Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 278, 24 March 2023

Published 24 March 2023

Gazette no.
278
Gazetteid
278/GAZETTE/2023-24/03/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-03-24.278_gazette_2023-24_03_2023
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 24 मार्च, 2023/03 चैत्र, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st March, 2023 [Ram Krishan Raju file] No. Home-B-E(3)20/2006-II.—In supersession to this department notification No. Home- B-E(3)20/2006-I, dated 13-01-2017, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to enhance the 278—राजपत्र/2023-24-03-2023 (11313)11314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 lump sum amount, admissible per month to the Chief Justices and Judges who have retired from the High Court of Himachal Pradesh for defraying the expenses of orderly, driver, security and secretarial assistances etc., from the existing Rs. 14,000/-per month and Rs. 12,000/- per month, to Rs. 40,000/-per month and Rs. 35,000/- per month, respectively, alongwith additional amount of Rs. 1500/- per month for defraying the telephone expenses.

This would be admissible with effect from the date of issuance of the notification .

By order,

Sd/- Principal Secretary (Home).

_________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मार्च, 2023

संख्या ः ई0एक्स0एन0-एफ (1)-2/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वाेक्त अधिनियम की अनुसूची -I को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसको जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति का प्रारूप अधिसूचना के सम्बंध में कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव, आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला-9 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

अनुसूची-I

( हिमाचल प्रदश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 3 देखें)

क्रम संख्या वाहनों की विशिष्टियां प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर प्रति तिमाही या उसके भाग के पथकर की दर प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर
1 2 3 4 5
1. भारी मालवाहक वाहन वाहन जिनकी लदान क्षमता ( क) 250 क्विंटल से अधिक 600 रु0 स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का तीस गुना । स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट दर का चार गुना ।
(ख) 120 क्ंिवटल से अधिक व 250 क्ंिवटल तक 500 रु0 यथोपरि यथोपरि
(ग) 90 क्ंिंवटल से अधिक व 120 क्ंिवटल तक 250 रु0 यथोपरि यथोपरि
(घ) 20 क्ंिवटल से 90 क्ंिवटल तक 140 रु0 यथोपरि यथोपरि
2. छोटे माल-वाहन जिनकी लदान क्षमता 20 क्ंिवटल से कम हो (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानो ं को लागू नहीं) 100 रु0 यथोपरि यथोपरि
3. यात्री वाहन में बैठने की क्षमताः 12 यात्रियों से अधिक 140 रु0 यथोपरि यथोपरि
4. यात्री-वाहन (निजी़ वाहन सहित) (i) बैठने की क्षमताः 6-12 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश मे ं मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) 80 रु0 यथोपरि यथोपरि
(ii) अन्य हल्के मोटर वाहन जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप मेें पंजीकृत हों ः बैठने की क्षमता ः 5 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) 50 रु0 स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना । स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 70 गुना ।
(iii) टोल बैरियर के 5 किलोमीटर क े दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहन के मालिक (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) 50 रु0 150 रू0 340 रू0
5. सार्वजनिक वाहक या प्राईवेट वाहक अनुज्ञा पत्र सहित चलने वाले टै्रक्टर (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) 60 रु0 यथोपरि यथोपरि
6. मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानो ं को लागू नहीं) 30 रु0 स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना । स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 70 गुना ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षर/- प्रधान सचिव (राज्य कर एंव आबकारी)।11316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945

[Authoritative English text of this Department Notification No EXN-F(1)-2/2023, dated

18th March, 2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th March, 2023

No. EXN-F(1)-2/2023.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to substitute SCHEDULE-I of the Act ibid and the same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the general public;

If any interested person has any objection(s) or suggestion(s) in relation to the draft notification, he/she may send written objection(s) or suggestion(s) to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-171009, within a period of 10 days from the publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing this notification, namely:—

SCHEDULE –I

(See section 3 of Himachal Pradesh Tolls Act, 1975)

