राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
बुधवार, 10 मई, 2023/20 वैशाख, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 18th April, 2023
No. HHC/Rules/DEO/2022.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in her under Article 229 (2) of the Constitution of India and all other powers enabling in this behalf, has been pleased to make the following rules in respect of Appointment and Conditions of 27—राजपत्र/2023-10-05-2023 (979)980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 Service etc. for the post of Data Entry Operator, Group-C (Non-Gazetted) in the High Court of Himachal Pradesh:—
| Brief Description of the Heading | No. of Rules | Particulars of the Rule |
| Short Title and Commencement | 1 | (1) These rules shall be called the "High Court of Himachal Pradesh (Appointment and Conditions of Service) Data Entry Operator Rules, 2023." (2) These Rules shall come into force from the date of their publication. |
| Definitions | 2 | In these Rules, unless the context otherwise requires: "High Court" means the High Court of Himachal Pradesh; "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh; "Government" means the Government of Himachal Pradesh; "Appointing Authority" means the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh; "SCMS Committee" means State Court Management Systems Committee. "Data Entry Operator" means a person appointed on contract basis to look after the work of State Court Management Systems (SCMS) Secretariat and any other work assigned by the authorities under these rules. "State" means the State of Himachal Pradesh. |
| Name of the Post | 3 | Data Entry Operator |
| Number of Post | 4 | 01 (one) |
| Classification | 5 | Group-C post |
| Scale of Pay | 6 | Pay Scale for regular incumbent(s): (i) Pay level 3 (i.e Rs. 20200 - 64000/-) or as revised by the State Government from time to time for equivalent pay scale and adopted for the employees of the Registry of High Court. ( ii) Emoluments for contract employee(s) : Rs.12120/- (per month) as per details given in Column No. 12. |
| Whether "Selection" post or "Non-selection" post | 7 | "Selection" post. |
| Age for direct recruitment | 8 | Between 18 to 45 years Provided that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of candidates to the extent permissible under the general or special order(s) that may be issued by the Chief Justice from time to time in view of the prevailing policy of the Government in this regard. P rovided that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment. |
| Reservation | 9 | The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time. |
| Qualification for direct recruitment | 10 | (a) Essential qualification : (i) Bachelor Degree in any stream from a University or Institution in India recognized by the University Grants Commission. (ii) Diploma of atleast one year duration in Data Entry Operator/Computer Application/Computer Programming from a recognized University or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University/ "O" Level Course from DOEACC Society/ National Institute of Electronics & Information Technology (NIELT). |
| Period of probation, if any | 11 | (a) Two years subject to such further extension of a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. ( b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment and absorption. |
| Contractual Emoluments | 12 | The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.12120/- per month (60% of the first cell of the level 3 of pay matrix). The contractual emoluments shall be increased, as modified by the Government from time to time and the rules shall be deemed to be amended to that effect. |
| Method of recruitment | 13 | 100 % by direct recruitment on contract basis N ote.—The Data Entry Operator serving as on the date when these Rules come into force shall be initially |
| absorbed against the post, subject to fulfilling the eligibility criterion and upon exercising the option to be absorbed. | ||
| Procedure of recruitment | 14 | Direct recruitment shall be made on the basis of screening test followed by written test, as prescribed in Schedule-I attached with these rules. |
| Appointment on Contract basis and Execution of Contract | 15 | (1) Appointments against contractual posts shall be on contract basis for a period of one year, subject to the condition that the appointee(s) has/have passed the requisite written examination as per these Rules and such period can be extended further on year to year basis subject to the condition that the person concerned is found fit for the job he has been engaged. ( 2) At the time of engagement of any candidate on contract basis, he/she shall have to execute a contract as per the policy of the State Government as adopted by the High Court for contractual appointments, of course, mutatis mutandis as directed by the Chief Justice by regulations or general or special order in this behalf. Other terms and condition of contractual period shall be the same as applicable for other contractual posts in the establishment of the High Court. |
| Regularization of Contractual Appointment | 16 | Member of the service on contract basis shall be eligible for regularization as per policy of the Government of Himachal Pradesh and adopted by the High Court for regularization of contract employees, of course, subject to the condition that his past record is found satisfactory and his initial appointment is in accordance with these Rules. |
| Essential requirement for a direct recruitment | 17 | A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India. |
| Disciplinary Authority | 18 | The Appointing Authority shall be the disciplinary authority under these Rules and the Data Entry Operator shall also be governed by the same Conduct Rules as are applicable to the employees of the High Court. |
