राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 27 अप्रैल, 2023/07 वैशाख, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मार्च, 2023
संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-13/2018-लेज.--भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 18—राजपत्र/2023-27-04-2023 (771) 772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 9) को दिनांक 10-03-2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
शरद कुमार लगवाल, सचिव (विधि)।
--------
हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2018
धाराओं का क्रम
धारा :
1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
----------
2023 का अधिनियम संख्यांक 4 हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2018
(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 10 मार्च, 2023 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2018 है।
2. धारा 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) में,--
(क) द्वितीय परन्तुक के खण्ड (ख) में, ''ऋण प्राप्त करने के लिए किसी'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् ''अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी सहकारी बैंक जिसका मुख्यालय राज्य में हो या किसी'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945 (ख) तृतीय परन्तुक में, ''भूमि अर्जन अधिनियम, 1894'' शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।
---------
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2018
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections :
1. Short title.
2. Amendment of section 3.
_____________
Act No. 4 of 2023
THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND
(REGULATION) AMENDMENT ACT, 2018
(AS ASSENTED TO BY THE HER EXCELLENCY THE PRESIDENT ON 10TH MARCH, 2023)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Act No.
15 of 1969).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Amendment Act, 2018.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968, in sub-section (1),—
(a) in second proviso, in clause (b), after the words and sign "for securing loan, to any", the words and signs "Scheduled Commercial Bank or to any Co-operative Bank having its headquarter within the State or to any," shall be inserted; and774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945 (b) in third proviso, for the words, sign and figures "Land Acquisition Act, 1894", the words, signs and figures "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013," shall be substituted.
__________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 अप्रैल, 2023
संख्या एल.एल.आर.-डी.(6)-6/2021-लेज.--भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 6) को दिनांक 10-04-2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।
आदेश द्वारा,
शरद कुमार लगवाल, सचिव (विधि)।
--------
हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021
धाराओं का क्रम
धारा :
1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 6-क का संशोधन।
3. धारा 7-क का संशोधन।
--------
2023 का अधिनियम संख्यांक 8.
हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021
(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संंख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।775 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945 भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
2. धारा 6-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6-क में, ''इस बात का विचार किए बिना कि यह धारा 4 के अधीन विहित अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक है," और "राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना'', शब्दों, अंकों और चिह्नों का लोप किया जाएगा।
3. धारा 7-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 7-क की उप-धारा (1) में, "राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाय," शब्दों और चिह्न का लोप किया जाएगा।
-------
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS
(AMENDMENT) ACT, 2021
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections:
1. Short title.
2. Amendment of section 6-A.
3. Amendment of section 7-A.
________
Act No. 8 of 2023.
THE HIMACHAL PRADESH CEILING ON LAND HOLDINGS
(AMENDMENT) ACT, 2021
(AS ASSENTED TO BY HER EXCELLENCY THE PRESIDENT ON 10TH APRIL 2023)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of
1973).
776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 2021.
2. Amendment of Section 6-A.—In section 6-A of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the words and figure "irrespective of its being in excess of the permissible area prescribed under section 4" and "without the permission of the State Government" shall be omitted .
3. Amendment of Section 7-A.—In section 7-A of the principal Act, the words "except with the permission of the State Government" shall be omitted.
