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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 133, 20 September 2022

Published 20 September 2022

Gazette no.
133
Gazetteid
133/GAZETTE/2022-20/09/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-09-20.133_gazette_2022-20_09_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022/29 भाद्रपद, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 02nd May, 2022

No. Shram (A) 3-8/2021 (Awards) L.C.—In exercise of the powers vested under section 17 (1) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order the 133—राजपत्र/2022-20-09-2022 (4779)4780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 publication of awards of the following cases announced by the Presiding Officer, Labour Court, Shimla on the website of the Department of Labour & Employment Government of Himachal Pradesh:—

Sl. No. Ref. No. Petitioner Respondent Date of Award/ Order
1. Ref.165/2020 Sh. Jagir Singh M/s Shivom Cotspin Ltd. 11-12-2021

By order, R.D. DHIMAN, IAS, Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).

__________

BEFORE NATIONAL LOK ADALAT TO BE HELD ON 11-12-2021

11-12-2021.

Present: Shri Nitin Bagga, Advocate for petitioner Shri Subhash Chauhan, Manager for respondent

With the little divulgence of Member of National Lok Adalat and with the intervention of this Court, the matter i.e reference under section 10 (1) of the Industrial Disputes Act, 1947, received from the appropriate government vide notification No. 11-2/93 (Lab) ID/2021/Sirmaur/Jagbir Singh, dated 15th Jun 2021, sent by the Labour Commissioner for adjudication, which was registered before this Court as Reference no. 165 of 2021, stood amicably resolved between the parties. It has been stated by Shri Subhash Chauhan, Manager of the respondent company that he has been duly authorized to give evidence or make any statement on behalf of the respondent management vide Board Resolution passed by the Board Management dated 28-2-2018. He further stated that the lis/industrial dispute between the workman and the management stood amicably resolved to which the worker has been paid full and final settlement. He has placed on record memorandum of settlement duly signed by both the parties as well as the receipt and full and final settlement Mark PA to Mark PD. Nothing remain survived in the present dispute as the present dispute stood amicably settled by way of full & final settlement. To this effect, his statement recorded separately.

Vide separate statement Shri Nitin Bagga, Advocate for the petitioner has stated that the petitioner has duly authorized him to give any statement on his behalf before this Court. The matter between the petitioner and the respondent management stood amicably settled by way of memorandum of settlement as well as full and final settlement receipt, statement of account, placed on record.

Since, the matter stood amicably settled between the parties by way of memorandum of statement under section 18 of the Industrial Disputes Act, therefore, nothing survive in the present reference petition. The reference received from the appropriate government is answered accordingly. The statements of the parties and memorandum of settlement (Mark PA), receipt (Mark PB), Full & final settlement receipt (Mark PC) and Statement report (Mark PD)shall form part and parcel of this award. Let a copy of this award be communicated to the appropriate government for its publication in the official gazette. File, after competing be consigned to records.

Announced: 11-12-2021.

(VINOD SHARMA) Member.

(RAJESH TOMAR), Chairman, National Lok Adalat.

4781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : तकसीम भूमि/89/2022 तारीख पेशी : 21-09-2022 विहारी लाल पुत्र सालो, निवासी उपाहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

मनोहर लाल, देश राज, देव राज, पुत्रान व पुष्पा देवी, फूलां देवी, राज कुमारी, रेखा देवी पु़त्रीयां सालो निवासीगण उपाहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। विषय.--मुकद्दमा बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 28, खतौनी नं0 41, खसरा कित्ता-2, रकबा तादादी 0-52-93 है0 वाक्या महाल मकड़ोटी, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2011-12।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है । जिसमें प्रतिवादीयों को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु कुछ प्रतिवादीयों के समन बिना तामील के प्राप्त हुए। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उन प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम के मुकद्दमें के सम्बन्ध में यदि उन्हें कोई उजर या एतराज हो तो वे दिनांक 21-09-2022 को दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके बाद कोई उजर या एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : तकसीम भूमि/88/2022 तारीख पेशी : 21-09-2022 विहारी लाल पुत्र सालो, निवासी उपाहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

