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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 216, 04 January 2023

Published 04 January 2023

Gazette no.
216
Gazetteid
216/GAZETTE/2023-04/01/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-01-04.216_gazette_2023-04_01_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 04 जनवरी, 2023/14 पौष 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd January, 2023

No. Agr-F(10)-7/2021-Part-II-L.—In continuation of this department Notification of even number dated 30th December, 2022 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate 216—राजपत्र/2023-04-01-2023 (8607)8608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 following Nodal Officers to co-ordinate implementation of AGRISTACK (digitization of Agriculture) Project:—

1. Director of Agriculture Himachal Pradesh, Shimla-171005.

2. Director of Land Records (Revenue Department)

3. Director of Information & Technology (I. T. Department)

4. Jt. Member Secretary, Council for Science Technology & Env. (AGRISTAC).

This issues with the prior approval of the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

By order,

Sd/- Secretary (Agr.).

__________

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla 171002, the 30th December, 2022

No. Agr. B-F (10)-7/2021-Part-II-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the Director of Agriculture, Himachal Pradesh as Nodal Officer of AGRISTACK Project to accelerate the progress of AGRISTACK Project in the Agriculture Department. The detail of Nodal Officer is as under :—

Designation : Director of Agriculture Department, H.P.

e-mail ID : [email protected]

Contact No. : 0177-2830620

By order,

Sd/- Secretary (Agriculture).

____________

वित्त विभाग

(कोष लेखा एवं लॉटरी)

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2022

संख्याः फिन(टी. एण्ड ए.)ए(3)-1/2018-वॉल्यूम-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश कोष, लेखा8609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 एवं लॉटरी विभाग में, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 3-1/75-फिन (टी. एण्ड ए.)-IV तारीख 19 अप्रैल, 2018 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में 21 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ ः--

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 है।

2. परिशिष्ट, ''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा नियम, 2018 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) से संलग्न परिशिष्ट-''क'' के क्रम संख्या-2 (पद का नाम और वेतनमान) में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

1. अनुभाग अधिकारी.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल-13 (`46000-146500)।

2. सहायक नियंत्रक.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल-16 (`48700-154300)।

3. उप-नियंत्रक.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल-17 (`53600-170100)।

4. संयुक्त नियंत्रक.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल-21 (`67400-201200)।

5. नियंत्रक.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल-26 (`115000-207900)।

3. उपाबन्ध-1 का संशोधन.--उक्त नियमों के संलग्न उपाबन्ध-1 में :--

(i) क्रम संख्या-1 में अनुभाग अधिकारी के पद के सामने खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(घ) वेतनमान लेवल-13 [हिमाचल प्रदेश सिविल (`46000-146500)।'' सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार]

(ii) क्रम संख्या-2 में सहायक नियंत्रक के पद के सामने खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(घ) वेतनमान लेवल-16 [हिमाचल प्रदेश सिविल (`48700-154300)।'' सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार]

(iii) क्रम संख्या-3 में उप-नियंत्रक के पद के सामने खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(घ) वेतनमान लेवल-17 [हिमाचल प्रदेश सिविल (`53600-170100)।'' सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार] 8610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 (iv) क्रम संख्या-4 में संयुक्त नियंत्रक के पद के सामने खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(घ) वेतनमान लेवल-21 [हिमाचल प्रदेश सिविल (`67400-201200)।'' सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार]

(v) क्रम संख्या-5 में नियंत्रक के पद के सामने खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :--

''(घ) वेतनमान लेवल-26 [हिमाचल प्रदेश सिविल (`115000-207900)।'' सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार]

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

_________

[Authoritative English text of this Department Notification No. Fin(T&A)A-(3)-1/2018-Vol-II

dated 31st December, 2022 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India]

FINANCE DEPARTMENT

(Treasuries, Accounts & Lotteries)

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 31st December, 2022

No. Fin(T&A) A(3)-1/2018-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Finance and Accounts Service Rules, 2018, notified vide this Department's notification No. 3-1/75-Fin(T&A)-IV dated 19th April, 2018 and published in the Rajpatra ( e-Gazette), Himachal Pradesh on 21st April, 2018 in the Department of Treasuries, Accounts & Lotteries, Himachal Pradesh, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Finance and Accounts Service (Second Amendment) Rules, 2022.

2. Amendment of Appendix-"A".—In Appendix-"A" appended to the Himachal Pradesh Finance and Accounts Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in column No. 2 (Name of the Post and Pay Scale) against serial No. 1, 2, 3, 4, 5, the following shall be substituted , namely:—

1. "Section Officer.—Level-13 (` 46000—146500) of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022."8611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 2. "Assistant Controller.—Level-16 (` 48700—154300) of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022."

