राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-9, 27 अगस्त, 2022
सं0 पीसीएच-एचए(1)3/2019-लूज-56244-56384.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2022 का प्रारूप, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 06 जुलाई, 2022 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के 123—राजपत्र/2022-07-09-2022 (4577) 4578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 जुलाई, 2022 को प्रकाशित किए गए थे;
और नियत अवधि के दौरान इस निमित कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;
अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 में प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(3)6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और तारीख 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षप्ति नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिपत नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे
2. नियम 35 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 [जिन्हें इसके पश्चात् (उक्त नियम) कहा गया ह] के नियम 35के, उप-नियम (2) के नीचे परन्तुक में, ''प्ररूप 18-क में जारी अदेय प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा'' शब्दों, अंकों, चिन्ह और वर्ण'' ''के पश्चात् और यह घोषित करते हुए कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित किसी सहकारी सोसाइटी का व्यतिक्रमी नहीं है, शपथ-पत्र देगा'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
3. प्ररूप 18-ख का जोड़ा जाना.--उक्त नियमों में प्ररूप 18-क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 18-ख जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''प्ररूप-18 ख
''नियम 35 (2) देखें, मैं................................................................................................................................................पुत्र/पुत्री श्री........................................................................................................... गांव..........................................................................................................का निवासी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश में संचालित किसी सहकारी सोसाइटी से किसी प्रकार के नकद/ऋण/अग्रिम के बाबत व्यतिक्रमी नहीं हूं, अतः मेरे द्वारा सहकारी सोसाइटी को कुछ भी देय नहीं है।
मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की विषय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।
नाम और पता
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।
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[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)18/2008, dated as
required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 27th August, 2022
No. PCH-HA(1)-3/2019-L-56244-56385.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2022 were published in the Rajpatra, Himachal4579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 Pradesh dated 06-07-2022 for inviting objections and suggestions from general public, vide this department notification of even number dated 06-07-2022 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh dated 12-07-2022, as required under the provisions of Section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).
And whereas, no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by SECTION 186 of the Himachal Pradesh Panchayti Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified vide Notification No.-PCH-HA(3)6/94, dated 07-02-1995 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh dated 08-02-1995, namely :—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 35.—In rule 35 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 [hereinafter referred to as the "said rule"] in the proviso under sub rule (2), after the words, figures, sign and alphabet "Form 18-A" the words and sign and shall furnish an affidavit declaring that he/she is not the defaulter of any co-operative society operating in the State of Himachal Pradesh shall be inserted.
3. Addition of Form 18-B.—In the said rules after the Form 18-A, the following Form 18-B shall be added, namely:—
__________
"FORM-18-B
[see rule 35 (2)]
Affidavit/Declaration
I _____________________ son/daughter of Sh._________________ resident of village _________________________ do solemnly affirm and declare that I am not a defaulter with respect to any kind of cash/loan/ advance from any co-operative society operating in Himachal Pradesh, as such nothing is due from me to the co-operative society(ies).
I solemnly state that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.
Name and Address"
By order Sd/- Principal Secretary (Panchayati Raj).
4580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-9, 30 अगस्त, 2022
सं0ः पीसीएच-एचए(4)1/94-लूज-56570-56613.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के खण्ड (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 160 और 186 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(4)1/94, तारीख 20 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 31 मई, 2016 को प्रकाशित राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्र्तें) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं और इन्हें एतद्द्वारा जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;
इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को यदि प्रस्तावित नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें उक्त प्ररूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एस.डी.ए. कम्पलैक्स, कसुम्पटी शिमला-171009 को भेज सकेगा/सकेगी;
उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) यदि होई हो/हों, पर राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात :-
1. संक्षप्ति नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) प्रथम संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. नियम 7 का संशोधन.--राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2016 के नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
''परन्तु सरकार का सेवारत अधिकारी, जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपने भविष्य निधि खाते में अतिशेष को नये भविष्य निधि खाते में अग्रनीत किए जाने के लिए हकदार होगा।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No PCH-HA(4) 1/94- Loose, dated
30-08-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
DEPARTMENT PANCHAYATI RAJ
NOTIFICATION
Shimla-09, 30th August, 2022
No. PCH-HA(4) 1/94-Loose-56570-613.—In exercise of the powers conferred by sections 160 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994) read with4581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 clause (2) of Article 243 K of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules to amend the State Election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 2016 notified vide this Department Notification No. PCH-HA(4) 1/94, dated 20th May, 2016 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 31st May, 2016 and the same are hereby published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of general public;
If any person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) in relation to these rules he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Director of Panchayati Raj, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009 within a period of 15 days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. The objection(s) or suggestion(s) if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before the finalization of the said rules, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the State Election Commissioner (Conditions of Services) First Amendment Rules, 2022.
