राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 02 जून, 2023/12 ज्येष्ठ, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
AYUSH VIBHAG
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th May, 2023
No. AYU-B(9)-3/2022.—The matter with regard to introduction of "Time Bound Designation Scheme" in Rajiv Gandhi Government Post Graduate Ayurvedic College & Hospital, 45—राजपत्र/2023-02-06-2023 (1945)1946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 Paprola was engaging the attention of Government for some time. Now, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to frame the "Time Bound Designation Scheme" for the faculty members of Rajiv Gandhi Government Post Graduation Ayurvedic College & Hospital, Paprola as under:—
1. Short title & Commencement.—(1) This scheme shall be called Himachal Pradesh Ayush Education "Time Bound Designation Scheme, 2023".
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.
2. Designation under "Time Bound Designation Scheme".—All faculty members of R.G.G.P.G. Ayurvedic College & Hospital, Paprola shall be granted designation to the next higher posts subject to the fulfilment of eligibility criterion as prescribed in the "Time Bound Designation Scheme", hereinafter referred to as the TBDS, as under:—
In R.G.G.P.G. Ayurvedic College & Hospital, Paprola—
1. The Lecturer and Senior Lecturer shall be eligible for designation as Reader after 5 years of regular service as Lecturer or Lecturer and Senior Lecturer combined, in the concerned subject on the basis of "Fitness and Suitability Certificate" issued by the Principal of R.G.G.P.G. Ayurvedic College & Hospital, Paprola, Distt. Kangra (H.P.).
2. The Lecturer or Senior Lecturer or Reader shall be eligible for designation as a Professor after 10 years of regular service as a Lecturer or Lecturer and Senior Lecturer combined or Lecturer and Senior Lecturer and Reader combined, in the concerned subject on the basis of "Fitness and Suitability Certificate" issued by the Principal of R.G.G.P.G. Ayurvedic College & Hospital, Paprola Distt. Kangra (H.P.).
3. Conditions.—(1) The designation under TBDS shall be up-graded without any linkage to vacancies.
(2) The designation of the next higher post will not confer any right for regularization, continuation and seniority etc.
(3) No financial benefit will be allowed under the TBDS and the eligible Lecturer/Senior Lecturer/Reader will be designated to next higher post upon fulfilment of eligibility criterion, subject to fitness.
(4) For the purpose of this scheme, regular service means and includes service by a government servant on appointment/promotion after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant Recruitment & Promotion Rules for that post. The period of service rendered on adhoc, temporary, contract etc. Shall not be counted as the regular service. The period of experience acquired on designated post in R.G.G.P.G. Ayurvedic College & Hospital, Paprola, Distt. Kangra (H.P.) shall also be counted for the purpose of determining eligibility for designation to higher posts under this scheme.
(5) Service rendered outside the College or on non-academic positions/deputation will not be taken into consideration while giving designation under this Scheme.
1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 (6) Any incumbent, who gets higher designation under this scheme will also be entitled forfurther designation to next higher post on gaining eligibility only after putting in the required years of qualifying service at the lower post. However, these teaching faculty will get regular promotion with financial benefit as and when, they become eligible for promotion as per R&P Rules.
Example.—A Lecturer or Senior Lecturer who might have put in 5 years service as a Lecturer or Lecturer and Senior Lecturer combined in the concerned subject would be eligible only for the designation of Reader. He would be required to put in the prescribed years of service as Lecturer or Lecturer and Senior Lecturer combined or Lecturer and Senior Lecturer and Reader combined in the concerned subject before he would be eligible for the next designation of Professor. Further his regular promotion will take place on the lower post when he will be due for regular promotion against available vacancy and he cannot claim regular promotion on the basis of his/her holding the designation of higher post.
(7) Under this Scheme, the post as and when it becomes vacant shall be filled up at the lowest level i.e., Lecturer in R.G.G.P.G. Ayurvedic College & Hospital, Paprola Distt. Kangra (H.P.).
By order,
RAJEEV SHARMA, Secretary (Ayush).
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MULTI PURPOSE PROJECTS & POWER DEPTT.
