राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 05 जून, 2023/15 ज्येष्ठ, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd June, 2023
No. UD-A(1)-3/2016-L.—Whereas the State Election Commission has issued election programme for the conduct of election in Ward No. 2, Palampur Upperla, Municipal Corporation 47—राजपत्र/2023-05-06-2023 (2019)2020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 Palampur vide its notification No SEC(F)2-6/2021-1642 dated 03rd April, 2023 and the results of counting of votes was held on 04th May, 2023 which has been notified by the State Election Commission vide Notification dated 06th May, 2023.
Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 33 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 81 (1) and 81-A of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rule, 2012, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Deputy Commissioner, Kangra as authorized officer for administration of oath of elected Councillor under Rule 81(1) and 81-A of the Rules ibid.
By order,
DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 2 जून, 2023
संख्या यू0 डी0ए0(1)-2/2016-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015, के नियम 90 के उप नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला में नगर परिषद रोहड़ू की बाबत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं :--
| नगर परिषद का नाम | निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का नाम और पता | |
| नगर परिषद् रोहड़ू नगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 | श्री अशोक कुमार, वार्ड नं0 5, नगर परिषद् रोहड़ , ू जिला शिमला, हि0 प्र0। | अध्यक्ष |
| श्री सुजय अग्रवाल, वार्ड नं0 3, नगर परिषद् रोहड़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0। | उपाध्यक्ष |
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A(1)-2/2016-L dated
02-06-2023 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd June, 2023
No. UD-A(1)-2/2016-L.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of2021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944 rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President and Vice-President in respect of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla, H.P. as under:—
| Name of Municipal Council | Name & Address of Elected President & Vice-President | |
| Municipal Council Rohru, Distt. Shimla, H.P. | Sh. Ashok Kumar, Ward No. 5, Municipal Council Rohru, Distt. Shimla. | President |
| Sh. Sujay Aggarwal, Ward No. 3, Municipal Council Rohru, Distt. Shimla. | Vice President |
By order,
DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).
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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 2nd June, 2023
No. HPERC-F(1)-3/2018.—WHEREAS Section 61 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), provides that the Appropriate Commission shall specify the terms and conditions for the determination of tariff, and in doing so, shall be guided by the principles and methodologies specified by the Central Commission for determination of tariff applicable to Transmission Licensee(s) and also by the National Tariff Policy formulated under the said Act;
AND WHEREAS the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission has framed the HPERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2011 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 2nd April, 2011 as amended from time to time (hereinafter referred as "Tariff Regulations, 2011" or "the said Regulations");
AND WHEREAS Para 5.3 of the National Tariff Policy, 2016 states that development of Intra-State Transmission System shall be executed through competitive bidding route provided for the projects costing above a Threshold Limit, which shall be decided by the State Commission;
AND WHEREAS in pursuance to Clause 5.3 of the National Tariff Policy, 2016 and all other powers enabling it in this behalf, the Commission, after following the due process of prior publication, has notified the threshold limit of Rs. 45 Crore on 21st May, 2022;
AND WHEREAS this necessitates the Commission to amend its Tariff Regulations, 2011 to incorporate the provisions pertaining to threshold limit of Rs. 45 Crore (Rupees Forty Five Crore) notified by the Commission for development of Intra-State Transmission System to be executed through competitive bidding route;
2022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 61, Sub- section(1) of Section 62, Clauses (a) and (e) of Sub-section (1) of Section 86 and Clauses (zd), (ze) and (zf) of Sub-section (2) of Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after prior publication, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission makes the following Regulations to further amend the HPERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2011 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, on 2nd April, 2011.
REGULATIONS
1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) (Third Amendment) Regulations, 2023.
(2) These Regulations shall be deemed to have come into force from 21st May, 2022.
2. Amendment of Regulation 2.—Sub-Regulation (2) of Regulation 2 of the said Regulations, shall be substituted with the following, namely:—
"(2) Where tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government, the Commission shall adopt such tariff in accordance with the provisions of the Act:
Provided that all Intra-State Transmission Projects i.e. Transmission Line or sub-station or both Transmission Line and sub-station as a package (where the proposed Transmission Line is associated with the proposed sub-station) above the threshold limit of Rs. 45 Crore (Rupees Forty Five Crore) shall be developed through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) in accordance with the guidelines issued by the State Government:
Provided further that in case the State Government/Transmission Licensee intends to develop any Intra-State Transmission Project above the threshold limit through cost plus approach due to some specific reasons, the State Government/Transmission Licensee shall obtain prior approval of the Commission for the same."
