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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 13, 20 April 2023

Published 20 April 2023

Gazette no.
13
Gazetteid
13/GAZETTE/2023-20/04/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-04-20.13_gazette_2023-20_04_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 20 अपै्रल, 2023/30 चैत्र, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 2/2023-राज्य कर

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2023

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की 13—राजपत्र/2023-20-04-2023 (515) 516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 सिफारिशाें के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 73/2017-राज्य कर दिनांक 16 जनवरी, 2018 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-43/2017 दिनांक 20 जनवरी, 2018, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः- उक्त अधिसूचना के छठे परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''परन्तु यह भी कि रजिस्ट्री—त व्यक्तियों, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019-20 से 2021-2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम अधित्यजित हो जाएगी, जो 250 रुपये के आधिक्य में है और पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है।''।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेडा़), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 10-4-2023

as required under clasuse (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 2/2023-State Tax

Shimla-2, the 10th April, 2023

No. EXN-F(10)-5/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 73/2017-State Tax, dated the 16th January, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-43/2017, dated the 20th January, 2018, namely:—

In the said notification, after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the amount of late fee payable under Section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil, for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to March 2019 or for the Financial years from 2019-20 to 2021-22 by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA) Pr. Secretary (ST&E).

517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 3/2023-राज्य कर

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2023

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें के आधार पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन 31 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले रद्द किया गया है और जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर ऐसे रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं, को रजिस्ट्री—त व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात्‌ः- (क) रजिस्ट्री—त व्यक्ति 30 जून, 2023 तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेंगे;

(ख) प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय रकम का, ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए संदेय रकम सहित संदाय करने के पश्चात्‌ ही फाइल किया जाएगा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऐसे मामलों में और परिसीमा विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेडा़), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 10-4-2023

as required under clasuse (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 3/2023-State Tax

Shimla-2, the 10th April, 2023

No. EXN-F(10)-5/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 notify that the registered person, whose registration has been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section(2) of Section 29 of the said Act on or before the 31st day of December, 2022, and who has failed to apply for revocation of cancellation of such registration within the time period specified in Section 30 of the said Act as the class of registered persons who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely:—

(a) the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration upto the 30th day of June, 2023;

(b) the application for revocation shall be filed only after furnishing the returns due upto the effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax, in terms of such returns, alongwith any amount payable to wards interest, penalty and late fee in respect of the such returns;

(c) no further extension of time period for filing application for revocation of cancellation of registration shall be available in such cases.

Explanation.—For the purposes of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said Act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration nor the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said Act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified under sub-section(1) of section 30 of the said Act.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA) Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 6/2023-राज्य कर

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2023

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें पर यह अधिसूचित करते हैं कि रजिस्ट्री—त व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिनों की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति के वर्गों के रूप में जिनके संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे रजिस्ट्री—त व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अर्थात्‌ः-

(i) रजिस्ट्री—त व्यक्ति 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे;

(ii) विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के संलग्न होगी,519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 यह ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेडा़), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 10-4-2023

as required under clasuse (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 6/2023-State Tax

Shimla-2, the 10th April, 2023

No. EXN-F(10)-5/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the registered persons who failed to furnish a valid return within a period of thirty days from the service of the assessment order issued on or before the 28th day of February, 2023 under sub-section (1) of Section 62 of the said Act, as the classes of registered persons, in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, if such registered persons follow the special procedures as specified below, namely,—

(i) the registered persons shall furnish the said return on or before the 30th day of June 2023;

(ii) the return shall be accompanied by payment of interest due under sub-section (1) of Section 50 of the said Act and the late fee payable under section 47 of the said Act, irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said Act or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA) Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 7/2023-राज्य कर

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2023

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के वर्गों, जो देय तारीख पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, अर्थात्‌ः-

सारणी

क्र म संख्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग रकम
(1) (2) (3)
1 . ए ेसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष मे ं पांच करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है। र ाज्य मे ं आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रति दिन।
2. ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष मे ं संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रूपए तक है। राज्य मे ं आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पचास रुपए प्रति दिन।

परन्तु रजिस्ट्री—त व्यक्तियों के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018- 19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं किन्तु 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में संदेय विलंब शुल्क की कुल रकम का अधित्यजन कर दिया जाएगा जो 10 हजार रुपए से अधिक है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेडा़), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 10-4-2023

as required under clasuse (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 7/2023-State Tax

Shimla-2, the 10th April, 2023

No. EXN-F(10)-5/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to waive off the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in Column (3) of the Table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in Column (2) of the Table below, who fails to furnish the return by the due date, namely:—

521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945
Sl. No. Class of registered persons Amount
(1) (2) (3)
1. Registered persons having an aggregate turnover of upto five crore rupees in the relevant financial year. Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 percent of turnover in the State.
2. Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and upto twenty crore rupees in the relevant financial year. Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 percent of turnover in the State.