Sl. No Particulars of vehicles Rate of toll per day or part thereof Rate of toll per quarter or part thereof Rate of toll per year or part thereof
1 2 3 4 5
1. Heavy Goods Vehicles Vehicle having loading Capacity: (a) exceeding 250 quintals and above Rs. 600 30 times the rate as specified in Column (3) 4 times the amount as specified in column (4)
(b) exceeding 120 quintals upto 250 Quintals Rs. 500 30 times the rate as specified in Column (3) 4 times the amount as specified in column (4)
(c) exceeding 90 quintals upto 120 quintals Rs. 250 -do- -do-
(d) from 20 quintals upto 90 quintals. Rs. 140 -do- -do-
2. SMALL GOODS VEHICLES Loading capacity less than 20 quintals (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.). Rs. 100 -do- -do-
3. Passenger vehicles having seating capacity of: above 12 passengers Rs. 140 -do- -do-
4. PASSENGER VEHICLES (including private vehicle) (i) SEATING CAPACITY From 6 to 12 passengers (including driver) (not applicable on vehicles registered under MV Act in (H.P.). Rs. 80 -do- -do-
(ii) Other light motor vehicles Registered as Public carrier or Private vehicles SEATING CAPACITY Upto 5 passengers (including driver) (not applicable on vehicles egistered under MV Act in (H.P.). Rs. 50 30 times the rate as specified in column (3) 70 times the rate as specified in column (3)
(iii) The owners of private registered vehicle residing within 5 kilometres radius of toll barrier.(not applicable on vehicles registered under MV Act in (H.P.). Rs. 50 Rs. 150/- Rs. 340/-
5. Tractors plying with public carrier or private carrier permit.(not applicable on vehicles registered under MV Act in (H.P.). Rs. 60 -do- -do-
6. Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw. (not applicable on vehicles registered under MV Act in (H.P.). Rs. 30 30 times the rate as specified in column (3) 70 times the rate as specified in column (3)

By order,

Sd/-

Principal Secretary (ST&E).

___________

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मार्च, 2023

संख्या ः ई0एक्स0एन0-एफ (1)-2/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन, उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2023 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-2024 (01-04-2023 से 31-03-2024 तक) के लिए हिमाचल प्रदेश में किसी भी सड़क अवसंंरचना का उपयोग करने वाले यान्त्रिक वाहनों पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3-क के अधीन उद्‌गृहीत पथकर के संग्रहण का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी-सह-निविदा पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति द्वारा पट्‌टे पर दिया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (राज्य कर एंव आबकारी)।11318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-2/2023 dated 18th

March, 2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th March, 2023

File No. EXN-F(1)-2/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3-A of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to specify 1st April, 2023, as the date with effect from which the right to collect toll levied under section 3 of the Act ibid, on mechanical vehicles for the use of any road infrastructure, in Himachal Pradesh for the financial year 2023-24 (w.e.f. 01-04-2023 to 31-03-2024), shall be leased out as per the provisions of section 3-A of the Act ibid, to a person by Auction-cum-Tender process or any other mode.

By Order, Principal Secretary (ST&E).

___________

INDUSTRIES DEPARTMENT

(Section-A)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd March, 2023

No. Ind.A-F005/9/2021.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Standing Committee, is pleased to include/declare the mentioned below lands as "Industrial Areas" as per details given below in the interest of industrialization in the State, with immediate effect:—

Sl. No. Revenue Village Khasra No. Land Area Purpose of land
1. Mauja Bhangala, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. 199/1 40-00 Bigha Setting up of New Industrial Area.
Total. . 40-00 Bigha
2. Mauja Nanowal, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, H.P. 183/1 93-14 Bigha Setting up of New Industrial Area.
Total. . 93-14 Bigha
3. Phati Shillihar, Kothi 9036/7073/6519/ 2-00 Bigha Setting up of New
Kotkandi, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. 5156/1/3/2/1 Industrial Area.
Total. . 2-00 Bigha

By Order,

R.D. NAZEEM, I.A.S., Principal Secretary (Inds.).

