राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शुक्रवार, 19 मई, 2023/29 वैशाख 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 002, 27 अप्रैल, 2023
संख्याः इण्ड-II (बी) 2-3/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-II(बी) 34—राजपत्र/2023-19-05-2023 (1235) 1236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 2-1/2009, तारीख 11-06-2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन रक्षक वर्ग-IV (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमोंं का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन रक्षक वर्ग-घ (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, (संशोधन) 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत हांेंगे। 2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन रक्षक, वर्ग-IV (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध 'क' मेंः-
(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "139 (एक सौ उनतालीस)"।
(ख) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "वर्ग-घ (अराजपत्रित )"।
(ग) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- (I) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः-
"हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स लेवल-1"।
(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः-
''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।" ।
(घ) स्तम्भ संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।
(ख) संविदा, पदावधि अधिवर्षिता उपरान्त पुनः नियोजन और समावेश के आधार पर नियुक्ति में परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
(ङ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- विभाग में दसवीं की आर्हता रखने वाले चपड़ासी और चौकीदार के पद पर कार्यरत पदधारियों में से स्थानान्तरण द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिल्लित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, स्थानांतरण के प्रयोजन के लिए पात्र चपड़ासी और चौकीदारों की, उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।1237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 (I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परतुन्क(1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगीः परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होने जनजातीय/कठिन दुर्गम क्षेत्रों में और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा । स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्कताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिपे्रत होगी ।
स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और जिला काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में, उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसाई, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिलह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण-III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहॉ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है । 1238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है। जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धांें के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चाात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
(च) स्तम्भ संख्या 12 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।"
(छ) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "सविंदा आधार पर नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिदिर्ष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।"
(ज) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:
1239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना
(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग खनन रक्षक, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः
निदेशक, उद्योग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांः
संविदा के आधार पर नियुक्त खनन रक्षक को `10,800/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो कि नियमित आधार पर नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों के तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम सेल का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमाश संदत्त की जाएगी।
(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः
निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाः
संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट मूल्याकन के पश्चात् विहित शैक्षिक आर्हता के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।
(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समितिः
जैसी कि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारः
अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेंः
(क) ''संविदा के आधार पर नियुक्त खनन रक्षक को `10,800/- दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो कि तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सेल का 60 प्रतिशत होगी। आगे विस्तारित वर्षों के लिए पद की संंविदात्मक उपलब्धियों वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि जैसे कोई अन्य संबद्ध लाभ नहीं दिए जाएंगे।'' 1240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को आपील कर सकेगा।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा:
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डियूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को, सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कत्र्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रुप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छः सप्ताह पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी। (छ) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते का हकदार होगा/होगी।1241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू संवा नियमों के उपबन्ध, जैसेे एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तिियों की दशा में लागू नहीं हाेंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
आदेश द्वारा,
आर0 डी0 नजीम, प्रधान सचिव (उद्योग)।
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उपाबन्ध-ख खनन रक्षक (वर्ग-घ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमती...................................................................................................पुत्र/पुत्री श्री............................................................................................ निवासी.......................................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक, उद्योग, के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है के मध्य आज तारीख................को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है 'प्रथम पक्षकार' ने खनन रक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि 'प्रथम पक्षकार' सहायक खनन रक्षक के रूप में .................. से प्रारम्भ होने और..............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए 'द्वितीय पक्षकार' की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्................दिन को स्वयंमेव ही पर्यावसित (समाप्त) समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा । 2. संविदा के आधार पर नियुक्त खनन रक्षक को `10800/- की समेकित संविदात्मक रकम (जो कि संबंधित संवर्ग के वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर के पहले सेल का 60 प्रतिशत होगा) का भुगतान किया जाएगा।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) की जा सकती है। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जो नियुक्ति प्राधिकारी के रैंक में उच्चतर होगा जिस तारीख को समाप्ति आदेश की प्रति हो गई से 45 दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता/सकती है।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी।1242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कैलेडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिये अग्रेनित नहीं किया जायेगा ।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डियूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपविर्जत नहीं की जायेगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधाराें पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा ।
7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में मैडिकल बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थी के मामले में जिन्हें खतरनाक प्र—ति के कर्त्तव्यों वाले पदों पर नियुक्त किया जाना है, और उन्हें सेवा की शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूरी करनी है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी जो परीक्षणों के परिणामस्वरूप गर्भवती पाई जाती है। बारह सप्ताह या उससे अधिक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से अरोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक की प्रसव समाप्त नहीं हो जाता। ऐसी महिला अभ्यर्थी की मैडिकल फिटनेस के लिए प्रसव की तारीख के छः सप्ताह बाद पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह ऊपर निर्दिष्ठ प्राधिकारी से चिकित्सा फिटनेस प्रमाण-पत्र के उत्पादन पर फिट पाई जाती है, तो उसे उसके लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसेे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होगे । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा । इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति मेंं इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में
1. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (नाम व पूरा पता)1243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 2. .............................................................. ............................................................... ............................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) गवाह की उपस्थिति में 1. ......................................................... ......................................................... ..........................................................