| Job Description | 19 | To assist Central Project Coordinator, being the Member Secretary of SCMS Committee, in functioning of SCMS Secretariat and any other work assigned by the authorities from time to time. |
| Departmental Examination | 20 | Not applicable |
| Residuary Provision and Power to Relax | 21 | (i) Any other matter which is not specifically provided herein shall be dealt with by the Chief Justice as per his discretion. |
| (ii) Where the Chief Justice is of the opinion that the operation of any rule causes undue hardship in a particular case, he may, by order, relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as he may deem it necessary. | ||
| Other conditions of service | 22 | Other conditions of service, for which no specific provisions have been made in these Rules, shall be regulated in accordance with the Rules applicable to the members of the staff of the High Court of Himachal Pradesh. |
| Interpretation | 23 | If any question arises relating to the interpretation of these rules the decision of the Chief Justice shall be final. |
| Repeal and savings | 24 | The rules/ regulations/ guidelines/ instructions/ Terms and Conditions of appointment corresponding to these rules and in force immediately before commencement of these rules, are hereby repealed: Provided that all orders made or action taken under these rules etc. so repealed or under any general orders ancillary thereto, shall be deemed to have been validly made or taken under the corresponding provisions of these rules. |
__________
SCHEDULE-I
Scheme for filling up of the post of Data Entry Operator
Screening Test Maximum Marks: 100 Marks Time: 2 hours It shall be in English language consisting of MCQ type, carrying four choices for each question, out of which the correct answer shall have to be given by the candidate on OMR answer sheet by blackening the appropriate circle or any other mode as suggested in the question paper- OMR sheet. Each question shall carry equal weightage of one mark. The screening test shall be touching the following subjects:—
| Sl. No. | Subject | Marks (100) |
| (a) | General Knowledge (i) General Studies = 15 (ii) National & International Affairs = 15 (iii) Himachal Pradesh = 20 | 50 |
| (b) | Basic knowledge of Computers | 30 |
| (c) | Reasoning | 20 |
Note 1.—The questions relating to the Geography, Culture, Sports, General Science, History, Who is Who, Indian and H.P. Judiciary, current affairs etc. shall be included in the paper of General Knowledge.
Note 2.—The OMR sheets containing the answer of MCQ type questions shall be got evaluated through the electronic mode and candidates qualifying the screening test shall be called for the written examination and the typing test, if they fall in the ratio of 1:5 which means five candidates against one vacancy advertised. The typing test of such candidates may be conducted on the day, the written examination is held or the High Court may notify another date for holding the typing test.
Note 3.—If the number of applications of the desirous candidates in response to the advertisement issued by the High Court is reasonably low, then the High Court may dispense with the screening test.
Written Test Maximum Marks: 100 Marks Time: 2 hours
| Sl. No. | Subject | Marks |
| (i) | Essay, in English 300 words | 15 |
| (ii) | Essay, in Hindi 300 words | 15 |
| (iii) | Translation from English to Hindi (one paragraph containing atleast five sentences) | 10 |
| (iv) | Translation from Hindi to English (one paragraph containing atleast five sentences) | 10 |
| (v) | Computers | 50 |
| Total. . | 100 marks |
Note.—The qualifying marks of the written examination shall be 45% out of the aggregate marks.
(3) Typing test :
The candidates shall have to qualify, typing test with a speed of 30 W.P.M. in English, on Computers. Provided that only 10% of the mistakes in typing test shall be permitted
Note 1.—The time for typing test shall be ten (10) minutes.
Note 2.—The typing test shall be merely qualifying and marks obtained therein shall not be counted for determining the final merit.
Note 3.—Final Merit list shall be drawn on the basis of marks obtained in written test.
BY ORDER, HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE, HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH.
985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001NOTIFICATION
Shimla, the 4th April, 2023
No. HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' commuted leave for 12-07-2022 and 13-07-2022, 02 days' commuted leave for 18-10-2022 and 19-10-2022 and further 08 days' commuted leave w.e.f. 01-01-2023 to 08-01-2023, in favour of Smt. Deepali Gambhir, the then Civil Judge-cum-JMFC, Court No.-II, Hamirpur, presently under transfer as Civil Judge-cum-JMFC, Jawali, H.P. Certified that Smt. Deepali Gambhir had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Deepali Gambhir would have continued to hold the post of the Civil Judge-cum-JMFC, Court No.-II, Hamirpur, but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th April, 2023
No. HHC/Admn.6(20)/77-XXI-part.—In continuation of the Notification No. HHC/ Admn.6(20)/77-XXI-part-11392-418 dated 28-04-2023 and in view of the State Government notification dated 26-04-2023, Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to declare 02nd May, 2023 (Tuesday) as Holiday for the Courts situated in the entire territorial jurisdiction of Municipal Corporation Palampur, District Kangra, H.P.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st May, 2023
No. HHC/Admn.6(20)/77-XXI-part.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in view of State Government Notification dated 01-05-2023, has been pleased to declare 02nd May,986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 2023 (Tuesday) as paid holiday for the Courts situated at Rajgarh, District Sirmaur and Jawali, District Kangra, (H.P).
