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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 208, 26 December 2022

Published 26 December 2022

Gazette no.
208
Gazetteid
208/GAZETTE/2022-26/12/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-12-26.208_gazette_2022-26_12_2022
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 26 दिसम्बर, 2022/05 पौष 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th December, 2022

No. HHC/GAZ/14-391/2019.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 01 day earned leave for 26-07-2022 and 04 days commuted leave on and w.e.f. 208—राजपत्र/2022-26-12-2022 (8393)8394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 27-07-2022 to 30-07-2022, in favour of Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-cum-JMFC (II), Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.

Certified that Ms. Eeshani Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Eeshani Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (II), Sundernagar, Distt. Mandi H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th December, 2022

No. HHC/GAZ/14-261/03-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 19 days earned leave on and w.e.f. 26-12-2022 to 13-01-2023 with permission to prefix Sunday falling on 25-12-2022 and to suffix Second Saturday and Sunday falling on 14-01-2023, 15-01-2023 in favour of Ms. Parveen Chauhan, Additional District and Sessions Judge-(2), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Parveen Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (2), Shimla H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th December, 2022

No. HHC/GAZ/14-281/2005-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 02 days commuted leave for 04-05-2022 & 05-05-2022 and 02 days commuted leave for 26-08-2022 & 27-08-2022 in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Sr.Civil Judge- cum-CJM, Solan, H.P.

8395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

Certified that Smt. Gurmeet Kaur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Gurmeet Kaur would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th December, 2022

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVI.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Bilaspur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till the posting of new Presiding Officer in that Court.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14h December, 2022

No. HHC/GAZ/14-397/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 04 days commuted leave w.e.f. 20-07-2022 to 23-07-2022 in favour of Sh. Som Dev, Civil Judge-cum-JMFC (II), Sarkaghat, H.P.

Certified that Sh. Som Dev had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

8396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

Also certified that Sh. Som Dev would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMFC (II), Sarkaghat, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 26th December, 2022

No. V.S.-Legn.-Opp./1-17/2008.—Hon'ble Pro-tem Speaker, Himachal Pradesh Legislative Assembly has recognized Sh. Jai Ram Thakur, Member, Legislative Assembly as Leader of Opposition in the Fourteenth Himachal Pradesh Legislative Assembly.

Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th December, 2022

No. IND-A-A001/10/2022.—In pursuance to the instructions issued by the General Administration Department vide letter No. GAD-C(A)9-1/2022, dated 12-12-2022, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to de-notify the Notification No. IND-A-A001/6/2022, dated 07th October, 2022 regarding establishment of Oak Tasar Sericulture Division at Balichowki, District Mandi, with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is also pleased to de-notify the Notification No. IND-A- A001/6/2022, dated 13th October, 2022 regarding creation of one post of Deputy Director of Industries (Sericulture), Group-A in the above mentioned Oak Tasar Sericulture Division, in the Department of Industries, with immediate effect.

By order,

R. D. NAZEEM, Principal Secretary (Industries).

8397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-12/2021-लेज.--श्री करतार सिंह पठानिया, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-21/1995-लेज, दिनांक 19-07-1999 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको जिला शिमला की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 101 पर दर्ज किया गया था। और श्री करतार सिंह पठानिया को जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिनांक 09-08-2020 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 कीे उप-धारा (2) के अंतर्गत पठित नोटरी नियम 1956 के नियम, 8बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 10-08-2020 को समाप्त हो गया था।

और श्री करतार सिंह पठानिया को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 09 सितम्बर, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में डाक विभाग ने इस विभाग द्वारा उनको भेजे गये रजिस्ट्री—त पत्र दिनांक 09-09-2022 को वापिस करते हुए यह सूचित किया है कि श्री करतार सिंह पठानिया, नोटरी, जिला शिमला बिना बताए छोड़ के चले गए हैं, इसलिए, इस विभाग के आदेश दिनांक 27-09-2022 द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया था।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13(13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री करतार सिहं पठानिया, नोटरी, जिला शिमला का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं । आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-12/2021-Leg., dated

17-12-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th December, 2022

No. LLR-E(9)-12/2021-Leg.—WHEREAS, Shri Kartar Singh Pathania, Advocate was appointed as Notary vide Notification No. LLR-E (9)-21/1995-Leg., dated 19-07-1999 and authorized to practice as such within the territorial limits of District Shimla and his name was entered at serial No. 101 in the Register of Notaries;

8398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Kartar Singh Pathania was valid upto 09-08-2020. As per the provisions under sub-section (2) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said Certificate of Practice expired on 10-8-2020;