मनोहर लाल, देश राज, देव राज, पुत्रान व पुष्पा देवी, फूलां देवी, राज कुमारी, रेखा देवी पु़त्रीयां सालो, मदन लाल, हंस राज उपनाम कमल कुमार पुत्रान व राम प्यारी पुत्री प्रताप चन्द, रोशन लाल, सुरिन्द्र कुमार, राम लाल पुत्रान दाणू निवासीगण हार उपाहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतीवादीगण। विषय.--मुकद्दमा बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 24, खतौनी नं0 36 ता 37, खसरा कित्ता-2, रकबा तादादी 0-75-19 है0 वाक्या महाल लालर, मौजा डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2012-13। 4782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीयों को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु कुछ प्रतिवादीयों के समन बिना तामील के प्राप्त हुए। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उन प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम के मुकद्दमें के सम्बन्ध में यदि उन्हें कोई उजर या एतराज हो तो वे दिनांक 21-09-2022 को दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके बाद कोई उजर या एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : तकसीम भूमि/87/2022 तारीख पेशी : 21-09-2022 विहारी लाल पुत्र सालो, निवासी उपाहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

मनोहर लाल, देश राज, देव राज, पुत्रान व पुष्पा देवी, फूलां देवी, राज कुमारी, रेखा देवी पु़त्रीयां सालो, कपिल पुत्र व ज्योति पुत्री राज कुमारी निवासीगण तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतीवादीगण। विषय.--मुकद्दमा बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 31, खतौनी नं0 62, खसरा कित्ता-5, रकबा तादादी 0-07-79 है0 वाक्या महाल उपाहू, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2009-10।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीयों को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु कुछ प्रतिवादीयों के समन बिना तामील के प्राप्त हुए। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उन प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम के मुकद्दमें के सम्बन्ध में यदि उन्हें कोई उजर या एतराज हो तो वे दिनांक 21-09-2022 को दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके बाद कोई उजर या एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : तकसीम भूमि/86/2022 तारीख पेशी : 21-09-2022 विहारी लाल पुत्र सालो, निवासी उपाहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