By order of the Commission, Sd/- (CHHAVI NANTA) HPAS, Secretary.
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परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2023
संख्याः टी.पी.टी.-एफ(6)-2/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 (2) और 211 के साथ पठित धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-24/88-टी.पी.टी-III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और2023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944 राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और तद्द्वारा सम्भाव्य होने वाले व्यक्तियों की सर्वसाधारण सूचना हेतु राजपत्र, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
इन नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के इन नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं, तो वह उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आम्र्सडेल भवन, शिमला-2 को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा; अर्थात्ः-
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2023 है।
2. नियम 40 क का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 40 क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"40 क. अभिकरण की प्राधिकारिता के लिए प्रतिभूति और फीस और प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र जारी करना.--(1) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 (7) के अधीन प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्राधिकार्यता हेतु निम्नलिखित प्रतिभूति और फीस ऐसी प्राधिकारिता के लिए आवेदन करने वाले अभिकरण द्वारा संदेय होगी, अर्थात्ः-
| निदेशक, परिवहन के पास जमा की जाने वाली प्रतिदेय प्रतिभूति | शहरी क्षेत्रों में अवस्थित केन्द्रों के लिए रुपए 15000/- और ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित केन्द्रो ं के लिए 5000/-रुपए : |
परन्तु पहले से प्राधिकृत अभिकरण प्राधिकारिता के नवीकरण के समय प्रतिदेय प्रतिभूमि जमा करेंगें :
परन्तु यह और कि नियन्त्रणाधीन प्रदूषण प्राधिकारिता हेतु आवेदन करने वाले अभिकरण/आवेदक से 500/- रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस प्रभार्य होगी।
| (क) प्राधिकारिता के लिए फीस | |
| (i) पेट्रोल - चालित मोटर यानो के लिए ं | 4000/-रुपए |
| (ii) डीजल - चालित मोटर यानों के लिए | 4000/-रुपए |
| (iii) पेट्रोल और डीजल दोनों से चालित मोटर यानों के लिए | 8000/-रुपए |
| (ख) प्राधिकरण के लिए नवीकरण फीस | |
| (i) पेट्रोल - चालित मोटर यानों के लिए | 4000/-रुपए |
| (ii) डीजल - चालित मोटर यानों के लिए | 4000/-रुपए |
| (iii) पेट्रोल और डीजल दोनों से चालित मोटर यानों के लिए | 8000/-रुपए |
(2) प्राधिकृत अभिकरण प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित फीस प्रभारित करेगा :-
| पेट्रोल/सी0एन0जी/एल0पी0जी0 चालित 2 और तीन पहिए वाले यानों के लिए | रुपए 80 (20 हरित कर) कुल = ` 100/- |
| तिपहिया = ` 100 (20 हरित कर) कुल = ` 120/- | |
| पेट्रोल/सी0एन0जी/एल0पी0जी0 चालित चार पहिया यानों के लिए | रुपए 100 (30 हरित कर) कुल = ` 130/- |
| डीजल चालित यानों के लिए | रुपए 110/- (40 हरित कर) कुल = ` 150/- : |
परन्तु प्राधिकृत अभिकरण अल्प-समायोजन के लिए अधिकतम रु0 10/- प्रति यान प्रभारित कर सकेगा। "
आदेश द्वारा, आर0 डी0 नजीम, प्रधान सचिव (परिवहन)।
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[Authoritative English Text of this department Notification No. TPT-F(6)-2/2019 dated 29-05-2023
as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 29th May, 2023
No. TPT-F(6)-2/2019.—In exercise of the powers conferred by section 212 read with section 96 (2) and 211 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules,1999, notified vide this department notification No 5-24/88-Tpt-III, dated 12th July 1999 and published in Rajpatra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh dated 27th July, 1999 and the same are hereby published in Rajpatra, Himachal Pradesh for general information of the persons likely to be affected thereby;
If any person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to these rules he may send the same to the Principal Secretary(Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2 within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra ( e-Gazette), Himachal Pradesh; Objection(s) or suggestion(s) if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the draft rules, namely:—
DRAFT RULE
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (amendment) Rules, 2023
2. Substitution of Rule 40A.—For rule 40 A of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—
"40A. Security and Fee for Authorization of Agency and issue of pollution under control certificate.—(1) The following Security and fee for authorization of issuing a pollution under control certificate under rule 115 (7) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 shall be payable by the agency applying for such authorization, namely:—
| Security refundable to be deposited with the Director of Transport | Rs. 15000/-for centres located in urban areas and Rs. 5000/- for centers located in rural areas: |
Provided that the agencies already authorized shall deposit refundable security at the time of renewal of authorization:
Provided further that a non-refundable application fee of Rs. 500/- shall be charged from the agency/applicant applying for Pollution Under Control authorization:
| (a) fee for authorization | |