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 18th May, 2023
No. MPP-F (1)-2/2005-XV-II.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order amendment to the Swaran Jyanti Energy Policy 2021, notified vide Notification No. MPP-F(1)- 2/2005-XV dated 20-01- 2022, as under, with immediate effect:—
| Sr. No. | Clause No. | Existing Provision | Amended Provision |
| 1. | 4.3.6(ii) | Transfer of private and Government lands for the purpose shall be allowed only on lease basis. Useful life of photovoltaic equipments is likely to go up to 30 years from the present level of 25 years. Keeping in view implementation time and expected additional life of project, the project developer may enter into lease for period up to maximum of 35 years. The Land can be further | Transfer of land for setting up Solar Power and New and Renewable Energy (NRE) Projects will be allowed on lease/purchase/ acquisition basis subject to the applicable provisions of H.P. Lease Rules, 2013, H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 and H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 as amended from date to date. |
| given on lease if the developer wants to reinstall the Solar Power Project on the same land by replacing the solar photovoltaic modules. | |||
| 2. | 4.3.6(iii) | Transfer of private land on lease shall require prior approval of the State Government under section 108 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act. Non-utilization of the land for the intended purpose and non commissioning within the time frame of 3 years, as laid down in the said Act, shall be violation of law and hence land shall be vested with the Government. | Transfer of private land on lease/ purchase/acquisition shall require prior approval of the State Government under section 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 and its utilization will be government as per the provision of H.P. Tenancy and Land Reforms Act and Rules made there under as amended from time to time. However, the transfer of land in favour of a Government company or a company incorporated under the Companies Act, 1956 (new Companies Act, 2013) for which land is acquired through the State Government under land acquisition Act, 1894, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RTFCTR) or a statutory body or corporation or a board established by or under a Statute and owned and controlled by the State or Central Government, does not require permission of Government under section 118 of the Act ibid. |
| 3. | 4.3.14 | Tariff: For projects up to 5 MW capacity, tariff for purchase of power by HPSEBL will be determined by HPERC, whereas tariff for projects above 5 MW capacity will be discovered by the HPSEBL through competitive bidding mode. However, if a hybrid project has Solar Power as a component; the tariff for purchase of Solar Power by DISCOM exceeding 5 MW also shall be as determined by HPERC. | Tariff: For projects up to 5 MW capacity, tariff for purchase of power by HPSEBL will be determined by HPERC, whereas tariff for projects above 5 MW capacity will be discovered by the HPSEBL through competitive bidding mode. However, if a hybrid project has Solar Power as a component, the tariff for purchase of Solar Power by DISCOM exceeding 5 MW also shall be as determined by HPERC. Further the Solar Power produced by H.P. State Government. Entities i.e. HPPCL and HIMURJA for the Solar Power Projects shall be mandatorily |
| purchased by HPSEBL at HPERC determined tariff. |
By order,
Sd/- (RAJEEV SHARMA, I.A.S.) Secretary (Power).
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OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, STATE OF
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 4th April, 2023
No. 1-10/2016.—Sanction is hereby accorded to the grant of four (04) days earned leave w.e.f. 10th to 13th April, 2023 in favour of Sh. Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General of this department with permission to avail prefix/suffix i.e. Gazetted holidays,Second Saturday and Sundays falling on 07th to 09th and 14th to 16th April, 2023.
Certified that Sh. Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 04 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.
Certified that Sh. Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.
Sd/-
Deputy Advocate General,
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OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, STATE OF
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 23rd May, 2023
No. 1-8/99-II.—Sanction is hereby accorded to the grant of ten (10) days earned leave w.e.f. 22nd to 31st May, 2023 in favour of Shri Hari Prakash, Private Secretary of this department with permission to avail prefix i.e. Sunday falling on 21st April, 2023.
Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary would have continued to officiate, but for his proceeding on 10 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.
1950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.
Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH), Deputy Advocate General.
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OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, STATE OF
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla-171001, the 19th April, 2023
No. 1-8/99-II.—Ex-post-facto sanction is hereby accorded to the grant of one (01) day earned leave for 10th April, 2023 in favour of Shri Hari Prakash, Private Secretary of this department with permission to avail prefix i.e. Gazetted holiday, Second Saturday and Sunday falling on 07th, 08th and 09th, April, 2023.
Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary would have continued to officiate, but for his proceeding on 01 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.
