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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 201, 17 December 2022

Published 17 December 2022

Gazette no.
201
Gazetteid
201/GAZETTE/2022-17/12/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-12-17.201_gazette_2022-17_12_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 17 दिसम्बर, 2022/26 मार्गशीर्ष 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th December, 2022

No. Agr-F(8)-5/2012.—In pursuance to the instructions circulated by the General Administrative Department vide letter No. GAD-C(A)9-1/2022 dated 12-12-2022, the Governor, 201—राजपत्र/2022-17-12-2022 (8241)8242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 Himachal Pradesh is pleased to withdraw the nomination of all Non-official Members of the Agricultural Produce Market Committees, Shimla & Kinnaur, Una, Chamba, Kullu and Lahaul & Spiti, Sirmaur, Kangra, Mandi, Hamirpur, Solan and Bilaspur made vide various notifications with immediate effect.

By order,

Sd/- Secretary (Agr.).

__________

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th December, 2022

No. Pub. B(1)-1/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of one post of Principal Advisor (Media) on Co-terminus basis with the term of Government and to appoint Shri Naresh Chauhan s/o Late Shri S.R. Chauhan, r/o Aanandam Villa, Sunny Meadows, Navbahar Shimla, Himachal Pradesh as Principal Advisor (Media) to the Hon'ble Chief Minister in the rank of Cabinet Minister on Co-terminus basis with immediate effect in public interest.

2. The other terms and conditions shall be issued separately.

By order,

SUBHASISH PANDA, Principal Secretary (I&PR).

_____________

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 15th December, 2022

No. TSM-A(4)-3/2014-II-Loose.—In pursuance to the directions issued by the General Administartion Department vide Circular No. GAD-C(A)9-1/2022 dated 12-12-2022, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the appointment of Smt. Rashim Dhar Sood, r/o House No. 55 Ward No. 2, Old Power House Road, Solan, Tehsil & District Solan, H.P. as Vice- Chairperson, H.P. Tourism Development Board made vide this Department's Notification of even number dated 23-07-2021 with immediate effect in public interest.

By order,

DEVESH KUMAR,

Pr. Secretary (Tourism & CA).

8243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944

In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Sant Ram s/o Sh. Mohan, r/o Bhardwaj Building, Behind Govt. Sr. Sec. School, Lower Khalini, (Bhagwati Nagar) Shimla.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Sant Ram s/o Sh. Mohan, r/o Bhardwaj Building, Behind Govt. Sr. Sec. School, Lower Khalini, (Bhagwati Nagar) Shimla filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named—Deepika in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Deepika Daughter 12-02-1986

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 13-12-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Meera Devi w/o Sh. Rocky, r/o Village Gharach, P.O. Shoghi, Tehsil & Distt. Shimla H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Meera Devi w/o Sh. Rocky, r/o Village Gharach, P.O. Shoghi, Tehsil & Distt. Shimla H.P. has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her Son & Daughter named—Sh. Ankit son & Km. Anandi, Km. Nandini d/o Sh. Rocky, r/o Village Gharach, P.O. Shoghi, Tehsil & District Shimla H.P. in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Thari, Tehsil & District Shimla H.P.

8244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944
Sl. No. Name of the family members Relation Date of Birth
1. Sh. Ankit Son 17-07-2009
2. Km. Anandi Daughter 02-10-2012
3. Km. Nandini Daughter 29-01-2011

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death of Gram Panchayat Thari, Tehsil & District Shimla H.P. may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 17-11-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया। श्रीमती बबली पत्नी श्री तेज बहादुर, निवासी छाजपुर, डाकघर ढाडी रावत, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता तहसील जुब्बल, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती बबली पत्नी श्री तेज बहादुर, निवासी छाजपुर, डाकघर ढाडी रावत, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसकी पुत्री सोनिया का जन्म 22-01-2007 को हुआ है जिसका पंजीकरण ग्राम अन्टी के अभिलेख में दर्ज नहीं है, इसलिए प्रार्थिया अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अन्टी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की पुत्री सोनिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अन्टी में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-01-2023 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त तिथि तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि पंजीकरण हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पंचायत अन्टी को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंगे। आज दिनांक 02-12-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/ (राजीव सांख्यान) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।8245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री राजू, निवासी बडियार, डाकघर नन्दपुर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता तहसील जुब्बल, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री राजू, निवासी बडियार, डाकघर नन्दपुर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसके पुत्र आर्यन का जन्म 09-07-2011 को हुआ है जिसका पंजीकरण ग्राम पंचायत नन्दपुर के अभिलेख में दर्ज नहीं है, इसलिए प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत नन्दपुर के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के पुत्र आर्यन की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत नन्दपुर में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-01-2023 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त तिथि तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि पंजीकरण बारे किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम पंचायत नन्दपुर को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंगे। आज दिनांक 02-12-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/ (राजीव सांख्यान) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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समक्ष श्री कृष्ण लाल चौहान ब अख्त्यिार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 22/2021 तारीख मरजुआ : 07-04-2021 तारीख पेशी : 11-01-2023 श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री सनम राम, निवासी आंजी, डाकघर तारा देवी, तहसील व जिला शिमला . .प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

