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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 20, 29 April 2023

Published 29 April 2023

Gazette no.
20
Gazetteid
20/GAZETTE/2023-29/04/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-04-29.20_gazette_2023-29_04_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 29 अप्रैल, 2023/09 वैशाख, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th April, 2023

No. JSV-B(C)17-4/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the deletion of Arbitration Clause and any reference to Arbitration Clause in the document/Agreement 20—राजपत्र/2023-29-04-2023 (815)816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/9 वैशाख, 1945 forms Settlement and dispute by Arbitration of standard/Lump-Sum bid document with immediate effect.

In case of any dispute/difference further arising out of said contract, the same shall be subject to jurisdiction of Civil Court within the territory of Himachal Pradesh.

By order, AMITABH AVASTHI, Secretary (JSV).

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लोक निर्माण विभाग

नोटिस/आदेश

शिमला-171002, 28 अप्रैल, 2023

संख्याः पी0डब्ल्यू0डी0-(सी)एफ(5)-1/2023.--संप्रवर्तक अर्थात्‌, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (आर0 टी0 डी0 सी0) हिमाचल प्रदेश सीमित, यू0 एस0 क्लब, शिमला-171001 ( राज्य सरकार का उपक्रम), से राष्ट्रीय राजमार्ग-21 से माता बगलामुखी मंदिर (पंडोह बांध के निकट) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश तक यात्री रज्जुमार्ग के सन्निर्माण की बाबत अन्तिम आदेश जारी करने के अनुरोध सहित आवेदन प्राप्त हुआ है;

और संप्रवर्तक ने अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित उपर्युक्त परियोजना की विस्तृत योजना और डिजाइन प्रस्तुत किया है और राज्य सरकार ने, अध्यक्ष, रज्जुमार्ग विशेषज्ञ समिति एवं अधीक्षण अभियन्ता, यान्त्रिक वृत्त, धर्मशाला की सिफारिशों पर विचार किया है;

और राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 5 में अधिकथित शर्तों पर विचार करने के पश्चात्‌ तथा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन राष्ट्रीय राजमार्ग-21 से माता बगलामुखी मंदिर तक आकाशी रज्जुमार्ग के संन्निर्माण करने के लिए उक्त संप्रवर्तक को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव करती हैः-

1. राज्य वित्तपोषित परियोजना होने के नाते, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 48.65 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है;

2. रज्जुमार्ग प्रतिष्ठापन से सम्बद्ध सिविल संकर्म, संयंत्र और यान्त्रिक सन्निर्माण, संप्रवर्तक द्वारा, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट), में अन्तिम आदेश के प्रकाशन की तारीख से छहः मास के भीतर आरम्भ किया जाएगा;

3. इस परियोजना का सन्निर्माण संप्रवर्तक द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट), में अन्तिम आदेश के प्रकाशन की तारीख से उन्नीस मास के भीतर पूर्ण किया जाएगा;

817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/09 वैशाख, 1945

4. इस आकाशी रज्जुमार्ग का प्रचालन उपर्युक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा;

5. लेखापरीक्षा और लेखा संबंधी नियम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) और महालेखापरीक्षक, हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिकथित उपबन्धों के अनुसार होंगे;

6. संरचनात्मक डिजाइन, सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा के कारक, दबाव की गणना से सम्बन्धित पद्धति के विनिर्देश और अन्य ऐसे तकनीकी ब्योरे मानकीकरण हेतु यूरोपीय समिति (सी. ई. एन.) द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे, परन्तु स्थलीय स्थितियां, जिनके अंतर्गत टावर की ऊचाई में परिवर्तन है, के कारण आयाम और विनिर्देश में फेरफार की दशा में, यथास्थिति, संप्रवर्तक, इंस्पेक्टर, रज्जुमार्ग/ विशेषज्ञ समिति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगा;

7. संप्रवर्तक, सड़क और संचार के अन्य लोक पथों पर आकाशी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू नियमों का पालन करेगा;

8. संप्रवर्तक इस शर्त के अध्यधीन कि यदि विद्युत-आपूर्ति न हो तो वह हमेशा आकाशी रज्जुमार्ग के संचालन के लिए डीजल-उत्पादन-सेट की व्यवस्था तैयार रखेगा, आकाशी रज्जुमार्ग के संचालन के लिए मुख्य पद्धति के रूप में विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा;