मनोहर लाल, देश राज, देव राज, पुत्रान व पुष्पा देवी, फूलां देवी, राज कुमारी, रेखा देवी पु़त्रीयां सालो, कपिल पुत्र व ज्योति पुत्री राज कुमारी निवासीगण तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतीवादीगण। विषय.--मुकद्दमा बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 79, खतौनी नं0 118, खसरा कित्ता-9, रकबा तादादी 0-41-69 है0 वाक्या महाल हार, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2012-13।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीयों को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु कुछ प्रतिवादीयों के समन बिना तामील के प्राप्त हुए। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि उन प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम के मुकद्दमें के सम्बन्ध में यदि उन्हें कोई उजर या एतराज हो तो वे दिनांक 21-09-2022 को दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके बाद कोई उजर या एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 23-09-2022 अनीता कुमारी पुत्री श्री बख्शी राम, निवासी गांव रछयालू, डाकघर वण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 03-03-1977 को महाल रछयालू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। 4784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 18-10-2022 प्रशोतम सिंह सैणी पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र मंजीत सैणी का देहान्त दिनांक 13-12-2020 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 18-10-2022 कल्याण सिंह पुत्र श्री रत्न सिंह, निवासी रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता रत्न सिंह पुत्र लखू राम, निवासी रछयालू का देहान्त दिनांक 02-06-1974 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 08-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 18-10-2022 गंगा देवी पुत्री श्री भूतेशवर सिंह हाल पत्नी विजय कुमार, निवासी गांव धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री गुंजन ठाकुर का जन्म दिनांक 29-07-2018 को महाल धनोटू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डुढ़म्ब के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।4786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 आज दिनांक 03-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 23-09-2022 यशपाल सिंह पुत्र राये सिंह, निवासी सिंहुआ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल सिंहु में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम यशपाल सिंह पुत्र राये सिंह है जबकि महाल सिंहु के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम यशपाल पुत्र राये सिंह पुत्र दिवान चन्द दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को यशपाल उपनाम यशपाल सिंह पुत्र राये सिंह पुत्र दिवान दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-09-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 07-10-2022 करतार चन्द पुत्र तुलसी राम, निवासी लेहड़, डा0 अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम4787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल लालर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम करतार चन्द पुत्र तुलसी राम है जबकि महाल लालर के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम करतार सिंह पुत्र तुलसी पुत्र वरडू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को करतार चन्द उपनाम करतार सिंह पुत्र तुलसी पुत्र वरडू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 07-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------ ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 18-10-2022 रशपाल सिंह पुत्र महलू राम, निवासी ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल हार में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रशपाल सिंह पुत्र महलू राम है जबकि महाल हार के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम रछपाल सिंह पुत्र महलू पुत्र खजाना दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को रछपाल सिंह उपनाम रशपाल सिंह पुत्र महलू पुत्र खजाना दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 18-10-2022 रशपाल सिंह पुत्र महलू राम, निवासी ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल ठारू में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रशपाल सिंह पुत्र महलू राम है जबकि महाल ठारू के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम रछपाल सिंह पुत्र महलू पुत्र खजाना दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को रछपाल सिंह उपनाम रशपाल सिंह पुत्र महलू पुत्र खजाना दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 18-10-2022 खेम राज पुत्र प्रीतम, निवासी डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल चड़ी डुढ़म्ब में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम खेम राज पुत्र प्रीतम है जबकि महाल चड़ी डुढ़म्ब के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम खेम कुमार पुत्र प्रीतम दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को खेम कुमार उपनाम खेम राज पुत्र प्रीतम पुत्र जमीतू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता4789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 18-10-2022 निर्मला देवी पुत्री फुमण राम, निवासी डुढ़म्ब खास, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल डुढ़म्ब खास में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम निर्मला देवी पुत्री फुमण राम है जबकि महाल डुढ़म्ब खास के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम भूटी देवी पुत्री फुमण पुत्र निहालू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त महाल में उपरोक्त नाम को भूटी देवी उपनाम निर्मला देवी पुत्री फुमण पुत्र निहालू दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 22-10-2022 शशी पाल पुत्र होशयार सिंह, निवासी गगल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम4790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल गगल व महांकाली में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम शशी पाल पुत्र होशयार सिंह पुत्र मीनकू है जबकि महाल गगल व महांकाली के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम शशी कुमार पुत्र होशयार सिंह पुत्र मीनकू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को शशी कुमार उपनाम शशी पाल पुत्र होशयार सिंह पुत्र मीनकू दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 18-10-2022 रणजीत सिंह पुत्र वुधी सिंह, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल नेरटी व ठिरड़ी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम वुधी सिंह पुत्र गंगू पुत्र लैहणू है जोकि महाल महाड़-2 में दर्ज कागजात है जबकि महाल नेरटी व ठिरड़ी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम विधी चन्द पुत्र गंगू पुत्र लैहणू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को विधि चन्द उपनाम वुधी सिंह पुत्र गंगू पुत्र लैहणू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 18-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 22-10-2022 मुल्तान सिंह पुत्र चतरो राम, निवासी उपरला सिदपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल उपरला सिदपुर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मुल्तान सिंह पुत्र चतरो राम है जबकि महाल सिदपुर के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम मलतानू पुत्र चतर सिंह उपनाम चतरो पुत्र लोचू राम दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को मलतानू उपनाम मुलतान सिंह पुत्र चतर सिंह उपनाम चतरो पुत्र लोचू राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2022 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-09-2022 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Prabha Devi w/o Sh. Rajender Kumar, Village Matholi, P.O. Tara Devi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Prabha Devi w/o Sh. Rajender Kumar, Village Matholi, P.O. Tara Devi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son named—Raman Kumar s/o Sh. Rajender Kumar, Village Matholi, P.O. Tara Devi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Rampur Keonthal.