1. श्री रमेश पुत्र पार्वती, निवासी आंजी, डा0 तारादेवी, तहसील व जिला शिमला, 2. श्री होशियार सिंह पुत्र संत राम, निवासी घुमारवीं, तहसील व जिला बिलासपुर, 3. श्रीमती सरोज पुत्री अमर लाल, निवासी करसोग, जिला मण्डी, 4. श्रीमती सुषमा पुत्री अमर लाल, निवासी करसोग, जिला मण्डी, 5. श्रीमती सरीता पुत्री अमर लाल, निवासी करसोग, जिला मण्डी, 6. श्रीमती सत्या पत्नी स्व0 अमर लाल, निवासी करसोग, जिला मण्डी, 7. श्री संजीव कुमार दतक पुत्र धनी राम, निवासी कियारी, तहसील व जिला शिमला, 8. श्रीमती कृष्णा कुमारी पुत्री कन्हैया लाल, निवासी कियारी, डा0 तारा देवी जिला शिमला, 9. श्री रमेश पुत्र हेम खुंद, निवासी कियारी, डा0 तारा देवी तहसील व जिला शिमला, 10. श्रीमती साहिबू पुत्री छेगू, निवासी कियारी, डा0 . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना पत्र श्रीमती संतोष पुत्री सनम राम, निवासी आन्जी, डा0 तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत मुताबिक नकल जमाबन्दी वर्ष 2012-2013 अराजी प्रार्थी उक्त खाते में 24/1104, रकबा तादादी 00-00-01 है0 हिस्सेदार मालिक है। खाता खतौनी 13/162 खसरा नं0 148, रकबा तादादी 0-00-65 है0, 46/2208 रकबा तादादी 00-00-05 है0, खाता खतौनी 119/180, खसरा नं0 327, रकबा तादादी 00-02-25 है0, 1/48, हिस्सा रकबा तादादी 00-00-16 है0, खाता खतौनी 122/185, खसरा नं0 98, रकबा तादादी 00-07-44 है0 1/48, हिस्सा रकबा तादादी 00-00-56 है0 खाता खतौनी 123/186, ता0 191, कित्ता 23, रकबा तादादी 00-26-79 है0, हिस्सा 46/2208, रकबा तादादी 0-01-05 है0, खाता खतौनी 126/194, ता0 198, कित्ता 22, रकबा तादादी 00-50-47 है0, 1704/76680 हिस्सा, रकबा तादादी 00-00-60 है0, खाता खतौनी 135/210, ता0 213, कित्ता 16, रकबा 00-27-07 है0, 5566/267168, रकबा तादादी 00-00-61 है0, खाता खतौनी 167/265, ता0 267, कित्ता 10, रकबा तादादी 00-29-04 है0, 754/36192 हिस्सा, रकबा तादादी 00-00-14 है0 खाता खतौनी 175/276, ता0 278, कित्ता 7, रकबा तादादी 00-06-86 है0, 754/36192 रकबा तादादी 00-00-16 है0 खाता खतौनी 176/279, खसरा नं0 317, रकबा तादादी 00-08-22 है0, कुल रकबा तादादी 00-03-34 है0, खाता 09 वाका मौजा क्यारी, तहसील व जिला शिमला के भू-विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है।8247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 ईश्तहार दैनिक समाचार पत्र/राजपत्र।