3. "Deputy Controller.—Level-17 (` 53600—170100) of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022."

` 4. "Joint Controller.— Level-21 (` 67400—201200) of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022."

5. "Controller.—Level-26 (` 115000—207900) of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services ( Revised Pay) Rules, 2022."

3. Amendment of Annexure-1.— In Annexure-1 appended to the said rules:—

(i) Against the post of Section Officer, in Sr. No. 1. For clause (d), the following shall be substituted, namely:—

"(d) Scale of Pay Level-13(As per the ` 46000-146500)" Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(ii) Against the post of Assistant Controller, in Sr. No. 2. For clause (d), the following shall be substituted, namely:—

"(d) Scale of Pay Level-16 (As per the ` 48700—154300)" Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(iii) Against the post of Deputy Controller, in Sr. No. 3. For clause (d), the following shall be substituted, namely:—

"(d) Scale of Pay Level-17 (As per the ` 53600—170100)" Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(iv) Against the post of Joint Controller, in Sr. No. 4. For clause (d), the following shall be substituted, namely:—

"(d) Scale of Pay Level-21(As per the ` 67400—201200)" Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(v) Against the post of Controller, in Sr. No. 5. For clause (d), the following shall be substituted, namely:—

"(d) Scale of Pay Level-26 (As per the ` 115000—207900)" Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

By order, Sd/- PRABODH SAXENA, Additional Chief Secretary (Finance).

8612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 OFFICE OF THE DISTT. MAGISTRATE KINNAUR AT RECKONG PEO

NOTIFICATION

Kinnaur, the 03rd January, 2023

No. FDS-KNR/93-(I)-IV-3469-3508.—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under clause 2(d) (1) of the Kerosene (Restriction on use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, I, Surinder Singh Rathore, HPAS, District Magistrate, District Kinnaur, H.P., do hereby fix Wholesale and Retail Sale Rate of Kerosene Oil to be distributed under the Public Distribution System in Kinnaur District, which may be charged by the Wholesaler and Retailer as under:—

M/S Krishna Coal Company, C/O, TKD, Reckong Peo Distt. Kinnaur, H.P. (Kerosene Oil Wholesaler)
Sl. No. Name of the Stations Wholesale Rate Per 1000 Ltrs. Retail Sale Rate Per Ltr.
1. Telangi, Reckong Peo etc. 84727.03 85.18
2. Nichar, Bari, Ponda, Katgaun, Kafnoo, chagaun, Kilba, Sangla, Pangi, Kalpa, Roghi Chaura, Nigulsari, Latuksha, Bhabanagar, Nathpa, Solding, Tapri, Choling, Karcham, Pawari, etc. 85807.30 86.26
3. Jangi, Thangi, Rakcham, Moorang, Spillow, Pooh, Dubling, Sunnam, Giabung, Akpa, Ribba, Urni, Rarang, Batseri etc. 85967.42 86.42
4. Yangthang, Chango, Leo, Shalkhar, Lippa, Asrang, Chhitkul 86550.27 87.00

Conditions for Wholesale/Retail Dealers and Consumers:—

1. The Wholesaler of Kinnaur District shall report to the Distt. Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Kinnaur and the authorized Inspector regarding receipt of K. Oil Tanker before proceeding on route and supply only to those authorized Retailers, who have been specifically mentioned in the Route Chart.

2. The Wholesale Dealer will issue PDS K. Oil only to the authorized retailer/ Fair Price Shop/ Persons and will get signatures on the Cash Memo and shall keep the record for inspection purpose.

3. The Wholesale Dealer would make all arrangement to purchase/lift monthly allotted quota within the fixed period.

4. No Retailer shall sell or offer for sale a quantity of Kerosene Oil more than the quantity so fixed by the Govt. as given below on any consumer Card at one time. The Retailer shall obtain the signature of the recipient of the quantity in sale register / cash Memo and issue Kerosene Oil Strictly as per the norms given below:—

Sl. No Category Qty. per Consumer Card
(a) Consumer having Double Connection(LPG) 05 Ltrs. in a Month
(b) Consumer having Single Connection (LPG)
(c) Consumer having No Gas Connections/ Temp. Cards

Note.—As per stocks available equitable distribution may be made.

5. Both the Wholesaler and Retailer shall not supply/sell K. Oil after the sun set till 8:00 A.M. and Retailer shall not sell the K. Oil to the consumer without cash memo.

6. Both the Wholesaler/Retailer shall have to display the stock as well as rates at their place of business in Dev Nagri script.

