राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
वीरवार, 18 मई, 2023/28 वैशाख 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 मई, 2023
सं0 ई0डी0एन0-ए-ख (6)-2/2009-पार्ट-2.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 33—राजपत्र/2023-18-05-2023 (1205) 1206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में उप-निदेशक (सांख्यिकी), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में, शिक्षा विभाग, उप-निदेशक (सांख्यिकी), वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- सचिव (शिक्षा)।
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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में उप-निदेशक (सांख्यिकी), वर्ग-I (राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--उप-निदेशक (सांख्यिकी)
2. पदों की संख्या.--01 (एक)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-1 (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल (संशोधन वेतनमान) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान के साथ संलग्न वेतनमान का 21 मैट्रिक्स। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.--नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी के संबंधित संवर्ग के वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सैल का (60 प्रतिशत)/रु0 40,440/- प्रतिमाह।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञेय है :
1207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमोें तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमाें/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियाें को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयोें को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हताः
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या सांख्यिकी के साथ अर्थशास्त्र/वाणिज्य/ गणित में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समतुल्य प्राप्त किया है।
या
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय संस्थान से दो वर्ष का स्नातकोतर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
2. सांख्यिकी अनुसंधान या सांख्यिकीय आकड़ों के संग्रहण और निर्वाचन में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।
(ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्तीः
(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
(ख) संविधा के अधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
2. प्रोन्नति.--लागू नहीं।
10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः-शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकैन्डमेंट आधार पर, दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। 1208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--शिक्षा विभाग के सांख्यिकी विद्ों/जिला सांख्यिकीय अधिकारी और अनुसन्धान अधिकारी/सांख्यिकीय अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर पद के लिए समरूप वेतनमान, अनुभव और विहित अर्हता वाले अन्य सरकारी विभाग के पदधारियों में से सैकेन्डमैंट द्वाराः
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम सेे कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः
परन्तु यह और भी की उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-1.--उपर्युक्त परन्तु के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-2.--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पीति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना तथा सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बालीचौकी उप-तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड, थाची बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिलह-भडवानी, हस्तपुर, धमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा, उतरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दर नगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण-3.--परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्नानुसार हाेंगेः-1209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 (i) उप-मंडल/तहसील मुख्यालय से 20 (बीस) किलोमीटर की परिधि से बाहर के सभी स्टेशन (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 (पन्द्रह) किलोमीटर की परिधि से बाहर के सभी स्टेशन जहां बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में जाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र।
(2) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उसमें वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यून्तम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जो आपातकालीन अवधि के दौरान भर्ती हुए हो तथा जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन ऑफ बेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान- टैक्नीकल सर्विसीज) नियम, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ बेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) नियम, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(1) विभागीय पदोन्नति समितिः विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी।
(2) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित किया जाए। 1210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-
(I) संकल्पना.--(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में उप-निदेशक (सांख्यिकी) को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रशासनिक सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा आधार पर नियुक्त उप-निदेशक (सांख्यिकी) रु0 40,440/- प्रतिमाह की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो, नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग के वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर (लेवल) के प्रथम कोष्ठ के पहले सैल का साठ (60 प्रतिशत) संदत्त की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रशासनिक सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलगन उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।1211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 (VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा आधार पर नियुक्त उप-निदेशक (सांख्यिकी) रु0 40,440/- प्रतिमाह की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो, नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग के वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर (लेवल) के प्रथम कोष्ठ का साठ (60) प्रतिशत, होगी] के बराबर होगी।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनाधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अधिकृत अनुपस्थ्तिि के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होग।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कत्र्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वस्प बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, का अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रख जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जा सकेगी।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। 1212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर., एस.आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ /जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबंध-''ख'' उप-निदेशक (सांख्यिकी) और सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती................................................. पुत्र/पुत्री श्री............................................................ निवासी ................................................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य.......................................(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम ) (जिसे इसमें इसके पश्चात ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................................ को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ....................(पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार ........(पद का नाम) के रूप में ............से प्रारम्भ होने और ...........को समाप्त होने बाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को, अर्थात् ................. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त ) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत /विस्तारित किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रु0 40,440/- रुपए प्रतिमास [जो, नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी के तत्स्थानी संवर्ग के वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर (लेवल) के प्रथम कोष्ठ का साठ (60) प्रतिशत, होगी] के बराबर होगी।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए1213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवासन (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसकों पर्यवासन (समापन) आदेश की प्रति उसे पारित की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा को अपील कर सकेगा। पद्धारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन की प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनाधिक प्रसूति अवकाश (जिवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थ्तिि के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कत्र्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थयी रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रख जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, ओर यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। 1214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैंं।
साक्षियाें की उपस्थिति मेंः- 1. ..................................................... ..................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)
साक्षियो की उपस्थिति मेंः-
1. ..................................................... ..................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ................................................... ....................................................