यह है कि श्रीमती संतोष पुत्री सनम राम, निवासी आन्जी, डा0 तारा देवी, तहसील शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ने भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत मुताबिक नकल जमाबन्दी वर्ष 2012-2013 वाका मौजा क्यारी,तहसील व जिला शिमला के भू-विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है। जिसमें मिसल तकसीम सुनवाई हेतु अदालत हजा में प्रस्तुत हुई। परन्तु बार-बार समन जारी होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण 18 ता0, 23 व 40, ता0 42 तथा 45, 47 व 49 की तामील न हो पा रही है। न ही प्रतिवादीगण का सही पता ज्ञात हो रहा है। जिस कारण मामला बावत तकसीम में अनावश्यक देरी हो रही है। अतः अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण 18 ता0 23 व 40 ता0 42 तथा 45, 47 व 49 की तामील साधारण तरीके से होना संभव न है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रतिवादीगण स्वयं व उनके जायज वारसानों में से किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 11-01-2023 को प्रातः 10.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख मरजुआ उप-तहसील जिला 19/2021 10-12-2021 सरस्वतीनगर शिमला मेहर चन्द पुत्र मोहन लाल, निवासी गांव दखडान्टू, डाकघर ढाडी-रावत, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव सभाड़, डाकघर अन्टी, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) आदि।

नोटिस बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये किये जाने प्रार्थी के हक में कब्जा दुरुस्ती भूमि खाता/खतौनी नम्बर 21 मिन/59, खसरा नम्बर 491, कित्ता 01, रकबा तादादी 0-04-00 है0 वाका चक झालडी-कनोट , उप-तहसील सरस्वती नगर जिला शिमला हि0प्र0।

यह दरख्वास्त मेहर चन्द पुत्र मोहन लाल, निवासी गांव दखडान्टू, डाकघर ढाडी-रावत, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाका चक झालडी-कनोट, पटवार वृत्त अन्टी में मलकीयत अराजी खाता खतौनी नम्बर 21 मिन/59, खसरा नम्बर 491, कित्ता 1, रकबा तादादी 0-04-00 है0 चक झालडी-कनोट में मौका पर 8248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 काबिज है जिसे प्रार्थी पिछले करीब 15 वर्षों से काश्त कर रहा है, किन्तु माल कागजात में फ्रीकैन दोयम का नाम बतौर काबिज उपरोक्त भूमि के माल कागजात में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी इस अराजी का काश्त व कब्जा बतौर हिस्सादार दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु होना तसदीक हुआ है। स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार के जायज वारसान श्री आगमन पुत्र व कुमारी सुहानी, कुमारी अक्षरा पुत्रियां व श्रीमती अंजना पत्नी स्व0 सुरेन्द्र कुमार व श्रीमती मलकू पत्नी स्व0 बाला नन्द को तसदीक हुआ है। प्रतिवादियों में कुमारी सुहानी, श्रीमती अंजना, श्री आगमन व कुमारी अक्षरा को समन की तामील सही पता न होने के कारण नहीं हो पा रही है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खाता खतौनी नम्बर 21 मिन/59, खसरा नम्बर 491, कित्ता 1, रकबा तादादी 0-04-00 है0 चक झालडी-कनोट में कब्जा दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 03-01-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का कब्जा दुरुस्त भूमि दुरुस्ती करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवम्‌ मोहर कार्यालय न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) दावा संख्या : 02/2022

तारीख मजरुआ : 13-10-2022 उनवान मुकद्दमा : सेहत ईन्द्राज

श्री जय प्रकाश व जोगिन्द्र पुत्र्रगण स्व0 श्री चन्दुराम, निवासी हाब्बन मढेची, डा0 हाब्बन, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जय प्रकाश व जोगिन्द्र पुत्र्रणण स्व0 श्री चन्दुराम, निवासी हाब्बन मढेची, डा0 हाब्बन, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने स्व0 पिता श्री चन्दुराम के नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उनका कथन है कि उसके पिता का असल नाम चन्दीपुर है जोकि राजस्व अभिलेख मौजा हाब्बन मढेची, हदबस्त नं0 73, पटवार वृत्त हाब्बन के खाता/खतौनी नं0 77/135, में सहबन चन्दुराम हो गया है। जिनकी पुष्टि हेतु प्रार्थियों ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत किलबा/सापनी में पृष्ठ संख्या 32, रजिस्टर 1990 व नकल जमाबंदी वर्ष 2009-10, तहसील सांगला, मौजा पाटयों में चन्दीपुर पुत्र गुरपत सही है। प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख मौजा हाब्बन मढेची, पटवार वृत्त हाब्बन की मलकीयत भूमि में चन्दुराम के स्थान पर चन्दुराम उर्फ चन्दीपुर करना चाहते हैं। चूंकि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ऐसा प्रार्थियों का कहना है।

अतः यदि उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख उपरोक्त में चन्दु राम उर्फ चन्दीपुर करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 13-11-2022 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप-तहसील पझौता8249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है, गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत ईन्द्राज के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) दावा संख्या : 01/2022