2. ........................................................ ......................................................... ..........................................................
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) परिशिष्ट-I
| 1 . | लिखित परीक्षा भर्ती और प्रोन्नति नियमों के संन्दर्भ में, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की गुणागुण के अनुसार, निम्नलिखत रूप मेें गणना की जाएगी :- [ विहित शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकोे की प्रतिशतता 85 अंकों मे से परिकलित की जानी ं है। उदाहरणार्थ दसवीं में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे] । | 85 अंक |
| 2. | अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है । ( i) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। 01 अंक। (ii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । 02 अंक। (iii) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। 2.5 अंक। (iv) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। 01 अंक। ( v) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट तथा गाइड/राष्ट्रीय स्तर खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता । 01 अंक। (vi) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी.पी.एल. कुटुम्ब । 2.5 अंक। | 15 अंक |
| (vii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला 1.5 अंक। (viii) इकलौती पुत्री /अनाथ 01 अंक। (ix) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) 2.5 अंक। |
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[Authoritative English Text of this Department Notification No.Ind-II(B)2-3/2020, dated 27-4-2023
as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th April, 2023
No. Ind-II(B)2-3/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Department of Industries, Mining Guard, Class-IV (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this department's Notification No. Ind-II(B)2-1/2009 , dated 11-06-2010, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Mining Guard, Group-D (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment), Rules, 2023.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Industries Department, Mining Guard, Class-IV( Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2010:—
(a) For the existing provision against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:—
"139 ( One hundred thirty Nine) "
(b) For the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:—
"Group –D (Non-Gezetted)"
(c) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—
(I) (Pay Band for regular incumbent(s):—
"Level-1 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022"1245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 (II) Emoluments for Contract Employee(s):- "60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre of employees appointed/ working on regular basis as per Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022" .
(d) For the existing provisions in Column No. 9, the following shall be substituted, namely:—
(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.
(c ) For the existing provision in Column No.11, the following shall be substituted, namely:—
By transfer from amongst the incumbents working on the posts of Peon and Chowkidar of the deptt. having matric qualification and five years regular service or regular combined with countinous adhoc service in the respective grade.
For the propose of transfer, a combined seniority list of eligible peon and chowkidar, on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se seniority shall be prescribed.
(1) Provided that for the Purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ Difficult/ Hard Area and remote / rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the cases of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting / transfer in Remote/Rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the porpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division1246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pragna of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles or Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shilai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada -Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under: (i) All statitions beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (Including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
1247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel ( Reservation of Vacancies in Himachal State Non– Technical Services) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 and having been given the benefits of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of conformation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
(f) For the existing provision in Column No. 12, the following shall be substituted, namely:—
"As may be constituted by the Government from time to time"
(g) For the existing provision in Column No. 15, the following shall be substituted, namely:—
"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules."
(h) For the existing provision in Column No. "15"A" the following shall be substituted, namely:—
Selection for appointment to the post by contract appointment:
Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
I. CONCEPT:
(a) Under this policy the Mining Guard in the Department of Industries, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC:
The Director of Industries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two1248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:
"The Mining Guard appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 10,800/- PM (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre of employees/ appointed/ working on a regular basis".
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:
The Director of Industries, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of prescribed Educational Qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:
As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time
(VI) AGREEMENT :
After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS :
(a) "The Mining Guard appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 10,800/- PM (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix) of the corresponding cadre of employees appointed/ working on regular basis. The contractual emoluments of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scale etc. will be given".
(b) "The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the Contract Appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/ her".
(c) "The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' Medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving1249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitiled for medical re-imbursment and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forword for the next calendar year." (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/ she shall submit the certificate illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) "Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of woman candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
By order,
R. D. NAZEEM, Principal Secretary (Industries).
1250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 ANNEXURE-BForm of contract/agreement to be executed between the Mining Guard (Non-Gazetted) and
the Government of Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh.
This agreement is made on this...................................day of .......................in the year....................................between, Sh./Smt........................................................................................ ...........................s/o/d/o, Shri................................................................................................................. r/o......................................... ...........contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Mining Guard on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mining Guard for a period of one year commencing on day of .......................................and ending on the day of..................................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..........................................and information notice shall not be necessary:
Provided that for further extension/renewal of contract period, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 10,800/- Per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre)" as per Finance Department's instructions dated 12-1-2022.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calender year and will not be carried forward for the next calender Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional1251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. "Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazetted Government servant. In case of woman candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as result of tests is found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her." from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re- examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF / GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
1..........................................................