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 8/2023-राज्य कर

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2023

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें पर, रजिस्ट्री—त व्यक्तियों, जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते है, किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलम्ब फीस की रकम का 500 रुपये से आधिक्य में अधित्यजन करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेडा़), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 10-4-2023

as required under clasuse (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 8/2023-State Tax

Shimla-2, the 10th April, 2023

No. EXN-F(10)-5/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 waive off the amount of late fee referred to in Section 47 of the Act, which is in excess of five hundred rupees for the registered persons who fail to furnish the final return in FORM GSTR-10 by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA) Pr. Secretary (ST&E).

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्याः 9/2023-राज्य कर

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2023

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.--एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 35/2020-राज्य कर दिनांक 23 जून, 2020 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2020 दिनांक 24 जून, 2020, के तहत प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना संख्या 14/2021-राज्य कर दिनांक 15 जून, 2021 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-4/2021 दिनांक 21 जून, 2021, और संख्या 13/2022-राज्य कर, दिनांक 22 जुलाई, 2022, जो राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2022 दिनांक 1 अगस्त, 2022 के तहत प्रकाशित की गई थी, के आंशिक संशोधन में, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद्‌ की सिफारिशाें पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करते हैं, अर्थात्‌ः-

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक; (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक; (iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (भरत खेडा़), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023 dated 10-4-2023

as required under clasuse (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 9/2023-State Tax

Shimla-2, the 10th April, 2023

No. EXN-F(10)-5/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), read with Section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 partial modification of the notifications of the Government of Himachal Pradesh No. 35/2020-State Tax, dated the 23rd June, 2020 published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-4/2020, dated the 24th June, 2020 and No. 14/2021-State Tax, dated the 15th June, 2021 and No. 13/2022-State Tax, dated the 22nd July, 2022, published in the e-Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-5/2022, dated the 1st August, 2022, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to extends the time limit specified under sub-section (10) of Section 73 for issuance of order under sub-section (9) of Section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely:–

(i) for the financial year 2017-18, upto the 31st day of December, 2023;

(ii) for the financial year 2018-19, upto the 31st day of March, 2024;

(iii) for the financial year 2019-20, upto the 30th day of June, 2024.

By order, Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).

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हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2023

सं0 वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों द्वारा प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार समिति का वर्ष 2023-2024 के लिए निम्न सदस्य को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया हैः-

1. श्री कुलदीप सिंह पठानिया सभापति माननीय अध्यक्ष महोदय

सदस्य 2. श्री हर्षवर्धन चौहान, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री

सदस्य

3. श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राजस्व मन्त्री

4. श्री विपिन सिंह परमार सदस्य

5. श्री अनिल शर्मा

सदस्य

6. श्री संजय रत्न

सदस्य524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 7. श्री केवल सिंह पठानिया सदस्य 8. श्री त्रिलोक जम्वाल

सदस्य

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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माननीय सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों और मीडिया कर्मियाें द्वारा प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार पर सदन की समिति

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों और मीडिया कर्मियाें द्वारा प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार पर हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 1973 के नियम 209 और 211 के अनुसरण में अधिसूचना संख्या वि0एस0 विधायन समिति का गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2023 को माननीय अध्यक्ष द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति में आठ माननीय सदस्य शामिल किए गए हैं। समिति के सभापति, माननीय अध्यक्ष हैं। समिति के कृत्यः-

(क) अध्यक्ष द्वारा संदर्भित प्रत्येक शिकायत की जांच करें--

1. विधायकों और पूर्व विधायकों से संबंधित सभी मामले विधान सभा सचिवालय द्वारा देखे जाने चाहिए।

2. विधायकों और पूर्व विधायकों के देय वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में सुझाव। 3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के साथ आधिकारिक व्यवहार के संबंध में समय-समय पर निर्धारित प्रोटोकॉल मानदण्डों का उल्लंघन।

4. प्रशासन और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के बीच आधिकारिक व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन।

5. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों व मीडिया कर्मियों द्वारा किसी भी सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार करना।

6. ऐसी सिफारिशें/अनुशंसाएं सुझाएं जो उचित हों।

7. समिति द्वारा भेजी गई शिकायतों की जांच के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जहां तक हो सके, वह विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच और निर्धारण की प्रक्रिया के समान होगी। प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन के उदाहरण/मामले

प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायतों के कुछ विशिष्ट मामले इस प्रकार हैंः-

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों से प्राप्त संचार/संवाद को तत्परता से नहीं लिया जाता और अक्सर देरी की जाती है तथा अधूरी जानकारी दी जाती है।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को उनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। कई बार निमंत्रण पत्र में उनका525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 नाम अंकित नहीं होता है। इसके साथ ही कई बार निमंत्रण पत्र भी सदस्यों के पास समय पर नहीं पहुंचते हैं। आमंत्रित किए जाने पर जब वे सार्वजनिक समारोह में शामिल होते हैं तो उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं की जाती है।