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th April, 2023
No. HHC/Admn.E.5(12)/2022-PS.—In exercise of the powers vested in him under Rule 9 of the Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022, Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to promote/appoint Sh. Raj Kumar, Executive Assistant, O/o District & Sessions Judge, Bilaspur, H.P., as Private Secretary (Selection Post) in Civil and Sessions Division, Bilaspur (H.P.) in the Pay Matrix Level 16 with immediate effect.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th April, 2023
No. HHC/Admn.E.5(12)/2022-CAO.—In exercise of the powers vested in him under Rule 9 of the Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022, Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to promote/appoint Smt. Meera Devi, Superintendent Grade-II, O/o Additional District & Sessions Judge, Sundernagar, District Mandi, H.P., as Chief Administrative Officer, on adhoc basis (Selection Post) in Civil and Sessions Division, Mandi (H.P.) in the Pay Matrix Level 17 with immediate effect. Her promotion/appointment shall be subject to outcome of departmental inquiry of Smt. Meenakshi Thakur, Superintendent Grade-II.
By order, Sd/- Registrar General.
987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 FORESTS DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd May, 2023
No. FFE-B-F(6) 6/2006.— The Governor of Himachal Pradesh is pleased to set up a Large Zoological Park at Bankhandi in Dehra Forest Division, District Kangra. The site with an area of 180 ha. has been finalized and the preparation of Master layout plan is under progress. With a vision to develop the World Class State-of-the-Art Zoological Park and to oversee its Development, following Steering Committee is hereby constituted:—
1. Principal Chief Conservator of Forests (WL) H.P. . . Chairperson
. . Member 2. APCCF (WL-cum-CEO Himachal Pradesh Zoo Conservation & Breeding Society).
. . Member 3. Prof. Minakshi Jain, Dean (Architecture, NIT Hamirpur, District Hamirpur, H.P.).
4. CCF (WL) North, Dharamshala, District Kangra
. . Member 5. Prof. Dr. Rommel Mehta, Architect & Landscape Expert . . Member 6. Dr. Aarti Grover, Associate Professor, Deptt. of Landscape Architecture, School of Planning & Architecture, New Delhi. . . Member 7. Dr. Kanstav Sankar, Associate Prof. IIT Mandi, Structural . . Member Engineering Expert, District Mandi.
8. Sh. B.C. Chaudhary, Policy Planning/Wildlife Expert . . Member (Retd. from WII).
9. Sh. P.C. Tyagi, Retd. PCCF (WB) Wildlife Expert . . Member 10. DCF (WL) Hamirpur, District Hamirpur, H.P.
. . Member Secreary.
Objective & Functions of Steering Committee:—
A. At Planning Stage:
i. Scrutinize & evaluate the Master Layout Plan and DPR submitted by the Consultant.
ii. Finalize the Master layout Plan & DPR for submission to CZA
iii. Finalize & Approve the Tender document/RFP proposal to be floated and also formulate the evaluation process to Hire Zoo Design Consultant.
iv. Scrutinize & Evaluate the Conceptual Design and Preliminary Estimate submitted by the Zoo Design Consultant.
v. Finalize & approve the Conceptual Design & Preliminary Estimate988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 vi. Scrutinize & evaluate the detailed Design & Estimate submitted by the designing consultant.
vii. Finalize & approve the detailed Design & Estimates submitted by the Design Consultant.
B. At Execution Stage:
i. Devise & Develop a Methodology to Hire PMC (Project Managing Consultant) to execute the Project based on the approved design.
ii. Scrutinize & Evaluate the methodology proposed
iii. Finalize & approve the methodology proposed
iv. Develop a suitable mechanism to supervise the execution of the project v. Monitor the work through site visits as per requirement during the execution stage to ensure that the Execution at the site proceeds in accordance with the contract document/drawings/specifications.
vi. To associate further with PMC as per requirement of the project.