7. No Consumer Card holder shall further sell K. Oil purchased from the Fair Price Shop against their Consumer Card.

8. The Wholesaler of K. Oil would submit monthly report of K. Oil (as per prescribed Performa given below) received and supplied to the authorized Fair Price Shops/ Depot during the month along with the Cash Memo issued to the Depot Holder.

Name of the Wholesaler M/S…………………………………… Report for the Month of ………………………………………... No……………………. Dated………………………………….

Opening Balance Allocation Receipt Total Supply Closing Balance

9. No Wholesaler/Retailer under Public Distribution System shall not charge more than maximum price so fixed by the District Magistrate, Kinnaur.

10. The dealer whether Wholesaler or a Retailer deals in Kerosene Oil under Public Distribution System shall act in accordance with the provision of Kerosene (Restriction on use and Fixation of Ceiling Prices) Order, 1993 and shall also comply with the provision of the H.P. Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2019 and terms and conditions of the authorization issued thereunder and instructions given by the State Government from time to time.

Sd/- Distt. Magistrate, Kinnaur.

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan, District

Kangra (H.P.)

1. Sh. Arjun Kumar age 31 years s/o Shri Prem Dass, r/o Vill. & P.O. Mumta, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

2. Guley Shadab alias Seema age 25 years d/o Muzahid, r/o Ward No. 3, Mohala Galua, P.O. Una, Tehsil & District Una (H.P.).

8614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Applicants Sh. Arjun Kumar age 31 years s/o Shri Prem Dass, r/o Vill. & P.O. Mumta, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) & Guley Shadab alias Seema age 25 years d/o Muzahid, r/o Ward No. 3, Mohala Galua, P.O. Una, Tehsil & District Una (H.P.) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 27-09-2022 at home V.P.O. Mumta, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-01-2023. The objection received after 20-01-2023, will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-12-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

______________

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जगरूप सिंह पुत्र श्री काली दास, निवासी गांव सुनेहड, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जगरूप सिंह पुत्र श्री काली दास, निवासी गांव सुनेहड, डाकघर चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र नरेश वक्सी का जन्म दिनांक 30-12-1981 को महाल सुनेहड में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।8615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 आज दिनांक 17-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) पुन्नी देवी पत्नी श्री सन्त राम, निवासी गांव महेशगढ़, डाकघर कन्द्राल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

पुन्नी देवी पत्नी श्री सन्त राम, निवासी गांव महेशगढ़, डाकघर कन्द्राल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री लीला देवी का जन्म दिनांक 01-07-1974 को महाल महेशगढ़ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 03-02-2023 वलवन्त कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम, निवासी गांव व डा0 मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके कुलवन्त कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम के बजाये वलवन्त कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम दर्ज करने बारे।

वलवन्त कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम, निवासी गांव व डा0 मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मण्ढेड खुर्द, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम कुलवन्त कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम वलवन्त कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके वलवन्त कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द पुत्र श्री झोला राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03-02-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 18/Teh/B/2022 तारीख दायरा : 16-12-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 किस्म मु0 : इन्द्राज मृत्यु तिथि

शीर्षक : विशम्बर चन्द पुत्र माधो राम, निवासी गांव घटेहड़, डा0 व ग्राम पंचायत भदरोल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्र्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनकी बहन रौंगला देवी पत्नी भाग सिंह का जन्म गांव घटेहड़, डा0 व ग्राम पंचायत भदरोल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 02-02-2006 को हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत भदरोल में दर्ज करवाना चाहता है।8617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्हार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की बहन रौंगला देवी पत्नी भाग सिंह की जन्म तिथि 02-02-2006 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत भदरोल को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

____________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 19/Teh/B/2022 तारीख दायरा : 06-12-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 किस्म मु0 : इन्द्राज जन्म तिथि

शीर्षक : मधु रानी पुत्री किरपा राम, निवासी गांव सिहोटू वहूला, डा0 अटियाला दाई, ग्राम पंचायत सिहोटू, . . प्रार्थिया। तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्र्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/नोटिस

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव सिहोटू वहूला, डा0 अटियाला दाई, ग्राम पंचायत सिहोटू, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) में दिनांक 05-04-1972 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिहोटू के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत सिहोटू में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि 05-04-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिहोटू को पारित कर दिये जायेंगे।8618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

____________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 17/Teh/B/2022 तारीख दायरा : 16-12-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 किस्म मु0 : इन्द्राज मृत्यु तिथि

