Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 128, 14 September 2022

Published 14 September 2022

Gazette no.
128
Gazetteid
128/GAZETTE/2022-14/09/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-09-14.128_gazette_2022-14_09_2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 9 सितम्बर, 2022

संख्याः आर.डी.(जी)1-10/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला कांगड़ा के वर्तमान विकास खण्ड, भवारना, पंचरूखी, बैजनाथ और सुलह को विभाजित/पुनर्गठित करके नया विकास खण्ड, पालमपुर खोलने की स्वीकृृति जनहित में निम्न प्रकार से सहर्ष प्रदान करते हैंः-

128—राजपत्र/2022-14-09-2022 (4683)4684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

जिला का नाम नवगठित विकास खण्ड का नाम तथा मुख्यालय वर्तमान विकास खण्डों के नाम जिन्हें विभाजित किया गया है। विकास खण्ड कोष्ठ 3 की ग्राम पंचायतें जिन्हें नवसृजित विकास खण्ड पालमपुर में सम्मिलित किया गया
1 2 3 4
कांगड़ा पालमपुर भवारना 1. आरठ झिकली 2. बड़सर 3. बगोडा 4. बल्ला 5. नछीर 6. कुशमल भगोटला 7. चचियां 8. चुदपुर 9. डाढ झिकला 10. अप्पर डाढ 11. दराटी 12. दरोगनू 13. घाड 14. गोपालपुर 15. हंगलोह 16. जिया खास 17. कलूंड 18. कस्बा जुगेहड 19. कोठी पाहडा 20. लाहला 21. लमलेहड 22. राख 23. सिद्धपुर सरकारी 24. थला उरला
प ंचरूखी 1. बदेहड 2. बंड विहार 3. चन्द्रोपा 4. दियोग्रां 5. मोली चक्क 6. पडियारखर 7. सुंगल
ब ैजनाथ 1. नैण 2. ननाहर 3. कण्ड 4. रजेहड 5. स्पैडू
कुल. . 36

विकास खण्ड सुलह की निम्न 13 ग्राम पंचायतों को विकास खण्ड भवारना में शामिल किया गया हैः-

जिला का नाम विकास खण्ड का नाम विकास खण्ड का नाम जिसमें विकास खण्ड सुलह की ग्राम पंचायतें शामिल की गईं विकास खण्ड सुलह की ग्राम पंचायतें जिन्हें विकास खण्ड भवारना में सम्मिलित किया गया
1 2 3 4
कांगड़ा सुलह भवारना 1. भौडा 2. भौरा 3. खैरा 4. खैरा वलूही 5. खडुल्ल सौरनू 6. खडुडल चांदड वनियाल 7. मलनू 8. गरला 9. हैंजा 10. वारी 11. मंसिम्बल 12. र ैपुर 13. खडोठ

जब तक पंचायत समिति की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नही हो जाती तब तक नव सृजित विकास खण्ड पालमपुर की 36 ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति भवारना, बैजनाथ और पंचरूखी के अन्तर्गत ही रहेंगे। और विकास खण्ड भवारना में शामिल की गई 13 ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सुलह के अन्तर्गत ही रहेंगे।

नव सृजित विकास खण्ड पालमपुर के लिए निम्न पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रमांक पद का नाम वेतनमान पदो की संख्या ं
1. खण्ड विकास अधिकारी 10300-34800+5000 1
2. अधीक्षक ग्रेड-II 10300-34800+4800 1
3. समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी 10300-34800+4200 1
4. वरिष्ठ सहायक (प्रगति) 10300-34800+4400 1
5. वरिष्ठ सहायक (लेखा) 10300-34800+4400 1
6. एल.एस.ई.ओ. 10300-34800+4200 1
7. पंचायत निरीक्षक (पंचायत) 10300-34800+3600 1
8. उप निरीक्षक (पंचायत) 10300-34800+3200 1
9. कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0) 5910-20200+1950 2
10. कंप्यूटर ऑपरेटर (मनरेगा) On Contract basis 1
11. चालक (दैनिक वेतन भोगी आधार पर) On daily wages 1
12. सेवादार (करुणामूलक आधार पर) 4900-10680+1300 1
13. चौकीदार (करुणामूलक आधार पर) 4900-10680+1300 1
कुल. . 14
4686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