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[Authoritative English Text of Government Notification No. EDN-A-Kha(6)-2/2009-Pt-II dated9-5-
2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th May, 2023
No. EDN-A-Kha(6)-2/2009-Pt-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director (Statistics), Class-I (Gazetted) in the Department of Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A", namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Deputy Director (Statistics), Class-I (Gazetted), Department of Education Himachal Pradesh, Recruitment & Promotion Rules, 2022.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Secretary (Education).
1215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 ANNEXURE-'A'RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR
(STATISTICS), CLASS-I(GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of Post.—Deputy Director (Statistics)
2. Number of Post(s).—1 (One)
3. Classification.—Class-I(Gazetted)
4. Scale of Pay (Be given in expanded notation).—(I) Pay Scale for regular incumbents.— Level-21 of the pay matrix attached with the time scale of the post as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
(II) Emoluments for Contract Employee(s).—Rs. 40,4000/- per month (sixty percent) of the first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre of employees appointed on a regular basis.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection
6. Age for Direct Recruitment.—Between 18-45 years:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on ad hoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his ad hoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Corporation / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, or as the case may be.
7. Minimum Educational and other Qualifications required for Direct recruit(s).—(a) Essential Qualification.—Should possess a Master Degree in Statistics/ Economics/ Commerce/Mathematics (with Statistics) from recognized University.
1216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 OrA degree from a recognized University followed by two years post graduate training in a recognized statistical institute.
(ii) At least 03 years experience in research in Statistics or in collection, analysis and interpretation of statistical data.
(b) Desirable Qualification (s).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable
Educational Qualification: Not applicable
9. Period of probation, if any.—(1) Direct Recruitment: (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis as the case may be.
(2) Promotion: Not applicable
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment /transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis, failing both by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion/ secondment /transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Statisticians of Education Department, possessing 05 (Five years) regular or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade, if any, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of other Government Department holding the post of Deputy Director having identical pay scale, experience and qualification prescribed for the post.
Provided that for the purpose of promotion, every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult /Hard areas and remote/rural areas subject to the adequate numbers of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/ rural areas in their promotion:
Provided further that officers/officials who has not served at least one tenure in Tribal/ Difficult /Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre:
EXPLANATION-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/ Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
1217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945EXPLANATION-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division of Shimla District
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat at Kashapat, Gharan Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalaona, and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.
9. Khanyol - Bagra Patwar Cirlce of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi district.
Explanation-III.—For the purpose of provision (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from the Sub-division/ Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarter where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
1218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & promotion Rules of the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex- servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & promotion rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental promotion committee exists/ Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(1) Departmental Promotion Committee: Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh, Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.
(2) Departmental Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission, is
to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to the service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (Objective type)/written test or practical test, the standard /syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
1219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Deputy Director (Statistics) in Education, Department of Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contact appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed /extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVCE COMMISSION.—The Administrative Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill-up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.
(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules:—
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Deputy Director (Statistics) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 40,440/- P.M. (which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre of employees appointed/ working on a regular basis).
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Education) to the Govt. of Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of Interview/Personality test or if considered necessary or expedient on the basis of Interview /Personality test preceded by a screening test (Objective type)/written test or practical test, the standard /syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. The Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 40,440/-P.M. [which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre of employees appointed/ working on a regular basis].
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/ she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/ her.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female1220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re- examined for fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc., as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as Employees Provident Fund/General Provident Fund will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
1221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 194518. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
____________
ANNEXURE-B Form of contract/agreement to be executed between the Deputy Director (Statistics) and the Government of Himachal Pradesh through Secretary (Education) Government of Himachal Pradesh
This agreement is made on this____________ day of_______________in the Year______ between Sh./Smt________________s/o, d/o Sh. __________________ r/o____________________ ___________________________________contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through_________________________ (Designation of the appointing authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY). Whereas SECOND PARTY has agreed to serve as _____________________ (Name of the post) on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a__________________(Name of the post) for a period of one year commencing on day of____________ and ending on the day of __________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso so-facto stand terminated on the last working day i.e. on____________and information/notice shall not be necessary:
Provided that for further extension/renewal of contract period the Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of the contract is to be renewed/extended.