____________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 मार्च, 2023

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-5/2013-लेज.--क्योंकि श्री राज कुमार ठाकुर, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एल0 आर0-107-323/56-लेज, तारीख 09-12-1998 द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनको उप-मण्डल सरकाघाट, जिला मण्डी की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 89 पर प्रविष्ट किया गया था;

और क्योंकि राज कुमार ठाकुर को जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिनांक 14-11-2020 तक विधिमान्य था। नोटरी नियम, 1952 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 53 का 1952) की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 बी के प्रावधानों के तहत व्यवसाय प्रमाण-पत्र को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले और उसकी विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति की तारीख के पश्चात्‌ एक वर्ष के भीतर व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। तथापि उनके द्वारा इस तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था और उपरोक्त व्यवसाय प्रमाण-पत्र 15-11-2020 को समाप्त हो गया था।

और क्योंकि राज कुमार ठाकुर को इस विभाग के ज्ञापन सम संख्या दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि, इस ज्ञापन के संदर्भ में उन्हाेंने जबाव दिया है, जिसे संतोषजनक नही पाया गया, इसलिए, इस विभाग के आदेश दिनांक 24-02-2023 द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया था।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(च) के साथ पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13(13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज कुमार ठाकुर, नोटरी, उप-मण्डल सरकाघाट, जिला मण्डी का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त हटाए जाने का आदेश करते हैं। आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, विधिपरामर्शी एवं सचिव (विधि)।11320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-5/2013-Leg., dated

23-03-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd March, 2023

No. LLR-E(9)-5/2013-Leg.—WHEREAS Shri Raj Kumar Thakur, Advocate was appointed as Notary vide Government Notification No.LR-107-323/56-Leg., dated 09-12-1998 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Sarkaghat of District Mandi and his name was entered at Serial No. 89 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, the Certificate of Practice issued in favour of Shri Raj Kumar Thakur was valid up to 14-11-2020. As per the provisions under sub-section (2) of Section 5 of the Notaries Act, 1952 (Central Act No. 53 of 1952) read with rule 8B of the Notaries Rules, 1956, an application for renewal of Certificate of Practice was required to be submitted six months before and within one year after the date of expiry of its period of validity. However, no such application was submitted and the said certificate of Practice expired on 15-11-2020.

AND WHEREAS, Sh. Raj Kumar Thakur was afforded an opportunity to make submissions, if any, in the matter vide Memorandum of even number dated 16-12-2022. Since, the reply submitted by him to the said Memorandum was not found satisfactory, therefore, the same was rejected vide Order dated 24-02-2023.

NOW, THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section 10(f) of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, hereby orders the removal of the name of Raj Kumar Thakur, Notary of Sub-Division Sarkaghat of District Mandi from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,

SHARAD KUMAR LAGWAL, LR-cum- Secretary (Law).

________

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 24th March, 2023

No. Fin-2-C(12)-1/2022(I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 9-year tenure for an aggregate amount of Rs. 700 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

11321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the

development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure -II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on March 28, 2023. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on March 28, 2023.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M. (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on March 29, 2023.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on March 29, 2023 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 9-year tenure. The tenure of the Stock will commence on March 29, 2023.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on March 29, 2032.

11322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on September 29 and March 29.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-

Secretary to the Government of Himachal Pradesh,

Finance Department.

_____________

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 24th March, 2023

No. Fin-2-C(12)-1/2022(II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 15-year tenure for an aggregate amount of Rs. 1000 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a11323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure -II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on March 28, 2023. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on March 28, 2023.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on March 29, 2023.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on March 29, 2023 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 15-year tenure. The tenure of the Stock will commence on March 29, 2023.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on March 29, 2038.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on September 29 and March 29.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-

Secretary to the Government of Himachal Pradesh,

Finance Department.

