राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 अक्तूबर, 2022
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-17/2022-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) को दिनांक 29-09-2022 को 147—राजपत्र/2022-10-10-2022 (5529) 5530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2022
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 5 का संशोधन।
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2022 का अधिनियम संख्यांक 15 हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2022 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 सितम्बर, 2022 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
2. धारा 5 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के परन्तुक के अन्त में '';'' चिन्ह के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः
''परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत स्तर से अधिक हो सकेगा किन्तु यह प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;"।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2022
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections :
1. Short title. 2. Amendment of Section 5.
5531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 Act No. 15 of 2022THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2022
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH SEPTEMBER, 2022)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act,
2005 (Act No. 14 of 2005).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2022.
2. Amendment of Section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in sub-section (1), in clause (ii), at the end of the proviso, for the sign ";" the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:
''Provided further that the fiscal deficit may exceed the level of 3 percent but shall not exceed 4 percent of the estimated Gross State Domestic Product in the Financial Year 2020-21;".
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 अक्तूबर, 2022
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-13/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8) को दिनांक 29-09-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।5532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अधिनियम, 2022
धाराओं के क्रम
धाराः
अध्याय-1 प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
अध्याय-2
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन
2. धारा 12 का लोप।
अध्याय-3 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन 3. धारा 11-क. का लोप।
अध्याय-4 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 4. धारा 6-कक. का लोप।
अध्याय-5 प्रकीर्ण
5. 2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।
2022 का अधिनियम संख्यांक 16 हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अधिनियम, 2022
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 सितम्बर, 2022 को यथा अनुमोदित)
मन्त्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संदाय से सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
अध्याय-1
प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अधिनियम, 2022 है।5533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 (2) यह 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। अध्याय-2
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन
2. धारा 12 का लोप.--मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 12 का लोप किया जाएगा।
अध्याय-3
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन 3. धारा 11-क. का लोप.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 11-क. का लोप किया जाएगा।
अध्याय-4
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन 4. धारा 6-क. का लोप.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-कक का लोप किया जाएगा।
अध्याय-5
प्रकीर्ण
5. 2022 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृतियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND
ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES ACT, 2022
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
CHAPTER-1
PRELIMINARY
1. Short title and commencement.
CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000
2. Omission of section 12.
5534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 CHAPTER-IIIAMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971
3. Omission of Section 11-A.
CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH
LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971
4. Omission of Section 6-AA.
CHAPTER-V
MISCELLANEOUS
5. Repeal of the H.P. Ordinance No. 2 of 2022 and savings.
Act No. 16 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH PAYMENT OF INCOME TAX ON SALARIES AND ALLOWANCES OF CERTAIN CATEGORIES ACT, 2022
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH SEPTEMBER, 2022)
AN
ACT
to amend the provision regarding payment of Income Tax on Salaries and Allowances of
Ministers, Speaker, Deputy Speaker and Members of the Legislative Assembly.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follow:—
CHAPTER-I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Act, 2022.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2022.
CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS
(HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000
2. Omission of Section 12.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, Section 12 shall be omitted.
5535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 CHAPTER-IIIAMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971