3. जनहित के मुद्दों पर जब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा जिला एवं राज्य के प्राधिकरणों को दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किया जाता है तो कार्यकारी पदाधिकारी न उनकी कॉल उठाते हैं और उनके द्वारा दूरभाष के माध्यम से दिए गए संदेशों को भी नजरअंदाज किया जाता है।

प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया और समिति को इसका संदर्भः

जब कोई सदस्य प्रशासन और किसी मीडिया कर्मी द्वारा दुव्र्यवहार या प्रोटोकॉल के उल्लंघन या किसी घटना से व्यथित/पीड़ित हो तो वह सदस्य माननीय अध्यक्ष और सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को लिखित में शिकायत कर सकता है।

1. शिकायत के साथ सामान्यता सहायक दस्तावेज साक्ष्य, यदि कोई हो, तो संलग्न किया जाना चाहिए।

2. शिकायत की जांच करने से पहले, आम तौर पर संबंधित राज्य सरकार से तथ्य पर आधारित नोट मांगा जाता है जिसके अधीन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है।

3. शिकायत की जांच करने पर यदि यह पाया जाता है कि मामला प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन का है, तो अध्यक्ष मामले की जांच-पड़ताल और रिपोर्ट के लिए समिति को भेज सकता है। ऐसा करने में, अध्यक्ष को इस मामले को सदन के समक्ष विचार-विमर्श और निर्णय के लिए लाने की आवश्यकता नहीं है।

4. इस प्रकार संदर्भित मामलों पर समिति के प्रतिवेदन अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जो यह निर्देश दे सकते हैं कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाए।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Dated the 28th March, 2023

No. V.S.-Legn.-Const. of Committee/1-14/2018.—In pursuance of rules 209 and 211 of the Rule of Procedure and conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973 the Hon'ble Speaker has been pleased to nominate Members of the Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Government Officers and Media persons with Members of Himachal Pradesh Vidhan Sabha for the year 2023-2024 as below:—

1. Sh. Kuldeep Singh Pathania,

Chairman

Hon'ble Speaker

2. Sh. Harshwardhan Chauhan,

Member

Hon'ble Parliamentary Affairs Minister

3. Sh. Jagat Singh Negi,

Member

Hon'ble Revenue Minister526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 4. Sh. Vipin Singh Parmar Member 5. Sh. Anil Sharma

Member

6. Sh. Sanjay Rattan

Member

7. Sh. Kewal Singh Pathania

Member

8. Sh. Trilok Jamwal

Member

YASH PAUL SHARMA , Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

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HOUSE COMMITTEE ON VIOLATION OF PROTOCOL NORMS AND

CONTEMPTUOUS BEHAVIOUR BY GOVERNMENT OFFICERS AND MEDIA

PERSONS WITH MEMBERS

The Committee on Violation of Protocol Norms and Contemptuous Behaviour of Government Officers and Media persons with Members of Himachal Pradesh Legislative Assembly was constituted by the Speaker in pursuance of rules 209 and 211 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973 vide Notification No. V.S. Legn.-Const. of Committee/1-14/2018, dated 28th March, 2023. The Committee comprises 8 Members of Himachal Pradesh Legislative Assembly. The Chairperson of the Committee is Hon'ble Speaker.

Mandate of the Committee:

(a) Examine every complaint referred to it by the Speaker relating to—

(1) All matters pertaining to the MLAs and Ex-MLAs should be entertained by the Vidhan Sabha Secretariat only.

(2) Suggestion regarding Salary, allowances and other facilities admissible to the MLAs & Ex-MLAs.

(3) Violation of protocol norms laid down from time to time regarding official dealings with Members of H.P. Legislative Assembly;

(4) Violation of instructions or guidelines issued by the Government regarding official dealings between Administration and Members of H.P. Legislative Assembly; and

(5) Discourteous behavior by Government servants and Media persons with a Member.

(6) Make such recommendations as it may deem fit.

(7) The procedure which shall be followed by the Committee for examining complaints referred to it shall be, so far as may be, the same as the procedure for inquiry and determination by the Committee of Privileges.

527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 Instances of violation of Protocol Norms

Some typical cases of complaints of violation of protocol are as follows:—

(1) Communications received from Members of H.P. Legislativ Assembly are not attended to promptly and often delayed and incomplete reply is furnished to them.

(2) Members of H.P. Legislative Assembly are not invited for the public functions held in their constituencies. At times the invitation card does not mention their names. Also at times the invitation cards do not reach the Member on time. When they attend such public function on being invited proper seating arrangements for them are not made.

(3) Telephonic calls made by Members of H.P. Legislative Assembly to the District/State Authorities on issues of public interest are not attended to promptly and at times the executive functionaries do not take their calls and telephonic messages left for them are ignored.