Certified that Shri Hari Prakash, Private Secretary is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.
Sd/-
(RAKSH PAUL SINGH) Deputy Advocate General.
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 मई, 2023
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)22/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ढाबण/237, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में स्यांह-ढाबण-भ्यारटा सड़क के निर्माण हेतुु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।1951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (मण्डी क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (बीघों में) |
| मण्डी | बल्ह | ढाबण/237 | 1176/1 | 00-18-02 |
| कुल जोड़. . कित्ता-01 | 00-18-02 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 मई, 2023
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)9/2022.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव आंजी, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन-राजगढ़ बाईपास मार्ग के निर्माण हेतुु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 1952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला (हि0प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकबा (बीघों में) |
| सोलन | सोलन | आंजी | 706/191/1 | 0-1-0 |
| 249/2/1 | 0-1-0 | |||
| कुल जोड़. . कित्ता-02 | 0-2-0 |
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)
श्री विपन कुमार पुत्र किशम चन्द, निवासी गांव त्रिमली, महाल बग्गी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री विपन कुमार पुत्र किशम चन्द, निवासी गांव त्रिमली, महाल बग्गी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम ग्राम पंचायत कंगेड के परिवार रजिस्टर में विपन कुमार सही व दुरुस्त दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल बग्गी में प्रार्थी का नाम विपन पुत्र किशन चन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार विपन की बजाये विपन कुमार पुत्र किशन चन्द दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 08-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)।1953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, होली, जिला चम्बा (हि0प्र0)
केस नम्बर : 03/2023 तारीख पेशी : 14-06-2023 श्रीमती सवित्रो देवी पुत्री कर्म चन्द, गांव कलाह, डा0 होली, हाल पत्नी श्री चुनी लाल, गांव तियारी, डा0 होली, तहसील होली, जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि श्रीमती सवित्रो देवी पुत्री कर्म चन्द, गांव कलाह, डा0 होली, हाल पत्नी श्री चुनी लाल, गांव तियारी, डा0 होली, तहसील होली, जिला चम्बा (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 14-12-1978 को गांव कलाह, ग्राम पंचायत कुठेहड़, तहसील होली, जिला चम्बा में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुठेहड़ के जन्म रजिस्टर में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त तिथि को जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती सवित्रो देवी पुत्री कर्म चन्द, हाल पत्नी श्री चुनी लाल की जन्म तिथि को जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत कुठेहड़ में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत हजा में दिनांक 14-06-2023 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 12-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार होली, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी अधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सोना शर्मा पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी गांव व डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थिन ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पति की मृत्यु तिथि 18-09-2020 है, जो कि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जावे। 1954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन के पति की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-06-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी अधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 01 तह0 वाचक0 चुराह/2023--963 तारीख दायरा : 23-05-2023 श्रीमती सरदारों पत्नी श्री नूर मुहम्मद, निवासी गांव कुठेड, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्रीमती सरदारों पत्नी श्री नूर मुहम्मद, निवासी गांव कुठेड, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड में दर्ज नाम सरदारों है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल टटरोग, पटवार वृत्त भंजराडू, तहसील चुराह में मेरा नाम गुलजारी दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थिन का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन का नाम गुलजारी उर्फ सरदारों दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के 15 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थिन का नाम गुलजारी के बजाये सरदारों दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का भंजराडू को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 23-05-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।1955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 02 तह0 वाचक0 चुराह/2023--965 तारीख दायरा : 23-05-2023 श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री भानी चन्द, निवासी गांव शानिवा, परगना लोहटिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री भानी चन्द, निवासी गांव शानिवा, परगना लोहटिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम भानी चन्द दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल शनिवा में भागी चन्द व महाल करमडी, पटवार वृत्त लेसवी में भानी सिंह दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता की नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के 15 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व कागजात महाल शनिवा में भागी चन्द के बजाये भानी चन्द व महाल करमडी में भानी सिंह के बजाये भानी चन्द दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का लेसवी को पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 23-05-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : तह0 वाचक0 चुराह/2023