4792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944
Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Sh. Raman Kumar Son 23-01-1990

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Rampur Keonthal, Shimla may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 16-09-2022 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Radha Devi, w/o Sh. Bhup Ram, r/o Village Chalawag, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Radha Devi, w/o Sh. Bhup Ram, r/o Village Chalawag, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son & daughter named—Babita, Joginder & Praveen s/o Sh. Bhup Ram, r/o Village Chalawag, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Baldeyan.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Km. Babita Daughter 28-01-2007
2. Sh. Joginder Son 26-04-2003
3. Sh. Praveen Son 25-01-2011

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 12-09-2022 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

4793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 12-XIII-B/2022 तारीख मजरुआ : 07-09-2022 श्री रुप दास लच्छीया पुत्र श्री बरफीया, निवासी ग्राम व डाकघर खटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती नाम इन्द्राज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री रुप दास लच्छीया पुत्र श्री बरफीया, निवासी ग्राम व डाकघर खटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मोहाल खटनोल में मेरा नाम रुप सिंह पुत्र लच्छीया पुत्र बरफीया किसी कारण से गलत दर्ज हुआ है जबकि अन्य दस्तावेजों जैसे पंचायत परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र आदि में मेरा नाम श्री रुप दास लच्छीया पुत्र बरफीया दर्ज है जोकि सही और सत्य है। जिस बारे मैंने शपथ-पत्र संलग्न किया है।

अतः इश्तहार द्वारा सूिचत किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 08-10-2022 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस आवेदन बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल राणा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, कोटगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)

वाद संख्या : 09/2022 तारीख दायर : 17-08-2022 किस्म वाद : दुरुस्ती नाम श्रीमती रक्षा देवी पुत्री स्व0 श्री माधु राम, निवासी ग्राम व डाकघर किरटी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री स्व0 श्री माधु राम, निवासी ग्राम व डाकघर किरटी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 13-04-2022 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके आग्रह किया है कि उसका नाम अराजी खाता/खतौनी नम्बरान 103/279 व 104/281 स्थित मोहाल किरटी, पटवार वृत्त किरटी, उप-तहसील कोटगढ़ के राजस्व अभिलेख में डम्मी देवी पुत्री माधु दर्ज है जोकि गलत दर्ज है, जबकि उसका असल/वास्तविक नाम रक्षा देवी पुत्री माधु है। जिसकी पुष्टि के लिये आवेदिका ने प्रार्थना-पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, नकल परिवार रजिस्टर संलग्न कर रखे हैं। 4794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनयादी द्वारा समस्त जनता ग्राम किरटी, पटवार वृत्त किरटी एवं हर आम/खास कोे सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित समय गुजर जाने के पश्चात्‌ कोई उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा और नियमानुसार इस अदालत से वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएगे।

आज दिनांक 08-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, कोटगढ, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री जगत सिंह पुत्र मोहन सिंह, गांव बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 32/68, 6/6, 4/4, महाल बरकेली, खाता/खतौनी 35/86, महाल भदराश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री जगत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, गांव बरकेली, डा0 बडाच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम मोहन सिंह सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 32/68, 6/6, 4/4, महाल बरकेली, खाता/खतौनी 35/86, महाल भदराश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में गुलाब सिंह उर्फ जोगिन्द्र सिंह दर्ज किया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम मोहन सिंह है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति आधार कार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम माल कागजात में गुलाब सिंह उर्फ जोगिन्द्र सिंह के स्थान पर मोहन सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मोहन सिंह दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 समक्ष श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्रीमती कांता देवी पुत्री श्री रन सिंह, निवासी छोऊ भोगर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