11324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 मार्च, 2023

संख्या : पर(एपी-बी)ए(3)-2/2014-पार्ट.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संस्थानों को सम्मिलित करते हैंः-

"37. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योेगिकी विभाग के अधीन हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एच आई एम सी ओ एस टी ई)

38. आवास विभाग के अधीन भू-संपदा विनियामक प्राधिकारी (रेरा)"।

आदेश द्वारा, प्रबोध सक्सेना,

मुख्य सचिव।

----------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP-B)-A(3)-2/2014-Part dated

23 -03-2023 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd March, 2023

No. Per (AP-B)A(3)-2/2014-Part.—In exercise of the powers conferred under section-6 of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Additional Functions) Act, 2018 (Act No. 9 of 2018) and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following Institutes in THE SCHEDULE appended to this Act:—

"37. Himachal Pradesh Council for Science, Technology & Environment (HIMCOSTE) under Environment, Science & Technology Department.

38. Real Estate Regulatory Authority (RERA) under Housing Department".

By order, PRABODH SAXENA, Chief Secretary.

11325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नम्बर : आगामी सुनवाई : 03-04-2023 शैलजा रतन पुत्री श्री वशेशर दत्त, गांव गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

शैलजा रतन पुत्री श्री वशेशर दत्त, गांव गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 23-06-2022 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, में सयालू देवी दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम शैलजा रतन दर्ज है । प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थिया का नाम सयालू देवी उर्फ शैलजा रतन करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-04-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-03-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नम्बर : आगामी सुनवाई : 03-04-2023 श्री अमित रत्न पुत्र श्री विश्वा नाथ, गांव गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री अमित रत्न पुत्र श्री विश्वा नाथ, गांव गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 23-06-2022 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि 11326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 उसका नाम कागजात माल टीका गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, में अमित कुमार दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम अमित रतन दर्ज है । प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका गौना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में अमित कुमार उर्फ अमित रतन करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-04-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-03-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नम्बर : आगामी सुनवाई : 03-04-2023 श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री रोशन, गांव संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री रोशन, गांव संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 12-08-2022 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, में सत प्रकाश दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम सत्य प्रकाश दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के ही हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सत प्रकाश उर्फ सत्य प्रकाश करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार अखबार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 03-04-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-03-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।11327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : आगामी सुनवाई : 03-04-2023 श्री रविन्द्र सिंह पुत्र प्रकाश चन्द, गांव जजोली, डा0 जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र प्रकाश चन्द, गांव जजोली, डा0 जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि वह अपनी जन्म तिथि 03-03-1960 वासी जजोली, ग्राम पंचायत जलाडी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 03-03-1960 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त रविन्द्र सिंह की जन्म तिथि दिनांक 03-03-1960 को ग्राम पंचायत जलाडी में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 03-04-2023 को तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं रविन्द्र सिंह पुत्र प्रकाश की जन्म तिथि दिनांक 03-03-1960 को ग्राम पंचायत जलाडी में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-03-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

ध्यान सिंह पुत्र श्री नानकू, निवासी महाल संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री नानकू, निवासी महाल संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 23-12-2022 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल महाल संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 में श्री ध्यान चन्द पुत्र श्री नानकू दर्ज है परन्तु अन्य जगह जैसे कि स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड वगैरह में श्री ध्यान सिंह पुत्र 11328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 श्री नानकू दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसके हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल महाल संधवान, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 में अपना नाम ध्यान चन्द उपनाम ध्यान सिंह पुत्र श्री नानकू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 06-04-2023 को सुबह 10 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 04-03-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) केस नम्बर : 27/2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम आगामी तारीख पेशी : 06-04-2023