AND WHEREAS, Sh. Kartar Singh Pathania was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 9th September, 2022. Since, the Postal Department has returned the registered letter dated 09-09-2022, issued to Sh. Kartar Singh Pathania notary, District Shimla by this office, by intimating that the addressee has left/moved without instructions, therefore, the same was rejected vide Order dated 27-09-2022.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Shri Kartar Singh Pathania, Notary of District Shimla from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

RAJEEV BHARDWAJ, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-12/2021-लेज.--श्री दिनेन्दर सिंह पंवर, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-4/2016-लेज, दिनांक 16-01-2017 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल शिमला (शहरी), जिला शिमला की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधि—त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 459 पर दर्ज किया गया था;

और श्री दिनेन्दर सिंह पंवर को जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिनांक 31-01-2022 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 कीे उप-धारा (2) के अंतर्गत पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम, 8बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 01-02-2022 को समाप्त हो गया था।

और श्री दिनेन्दर सिंह पंवर को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 09 सितम्बर, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में डाक विभाग ने इस विभाग द्वारा उनको भेजे गये रजिस्ट्रीकृत पत्र दिनांक 09-09-2022 को वापिस करते हुए यह सूचित किया है कि श्री दिनेन्द्रर सिंह पंवर, नोटरी, उप-मण्डल शिमला (शहरी), जिला शिमला बिना बताए छोड़ के चले गए हैं, इसलिए, इस विभाग के आदेश दिनांक 27-09-2022 द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया था;

8399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री दिनेन्द्रर सिंह पंवर, नोटरी, उप-मण्डल शिमला (शहरी), जिला शिमला का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं ।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-12/2021-Leg., dated

17-12-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th December, 2022

No. LLR-E(9)-12/2021-Leg.—WHEREAS, Shri Dinender Singh Panwar, Advocate was appointed as Notary vide Notification No. LLR-E (9)-4/2016-Leg., dated 16-01-2017 and authorized to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla and his name was entered at serial No. 459 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Dinender Singh Panwar was valid up to 31-01-2022. As per the provisions under sub-section (2) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act. No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said Certificate of Practice expired on 1-2-2022;

AND WHEREAS, Sh. Dinender Singh Panwar was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 9th September, 2022. Since, the Postal Department has returned the registered letter dated 09-09-2022, issued to Sh. Dinender Singh Panwar notary, Sub-Division Shimla (Urban), District Shimla by this office, by intimating that the addressee has left without instructions, therefore, the same was rejected vide Order dated 27-09-2022.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Shri Dinender Singh Panwar, Notary of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

RAJEEV BHARDWAJ, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

8400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 2022

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-12/2021-लेज.--श्री अशोक कुमार नेगी, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-21/1995-लेज, दिनांक 17-08-1998 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको जिला शिमला की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 77 पर दर्ज किया गया था;

और श्री अशोक कुमार नेगी को जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिनांक 21-08-2022 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 कीे उप-धारा (2) के अंतर्गत पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम, 8बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 22-08-2022 को समाप्त हो गया था;

और श्री अशोक कुमार नेगी को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 09 सितम्बर, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में डाक विभाग ने इस विभाग द्वारा उनको भेजे गये रजिस्ट्रीकृत पत्र दिनांक 09-09-2022 को वापिस करते हुए यह सूचित किया है कि श्री अशोक कुमार नेगी, नोटरी, जिला शिमला बिना बताए छोड़ के चले गए हैं, इसलिए, इस विभाग के आदेश दिनांक 27-09-2022 द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया था;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) और नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अशोक कुमार नेगी, नोटरी, जिला शिमला का नाम पब्लिक नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने का आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज, प्रधान सचिव (विधि)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-12/2021-Leg., dated

17-12-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th December, 2022

No. LLR-E(9)-12/2021-Leg.—WHEREAS, Shri Ashok Kumar Negi, Advocate was appointed as Notary vide Notification No. LLR-E (9)-21/1995-Leg., dated 17-08-1998 and authorized to practice as such within the territorial limits of District Shimla and his name was entered at serial No. 77 in the Register of Notaries;

8401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Ashok Kumar Negi was valid upto 21-08-2022. As per the provisions under sub-section (2) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said Certificate of Practice expired on 22-8-2022.