शीर्षक : अनिल कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी गांव वरसोला, डा0 व ग्राम पंचायत डंई, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्र्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उनकी माता सत्या देवी पत्नी रमेश चन्द का जन्म गांव वरसोला, डा0 व ग्राम पंचायत डंई, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 02-04-1989 को हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत डंई के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत डंई में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की माता सत्या देवी पत्नी रमेश चन्द की जन्म तिथि दिनांक 02-04-1989 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत डंई को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 13/Teh/B/2022 तारीख दायरा : 01-08-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 किस्म मु0 : इन्द्राज जन्म तिथि

शीर्षक ः प्रवीन कुमारी पुत्री मिलाप चन्द, निवासी गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील . .प्रार्थिया। धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्र्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/नोटिस

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 11-08-1969 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत चौकी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि 11-08-1969 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 16/Teh/B/2022 तारीख दायरा : 01-08-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 किस्म मु0 : इन्द्राज जन्म तिथि

शीर्षक : मीना राणा पुत्री मिलाप चन्द, निवासी गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील धीरा, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)8620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 बनाम

आम जनता

. . प्र्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/नोटिस

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) में दिनांक 02-09-1976 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत चौकी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि 02-09-1976 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 14/Teh/B/2022 तारीख दायरा : 01-08-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 किस्म मु0 : इन्द्राज जन्म तिथि

शीर्षक : चन्द्रभान पुत्र मिलाप चन्द, निवासी गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील धीरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्र्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक8621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 22-09-1972 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत चौकी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की जन्म तिथि 22-09-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

____________

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 15/Teh/B/2022 तारीख दायरा : 01-08-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 किस्म मु0 : इन्द्राज जन्म तिथि

शीर्षक : प्रदीप कुमार पुत्र मिलाप चन्द, निवासी गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील धीरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्र्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/नोटिस

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव लाहड़ छलैना, डा0 व ग्राम पंचायत चौकी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 28-02-1981 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी के अभिलेख में दर्ज न है जिसे वह ग्राम पंचायत चौकी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस बारे इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त 8622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की जन्म तिथि 28-02-1981 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 14/NT/C/2022 तारीख दायरा : 29-07-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 शीर्षक.-निशा रानी पत्नी अनिल कुमार, निवासी महाल सिहोटू वहूला, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत। प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम निशा रानी पत्नी अनिल कुमार है जबकि महाल सिहोटू वहूला, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में निशा देवी पत्नी अनिल कुमार दर्ज है, जोकि गलत है तथा उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम निशा रानी उर्फ निशा देवी पत्नी अनिल कुमार दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थिया की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदिका के नाम की दुरुस्ती उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/Teh/C/2022 तारीख दायरा : 30-09-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 शीर्षक.--सिमरो देवी पत्नी संसार चन्द, निवासी महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत। प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पति का सही नाम संसार चन्द पुत्र प्रेम दास है जबकि महाल लाहड़ू, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में प्रमेशरी लाल पुत्र प्रेम दास दर्ज है, जोकि गलत है तथा उक्त महाल लाहड़ू के राजस्व अभिलेख में उसका नाम संसार चन्द उर्फ प्रमेशरी लाल पुत्र प्रेम दास दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थिया के पति की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदिका के पति के नाम की दुरुस्ती उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/Teh/C/2022 तारीख दायरा : 30-09-2022 तारीख पेशी : 06-02-2023 शीर्षक.--हुक्म सिंह पुत्र लक्खू, निवासी महाल रझूं खास, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम8624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत। प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम हुक्म सिंह पुत्र लखू है जबकि महाल पीरा व महाल रझूं खास, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में हुक्म पुत्र लखू दर्ज है, जोकि गलत है तथा उक्त दोनों महालात के राजस्व अभिलेख में उसका नाम हुक्म चन्द उर्फ हुक्म पुत्र लखूं दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है। इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-02-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 144/NT/2022 तारीख पेशी : 10-02-2023 दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम, निवासी उस्तेहड बजरिया मुख्तयार खास जीवन कुमार सुपुत्र सालीग्राम, . . प्रार्थी। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. रतनी देवी पत्नी ज्ञान चंद, 2. तिलक राज सुपुत्र ज्ञान चंद, 3. विनोद कुमार सुपुत्र ज्ञान चंद, 4. ममता देवी, 5. सुनीता देवी सुपुत्रियां ज्ञान चंद, 6. खेंम सिंह सुपुत्र जोडा राम समस्त निवासीयान, महाल . . प्रतिवादीगण। उस्तेहड, तहसील बैजनाथ

नोटिस

बनाम विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 322, खतौनी नं0 453, खसरा नम्बर 239, 285, 288, कित्ता 3, रकबा तादादी 00-25-43 है0, वाक्या महाल उस्तेहड तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2012-2013.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