तारीख मजरुआ : 13-10-2022 उनवान मुकद्दमा : सेहत ईन्द्राज

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह, निवासी कुन्थल पशोग, डाकघर देवठी मझगांव, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह, निवासी कुन्थल पशोग, डाकघर देवठी मझगांव, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उनका कथन है कि उसका असल नाम जितेन्द्र सिंह है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ ब्यान हल्फिया, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, पहचान-पत्र की छायाप्रति संलग्न की है परन्तु राजस्व अभिलेख मोहाल कुन्थल पशोग के खाता/खतौती नं0 19/44, 20/45, 22/51 व 7/8 में गलती से जीत सिंह पुत्र रूप सिंह दर्ज हो गया है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मोहाल उपरोक्त की मलकीयत भूमि में जीत सिंह के स्थान पर जितेन्द्र सिंह करवाना चाहता है चूंकि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ऐसा प्रार्थी का कहना है।

अतः यदि उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख उपरोक्त में जीत सिंह के स्थान पर जितेन्द्र सिंह करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 13-11-2022 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है, गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत ईन्द्राज के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।8250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) दावा संख्या : 02/2021

तारीख मजरुआ : 24-02-2021 उनवान मुकद्दमा : सेहत ईन्द्राज

श्री रतन लाल पुत्र केहरू, निवासी ग्राम व डाकघर लेउनाना, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रतन लाल पुत्र केहरू, निवासी ग्राम व डाकघर लेउनाना, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपनी जाति की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उनका कथन है कि उसकी जाति कौम तूरी, गौत्र मंगलामुखी है जोकि राजस्व अभिलेख मौजा लेउनाना, हदबस्त नं0 22, पटवार वृत्त कोटला बांगी के खाता/खतौनी नं0 68/107, में कौम व गौत्र अन्य दर्ज हो गई हैं। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, पटवार वृत्त जनाहन, उप-तहसील देहा, जिला शिमला व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत डिब्बर संलग्न की है। प्रार्थी अपनी जाति मौजा कोटला बांगी के राजस्व अभिलेख में कौम व गौत्र अन्य के स्थान पर कौम तूरी, गौत्र मंगलामुखी करना चाहता है।

अतः यदि उपरोक्त जाति राजस्व अभिलेख उपरोक्त में कौम तूरी, गौत्र मंगलामुखी करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 13-11-2022 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है, गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत ईन्द्राज के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह, गांव व डाकघर ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 व मनू बाला पुत्री श्री हीर कृष्ण, गांव व डाकघर ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी आवेदन-पत्र अधिनियम धारा 8(4) of Marriage Act, 1986 & Rule 4(2) of 2004.

8251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944

प्रार्थी श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह, गांव व डाकघर ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 व मनू बाला पुत्री श्री हीर कृष्ण, गांव व डाकघर ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 02-09-2018 को गांव नंगल कलां में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत ललड़़ी में दर्ज न हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 23-12-2022 तक असालतन या वकालतन इस कार्यालय में पेश कर सकता है। अन्यथा उसके बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और उक्त शादी पंजीकरण करने के लिए सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिया जाएगा और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 23-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी श्री मुकेश पुत्र श्री प्रेम चन्द, वार्ड नं0 5, गांववासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 व श्रीमती गुरप्रीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह, गांववासी तारफ माजरा, तहसील नंगल, जिला रूपनगर, पंजाब।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी आवेदन-पत्र अधिनियम धारा 8(4) of Marriage Act, 1986 & Rule 4(2) of 2004.

प्रार्थी श्री मुकेश पुत्र श्री प्रेम चन्द, वार्ड नं0 5, गांववासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0 व श्रीमती गुरप्रीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह, गांववासी तारफ माजरा, तहसील नंगल, जिला रूपनगर, पंजाब ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 30-07-2020 को गांव वासी नंगल कलां में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत टाहलीवाल में दर्ज न हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्त्री मुनादी इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 23-12-2022 तक असालतन या वकालतन इस कार्यालय में पेश कर सकता है। अन्यथा उसके बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और उक्त शादी पंजीकरण करने के लिए सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिया जाएगा और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा ।

आज दिनांक 23-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।8252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