.........................................................
..........................................................
(Name and full Address)
2. ............................................................
............................................................
...........................................................
(Signature of the (FIRST PARTY)1252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 IN THE PRESENCE OF WITNESSES: 1.......................................................... ......................................................... ..........................................................
(Name and full Address)
2. ............................................................. .............................................................. .................................................................
(Signature of the (SECOND PARTY)
_________
APPENDIX-I
FOR CLASS IV POSTS
| 1. | Merit of minimum educational qualification in terms of the Recruitment and Promotion Rules, shall be calculated as under:— ( Percentage of marks obtained in prescribed educational qualification to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in metric will be given 42.5 marks) | 85 Marks | ||
| 2. | Evaluation of candidate to be made in the following manner:— | 15 Marks | ||
| (i) | Belonging to notified Backward Area of Panchayat, as the case may be. | 01 Marks | ||
| (ii) | Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. | 02 Marks | ||
| (iii) | Non- Employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government service. | 2.5 Marks | ||
| (iv) | Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/ infirmity. | 01 Mark | ||
| (v) | NSS (atleast one year)/Certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. | 01 Mark | ||
| (vi) | BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the government from time to time. | 2.5 Marks | ||
| (vii) | Widow/divorced/destitute/ single woman | 1.5 Mark | ||
| (viii) | Single Daughter Orphan | 1 Mark | ||
| (ix) | Experience upto a maximum of 5 years in Government/ Semi Government Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) . | 2.5 Marks |
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER UNA (H.P)
Email- [email protected] Ph. No. 01975-223213
NOTIFICATION
Una, the 15th May, 2023
No. DCU/MA/MC-I/Traffic/2022-3155-64.—Whereas, A meeting was held on 18-04-2023 at Baba Mai Das Sadan for formulation of a traffic plan for the Chintpurni area and in pursuance of that the Sub Divisional Magistrate Amb has submitted his recommendation vide letter No. 374/ Steno dated 03-05-2023.
Whereas as per the recommendation of Sub Divisional Magistrate Amb, I am satisfied that there is urgent need to formulate and notify a traffic plan for the Chintpurni area for proper management of the crowd and in order to ensure decongestion in the main Temple area.
I am further satisfied that if immediate prohibitive measures are not taken, the situation will worsen and cause difficulty in managing the smooth flow of traffic and safety and smooth movement of pedestrians/ pilgrims visiting Temple.
I, Raghav Sharma, IAS, District Magistrate, District Una therefore, under the powers vested under Section 115 & 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) and powers delegated to me by the Government of Himachal Pradesh Transport Department Notification No. TPT-E(2)12-2001 dated 02-06-2003 and all other powers enabling me in this behalf do hereby notify the following:—
(i) Traffic control barriers shall be installed at the following points—
(a) Main Barrier at MRC Parking
(b) Barrier at Shambu pass
(c) Barrier at Jai Ma Chowk
(ii) The stretch of roads between the three barriers cited at point (i) above shall be treated as "Restricted Vehicular Traffic Road".
(iii) Only one-way movement of vehicles shall be permitted from the Main Barrier near the MRC Parking towards the Temple and the exit route for all this vehicular traffic shall be either from the Shambu Barrier or from the barrier at Jai Maa Chowk.
(iv) Only vehicles* with permit issued by the District Administration shall be allowed to enter inside the Restricted Vehicular Traffic Road including:
(a) The vehicles pertaining to residents residing inside this restricted area, subject to issuance of pass by district administration on presenting documentary evidence by the residents. The movement shall be restricted to their personal use only with ceiling on number of daily entries.
(b) The vehicles pertaining to hotels situated inside the restricted area with legally permitted parking space, subject to presenting the documentary evidence by the hotel owner and upto the capacity of the parking available.
1254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 (c) Ambulance shall be allowed to ply without any restrictions.(d) Essential supply vehicles shall be permitted through Main Barrier near MRC Parking only before 8.00 A.M. in the morning and after 8.00 P.M. in the night.
All the authorized vehicles (except ambulance) shall follow the one-way entry and exit rule specified at point (iii) above.
*"Vehicle" shall include all kind of two wheelers, three wheelers or four wheelers.
(v) The local administration shall be competent to temporarily suspend the movement of all permitted vehicles from time to time keeping in mind the congestion in the market.
(vi) The data of entry and exit maintained at the barriers shall be submitted for inspection to the officer designated by the District Administration.
(vii) The police administration shall make adequate deployment for handling the barriers at all the times.
These orders will be come in force from the date of their publishing in the Government Gazette.
Through this draft notification, objections are invited from the General Public on the above proposal within 30 days of publication of the notice. If no objection is received, it will be assumed that nobody has anything to say in the matter and undersigned will proceed to get the notification published in the Government Gazette.