प्रार्थी दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम ने इस कार्यालय में खाता नं0 322 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 2, 4, 5 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो8625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इसका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-02-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-11-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 147/NT/2022 तारीख पेशी : 10-02-2023 दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम, निवासी उस्तेहड बजरिया मुख्तयार खास, जीवन कुमार सुपुत्र सालीग्राम, . . प्रार्थी। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. रतनी देवी पत्नी ज्ञान चंद, 2. तिलक राज सुपुत्र ज्ञान चंद, 3. विनोद कुमार सुपुत्र ज्ञान चंद, 4. ममता देवी, 5. सुनीता देवी सुपुत्रियां ज्ञान चंद, 6. खेंम सिंह सुपुत्र जोडा राम 7. रेणू देवी पत्नी जतिन्द्र सुमन समस्त निवासीयान, महाल उस्तेहड, तहसील बैजनाथ . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 323, खतौनी नं0 454, खसरा नम्बर 241, रकबा तादादी 00-17-48 है0, वाक्या महाल उस्तेहड़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2012-2013.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

प्रार्थी दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम ने इस कार्यालय में खाता नं0 454 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 2, 4, 5 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इसका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-02-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।8626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-11-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 148/NT/2022 तारीख पेशी : 10-02-2023 दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम, निवासी उस्तेहड बजरिया मुख्तयार खास, जीवन कुमार सुपुत्र सालीग्राम, . . प्रार्थी। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. रतनी देवी पत्नी ज्ञान चंद, 2. तिलक राज सुपुत्र ज्ञान चंद, 3. विनोद कुमार सुपुत्र ज्ञान चंद, 4. ममता देवी, 5. सुनीता देवी सुपुत्रियां ज्ञान चंद, 6. खेंम सिंह सुपुत्र जोडा राम 7. लछमण सुपुत्र सुका समस्त निवासीयान, महाल उस्तेहड, तहसील बैजनाथ . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 324, खतौनी नं0 455, खसरा नम्बर 1139/284, कित्ता 3, रकबा तादादी 00-06-53 है0, वाक्या महाल उस्तेहड़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2012-2013.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

प्रार्थी दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम ने इस कार्यालय में खाता नं0 322 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 2, 4, 5 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इसका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-02-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-11-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।8627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 146/NT/2022 तारीख पेशी : 10-02-2023 दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम, निवासी उस्तेहड बजरिया मुख्तयार खास, जीवन कुमार सुपुत्र सालीग्राम, . . प्रार्थी। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. रतनी देवी पत्नी ज्ञान चंद, 2. तिलक राज सुपुत्र ज्ञान चंद, 3. विनोद कुमार सुपुत्र ज्ञान चंद, 4. ममता देवी, 5. सुनीता देवी सुपुत्रियां ज्ञान चंद, 6. खेंम सिंह सुपुत्र जोडा राम समस्त निवासीयान, महाल उस्तेहड, तहसील बैजनाथ . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 121, खतौनी नं0 238, खसरा नम्बर 4309/600, रकबा तादादी 00-03-31 है0, वाक्या महाल उस्तेहड तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2012-2013.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

प्रार्थी दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम ने इस कार्यालय में खाता नं0 121 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 2, 4, 5 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इसका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-02-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-11-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 145/NT/2022 तारीख पेशी : 10-02-2023 दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम, निवासी उस्तेहड बजरिया मुख्तयार खास, जीवन कुमार सुपुत्र सालीग्राम, . . प्रार्थी। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)8628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जनवरी 2023/14 पौष, 1944 बनाम

1. रतनी देवी पत्नी ज्ञान चंद, 2. तिलक राज सुपुत्र ज्ञान चंद, 3. विनोद कुमार सुपुत्र ज्ञान चंद, 4. ममता देवी, 5. सुनीता देवी सुपुत्रियां ज्ञान चंद, 6. खेंम सिंह सुपुत्र जोडा राम समस्त निवासीयान, महाल उस्तेहड, तहसील बैजनाथ . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 336 मिन, खतौनी नं0 494, खसरा नम्बर 289, 290, 291, 1234/293, 1236/294, कित्ता 5, रकबा तादादी 00-10-85 है0, वाक्या महाल उस्तेहड़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2012-2013.

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

प्रार्थी दलीप चन्द सुपुत्र जोडा राम ने इस कार्यालय में खाता नं0 336 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण मिलक राज, ममता देवी, सुनीता देवी सुपुत्रयान ज्ञान चंद की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इसका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढ़ग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-02-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-11-2022 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-01-04.216_gazette_2023-04_01_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-01-04.216_gazette_2023-04_01_2023.