3. Omission of Section 11-A.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, Section 11-A shall be omitted.
CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971
4. Omission of Section 6-AA.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, Section 6-AA shall be omitted.
CHAPTER-V
MISCELLANEOUS
5. Repeal of the H.P. Ordinance No. 2 of 2022 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Payment of Income Tax on Salaries and Allowances of Certain Categories Ordinance, 2022 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 अक्तूबर, 2022
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-15/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधयेक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10) को दिनांक 01-10-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।5536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम । 2. धारा 2 का संशोधन। 3. धारा 14 का संशोधन। 4. धारा 48 का संशोधन। 5. धारा 48क. का अन्तःस्थापन। 6. धारा 57 का संशोधन। 7. धारा 308क. का अन्तःस्थापन।
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2022 का अधिनियम संख्यांक 17 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2022 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
2. संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,-
(क) खण्ड (19) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(19क)" "कुटुम्ब" से, दत्तकग्रहण सहित एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का संयुक्त कुटुम्ब, जो नगरपालिका के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित स्थायी रूप से एक साथ रहता है, उपासना करता है और सहभोज करता है, अभिप्रेत है;";
(ख) खण्ड (31) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(31 क) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;"; और (ग) खण्ड (36) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(36 क) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;"।
3. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अन्त में ''।'' चिन्ह के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
"परन्तु यह और कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के निर्वाचन उसके नियन्त्रण से परे कारणों के कारण नगरपालिका की अवधि के दौरान संचालित नहीं किए जा सके हों तो इस अधिनियम या5537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियां और अधिरोपित कर्त्तव्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् धारा 271 में यथाउपबंधित रीति में नगरपालिका के कार्यकाल के अवसान की तारीख से सम्यक् रूप से नए निकाय के गठन तक ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएगी और उनका निर्वहन किया जाएगा।"।
4. धारा 48 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 48 के शीर्षक में, "नगरपालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार" शब्दों के स्थान पर "सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को सौंपे गए कृत्य" शब्द रखे जाएंगे। 5. धारा 48क. का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 48 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
''48क. नगरपालिकाओं के बाध्यकर —त्य.--नगरपालिकाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के लिए पर्याप्त व्यवस्था ऐसे किन्हीं साधनों या उपायों द्वारा करे जिन्हें वह विधिपूर्वक प्रयोग में ला सकती है या अपना सकती है, अर्थात्ः-
(क) नालियों और जल निकास संकर्मों का तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों, और वैसी ही सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई;
(ख) सार्वजनिक और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए साधनों और संकर्माें का निर्माण और अनुरक्षण;
(ग) गन्दगी, कूड़े और अन्य घृणाजनक या प्रदूषित पदार्थों की सफाई, उनको हटाना और उनका व्ययन;
(घ) अस्वास्थ्यकर स्थलों का पुनरूद्धार, हानिकर घासपात को हटाना और साधारणतया सभी न्यूसेंसों का उपशमन;
(ङ) मृतकों की अन्तिम क्रिया के लिए स्थानों का विनियमन और उक्त प्रयोजन के लिए स्थानों की व्यवस्था और अनुरक्षण;
(च) पशु तालाब का निर्माण और रख-रखाव;
(छ) खतरनाक रोगों का निवारण और रोकथाम के उपाय;
(ज) नगरपालिका बाजारों का निर्माण और अनुरक्षण और उनका विनियमन;
(झ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन और उपशमन; (ञ) खतरनाक भवनों और स्थानों की सुरक्षा या उनको हटाना;
(ट) सार्वजनिक पथों, पुलों, पुलियों, सेतुओं और ऐसी ही अन्य चीजों का निर्माण अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन तथा सुधार;
(ठ) सार्वजनिक पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करना, जल छिड़कना और सफाई;
(ड) पथों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में से बाधाओं और निकले हुए भागों को हटाना;
(ढ) पथों और परिसरों का नामकरण और संख्यांकन;
(ण) नगरपालिक कार्यालयों का अनुरक्षण;
(त) सार्वजनिक पार्क या उद्यान या आमोद-प्रमोद के स्थल बनाना और उनका अनुरक्षण;
5538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 (थ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् नगरपालिकाओं में निहित होने वाले स्मारकों और संस्मारकों का अनुरक्षण;
(द) नगरपालिकाओं में निहित या प्रबन्ध के लिए उसको न्यस्त सभी सम्पत्तियों के मूल्य को बनाए रखना और उसकी अभिवृद्धि;
(ध) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना;
(न) सड़कों के किनारों पर वृक्षों का रोपण और उनकी देखभाल इत्यादि;
(प) भूमि और निर्माणों का सर्वेक्षण; और
(फ) परिवार रजिस्टर का ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए अनुरक्षण।"।
6. धारा 57 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (4) में "लोक नीलामी द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या अन्यथा ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए," शब्द और चिन्ह अंतःस्थापित किए जाएंगे।
7. धारा 308क. का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 308 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
''308क. नियम बनाने की शक्ति.-(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद से सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022
ARRANGMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 14. 4. Amendment of section 48. 5. Insertion of section 48A.
5539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 19446. Amendment of section 57. 7. Insertion of section 308A.
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Act No. 17 of 2022
THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 1ST OCTOBER, 2022)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994). BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2022.
2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—
(a) after the clause (19), the following clause shall be inserted, namely:—
"(19-a) "family" means a joint family of all persons descended from a common ancestor including by adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Parivar Register of the Municipality;";
(b) after clause (31), the following clause shall be inserted, namely:—
"(31-a) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;"; and (c) after the clause (36), the following clause shall be inserted, namely:—
"(36-a) "section" means the section of this Act;".
3. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), at the end of second proviso for the sign".", the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided further that if the elections to a Municipality could not be conducted by the State Election Commission during the duration of the Municipality due to reasons beyond its control, all powers and duties conferred and imposed upon the Municipality by or under this Act or any other law shall be exercised and performed by such officer or authority as the Government may appoint in that behalf, in the manner as provided in section 271 from the date of expiry of the term of the Municipality till a new body has been duly constituted after completion of the election process." .
4. Amendment of section 48.—In section 48 of the principal Act, in the heading, for the words "Powers and authorities of municipalities", the words "Functions of Municipality to be entrusted by the Government" shall be substituted.
5. Insertion of section 48A.—After section 48 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
5540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 "48A Obligatory functions of Municipalities.—It shall be incumbent on the Municipalities to make adequate provisions by any means or measures which it may lawfully use or take for each of the following matters, namely:—
(a) the construction, maintenance and cleaning of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences;
(b) the construction and maintenance of works and means for providing supply of water for public and private purposes;
(c) the scavenging, removal and disposal of filth, rubbish and other obnoxious or polluted matters;
(d) the reclamation of unhealthy localities, the removal of noxious vegetation and generally the abatement of all nuisances;
(e) the regulation of places for the disposal of the dead and the provision and maintenance of places for the said purpose;
(f) the construction and maintenance of cattle pound;
(g) measures for preventing and checking the spread of dangerous diseases;
(h) the construction and maintenance of municipal markets and the regulation thereof;
(i) the regulation and abatement of offensive or dangerous trades or practices;
(j) the securing or removal of dangerous buildings and places;
(k) the construction, maintenance, alteration and improvements of public streets, bridges, culverts, cause ways and the like;
(l) the lighting, watering and cleaning of public streets and other public places;
(m) the removal of obstructions and projections in or upon streets, bridges and other public places;
(n) the naming and numbering of streets and premises;
(o) the maintenance of municipal offices;
(p) the laying out of the maintenance of public parks, gardens or recreation grounds;
(q) the maintenance of monuments and memorials vested in a local authority in the municipal area immediately before the commencement of this Act or which may be vested in the Municipalities after such commencement;
(r) the maintenance and development of the value of all properties vested in or entrusted to the management of the Municipalities;
(s) the fulfillment of any other obligation imposed by or under this Act or any other law for the time being in force;
(t) planting and care of trees on road sides etc.;
(u) survey of buildings and lands; and5541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 (v) Maintenance of Parivar Register in the manner as may be prescribed.". 6. Amendment of section 57.—In section 57 of the principal Act, in sub-section (4), after the words "by public auction", the words "or otherwise in the manner as may be prescribed" shall be inserted.
7. Insertion of section 308A.—After section 308 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—
"308A. Power to make rules.—(1) Save as otherwise provided in any other provision of this Act, the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a period of not less than ten days which may comprise in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 अक्तूबर, 2022
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-16/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 01-10-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)। हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022
धाराओं का क्रम
धारा : 1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 2 का संशोधन। 5542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 3. धारा 5 का संशोधन। 4. धारा 43 का संशोधन। 5. धारा 157 का संशोधन। 6. धारा 393 का संशोधन।
2022 का अधिनियम संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2022 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 है। 2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,-
(क) खण्ड 18 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(18क.)" "कुटुम्ब" से, दत्तकग्रहण सहित एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का संयुक्त कुटुम्ब, जो नगर निगम के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित स्थायी रूप से एक साथ रहता है, उपासना करता है और सहभोज करता है, अभिप्रेत है;";
(ख) खण्ड 54 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- "(54क.) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;"।
3. धारा 5 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अन्त में ''।" चिह्न के स्थान पर "ः" चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"परन्तु यह और कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के निर्वाचन उसके नियन्त्रण से परे कारणों के कारण निगम की अवधि के दौरान संचालित नहीं किए जा सके हों तो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन नगर निगम द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियां और अधिरोपित कर्त्तव्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् धारा 404 में यथाउपबंधित रीति में नगर निगम के कार्यकाल के अवसान की तारीख से सम्यक् रूप से नए निकाय के गठन तक ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएंगी और उनका निर्वहन किया जाएगा।"। 4. धारा 43 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 43 में,-
(क) खण्ड (न) के अन्त में शब्द ''और'' का लोप किया जाएगा; और
(ख) खण्ड (प) में ''।'' चिन्ह के स्थान पर ''; और'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-5543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 "(फ) परिवार रजिस्टर का, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, अनुरक्षण;।"। 5. धारा 157 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) में, "सार्वजनिक नीलामी द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या अन्यथा ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए", शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे।''।
6. धारा 393 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 393 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
(2) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम, जिसे बनाने के लिए सरकार सशक्त है उपबंधित कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।"।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH MUNICPAL CORPORATION
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2022
ARRANGMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title. 2. Amendment of section 2. 3. Amendment of section 5. 4. Amendment of section 43. 5. Amendment of section 157. 6. Amendment of section 393.