श्री भीलो राम पुत्र श्री खियालिया, निवासी गांव भडवा, डा0 परगना कोहाल चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात महाल भोगा व डूघली में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री भीलो राम पुत्र श्री खियालिया, निवासी गांव भडवा, डा0 परगना कोहाल चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार नकल में भीलो राम दर्ज है 1956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भोगा व डूघली, पटवार वृत्त डूघली, तहसील चुराह में मेरा नाम भीलो राम है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद प्रकाशन किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम भीलो के बजाये भीलो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का डूघली को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज ................... को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : तह0 वाचक0 चुराह/2023
श्री कर्म चन्द पुत्र श्री महेश, निवासी गांव पुखरी, परगना कोहाल चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात महाल गगैना में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री कर्म चन्द पुत्र श्री महेश, निवासी गांव पुखरी, परगना कोहाल चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार नकल, आधार कार्ड में कर्म चन्द दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल गगैना, पटवार वृत्त कोहाल, तहसील चुराह में मेरा नाम कर्म सिंह है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद प्रकाशन किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम कर्म सिंह के बजाये कर्म चन्द दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का कोहाल को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज ................... को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।1957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) केस नम्बर : 05/2023 किस्म मुकद्दमा : तकसीम आगामी तारीख पेशी : 06-06-2023
पूर्ण चन्द
बनाम
मस्त राम आदि
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री महन्त राम, निवासी गांव व डा0 चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में भूमि खाता नं0 39, खतौनी 43, खसरा नम्बर 886, कित्ता 01, रकबा तादादी 01K-00M, वाक्या महाल चबूतरा खास, मौजा चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर की तकसीम हुकमन हेतु नकल जमाबन्दी साल 2015-16 अनुसार दायर किया है परन्तु अदालत द्वारा जारी साधारण समन के माध्यम से प्रतिवादी नं0 2 श्रीमती रजनी देवी पुत्री इन्द्र सिंह, गांव व डा0 चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) को मुकद्दमा पैरवी हेतु सूचित न किया जा सका है। आवेदन पत्र अनुसार उपरोक्त हिस्सादार श्रीमती रजनी देवी पुत्री का वर्तमपन पता गांव तलयाना, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0) उल्लेखित है।
अतः इस अदालत द्वारा जारी मुस्त्री-मुनादी/नोटिस के माध्यम से प्रतिवादी/हिस्सादार श्रीमती रंजनी देवी पुत्री स्व0 इन्द्र सिंह को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में अपना-अपना पक्ष रखने/एतराज पेश करने हेतु सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सुजानपुर, जिला हमीरपुर की अदालत में दिनांक 06-06-2023 को सुबह 11.30 बजे असालतन या वकालतन पेश होंवे अन्यथा गैर-हाजिर रहने की सूरत में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व उसके उपरांत उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में पेश होने वाला कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा।
यह नोटिस आज दिनांक 03-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
--------
In the Court of Additional District Registrar of Marriage-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Shammi Kumar Sharma s/o Sh. Tarlok Chand, r/o Village Dabrera, P.O. Dughli, Sub-Tehsil Lambloo, District Hamirpur (H.P.)-177029.
2. Smt. Anu Kumari d/o Sh. Nathuni Singh, r/o Murlipur, Baddi Rohtas, Bihar-821113
.. Applicants.
Versus
General Public
1958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 Subject.— Registration of marriage under section 8(3) of the Himachal Pradesh Registration ofMarriage Act, 1996
WHEREAS, an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996 has been received from Sh. Shammi Kumar Sharma and Smt. Anu Kumari alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 04-11-2022 and same could not be registered, under the act ibid in the office of the Marriage- cum-Secretary, Gram Panchayat Dabrera, Development Block Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) within stipulated period due to unavoidable cricumstances.
NOW THEREFORE, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 12-06-2023. In case no objection is received by 12-06-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 09-05-2023.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate -cum-
Additional Registrar of Marriage,
Hamirpur (H.P.).