2. The Contractual amount of FIRST PARTY will be @ Rs. 40,440/- per month (which shall be equal to 60% (Sixty percent) of the first cell of the applicable level of Pay Matrix of the corresponding cadre of employees appointed/ working on a regular basis:
3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case, the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/ she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/ her.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on1222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employees shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his /her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she/ shall submit the certificate of illness /fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An officer appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of Women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to Travelling Allowance/Dearness Allowances, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer/official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as Employees Provident Fund/General Provident Fund will not be applicable to contractual appointee(s).
In WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. __________________________ __________________________ _________________________
(Name and full address)1223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 2. __________________________ __________________________ _________________________
(Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS
1. __________________________ __________________________ __________________________
(Name and full address)
2. __________________________ __________________________ _________________________
(Name and full address)
(Signature of SECOND PARTY)
____________
शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 मई, 2023
संख्याः यू0डी0-ए0(3)-2/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 1610/2021 तारीख 15-10-2022 को पारित आदेश की अनुपालना में प्रस्तावित करते हैं कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अधीन नगरपालिका गठित किए जाने के आशय से नगरपालिका क्षेत्र होंगे, जिन्हें उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए नगर पंचायत आनी, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के रुप में वर्गीकृत किया जाना है। यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की प्रति उपायुक्त, कुल्लू के कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर और सम्बद्ध स्थानीय क्षेत्र के एक से अधिक सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाई (लगाई) जाएगी;
उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के निवासियों के नगर पंचायत आनी प्रस्तावित घोषणा की बाबत, यदि कोई आक्षेप है/हैं, तो उनसे ऐसे आक्षेपों को इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अविधि के भीतर उपायुक्त, कुल्लू के माध्यम से, लिखित में, प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने की एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है;
1224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 उपरोक्त नियम अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप, यदि कोई है/हैं, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् कोई आक्षेप, जो भी हो/हों, ग्रहण नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे।
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
"अनुसूची"
| क्र0 स 0 ं | पटवार वृत्त का नाम | महाल का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | वार्ड का नाम | खसरा नम्वर | कुल खसरा नम्बर | कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) |
| 1. | मांझादेश | मांझादेश | बखनाओं | आनी | 2499 से 2599, 2607 से 2850, 8284, 8285 | 344 | 87.5 |
| 2. | फरानाली | फरानाली | आनी | आनी | 830 से 911 | 81 | 20 |
| 3. | कराणा | कराणा | कराणा | बटाला (खोबदा) | 2184 से 2195, 2456 से 2460 | 17 | 3.5 |
| 4. | कुंगश | कुंगश | कुंगश | तेशन | 1171 से 1187, 2747, 2801, 2814, 2876, 2877 | 21 | 5.5 |
| 5. | जाबन | जाबन | नम्होंग | नालदेहरा | 1587 से 1627 | 40 | 9 |
| कुल. . | 503 | 125.5 |
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[Authoritative English text of this Department Notification No.- UD-A(3)-2/2020 dated 16-05-2023
as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th May, 2023
No. UD-A(3)-2/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and in compliance to order dated 15-10-2022 passed by Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP No. 1610/2021, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to propose that the areas specified in the enclosed Schedule shall be municipal area in order to constitute a municipality under sub-section (2) of Section 3 of the Act ibid, to be classified as Nagar Panchayat, Anni, District Kullu, Himahcal Pradesh for the better development and improved arrangement in the said area. It is further directed that the copy of this notification shall be affixed at some conspicuous place in the office of the Deputy Commissioner, Kullu and at one or more conspicuous places in the local areas concerned.
The inhabitants of the area specified in the said Schedule are hereby called upon to submit their objection(s), if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat, Anni and such1225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 objection(s) should be submitted to the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himahcal Pradesh in writing through the Deputy Commissiner, Kullu within a period of two weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
The objection(s), if any, received within above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government and after the expiry of above stipulated period, no objection(s), whatever, shall be entertained.
