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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 145, 06 October 2022

Published 06 October 2022

Gazette no.
145
Gazetteid
145/GAZETTE/2022-06/10/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-10-06.145_gazette_2022-06_10_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-7/2005-लेज.--श्री राजीव कौशल, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल0 एल0 आर0-ई(9)-7/2005-लेज, दिनांक 09-06-2014 द्वारा नोटरी के रूप में 145—राजपत्र/2022-06-10-2022 (5453) 5454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल भटियात, जिला चम्बा की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 400 पर दर्ज किया गया था ।

और श्री राजीव कौशल को जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र दिनांक 30-06-2022 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 कीे उप-धारा (2) के अंतर्गत पठित नोटरी नियम 1956 के नियम, 8बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधी की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 01-07-2022 को समाप्त हो गया था।

और श्री राजीव कौशल को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 3 अगस्त, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया है, जिसे संतोषजनक नहीे पाया गया, इसलिए, इस विभाग के आदेश दिनांक 15-09-2022 द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया था ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजीव कौशल, नोटरी, उप-मण्डल भटियात, जिला चम्बा का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-7/2005-Leg. Dated

30 - 09-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 2022 No. LLR-E(9)-7/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Rajeev Kaushal, Advocate was appointed as Notary vide Notification No. LLR-E (9)-7/2005-Leg., dated 09-06-2014 and authorized to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Bhattiyat of District Chamba and his name was entered at serial No. 400 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Rajeev Kaushal was valid up to 30-06-2022. As per the provisions under sub-section (2) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act. No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said Certificate of Practice expired on 1-7-2022.

AND WHEREAS, Sh. Rajeev Kaushal was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 3rd August, 2022. Since, the reply5455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 submitted by him to the said Memorandum was not found satisfactory, therefore, the same was rejected vide Order dated 15-09-2022.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Shri Rajeev Kaushal, Notary, Sub-Division Bhattiyat of District Chamba from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

Sd/- (RAJEEV BHARDWAJ), LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 30th September, 2022

No. LLR-E(9)-7/2018-Leg.—Whereas, Shri Kishori Lal, Advocate s/o Sh. Mahando Ram, r/o Village Kuther, P.O Piura, Tehsil and District Chamba (H.P.)-176324 has applied for appointment as notary in Sub-Division Chamba of District Chamba under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred vide Government notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a notary in Sub-Division Chamba of District Chamba .

Sd/- (Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English) to the Government of Himachal Pradesh.

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 2022

संख्याः यू0डी0ए0(1)-2/2016-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 5456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सोलन में नगर पंचायत अर्की की बाबत अध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं :-

नगर परिषद का नाम निर्वाचित अध्यक्ष का नाम और पता
नगर परिषद अर्की, जिला सोलन श्री हेमेन्द्र गुप्ता, वार्ड पार्षद, वार्ड न0. 5, नगर पंचायत अर्की (अध्यक्ष)।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.UD-A(1)-2/2016-L dated 29-09-2022

as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th September, 2022

No. UD-A(1)-2/2016-L.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President in respect of Nagar Panchayat, Arki, Distt. Solan as under:—

N ame of Nagar Panchayat Name & Address of Elected President
Nagar Panchayat, Arki, Distt. Solan. Sh. Hamender Gupta, Ward Councilor, Ward No. 5, Nagar Panchayat, Arki (President).

By order, DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).

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उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अगस्त, 2022

संख्या ई0डी0एन0-ए-क(9)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,5457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 हिमाचल प्रदेश सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में क्रीड़ा शिक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में, उच्चतर शिक्षा विभाग, क्रीड़ा शिक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) और प्रोन्नति नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. निरसन और व्यावृृाियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-(बी0)(1)15-76 दिनांक 10-06-1980 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र में तारीख 01 नवम्बर, 1980 को प्रकाशित क्रीड़ा शिक्षक/ जिला क्रीड़ा वर्ग-III (अराजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1980 का उस विस्तार तक एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है, जहां तक कि ये क्रीड़ा शिक्षक से सम्बन्धित है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शिक्षा)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में क्रीड़ा शिक्षक वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--क्रीड़ा शिक्षक

2. पद की संख्या.--08 (आठ)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिये वेतनमानः हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतनमान) नियम, 2022 को पे मैट्रिक्स लेवल-II, 38,500-1,22,700/-रुपए। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिये उपलब्धियांः-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 23,100/ प्रतिमाह।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

5458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमोें तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमाें/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियाें को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयोें को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं .--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से स्नातक की उपाधिः

परन्तु अभ्यर्थी ने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा अवश्य उाीर्ण की होनी चाहिएः

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।

(ii) भारत में किसी राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से सम्बन्द्ध क्रीड़ा/खेल में शिक्षण (कोचिंग) का एक वर्ष का डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित क्रीड़ा/खेल में प्रदान किया गया क्रीड़ा शिक्षण (कोचिंग) में स्नातकोार डिप्लोमा।

(iii) सम्बन्धित क्रीड़ा/खेल में विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल-प्रतियोगिता में अवश्य भाग लिया हो।

(ख) वांछनीय अर्हता.-हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों/रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं.-- आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (एं).--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) सीधी भर्ती ः दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।5459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 (ख) संंिवदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति ः लागू नहीं

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियाें मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--

(I) सकंल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, उच्चतर शिक्षा विभाग में क्रीड़ा शिक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरण/विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचाारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।5460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 (II) संंिवदात्मक उपलब्धियांः संविदा पर नियुक्त क्रीड़ा शिक्षक को रुपये 23100/-की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कक्ष के साठ प्रतिशत के बराबर होगा, प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा । (IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व मे ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की) या वयावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारीं चयन आयोग हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त क्रीड़ा शिक्षक को 23,100/- रुपये की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कक्ष के साठ प्रतिशत के बराबर होगा, प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकरी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा5461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जा परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमाें जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशोेंं के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं 5462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्य ि क्त (व्यक्तियोेंं) के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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परिशिष्ट-I

1. लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों मे से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे)। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50x 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}। (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। =01 अंक (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/ एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। =01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/ अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है। =01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/ निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। =01 Mark (vi) एन. एस. एस. (कम से कम एक वर्ष) एन. सी. सी. में प्रमाण-पत्र धारक/ भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। =01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी. पी. एल. कुुटुम्ब। =02 अंक (viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला। =01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ। =01 अंक (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। =01 अंक (xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)। =2.5 अंक 15 अंक
5463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 परिशिष्ट-II

क्रीड़ा शिक्षक (कोच) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................ पुत्र/पुत्री श्री................................................निवासी.........................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, ...................................................................(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...............................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार क्रीड़ा शिक्षक (Sports Coach) के रूप में ..................... से प्रारम्भ होने और.