AND WHEREAS, Sh. Ashok Kumar Negi was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 9th September, 2022. Since, the Postal Department has returned the registered letter dated 09-09-2022, issued to Sh. Ashok Kumar Negi Notary, District Shimla by this office, by intimating that the addressee has left without instructions, therefore, the same was rejected vide Order dated 27-09-2022.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 10(f) of the Notaries Act, 1952 and rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Shri Ashok Kumar Negi, Notary of District Shimla from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

RAJEEV BHARDWAJ, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Sh. Vishal Singh Rana s/o Sh. Duni Chand Rana, r/o V.P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Sh. Vishal Singh Rana s/o Sh. Duni Chand Rana, r/o V.P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरीे बेटी का जन्म दिनांक 06-09-1987 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sonia Mahat s/o Late Sh. Durga Jang Mahat के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 06-09-1987 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।8402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Urmila Devi Mahat w/o Late Sh. Durga Jang Mahat, r/o Ward No. 15, Nagar Nigam Dharamshala, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Urmila Devi Mahat w/o Late Sh. Durga Jang Mahat, r/o Ward No. 15, Nagar Nigam Dharamshala, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरीे बेटी का जन्म दिनांक 18-01-1980 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sonia Mahat d/o Late Sh. Durga Jang Mahat के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 18-01-1980 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Sh. Nathu Ram s/o Late Sh. Jhandu Ram s/o Late Sh. Mangat Ram, r/o Vill. Sokni Da Kot, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

8403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Sh. Nathu Ram s/o Late Sh. Jhandu Ram s/o Late Sh. Mangat Ram, r/o Vill. Sokni Da Kot, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 29-11-2019 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Jhandu Ram s/o Late Sh. Mangat Ram कीे मृत्यु को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि 29-11-2019 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Urmila Devi Mahat w/o Late Sh. Durga Jang Mahat, r/o Ward No. 15, Nagar Nigam Dharamshala, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Urmila Devi Mahat w/o Late Sh. Durga Jang Mahat, r/o Ward No. 15 Nagar Nigam Dharamshala, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे बेटे का जन्म दिनांक 21-09-1977 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sachin Mahat s/o Late Sh. Durga Jang Mahat के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 21-09-1977 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।8404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Urmila Devi Mahat w/o Late Sh. Durga Jang Mahat, r/o Ward No. 15, Nagar Nigam Dharamshala, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Urmila Devi Mahat w/o Late Sh. Durga Jang Mahat, r/o Ward No. 15, Nagar Nigam Dharamshala, P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे बेटे का जन्म दिनांक 05-06-1984 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Atul Mahat s/o Late Sh. Durga Jang Mahat के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 05-06-1984 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Tsering Dolma w/d Sh. Tsering Wangdu, d/o Late Mr. Sonam, r/o 570 Cantt. Road K. B. Dharamshala (MC), Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

8405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Tsering Dolma w/d Sh. Tsering Wangdu, d/o Late Mr. Sonam, r/o 570 Cantt. Road K. B. Dharamshala (MC), Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 08-09-1984 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tsering Dolma d/o Late Mr. Sonam के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 08-09-1984 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Tsering Dolma w/d Sh. Tsering Wangdu, d/o Late Mr. Sonam, r/o 570 Cantt. Road K. B. Dharamshala (MC), Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Sh. Tsering Dolma w/d Sh. Tsering Wangdu, d/o Late Mr. Sonam, r/o 570 Cantt. Road K. B. Dharamshala (mc), Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म दिनांक 01-12-2008 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tsering Dolma d/o Late Mr. Sonam के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 01-12-2008 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।8406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Sh. Mohinder Singh Gurung s/o Late Sh. Shyam Bahadur Gurung, r/o Village Chandmari, P.O. Dharamshala Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Sh. Mohinder Singh Gurung s/o Late Sh. Shyam Bahadur Gurung, r/o Village Chandmari, P.O. Dharamshala Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 05-01-1986 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shyam Bahadur Gurung s/o Aas Bahadur को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि 05-01-1986 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/22

Sh. Madan Gopal s/o Late Smt. Salochna Devi w/o Late Sh. Aflatu Ram, r/o Narwana Bazar, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

8407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

Sh. Madan Gopal s/o Late Smt. Salochna Devi w/o Late Sh. Aflatu Ram, r/o Narwana Bazar, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी माता की मृत्यु दिनांक 11-09-1975 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Salochna Devi w/o Late Sh. Aflatu Ram को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-01-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि 11-09-1975 के पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या 07/NT/2022

श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी जीत राम, निवासी महाल रुपेहड़, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी जीत राम, निवासी महाल रुपेहड़, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी सास ब्राह्मी देवी पत्नी रसम सिंह का देहान्त दिनांक 04-12-1992 को महाल रुपेहड़ में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय पंचायत के रिकार्ड ग्राम पंचायत कुडंग में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत कुडंग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र साथ संलग्न किया गया है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा।8408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 आज दिनांक 29-11-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या 15/NT/2022