Sd/- (RAGHAV SHARMA), IAS District Magistrate, Una District (H.P.).
__________
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 16 मई, 2023
संख्याः गृह-बी(ई)4-2/2019-II.—समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि मौजा ठोड़ो, सोलन ग्राम सोलन, तालुक/उपखण्ड/ तहसील/खण्ड (यथा लागू) जिला सोलन में नामतः न्यायिक परिसर कॉम्पलैक्स सोलन का सन्निर्माण और विस्तार हेतु कुल 00-10-04 हैक्टेयर भूमि लोक प्रयोजन हेतु अर्जित की जानी अपेक्षित है। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई (एस.आई.ए.) द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित किया गया है और विशेषज्ञ समूह एवं कलेक्टर की एस.आई.ए, अध्ययन की रिपोर्ट पर विचार किया गया। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और विशेषज्ञ समूह की संस्तुति का सार संलग्न है। एस.आई.ए. की रिपोर्ट के अनुसार 00-10-04 हैक्टेयर भूमि की अनिवार्य अर्जन हेतु अनुशंसा की गई है।1255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 इस भूमि-अर्जन के कारण कुल 2 (दो) कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है ऐसे विस्थापन की अनिवार्यता का कारण यह है कि 00-10-04 हैक्टेयर भूमि का लोक प्रयोजन हेतु अर्जित किया जाना प्रस्तावित है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्टे्रट, सोलन जिला सोलन को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः यह अधिसूचत किया जाता है ग्राम सोलन, तालुक/उपखण्ड/तहसील/सोलन जिला सोलन में उपरोक्त प्रयोजन हेतु 00-10-04 हैक्टेयर भूमि के माप का एक भूखण्ड अर्थात् मानक माप का हैक्टेयर, जिसका विवरण निम्नानुसार है :--
| क्र ं . सं0 | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमिका प्रकार | अर्जन का क्षेत्र हैक्टेयर मे ं |
| 1. | 47/1 | संयुक्त | जाये सफेद | 00-02-28 |
| 2. | 48 | संयुक्त | गै0 मु0 टट्टी | 00-00-09 |
| 3. | 49 | संयुक्त | बगीचाबंगर | 00-00-94 |
| 4. | 50 | संयुक्त | गै0 मु0 मकान पक्का दोमंजिला | 0-04-85 |
| 5. | 51 | संयुक्त | गै0 मु0 टट्टी | 0-00-04 |
| 6. | 52 | स्वतंत्र | जाये सफेद गै0मु0 रास्ता | 0-01-84 |
| जोड़. . 0-10-04 |
| वृक्ष |
| किस्म संख्या |
| स ंरचनाएं |
| प्रकार प्लिंथ एरिया |
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।
भूमि से संबंधित रेखांकन का कलक्टर एवं उप मण्डलाधिकारी सोलन जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कलक्टर एवं उपायुक्त सोलन और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधि—त करती है।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि-अर्जन के बारे में कलक्टर एवं उपायुक्त सोलन के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।1256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home-B(E)4-2/2019-II dated
16-5-2023 as required under clause (3) Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
PRELIMINARY NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th May, 2023
No. Home-B(E)4-2/2019-II.—Whereas, it appears to the appropriate Government that a total of 00-10-04 hectare land is required in the Mouja Thodo Solan Village Solan Taluk/Subdivision/Tehsil/Block (as applicable) Solan District for public purpose, namely Construction and Expansion of Judicial Courts Complex, Solan. Social Impact Assessment study was carried out by Social Impact Assessment (SIA) Unit and the report of expert group & the Collector on SIA Study has been considered. The summary of the Social Impact Assessment report & recommendation of Expert group are enclosed.
And whereas, Land measuring 00-10-04 Hects. has been recommended for compulsory acquisition as per the report of SIA.
And Whereas, A total of 2 (Two) no. families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is because Land measuring 00-10-04 Hect. is proposed to be acquired for the public purpose. The Additional District Magistrate (ADC) Solan is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Now, therefore, it is notified that for the above said project in Solan Village of Solan Taluk /Sub division /Tehsil Solan, District Solan, a piece of land measuring 00-10-04 hectare viz; hectare of standard measurement, whose detail is as following, is under acquisition:
| Sl. No. | Survey No. | Type of title | Type of land | Area under acquisition (in hectare) |
| 1. | 47/1 | Joint | Jaye Safaid | 00-02-28 |
| 2. | 48 | -do- | Gair Mukin Tatti | 00-00-09 |
| 3. | 49 | -do- | Bagicha Bangar | 00-00-94 |
| 4. | 50 | -do- | Gair Mumkin Makaan Pucca Do Manzila | 0-04-85 |
| 5. | 51 | -do- | Gair MumkinTatti | 0-00-04 |
| 6. | 52 | Independent | Jaye Safaid & Gair Mukin Rasta | 0-01-84 |
| Total | 0-10-04 |
| Trees |
| Variety Number |
| Structures |
| Type Plinth area |
This notification is made under the provisions of section 11 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.