क्रमांक संख्या 1 से 9 व 11 से 13 पर अंकित सृजित पदों का वेतन मुख्य शीर्ष 2515-00-102-01-सून (CD) of RD Non Plan तथा क्रमांक 10 की नियुक्ति अनुबन्ध आधार पर मनरेगा कार्यक्रम के प्रशासनिक मद में से ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एस0एम0 आई0-9/99-2007-आर0डी0डी0 दिनांक 14-09-2007 द्वारा जारी नीति व दिशा निर्देशों तथा अधिसूचना संख्या आर0 डी0डी0-111-बी(15)4/2013-Vol-V-5594-5769 दिनांक 9-10-2017 के अनुसार वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नव सृजित विकास खण्ड पालमपुर का कार्यालय भवन लोक निर्माण विभाग के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किराये पर लिया जाए।

आदेशानुसार, डॉ0 रजनीश,

प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)।

------

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 7 सितम्बर, 2022

संख्याः आर.डी.(जी)1-3/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मण्डी के विकास खण्ड, गोहर की 3 ग्राम पंचायतों को विकास खण्ड चुराग में स्थानांतरित/सम्मिलित करने की स्वीकृृति जनहित में निम्न प्रकार सहर्ष प्रदान करते हैंः-

विकास खण्ड का नाम विकास खण्ड गोहर में कुल पंचायतों की संख्या विकास खण्ड गोहर खण्ड से विकास चुराग में स्थानान्तरित की जाने वाली पंचायतों की संख्या (नामवार) स्थानान्तरण उपरान्त विकास खण्ड गोहर मे शेष ं पंचायतों की संख्या प्रस्तावित विकास खण्ड का नाम प्रस्तावित विकास खण्ड कार्यालय मे ं कुल पंचायतों की संख्या प्रस्तावित विकास खण्ड मे ं स्थानान्तरित होने वाली पंचायतों को मिलाने उपरान्त पंचायतो ं की संख्या
गोहर 40 1. जाच्छ 2. मशोगल 3. कुटाहची 37 च ुराग 28 31

जब तक पंचायत समिति की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती तब तक विकास खण्ड चुराग में सम्मिलित होने वाली 3 ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, विकास खण्ड गोहर की पंचायत समिति के अंतर्गत ही रहेंगे।

आदेशानुसार, डॉ0 रजनीश, प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)।4687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 03 सितम्बर, 2022

स्ां0 ई0एक्स0एन0-बी(1)-3/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में दिनांक 24-12-2018 को प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-12-2018 के अनुसरण में और इस बाबत जारी की गई समस्त अन्य अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109क के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 107 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए श्री हितेश शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी को अतिरिक्त आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त अधिकारी द्वारा, उन्हें पहले से ही सौंपे गए समनुदेशनों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आयुक्त (अपील) की शक्तियों का भी प्रयोग किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (सुभासीष पन्डा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-B(1)-3/2018 dated 03-09-2022

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd September, 2022

No. EXN-B(1)-3/2018.—In pursuance of this department notification of even number dated 18-12-2018, published in the Rajaptra (e-gazatte), Himachal Pradesh on 24-12-2018 and in suppression of all other notifications issued in this regard, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), read with rule 109A of the Himachal Pradesh Goods and Services Rules, 2017, is pleased to appoint Sh. Hitesh Sharma, Additional Commissioner of State Taxes and Excise as Additional Commissioner (Appeals) for all zones, to carry out the purposes of section 107 of the Act ibid.

The above officer, in addition to the assignments already entrusted to him, shall exercise the powers of the Additional Commissioner (Appeals) as specified under section 107 of the Act ibid.

By order, Sd/- (SUBHASISH PANDA) Principal Secretary (ST&E).