| (i) for petrol driven motor vehicles | Rs. 4000/- |
| (ii) for diesel driven motor vehicles | Rs. 4000/- |
| (iii) for both petrol and diesel driven motor vehicles | Rs. 8000/- |
| (b) renewal fee for authorization | |
| (i) for petrol driven motor vehicles | Rs. 4000/- |
| (ii) for diesel driven motor vehicles | Rs. 4000/- |
| (iii) for both petrol and diesel driven motor vehicles | Rs. 8000/- |
(2) The authorized agency shall charge the following fee for issue of a Pollution Under Control Certificate:—
| For Petrol/CNG/LPG driven 2 and 3 wheeled vehicles | Rs. 80 (+20 green Tax) Total =Rs.100/- Three wheeler Rs. 100 (+Rs. 20 green tax) Total= Rs. 120/- |
| For petrol/CNG/LPG driven 4 wheeled vehicles | Rs.100 (+Rs. 30 Green tax) Total=Rs. 130/- |
| For diesel driven vehicles | Rs.110 (+Rs. 40 Green tax) Total=Rs. 150/- : |
Provided that the authorized agency may charge a maximum of Rs. 10/- per vehicle for minor adjustment."
By order, Sd/- (R. D. NAZEEM), Principal Secretary (Transport).
2026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945In the Court of Sanjay Kumar H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Nirmal Kumar aged 41 years s/o Sh. Shakti Chand, r/o Village Bhoranj Buhla, P.O. Bhoranj, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Sapna Devi aged 37 years d/o Sh. Rattam Chand, r/o Village Bandla P.O. Bandla, . . Applicants. Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.)
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Nirmal Kumar aged 41 years s/o Sh. Shakti Chand, r/o Village Bhoranj Buhla, P.O. Bhoranj, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) & Sapna Devi aged 37 years d/o Sh. Rattam Chand, r/o Village Bandla P.O. Bandla, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 22-02-2023 at village Lajhyani as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 06-06-2023. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 24-05-2023 under my hand and seal of the court.
Sd/- Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
छेरिंग पुत्र श्री लोक बहादुर, निवासी गांव सियाल, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता2027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944 छेरिंग पुत्र श्री लोक बहादुर, निवासी गांव सियाल, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 05-02-1977 ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट, हल्फिया ब्यान, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, प्रधान ग्राम पंचायत नसोगी की रिपोर्ट से पाया गया कि छेरिंग पुत्र श्री लोक बहादुर की जन्म तिथि 05-02-1977 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
छेरिंग पुत्र श्री लोक बहादुर, निवासी गांव सियाल, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) की ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीे होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्री गोपी चन्द पुत्र श्री जगती चन्द, निवासी गांव अलेऊ, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्री गोपी चन्द पुत्र श्री जगती चन्द, निवासी गांव अलेऊ, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में ग्राम पंचायत चचोगा के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 10-03-1979 ग्राम पंचायत चचोगा के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu हल्फिया ब्यान, प्रधान ग्राम पंचायत चचोगा की रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड से पाया गया कि श्री गोपी चन्द पुत्र श्री जगती चन्द की जन्म तिथि 10-03-1979 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
श्री गोपी चन्द पुत्र श्री जगती चन्द, निवासी गांव अलेऊ, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) कीे ग्राम पंचायत चचोगा के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीे होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत चचोगा के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।2028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
शांता पुत्री श्री मन बहादुर, निवासी गांव व डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्रीमती शांता पुत्री श्री मन बहादुर, निवासी गांव व डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में ग्राम पंचायत गोजरा के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 21-05-2001 ग्राम पंचायत गोजरा के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu हल्फिया ब्यान, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, प्रधान ग्राम पंचायत की रिपोर्ट से पाया गया कि श्रीमती शांता पुत्री श्री मन बहादुर की जन्म तिथि 21-05-2001 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
शांता पुत्री श्री मन बहादुर, निवासी गांव व डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) की ग्राम पंचायत गोजरा के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीे होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री हीरा लाल ठाकुर हाल पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी गांव माली पत्थर, डा0 रायसन, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