By order,
DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Patwar Circle | Name of Mohal | Name of Gram Panchayat | Name of Ward | Khasra No. | Total Khasra No. | Total Area in (in Hec.) |
| 1. | Manjhadesh | Manjhadesh | Bakhnao | Anni | 2499 to 2599, 2609 to 2850, 8284, 8285 | 344 | 87.5 |
| 2. | Franali | Franali | Anni | Anni | 830 to 911 | 81 | 20 |
| 3. | Karana | Karana | Karana | Batala (Khobda) | 2184 to 2195, 2456 to 2460 | 17 | 3.5 |
| 4. | Kungash | Kungash | Kungash | Teshan | 1171 to 1187, 2747, 2801, 2814, 2876, 2877 | 21 | 5.5 |
| 5. | Jaban | Jaban | Namhong | Naldehra | 1587 to 1627 | 40 | 9 |
| Total. . 503 | 125.5 |
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
देचन छोजम पुत्री ठिनले छोपल हाल पत्नी नमज्ञाल लहवांग, निवासी गांव नजदीक संगीता खाम्पा, हाऊस नम्बर 73, वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता
देचन छोजम पुत्री ठिनले छोपल हाल पत्नी नमज्ञाल लहवांग, निवासी गांव नजदीक संगीता खाम्पा, हाऊस नम्बर 73, वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका नाम व जन्म तिथि जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि देचन छोजम पुत्री ठिनले छोपल हाल पत्नी नमज्ञाल लहवांग की जन्म तिथि 01-12-1974 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है। 1226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को देचन छोजम पुत्री ठिनले छोपल हाल पत्नी नमज्ञाल लहवांग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-05-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार नगर परिषद् मनाली के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 21-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 19-01-2022 केस नं0 : 03-NCNT/2023
श्रीमती लता कुमारी पुत्री श्री राम सिंह पुत्र श्री नोख सिंह हाल पत्नी श्री राज कुमार, निवासी गांव व डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थिन।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्रीमती लता कुमारी पुत्री श्री राम सिंह पुत्र श्री नोख सिंह हाल पत्नी श्री राज कुमार, निवासी गांव व डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 19-01-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी व कोठी बजौरा के राजस्व दस्तावेज में श्रीमती लता कुमारी पुत्री श्री राम सिंह की जगह लता देवी पुत्री श्री राम सिंह दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थिन अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्रीमती लता देवी उर्फ लता कुमारी दर्ज करना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिन के नाम की दुरुस्ती का दन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।1227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 09-03-2023 केस नं0 : 01-NCNT/2023
श्रीमती तोषी देवी पुत्री स्व0 श्री यानू पुत्र श्री भीखम राम हाल पत्नी श्री सत्य देव, निवासी गांव व डा0 . . प्रार्थिन। नंजा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्रीमती तोषी देवी पुत्री स्व0 श्री यानू पुत्र श्री भीखम राम हाल पत्नी श्री सत्य देव, निवासी गांव व डा0 नंजा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 09-03-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी पारली कोटकण्डी के राजस्व दस्तावेज में श्रीमती तोषी देवी पुत्री स्व0 श्री यानू की जगह तुलसी देवी पुत्री स्व0 श्री यानू दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थिन अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्रीमती तुलसी देवी उर्फ तोषी देवी दर्ज करना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिन के नाम की दुरुस्ती का दन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 27-10-2023 केस नं0 : 02-NCNT/2023
श्री राजू पुत्र श्री पुरखू राम पुत्र श्री मंगलू, निवासी गांव व डा0 बजौरा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू . . प्रार्थिन। (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे। 1228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 श्री राजू पुत्र श्री पुरखू राम पुत्र श्री मंगलू, निवासी गांव व डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 27-10-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी व कोठी खोखन के राजस्व दस्तावेज में श्री राजू पुत्र श्री पुरखू की जगह सोहन सिंह पुत्र श्री पुरखू दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री सोहन सिंह उर्फ राजू दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिन के नाम की दुरुस्ती का दन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 03-BNT/2023
दायर तिथि : 14-03-2023 श्री राजेश पुत्र श्रीमती भुवनेश्वरी, निवासी गांव छरेड़ा, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजेश पुत्र श्रीमती भुवनेश्वरी, निवासी गांव छरेड़ा, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1982 को स्थान गांव छरेड़ा, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपने जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सका।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री राजेश पुत्र श्रीमती भुवनेश्वरी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।1229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 24-04-2023 केस नं0 : 05-BNT/2023
श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री आत्मा राम, निवासी गांव व डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री आत्मा राम, निवासी गांव व डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 20-03-1969 को स्थान गांव व डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपने जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री आत्मा राम के जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Paras Aggarwal (HPAS), Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)
In the matter of :—
1. Mukesh Kumar s/o Ganga Ram, r/o Village Khanyari, P.O. Kandha, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.
2. Chinta Devi d/o Damodar, r/o Village Panau, P.O. & Tehsil Aut, District Mandi, H.P. . . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 8.4 of Himachal Pradesh
Registration of Marriage Act, 1996.