1257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945A plan of land may be inspected in the office of the Collector –cum- Sub Divisional Officer (Civil) Solan, District Solan HP on any working day during working hours.
The Government is pleased to authorize Collector –cum- Deputy Commissioner Solan, District Solan HP and his staff workers to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all others acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.
Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause transaction of land i.e., sale/ purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.
Objections to the acquisition, if any, may be filed by the persons interested within 60 (sixty) days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before Collector-cum-Deputy Commissioner Solan.
By order,
Sd/- Principal Secretary (Home).
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ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) रमेश कुमार पुत्र श्री जैशी राम, निवासी गांव करोट, डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
रमेश कुमार पुत्र श्री जैशी राम, निवासी गांव करोट, डाकघर उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 24-10-1971 को महाल करोट, डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-05-2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 18-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी 23-05-2023 वीना देवी पुत्री रणीयां राम पुत्र सुन्दर हाल पत्नी विपन चन्द पुत्र पूर्ण चन्द, वासी महाल हरिपुर, . . प्रार्थी। तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. सुरिन्द्र कुमार पुत्र तारा चन्द, 2. मनीष कुमार पुत्र राकेश चन्द, 3. अभिलाषा वही पुत्री प्रवीन कुमारी, 4. राजिन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह, 5. संजीव कुमार पुत्र किशोरी लाल, 6. राजीव कुमार पुत्र किशोरी लाल समस्त वासीगण महाल बन छब्बड, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-भूमि तकसीम खाता नं0 1, खतौनी 1, खसरा नं0 60, 106, रकबा 01-00-04 हैक्टेयर स्थित महाल बन छब्बड, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)़ जमाबन्दी 2017-18.
समन बनाम :
3. अभिलाषा वही पुत्री प्रवीन कुमारी
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें उपरोक्त प्रतिवादी के समनों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 द्वारा प्रतिवादी उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वे इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 23-05-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 20-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 25-05-2023 अनिता देवी विध्वा हरदयाल सिंह पुत्र लैफ्टीनैंट टेक सिंह, निवासी महाल टीकरी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थिया अनिता देवी विध्वा हरदयाल सिंह पुत्र लैफ्टीनैंट टेक सिंह, निवासी महाल टीकरी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसके1259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 पति का असल नाम हरवंश सिंह पुत्र लैफ्टीनैंट टेक सिंह है और उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल पलहूनी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम हरदयाल पुत्र लैफ्टीनैंट टेक सिंह दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल पलहूनी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम दुरुस्त करके हरदयाल पुत्र लैफ्टीनैंट टेक के बजाए हरदयाल सिंह उपनाम हरवंश सिंह पुत्र लैफ्टीनैंट टेक करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे। अतः इस इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 25-05-2023 केस नं0 : 15/2022/NA
. . प्रार्थी। श्री मोती राम पुत्र जगत राम, निवासी महाल भलाड खुर्द व डा0 थिल, मौजा थिल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
अनुवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मोती राम पुत्र जगत राम, निवासी महाल भलाड खुर्द व डा0 थिल, मौजा थिल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका असल नाम मोती राम है व उसके आधार कार्ड, परिवार नकल, बेटे के दसवीं का सर्टिफिकेट व अन्य कागजात में उसका नाम मोती राम ही दर्ज है परन्तु पटवार वृत्त खरयाना के महाल भलाड खुर्द के अभिलेख में गलती से उसका नाम मोती राम के बजाये मोती लाल दर्ज कर दिया है, जोकि गलत है। इसलिए राजस्व अभिलेख में उसका नाम मोती राम दर्ज किया जाए।
प्रार्थी के नाम दुरुस्ती प्रकरण पर आम जनता व प्रार्थी का पक्ष सुनने हेतु प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय मुकाम लगडू में दिनांक 25-05-2023 को निश्चित है जिसमें आम जनता का भी पक्ष सुना जाना है। अतः सर्वसाधारण/आम जनता को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त खरयाना के महाल भलाड खुर्द के राजस्व अभिलेख में श्री मोती राम पुत्र जगत राम के बजाये श्री मोती राम उपनाम मोती लाल पुत्र जगत राम दर्ज करने में कोई आपत्ति या 1260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2023 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। दिनांक 25-05-2023 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त खरयाना के महाल भलाड खुर्द के राजस्व अभिलेख में मोती राम पुत्र जगत राम के बजाये श्री मोती राम उपनाम मोती लाल पुत्र जगत राम दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 03-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कैलाश चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) Brajeshwari Devi w/o Shakti Chand, Village Upper Negehar, P.O. Negehar, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
वजिन्द्र सिंह, निवासी गांव Upper Negehar, P.O. Negehar, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता Brajeshwari की मृत्यु दिनांक 20-01-2005 को महाल Negehar में हई थी, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-05-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कैलाश चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जगदीश राम पुत्र श्री भगवान दास, निवासी सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम1261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