(2) These rules shall come into force from the date of publication Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.
2 Amendment of rule 7.—After rule 7 of the State Election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 2016, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that the in service officer of the Government who is appointed as State Election Commissioner shall be entitled to carry forward balance in his Provident Fund Account to the New Provident Fund Account".
By order, Sd/- Principle Secretary (PR).
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 10 अगस्त, 2022
संख्याः पीसीएच-एचए (3)4/07-53328-53332.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई, 2022 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड इन्दौरा की ग्राम सभा 'भलाख' का मुख्यावास बदलकर भलाख स्थित बासा लोकवां करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधि—त किया गया था;
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा ''भलाख'' का मुख्यावास बदलकर भलाख स्थित बासा लोकवां करने के संदर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदा शक्तियों के अधीन, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड इन्दौरा की ग्राम सभा 'भलाख' का मुख्यावास बदलकर भलाख स्थित बासा लोकवां करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।4582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 01 अगस्त, 2022
संख्या पीसीएच-एचए (3)8/06-52176-79.--क्योंकि विभाग में जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा कटवाड़ी बागड़त का मुख्यावास बदलकर कटवाड़ी बागड़त स्थित चियाममयाणा में करने हेतु प्रस्तावना विचाराधाीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा कटवाड़ी बागड़त का मुख्यावास बदलकर कटवाड़ी बागड़त स्थित चियाममयाणा करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधि—त करने के आदेश प्रदान करते हैं;
यदि ग्राम सभा कटवाड़ी बागड़त का मुख्यावास बदलकर कटवाड़ी बागड़त स्थित चियाममयाणा करने बारे उक्त प्रस्ताव के संबन्ध में, संबंन्धित ब्राम सभा सदस्यों को कोई आपाि/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त जिला सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा कटवाड़ी बागड़त के मुख्यावास को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 22 अगस्त, 2022
संख्याः पीसीएच-एचए(3)30/2007-55537-41.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) ग व घ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (3)30/2007-87385-388, दिनांक 21-12-2021 जिसके अन्तर्गत नवगठित ग्राम सभा पुन्दर स्थित चनौत का नाम व मुख्यावास बदलकर पुन्दर स्थित भूटली किया गया है, से सम्बन्धित मामले में उपायुक्त, जिला शिमला के कार्यालय पत्र संख्याः पीसीएच- एसएमएल-विभाजन/पुनर्गठन-2015-111-37901, दिनांक 01-08-2022 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त ग्राम सभा के नाम व मुख्यावास को बदलकर नये नाम व मुख्यावास पुन्दर स्थित भूटली से सम्बन्धित अधिसूचना को लोक हित में तुरन्त प्रभाव से वापिस लेने के आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव, (पंचायती राज)।4583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 12
दिनांक : 23-08-2022
. . प्रार्थीगण। 1. श्री चमन लाल पुत्र श्री बली राम, गांव भ्याफड़, डाकघर पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)। 2. श्रीमती भावना देवी पुत्री श्री खुशी राम, गांव व डाकघर रैला, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 24-07-2019 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कंही दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री चमन लाल पुत्र श्री बली राम व श्रीमती भावना देवी पुत्री श्री खुशी राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-09-2022 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 24-07-2019 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 23-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 13
दिनांक : 23-08-2022
. . प्रार्थीगण। 1. श्री लाल चंद पुत्र श्री मनसा राम, गांव गरुली, डाकघर तुंग, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)। 2. श्रीमती बेगमा देवी पुत्री श्री जैगू राम, गांव परवाड़ी, डाकघर तुंग, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 27-06-1973 को अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कंही दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिल्ही, विकास खण्ड बंजार के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं। 4584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री लाल चंद पुत्र श्री मनसा राम व श्रीमती बेगमा देवी पुत्री श्री जैगू राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत शिल्ही के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-09-2022 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 27-06-1973 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 23-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)
Khem Raj
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.