.................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .......... ...........................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 23,100/-रुपए समेकित नियत संविदात्मक रकम, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतनमान) के अधीन पेमैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कक्ष का साठ प्रतिशत होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकरी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त समझी जाएगी और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)5465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944

[Authoritative English Text of Government Notification No. EDN-A-Ka(9)-5/2019 dated

23rd August, 2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd August, 2022

No. EDN-A-Ka (9)-5/2019.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Sports Coach, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Sports Coach, Department of Higher Education Himachal Pradesh, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Sports Coach/ District Sports Officer, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1980, notified vide this department Notification No. EDN-(B) (1)15-20/76, dated 10-06-1980 and published in Rajptra dated 1st November, 1980 are hereby repealed to the extent these pertain to the post of Sports Coach.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or action taken under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/- Pr. Secretary (Education).

_____________

ANNEXURE -"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPORTS COACH CLASS- III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post.—Sports Coach

2. Number of post(s).—08 (Eight)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale.— (i) Pay Scale for Regular incumbent (s) : Pay Matrix Leval- 11 (Rs.38,500- 1,22,700) of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022 5466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 (ii) Emoluments for contract employee(s) : Rs. 23,100/- as per details given in Column No.15-A.

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other Categories of persons to the extent permissible under general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/ were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualification required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S) (i) Bachelor's degree from a recognized University/deemed University or from and Institution affiliated to recognized University:

Provided that the candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(ii) One year diploma in coaching from a National Institute of Sports in India in the concerned Sports/ Game.

OR

Post Graduate Diploma in Sports Coaching awarded by a recognized State Sports University in the concerned Sports/ Game.

(iii) Must have participated at University/State /National /International level championship in the concerned Sports/ Game.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S) : Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

5467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualifications: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment :

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10 Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer grade(s) from which

promotion/ secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) Department Promotion Committee: "Not applicable"

(b) Departmental Confirmation Committee: "As may be constituted by the Government from time to time."

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Sports Coach in Department of Higher Education, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract5468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC: The Director, Higher Education, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/H.P. Staff Selection Commission Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Sports Coach appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.23,100/-P.M (which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under of Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY :

The Director Higher Education, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur /other recruiting agency /authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS :

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS :

(a) The Sports Coach appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 23,100/-P.M which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under of Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority, who shall be higher in rank to the appointing authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service such woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and then appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such, woman candidate be re-examined for fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit or production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of the pay scale.

5470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post(s).

APPENDIX‐I

APPENDIX-I
1. WRITTEN TEST (Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks). 85 marks
2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:— ( i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Mark {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)} ( ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity. =01 Mark (vi) NSS (at least one year)/certificate holder in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competition. =01 Mark 15 marks
(vii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Mark (viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Marks ( ix) Single daughter/Orphan. =01 Marks ( x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. =01 Marks (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks

APPENDIX‐II Form of contract/ agreement to be executed between the Sports Coach and the Government of Himachal Pradesh through Director of Higher Education. (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this day of in the year___________ between Sh./Smt. s/o/d/o Shri___________________ r/o_________________ _______________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Higher Education (Designation of the Appointing Authority)/ Head of the Institution i.e. Principal/Headmaster (here‐in‐after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Sports Coach on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Coach for a period of 1 year commencing on day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso‐facto stand terminated on the last working day i.e. on__________________ and information/ notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be consolidated fixed contractual amount @ Rs.23,100/P.M (which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not5472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority, who shall be higher in rank to the appointing authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government Servant and by Government Medical Officer in case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such, woman candidate be re-examined for fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

5473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. __________________________

__________________________

__________________________

(Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________

________________________

________________________

(Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

_____________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 47/22

श्री/श्रीमती Tenzin Dawa s/o Late Sh. Tsering Dhondup, r/o H. No. 1070, Tipa Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री/श्रीमती Tenzin Dawa s/o Late Sh. Tsering Dhondup, r/o H. No. 1070, Tipa Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Tenzin Dawa s/o Late Sh. Tsering Dhondup का जन्म दिनांक 17-08-1978 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Dawa के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 09-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 48/22

श्री/श्रीमती Tenzin Dasang s/o Late Sh. Tsering Dhondup, r/o H. No. 1070, Tipa Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री/श्रीमती Tenzin Dasang s/o Late Sh. Tsering Dhondup, r/o H. No. 1070, Tipa Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Tenzin Dasang s/o Late Sh. Tsering Dhondup का जन्म दिनांक 10-03-1973 को हुआ है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Dasang s/o Late Sh. Tsering Dhondup के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 09-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2022

तारीख पेशी : 11-10-2022

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती पूनम पुत्री श्री कशमीर चन्द, निवासी गांव दरीड, डाकघर सन्हू, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत . . प्रार्थिया। सन्हू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।5475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 श्रीमती पूनम पुत्री श्री कशमीर चन्द, निवासी गांव दरीड, डाकघर सन्हू, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत सन्हू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-05-1969 को गांव दरीड, डाकघर सन्हू, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत सन्हू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत सन्हू को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 12-05-1969 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-10-2022 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती पूनम की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सन्हू को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 08-09-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कुलतार सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2022 तारीख पेशी : 11-10-2022

किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती जीवन लता पुत्री श्री धनी राम, निवासी गांव डोरया दा लाहड, डाकघर कौना, तहसील थुरल, . . प्रार्थियां। ग्राम पंचायत दमंण लाहड, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती जीवन लता पुत्री श्री धनी राम, निवासी गांव डोरया दा लाहड, डाकघर कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत दमंण लाहड, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-04-1964 को गांव डोरया दा लाहड, डाकघर कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत दमंण लाहड, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थीया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत दमंण लाहड को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 12-04-1964 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-10-2022 को हाजिर अदालत 5476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती जीवन लता पुत्री श्री धनी राम की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत दमंण लाहड को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-09-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-05-2022 17-10-2022 36/22/TEH

प्रीतम चन्द पुत्र श्री तरलोचन पुत्र श्री परमा, निवासी महाल इच्छी, खास मौजा इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। प्रार्थी प्रीतम चन्द पुत्र श्री तरलोचन पुत्र श्री परमा, निवासी महाल इच्छी, खास, मौजा इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका नाम महाल इच्छी खास तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में प्रीतम पुत्र तरलोचन पुत्र परमा दर्ज हैै जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम प्रीतम चन्द दर्ज है जो सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दरूस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-10-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 08-09-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 01-06-2022 17-10-2022 37/22/TEH5477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 सत्य प्रकाश पुत्र श्री धनी राम, निवासी बरस्वालकड, डा0 इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा। बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। प्रार्थी सत्य प्रकाश पुत्र श्री धनी राम, निवासी बरस्वालकड, डा0 इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष राजस्व रिकार्ड में अपने पिता जी के नाम को सही दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता जी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल बरसवालकड तहसील व जिला कांगड़ा में धनू पुत्र फुमण दर्ज हैै जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता जी का नाम धनी राम दर्ज है जो की सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में इनका नाम दुरुस्त दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-09-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 17-05-2022 17-10-2022 30/22/TEH

आशीष कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमारी, पत्नी श्री कीकर सिंह, निवासी चकवन समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। प्रार्थी आशीष कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमारी, पत्नी श्री कीकर सिंह, निवासी चकवन समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी माता का नाम महाल जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में लच्छमी देवी पुत्री प्रेम दास पुत्र किहरू दर्ज हैै जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में उनका नाम कमलेश कुमारी दर्ज है जो की सही है। अतः प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-10-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 5478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 आज दिनांक 08-09-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 34/22/TEH 16-07-2022 17-10-2022 29/22/TEH

बलदेव राज पुत्र श्री भौंठा राम पुत्र सूवा, निवासी बड़ी हलेड, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। प्रार्थी बलदेव राज पुत्र श्री भौंठा राम पुत्र सूवा, निवासी बड़ी हलेड, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल उप-महाल भवन व हलेड कलां, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में वलदेव कुमार पुत्र भौंठा पुत्र सूवा दर्ज हैै जो कि गलत है जबकि अन्य कागजात में उनका नाम वलदेव राज दर्ज है जो की सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-10-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 08-09-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

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समक्ष प्रवीण कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 09-09-2022 17-10-2022 वीना देवी पुत्री श्री मस्त राम, निवासी गांव रिहालपुरा, तहसील व जिला कांगड़ा।5479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी वीना देवी पुत्री श्री मस्त राम, निवासी गांव रिहालपुरा, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 10-02-1980 को हुआ था परंतु उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत हलेड कलां हाल पंचायत जोगीपुर के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज है तो दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 09-09-2022 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी। पृथी सिंह पुत्र प्रेम चन्द, निवासी महाल लखवाल, मौजा सदवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती नाम महाल लखवाल, मौजा सदवां, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी पृथी सिंह पुत्र प्रेम चन्द, निवासी महाल लखवाल, मौजा सदवां, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर स्कूल प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज में पृथी सिंह पुत्र प्रेम चन्द दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल लखवाल, मौजा सदवां में उसका नाम नरेश कुमार पुत्र प्रेम चन्द दर्ज है, जोकि गलत है। व इसके नाम की दुरुस्ती की जाए।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को नाम दुरुस्ती पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 5480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 आज दिनांक ................................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी। मिथलेश कुमार पुत्र श्री चूनी लाल, निवासी महाल व मौजा भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत भडवार, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी मिथलेश कुमार पुत्र श्री चूनी लाल, निवासी महाल व मौजा भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती चम्पावती पत्नी श्री चूनी लाल, निवासी महाल व मौजा भडवार, तहसील नूरपुर की मृत्यु दिनांक 04-10-1996 को हुई है, जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भडवार, तह0 नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0 की रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की माता के ग्राम पंचायत भडवार में मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की माता के मृत्यु पंजीकरण पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार मृत्यु पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी। पुन्नू राम पुत्र सिंहार पुत्र खडकू, निवासी महाल किरा, मौजा बदंला, तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)5481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 बनाम . . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती शजरा नस्व महाल व मौजा बरन्डा, तह0 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री पुन्नू राम पुत्र सिंहार पुत्र खडकू, निवासी महाल किरा, मौजा बदंला, तहसील धरवाला, जिला चम्बा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि शजरा नस्व महाल लडका, तहसील धरवाला, जिला चम्बा में उसकी जाति गददी राजपूत उपजाति देवल दर्ज है, जोकि सही है। जबकि शजरा नस्व महाल व मौजा बरन्डा में उसकी जाति राजपूत उपजाति चमयाल दर्ज है जो कि गलत है। व दुरुस्ती शजरा नस्व की जाए।

प्रतिवादी आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जाति की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को प्रार्थी की जाति दुरुस्ती पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार दुरुस्ती शजरा नस्व के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ................................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 07/NT/2022 तारीख पेशी 19-10-2022

. .प्रार्थी। सुरिन्दर कुमार पुत्र फलातु राम, निवासी महाल सियालकड़, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. .प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी सुरिन्दर कुमार पुत्र फलातु राम, निवासी महाल सियालकड़, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल सियालकड़, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में विपन कुमार पुत्र फलातु दर्ज है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र व अन्य सभी जगह मेंं उसका नाम सुरिन्दर कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़़ के महाल सियालकड़़, मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम विपन कुमार पुत्र फलातु के बजाये विपन कुमार उपनाम सुरिन्दर कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है। 5482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 19-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। सुरिन्दर कुमार पुत्र फलातु, निवासी महाल सियालकड़, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल सियालकड़ में विपन कुमार पुत्र फलातु के बजाये विपन कुमार उपनाम सुरिन्दर कुमार पुत्र फलातु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