C. At Completion / Post Construction Stage:
i. Evaluate the executed project and advise on further changes to be made ii. Act as an advisory board for future operations & maintenance
The committee will meet fortnightly or as often as necessary through online/physical mode to be decided by the Member-Secretary in consultation with Chairman of the Committee.
In case of physical meetings the non-official members shall be entitled to TA/DA as per rules applicable to Class-I Officers of the State.
By order,
Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Principal Secretary (Forests).
___________
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 08 मई, 2023
संख्याः ई0एक्स0एन0-ए (3)-3/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अनुसूची' कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 के अधीन विद्यमान मद संख्या 21 के स्थान पर निम्नलिखित रूप से कर की दर रखी जाएगी :--
| क्रम संख्या | वस्तुएं | कर की दर |
| 21. | सभी प्रकार का तम्बाकू, जिसके अन्तर्गत पान मसाला, पान चटनी और तम्बाकू या तम्बाकू स्थानापन्न से बनी हुई निर्मितियां हैं। | 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए। |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
--------
[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-A(3)-3/2023 dated
08-05-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 08th May, 2023
No. EXN-A(3)-3/2023.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Schedule-I appended to the Act ibid, (here-in-after called the 'said Schedule'), namely:—
AMENDMENT
For the existing item No. 21, the tax rate under column-3 of the said Schedule-I of the Himachal Pradesh (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, shall be substituted as under:—
| Sl. No. | Commodities | Rate of tax |
| 21. | Tobacco in all forms including Pan Masala, Pan Chatney and Preparations containing Tobacco or Tobacco substitutes. | Rs. 4.50 per kg. or part thereof. |
By order,
Sd/-
Principal Secretary (ST&E).
990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री मनोज कुमार पुत्र करतार सिंह, वासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
यह दरख्वास्त श्री मनोज कुमार पुत्र करतार सिंह, वासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में पेश की जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र आर्यन का जन्म दिनांक 18-06-2017 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 18-06-2017 को दर्ज न हो सका प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टपरे में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री आर्यन पुत्र मनोज कुमार, वासी टीका टपरे, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 18-06-2017 को ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायलय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 03-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री अशोक कुमार पुत्र शाली ग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
यह दरख्वास्त श्री अशोक कुमार पुत्र शाली ग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में पेश की जिसमे उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 20-06-1973 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 20-06-1973 दर्ज न हो सका प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पुत्र शाली ग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 20-06-1973 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 03-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
1. श्री दीप कुमार पुत्र प्यार चन्द, वासी टीका पुरली, डा0 कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती अलका पुत्री चरंजीत सिंह, 46 डी-ब्लॉक फ्री होल्ड, निरंकारी कॉलोनी नन्द ग्राम, अटौर, . . प्रार्थी। गाजियाबाद, मेरठ रोड, उत्तर प्रदेश, 2010003
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-विवाह पंजीकरण Under/ Section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 30-12-2015 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत पुरली में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थी अब इस विवाह को ग्राम पंचायत पुरली के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 16-05-2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 03-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
1. श्री बलवन्त सिंह पुत्र अमर सिंह, वासी टीका ताप, डा0 उटपुऱ, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
2. श्रीमती रीना कुमारी पुत्री मेहर सिंह, वासी टीका तनिहर, सब-तहसील टीहरा, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-विवाह पंजीकरण Under/ Section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 24-10-2012 को मुकाम तनिहर, सब-तहसील टीहरा, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार आपस में विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थी अब इस विवाह को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 16-05-2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा। आज दिनांक 03-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती मधु मृदुला पुत्री रणजीत सिंह, वासी टीका कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिन। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (B&D) 2021-3794, दिनांक 23-02-2023 के अनुसार श्रीमती मधु मृदुला पुत्री रणजीत सिंह, वासी टीका कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 16-04-1978 को हुआ है993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत कोट के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 16-04-1978 दर्ज न हो सका । प्रार्थिन अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कोट में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मधु मृदुला पुत्री रणजीत सिंह, वासी टीका कोट, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 16-04-1978 को ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री सुभाष चन्द पुत्र शाली ग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
यह दरख्वास्त श्री सुभाष चन्द पुत्र शाली ग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय पेश की है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10-03-1969 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10-03-1969 दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द पुत्र शाली ग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10-03-1969 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती गोदां देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिन। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