Procedure for redressal of a complaint of Protocol Violation and its Reference to the

Committee.

A Member aggrieved by any incident of misbehaviour or breach of protocol by the administration or any media person may give a complaint in writing to the Hon'ble Speaker and Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

1. The complaint should normally be accompanied by a supporting documentary evidence, if any.

2. Before examining the complaint, normally, a factual note is called for from the State Government concerned under whom the official is serving.

3. On examination of the complaint, if it appears that a case of violation of protocol norms is made out, the Speaker may refer the matter to the Committee for investigation, examination and report. In doing so, the Speaker need not bring the matter before the House for consideration.

4. Reports of the Committee on matters so referred are presented to the Speaker who may direct that the Report be laid on the Table of the House.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 21-04-2023 सुभाष चन्द पुत्र गंगा राम, निवासी गांव चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे। 528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 05-06-1963 को महाल चड़ी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। इस सम्बन्ध में Chief Registrar (Birth & Deaths)-cum-Director Health Services Himachal Pradesh, Shimla-9, Additional District Registrar (Births & Deaths)-cum-Medical Officer (D & B) Kangra at Dharamshala Non availability Certificate No. 5975/02-12-2022 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-04-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-03-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 21-04-2023 निर्मला देवी पुत्री वीर सिंह, निवासी गांव दरगेला, डा0 दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--इश्तहार व मुश्त्री मुनादी बाबत प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 10-06-1954 को महाल दरगेला में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दरगेला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस संदर्भ में Chief Registrar (Birth & Deaths)-cum-Director Health Services Himachal Pradesh, Shimla-9, के पत्र संख्या HFW-KGR/(ST)Del.-Kng/2023-2-4905 दिनांक 22-02-2023 व Additional District Registrar (Births & Deaths)-cum-Medical Officer (D & B) Kangra at Dharamshala के पत्र संख्या HFW-KGR- H/(B & D) (Delayed)-2022 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दरगेला के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-04-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-03-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 21-04-2023 कुलदीप चन्द पुत्र बलदेव सिंह, निवासी भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल भनाला खास में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कुलदीप चन्द पुत्र बलदेव सिंह है और जबकि महाल भनाला खास के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दीप कुमार पुत्र बलदेव राम पुत्र लखा दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में अपने नाम को सही करके दीप कुमार उपनाम कुलदीप चन्द पुत्र बलदेव राम पुत्र लखा दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-04-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-04-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 21-04-2023 विमला देवी पुत्र सीता राम, निवासी गांव नरेहड़, डा0 रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1946 को महाल नरेहड़ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में Chief Registrar (Birth & Deaths)-cum-Director Health Services Himachal Pradesh, Shimla-9, and Additional District Registrar (Births & Deaths)-cum-Medical Officer (D & B) Kangra at Dharamshala Non availability/recommendation letter No. HFW-H(ST)(B&D)Del-Kng/2023-2- 6235 dated 09-03-2023 & HFW-KGR-H(B&D) (Delayed)/2022/-725 dated 16-03-2023 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को आगामी कार्यावाही करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-04-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 03-04-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur,

District Kangra (H. P.)

1. Shri Karan Kumar age 29 years s/o Shri Rattan Lal, r/o Ward No. 8, Shahpur, Tehsil & P.O. Shahpur, District Kangra (H.P.).

2. Mansi age 24 years d/o Shri Ravi Kumar, r/o Jakhbar, Tehsil & District Pathankot (Punjab).

Versus

General Public

Subject.—Notice for Registration of Marriage.

Applicants Shri Karan Kumar age 29 years s/o Shri Rattan Lal, r/o Ward No. 8, Shahpur, P.O. , Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) & Mansi age 24 years d/o Shri Ravi Kumar, r/o Jakhbar, Tehsil & District Pathankot (Punjab) have filed an application u/s 16 of Special marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 30-01-2022 at R. S. Royal marriage palace, Pathankot, Punjab as per Hindu rites and customs.

531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person, who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 21-04-2023. The objection received after 21-04-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-03-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shahpur, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Gurdeep Singh s/o Kartar Singh, r/o Ward No. 8, Arjuna Colony Dasua , Tehsil Hoshiarpur, Distt. Hoshiarpur, Punjab Pin No. 144205.

Vs

General Public

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

Gurdeep Singh s/o Kartar Singh, r/o Ward No. 8, Arjuna Colony Dasua , Tehsil Hoshiarpur, Distt. Hoshiarpur, Punjab Pin No. 144205. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दायर किया है कि उसकी daughter Manpreet Kour d/o Gurdeep Singh की जन्म तिथि 09-09-1995 है परन्तु M. C. Dharamshala/ग्राम पंचायत/Cantonment Board जन्म दिनांक पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Manpreet Kour के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-04-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एव सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्मः मुकद्दमा तकसीम

तारीख पेशी : 21-04-2023

पुष्पा देवी बनाम शशि कुमार आदि

532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 नोटिस बनाम :-1. जय —ष्ण दीक्षित पुत्र शकुन्ती लाल पुत्र रूप लाल, निवासी बी-804, धैलाधार अम्पार्टमैंट सेक्टर-5, प्लाट 15, द्वारका, न्यू-दिल्ली, 2. विद्या देवी विधवा, 3. सरोज शर्मा, 4. कल्पना कपूर, 5. रक्षा शर्मा, पुत्रियां त्रिलोक नाथ, निवासी सी-70, नरैणा विहार, न्यू दिल्ली 110028.