2029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री हीरा लाल ठाकुर हाल पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी गांव माली पत्थर, डा0 रायसन, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 08-08-1975 ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu, स्कूल सर्टिफिकेट और हल्फिया ब्यान से पाया गया कि श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री हीरा लाल हाल पत्नी श्री संजय कुमार की जन्म तिथि 08-08-1975 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री हीरा लाल ठाकुर हाल पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी गांव माली पत्थर, डा0 रायसन, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) की ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीे होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती कंला देवी हाल पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी गांव व डा0 बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्रीमती कंला देवी हाल पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी गांव व डा0 बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में ग्राम पंचायत बुरूआ के अभिलेख में उसके ससुर स्वर्गीय श्री रोशन लाल की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरे ससुर स्वर्गीय श्री रोशन लाल की मृत्यु तिथि 18-03-2020 ग्राम पंचायत बुरूआ के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट, हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड, प्रधान ग्राम पंचायत बुरूआ की रिपोर्ट और अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत बुरूआ की रिपोर्ट से पाया गया कि स्वर्गीय श्री रोशन लाल की मृत्यु तिथि 18-03-2020 है तथा ग्राम पंचायत बुरूआ के अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
स्वर्गीय श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डा0 बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) की ग्राम पंचायत बुरूआ के अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 2030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत बुरूआ के अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्री तेन्जीन लोसल पुत्र स्व0 श्री वांगदक, निवासी गांव कोठी, डा0 पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्री तेन्जीन लोसल पुत्र स्व0 श्री वांगदक, निवासी गांव कोठी, डा0 पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में ग्राम पंचायत पलचान के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जन्म तिथि 04-07-1977 राजस्व अभिलेख पलचान में दर्ज की जाए। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि तेन्जीन लोसल पुत्र स्व0 श्री वांगदक की जन्म तिथि 04-07-1977 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री तेन्जीन लोसल पुत्र स्व0 श्री वांगदक, निवासी गांव कोठी, डा0 पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के पलचान राजस्व अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत पलचान के राजस्व अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।2031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्री प्रेम नाथ पुत्र श्री डोला राम, निवासी वार्ड नं0 2, गांव जोगिन व डा0 पंनगां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्तीे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्री प्रेम नाथ पुत्र श्री डोला राम, निवासी वार्ड नं0 2, गांव जोगिन व डा0 पंनगां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में महाल खखनाल के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है कि मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में सोनम छेरिंग उर्फ डोला राम किया जाए। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि राजस्व अभिलेख में सोनम छेरिंग दर्ज है तथा मेरे पिता का सही नाम सोनम छेरिंग उर्फ डोला राम है तथा नाम दुरुस्ती बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सोनम छेरिंग उर्फ डोला राम के नाम दुरुस्ती खखनाल के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार महाल खखनाल के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री निमत राम, निवासी गांव कोठी व डा0 पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्तीे।
नोटिस बनाम आम जनता 2032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री निमत राम, निवासी गांव कोठी व डा0 पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में महाल पलचान के राजस्व अभिलेख में अपने भाई का नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है कि मेरे भाई का नाम राजस्व अभिलेख में मान दास किया जाए। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि राजस्व अभिलेख में मान चन्द दर्ज है तथा भाई का सही नाम श्री मान दास है तथा नाम दुरुस्ती बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री मान दास के नाम दुरुस्ती पलचान के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार महाल पलचान के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्री अनूप राम ठाकुर पुत्र डुगलू, निवासी गांव व डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्तीे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्री अनूप राम ठाकुर पुत्र डुगलू, निवासी गांव व डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में महाल खखनाल के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख में अनूप राम ठाकुर किया जाए। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि राजस्व अभिलेख में नूप राम दर्ज है तथा सही नाम श्री अनूप राम ठाकुर है तथा नाम दुरुस्ती बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री अनूप राम ठाकुर पुत्र डुगलू के नाम दुरुस्ती खखनाल के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार महाल खखनाल के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।2033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्री खेम राज पुत्र श्री करमू, निवासी गांव शुरू, डा0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्तीे।