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Act No. 18 of 2022
THE HIMACHAL PRADESH MUNICPAL CORPORATION
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2022
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 1ST OctoBER, 2022)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of
1994).
5544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation ( Second Amendment) Act, 2022.
2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) (hereinafter referred to as the "principal Act''),—
(a) after clause (18), the following clause shall be inserted, namely:—
"(18-a) "family" means a joint family of all persons descended from a common ancestor including by adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Parivar Register of the Municipal Corporation;";
(b) after clause (54), the following clause shall be inserted, namely:—
"(54-a) "section" means the section of this Act;". 3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), at the end of proviso for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided further that if the elections to a Corporation could not be conducted by the State Election Commission during the duration of the Corporation due to the reasons beyond its control, all powers and duties conferred and imposed upon the Corporation by or under this Act or any other law shall be exercised and performed by such officer or authority, as the Government may appoint in that behalf, in the manner as provided in section 404, from the date of expiry of the term of the Corporation till a new body is duly constituted after completion of the election process.".
4. Amendment of section 43.—In section 43 of the principal Act,—
(a) in clause (t), at the end the word "and" shall be omitted; and
(b) in clause (u) for the sign "." the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—
"(v) maintenance of Parivar Register in the manner as may be prescribed.".
5. Amendment of section 157.—In section 157 of the principal Act, in clause (a), "after the words "by public auction", the words "or otherwise in the manner as may be prescribed" shall be inserted.".
6. Amendment of section 393.—In section 393 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted , namely:—
"(1) Save as otherwise provided in this Act, the Government may, by notification in the Rajpatra e(e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(1A) Any rule which the Government is empowered to make under this Act, may provide that any contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to Rupees one Lakh.".
5545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 विधि विभागअधिसूचना
शिमला-2, 7 अक्तूबर, 2022
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-12/2022-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13) को दिनांक 01-10-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।
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हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022
धाराओं का क्रम
धाराः
1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 10 का संशोधन। 3. धारा 21 का संशोधन।
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2022 का अधिनियम संख्यांक 19 हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022
(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2022 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
2. धारा 10 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है, की धारा 10 में, ''तीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''एक करोड़'' शब्द रखे जाएंगे। 5546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 3. धारा 21 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, ''बीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''साठ लाख'' शब्द रखे जाएंगे।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) ACT, 2022
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title. 2. Amendment of Section10. 3. Amendment of Section 21.
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Act No. 19 of 2022 THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) ACT, 2022
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 1ST OCTOBER, 2022)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976)
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy –third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2022.
2. Amendment of Section 10.—In Section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (hereinafter referred to as the "Principal Act"), for the words "thirty lakh", the words "one crore" shall be substituted.
3. Amendment of Section 21.—In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "twenty lakh", the words "sixty lakh" shall be substituted.
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कार्मिक विभाग
(नि0-III)
अधिसूचना
शिमला-02, 10 अक्तूबर, 2022
संख्याः पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के5547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.ई.आर.(ए.पी.)सी-ए(3)-1/2007-II, तारीख 16 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये नियम 27 सितम्बर, 2022 से प्रवृा हुए समझे जाएंगेे।
2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध-"क" मेंः-
(i) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "(क) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स का लेवल-4 ( 20600-65500)। (ख) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स के लेवल-4 के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत (12360/-)"।
आदेश द्वारा,
प्रबोध सक्सेना,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III dated
10 -10-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-III)
NOTIFICATION
Shimla-02, the 10th October, 2022
No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3)-1/2007-II dated 16th September, 2017, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III 5548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion (Fourth Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall be deemed to have come into force w.e.f. 27th September, 2022.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion Rules, 2017,—
(i) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—
"(a) Pay Scale for regular incumbent(s).—Level 4 of the pay matrix (` 20600— 65500) as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
(b) Emoluments for contract employee(s).—60% of the first cell of the level 4 of pay matrix (`12,360/-) as per the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022."