4688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी श्री तिलक सिंह पुत्र अमरनाथ, निवासी गांव बासा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। श्री तिलक सिंह पुत्र अमरनाथ, निवासी गांव बासा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत भलेई के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में तिलक सिंह सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल सलोडी में प्रार्थी का नाम तिलक राज दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार तिलक राज के बजाये तिलक राज उर्फ तिलक सिंह पुत्र अमरनाथ दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री ध्याना पुत्र चमारू, निवासी गांव गाडणू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। श्री ध्याना पुत्र चमारू, निवासी गांव गाडणू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत नडल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में ध्याना सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल नडल व खल में प्रार्थी का नाम ध्यान सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार ध्यान सिंह के बजाये ध्याना पुत्र चमारू दुरुस्त करवाना चाहता है।4689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री टेक चन्द पुत्र मखण, निवासी गांव सपाहन, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। श्री टेक चन्द पुत्र मखण, निवासी गांव सपाहन, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत हडला के परिवार रजिस्टर रिकार्ड व आवेदक के पुत्र के स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र में टेक चन्द सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल सपाहन में प्रार्थी का नाम टेको दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार टेको के बजाये टेक चन्द पुत्र मखण दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 29-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री योग राज, गांव छन्नी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश4690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3732 दिनांक 17-08-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/15921, दिनांक 17-08-2022, (2) मृत्यु प्रमाण-पत्र, (3) Non Availability Certificate, (4) आधार कार्ड, (5) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (6) शपथ पत्र आवेदक जिसमें श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री योग राज, गांव छन्नी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की माता सावित्री देवी पत्नी श्री योग राज, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की माता सावित्री देवी पत्नी श्री योग राज, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 17-08-2022 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सावित्री देवी पत्नी श्री योग राज, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 25-09-1999 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की माता सावित्री देवी पत्नी श्री योग राज, ग्राम पंचायत पुखरी परगना त्रयोदी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : /तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 21-09-2022 राजेंदर कुमार पुत्र चतरो, निवासी गांव/मुहल्ला खग्गा, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजिंडू

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म तिथि दर्ज/पंजीकृत करने बारा।

प्रार्थी राजेंदर कुमार पुत्र चतरो, निवासी गांव/मुहल्ला खग्गा, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 18-02-1988 को हुआ है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय में दर्ज न हुई है।4691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राजेंदर कुमार पुत्र चतरो, निवासी गांव/मुहल्ला खग्गा, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18-02-1988 ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा) के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 20-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : /तहसील/रीडर/2022

तारीख पेशी : 09-09-2022 संजीव कुमार पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव/मुहल्ला पंडाह, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म तिथि दर्ज/पंजीकृत करने बारा।

प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव/मुहल्ला पंडाह, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 11-01-1993 को हुआ है, लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय में दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव/मुहल्ला पंडाह, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 11-01-1993 ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 15-09-2022 श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री खैमदी, निवासी महाल नाहलन, मौजा भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम शकुन्तला देवी पुत्री श्री खैमदी है लेकिन शादी के बाद ससुराल पक्ष में उसका नाम सैना देवी रख दिया। उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थीया के ही हैं। प्रार्थिया अपना नाम सैना देवी उर्फ शकुन्तला देवी पुत्री श्री खैमदी करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 18-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 15-09-2022 राजिन्द्र प्रसाद, उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री रत्न चन्द, निवासी गांव, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रत्न चन्द की मृत्यु तिथि नगर पंचायत शाहपुर में दर्ज4693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 करवाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र सहायक समाहर्ता श्रेणी द्वितीय शाहपुर के न्यायालय में गुजारा है। जिसमें लिखा है मेरी माता का देहांत दिनांक 05-08-1999 को गांव शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि सम्बंधित नगर पंचायत में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 30-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 23-09-2022 श्री विशाल शर्मा पुत्र श्री चन्द्र वाहन, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके भगवान दास पुत्र श्री लच्छमण के बजाये चन्द्र वाहन पुत्र श्री लच्छमण दास दर्ज करने बारे।