1230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945Sh. Mukesh Kumar and Chinta Devi have filed an application on 12-04-2023 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 8.4 of Registration of Marriage Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 20-07-2020 and they are living as husband and wife since then. Due to ignorance they have not registered their marriage in concerned Panchayat (Registrar of Marriage). Therefore, their marriage may be registered under section 8-4 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-05-2023. The objection received after 23-05-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 12-04-2023 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Himani Chauhan d/o Sh. Ashok Kumar, r/o Govt. Residence, Near Kala Kendera, P.O. Dhalpur, Tehsil Kullu, Distt. Kullu (H.P.).
2. Abhishek Bisht s/o Sh. Hardesh Bisht, r/o H. No. 147, Ward No. 2, Block No. 4, Village Banaed, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . Applicants.
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.
Himani Chauhan aged 32 years and Abhishek Bisht aged 39 years applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 05-02-2018 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-05-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
1231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 Issued today on 19-04-2023 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
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समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 24-05-2023 श्री रमेश चन्द पुत्र जौण्डा पुत्र घेलू, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
श्री रमेश चन्द पुत्र जौण्डा पुत्र घेलू, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 18-04-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रमेश चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भडोल व महाल हटाण में रमेश दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भडोल व महाल हटाण में प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर रमेश चन्द पुत्र श्री जौण्डा पुत्र घेलू, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-05-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 19-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 24-05-2023 1232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव मकानकलां, डाकघर ऊटपुर, तहसील लडभड़ोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव मकानकलां, डाकघर ऊटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 24-04-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम मीना कुमारी है परन्तु प्रार्थी की माता का नाम राजस्व अभिलेख महाल जमथला में कृष्णी देवी दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, नकल जमाबन्दी व शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपनी माता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल जमथला में प्रार्थी की माता का नाम कृष्णी देवी के स्थान पर कृष्णी देवी उपनाम मीना कुमारी पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी महाल जमथला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-05-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 25-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 06/2023 तारीख मजरूआ : 16-03-2023 आगामी पेशी : 27-05-2023 श्री लाला राम पुत्र श्री वशाखु राम, निवासी रोपडी, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती ।
प्रार्थी श्री लाला राम पुत्र श्री वशाखु राम, निवासी रोपडी, डाकघर सेरीकोठी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार1233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 वृत्त सेरीकोठी के महाल ग्राहण में तुलसी राम दर्ज है, जबकि उसका सही नाम लाला राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके तुलसी राम उर्फ लाला राम किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी ने नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 21-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 07/2023 तारीख मजरूआ : 11-04-2023 आगामी पेशी : 27-05-2023 श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी हाडा बोई, डाकघर हाडा, तहसील निहरी, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती ।
प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी हाडा बोई, डाकघर हाडा, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गर्वीद्रैहट के महाल चलौग में मुकेश कुमार दर्ज है, जबकि उसका सही नाम मनोज कुमार है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके मुकेश कुमार उर्फ मनोज कुमार किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी ने नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 21-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।1234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मई 2023/28 वैशाख, 1945 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 13/2022 तारीख दायर : 04-07-2022
भगवान दत्त पुत्र हीम राम, निवासी तडोल
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।
भगवान दत्त पुत्र हीम राम, निवासी तडोल ने दिनांक 04-07-2022 को प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तडोल में भगवान दत्त के पिता का नाम हेम राज दर्ज है जबकि उनका असली नाम हीम राम है। प्रार्थी ने अपने पिता का नाम हीम राम होने बारे पटवारी/कानूनगो की रिपोर्ट, श्री नरेन्द्र दत्त पुत्र दुर्गा दत्त, प्रधान व श्री प्यारे लाल उप-प्रधान आंजी मातला व सुख राम पुत्र जैसी राम व लक्ष्मी दत्त पुत्र सुभाष, मौजा तडोल के ब्यानात से उनके पिता के नाम हीम राम होने की पुष्टि की है।
अतः भगवान दत्त के पिता का नाम हेम राज के स्थान पर हीम राम दुरुस्त किया जाना उचित होगा इस बाबत आम जनता/हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री भगवान दत्त पुत्र हीम राम, निवासी तडोल, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन के नाम को श्री भगवान दत्त पुत्र हीम राम दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख, पटवार वृत्त तडोल में श्री भगवान दत्त पुत्र हीम राम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।