श्रीमती मथरा देवी पत्नी बैनी चन्द, निवासी महाल पटेल नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती मथरा देवी पत्नी बैनी चन्द, निवासी महाल पटेल नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पति का देहान्त दिनांक 01-03-1999 को महाल पटेल नगर, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय पंचायत ग्राम कोठी में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 24-11-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या 16/NT/2022

श्रीमती सकीना देवी पत्नी हरनाम सिंह, निवासी महाल सलेहरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।8409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 श्रीमती सकीना देवी पत्नी हरनाम सिंह, निवासी महाल सलेहरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके ससुर धनी राम का देहान्त दिनांक 03-04-1978 को महाल सलेहरा, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत छेक में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 24-11-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण मुकद्दमा संख्या 01/NT/2022

श्री रुबेश कुमार पुत्र बिहारी लाल, निवासी महाल बनभुलाना, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री रुबेश कुमार पुत्र बिहारी लाल, निवासी महाल बनभुलाना, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-11-1992 को महाल बनभुलाना में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय पंचायत के रिकार्ड ग्राम पंचायत भुलाना में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु अतिरिक्त पंजीयक रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र साथ संलग्न है इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 29-11-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण मुकद्दमा संख्या 09/NT/2022

श्री विनोद कुमार पुत्र प्यार चन्द, निवासी महाल बल्ह, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री विनोद कुमार पुत्र प्यार चन्द, निवासी महाल बल्ह, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 05-03-2005 को महाल बल्ह, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कोठी में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्कूल प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 29-11-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 102/2022 तारीख मरजुआ 1-11-2022 तारीख पेशी : 29-12-2022 श्रीमती मलापा देवी पुत्री भेखा पुत्र गुरिया, निवासी गांव ममाण, डा0 व तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थिया। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थिया श्रीमती मलापा देवी पुत्री भेखा पुत्र गुरिया, निवासी गांव ममाण, डा0 व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 17-10-2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम मलापा देवी है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ममाण में प्रार्थिया का नाम श्रीमती मलका व मुहाल खोलू में प्रार्थिया का नाम मलापा ही दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल8411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 शजरा नस्ब, स्व0 घोषणा पत्र, रिपोर्ट प्रधान, आधार कार्ड व परिवार नकल भाग-1, साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल ममाण में प्रार्थिया का नाम श्रीमती मलका के स्थान पर श्रीमती मलका उपनाम श्रीमती मलापा देवी व राजस्व अभिलेख मुहाल खोलू में प्रार्थिया का नाम श्रीमती मलका के स्थान पर श्रीमती मलका उपनाम श्रीमती मलापा देवी, पुत्री भेखा पुत्र गुरिया, निवासी गांव ममाण, डा0 व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 29-12-2022 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 28-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष नायव तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 20-01-2023 श्री संजय कुमार पुत्र श्री हच्छू राम पुत्र तुलसिया, निवासी गांव घरवासड़ा, डाकघर रोपड़ी कलैहडू, . . प्रार्थी। तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री हच्छू राम पुत्र तुलसिया, निवासी गांव घरवासड़ा, डाकघर रोपड़ी कलैहडू, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 14-12-2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम संजय कुमार है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गाहरू में उदय सिंह ही दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, स्व0 घोषणा पत्र, परिवार नकल व शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल गाहरू में प्रार्थी का नाम उदय सिंह के स्थान पर उदय सिंह उपनाम संजय कुमार हच्छू राम पुत्र तुलसिया, निवासी गांव घरवासड़ा, डाकघर रोपड़ी कलैहडू, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 20-01-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।8412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 दिसम्बर 2022/05 पौष, 1944 यह इश्तहार आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। श्री रमेश पाल पुत्र स्व0 श्री लाभा, निवासी गांव चोलंगढ़ निचला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

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बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री रमेश पाल पुत्र स्व0 श्री लाभा, निवासी गांव चोलंगढ़ निचला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रमेश पाल है जबकि राजस्व अभिलेख महाल चोलंगढ़ निचला में उसका नाम रमेश चन्द दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख महाल चोलंगढ़ निचला में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम रमेश चन्द उर्फ रमेश पाल दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 11-01-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-12-26.208_gazette_2022-26_12_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-12-26.208_gazette_2022-26_12_2022.