__________________________
In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Ashok Kumar s/o Shri Jaisi Ram, r/o Village Kehdru, P.O. Bhira, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Surishtha Kumari d/o Sh. Sukh Dev, r/o Village Galot, P.O. Changar, Tehsil & . .Applicants. Distt. Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Ashok Kumar & Smt. Surishtha Kumari have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in this court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 30-04-2023 as per the Hindu ritual and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 18-06-2023. In case no objection is received by 18-06-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
1959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 Issued under my hand and seal of the court on 09-05-2023.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
________
In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Kamal Raj s/o Shri Hari Ram, r/o Village Halana, P.O. Bhira, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Binita Barmola (Acharya) w/o Late Sh. Gopal Prasad Acharya, r/o VDC Kunathari, Distt. Surkhet, Nepal, c/o d/o Sh. Shyam Sunder Barmola, r/o Village & P.O. Applicants. Narayanbagar, Tehsil Tharali, Distt. Chamouli, Uttrakhand
. .
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Kamal Raj & Smt. Binita Barmola (Acharya) have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in this court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 09-07-2021 as per the Hindu ritual and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 17-06-2023. In case no objection is received by 17-06-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 09-05-2023.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 19451. Sh. Abhitabh Kaushal s/o Shri Paramjeet Singh, r/o Village Manjra, P.O. Pansai, Sub- Tehsil Kangoo, District Hamirpur (H.P.) presently residing c/o Sh. Rinku Sharma s/o Sh. Ram Nath, r/o Village & P.O. Masyana, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Swati d/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Kamlah, P.O. Basaral, Tehsil Nadaun, . .Applicants. District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Abhitabh Kaushal & Smt. Swati have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in this court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 10-01-2023 as per the Hindu ritual and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 17-06-2023. In case no objection is received by 17-06-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 09-05-2023.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Pankaj Rana s/o Shri Kushal Kumar, r/o Ward No. 4, Village & P.O. Kuhan Khas, Tehsil Jaisingpur, District Kangra (H.P.)-176098 presently residing at c/o Sh. Ashok Kumar s/o Late Sh. Prem Singh, r/o Village Bani, P.O. Karara, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Sandhya Boro d/o Sh. Longkeswar Boro c/o Sh. Shankeswar Boro, r/o Village . .Applicants. Topalali, Kamrup Metro, Assam-782403
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage1961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 Sh. Pankaj Rana & Smt. Sandhya Boro have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 17-06-2023. In case no objection is received by 17-06-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 09-05-2023.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
__________________________
In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Ajay Kumar s/o Shri Om Prakash Soni, r/o Village Bhud, P.O. Kuthera, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Poonam Soni d/o Sh. Krishan Chand Soni, r/o Village Budhana, Tehsil Nadaun, . .Applicants. District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage
Sh. Ajay Kumar & Smt. Poonam Soni have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 18-06-2023. In case no objection is received by 18-06-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 09-05-2023.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
1962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 03/NT/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 06-06-2023 शीर्षक : कल्याण चन्द एवं अन्य बनाम संध्या देवी आदि
Proclamation/Munadi U/s 123.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 63 मिन, खतौनी नं0 83, खसरा नं0 1787, कुल रकबा 00-05-46 महाल द्रमण, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
इस अदालत में कल्याण चन्द पुत्र कीकर सिंह (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. संध्या देवी, 2. सुदेश्र्ना देवी, 3 कांता देवी, 4. बबिता देवी सभी पुत्रियां सरवन कुमार, निवासी महाल द्रमण, मौजा पुड़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन उक्त प्रतिवादीगण बावजूद समनों के हाजिर अदालत न हुए हैं जिससे प्रतीत होता है कि इनकी तामील समन साधारण तरीके से हो पाना मुश्किल है।