मोहन लाल आदि

बनाम

जसवंत सिंह आदि

प्रार्थीगण मोहन लाल सुपुत्र श्री नत्थू राम व मीरां देवी पत्नी कनंवर सिंह उर्फ अमर सिंह पुत्र नत्थू, निवासी महाल सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की अदालत में भूमि खाता नं0 1067, खतौनी 1273, ता 1277, खसरा नम्बरान 126, 120, 124, 115, 116, 125, 127 कित्ता 07, रकबा तादादी 22 कनाल 05 मरले वाक्या महाल सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर की तकसीम हुकमन हेतु नकल जमाबन्दी साल 2007-08 अनुसार आवेदन पत्र दायर किया है। उपरोक्त मुकद्दमा में क्षेत्रीय इकाई से कागजात तकसीम काफी अरसा पहले प्राप्त हो चुके हैं परन्तु साघारण तरीका से समन तामील करवाए जाने पर भी प्रतिवादीगण मुकद्दमा पैरवी हेतु हाजिर अदालत न हो रहे हैं। अतः इस अदालत द्वारा जारी इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से निम्नलिखित समस्त प्रतिवादीगण/हिससादारान को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में अपना-अपना पक्ष रखने/एतराज पेश करने हेतु सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सुजानपुर, जिला हमीरपुर की अदालत में दिनांक 06-04-2023 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आवें। अन्यथा गैरहाजिर रहने की सूरत में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व उसके उपरांत उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में पेश होने वाला कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा।

विवरण प्रतिवादीगण/सह-हिस्सादारानः-

1. श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री तारा चन्द, 2. कमलेश कुमारी पुत्री तारा चन्द, 3. राज रानी विधवा तारा चन्द, 4. अन्जू वाला पुत्री, 5. अजय कुमार, 6. आशुतोष पिसरान व, 7. सलोचना देवी पत्नी स्व0 वलवन्त सिंह, 8. श्री सुभाष चन्द, 9. अनिल कुमार, 10, सुनील कुमार पिसरान पूर्ण चन्द, 11. अश्वनी कुमार पुत्र केहर सिंह, 12. मदन गोपाल, 13. पवन कुमार, 14. मनोज कुमार पिसरान व, 15. गायत्री देवी पत्नी स्व0 गरीव दास,11329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 16. स्व0 शेर सिंह पुत्र वृजा के Lrs a) सीमा देवी पुत्री शेर सिंह, 17. स्व0 राकेश कुमार पुत्र शेर सिंह के Lrs, i) ममता देवी पत्नी स्व0 राकेश कुमार, ii) अंश पुत्र राकेश कुमार, iii) सुहानी, iv) सुनकाशी पुत्रियां राकेश कुमार, 18, रंजना कुमारी, 19. अन्जूम पुत्रियां, 20. सोहन सिंह सुपुत्र व, 21. कान्ता देवी वेवा प्यार सिंह, 22. जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री रीझू,, 23 .स्व0 खैम्बो राम पुत्र नवरात्रु के Lrs, a) दलजीत सिंह, b) सर्वजीत सिंह पिसरान व, c) रेशमू देवी वेवा खैम्बो राम, 24. श्री रमेश कुमार, 25. सुरेश कुमार पिसरान, 26. अनीता कुमारी, 27. तृप्ता देवी पुत्रियां श्री गरीव दास, 28, श्री अतुल कुमार, 29. अमित कुमार पिसरान, 30. वन्दना कुमारी पुत्री व, 31. वीना देवी वेवा अशो कुमार, 32. पवन कुमार पुत्र किशन चन्द, 33. शीला देवी पत्नी स्व0 किशन चन्द, 34. सन्तोष कुमारी, 35. वीना कुमारी, 36. विजय कुमारी, 37. कंचना कुमारी, 38. अंचला देवी, 39. प्रवीन कुमारी, 40. मीना कुमारी, 41. सुनीता कुमारी सुपुत्रियां किशन चन्द, 42. श्री हरीश सुपुत्र श्री वाना, 43. विजय कुमारी 44. अजय कुमारी, 45. सुषमा, 46. किरण, 47. दुरेश नन्दनी सुपुत्रियां श्री वानां, 48. रूप लाल पुत्र श्री वेली राम समस्त निवासीगण महाल सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। यह नोटिस आज दिनांक 20-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री फिरोज खान पुत्र स्व0 श्री अब्दुल हामिद, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री फिरोज खान पुत्र स्व0 श्री अब्दुल हामिद, निवासी ग्राम व डा0 कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पिता श्री अब्दुल हामिद की मृत्यु तिथि 05-12-2010 है, जो ग्राम पंचायत कौंलावाला भूड, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 01-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री अब्दुल हामिद की मृत्यु तिथि 05-12-2010 ग्राम पंचायत कौंलावाला भूड, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 01-03-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।11330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री नरंजन सिंह, निवासी म0 नं0 246/1, मोहल्ला चारजान, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री नरंजन सिंह, निवासी म0 नं0 246/1, मोहल्ला चारजान, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी दादी श्रीमती प्रसन्नी देवी की मृत्यु तिथि 01-03-1992 है, जो नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्रीमती प्रसन्नी देवी की मृत्यु तिथि 01-03-1992 नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 02-03-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती जैतून पुत्री श्री मीरू दीन, निवासी ग्राम भेडों, डा0 मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र श्रीमती जैतून पुत्री श्री मीरू दीन, निवासी ग्राम भेडों, डा0 मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 01-07-1953 है, जो गांम पंचायत मातर, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्रीमती जैतून की जन्म तिथि 01-07-1953 ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।11331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 आज दिनांक 06-03-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