नोटिस बनाम आम जनता
श्री खेम राज पुत्र श्री करमू, निवासी गांव शुरू, डा0 प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में महाल शुरू, प्रीणी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख में खेम राज किया जाए। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि राजस्व अभिलेख में खीमी राम दर्ज है तथा सही नाम खेम राज है इसलिए नाम दुरुस्ती बारे सिफारिश की गई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री खेम राज के नाम दुरुस्ती प्रीणी के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रीणी के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 11/2023 तारीख मरजुआ : 04-04-2023 तारीख पेशी : 07-06-2023 श्री श्याम दास पुत्र श्री सैहरू राम कश्यप, निवासी शिवालिक ऐग्रो बिल्ंिडग, फ्लैट नं0 1ए, सैक्टर 1ए, ..प्रार्थी। परवाणु, जिला सोलन (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के बारे पत्र।
श्री श्याम दास पुत्र श्री सैहरू राम कश्यप, निवासी शिवालिक ऐग्रो बिल्ंिडग, फ्लैट नं0 1ए, सैक्टर 1ए, परवाणु, जिला सोलन (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि महाल लादवी, तहसील शिमला ग्रामीण में प्रार्थी की माता भूमि व खाता खतौनी सं0 10/25, ता 16, कित्ता 10, रकबा तादादी 00-29-52 है0 2034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 भूमि व खाता खतौनी सं0 25/55, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-03-49 है0 भूमि मुताबिक जमाबंदी साल 2017-2018 वाका महाल लादवी, पटवार वृत्त पनेश, तहसील शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0) में मालिक व कब्जाधारी थी। प्रार्थी की माता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी की माता का नाम विवाह से पहले कश्मीरू था जो विवाह के बाद ससुराल में बदल कर सरोजा देवी हो गया परन्तु वाका महाल लादवी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम कश्मीरू दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में माता का नाम दुरुस्त करना चाहता है। अतः इश्तहार हजा के आदेश के बाद बजरिया इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 07-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर में या उपरोक्त तिथि से पहले अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 21-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सनि शर्मा (हि0प्र0से0), उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 26/2023
तारीख पेशी : 10-05-2023 श्री नरेश चौहान पुत्र स्व0 श्री मंगत राम चौहान, निवासी गांव गुजान्दली, डाकघर टिक्कर, तहसील . . प्रार्थी। टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री नरेश चौहान ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी पुत्री अनायसा चौहान का जन्म दिनांक 10-06-2010 को गांव गुजान्दली, डाकघर टिक्कर, तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत टिक्कर, तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी पुत्री की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी की पुत्री अनायसा चौहान, निवासी गांव गुजान्दली, डाकघर टिक्कर, तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-06-2010 को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-06-2023 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।2035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944 आज दिनांक 10-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मंडलीय दण्डाधिकारी,
रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सनि शर्मा (हि0प्र0से0), उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 29/2023
तारीख पेशी : 20-05-2023 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सोधा राम, निवासी गांव छुप्पारी, डाकघर लोअरकोटी, तहसील रोहडू, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री ओमप्रकाश ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके पुत्र मास्टर आदर्श पामटा का जन्म दिनांक 25-12-2020 को गांव छुप्पारी, डाकघर लोअरकोटी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसके पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लोअरकोटी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसके पुत्र की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी के पुत्र मास्टर आदर्श पामटा, निवासी गांव छुप्पारी, डाकघर लोअरकोटी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 25-12-2020 को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-06-2023 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मंडलीय दण्डाधिकारी,
रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Charan Dass, r/o Village Jug, P.O. Baldeyan, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).
2036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 VersusGeneral Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Charan Dass, r/o Village Jug, P.O. Baldeyan, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) filed an application in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his uncle named— Late Sh. Nokh Ram s/o Pinjru Ram in the record of Secretary, Birth and Death, in Gram Panchayat Baldeyan Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Death |
| 1. | Late Sh. Nokh Ram | Uncle | 14-06-2020 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of death of above named in the record of Gram Panchayat Baldeyan Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 19-05-2023 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
Before Sh. Mukesh Sharma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Theog,
District Shimla, H. P.