दिनांक 08-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 08/NT/2022 तारीख पेशी : 19-10-2022 जितेंदर कुमार पुत्र सुख राम, निवासी महाल डल, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.--नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी जितेंदर कुमार पुत्र सुख राम, निवासी महाल डल, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम पटवार वृत्त डल के महाल डल, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में सुखिया पुत्र महली दर्ज है जबकि परिवार रजिस्टर, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य सभी जगह मेंं उनका नाम सुख राम पुत्र महली राम दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल डल, मौजा व उप-तहसील मझीण में उनका नाम सुखिया पुत्र महली के बजाये सुखिया उपनाम सुख राम पुत्र महली दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति थे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो दिनांक 19-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। और सुखिया पुत्र महली, निवासी महाल डल, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त डल के महाल डल में सुखिया पुत्र महली के बजाये सुखिया उपनाम सुख राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

दिनांक 08-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री/श्रीमती Rigzin Wangmo w/o Mr. Tsering Choden, r/o present residing, Nyima Monastery, Rewalsar, District Mandi (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री/श्रीमती Rigzin Wangmo w/o Mr. Tsering Choden, r/o present residing, Nyima Monastery, Rewalsar, District Mandi (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Karma Pema Dorjee का जन्म दिनांक 07-04-2009 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala /ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Karma Pema Dorjee के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17-10-2022 को असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-09-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मदन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :

तारीख पेशी : 15-10-2022 श्री हरि राम पुत्र श्री प्रभदयाल, निवासी गांव त्योड़ा, डा0 बसन्तपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री हरि राम पुत्र श्री प्रभदयाल, निवासी गांव त्योड़ा, डा0 बसन्तपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी पुत्री रीत की जन्म तिथि 02-07-2020 ग्राम पंचायत इन्दौरा के अभिलेख में दर्ज न है जो की दर्ज की जाए। 5484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0

किस्म मुकद्दमा : Registration of will U/S 40-41 श्री ज्योति कपूर सुपुत्र श्री प्रेम चन्द सुपुत्र हिरदा राम, गांव व डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--U/S 40-41 के तहत वसीयत पंजीकृत करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है प्रार्थी श्री ज्योति कपूर सुपुत्र श्री प्रेम चन्द सुपुत्र हिरदा राम, गांव व डा0 उतराला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह मृतिका धर्मू देवी सुपुत्री हिरदा राम का सगा भतीजा है। उसकी बुआ द्वारा दिनांक 23-04-2022 को एक जुवानी वसीयत मेरे नाम पर की थी जिसे मैं पंजीकरण अधिनियम की धारा 40-41 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना चाहता हूं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे कोई भी उजर/ एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज दायर कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 31-08-2022 को मेरे मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-पंजीकाध्यक्ष,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) चन्द्रावती पुत्री श्री ज्वाला सिंह, निवासी गांव नलौहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)5485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

चन्द्रावती पुत्री श्री ज्वाला सिंह, निवासी गांव नलौहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 07-11-1976 को महाल नलौहता में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोर्ई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-10-2022 को सुवह 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 12-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra (H.P.).

1. Sh. Sanjeev Kumar age 44 years s/o Shri Purshotam Chand Sharma, r/o Vill. Khaprehar, P. O. Kandi, Tehsil Baroh, District Kangra.

2. Babita Kumari age 45 years d/o Shri Lal Chand Shrama, r/o Vill. P. O. Balol, Tehsil Baroh, Distt. Kangra.

Versus

General Public

Subject.—Notice for registration of Marriage.

Applicants Sh. Sanjeev Kumar age 44 years s/o Shri Purshotam Chand Sharma, r/o Vill. Khaprehar, P. O. Kandi, Tehsil Baroh, District Kangra and Babita Kumari age 45 years d/o Shri Lal Chand Shrama, r/o Vill. P. O. Balol, Tehsil baroh, Distt. Kangra have filed an application under section 16 of special marriage Act alongwith affidavit in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 21-11-2002 at home Vill. Khaprehar, P. O. Kandi, Tehsil Baroh, District Kangra as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-11-2022. The objection received after 03-11-2022 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

5486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 Issued today on 15-09-2022 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan, Distt.Kangra (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे।

रघु, हरिया पुत्र सुंकु पुत्र पंडतु व प्रदीप कुमार, कपिल कुमार पुत्र कर्म चंद पुत्र सुंकु व देवी सिंह पुत्र सालो, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख . . प्रतिवादीगण। लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 11, खसरा नं0 212 त रकबा तादादी 00-06-55 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर-मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी रघु, हरिया पुत्र सुंकु पुत्र पंडतु व प्रदीप कुमार, कपिल कुमार पुत्र कर्म चंद पुत्र सुंकु, निवासी महाल व मौजा हरनेहड़,़ तहसील धर्मशाला का गैर-मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः 1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20, शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी मुताबिक जमाबंदी तसदीक हुए हैं। इंतकाल तसदीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।5487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 आज दिनांक 03-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे।

जौंकी राम पुत्र प्रैमु पुत्र लखु व चमन लाल पुत्र श्रीधर व सुभाष चंद, जोगिंदर सिंह, महिंदर सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख . . प्रतिवादीगण। लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 11, खसरा नं0 239, 270, 271, रकबा तादादी 00-02-90 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी जौंकी राम पुत्र प्रैमु पुत्र लखु का गैर-मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः 1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20, शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी मुताबिक जमाबंदी तसदीक हुए हैं। इंतकाल तसदीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी कि सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।5488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 आज दिनांक 03-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : 104(3) के तहत इंतकाल दर्ज करने बारे।