जगदीश राम पुत्र श्री भगवान दास, निवासी सगूर, डा0 सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री....................जन्म/मृत्यु दिनांक 12-04-1963 को महाल सगूर खास में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 29-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) गोपाल दास पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी गांव पण्तेहड, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
गोपाल दास पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी गांव पण्तेहड, डाकघर घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सचिन कुमार की मृत्यु दिनांक 29-06-2016 को महाल पण्तेहड में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 01-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) विशम्वर दास पुत्र श्री घरीन्डू राम, निवासी गांव पण्तेहड, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
विशम्वर दास पुत्र श्री घरीन्डू राम, निवासी गांव पण्तेहड, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विक्की का जन्म दिनांक 21-08-2008 को महाल पण्तेहड, तहसील बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 02-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Karthik C s/o Sh. Chandershekhar KR#95 Akshya, 5th Cross Ist Block Anjanapura, Post Near Hari Nagar, 8th Phase, JP Nagar Bangalore, Sourt Bangalore, Karnataka, 560062, at present c/o Prakash Sharma, House No. 67, Housing Board Colony, Dhaundi Bagla, P.O. Bagla, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Promila Devi d/o Shri Mohan Singh, r/o Village Kashan, P. O. Khalanoo, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Karthik C s/o Sh. Chandershekhar KR #95 Akshya, 5th Cross Ist Block Anjanapura, Post Near Hari Nagar, 8th Phase, JP Nagar Bangalore, Sourt Bangalore, Karnataka, 560062, at present c/o Prakash Sharma, House No. 67, Housing Board Colony, Dhaundi Bagla, P.O. Bagla, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
Versus
General Public
1263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act,1954.
Sh. Karthik C s/o Sh. Chandershekhar KR #95 Akshya, 5th Cross Ist Block Anjanapura, Post Near Hari Nagar, 8th Phase, JP Nagar Bangalore, Sourt Bangalore, Karnataka, 560062, at present c/o Prakash Sharma, House No. 67, Housing Board Colony, Dhaundi Bagla, P.O. Bagla, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Promila Devi d/o Shri Mohan Singh, r/o Village Kashan, P. O. Khalanoo, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Karthik C s/o Sh. Chandershekhar KR#95 Akshya, 5th Cross Ist Block Anjanapura, Post Near Hari Nagar, 8th Phase, JP Nagar Bangalore, Sourt Bangalore, Karnataka, 560062, at present c/o Prakash Sharma, House No. 67, Housing Board Colony, Dhaundi Bagla, P.O. Bagla, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) have filed an application under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-04-2023 according to Hindu rites and customs at Bhima Kali Temple Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-05-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 21st April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
___________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Paaras Thakur s/o Sh. Tejinder Singh Thakur, r/o H. No. 254/6, Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Tanya Justa d/o Sh. Hardev, V.P.O. Mandhol, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) . . Applicants.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Paaras Thakur s/o Sh. Tejinder Singh Thakur, r/o H. No. 254/6, Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Tanya Justa d/o Sh. Hardev, V.P.O. Mandhol, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) at present wife of Sh. Paaras Thakur s/o1264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 Sh. Tejinder Singh Thakur, r/o H. No. 254/6, Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-10-2021 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 25th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Sanjay Pruthi s/o Sh. Gurcharan Lal, r/o H. No. 108/6, Upper Samkhetar, Near Sanjeevan Hospital, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Isha Thakur d/o Sh. Kali Dass, Village Buai, P.O. Bhrai, Tehsil & Distt. Kullu . . Applicants. (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Sanjay Pruthi s/o Sh. Gurcharan Lal, r/o H. No. 108/6, Upper Samkhetar, Near Sanjeevan Hospital, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Isha Thakur d/o Sh. Kali Dass, Village Buai, P.O. Bhrai, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) at present wife of Sh. Sanjay Pruthi s/o Sh. Gurcharan Lal, r/o H. No. 108/6, Upper Samkhetar, Near Sanjeevan Hospital, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-04-2021 according to Hindu rites and customs at Bhima Kali Temple Bhiuli, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this1265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 court on or before 26-05-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 27th day of April, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
________
Before the Court of Sub Registrar (Naib Tehsildar), Tehsil Sadar,
District Mandi (H. P.)
Case No. : 08
Date of Institution 17-02-2023 In the matter of :
1. Moti Ram s/o Lala Ram s/o Rabhal, r/o Village Giuhla, P.O. Majhwar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Raj Kumar s/o Lala Ram s/o Rabhal, r/o Village Giuhla, P.O. Majhwar, Tehsil Sadar, . . Applicants. District Mandi (H.P.)