9. इस रज्जुमार्ग के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाला न्यूनतम मुख्य मार्ग हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग नियम, 1972 के अनुसार होगा;

10. आकाशी रज्जुमार्ग के अधीन उन बिन्दुओं, जिन पर पुलों एवं गार्डों का सन्निर्माण तथा रख-रखाव किया जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित के अनुसार किया जाएगा;

11. संप्रवर्तक, आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन यथा अन्र्तगत आयुधों और गोला-बारूद को छोड़कर यात्रियों को उनके सामान जैसे ब्रीफकेस/अटैची/सूटकेस/हैंडबैग इत्यादि सहित आकाशी रज्जुमार्ग पर ले जाएगा;

12. विभिन्न अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं के अधीन समस्त आवश्यक अनुमोदन हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट), में अन्तिम आदेश के प्रकाशन से एक मास की अवधि के भीतर संप्रवर्तक द्वारा प्राप्त करना होगा;

13. संप्रर्वतक संकेतन, उपयुक्त नामनिर्दिष्ट फिक्चर तथा संरचना रोपज़, मशीनरी, गियर तथा अन्य साधित्र के लिए उपबन्धों के लिए विश्वसनीय उपकरण प्रदान करेगा;

14. संप्रवर्तक निरीक्षक/विशेषज्ञ समिति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को समस्त युक्तियुक्त समय पर आकाशी रज्जुमार्ग का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञा देगा;

15. पूर्वोक्त अधिनियम या तद्‌धीन विरचित नियमों के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन को आदेश की शर्त का भंग माना जाएगा; और

16. इस रज्जुमार्ग की बाबत किसी भी प्रकार की मध्यस्थता हेतु एकमात्र मध्यस्थ सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार हाेंगे। मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियां मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अधीन विनियमित की जाएगी।

अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग-21 से माता बगलामुखी मंदिर तक समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से रज्जुमार्ग के सन्निर्माण की बाबत आक्षेप/सुझाव आम़त्रित करती है। यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वे प्रधान सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे जाने चाहिए और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश के 818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/9 वैशाख, 1945 प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त होने चाहिए, उक्त यथा विनिर्दिष्ट तारीख को या इसके पूर्व प्रधान सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावित रज्जुमार्ग की बाबत कोई आक्षेप/सुझाव यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा अन्तिम आदेश देने से पूर्व विचार किया जाएगा और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रकाशित किया जाएगा।

हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. PWD(C)F(5)-1/2023, dated

28th April, 2023 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTICE/ORDER

Shimla-171002, the 28th April, 2023

No. PWD( C)F(5)-1/2023.—Whereas, an application has been received from the promoter i.e. Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation (RTDC) H.P. Limited, U.S. Club, Shimla-171001 (A State Government Undertaking), requesting to issue final order in respect of construction of passenger ropeway from National Highway-21 to Mata Baglamukhi Temple (near Pandoh Dam), District Mandi, Himachal Pradesh;

And whereas the promoter has submitted detailed plans and designs alongwith other relevant documents of the aforesaid project, and the State Government has considered the recommendations of Chairman, Ropeway Expert Committee-cum-Superintending Engineer, Mechanical Circle, Dharamshala;

And whereas the State Government, after considering the conditions laid down in Section 5 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 6 of the said Act proposes to authorize the said promoter to construct aerial ropeway from National Highway-21 to Mata Baglamukhi Temple subject to the following restrictions and conditions:—

1. That being a State funded project, funds to the tune of Rs. 48.65 crore has been released by the Department of Transport, Government of Himachal Pradesh;

2. That the construction of civil works, plant and machinery connected with the ropeway installation shall be started by the promoter within six months from the date of publication of Final Order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

3. That the construction of this project shall be completed by the promoter within nineteen months from the date of publication of Final Order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/09 वैशाख, 1945 4. That the operation of this aerial ropeway shall be as per the provisions of the above Act

and rules framed thereunder;

5. That the rules regarding Audits and Accounts shall be as per the provisions laid down by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) and Auditor General, Himachal Pradesh;

6. That the specifications relating to the structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses and other such technical details in conformity with those as laid down by the European Committee for Standardization (CEN), provided that any deviation on the dimension and specification on account of site conditions including the change in the height of the tower, the promoter shall obtain the prior permission of the Inspector, Ropeway/Expert committee, as the case may be;