मुकद्दमा श्रीमती कांता देवी पुत्री श्री रन सिंह, निवासी छोऊ भोगर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 09-05-1980 को दर्ज करवाना चाहती है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत कोटि धिमान में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन पत्र मय हल्फीब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड, तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवम्‌ मृत्यु) एवम्‌ मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थिया अपना नाम व जन्म 09-05-1980 को ग्राम पंचायत कोटि धिमान के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कोटि धिमान व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि 09-05-1980 को ग्राम पंचायत कोटि धिमान के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवम्‌ कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- (चेतन चौहान), कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : दीना देवी पत्नी लच्छी राम, निवासी कशेलग माशगा, तहसील ददाहू, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।

श्रीमती दीना देवी पत्नी लच्छी राम, निवासी कशेलग माशगा, तहसील ददाहू, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन प़त्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा कशेलग माशगा में सुमा पत्नी लच्छी राम दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड में दीना देवी पत्नी लच्छी राम जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने अपने आवेदन के साथ व अपना ब्यान हल्फीया, प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार नकल संलग्न किया है। जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड मौजा कशेलग माशगा में अपना नाम दीना देवी दर्ज करवाना चाहती है। 4796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कशेलग माशगा, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2022 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- (चेतन चौहान), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री चेतन चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री बलार सिंह पुत्र श्री चूही राम, निवासी दग्योन, तहसील ददाहू, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम।

श्री बलार सिंह पुत्र श्री चूही राम, निवासी दग्योन, तहसील ददाहू, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन पुत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा कशेलग माशगा में नागीन्द्र सिंह पुत्र श्री चूही राम दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड मेें बलार सिंह पुत्र श्री चूही राम जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ व अपना ब्यान हल्फीया, प्रतिलिपि आधार कार्ड, प्रतिलिपि बैंक पास बुक, प्रतिलिपि भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र व परिवार नकल संलग्न किया है, जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड मौजा कशेलग माशगा में अपना नाम बलार सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम दग्योन हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2022 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- (चेतन चौहान), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944 CHANGE OF NAME I, Tej Ram Sharma s/o Sh. Tulsi Ram Sharma, r/o Prabhat Villa, Below Durga Temple Dhalli, Shimla-12, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my name on my Pan Card is wrongly entered as TR Sharma and on the website of Income Tax Department my name on entering my Pan Card number, is appearing incorrect as Satya Parkas Gupta. Kindly, correct my name as Tej Ram Sharma on my Pan Card and also in the web records of Income Tax Department.

TEJ RAM SHARMA,

s/o Sh. Tulsi Ram Sharma,

r/o Prabhat Villa, Below Durga Temple Dhalli,

Shimla-12, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sanjay Dutt Sharma s/o Sh. S. D. Sharma, r/o Village Mehli, P.O. Kasumpti, Shimla-9, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that Sanjay Sharma and Sanjay Dutt Sharma both the names are of one and the same person. I shall be using Sanjay Dutt Sharma for all my documents and identity, as mentioned in my Aadhar and Driving Licence for all future identities.

SANJAY DUTT SHARMA,

s/o Sh. S. D. Sharma,

r/o Village Mehli, P.O. Kasumpti, Shimla-9,

Tehsil & District Shimla (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Anjali Sharma w/o Sh. Sanjay Dutt Sharma, r/o Village Mehli, P.O. Kasumpti, Shimla-9, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that Anjali Sharma and Anjali Bhardwaj both the names are of one and the same person. I shall be using Anjali Sharma for all my documents and identity, as mentioned in my PAN Card for all future identities.

ANJALI SHARMA,

w/o Sh. Sanjay Dutt Sharma,

r/o Village Mehli, P.O. Kasumpti, Shimla-9,

Tehsil & District Shimla (H.P.).

4798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 सितम्बर 2022/29 भाद्रपद, 1944

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-09-20.133_gazette_2022-20_09_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-09-20.133_gazette_2022-20_09_2022.