श्री विशाल शर्मा पुत्र श्री चन्द्र वाहन, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता महाल मझैरना खास, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी थे तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम भगवान दास पुत्र श्री लच्छमण दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम चन्द्र वाहन पुत्र श्री लच्छमण दास है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके चन्द्र वाहन पुत्र श्री लच्छमण दास किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-09-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : दरुस्ती जाति पेशी : 24-09-2022 श्री करनैल कुमार, सुभाष चन्द पुत्रान व श्रीमती संध्या देवी पत्नी श्री सरन दास, निवासी गांव चकबन चड़ी, डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-- जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों की मुताबिक शजरा नस्ब महाल करेरी, उप-तहसील दरीणी में उनकी सही जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी राजपूत व वशिष्ट है, पर महाल चकवन चड़ी, तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में उसकी जाति व गोत क्रमश राजपूत व अतर का इन्द्राज हो गया है जोकि गलत है। प्रार्थी उक्त जाति व गोत को दुरुस्त करके जाति व गोत क्रमशः गद्‌दी राजपूत व वशिष्ट दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व गोत की दुरुस्ती बारे आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 01-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-09-2022 अजय राणा पुत्र औंकार सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिहुआं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम अजय राणा पुत्र श्री औंकार सिंह है। लेकिन राजस्व रिकार्ड फलगेहड़, छतरूह, सिहुं व अन्य में4695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 उसका नाम अजय सिंह पुत्र श्री औंकार सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपना नाम अजय सिंह उर्फ अजय राणा पुत्र श्री औंकार सिंह करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 01-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-09-2022 मंगत राम पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मंगत राम पुत्र श्री ख्याली है। लेकिल राजस्व रिकार्ड चन्दरूण में मांगो राम पुत्र ख्याली तथा महाल नाहलन व मझयार में मांगो पुत्र ख्याली दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल चन्दरूण में मांगो राम उर्फ मंगत राम पुत्र श्री ख्याली व महाल नाहलन व मझयार में मांगो उर्फ मंगत राम पुत्र ख्याली करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 01-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 42/2022

Sh. Shashi Kumar s/o Sh. Atar Singh, r/o V.P.O. Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Shashi Kumar s/o Sh. Atar Singh, r/o V.P.O. Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी/उसके Father's Sister Vidhya Devi की मृत्यु तिथि 15-10-1999 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vidhya Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 02-10-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Smt. Nilza Angmo d/o Sh. Tundop Namgyal, r/o Norbulingka, P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Nilza Angmo d/o Sh. Tundop Namgyal, r/o Norbulingka, P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में आवेदन पत्र शपथ-पत्र सहित दायर किया है कि उसके son Tenzin Konchok की जन्म तिथि 16-03-1997 है परन्तु M.C. Dharmashala/ग्राम पंचायत में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin4697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 Konchok के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 03-10-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री अनिल शर्मा, नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 2022 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 04-10-2022 संतोष सिंह पुत्र विजय सिंह पुत्र मोहगर, निवासी महाल गढ-बसदी, मौजा गढ, उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थीगण। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल गुजरेहडा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी संतोष सिंह पुत्र विजय सिंह पुत्र मोहगर, निवासी महाल गढ-बसदी, मौजा गढ, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड व शैक्षणिक अभिलेख व पंचायत अभिलेख में संतोष सिंह पुत्र विजय सिंह दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी यही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल गुजरेहडा, मौजा, उप-तहसील भवारना में उसका नाम संतोष सिंह के बजाए संतोख सिंह दर्ज हो गया है जोकि गलत है। अतः अब प्रार्थी अपनेे नाम की उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवा करके संतोख सिंह के बजाए संतोख सिंह उपनाम संतोष सिंह पुत्र विजय सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 प्रकाशन के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल गुजरेहडा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा में दुरुस्ती करके संतोख सिंह के बजाए संतोख सिंह उपनाम संतोष सिंह पुत्र विजय सिंह पुत्र मौहगर दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 04-10-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है, बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मुस्त्री मुनादी चस्पांगी आज दिनांक 24-08-2022 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 04-10-2022 श्री लेख राज पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव व डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके नेक राज पुत्र श्री धनिया पुत्र श्री मीणा के बजाये लेख राज पुत्र श्री धनी राम पुत्र श्री मीणा दर्ज करने बारे।

श्री लेख राज पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव व डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल घिरथौली, मौजा व तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम नेक राज पुत्र श्री धनिया पुत्र श्री मीणा है, जबकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम लेख राज पुत्र श्री धनी राम पुत्र श्री मीणा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके लेख राज पुत्र श्री धनी राम पुत्र श्री मीणा किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-10-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वलदेव सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वलदेव सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती रूपा की मृत्यु दिनांक 10-06-1972 को महाल बीड में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।4699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-10-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 30-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मनजीत कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मनजीत कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन श्रीमती पवना देवी की मृत्यु दिनांक 10-05-2007 को महाल बीड में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-10-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 30-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra (H.P.)