विषय.--भूमि खाता नं0 358, खतौनी नं0 529, खसरा कित्ता-3, रकबा तादादी 00-00-70 हैक्ट0 महाल शमूला, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को समन जारी कर तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण को तामील नियमानुसार नहीं हो पा रही है। प्रार्थी ने राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः अब प्रतिवादीगण को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-03-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एव सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्मः मुकद्दमा तकसीम

तारीख पेशी : 21-04-2023

पुष्पा देवी बनाम शशि कुमार आदि

नोटिस बनाम :-1. जय —ष्ण दीक्षित पुत्र शकुन्ती लाल पुत्र रूप लाल, निवासी बी-804, धैलाधार अम्पार्टमैंट सेक्टर-5, प्लाट 15, द्वारका, न्यू-दिल्ली, 2. चक्रवर्ती लाल पुत्र रूप लाल, निवासी महाल, शमूला, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.--भूमि खाता नं0 361, खतौनी नं0 533, खसरा कित्ता-2, रकबा तादादी 00-00-90 हैक्ट0 महाल शमूला, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को समन जारी कर तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण को तामील नियमानुसार नहीं हो पा रही है। प्रार्थी ने राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः अब प्रतिवादीगण को राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-03-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 समक्ष श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 21-03-2023 21-04-2023 श्री जसबन्त सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गाहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री जसबन्त सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गाहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया ह।ै प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उनके पुत्र ईशान सिंह का जन्म 25-04-2018 को हुआ था लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत जटेहड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म् तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21-04-2023 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 22-12-2022 21-04-2023 नसीब सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे

नसीब सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा बजरिया कौंसल श्री अजय चौधरी प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि 534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 गुलाबी देवी पत्नी श्री सुन्दर सिंह की मृत्यु दिनांक 28-05-2021 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत सलोल के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21-04-2023 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 23-03-2023 21-04-2023 अंकिता पुत्री श्री करतार सिंह, निवासी गांव व डा0 मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

अंकिता पुत्री श्री करतार सिंह, निवासी गांव व डा0 मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया कि सूती देवी पत्नी श्री साहिब सिंह की मृत्यु दिनांक 09-02-2020 को हुई थी लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत मटौर के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21-04-2023 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक........................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 अनुवान मिस्ल नाम दरूस्ती तरवेन्द्र सिंह सुपुत्र मोहर सिंह गांव हार वही, डा0 महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

सर्व जनता ग्राम पंचायत महाकाल।

तरवेन्द्र सिंह सुपुत्र मोहर सिंह, गांव हार वही, डा0 महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में मोहर सिंह सुपुत्र नाग दर्ज है जो कि उनका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से मोहर सिंह सुपुत्र नाग के स्थान पर मकोड़ू सुपुत्र नाग महाल हार वही में दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में मोहर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-4-2023 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-3-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ईन्तकाल नं0 : 680 तबदीली खाना काश्त तारीख इन्द्राज : 19-01-2023 तिलक राज व दिलबाग सिंह पुत्रान दलीप सिंह वासी महाल शामनगर, तहसील डाडा सीबा

बनाम

1. गुरबक्ष सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सुन्दर, निवासी महाल शामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. गुरचरण सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र सुन्दर मृतक या इसके वारसान निवासी महाल शामनगर तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 विषय : ईन्तकाल नम्बर 680 तबदीली खाना काश्त नोटिस बनाम : 1. गुरबक्ष सिंह, 2. गुरचरण सिंह पुत्रान लाभ सिंह, निवासी महाल शामनगर, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

आपको इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ईन्तकाल को दिनांक 25-04-2023 को तसदीक किया जाना है। जिस बारे आपको कई बार पटवार वृत्त शामनगर में हाजिर होने बारे इतलाह द्वारा सूचित किया गया था परन्तु आप हाजिर न आये अतः अब अदालत को यह यकीन हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से होना सम्भव न है। अतः अब आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए बजरिया राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 25-04-2023 को असालतन/वकालतन मुकाम पटवार वृत्त शामनगर में हाजिर होकर उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा और माननीय सिविल जज सीनीयर डिविजन देहरा की अदालत सीविल सूट नं0 76/2013 दिनांक फैसला 31-12-2016 के अनुसार दर्ज उपरोक्त ईन्तकाल मंजूर करके स्वीकार कर दिया जाएगा तथा खाना काश्त के दावेदार व इन्द्राज को समाप्त कर दिया जाएगा। आज दिनांक 01-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कैलाश चंद ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सीमा देवी पत्नी सुरिन्द्र सिंह, निवासी गांव मलघोटा, डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सीमा देवी पत्नी सुरिन्द्र सिंह, निवासी गांव मलघोटा, डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सिमरन कुमारी का जन्म दिनांक 02-05-2010 को महाल मलघोटा में हुआ था इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का एतराज न सुना जाएगा।537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 आज दिनांक 13-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03/NT. 2023/Misc.