_______
समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-02-2023 02-05-2023 04/23/TEH
1. जय चन्द उर्फ चन्दो पुत्र श्री भागी राम, निवासी अनसोली, डा0 मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा। 2. कुशला देवी पुत्री भागी राम, निवासी अनसोली, डा0 मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त प्रार्थीगण द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा आग्रह किया गया है कि मुहाल बुहली भडवाल, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नं0 1 का नाम जय चन्द व प्रार्थी नं0 2 का नाम कुशला देवी दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी नं0 1 का नाम चन्दो राम पुत्र भागी व प्रार्थी नं0 2 का नाम कौशल्या देवी पुत्री भागी दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 02-05-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945 समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-02-2023 02-05-2023 09/2023/TEH
महिन्दर सिंह पुत्र श्री गोपाल दास, निवासी गांव व डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
महिन्दर सिंह पुत्र श्री गोपाल दास, निवासी गांव व डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में महाल जमानाबाद, पटवार वृत्त जमानाबाद में महिन्द्र सिंह पुत्र गोपाल दास पुत्र नन्दू दर्ज है जोकि गलत हैै। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम मोहिन्दर सिंह दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 02-05-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 02-02-2023 02-05-2023 02/2023/TEH
प्रीतम लाल पुत्र श्री नारायण दास, निवासी गांव पुराना मटौर, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे। 778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945 प्रीतम लाल पुत्र श्री नारायण दास, निवासी गांव पुराना मटौर, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल बल्ला, पटवार वृत्त मटौर में प्रीतम चन्द पुत्र नरैण पुत्र रामा दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम प्रीतम लाल दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 02-05-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचक्कियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व0 श्री गंजू राम, निवासी महाल सिहोग, मौजा लपियाणा, उप-तहसील . .प्रार्थिया। हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थिया श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व0 श्री गंजू राम, निवासी महाल सिहोग, मौजा लपियाणा, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने निवेदन किया है कि उसके मृतक पति का नाम ग्राम पंचायत लपियाणा के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में सुकरू राम उपनाम गंजू राम पुत्र देविया सही व दुरुस्त दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख मुहाल सिहोग, मौजा लपियाणा में पति का नाम शुकरु पुत्र देविया है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थिया उपरोक्त अभिलेख के अनुसार शुकरु की बजाये शुकरु उर्फ सुकरु राम उपनाम गंजू राम पुत्र देविया दुरुस्त करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के मृतक पति के उक्त नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया के पति का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 06-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023
Kamal Singh s/o Late Daman Singh, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Kamal Singh s/o Late Daman Singh, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Samir Karki का जन्म दिनांक 24-08-1983 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Samir Karki का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-05-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री प्रेम चन्द पुत्र रीडकू, गांव दयोल, मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार/मुश्त्री मुनादी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे ।
श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री प्रेम चन्द पुत्र रीडकू, गांव दयोल, मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में प्रेम चन्द सुपुत्र रीडकू दर्ज है जोकि उनका सही नाम था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से प्रेम चन्द सुपुत्र रीडकू के स्थान पर कालू सुपुत्र रीडकू दर्ज है जोकि उनका गलत नाम है। अब राजस्व रिकार्ड में प्रेम चन्द सुपुत्र रीडकू उपनाम कालू दर्ज करवाना चाहता है।780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-05-2023 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 31-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 206/NT/2022 तारीख पेशी : 12-05-2023 1. रूचि कौल सुपुत्री कुलभूषण सुपुत्र दौलत राम, निवासी महाल उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला . .प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. दिनेश कुमार, 2. प्रवीण कुमारी सुपुत्री, 3. सुनीता देवी सुपुत्री, 4. जगतम्वा देवी पत्नी किशन चन्द, 5. नवीन कुमार सुपुत्र गोपाल दास उर्फ अनिल कुमार सुपुत्र ईश्वर दास, 7. निर्मला देवी सुपुत्री, 8. शकुतला देवी सुपुत्री, 9. विनय कुमार सुपुत्र वाल्कू, 10. संजय राणा सुपुत्री प्रमोध, निवासी महाल मधोल, उपरोक्त समस्त निवासीयान हाल शीतला देवी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। नोटिस बनाम
विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 36, खतौनी नं0 42, खसरा नम्बर 12, रकबा तादादी 00-04-34 है0, वाक्या महाल शीतला देवी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2019-2020.
रूचि कौल सुपुत्री कुलभूषण सुपुत्र दौलत राम, निवासी महाल उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 36 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1 ता 10 निवासीयान महाल शतला देवी व महाल मंधोल, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-05-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-03-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 86/NT/2022 तारीख पेशी : 26-05-2023 1. धनी राम सुपुत्र किरपा राम, निवासी महाल कुंसल उपरली, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. जोगिन्द्र लाल, 2. जीत, 3. कुशल कुमार सुपुत्रान गंगा राम, 4. श्रीमती विजय कुमारी सुपुत्री, 5. श्रीमती मलाधू देवी पत्नी श्री गंगा राम, 6. धमे्रन्द्र सुपुत्र, 7. कृष्णा देवी पत्नी राम सिंह, 8. कश्मीर सिंह सुपुत्र पृथू, 9. वेद प्रकाश, 10. अनिल कुमार, 11. सुशील कुमार सुपुत्र, 12. श्रीमती दया देवी, 13. श्रीमती उषा देवी सुपुत्री शेर सिंह, 14. सुनील कुमार, 15. प्रवीन कुमार, 16. प्रेम चन्द, 17. संजय कुमार, 18. श्रीमती अंजु देवी सुपुत्री, 19. श्रीमती सत्या देवी पत्नी गोविन्द सिंह समस्त निवासीयान महाल कुसंल उपरली, तहसील . . प्रतिवादीगण। बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
नोटिस बनाम
विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 255, खतौनी नं0 300, खसरा नम्बर 421, रकबा तादादी 00-11-61 है0, वाक्या महाल कुंसल उपरली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2014-2015.