7. That the promoter shall follow the rules which are applicable in the State of Himachal Pradesh regarding construction of aerial ropeway over the roads and other public ways of communications;

8. That the promoter shall use electric power as the main mode for operating the aerial ropeway subject to the condition that in case, the failure of electricity, the promoter shall always keep stand by arrangements of diesel generating set for operating the aerial ropeway;

9. That the minimum head way to be maintained under this ropeway shall be as per the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Rules, 1972;

10. That the points under Aerial Ropeway at which bridges or guards shall be constructed and maintained in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards;

11. That the promoter shall carry passengers with their luggage such as briefcase/attachee/suitcase/handbag etc. on the aerial ropeway except arms and ammunitions as covered under the Arms Act, 1959;

12. That all necessary approvals under various Acts and Notifications will have to be obtained by the promoter within a period of one month from the publication of the Final Order in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh;

13. That the promoter shall provide reliable devices, provisions for the signaling, suitable designed fixtures and structures ropes, machinery, gear and other appliances. The promoter shall daily inspect whether the machinery appliances etc. are in order and properly greased and oiled regularly;

14. That the promoter shall allow the inspector/expert committee or their authorised representative to inspect the aerial ropeway at all reasonable times;

15. That the contravention of any of the provisions of the Act ibid, or rules framed thereunder shall be termed as a breach of condition of the order; and

16. That the sole arbitrator for any type of arbitration in respect of this ropeway shall be the Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh. The proceedings before820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/9 वैशाख, 1945 the Arbitrator shall be regulated under the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Act ibid, the State Government hereby invites objection(s)/ suggestion(s) with respect to the construction of ropeway from National Highway-21 to Mata Baglamukhi Temple from all interested persons. The objection(s)/suggestion(s) if any, should be addressed to the Principal Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh and received within 30 days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. Any objection(s)/ suggestion(s) with respect to the proposed ropeway received by the Principal Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh/State Government on or before the date as specified above, shall be taken into consideration by the State Government before the final order is made and published under section 7 of the Act ibid.

Sd/- (BHARAT KHERA) Principal Secretary (PW) .

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In the Court of Sh. Rajnesh Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum- (S.D.M.), Nahan,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Shri Kamleshwar s/o Shri Ram Swarup, r/o Village Vikram Castle, P.O. & Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Nasima d/o Shri Islam Mohammad, r/o Village Owliwala Kotri, P.O. & Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 which was solemnized on 20-03-2020 and they are living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Kamleshwar s/o Shri Ram Swarup, r/o Village Vikram Castle, P.O. & Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Nasima d/o Shri Islam Mohammad, r/o Village Owliwala Kotri, P.O. & Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 19th day of April, 2023.

Seal.

Sd/- (RAJNESH KUMAR, HAS), Marriage Officer-cum-(S.D.M.), Nahan, District Sirmaur (H.P.).

821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/09 वैशाख, 1945

ब अदालत श्री ऋषभ शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 08-05-2023

अनिल कुमार

बनाम

आम जनता

इश्तहार/नोटिस :

अनिल कुमार पुत्र श्री दूनी चन्द शर्मा, निवासी ग्राम कुतहेरा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनका सही नाम अनिल कुमार पुत्र श्री दूनी चन्द शर्मा है परन्तु उनके अन्य दस्तावेज में उनका नाम अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री दूनी चन्द शर्मा दर्ज है जिसके साक्ष्य हेतु आवेदक ने एक ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत किया है। आवेदक ने अपना नाम अनिल कुमार शर्मा से अनिल कुमार बदलने हेतु इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा समस्त जनता व आवेदक के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदक का नाम अनिल कुमार शर्मा से अनिल कुमार दुरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-05-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। उसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं अदालत की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री ऋषभ शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

अभिषेक कुमार

बनाम

आम जनता

इश्तहार/नोटिस :