तारीख पेशी : 28-04-2023 श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री घुंघर राम, निवासी गांव शिवपुर, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री घुंघर राम, निवासी गांव शिवपुर, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके लड़के की मृत्यु दिनांक 13-01-2022 को गांव शिवपुर, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां में हुई है जिसका पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज न हुआ है अतः मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2023 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री बिक्रम सिंह पुत्र घुंघर राम, निवासी गांव शिवपुर, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां के लड़के मुनीष कुमार की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 13-01-2022, जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 31-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कैलाश चंद ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वसन्ती देवी पत्नी गुलाब सिंह, निवासी गांव सुजा, डा0 बीर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वसन्ती देवी पत्नी गुलाब सिंह, निवासी गांव सुजा, डा0 बीर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी सास DAGAN की मृत्यु दिनांक 01-06-2001 को महाल बीड़ में हुई थी इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-04-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 16-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,

District Kangra (H.P.)

1. Shri Ashwani Kumar age 27 years s/o Shri Sarup Chand, r/o Vill. & P.O. Rounkhar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

2. Sunita Devi age 25 years d/o Sh. Sakhu, r/o Vill. Dhaloon, P.O. Salooni, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Applicants Shri Ashwani Kumar age 27 years s/o Shri Sarup Chand, r/o Vill. & P.O. Rounkhar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra and Sunita Devi age 25 years d/o Sh. Sakhu, r/o Vill. Dhaloon, P.O. Salooni, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) have filed an application under section 16 of Special Marriage Act alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 25-11-2022 at "Dhara Wali Mata, Rounkhar, Distt. Kangra" as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-04-2023. The objection received after 29-04-2023, will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 Issued today on 29-03-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) 1. श्री विधि चन्द पुत्र धोगरु पुत्र होशनाकू, निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा व उप-तहसील भवारना, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादीगण। 1. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 शेर सिंह, 2. राजेश कुमार पुत्र रोशन लाल, 3. कल्याण चन्द पुत्र रोशन लाल, 4. वेद प्रकाश पुत्र दुलो राम, 5. राजमल पुत्र थुकलिया, 6. विकास पुत्र थुकलिया, 7. विसो देवी पत्नी स्व0 थुकलिया, 8. ज्ञान चन्द पुत्र धोगरु, 9. मोहित पुत्र मेहतावु चन्द 10. चेतन पुत्र मेहतावु चन्द, 11. कोशल्या देवी पत्नी स्व0 मेहतावु चन्द, 12. बलदेव कुमार पुत्र रिखनू निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं0 60, खतौनी नम्बर 73, खसरा नं0 412, 420, 424 कित्ता 03, रकबा तादादी 00-13-01 है0 अनुसार जमाबन्दी 2017-2018, महाल गदियाड़ा, मौजा व उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गए परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 25-04-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-03-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 07/NT. 2023/Misc.

तारीख पेशी : 26-04-2023 श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री वेली राम, निवासी महाल चौकी हाल कनूही, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।

नोटिस :

प्रार्थी श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री वेली राम, निवासी महाल चौकी हाल कनूही, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल चौकी व टिहरी मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से गुरवन्त सिंह पुत्र वेली दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य कागजातों में उसका नाम बलवन्त सिंह पुत्र वेली राम दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम गुरवन्त सिंह उपनाम बलवन्त सिंह पुत्र वेली राम दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2023 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री वेली राम, निवासी महाल चौकी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व पटवार महाल टिहरी मौजा टिहरी के अभिलेख में गुरवन्त सिंह उपनाम बलवन्त सिंह पुत्र वेली राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 16/NT/2023 तारीख पेशी : 25-04-2023 सीता देवी पुत्री चुनी लाल, निवासी महाल रछीयाड़ा, डाकघर सपेडू, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सीता देवी पुत्री चुनी लाल, निवासी महाल रछीयाड़ा, डाकघर सपेडू, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत सपेडू, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 22-04-1974 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत सपेडू के अभिलेख में दर्ज न है।541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 अतः अब इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा सीता देवी पुत्र चुनी लाल के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सपेडू को पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-03-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,

जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 32/NT/2022 तारीख पेशी : 28-04-2023 श्रीमती मंजीत कुमारी पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी महाल बल्ला, डा0 राख, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमाः प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्त दर्ज करवाने बारे।

श्रीमती मंजीत कुमारी पत्नी श्री मनोहर लाल, निवासी महाल बल्ला, डा0 राख, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसके पति का वास्तविक नाम मनोहर लाल है। आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर तथा अन्य समस्त रिकॉर्ड में उसके पति का नाम मनोहर लाल पुत्र प्रकाश चंद ही दर्ज है परन्तु पटवार वृत्त बल्ला के महाल बल्ला के अभिलेख में उसके पति का नाम गलती से मनोहर लाल पुत्र प्रकश चंद की जगह सतीश कुमार पुत्र प्रकाश चंद दर्ज कर दिया है जोकि गलत है इसलिये राजस्व अभिलेख में उसका नाम दुरुस्त दर्ज किया जाये।

प्रार्थी का नाम दरुस्ती प्रकरण सुनवाई हेतू दिनांक 28-04-2023 को मुकाम पालमपुर में मेरे न्यायालय में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2023 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। दिनांक 28-04-2023 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रार्थिया के प्रति का नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता श्री जय चन्द, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/23

श्री Bhagwan Dass age 47 years, s/o Late Shri Mangat Ram, r/o Village Bagiara, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

V/s

General Public

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री Bhagwan Dass age 47 years, s/o Late Shri Mangat Ram, r/o Village Bagiara, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पति की मृत्यु दिनांक 10-03-1985 को हुई है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजी—त न है अतः इसे पंजी—त किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Mangat Ram s/o Bilkhi Ram की मृत्यु दिनांक 10-03-1985 को पंजी—त किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-04-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु 10-03-1985 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता श्री जय चन्द द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/23

श्री Bhagwan Dass age 47 years, s/o Late Shri Mangat Ram, r/o Village Bagiara, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

V/s

General Public

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री Bhagwan Dass age 47 years, s/o Late Shri Mangat Ram, r/o Village Bagiara, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे दादा की मृत्यु दिनांक 25-12-1977 को हुई है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 मृत्यु पंजी—त न है अतः इसे पंजी—त किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Bilkhi Ram s/o Logi की मृत्यु दिनांक 25-12-1977 को पंजी—त किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-04-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि 25-12-1977 की पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 24-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा तकसीम

हाकम चन्द

बनाम

जोगिन्द्र सिंह आदि

नोटिस मुश्तरी मुन्यादी जेर दफा 21 व 23 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बनाम प्रतिवादी 5 रणजीत कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह व प्रतिवादी 6 संजीव कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह

. . प्रत्यार्थीगण व आम जनता। 1. प्रतिवादी-5, श्री रणजीत कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी शिल्हदारल, डा0 राहला, तहसील औट, जिला मण्डी।

2. प्रतिवादी-6, श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी शिल्हदारल, डा0 राहला, तहसील औट, जिला मण्डी।

उपरोक्त फ्रिकेन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री हाकम चन्द पुत्र श्री साली ग्राम, निवासी गांव शिल्हदारल, डा0 राहला, तहसील औट, जिला मण्डी व हाल निवासी गांव डौला, डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में मुहाल शिल्हदारल/498 में स्थित भूमि खाता खतौनी नं0 154/215, खसरा नं0 35, 37, 40, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 14/1, 14/2, कित्ता 12, रकबा तादादी 26-6-0 बीघा भूमि जो अन्य हिस्सादारन के साथ मुश्त्रका तौर पर कागजात माल में दर्ज है की तकसीम हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दावा दायर कर रखा है। वादी हाकम चन्द द्वारा इस अदालत में आवेदन पत्र दायर कर सूचित किया गया है कि उक्त प्रतिवादी 5 रणजीत कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह व प्रतिवादी 6 संजीव कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह के पते का उसे सही ज्ञान नहीं है व उक्त प्रतिवादीगण दिये गये पते पर समन भेजने के बावजूद भी पेशी में हाजिर नहीं हो पा रही हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवादीगणों को समन की तामील सामान्य तरीके से होनी सम्भव नहीं है। इसलिए इस कारण से मुकद्दमा तकसीम लम्बित चला आ रहा है। 544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 अतः इस नोटिस के माध्यम से उक्त प्रतिवादी 5 रणजीत कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह व प्रतिवादी 6 संजीव कुमार सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह व अन्य कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि से हितबद्ध हो तो उसे अवगत किया जाता है कि वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 25-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर मुकद्दमा तकसीम की पैरवी कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-03-2023 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री कपुर चन्द पुत्र मंगत राम, निवासी सकलाना, डाकघर सकलाना, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसका सही नाम कपुर चन्द है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल सकलाना में गलती से कपूरा राम दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, आधार प्रति, शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 29-04-2023 को पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 25-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री जगदीश चन्द पुत्र अच्छर सिंह, निवासी सरी, डाकघर सरी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसका सही नाम जगदीश चन्द है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल सरी में गलती से जगू दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, आधार प्रति, स्कूल प्रमाण पत्र व शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 29-04-2023 को पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 25-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती नारो देवी पत्नी मनी चन्द, निवासी तरयाम्वला, डाकघर लौगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी श्रीमती नारो देवी ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसका सही नाम नारो देवी व उसके पति का सही नाम मनी चन्द है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल तरयाम्वला में गलती से प्रार्थिया का नाम नारकली व उसके पति का नाम मनसुख दर्ज है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, आधार प्रति व शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत कर रखा है। अतः आम जनता को इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 29-04-2023 को पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 27-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। 546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती आशा देवी पुत्री परमा राम, डोगरा गांव व डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आशा देवी, निवासी स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण-पत्र स्थानीय पंजीयक/जन्म प्रमाण-पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 06-06-1985 को हुआ है। किन्हीं कारणवश वह उसको ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि दिनांक 06-06-1985 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन पेशी दिनांक 29-04-2023 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Sh. Ramesh Kumar s/o Late Sh. Nikka Ram, r/o Village Kalhali, P.O. Maluthi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Ramesh Kumar s/o Late Sh. Nikka Ram, r/o Village Kalhali, P.O. Maluthi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his Son named—Rakshit Thakur in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Chamyana, Shimla (H.P.).