1. Sh. Vinay Kumar aged 30 years s/o Shri Surjeet Singh, r/o Village & P.O. Balol, Tehsil Baroh, District Kangra.

2. Madhu Bala aged 28 years d/o Sh. Surinder Kumar, r/o Village & P.O. Sunhi, Tehsil Baroh, District Kangra.

4700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage

Applicants Sh. Vinay Kumar aged 30 years s/o Shri Surjeet Singh, r/o Village & P.O. Balol, Tehsil Baroh, District Kangra & Madhu Bala aged 28 years d/o Sh. Surinder Kumar, r/o Village & P.O. Sunhi, Tehsil Baroh, District Kangra has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 26-07-2021 at Arya Samaj Mandir Haritvihar Delhi-110084 as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 15-10-2022. The objection received after 15-10-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-09-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

______________

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 20-10-2022 श्री भगवान सिंह पुत्र श्री किडू, निवासी महाल कण्डी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कण्डी व बलोह, मौजा व तहसील थुरल। प्रार्थी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री किडू, निवासी महाल कण्डी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व सेना के दस्तावेजों में भगवान सिंह दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी भगवान सिंह ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कण्डी व बलोह, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम भवानी सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल कण्डी व बलोह, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके श्री भवानी सिंह के बजाये भवानी सिंह उपनाम भगवान सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कण्डी व बलोह, मौजा व तहसील थुरल में श्री भवानी सिंह के बजाए भवानी सिंह उपनाम भगवान सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह4701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 तारीख पेशी 20-10-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 02-09-2022 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

वीना देवी पुत्री श्री प्रभु पत्नी ज्ञान चन्द, निवासी नरधोड चोवू, डा0 नंगहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वीना देवी पुत्री श्री प्रभु पत्नी ज्ञान चन्द, निवासी नरधोड चोवू, डा0 नंगहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता कमला देवी की मृत्यु दिनांक 15-07-1991 को महाल नरधोड चोवू में हुई थी, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-10-2022 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 31-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

े

------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी ग्राम देहरा हामिदपुर, तहसील नारायण गढ़, जिला अम्बाला (हरियाणा)।

बनाम

आम जनता

4702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 प्रार्थी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी ग्राम देहरा हामिदपुर, तहसील नारायण गढ़, जिला अम्बाला (हरियाणा) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री ध्रुविका सैणी की जन्म तिथि 15-06-2021 है, जो ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 04-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त ध्रुविका सैणी की जन्म तिथि 15-06-2021 को ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 01-09-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, निवासी म0 नं0 183/1, मोहल्ला कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, निवासी म0 नं0 183/1, मोहल्ला कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री श्वेता शर्मा की जन्म तिथि 13-12-1997 है, जो नगर परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 04-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्वेता शर्मा की जन्म तिथि 13-12-1997 नगर परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 01-09-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी ग्राम जोगीबन, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला . . प्रार्थी। सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम4703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत जाति दुरुस्ती, मोहाल जोगीबन, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी ग्राम जोगीबन, डाकघर शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल जोगीबन, तहसील नाहन में उनके परिवार की जाति लोहार दर्ज है, जबकि उनके परिवार की सही जाति लबाना है, जिसे दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के परिवार की मौजा जोगीबन में जाति लोहार के स्थान पर लबाना दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 06-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/ वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 30-08-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 04/2022 तारीख पेशी : 11-10-2022 श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री विनय कुमार, निवासी जबडोग, डाकघर अंधेरी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

. .

विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री विनय कुमार, निवासी जबडोग, डाकघर अंधेरी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र निखिल कुमार जिसकी जन्म तिथि 02-02-2009 है, जो ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 11-10-2022 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा सायला के पुत्र निखिल कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2022 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944

In the Court of Sh. Rajnesh Kumar, H.P.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Shri Sultan Ali s/o Shri Firoj Ali, r/o V. P.O. Sainwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Chhoti Khatun d/o Shri Alla Rakha, r/o Saini Mohalla Sarda, Heri Ambala, Haryana have filed an application for the registration of their marriage U/s 15 of Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 11-11-2020 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Sultan Ali s/o Shri Firoj Ali, r/o V. P.O. Sainwala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Chhoti Khatun d/o Shri Alla Rakha, r/o Saini Mohalla Sardaheri Ambala, Haryana they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 2nd day of September, 2022.

Seal.

Sd/- (RAJNESH KUMAR, H.P.A.S.), Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.).