Versus
General Public
Application under sections 40 & 41 of Indian Registration Act, 1908 for registration of Will.
Above named applicants have filed an application stating therein that the applicants are the permanent residents of Village Giuhla, P.O. Majhwar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and their father Sh. Lala Ram who expired on 15-02-2004. On account of services rendered to their father named Lala Ram s/o Rabhal s/o Jaharu has tested a Will in the presence of two independent marginal witnesses, drafted by Hem Singh Thakur Advocate and dictated by the testator Sh. Lala Ram their father found the same in the box among others documents and intend to registered the same. Will may kindly be got registered under sections 40 & 41 of Indian Registration Act, 1908. In Support of the claim the applicants filed an affidavit with the copy of death certificates.
Proclamation is hereby issued to the general public and kith & kin of the Lala Ram with the contents that if anybody has any objection regarding this claim he can file the objection or appear in person in my court on or before 25-05-2023 failing which ex-parte proceeding shall be taken and no objection will be entertained and order to enter the unregistered Will of above named Lala Ram s/o Rabhal, r/o Village Giuhla, P.O. Majhwar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) under sections 40 & 41 of Indian Registration Act, 1908 will be registered in favour of above applicants will be issued accordingly.
Given under my hand and seal of the court on this 10-04-2023.
Seal.
Sd/-
Sub-Registrar,
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
1266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sohan Lal s/o Late Sh. Durga Singh, r/o Village Nalag, P.O. Nalag, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).
2. Dhalu Devi d/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Bhamsoi, P.O. Nagwani, Tehsil Aut, Distt. . . Applicants. Mandi (H.P.)
Versus
General Public . . Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.
Sohan Lal and Dhalu Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-05-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 16-02-2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल जन्म पंजीकरण नं0 : 10 तारीख दायर : 28-04-2023 तारीख पेशी : 24-05-2023
. . प्रार्थी। श्री कुलदीप पुत्र पवन, निवासी गांव उपरली वैरी, डाकघर कोठूवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।1267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 श्री कुलदीप पुत्र पवन, निवासी गांव उपरली वैरी, डाकघर कोठूवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्याः HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2023/-6847, दिनांक 21-04-2023 द्वारा कुलदीप का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा कुलदीप पुत्र पवन, निवासी गांव उपरली वैरी, डाकघर कोठूवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 22-12-1995 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 को अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बंधित ईकाई (ग्राम पंचायत कोठूवा) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं जन्म तिथि की प्रविष्टी करने हेतु भेजा जाए।
अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 24-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगाी। आज दिनांक 03-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल नम्बरः 07/2022 तारीख दायरः 28-04-2022 तारीख पेशीः 24-05-2023 श्री रूप चन्द सकलानी पुत्र स्व0 श्री हिरदा राम, निवासी गांव गहरा, डाकघर व तहसील सन्धोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
रूप चन्द सकलानी पुत्र स्व0 श्री हिरदा राम, निवासी गांव गहरा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रूप चन्द सकलानी है जबकि राजस्व अभिलेख महाल सन्धोल में उसका नाम रूप सिंह दर्ज है जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी ने निवेदन किया हैैैैै कि राजस्व अभिलेख महाल सन्धोल में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम रूप सिंह उर्फ रूप चन्द सकलानी दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि 1268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 24-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 08-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष रवीश चन्देल, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नम्बर : 05/2023 तारीख मजरूआ : 16-03-2023 आगामी पेशी : 27-05-2023 श्री यशवंत पुत्र श्री बेगा राम, निवासी सरन, डाकघर चौकी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री यशवंत पुत्र श्री बेगा राम, निवासी सरन, डाकघर चौकी, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त चौकी के महाल सरन में यशवंत सिंह दर्ज है, जबकि उसका सही नाम यशवंत है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके यशवंत सिंह उर्फ यशवंत किया जाए। आवेदन-पत्र की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति विशेष व सगे सम्बन्धियों को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 27-05-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर या लिखित रूप में पेश कर सकता है। इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जावेंगे व उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 21-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।1269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 52/2023 तारीख मरजुआ 28-04-2023 तारीख पेशी : 29-05-2023 श्री अमरिया राम पुत्र मदन लाल, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री अमरिया राम पुत्र मदन लाल, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 28-04-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अमरिया राम है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में अम्बरिया दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में प्रार्थी का नाम अम्बरिया के स्थान पर अमरिया राम पुत्र मदन लाल, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-05-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष मेघना गोस्वामी, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 53/2023 तारीख मरजुआ 01-05-2023 तारीख पेशी : 29-05-2023 श्रीमति रीता देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती। 1270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में श्रीमति रीता देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 01-05-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिन के अल्पव्यस्क पुत्र का वास्तविक नाम कुलदीप है परन्तु प्रार्थिन के अल्पव्यस्क पुत्र का नाम राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में कुलदीप कुमार दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिन ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन-पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिन ने अपने अल्पव्यस्क पुत्र के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल उटपुर में प्रार्थिन के अल्पव्यस्क पुत्र के नाम को कुलदीप कुमार के स्थान पर कुलदीप पुत्र स्व0 श्री देश राज, निवासी गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-05-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 01-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