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Rakshit Thakur Son 26-02-2008
547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry the name & date of birth of above named in the record of Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Chamyana Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-04-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Sh. Rama Thakur alias Nisha w/o Sh. Ram Lal r/o Village and P.O. Jhakri, Tehsil Rampur, . . Applicant. District Shimla (H. P.).

Versus

General Public . . Respondent.

Proclamation regarding Correction of date of birth.

Whereas, the above named applicant have made an application before me regarding correction of their DOB as 07-11-1969 in place of 07-11-1968 in the records of Gram Panchayat Jhakri, Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.).

Now, therefore, objection are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to correction of their date of birth as 07-11-1969 in place of 07-11-1968, they should appear before the undersigned on or before 10-05-2023 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any futher opportunity of being heard.

Issued today on 11th day of the April, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

NISHANT TOMAR (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.).

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In the Court of Sh. Nishant Kumar, HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Rural),

District Shimla (H.P.)

1. Sh. Durga Chand s/o Sh. Karan Singh, r/o V.P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945

2. Ms. Dawa Jangmoo Sherpa d/o Sh. La Tashring Sherpa, r/o V.P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of

Marriages Act, 1996.

Sh. Durga Chand s/o Sh. Karan Singh, r/o V.P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh & Ms. Dawa Jangmoo Sherpa d/o Sh. La Tashring Sherpa, r/o V.P.O. Salana, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 15-04-2019 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 06-05-2023 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 4th Aprial, 2023.

Seal.

NISHANT KUMAR, (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural).

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CHANGE OF NAME

I, Shiva s/o Md. Gulam Mustafa, r/o Quarter No. 623, Sector-3/A, P.O. Sector-3, Bokaro Steel City Bokaro, Jharkhand-827003 declare that I have changed my name from Shadab to Shiva. Concerned note.

SHIVA

s/o Md. Gulam Mustafa,

r/o Quarter No. 623, Sector-3/A,

P.O. Sector-3, Bokaro Steel City Bokaro,

Jharkhand-827003.

549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945

CHANGE OF NAME

I, Shivalika w/o Sh. Shiva, r/o Quarter No. 623, Sector-3/A, P.O. Sector-3, Bokaro Steel City Bokaro, Jharkhand-827003 declare that I have changed my name from Shireen Jahan to Shivalika. Concerned note.

SHIVALIKA

w/o Sh. Shiva,

r/o Quarter No. 623, Sector-3/A,

P.O. Sector-3, Bokaro Steel City Bokaro,

Jharkhand-827003.

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CHANGE OF NAME

I, Bittu Ram s/o Sh. Natho Ram, r/o Village Mani, P.O. Jhullara, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) 176319 have changed my name from Bittu Ram to Vivek Chouhan.

BITTU RAM

s/o Sh. Natho Ram,

r/o Village Mani, P.O. Jhullara,

Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) 176319.

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CHANGE OF NAME

I, Dharendra Kumari d/o Sh. Nageshwar Dutt Singh, r/o 268/4/5 Palace Colony Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) have changed my name from Dharendra Kumari to Monesha Gupta for all purposes in future. All concerned please may note.

DHARENDRA KUMARI

d/o Sh. Nageshwar Dutt Singh,

r/o 268/4/5 Palace Colony Mandi,

Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

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550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अपै्रल 2023/30 चैत्र, 1945

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-04-20.13_gazette_2023-20_04_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-04-20.13_gazette_2023-20_04_2023.