Sh. Khem Raj s/o Sh. Tilak Raj, resident of Village Koti Shilh, P.O. Shush, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) has moved an application for correction of his name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein he is owner of the land in Dingidhar Phati of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct i.e. Kheemi Ram s/o Sh. Tilak Raj. The applicant has attached Copy of Parivar Register alongwith an affidavit wherein the name of the applicant has been shown as Khem Raj s/o Sh. Tilak Raj.
Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding corection of name in revenue record of said applicant Sh. Khem Raj s/o Sh. Tilak Raj instead of Kheemi Ram s/o Sh. Tilak Raj, then he may file his objection before the undersigned before 27-09-2022 on any working day failing which the ex-parte order with regards to correction of name will be passed.
Given under my seal and signature on this 27th of August, 2022.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).
4585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)Shambhu Ram
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.
Sh. Shambhu Ram s/o Sh. Shetu Ram, resident of Village Shamesha, P.O. & Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) has moved an application for correction of his name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein he is owner of the land in Manjadesh Phati of Tehsil Anni, District Kullu. In the application, the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct i.e. Shabu Ram/Shobhu Ram s/o Sh. Shetu Ram. The applicant has attached Copy of aadhar card, Parivar Register alongwith an affidavit wherein the name of the applicant has been shown as Shambhu Ram s/o Sh. Shetu Ram.
Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding corection of name in revenue record of said applicant Sh. Shambhu Ram s/o Sh. Shetu Ram instead of Shabu Ram/Shobhu Ram s/o Sh. Shetu Ram then he may file his objection before the undersigned before 16-09-2022 on any working day failing which the ex-parte order with regards to correction of name will be passed.
Given under my seal and signature on this 16th of August, 2022.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).
_____________
In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.
Pratap Thakur
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.
Sh. Pratap Thakur s/o Late Sh. Budhi Chand, resident of Village Larjipani, P.O. Kandagai , Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death registration event of his mother Smt. Ghumi Devi w/o Late Budhi Chand died on 02-07-2018 has not been entered in the record of Gram Panchayat Namhong.
4586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering death event of the mother of the applicant died on 02-07-2018 in the Panchayat record of Gram Panchayat Namhong, he/she/they may file his /her/their objections on or before 27-09-2022 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.
Given under my seal and signature on this 27th day of August, 2022.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).