ओम प्रकाश, बक्शी राम, बलदेव सिंह पुत्र बजीर पुत्र लखु, निवासी महाल हरनेहड़, मौजा हरनेहड,़ . . प्रार्थीगण। तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख . . प्रतिवादीगण। लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन जेरे धारा 104(3) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बराए भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 11, खसरा नं0 243/2, रकबा तादादी 00-03-30 है0 जमाबंदी साल 2013-14 महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गैर-मौरूसी का इंतकाल दर्ज करने बारे।

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी पटवार वृत्त शीला के अनुसार प्रार्थी ओम प्रकाश, बक्शी राम, बलदेव सिंह पुत्र बजीर पुत्र लखु, निवासी महाल व मौजा हरनेहड,़ तहसील धर्मशाला का गैर-मौरूसी 104(3) का इंतकाल लंभित है क्याेंकि प्रतिवादीगण क्रमशः 1. बलदेव सिंह, 2. हरी सिंह, 3. प्रताप सिंह, 4. शकुंतला देवी पत्नी स्व0 श्री बलबीर सिंह, 5. ईशर सिंह, 6. ओंकार सिंह, 7. शमशेर सिंह, 8. रमेश सिंह, 9. जगदीश चंद पुत्र व 11. कांता देवी पुत्री तुलसी राम, 12. शकुंतला देवी पुत्री दुर्गा देवी, 12. कुलदीप सिंह पुत्र, 13. हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह, 14. जय देवी सिंह पुत्र जगदीप सिंह, 15. बलभद्र सिंह, 16. कृष्ण सिंह, 17. राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह, 18. विशब नाथ सिंह पुत्र व 19. सुरेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव सिंह, 20. शकुंतला पुत्री निका, 21. सुख लाल पुत्र माणू राम स्थानीय वासी मुताबिक जमाबंदी तसदीक हुए हैं। इंतकाल तसदीक के समय उक्त प्रतिवादीगण बावजूद इतलाह के सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी धर्मशाला के समक्ष पेश न हो रहे हैं। वादी पक्ष द्वारा इस बारे शपथ-पत्र भी दायर किया है कि इन प्रतिवादी पक्षों का सही पता मालूम न हो पा रहा है। जिस कारण उक्त इंतकाल काफी समय से लम्बित चला आ रहा है। अतः इस राजपत्र इश्तहार के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 11 बजे पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। अन्यथा गैरहाजिरी कि सूरत में उक्त गैर-मौरूसी का इंतकाल प्रार्थियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया जाएगा। उसके उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।5489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 आज दिनांक 03-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 04/2020

तारीख दायर : 18-12-2019 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री राम आसरे पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 28/46, खसरा नं0 293/266/165, 294/266/165, 224, महाल रनोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 28/46, खसरा नं0 293/266/165, 294/266/165, 224, महाल रनोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती हिमाचली देवी, सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र कंवर, मीरा देवी, अनिता देवी पत्नी दिवेश, शुभम पुत्र राजेन्द्र, शौरय पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।5490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 04/2020

तारीख दायर : 12-02-2020 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री जगत सिंह पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 07/24, 31, 34, 35, 36, 38, खसरा नं0 467, 376, 467, 475, 477, 67, रकबा तादादी 0-21-74 है0, खाता/खतौनी नं0 774/1, 775, 776 व 779, रकबा तादादी 00-97-33 है0, खाता/खतौनी नं0 14/54, खसरा नं0 774, रकबा तादादी 00-09-35 है0, खाता/खतौनी नं0 17/65, 81, 82, खसरा नं0 250, 295, 297, 728, 730, 731, 733, 753, 796/352, 793/351, 795/352, खाता/खतौनी नं0 43, मिन/205, खसरा नं0 90, रकबा तादादी 00-07-10 है0, खाता/खतौनी नं0 46/237, खसरा नं0 225, रकबा तादादी 00-11-30 है0, महाल करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस हरिओम बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 07/24, 31, 34, 35, 36, 38, खसरा नं0 467, 376, 467, 475, 477, 67, रकबा तादादी 0-21-74 है0, खाता/खतौनी नं0 774/1, 775, 776 व 779, रकबा तादादी 00-97-33 है0, खाता/खतौनी नं0 14/54, खसरा नं0 774, रकबा तादादी 00-09-35 है0, खाता/खतौनी नं0 17/65, 81, 82, खसरा नं0 250, 295, 297, 728, 730, 731, 733, 753, 796/352, 793/351, 795/352, खाता/खतौनी नं0 43, मिन/205, खसरा नं0 90, रकबा तादादी 00-07-10 है0, खाता/खतौनी नं0 46/237, खसरा नं0 225, रकबा तादादी 00-11-30 है0, महाल करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्री जगत सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, राम आसरे पुत्र दुर्गा सिंह, शिव सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह, श्रीमती तारा देवी पुत्र लाल सिंह, दिपक कुमार पुत्र श्री भादर सिंह, कु0 मिनाक्षी पुत्री भादर सिंह, कु0 उमा देवी पुत्री भादर सिंह, कु0 शारदा पुत्री भादर सिंह, श्रीमती शिला देवी पुत्री अम्बी देवी पत्नी रत्न सिंह, निशा देवी पुत्री गोपाल सिंह, शुकरी देवी पत्नी गोपाल सिंह, मुरत सिंह पुत्र विक्रम सिंह, प्रेम सिंह पुत्र विक्रम सिंह, श्रीमती गुड्‌डी देवी पुत्री विक्रम सिंह, शकुन्तला देवी पुत्री विक्रम सिंह, मालती देवी पुत्री विक्रम सिंह, धर्मू देवी पुत्री विक्रम सिंह, केहर सिंह पुत्र टिकम सिंह सुन्दरा देवी पुत्री श्री टिकम सिंह सावित्री देवी पुत्री टिकम सिंह, धर्मा देवी पुत्री नारायण सिंह, गोपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह, कु0 कुलजा देवी पुत्री मान सिंह, कु0 फुला देवी पत्नी मान सिंह, जगत सिंह पुत्र शिव राम, कान्ता देवी पुत्री शिव राम, गंगा देवी पत्नी शिव राम, भानू पुत्री केशव राम, लच्छू पुत्री केशव राम, सुरत राम पुत्र देवकी नन्द, मनमोहन पुत्र श्रीमती मुंगरी देवी, पदम दास पुत्र सागर दास, अमर दास पुत्र सागर दास, चेतरी पुत्री सागर दास, राम सिंह पुत्र सबीर दास, मंगली पुत्री रगू दास, अनिल कुमार पुत्र गोपाल सिंह, संगीता देवी पुत्री गोपाल सिंह, सुमी पत्नी बिर सिंह, जोगिन्दर पुत्र हेम सिंह, सुन्दर सिंह पुत्र फुला सिंह, संजीव कुमार पुत्र फुला सिंह कंगली देवी पत्नी फुला सिंह, रविन्दर सिंह पुत्र मुनी देवी, गोविन्द सिंह पुत्र गुंगी देवी, विरोचन सिंह पुत्री मुनशी देवी, सरस्वती देवी पुत्री मुनशी देवी, कु0 सीता देवी पुत्री मुनशी देवी, कौश्लया देवी पुत्री मुनशी देवी, धरूवा देवी पुत्री मुनशी देवी, लक्ष्मी देवी पुत्री मुनशी देवी, बबली देवी पुत्री मुनशी देवी, मथुरा देवी पुत्री मुनशी देवी, छतर सिंह पुत्र रूप सिंह, कृष्णां पुत्री रूप सिंह, दुर्गी पुत्री रूप सिंह, घन्टू पुत्री बैंज राम उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण5491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 06/2020