अभिषेक कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम देहरिया बोद्ध गया, जिला गया, बिहार, हाल निवासी ग्राम रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पेश होकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्हाेंने बताया कि उन्होंने अपना नाम बदलकर अभिषेक के 822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/9 वैशाख, 1945 स्थान पर अभिषेक कुमार कर लिया है जिस बारे एक सूचना दैनिक समाचार-पत्र में भी प्रकाशित करवाई जा चुकी है व साक्ष्य हेतु एक शपथ-पत्र भी संलग्न किया है। अब प्रार्थी उक्त सूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में भी प्रकाशित करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी उपरोक्त का नाम अभिषेक के स्थान पर अभिषेक कुमार करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 10-05-2023 को हाजिर समक्ष अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तारीख के पश्चात्‌ किसी प्रकार का कोई एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री ऋषभ शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मनप्रीत कौर

बनाम

आम जनता

इश्तहार/नोटिस :

मनप्रीत कौर पुत्री श्री महिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम करतारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पेश होकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्हाेंने बताया कि दिनांक 12-02-2023 से पूर्व इनका नाम पुन्नी देवी पुत्री महिन्द्र सिंह था जोकि इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज में भी दर्ज था परन्तु अब इन्होंने अपना नाम बदलकर पुन्नी देवी के स्थान पर मनप्रीत कौर रख लिया है जिस बारे एक सूचना दैनिक समाचार-पत्र में भी प्रकाशित करवाई जा चुकी है । अब प्रार्थिया उक्त सूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में भी प्रकाशित करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया उपरोक्त का नाम पुन्नी देवी के स्थान पर मनप्रीत कौर करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 10-05-2023 को हाजिर समक्ष अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तारीख के पश्चात्‌ किसी प्रकार का कोई एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/09 वैशाख, 1945 समक्ष श्री बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री तोता राम पुत्र श्री राम दत, निवासी चाडना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

श्री तोता राम पुत्र श्री राम दत, निवासी चाडना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा चाडना में तोता सिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम तोता राम है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति तथा प्रार्थी द्वारा सत्यापित हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा चाडना में अपना नाम तोता राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चाडना, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-05-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 18-04-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री धनवीर शर्मा पुत्र श्री उमा दत, निवासी कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

श्री धनवीर शर्मा पुत्र श्री उमा दत, निवासी कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कोटला मोलर, जैयन्चा मझाई तथा बाना कोटी में धनवीर सिंह दर्ज है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम धनवीर शर्मा है। जिसकी 824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/9 वैशाख, 1945 पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा प्रार्थी द्वारा सत्यापित हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा कोटला मोलर, जैयन्चा मझाई तथा बाना कोटी में अपना नाम धनवीर शर्मा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम कोटला मोलर, जैयन्चा मझाई तथा बाना कोटी, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-05-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-04-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चूही राम, निवासी चिया मिमयाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चूही राम, निवासी चिया मिमयाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा मैहत में सलिन्दर सिंह व मौजा काण्डो फागड में सुरेन्द्र सिंह दर्ज है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, नकल परिवार की छायाप्रति तथा प्रार्थी द्वारा सत्यापित हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा मैहत व मौजा काण्डो फागड में अपना नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम मैहत व मौजा काण्डो फागड, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-05-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-04-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

बंसी राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/09 वैशाख, 1945 समक्ष श्री बंसी राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06/13 (3) of 2023 तारीख पेशी : 19-05-2023 श्री रोशन लाल पुत्र श्री माया राम, निवासी टुडूवाला, डा0 थाना कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. .

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रोशन लाल पुत्र श्री माया राम, निवासी टुडूवाला, डा0 थाना कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि वह अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि 09-11-2021 जो ग्राम पंचायत थाना कशोगा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-05-2023 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा उपरोक्त की जन्म तिथि 09-11-2021 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-04-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

बंसी राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री बंसी राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05/13 (3) of 2023 तारीख पेशी : 19-05-2023 श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सुरत राम, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

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विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र। 826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अपै्रल 2023/9 वैशाख, 1945 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सुरत राम, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि वह अपना नाम व जन्म तिथि 16-01-1990 जो ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-05-2023 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की जन्म तिथि 16-01-1990 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-04-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

बंसी राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Savitri Devi w/o Kamal Dev Katoch, r/o Village Nalwa, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh have changed my name from Sumitra Devi Katoch to Savitri Devi.

SAVITRI DEVI

w/o Kamal Dev Katoch,

r/o Village Nalwa, Tehsil Kasauli,

District Solan, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-04-29.20_gazette_2023-29_04_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-04-29.20_gazette_2023-29_04_2023.