------------

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 18/2022

दायर तिथि : 17-10-2022 अन्तिमा शर्मा पुत्री हिरदा राम शर्मा, निवासी ग्राम बाईला, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया अन्तिमा शर्मा पुत्री हिरदा राम शर्मा, निवासी ग्राम बाईला, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2022-4561, दिनांक 30-09-2022 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहान ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल, 10वीं की अंक तालिका, आयकर प्रमाण-पत्र एवं परिवार नकल सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसका अपना नाम अन्तिमा शर्मा व जन्म तिथि 09-01-1996 है, जिसका अज्ञानतावंश प्रार्थिया अपने नाम व जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अन्तिमा शर्मा की माता का नाम श्रीमती विमला देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया अन्तिमा शर्मा पुत्री हिरदा राम शर्मा, निवासी ग्राम बाईला, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक ...................... को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 16/2022

दायर तिथि : 10-10-2022 श्री प्रदीप कुमार पुत्र दिवडू राम, निवासी ग्राम रिठोग, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।11332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र दिवडू राम, निवासी ग्राम रिठोग, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2022-4473, दिनांक 27-09-2022 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहान ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत कान्टी मशवा, राष्ट्राय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्ड, आंगनबाड़ी प्रमाण-पत्र, आशा वर्कर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम रियांशी व जन्म तिथि 02-06-2020 है, जिसको अज्ञानतावश नाम व जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। रियांशी की माता का नाम श्रीमती उर्मिला देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को प्रातः 11.00 बजे या इस से पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रदीप कुमार पुत्र दिवडू राम, निवासी ग्राम रिठोग, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक ...................... को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 23/2022

दायर तिथि : 17-10-2022 सोम प्रकाश पुत्र धर्म सिंह, निवासी ग्राम शिरगांव, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी सोम प्रकाश पुत्र धर्म सिंह, निवासी ग्राम शिरगांव, डा0 शिल्ला, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय परिवार नकल, ग्राम पंचायत शिल्ला, राजस्व अभिलेख, नकल जमाबन्दी, मौजा शिल्ला, आधार कार्ड की प्रति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका अपना नाम जोकि मुताबिक परिवार नकल, ग्राम पंचायत शिल्ला व आधार कार्ड अनुसार11333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शिल्ला में सोमी पुत्र धर्म सिंह की जगह सही नाम सोम प्रकाश पुत्र धर्म सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे।