यह दरख्वास्त श्रीमती गोदां देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में पेश की है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 09-11-1966 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 09-11-1966 दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गोदां देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 09-11-1966 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती माया देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिन। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
यह दरख्वास्त श्रीमती माया देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में पेश की है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1963 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-01-1963 दर्ज न हो सका। प्रार्थिन अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती माया देवी पुत्री साली ग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-01-1963 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्रीमती सरसुती देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिन। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
यह दरख्वास्त श्रीमती सरसुती देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में पेश की है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 08-02-1960 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 08-02-1960 दर्ज न हो सका। प्रार्थिन अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरसुती देवी पुत्री सालीग्राम, वासी टीका उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-02-1960 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : /NT/2022
. . प्रार्थिया। श्रीमती सकीना देवी पत्नी हरनाम सिंह, निवासी महाल सलेहरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सकीना देवी पत्नी हरनाम सिंह, निवासी महाल सलेहरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके ससुर धनी राम का देहान्त दिनांक 03-04-1978 को महाल सलेहरा, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत छेक में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 24-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 45/2023 तारीख मरजुआ 13-04-2023 तारीख पेशी : 15-05-2023 श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री मंगत राम पुत्र बसाखी, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील . . प्रार्थिन। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थिन श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री मंगत राम पुत्र बसाखी, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 12-04-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम मंगत राम है परन्तु प्रार्थिन के पति का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल भैला में भगत राम दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिन ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिन ने अपने पति के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल भैला में प्रार्थिन के पति का नाम भगत राम के स्थान पर भगत राम उपनाम मंगत राम पुत्र बसाखी, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-05-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 13-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 46/2023 तारीख मरजुआ 13-04-2023 तारीख पेशी : 15-05-2023 श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री अमर सिंह पुत्र गोविन्द, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील . . प्रार्थिन। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थिन श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री अमर सिंह पुत्र गोविन्द, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 11-04-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम सरला देवी है परन्तु प्रार्थिन का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल भैला व महाल बजरोड में श्रीमती कौशल्या देवी दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिन ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिन ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल भैला में प्रार्थिन का नाम कौशल्या देवी के स्थान पर कौशल्या देवी उपनाम सरला देवी व महाल बजरोड में प्रार्थिन का नाम कौशल्या देवी के स्थान पर कौशल्या देवी उपनाम सरला 998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 देवी पुत्री अमर सिंह पुत्र गोविन्द, निवासी गांव भैला, डाकघर घमीरू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-05-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा शीर्षक :
पाल सिंह पुत्र पुरन चन्द, निवासी धर्मपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री पाल सिंह पुत्र पुरन चन्द, निवासी धर्मपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण-पत्र स्थानीय पंजीयक प्रमाण-पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-08-1971 को हुआ है। किन्हीं कारणवश वह उनका जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि दिनांक 15-08-1971 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन पेशी दिनांक 16-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 26-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)
999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945श्री दीवान चन्द पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव सोझा, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री दीवान चन्द पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव सोझा, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) के जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में इश्तहार/सूचना राजपत्र, हि0प्र0 में प्रकाशित करने बारे।
श्री दीवान चन्द पुत्र नन्द लाल, निवासी गांव सोझा, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन-पत्र शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-03-2000 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत कोटाधार के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अब ग्राम पंचायत कोटाधार में अपने जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई जिसमें श्री संजू का जन्म दिनांक 01-03-2000 को होना पाया गया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटाधार के रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 18-05-2023 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।
आज दिनांक 06-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
-------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Sandeep Raj Singh s/o Sh. Hazara Singh, r/o H. No. 3/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Param Jeet Kaur d/o Sh. Kuldeep Singh, r/o H. No. 438, Fase 2 Dugri, Ludhiana, . . Applicants.
Punjab
Versus
General Public
1000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,1954.