अतः इन प्रतिवादियों को इस इश्तहार राजपत्र/मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाताजात की तकसीम किये जाने बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-06-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकते हैं इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त खाता का नियमानुसार MOP (Mode of Partition) क्षेत्रीय कानूनगो पुड़वा को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 02-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
--------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 04/NT/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 06-06-2023 शीर्षक : कल्याण चन्द एवं अन्य बनाम संध्या देवी आदि
Proclamation/Munadi U/s 123.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 11 मिन, खतौनी नं0 12, 13, खसरा कित्ता 19, कुल रकबा 01-16-14 महाल द्रमण, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।1963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 इस अदालत में कल्याण चन्द पुत्र कीकर सिंह (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. संध्या देवी, 2. सुदेश्र्ना देवी, 3 कांता देवी, 4. बबिता देवी सभी पुत्रियां सरवन कुमार, निवासी महाल द्रमण, मौजा पुड़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन उक्त प्रतिवादीगण बावजूद समनों के हाजिर अदालत न हुए हैं जिससे प्रतीत होता है कि उसकी तामील समन साधारण तरीके से हो पाना मुश्किल है।
अतः इन प्रतिवादियों को इस इश्तहार राजपत्र/मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाताजात की तकसीम किये जाने बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 06-06-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकते हैं इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त खाता का नियमानुसार MOP (Mode of Partition) क्षेत्रीय कानूनगो पुड़वा को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 02-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 02/NT/C/2021 तारीख दायरा : 07-02-2023 तारीख पेशी : 07-06-2023 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।
जोगिन्दर सिंह पुत्र शाली राम, निवासी महाल घराणा खास, मौजा घराणा, तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी का सही नाम जोगिन्दर सिंह व उसके पिता का नाम शाली राम है जबकि महाल घराणा, पटवार वृत्त घराणा, तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजिंदर कुमार व उसके पिता का नाम शाली दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम जोगिन्दर सिंह उर्फ राजिंदर कुमार एवं उसके पिता का नाम शाली राम उर्फ शाली दुरुस्त करने बारा आवेदन किया है।
अतः सम्बन्ध में सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार, हि0प्र0 व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उपरोक्त व उसके पिता का नाम उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस मुनादी के जारी होने की तिथि के एक माह के भीतर या तिथि 07-06-2023 को 1964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 01/NT/C/2021 तारीख दायरा : 31-01-2023 तारीख पेशी : 07-06-2023 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।
अशनी कुमार पुत्र प्रताप सिंह राणा, निवासी महाल घराणा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी का सही नाम अशनी कुमार व उसके पिता का नाम प्रताप सिंह राणा है जबकि महाल घराणा, पटवार वृत्त घराणा, तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम अश्वनी कुमार व उसके पिता का नाम प्रताप सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अशनी कुमार उर्फ अश्वनी कुमार एवं उसके पिता का नाम प्रताप सिंह उर्फ प्रताप सिंह राणा दुरुस्त करने बारा आवेदन किया है। अतः सम्बन्ध में सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार, हि0प्र0 व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उपरोक्त व उसके पिता का नाम उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस मुनादी के जारी होने की तिथि के एक माह के भीतर या तिथि 07-06-2023 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 10/NT/ 23
तारीख पेशी : 08-06-2026
. . प्रार्थी। श्री सन्दीप कुमार पुत्र वन्शी लाल उपनाम किशन कुमार, निवासी महाल ठम्वा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री सन्दीप कुमार पुत्र वन्शी लाल उपनाम किशन कुमार, निवासी महाल ठम्वा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल ठम्वा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से संजय कुमार पुत्र वन्शी उपनाम किशन चन्द दर्ज हो गया है, जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य कागजातों में उसका नाम सन्दीप कुमार पुत्र वन्शी लाल उपनाम किशन कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम संजय कुमार उपनाम संदीप कुमार पुत्र वन्शी लाल उपनाम किशन कुमार दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-06-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री सन्दीप कुमार पुत्र वन्शी लाल उपनाम किशन कुमार, निवासी महाल ठम्वा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त ठम्वा, मौजा महादेव के अभिलेख में संजय कुमार उपनाम सन्दीप कुमार पुत्र वन्शी लाल उपनाम किशन कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 08-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 06/T/ C 2023