धनी राम सुपुत्र किरपा राम, निवासी महाल कुंसल उपरली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में खाता नं0 255 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1 ता 19 निवासीयान महाल कुसल उपरली, तहसील बैजनाथ को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांनगी द्वारा सूचित किया जाता है। कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-05-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-03-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Amandeep Kumar s/o Sh. Baljinder Kumar, r/o H. No. 363, Vill. Sunet, Ward No. 43, Tehsil & District Ludhiana, Punjab-141001.
782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 19452. Smt. Ankita d/o Sh. Watan Singh, at present Q. No. K-16, Forest Colony Khaliyar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) permanent Village Dehra Markota, P.O. Hatwarh, . . Applicants. Tehsil Bharari, Distt. Bilaspur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Amandeep Kumar s/o Sh. Baljinder Kumar, r/o H. No. 363, Vill. Sunet, Ward No. 43, Tehsil & District Ludhiana, Punjab-141001 and Smt. Ankita d/o Sh. Watan Singh, at present Q. No. K-16, Forest Colony Khaliyar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) permanent Village Dehra Markota, P.O. Hatwarh, Tehsil Bharari, Distt. Bilaspur (H.P.) at present wife of Sh. Amandeep Kumar s/o Sh. Baljinder Kumar, r/o H. No. 363, Vill. Sunet, Ward No. 43, Tehsil & District Ludhiana, Punjab-141001 have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-12-2022 according to Sikh rites and customs at Raj Mehal Hotel Mandi and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 04th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Jitesh Kumar s/o Sh. Tarun Kumar, Vill. Langni, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Shilpa Devi d/o Sh. Kali Dass, Village Rephal, P.O. Surah, Tehsil Balh, District . . Applicants.
Mandi (H.P.)
Versus
General Public
783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945 Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,1954.
Sh. Jitesh Kumar s/o Sh. Tarun Kumar, Vill. Langni, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Shilpa Devi d/o Sh. Kali Dass, Village Rephal, P.O. Surah, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Jitesh Kumar s/o Sh. Tarun Kumar, Vill. Langni, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-12-2022 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 05th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Kushal Sharma s/o Sh. Raj Kumar, r/o Near Munish Resort Bhiuli, P.O. Purani Mandi, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Rita Kumari d/o Sh. Sawan Singh, Village Alsogi, P.O. Samaila, Tehsil . . Applicants.
Baldwara, District Mandi (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Kushal Sharma s/o Sh. Raj Kumar, r/o Near Munish Resort Bhiuli, P.O. Purani Mandi, District Mandi (H.P.) and Smt. Rita Kumari d/o Sh. Sawan Singh, Village Alsogi, P.O. Samaila, Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Kushal Sharma s/o Sh. Raj Kumar, r/o Near Munish Resort Bhiuli, P.O. Purani Mandi, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-05-2022 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 12th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Yogi Sonu Nath s/o Sh. Amrit Nath, V.P.O. Kataula, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Anna Shamburova d/o Sh. Vasiliy Shamburova, resident of 170008-15 LET OKTYABRYA 56 FLAT CITY TVER COUNTGRY RUSSIAN FEDRATION . . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Yogi Sonu Nath s/o Sh. Amrit Nath, V.P.O. Kataula, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) and Smt. Anna Shamburova d/o Sh. Vasiliy Shamburova, resident of 170008-15 LET OKTYABRYA 56 FLAT CITY TVER COUNTGRY RUSSIAN FEDRATION at present wife of Sh. Yogi Sonu Nath s/o Sh. Amrit Nath, V.P.O. Kataula, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-03-2023 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 12th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Ramesh Kumar s/o Sh. Dila Ram, Village Gihulla, P.O. Majhwar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Anju d/o Sh. Narinder Singh, r/o H. No. 678, Housing Board Colony, C-Block, . . Applicants.
Ranjit Avenue, Amritsar, Punjab-143001
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Ramesh Kumar s/o Sh. Dila Ram, Village Gihulla, P.O. Majhwar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Anju d/o Sh. Narinder Singh, r/o H. No. 678, Housing Board Colony, C-Block, Ranjit Avenue, Amritsar, Punjab-143001 at present wife of Sh. Ramesh Kumar s/o Sh. Dila Ram, Village Gihulla, P.O. Majhwar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-01-2019 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 13th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
________
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्री गोविन्द राम पुत्र स्व0 श्री मिसरू राम, निवासी गांव कून, डाकघर टौरखोला, तहसील सन्धोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
.