Sh. Sandeep Raj Singh s/o Sh. Hazara Singh, r/o H. No. 3/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Param Jeet Kaur d/o Sh. Kuldeep Singh, r/o H. No. 438, Fase 2 Dugri, Ludhiana, Punjab at present wife of Sh. Sandeep Raj Singh s/o Sh. Hazara Singh, r/o H. No. 3/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-04-1983 according to Sikh rites and customs at their respective houses Mandi, Distt. Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 20th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
__________
ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 07/2022 मजरूआ : 21-07-2020 तारीख पेशी : 17-05-2023 उनवान मुकद्दमा : प्रार्थी श्री रण सिंह पुत्र नाजरू, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
श्रीमती राहुल कुमार पुत्री खेवटा, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा जरग खाता/खतौनी 423/693, खसरा नं0 117, 122, 124, 145, 149, 150, 155 दावा तकसीम दर्ज रजिस्टर है। मिसल में कुछ मालकानों को समन की तामील सही तरीके से नहीं हो पा रही है इसलिए साधारण तौर पर सूचित किया जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे इस इश्तहार के प्रकाशित होने के 20 दिनों के भीतर अथवा मिति 17-05-2023 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना एतराज पेश कर सकते हैं, न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।1001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 03/2022 मजरूआ : 21-07-2020 तारीख पेशी : 17-05-2023 उनवान मुकद्दमा : प्रार्थी श्री रण सिंह पुत्र नाजरू, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री मलकू, निवासी रजाना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा जरग खाता/खतौनी 425/703, खसरा नं0 109, 121, 156 दावा तकसीम दर्ज रजिस्टर है। मिसल में कुछ मालकानों को समन की तामील सही तरीके से नहीं हो पा रही है इसलिए साधारण तौर पर सूचित किया जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे इस इश्तहार के प्रकाशित होने के 20 दिनों के भीतर अथवा मिति 17-05-2023 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना एतराज पेश कर सकते हैं, न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 14-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 02/2022 मजरूआ : 21-07-2020 तारीख पेशी : 17-05-2023 उनवान मुकद्दमा : प्रार्थी श्री रण सिंह पुत्र नाजरू, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
श्रीमती प्रोमिला देवी पुत्री चेत सिंह पत्नी सुरजन, निवासी शामरा, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मौजा जरग खाता/खतौनी 424/694-702, खसरा नं0 94, 98, 103, 104, 108 आदि दावा तकसीम दर्ज रजिस्टर है। मिसल में कुछ मालकानों को समन की तामील सही तरीके से नहीं हो पा रही है इसलिए साधारण तौर पर सूचित किया जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे इस इश्तहार के प्रकाशित होने के 20 दिनों के भीतर अथवा मिति 17-05-2023 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना एतराज पेश कर सकते हैं, न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।1002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 ब अदालत श्री राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 05/2019 मजरूआ : 27-11-2018 तारीख पेशी : 17-05-2023 उनवान मुकद्दमा : प्रार्थी श्री रण सिंह पुत्र नाजरू, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
श्रीमती सजनो पुत्री श्री शेखा, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता ह कि मौजा जरग खाता/खतौनी 423/693 दावा तकसीम दर्ज रजिस्टर है। मिसल में कुछ मालकानों को समन की तामील सही तरीके से नहीं हो पा रही है इसलिए साधारण तौर पर सूचित किया जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे इस इश्तहार के प्रकाशित होने के 20 दिनों के भीतर अथवा मिति 17-05-2023 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में स्वयं या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना एतराज पेश कर सकते हैं, न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 14-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री शेरा पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम कैलाश, डा0 पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थी श्री शेरा पुत्र श्री मनसा राम, निवासी ग्राम कैलाश, डा0 पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पुत्र केशव की जन्म तिथि 14-05-2021 है, जो ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 31-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री केशव की जन्म तिथि 14-05-2021 को ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 25-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।1003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 ब अदालत श्री उमेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 14/2022
श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री वीर बहादुर, निवासी वार्ड नं0 2, राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा मजकूर श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री वीर बहादुर, निवासी वार्ड नं0 2, राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बमय हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत राजगढ़ के पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाने के लिए दायर किया है, तथा निवेदन किया है कि उसका जन्म नगर पंचायत राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दिनांक 10-05-1988 को हुआ है, जिसे उसके माता पिता अज्ञानतावश पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज नहीं करवा सके। इसलिए वह अपनी जन्म तिथि 10-05-1988 को नगर पंचायत राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर की पंजीकरण पंजी में दर्ज करवाना चाहता हैै।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 23-05-2023 तक किसी कार्य दिवस पर अदालत में उपस्थित होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बसूरत दीगर प्रताप सिंह पुत्र श्री वीर बहादुर की जन्म तिथि 10-05-1988 को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में दर्ज करने के लिए सचिव, नगर पंचायत राजगढ़ को आदेश पारित कर दिये जायेंगेे।
यह इश्तहार आज दिनांक 19-04-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। उमेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री अरुण पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डाकघर देवामानल, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अरुण पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम व डाकघर देवामानल, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी अपनी पुत्री गरिमा पुण्डीर जिसकी जन्म तिथि 1004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 मई 2023/20 वैशाख, 1945 25-07-2012 है का नाम ग्राम पंचायत/नगर पालिका देवामानल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-05-2023 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर गरिमा पुण्डीर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-04-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।