श्री खबीरु पुत्र स्व0 श्री हरसी, निवासी गांव धाली, डाकघर फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा (37) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त। श्री खबीरु पुत्र स्व0 श्री हरसी, निवासी गांव धाली, डाकघर फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2018-2019, प्रतिलिपी आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र प्रधान ग्राम पंचायत, मलैण्डी व शपथ-पत्र आदि सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मलैण्डी के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 70/126, कित्ता-2, रकबा तादादी 00-37-74 है0, महाल धाली में उसका नाम कबीर चन्द दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए उक्त दस्तावेजों व शपथ-पत्र के अनुरूप खबीरु है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त मलैण्डी के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में कबीर चन्द के स्थान पर खबीरु उर्फ कबीर चन्द दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई1271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 उजर/एतराज हो तो वह मिति 25-05-2023 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह आदेश आज दिनांक 25-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख मरजुआ उप-तहसील जिला 11/2023 01-02-2023 सरस्वतीनगर शिमला श्री अखिल कुमार पुत्र स्व0 श्री रमेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर मान्दल, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम
आम जनता
दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती ) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक मान्दल, पटवार वृत्त मान्दल में सही दर्ज कराने बारे।
यह दरख्वास्त श्री अखिल कुमार पुत्र स्व0 श्री रमेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर मान्दल, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाका चक मान्दल, पटवार वृत्त मान्दल में मलकियत आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम धनवीर है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड, दसवीं प्रमाण-पत्र व स्वयं सत्यापित तहरीरनामा की छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है जिसमें वादी का नाम अखिल कुमार सही होना पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक मान्दल के मालकागजात में धनवीर के स्थान पर अखिल कुमार दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक मान्दल, पटवार वृत्त मान्दल, उप-तहसील सरस्वती नगर के माल कागजात में धनवीर के स्थान पर अखिल कुमार दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तारीख मरजुआ उप-तहसील जिला 08/2022 28-07-2022 सरस्वतीनगर शिमला श्री ठाकुर चेतन सेहटा पुत्र श्री ठाकुर बंशी लाल सेहटा, निवासी गांव व डाकघर भौलाड़, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
नोटिस बनाम
आम जनता
दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती ) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक भौलाड़, भवां व ढाडी, पटवार वृत्त ढाडी- घुन्सा में सही दर्ज कराने बारे।
यह दरख्वास्त श्री ठाकुर चेतन सेहटा पुत्र श्री ठाकुर बंशी लाल सेहटा, निवासी गांव व डाकघर भौलाड़, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित स्वयं पस्तुत होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाका चक भौलाड़, भवां व ढाडी, पटवार वृत्त ढाडी-घुन्सा में मलकियत आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम चतर सिंह है जबकि मैंने अपना नाम बदलकर ठाकुर चेतन सेहटा कर दिया है। प्रार्थी ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र व स्वयं सत्यापित तहरीरनामा की छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की है जिसमें वादी का नाम ठाकुर चेतन सेहटा बदल दिया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक भौलाड़, भवां व ढाडी के मालकागजात में चतर सिंह के स्थान पर ठाकुर चेतन सेहटा दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक भौलाड़, भवां व ढाडी, पटवार वृत्त ढाडी-घुन्सा, उप-तहसील सरस्वतीनगर के माल कागजात में चतर सिंह के स्थान पर ठाकुर चेतन सेहटा दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-05-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्याम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री आशीष शर्मा पुत्र संगत राम, निवासी गांव कनाहल, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी।1273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945 विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री आशीष शर्मा पुत्र संगत राम, निवासी गांव कनाहल, डाकघर केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता हैः-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | लक्ष्य शर्मा | पुत्र | 13-03-2017 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत केदी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 06-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- (श्याम ठाकुर), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्याम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री बलबीर सिंह चौहान पुत्र निका राम, निवासी गांव रमदाड़ा, डाकघर थंगाड़, तहसील नेरुवा, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत टेलर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री बलबीर सिंह चौहान पुत्र निका राम, निवासी गांव रमदाड़ा, डाकघर थंगाड़, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टेलर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टेलर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता हैः-1274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई 2023/29 वैशाख, 1945
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | शिवम चौहान | पुत्र | 17-08-2009 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत टेलर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 06-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- (श्याम ठाकुर), कार्यकारी दण्डाधिकारी ,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।