आज दिनांक .................... को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 27/2022

दायर तिथि : 12-12-2022 गुरदित सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी गुरदित सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय राजस्व अभिलेख, नकल जमाबन्दी, मौजा सतौन, परिवार नकल ग्राम पंचायत पौक्का, आधार कार्ड की प्रति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका अपना नाम जोकि मुताबिक परिवार नकल, ग्राम पंचायत पौक्का व आधार कार्ड अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सतौन में गुरदिता पुत्र सुन्दर सिंह की जगह सही नाम गुरदित सिंह पुत्र सुन्दर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे।

आज दिनांक .................... को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।11334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 ब अदालत श्री नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 25/2022

दायर तिथि : 12-12-2022 भवान सिंह पुत्र विजे राम, निवासी ग्राम शरली मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी भवान सिंह पुत्र विजे राम, निवासी ग्राम शरली मानपुर, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय परिवार नकल ग्राम पंचायत शरली मानपुर, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी, मौजा शरली मानपुर, आधार कार्ड की प्रति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थीगण कंवर सिह, जगत सिंह भवान सिंह व नाजरो देवी ने प्रार्थना की है कि उनके पिता का नाम जोकि मुताबिक परिवार नकल, ग्राम पंचायत शरली मानपुर व आधार कार्ड अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शरली मानपुर में बिजिया राम पुत्र धुडू की जगह सही नाम विजे राम पुत्र धुडू दर्ज कराना चाहते हैं।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे।

आज दिनांक .................... को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

----------

ब अदालत श्री नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 28/2022

दायर तिथि : 12-12-2022 जागर सिंह पुत्र भूप सिंह, निवासी ग्राम कठवार, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी जागर सिंह पुत्र भूप सिंह, निवासी ग्राम कठवार, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी, मौजा अधोग, परिवार नकल ग्राम पंचायत कठवार, आधार कार्ड, नकल इन्तकाल, बैंक प्रति सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने11335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 प्रार्थना की है कि वह अपना नाम जोकि मुताबिक परिवार नकल, ग्राम पंचायत कठवार, आधार कार्ड, बैंक प्रति आदि अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कठवार में जगत सिंह पुत्र भूप सिंह की जगह सही नाम जागर सिंह पुत्र भूप सिंह दर्ज कराना चाहता है।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे।

आज दिनांक .................... को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

----------

समक्ष श्री बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा श्री मांगा राम पुत्र श्री रणिया, निवासी जार द्राबल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम ।

श्री मांगा राम पुत्र श्री रणिया, निवासी जार द्राबल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा जार द्राबल व मौजा धार टारन में मांगा दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम मांगा राम है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, नकल परिवार की छायाप्रति तथा प्रार्थी द्वारा सत्यापित हल्फिया संलग्न किया है, जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा जार द्राबल व मौजा धार टारन में अपना नाम मांगा राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जार द्राबल व मौजा धार टारन, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-04-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (बंसी राम शर्मा), सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।11336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 In the Court of Executive Magistrate Nalagarh, District Solan (H.P.) Case No. : 04 /2023

Date of Institution : 14-02-2023 Sh. Harvinder Singh s/o Shri Mohan Singh, r/o Vill. Souri Bhumian, P.O. Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through: Gram Panchayat Radyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Harvinder Singh s/o Shri Mohan Singh, r/o Vill. Souri Bhumian, P.O. Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his father namely Late Sh. Mohan Singh s/o Sh. Lal Singh was died on dated 27-10-1973 at Vill. Radyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but his death could not be entered in the record of Gram Panchayat Radyali, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the newly Gram Panchayat Radyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding the death of namely Late Sh. Mohan Singh may file their objection in this court on or before 31-03-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this court 01-03-2023.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate ,

Nalagarh, District Solan (H P.).