दरख्वास्त ब मुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल चन्दपुर व महाल कुंगड़त की जमाबन्दी 2018-2019 में हरी किशन पुत्र श्री तेलू राम पुत्र शिवदिता की बजाये हरी ओम प्रकाश पुत्र तेलू राम पुत्र शिवदिता दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र हरी ओम प्रकाश वासी कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम महाल चन्दपुर व कुंगड़त की जमाबन्दी साल 2018-2019 में हरी किशन पुत्र श्री तेलू राम पुत्र शिवदिता गलत चल रहा है जबकि उसके पिता का सही नाम हरी ओम प्रकाश पुत्र तेलू राम पुत्र शिवदिता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 25-12-2022 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 25-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 21/Name corr./2022 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख दायर : 27-05-2022 तारीख फैसला : 24-12-2022

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार शर्मा, निवासी भलोला ऊना, (हि0प्र0) . . वादी। बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश 'मुस्त्री मुनादी' व चस्पांगी''

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी भलोला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल भलोला में सतीश कुमार पुत्र धनी राम दर्ज है जबकि उसका सही नाम सतीश कुमार शर्मा है लिहाजा इसे दुरुस्त करके सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार शर्मा किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी 2017-18 महाल भलोला तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व8253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 24-12-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 : 22/खाना काश्त/2022 किस्म मुकद्दमा : खाना काश्त दुरुस्ती तारीख दायर : 15-09-2022 तारीख पेशीः 27-12-2022

श्री वलविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि किशन पुत्र श्री दसौंधा सिंह, जात खतरी, वासी वार्ड नं0 5 ऊना, . . वादी। तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश 'मुस्त्री मुनादी' व चस्पांगी''

विषय.-प्रार्थना-पत्र खाना काश्त दुरुस्ती प्रार्थी श्री वलविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि किशन पुत्र श्री दसौंधा सिंह, जात खतरी, वासी वार्ड नं0 5 ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 भूमि 40-53, खेवट नं0 650, खतौनी 872, खसरा नं0 810, 811, जमाबन्दी 2017-18 वाक्या महाल ऊना खास, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 में बतौर हिस्सेदार मालक व काब्ज हूं। यह कि उपरोक्त भूमि के खाना काश्त में रजिन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह पुत्र नामालूम, स्थानीय वासी किरायेदार दर्ज है जबकि मौका पर कोई भी किरायेदार न है।

श्री वलविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि किशन पुत्र श्री दसौंधा सिंह, जात खतरी, वासी वार्ड नं0 5 ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 श्री ने इस अदालत मेें प्रार्थना-पत्र दायर किया है दरख्वास्त बराए भूमि 40-53, खेवट नं0 650, खतौनी 872, खसरा नं0 810, 811, जमाबन्दी 2017-18 वाक्या महाल ऊना खास, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 के खाना काश्त में कब्जा स्वयं श्री वलविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि किशन पुत्र श्री दसौंधा सिंह आदि हिस्सादारान मार्फत रजिन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह पुत्र नामालूम, स्थानीय वासी किरायेदार दर्ज है परन्तु जो अब लगभग 40 वर्षों से किरायेदार नहीं है क्योंकि यह मकान खण्डहर बन चुका है इसलिए भूमि 40-53, खेवट नं0 650, खतौनी 872, खसरा नं0 810, 811, जमाबन्दी 2017-18 वाक्या महाल ऊना खास के खाना काश्त में रजिन्द्र सिंह पुत्र अनूप सिंह पुत्र नामालूम, स्थानीय वासी किरायेदार की बजाये श्री वलविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि किशन पुत्र श्री दसौंधा सिंह, जात खतरी, वासी वार्ड नं0 5 ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 आदि हिस्सादारान का इन्द्राज खाना काश्त में दुरुस्त करने का प्रार्थी ने निवेदन किया है। अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त खाना काश्त दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27-12-2022 तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हो कर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई 8254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर 2022/26 मार्गशीर्ष, 1944 जाएगी। तथा उपरोक्त खाना काश्त दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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CHANGE OF NAME

I, Bhupinder Singh s/o Parma Nand, r/o Village Kasauli Gaon, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that my name wrongly entered Thakur Bhupinder Singh. My actual and correct name Bhupinder Singh.

BHUPINDER SINGH

s/o Parma Nand,

r/o Village Kasauli Gaon, P.O.Garkhal,

Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Ex No. 14330313H Rank Ex Hav. Ramesh Singh s/o Pritam Singh, V.P.O. Marwari, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) declare vide affi. No. 922/NT/R-II dt. 06-12-2022 that in army pension payment order No. S/035216/2001 my name is wrongly entered as Romesh Singh whereas my actual name is Ramesh Singh.

EX HAV. RAMESH SINGH s/o Pritam Singh, V.P.O. Marwari, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-12-17.201_gazette_2022-17_12_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-12-17.201_gazette_2022-17_12_2022.