बनाम786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945 आम जनता . . प्रत्यार्थी। अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्री गोविन्द राम पुत्र स्व0 श्री मिसरू राम, निवासी गांव कून, डाकघर टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम गोविन्द राम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल कून, महाल टौरखोला व महाल दयोल में उसका नाम गोविन्द दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख महाल कून, महाल टौरखोला व महाल दयोल में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम गोविन्द उर्फ गोविन्द राम दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 17-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
--------
समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 43/2023 तारीख मरजुआ : 28-03-2023 तारीख पेशी : 08-05-2023 कृष्ण चन्द पुत्र खजाना राम, निवासी गांव रोपडू, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री कृष्ण चन्द पुत्र खजाना राम, निवासी गांव रोपडू, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 27-03-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कृष्ण चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सौं में कृष्ण कुमार दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल सौं में प्रार्थी का नाम कृष्ण कुमार के स्थान पर कृष्ण चन्द पुत्र खजाना राम पुत्र नाकी, निवासी गांव रोपडू, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 08-05-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 29-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
---------
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan (H.P.) exercising the
powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
Case No. : 03/ 2023 Date of Instt. : 03-04-2023 Pending for : 04-05-2023
Paras Sohda
V/s
General Public
Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for
registration of marriage.
Notice to the General Public.
Whereas, Shri Paras Sohda age 31 years s/o Shri Jitender Sohda, r/o Ward No. 4 Dolag, P.O. and Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) and Smt. Jyoti Bala d/o Sh. Ram Pal, r/o New Mahar Singh Colony, House No. 662, Tripuri Patiala, Punjab and presently w/o Sh. Paras Sohda age 31 years s/o Shri Jitender Sohda, r/o Ward No. 4 Dolag, P.O. and Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 28-11-2017.
And, whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage u/s 15 of Special Marriage Act, 1954.
Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he/she may present before this court on or before 04-05-2023 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 04-05-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.
788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945 Given under my hand and seal of the court on 03-04-2023.Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum- SDM,
Kandaghat, District Solan (H. P.).
____________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Sh. Vicky Rana s/o Late Shri Arjun Singh, r/o Village Rundan Ghoron, P.O. Kumarhatti, . .Applicant. Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Vicky Rana s/o Late Shri Arjun Singh, r/o Village Rundan Ghoron, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of date of birth i.e. 30-12-1987 at Village Rundan Ghoron, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh, but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Barog, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Vicky Rana s/o Late Shri Arjun Singh, r/o Village Rundan Ghoron, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 12-05-2023 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 13th day of April, 2023.
Seal. MULTAN SINGH BANYAL, Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 99/NTBC/2023 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 06-05-2023
नरेन्द्र सिंह
789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/07 वैशाख, 1945बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र राम दास, वासी महाल बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल बीहडू कलां जमाबन्दी वर्ष 2019-2020 के अनुसार नरेन्द्र कुमार पुत्र राम दास दर्ज है। प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र राम दास की बजाए नरेन्द्र कुमार उपनाम नरेन्द्र सिंह पुत्र राम दास, वासी महाल बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बीहडू कलां, उप-तहसील बीहडू कलां जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 06-05-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)
केस नं0 : 15/Marr. /2023 किस्म मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण तारीख पेशी : 20-05-2023 1. अवतार सिंह पुत्र मीत सिंह, वासी जेजों, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर पंजाब हाल वासी मकान नं0 64, कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं0 4 भड़ोलियां खुर्द ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)। 2. श्रीमती वीना कुमारी पुत्री चरण दास, वासी वार्ड नं0 1, पुराना होशियारपुर रोड, नजदीक निरंकारी भवन ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
विषय.-प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी अवतार सिंह पुत्र मीत सिंह, वासी जेजों, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर पंजाब हाल वासी मकान नं0 64, कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं0 4 भड़ोलियां खुर्द ऊना, बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन शादी नगर परिषद् ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी अवतार सिंह पुत्र मीत सिंह, वासी जेजों, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर पंजाब हाल वासी मकान नं0 64, कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं0 4 भड़ोलियां खुर्द ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन शादी नगर परिषद् ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार 790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अपै्रल 2023/7 वैशाख, 1945 दिनांक 22-11-2008 को श्रीमती वीना कुमारी पुत्री चरण दास, वासी वार्ड नं0 1, पुराना होशियारपुर रोड, नजदीक निरंकारी भवन ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण नगर परिषद् ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है। उन्होंने इस शादी को नगर परिषद् ऊना में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 20-05-2023 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 19-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।
-------
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।