___________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 4 /2023.

Date of Institution : 01-03-2023 Sh. Yugal Kishore s/o Shri Ram Nath, r/o Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Sauri, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Yugal Kishore s/o Shri Ram Nath, r/o Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son was born on 31-10-2021 at Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh but his birth could not be registered in Gram Panchayat Sauri, Tehsil Baddi, District Solan H.P. within stipulated period. He prayed for11337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death, G. P. Sauri, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Mitesh may file his objection in this court on or before 01-04-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 01-03-2023. Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H P.).

___________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 2 /2023

Date of Institution : 01-03-2023 Sh. Yugal Kishore s/o Shri Ram Nath, r/o Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through : Gram Panchayat Sauri, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Yugal Kishore s/o Shri Ram Nath, r/o Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son was born on 20-10-2019 at Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh but his birth could not be registered in Gram Panchayat Sauri, Tehsil Baddi, District Solan H.P. within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death, G. P. Sauri, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Aarav may file his objection in this court on or before 01-04-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 01-03-2023.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H P.).

___________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)

Case No. : 3 /2023

Date of Institution : 01-03-2023 Sh. Yugal Kishore s/o Shri Ram Nath, r/o Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

11338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 Versus

General Public through : Gram Panchayat Sauri, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Yugal Kishore s/o Shri Ram Nath, r/o Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son was born on 31-10-2021 at Village Gorakhnath, P.O. Sai, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh but his birth could not be registered in Gram Panchayat Sauri, Tehsil Baddi, District Solan H.P. within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death G. P. Sauri, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Mahesh may file his objection in this court on or before 01-04-2023, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 01-03-2023.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Baddi, District Solan (H P.).

_____________

In the Court of Sh. Sanjay Kumar, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Sh. Piyush Malhotra s/o Late Sh. Dinesh Kumar, permanent r/o Village Anji, P.O. Barog Railway Station, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Nayanika Tyagi (British Citizen, Passport No. GBR 513725582, date of issue 25-09-2013, d/o Mr. Alok Tyagi, r/o 7, Bellshaugh Road, Kelvinside Glasgow G 12 OSN and wife of Sh. Piyush Malhotra have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 09-03-2023 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said, Sh. Piyush Malhotra s/o Late Sh. Dinesh Kumar, permanent r/o Village Anji, P.O. Barog Railway Station, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Nayanika Tyagi (British Citizen, Passport No. GBR 513725582, date of issue 25-09-2013, d/o Mr. Alok Tyagi, r/o 7, Bellshaugh Road, Kelvinside Glasgow G 12 OSN and wife of Sh. Piyush Malhotra they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

11339राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945 Issued under my hand and seal of this court on this 13 th day of March, 2023. Seal.

SANJAY KUMAR, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

___________

CHANGE OF NAME

I, Rekha Rani w/o Sanjeev Kumar, r/o Ward No. 5, Nagar Parishad Mehatpur Basdehra, Tehsil & District Una (H.P.) declare that in 10th class CBSE School Certificate of my son Arpit Soni my name is wrongly written as Rekha Soni instead of Rekha Rani. So kindly correct it.

REKHA RANI

w/o Sanjeev Kumar,

r/o Ward No. 5,

Nagar Parishad Mehatpur Basdehra,

Tehsil & District Una (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar s/o Madan Lal Soni, r/o Ward No. 5, Nagar Parishad Mehatpur Basdehra, Tehsil & District Una (H.P.) declare that in 10th class CBSE School Certificate of my son Arpit Soni my name is wrongly written as Sanjeev Soni instead of Sanjeev Kumar. So kindly correct it.

SANJEEV KUMAR

s/o Madan Lal Soni,

r/o Ward No. 5,

Nagar Parishad Mehatpur Basdehra,

Tehsil & District Una (H.P.).

____________

11340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च 2023/03 चैत्र, 1945

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-03-24.278_gazette_2023-24_03_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-03-24.278_gazette_2023-24_03_2023.