By order,
PRABODH SAXENA, Addl. Chief Secretary (Personnel).
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ब अदालत श्री विनोद कुमार टंडन, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 12-10-2022 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव मलाल, डा0 भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत दुरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव मलाल डा0 भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम दिनेश सिंह भू-राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम रमेश चंद है और अन्य सभी विभागों में प्रार्थी का यही नाम सही दर्ज है। इसलिए प्रार्थी ने उक्त अरजी के माध्यम से अपना नाम भू-राजस्व विभाग रिकार्ड में अपना सही नाम दिनेश सिंह उपनाम रमेश चंद दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दुरुस्ती हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, कोई एतराज न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।5549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 आज दिनांक 21-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 18-06-2022 17-10-2022 35/22/TEH
अमन चौधरी पुत्र श्री सुरेन्दर कुमार, निवासी गांव व डा0 धमेड, तहसील व जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी अमन चौधरी पुत्र श्री सुरेन्दर कुमार, निवासी गांव व डा0 धमेड, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल धमेड, तहसील व जिला कागड़ा के राजस्व रिकार्ड में अमन पुत्र सुरेन्दर कुमार दर्ज है जो कि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अमन चौधरी दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 17-10-2022 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-09-2022 17-10-2022 बलबीर सिंह पुत्र श्री निहाला राम, निवासी गांव व डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा
बनाम5550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
बलबीर सिंह पुत्र श्री निहाला राम, निवासी गांव व डाकघर कच्छयारी, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि रतो पत्नी श्री निहाला राम की मृत्यु दिनांक 22-11-2003 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत कच्छयारी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक ................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-09-2022 18-10-2022 सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डाकघर खोली, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 04-10-1969 को हुआ था लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक ................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 14-09-2022 18-10-2022 वेद प्रकाश पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
वेद प्रकाश पुत्र श्री नत्थू राम, निवासी जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि गुप्तू पत्नी श्री झाला, निवासी जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा की मृत्यु दिनांक 12-06-1978 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत जमानाबाद के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 18-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 15-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-09-2022 18-10-2022 ललिता देवी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी खोली, तहसील व जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
ललिता देवी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी खोली, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 5552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 02-12-1962 को हुआ था लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 18-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे इस अदालत में आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
दावा संख्या ............./Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022
रणवीर सिंह पुत्र हुक्म राम, वासी चडतगढ़ उपरला
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल चडतगढ़ उपरला में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम रणवीर सिंह सुपुत्र हुक्म राम है जबकि उप-महाल चडतगढ़ उपरला के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम रणवीर सिंह सुपुत्र हाकम सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके रणवीर सिंह सुपुत्र हाकम सिंह उपनाम रणवीर सिंह पुत्र हुक्म राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 12-10-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक .................. को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- ंमोहर। (राजन कुमार),
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।5553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
(नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0)
सक्षम शर्मा
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969. नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती नरेश कुमारी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी गांव व डाकघर भटोली, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना, हि0प्र0 द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र सक्षम शर्मा का जन्म गांव व डाकघर भटोली में दिनांक 20-04-2009 को हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उसका नाम जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 15-10-2022 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा। अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक .................. को हस्ताक्षर मेेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 15/T/corr./2022 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 20-10-2022 मनीषी अवस्थी पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव लमलेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। 5554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती श्रीमती मनीषी शर्मा पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव लमलेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती मनीषी शर्मा पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव लमलेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख उप-महाल जलग्रां में मनीषी अवस्थी दर्ज है जबकि उसका सही नाम मनीषी शर्मा है लिहाजा इसे दुरुस्त करके मनीषी शर्मा किया जाए।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 20-10-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 06-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 16/T/corr./2022 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 20-10-2022 मनीषी अवस्थी पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव लमलेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती श्रीमती मनीषी शर्मा पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव लमलेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती मनीषी शर्मा पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव लमलेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख भडोलियां खुर्द में मनीषी अवस्थी दर्ज है जबकि उसका सही नाम मनीषी शर्मा है लिहाजा इसे दुरुस्त करके मनीषी शर्मा किया जाए।
अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 20-10-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।5555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 आज दिनांक 06-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।5556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2022/18 आश्विन, 1944 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।