तारीख दायर : 12-02-2020 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री राम आसरे पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 23/194, खसरा नं0 118, रकबा तादादी 00-20-40 है0, खाता/खतौनी नं0 24/195, खसरा नं0 925, 926, रकबा तादादी 00-62-95 है0, खाता/खतौनी नं0 26/210, खसरा नं0 119, रकबा तादादी 00-17-65 है0, खाता/खतौनी नं0 25, 44/196 ता 208, खसरा नं0 920, 921, 919/1, 728 163, 167, 70, 71, 52, 49, 50, 102, 103, 908, 822, 823, 814, 821, 819, 820, 846, खसरा नं0 15, 41, 31, 37, 36, 26, 27, 28, 25, महाल चदाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस हरिओम बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव व डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 23/194, खसरा नं0 118, रकबा तादादी 00-20-40 है0, खाता/खतौनी नं0 24/195, खसरा नं0 925, 926, रकबा तादादी 00-62-95 है0, खाता/खतौनी नं0 26/210, खसरा नं0 119, रकबा तादादी 00-17-65 है0, खाता/खतौनी नं0 25, 44/196 ता 208, खसरा नं0 920, 921, 919/1, 728 163, 167, 70, 71, 52, 49, 50, 102, 103, 908, 822, 823, 814, 821, 819, 820, 846, खसरा नं0 15, 41, 31, 37, 36, 26, 27, 28, 25, महाल चदाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती शीला देवी पुत्री रतन सिंह, अम्बी देवी पत्नी रत्न सिंह, गोपाल सिंह पुत्र केहर सिंह, प्रेम सिंह पुत्र विक्रम सिंह, गुड्‌डी देवी पुत्री विक्रम सिंह, शकुन्तला देवी पुत्री विक्रम सिंह, मालती देवी पुत्री श्री विक्रम सिंह, धर्मू देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह, केहर सिंह पुत्र टिकम सिंह, कहान सिंह पुत्र विरोचन सिंह पुत्र चन्द सिंह, छतर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह, हरबन्स पुत्र गोवर्धन सिंह, करतार सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह, शेर पुत्र गोवर्धन सिंह कृष्णा देवी पत्नी गोवर्धन सिंह, दुर्गी देवी, सुन्दर सिंह, सोहन सिंह पुत्र विर सिंह, सुमना देवी, हिरा सिंह, सागर सिंह पुत्र फुला सिंह, कामली उर्फ कमल सिंह पुत्र भेन्ज राम, गणटू देवी पुत्री भेन्ज राम उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नही हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को 5492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 05/2020

तारीख दायर : 12-02-2020 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती शिला देवी, पुत्री रत्न सिंह, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 1/9, खसरा नं0 21, 1, 218, 20, 3, 19, 22, 23, 24, 29, 30 खाता/खतौनी नं0 2/10 ता 14, खसरा नं0 15, 41, 31, 37, 36, 26, 27, 28, 25 महाल कराई, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)। नोटिस हरिओम बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओ पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव व डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 1/9, खसरा नं0 21, 1, 218, 20, 3, 19, 22, 23, 24, 29, 30 खाता/खतौनी नं0 2/10 ता 14, खसरा नं0 15, 41, 31, 37, 36, 26, 27, 28, 25 महाल कराई, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती शीला देवी पुत्री रतन सिंह, अम्भी देवी पत्नी रत्न सिंह, गोपाल सिंह पुत्र केहर सिंह, मुरत सिंह पुत्र विक्रम सिंह, प्रेम सिंह पुत्र विक्रम सिंह, गुड्‌डी पुत्री विकरम सिंह, शकुन्तला देवी पुत्री विक्रम सिंह, मालती देवी पुत्री श्री विक्रम सिंह, धर्मू देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह, हरशीत पुत्र प्रेम सिंह, मोनीका पुत्री प्रेम सिंह, केहर सिंह पुत्र टिकम सिंह, सावीत्री पुत्री टिकम सिंह, धर्मा देवी पुत्री चन्द्र सिंह, लक्ष्मी देवी पुत्री चन्द्र सिंह, बबली देवी पुत्री चन्द्र सिंह, माथूरी देवी पुत्री चन्द्र सिंह, छतर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह, हरबन्स पुत्र गोवर्धन सिंह, करतार सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह, शेर सिंह पुत्र गोवर्धन दास, कृष्णा देवी पत्नी गोवर्धन सिंह, दुर्गी देवी पत्नी सुन्दर सिंह, सुम्मा देवी पुत्री मान दास, भारत सिंह पुत्र मान सिंह, बान विर पुत्र मान सिंह, कुलजा पुत्री मान सिंह, जोगिन्दर सिंह पुत्र हिम सिंह, बलविन्दर सिंह पुत्र हिम सिंह, कु0 लता पुत्री हिम सिंह, अतरा देवी पत्नी हिम सिंह, सुरेन्दर सिंह पुत्र फुला सिंह, सन्जीव पुत्र फुला सिंह, गान्टू देवी पुत्री भैंज राम, मानू देवी पुत्री शिव राम, लच्छु पुत्री शिव राम, सुरत राम पुत्र देवकी नन्द, मुंगरी देवी पुत्री देवकी नन्द, पदम दास पुत्र सागर दास, तोतू राम पुत्र सागर दास, झापटू पुत्री सागर दास, यही पुत्री सागर दास, छतरी देवी पुत्री सागर दास, भाग राम पुत्र सबीर दास, कुन्दन लाल पुत्र, सबीर दासु,5493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 प्रषोतमा पुत्री सबीर दास, ठाकरी पत्नी सबीर दास, मंगली पुत्री रगू दास, गोपाल सिंह पुत्र रगू दास, श्याम कली पत्नी रगू दास उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नही हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 09/2019