_________

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल रोड़ा वालीवाल के इन्तकाल नम्बर 200 मन्जूरशुद्धा के उपरान्त सुलिन्दर सिंह पुत्र राम किशन पुत्र लैहणा की बजाए सुरिन्दर सिंह पुत्र राम किशन पुत्र लैहणा दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

बजरिया इश्तहार

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी सुरिन्दर सिंह पुत्र राम किशन पुत्र लैहणा वासी रोडा वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम इन्तकाल नम्बर 200 मन्जूरशुद्धा के उपरान्त सुलिन्दर सिंह पुत्र राम किशन पुत्र लैहणा गलत चल रहा है। जबकि उसका सही नाम सुरिन्दर सिंह पुत्र राम किशन पुत्र लैहणा है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 15-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे4705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 हाजिर आयें, हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 20-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री मदन लाल, वासी गांव बेहड़ जसवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री प्रदीप शर्मा पुत्र श्री मदन लाल, वासी गांव बेहड़ जसवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती नेहा शर्मा पुत्री श्री ओम दत्त शर्मा, वासी मकान नं0 1395/76A, गली नं0 4, मंदीप नगर लुधियाना (पंजाब) में दिनांक 29-4-2013 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे। अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 13/T/corr./2022 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 30-09-2022 श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री संसार चन्द, निवासी लोअर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम4706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती वलविन्द्र कौर पत्नी श्री कुलदीप दयाल पुत्र श्री संसार चन्द, निवासी लोअर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी वलविन्द्र कौर पत्नी श्री कुलदीप दयाल पुत्र श्री संसार चन्द, निवासी लोअर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति व ससुर का नाम राजस्व अभिलेख महाल अरनियाला में कुलदीप सिंह पुत्र संसार चन्द दर्ज है जबकि उसके पति व ससुर का सही नाम कुलदीप सिंह दयाल पुत्र संसार सिंह है लिहाजा इसे दुरुस्त करके कुलदीप सिंह दयाल पुत्र संसार सिंह किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 30-09-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 12/T/corr./2022 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 30-09-2022 श्री हरमिन्दर सिंह पुत्र श्री मिल्खी राम, निवासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती मोहिन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री मिल्खी राम, निवासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी मोहिन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री मिल्खी राम, निवासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल मदनपुर में हरमिन्दर सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम मोहिन्द्र सिंह राणा है लिहाजा इसे दुरुस्त करके हरमिन्दर सिंह उपनाम मोहिन्द्र सिंह राणा किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 30-09-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।4707 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 आज दिनांक 30-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 11/T/corr./2022 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 30-09-2022 श्री हरमिन्दर सिंह पुत्र श्री मिल्खी राम, निवासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती मोहिन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री मिल्खी राम, निवासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी मोहिन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री मिल्खी राम, निवासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल मलाहत में हरमिन्दर सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम मोहिन्द्र सिंह राणा है लिहाजा इसे दुरुस्त करके हरमिन्दर सिंह उपनाम मोहिन्द्र सिंह राणा किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 30-09-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 30-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

—षि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 सितम्बर, 2022

संख्याः —षि-बी-एफ-(7)-1/2017 पार्ट-IV.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश —षि एवं औद्‌यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) 4708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2022/23 भाद्रपद, 1944 की धारा 64 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे रजिस्ट्री—त व्यापारियों, जो हिमाचल प्रदेश के मण्डी क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट —षि उपज का कारोबार ई-राष्ट्रीय —षि बाजार (ई-नैम) (e-NAM) पोर्टल पर संचालित करते हैं, को, यथास्थिति, मण्डी फीस या उपयोक्ता प्रभाव पर 10 प्रतिशत की दर @ 10% से छूट प्रदान करते हैं। यह छूट इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (—षि)।

-------

[Authoritative English text of this Department's Notification No. Agr-B-F(7)-1/2017Part-IV,

dated 8th September, 2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of

India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th September, 2022

No Agr-B-F(7)-1/2017Part-IV.—In exercise of the powers conferred under section 64 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption @10% of market fee or user charges, as the case may be, to such registered traders, who conduct business of agriculture produce as specified in the Schedule appended to the said Act, on e-NAM portal within the market area of Himachal Pradesh. This exemption will be effective for a period of two years from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (Agriculture).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 14 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-09-14.128_gazette_2022-14_09_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-09-14.128_gazette_2022-14_09_2022.