तारीख पेशी : 07-06-2023 श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा वलदेव सिंह, निवासी महाल वार खुर्द, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती। 1966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 प्रार्थिया श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा वलदेव सिंह, निवासी महाल वार खुर्द, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल भटलाहडू खरमूहण, मौजा खरयाना, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके ससुर का नाम मंगल पुत्र गोकुल दर्ज हो गया है, जबकि ग्राम पंचायत वारी कलां व अन्य कागजातों में उसका नाम श्री मस्त राम पुत्र गोकुल दर्ज है, जोकि उसका सही नाम था। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम श्री मस्त राम उपनाम मंगल दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा वलदेव सिंह, निवासी महाल वार खुर्द, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के ससुर का नाम राजस्व पटवार वृत्त धार के महाल भटलाहडू व खरमूहण, मौजा खरयाना के अभिलेख में श्री मस्त राम उपनाम मंगल दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 06-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : तकसीम मुकद्दमा नं0ः 95/NT/2021 तारीख पेशी : 09-06-2023
चंचला देवी
बनाम
भगवान दास आदि
नोटिस बनाम भगवान दास पुत्र सिमरो देवी, काली दास पुत्र सिमरो देवी, रुमालू पत्नी ईश्वर सिंह, निवासी खनियारा, निम्मो देवी पुत्री सिम्तो देवी, निवासी नागन पट, डा0 बंडी, रजो देवी पुत्री सिमरो उर्फ मिसरो देवी, निवासी सालग, डा0 टंग नरवाणा, भीमसेन पुत्र लबधी, निवासी सुधेड, कापरू पुत्री लवधी, निवैस, डा0 बंडी सुनित्रन देवी पुत्री मचलू हाल पत्नी देश राज, निवासी गवली दाड़ी, राधा देवी पुत्री मचलू हाल पत्नी जोगिन्दर सिंह, निवासी कंड (वनगोटू), महाली देवी विधवा मचलू, निवासी सुधेड, तहसील धर्मशाला भूमि खाता नं0 57, खतौनी नं0 107, कित्ता 3, रकबा तादादी 00-31-07 वाक्या महाल सुधेड खास, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
उनवान मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान वाला अदालत हजा में जेरे गौर है जिसमें फ्रिकदौम की तामील समन साधारण तरीका से न हो रही है। लिहाजा फ्रिकदौम को बजरिया इश्तहार राजपत्र इत्तलाह दी जाती है कि बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन तिथि 09-06-2023 को दोपहर 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। दिगर कोई उजर काबिले समायत न होगा।1967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 09-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्रीमती अनु देवी पुत्री चमारू राम पुत्र दिवान चन्द, निवासी महाल खुण्डियां, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--मृतका श्रीमती रतो देवी विधवा चमारू राम पुत्र दिवान चन्द की जायदाद का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया श्रीमती अनु देवी पुत्री चमारू राम पुत्र दिवान चन्द, निवासी महाल खुण्डियां, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की माता श्रीमती रतो देवी विधवा चमारू राम की मृत्यु 20-11-2021 को हो चुकी है उन्होंने जीवित रहते हुये एक वसीयत नामा रजि0 नं0 152/2020, दिनांक 28-12-2020 को सब-रजिस्ट्रार खुण्डियां, जिला कांगड़ा के समक्ष पंजीकृत करवाया था। वसीयत नामा के अनुसार श्रीमती रतो देवी ने अपनी वसीयत श्रीमती अनु देवी पुत्री स्वयं के नाम की है वसीयत नामा में अपनी अन्य दो पुत्रियों सर्व श्रीमती उर्मिला देवी व सुमना देवी व पुत्र प्रकाश चन्द जो 15 वर्षों से लापता है को कोई भूमि जायदाद का हिस्सा नहीं दिया है। अतः उक्त वसीयत रजि0 नं0 152/2020, दिनांक 28-12-2020 के मुताबिक मृतका श्रीमती रतो देवी विधवा चमारू राम की मृत्यु का इन्तकाल सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी द्वारा तस्दीक किया जाना है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण समस्त वारसान व रिश्तेदारों इत्यादि को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-06-2023 के पहले एक माह के भीतर असालतन/वकालतन किसी भी कार्य दिवस तहसील कार्यालय में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती रतो देवी विधवा चमारू पुत्र दिवान चन्द, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा की वरास्त का इंतकाल रजिस्टर्ड वसीयत वसीका नम्बर 152/2020, दिनांक 28-12-2020 के आधार पर मंजूर कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 03-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जून 2023/12 ज्येष्ठ, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Mahinder Singh s/o Late Chotu Ram, r/o V.P.O. Rakkar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Mahinder Singh s/o Late Chotu Ram, r/o V.P.O. Rakkar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Chotu Ram s/o late Tani Ram की मृत्यु दिनांक 20-08-1993 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Chotu Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-06-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 03-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।