तारीख दायर : 18-12-2019 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री राम आसरे पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 10 मिन/82, खसरा नं0 10, 11, रकबा तादादी 00-14-13 है0, महाल रतनपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस हरिओम बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी गांव व डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 10 मिन/82, खसरा नं0 10, 11, रकबा तादादी 00-14-13 है0, महाल रतनपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी रतन सिंह पुत्र भीम सिंह, बलराज पुत्र सेवा दासी उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। 5494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 07/2020

तारीख दायर : 12-02-2020 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री जगत सिंह पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 31/131, खसरा नं0 942, 943, 945, 947, रकबा तादादी 00-32-48 है0, खाता/खतौनी नं0 49/207, खसरा नं0 760, 1040, 1045, 1046, 1047, 1104, रक्बा तादादी 00-71-90 है0, खाता/खतौनी नं0 52/214, खसरा नं0 911, 944, रकबा तादादी 00-10-52 है0, खाता/खतौनी नं0 105 मिन/314, खसरा नं0 1044, रकबा तादादी 00-19-35 है0, महाल गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)। नोटिस हरिओम बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी गांव व डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 31/131, खसरा नं0 942, 943, 945, 947, रकबा तादादी 00-32-48 है0, खाता/खतौनी नं0 49/207, खसरा नं0 760, 1040, 1045, 1046, 1047, 1104, रक्बा तादादी 00-71-90 है0, खाता/खतौनी नं0 52/214, खसरा नं0 911, 944, रक्बा तादादी 00-10-52 है0, खाता/खतौनी नं0 105 मिन/314, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्री मंगल दास पुत्र सैंकू, राम कृष्ण पुत्र गुरदास, मोहन लाल पुत्र गुरदास, हरि सिंह पुत्र गुरदास, सुमणी देवी पुत्री गुरदास, कु0 रेणुका पुत्री गुरदास, अभिमन्यू पुत्र गोपी, दिपीका पुत्री गोपी, यामीनी पुत्री बहादुर सिंह, विर सिंह पुत्र गोपी, प्यारे लाल पुत्र गोपी, बलवीर सिंह पुत्र गोपी, प्रताप सिंह पुत्र गोपी, यशवीर सिंह पुत्र गोपी, हेमप्रभा पुत्री गोपी, किरती पुत्री गोपी, श्याम दास पुत्र गोपी, मुरत सिंह पुत्र विक्रम सिंह, प्रेम सिंह पुत्र विक्रम सिंह, गुड्‌डी देवी पुत्री विक्रम सिंह, शकुन्तला देवी पुत्री विक्रम सिंह मालती देवी पुत्री विक्रम सिंह, धर्मू देवी पत्नी विक्रम सिंह, केसर सिंह पुत्र टिकम सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र टिकम सिंह, सुन्दरी देवी पुत्री टिकम सिंह, सावित्री देवी पुत्री टिकम सिंह, कहान सिंह पुत्री नरायणा दास, धर्म देवी पुत्री नारायण दास, गोपाल दत उपनाम गोपाल सिंह पुत्र शरवणा नन्द, थापी देवी पुत्री शरवणा नन्द, मुन्ना देवी पुत्री शरवणा नन्द, चितर देव पुत्र राम रतन, वेद प्रकाश पुत्र राम रतन, कु0 पुशपा देवी पुत्री राम रतन, देवा पुत्र ईश्वर नन्द, देव कन्या पुत्री ईश्वरी नन्द, रोशनी देवी पुत्री इश्वरी नन्द, हेमलता पुत्री ईश्वरी नन्द, कान्ता देवी पुत्री ईश्वरी नन्द, गोविन्द राम पुत्र टिकम राम, दामोदर दत पुत्र टिकम राम, शकुन्तला देवी पुत्री टिकम राम, नन्दा देवी पुत्री टिकम राम, कला देवी पुत्री टिकम राम, रूपा देवी पुत्री टिकम राम, नरवदा देवी पुत्री टिकम राम, उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला5495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 11/2019