_____________
ब अदालत डॉ0 विक्रम सिंह नेगी, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री तपेन्दर पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी धण्डूरी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री तपेन्दर पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी धण्डूरी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि प्रार्थी की चाची श्रीमती लाजमन्ती देवी पत्नी श्री सही राम, निवासी गांव काण्डो, ग्राम पंचायत धण्डूरी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की मृत्यु दिनांक 17-09-2018 को हुई का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे प्रार्थी द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रार्थी ने अपनी दरख्वास्त के साथ संलग्न किये हैं। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत धण्डूरी में ऊपर वर्णित मृत्यु तिथि 17-09-2018 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती लाजमन्ती देवी पत्नी श्री सही राम, निवासी गांव काण्डो, ग्राम पंचायत धण्डूरी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत धण्डूरी में दर्ज करने बारे कोई मौखिक एतराज हो तो वह मिति 23-09-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती लाजमन्ती देवी पत्नी श्री सही राम की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत धण्डूरी में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 23-08-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (डॉ0 विक्रम सिंह नेगी), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।4587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 ब अदालत इन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
प्रकरण संख्या : 11/22
श्री कर्ण पुत्र श्री रमेश, निवासी गांव व डाकघर व ग्राम पंचायत माजरा, उप-तहसील माजरा, जिला . . वादी। सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कर्ण पुत्र श्री रमेश, निवासी गांव व डाकघर व ग्राम पंचायत माजरा, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 11-10-2003 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत माजरा में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत माजरा में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 11-10-2003 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री कर्ण पुत्र श्री रमेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा, उप-तहसील माजरा में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन होने के 30 दिन के अन्दर या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त समयावधि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत माजरा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 25-08-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत इन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
प्रकरण संख्या : 10/22
श्री बनयाबीन पुत्र श्री रोशन, निवासी गांव गुज्जर कलोनी नौरंगाबाद, डाकघर व ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, . . वादी। उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता 4588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बनयाबीन पुत्र श्री रोशन, निवासी गांव गुज्जर कलोनी नौरंगाबाद, डाकघर व ग्राम पंचायत धैलाकुंआ, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री की जन्म तिथि 02-03-2010 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपनी पुत्री की ऊपर वर्णित जन्म तिथि 02-03-2010 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री बनयाबीन पुत्र श्री रोशन की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, उप-तहसील माजरा में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन होने के 30 दिन के अन्दर या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त समयावधि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-08-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री इन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
प्रकरण संख्या : 09/22
श्री बनयाबीन पुत्र श्री रोशन, निवासी गांव गुज्जर कलोनी नौरंगाबाद, डाकघर व ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, . . वादी। उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बनयाबीन पुत्र श्री रोशन, निवासी गांव गुज्जर कलोनी नौरंगाबाद, डाकघर व ग्राम पंचायत धैलाकुंआ, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र की जन्म तिथि 20-08-2006 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपने पुत्र की ऊपर वर्णित जन्म तिथि 20-08-2006 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।4589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री बनयाबीन पुत्र श्री रोशन की पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, उप-तहसील माजरा में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन होने के 30 दिन के अन्दर या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त समयावधि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-08-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री सुशील कुमार पुत्र श्रीमती संतोश पुत्री बिशन सिंह, निवासी ग्राम ओगली काला अम्ब, तहसील . . प्रार्थी। नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत सेहत इन्द्राज मोहाल ओगली, तहसील नाहन बारे।
प्रार्थी श्री सुशील कुमार पुत्र श्रीमती संतोश पुत्री बिशन सिंह, निवासी ग्राम ओगली काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल ओगली, तहसील नाहन में उनकी माता का नाम संतोश पुत्र बिशन सिंह दर्ज हो गया है जबकि उनकी माता का नाम संतोश पुत्री बिशन सिंह होना चाहिए, जिसे दुरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल ओगली में संतोश पुत्र बिशन सिंह के स्थान पर संतोश पुत्री बिशन सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 25-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 25-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 सितम्बर, 2022/16 भाद्रपद, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री दीप राम पुत्र पलक राम, निवासी सम्पदा दीद घलूत, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री दीप राम पुत्र पलक राम, निवासी सम्पदा दीद घलूत, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती बारा दावा दायर किया है। जमाबन्दी वर्ष 2013-2014 सम्पदा दीद घलूत खाता/खतौनी 61/117, 62/118 व 63/119 में प्रार्थी का नाम श्री जगदीश चन्द पुत्र दीप राम पुत्र पलक राम दर्ज कागजात राजस्व अभिलेख है। मुताबिक शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, छाया प्रति स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल के मुताबिक जगदीश चन्द्र पुत्र दीप राम पुत्र पलक राम दर्ज किया जाना वाजिव है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज कागजात माल में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-09-2022 तक इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करें।
आज दिनांक 24-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।