तारीख दायर : 18-12-2019 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री जगत सिंह पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 52/134, खसरा नं0 252, रकबा तादादी 00-46-39 है0, खाता/खतौनी नं0 53/135, खसरा नं0 746, 807, 823, रकबा तादादी 00-69-92 है0, खाता/खतौनी नं0 54/137, खसरा नं0 324, 326, रकबा तादादी 00-04-14 है0, खाता/खतौनी नं0 55/137, खसरा नं0 334, रकबा तादादी 00-01-02 है0, खाता/खतौनी नं0 93/206, खसरा नं0 765, रकबा तादादी 00-03-33 है0, खाता/खतौनी नं0 125/263, खसरा नं0 763/1, व 808, रक्बा तादादी 00-09-02 है0, महाल सनारसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)। नोटिस हरिओम बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी गांव व डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 52/134, खसरा नं0 252, रकबा तादादी 00-46-39 है0, खाता/खतौनी नं0 53/135, खसरा नं0 746, 807, 823, रकबा तादादी 00-69-92 है0, खाता/खतौनी नं0 54/137, खसरा नं0 324, 326, रकबा तादादी 00-04-14 है0, खाता/खतौनी नं0 55/137, खसरा नं0 334, रकबा तादादी 00-01-02 है0, खाता/खतौनी नं0 93/206, खसरा नं0 765, रकबा तादादी 00-03-33 है0, खाता/खतौनी नं0 125/263, खसरा नं0 763/1 व 808, रकबा तादादी 00-09-02 है0, महाल सनारसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती शिला देवी पुत्री रतन सिंह, कलपना पुत्री रतन सिंह, अलपना पुत्री रतन सिंह, गोपाल पुत्र केहर सिंह, धर्म सिंह पुत्र केहर, लिला देवी पुत्री केहर सिंह तवजा देवी पुत्री केहर सिंह, दिनेश्वर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, शेकर पुत्र सुन्दर सिंह, राजेश्वरी पुत्री सुन्दर सिंह, रिता पुत्री सुन्दर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र भोला सिंह, शिव कुमार पुत्र भोला सिंह, शंकर पुत्र भोला सिंह, सत्या देवी पुत्री भोला सिंह, शिला देवी पुत्री भोला सिंह, फेटी पत्नी भोला सिंह, देविन्दर सिंह पुत्र अमिर सिंह, विद्यावती पुत्री अमिर सिंह, सन्सार सिंह पुत्र भगवान दास, ईन्दर देवी पुत्री भगवान दास, कलमु देवी पुत्री भगवान दास, ईश्वरी देवी पुत्री भगवान दास उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु 5496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा य एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 12/2019

तारीख दायर : 18-12-2019 श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

श्री राम आसरे पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0भू0रा0अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 4मिन/106, खसरा नं0 408, रकबा तादादी 00-10-00 है0, खाता/खतौनी नं0 53/139, खसरा नं0 406/1, रकबा तादादी 00-03-77 है0, महाल गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)। नोटिस हरिओम बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री हरिओम पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी गांव व डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 45 मिन/106, खसरा नं0 408, रकबा तादादी 00-10-00 है0, खाता/खतौनी नं0 53/139, खसरा नं0 406/1, रकबा तादादी 00-03-77 है0, महाल गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) की तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम इस अदालत में दिया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी लुनू राम पुत्र तोतू, संजू पुत्र भादरी देवी, ममता पुत्री भादरी देवी, देवी पुत्री मोथू, गंगी पुत्री मोथू, सेसू पुत्री मोथू, विजय कुमार पुत्र मोथू, राजेन्द्र कुमार पुत्र मोथू, मालती देवी पुत्री मोथू, थोई पुत्री जटी, सन्त राम पुत्र रेलू, जवाला देवी पुत्री रेलू, श्याम दासी पुत्री छंगटू, सेमपली पत्नी छंगटू, बिर सिंह पुत्र धेरमू, थौई राम पुत्र कला उपरोक्त प्रतिवादीगणाें को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादी उपरोक्त को कई बार समन जारी किया जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इसकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2022 को प्रातः 10.00 असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह5497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रकरण संख्या : 21/22

श्री निक्का सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी ग्राम तारूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री निक्का सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी ग्राम तारूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 01-01-1954 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बदरीपुर में अपने ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म तिथि 01-01-1954 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री निक्का सिंह पुत्र हरनाम सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 07-10-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री निक्का सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत बदरीपुर में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 07-09-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (रामभज शर्मा), नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। श्री भीमा नन्द पुत्र श्री क्यादशू राम, निवासी ग्राम तालों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा रामा, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री भीमा नन्द पुत्र श्री क्यादशू राम, निवासी ग्राम तालों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल रामा, तहसील नाहन में उनका नाम भीम दत दर्ज है, जबकि उनका सही नाम भीमा नन्द है, जिसे दुरुस्त किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम मौजा रामा में भीम दत के स्थान पर भीमा नन्द दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 11-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 08-09-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। श्री भीमा नन्द पुत्र श्री क्यादशू राम, निवासी ग्राम तालों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत जाति दुरुस्ती मौजा रामा, तहसील नाहन बारे।

प्रार्थी श्री भीमा नन्द पुत्र श्री क्यादशू राम, निवासी ग्राम तालों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश आदि ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल रामा, तहसील नाहन में उनके परिवार की जाति भाट स्वाच्छस दर्ज है, जबकि मोहाल तालों, तहसील नाहन में उनके परिवार की जाती ब्राह्मण स्वाच्छस दर्ज है जोकि गलत है, जिसे दुरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के परिवार की मौजा तालों में जाति ब्राह्मण उप-जाति स्वाच्छस के स्थान पर जाति भाट, उप-जाति स्वाच्छस दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 11-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते है। हाजिर न आने की सूरत में5499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 08-09-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Amit Kumar s/o Sh. Jeevan Singh, r/o Ward No. 6, Village Nahlwin, P.O. Aghar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed name from Amit Kumar to Amit Thakur. All concerned note.

AMIT KUMAR,

s/o Sh. Jeevan Singh,

r/o Ward No. 6, Village Nahlwin,

P.O. Aghar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sarbjeet Kaur w/o Sh. Gurpreet Singh, r/o Mohalla Gurusar, Ward No. 1 Una, P.O., Tehsil and District Una (H.P.) declare that my Correct Name is Sarbjeet Kaur. But in the school record of my son's Arshdeep Singh my name written as Sarabjeet Kaur instead of Sarbjeet Kaur. All concerned note.

SARBJEET KAUR

w/o Sh. Gurpreet Singh,

r/o Mohalla Gurusar, Ward No. 1 Una,

P. O., Tehsil and District Una (H.P.).

5500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अक्तूबर, 2022/14 आश्विन, 1944

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-10-06.145_gazette_2022-06_10_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-10-06.145_gazette_2022-06_10_2022.