In the matter of :
1. Sh. Rajeev Kumar s/o Shri Lekh Raj, r/o Ravinder Kyola Sabzi Mandi Theog, P.O. & Tehsil Theog, District Shimla, H.P.
2. Smt. Babita d/o Sh. Ram Pal, r/o Village Mail Grawag, P.O. Kalbog, Tehsil Kotkhai, . . Applicants. District Shimla, H.P.
Versus
The General Public
. . Respondent.
Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.
Sh. Rajeev Kumar s/o Shri Lekh Raj, r/o Ravinder Kyola Sabzi Mandi Theog, P.O. & Tehsil Theog, District Shimla, H.P. and Smt. Babita d/o Sh. Ram Pal, r/o Village Mail Grawag, P.O. Kalbog, Tehsil Kotkhai, District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have2037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944 solemnized their marriage on 03-03-2023 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing within 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Given under my hand and seal of the court on this 10th day of May, 2023.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, H. P.
.
__________
In the Court of Sh. Sunny Sharma HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh
Case No. /2023
1. Sh. Rohit Sharma s/o Sh. Baldev Sharma, r/o Village Batari, P.O. Arhal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).
2. Smt. Deepa Kumari d/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Rothi, P.O. Showad, Tehsil Anni, . . Applicants. District Kullu (H.P.), Pin Code 171207
Versus
General Public
Subject.—Registration of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.
Whereas the above named applicants have made an application of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 08-10-2019 at Village Rajhana, P.O. New Shimla, Tehsil & Distt. Shimla but this marriage has not been entered in the records of the Registrar of Marriages-cum-Panchayat Secy. Gram Panchayat Arhal, Dev. Block Rohru, Distt. Shimla, H.P. and whereas the applicants have prayed that necessary order for the registration of their marriage.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that their is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
2038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 Issued under my hand and seal of the court on this ....th day of May, 2023.Seal.
Sd/- SUNNY SHARMA, HAS Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.).
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 32/2022
तारीख दायर : 24-12-2022 1. श्री चैन राम पुत्र दुगी, गांव बतुना, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
दरख्वास्त नाम दुरुस्ती ।
यह दरख्वास्त चैन राम पुत्र दुगी, गांव बतुना, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पैन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में चैन राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल मकडोली के खाना मालिक में वादी का नाम चेनी दर्ज है जो सही नहीं है। वादी महाल मकडोली के कागजात माल में अपना नाम चेन राम उपनाम चेनी दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-06-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 24-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 तारीख मरजुआ उप-तहसील जिला 33/2023 23-03-2023 सरस्वतीनगर शिमला श्री नमिन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री जयपाल सिंह, निवासी गांव विराटनगर, डाकघर हाटकोटी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।2039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1944 राजिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जयपाल, निवासी गांव विराटनगर, डाकघर हाटकोटी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रतिवादी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक विराटनगर, पटवार वृत्त सरस्वती नगर में सही दर्ज कराने बारे।
यह दरख्वास्त श्री नमिन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री जयपाल सिंह, निवासी गांव विराटनगर, डाकघर हाटकोटी, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाका चक विराटनगर, पटवार वृत्त सरस्वतीनगर में मलकीयत आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम नगिन्दर सिंह है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड, आठवीं प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र व स्वयं सत्यापित तहरीरनामा की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है जिसमें वादी का नाम नमिन्दर सिंह सही होना पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक विराटनगर के माल कागजात में नगिन्दर सिंह के स्थान पर नमिन्दर सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक विराटनगर, पटवार वृत्त सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर के माल कागजात में नगिन्दर सिंह के स्थान पर नमिन्दर सिंह दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 26-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0) मुकद्दमा शीर्ष : ओम स्वरूप पुत्र अनौखी राम, निवासी ढलयाणा, परगना पराली, तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय ः ओम स्वरूप पुत्र अनौखी राम, निवासी ढलयाणा, परगना पराली, तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा पटवार वृत्त जुन्गा व पटवार वृत्त भडेच की नम्बरदारी स्थानान्तरित करने बारे। ओम स्वरूप पुत्र अनौखी राम, निवासी ढलयाणा, परगना पराली, तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ पत्र नकल इन्तकाल, जमाबन्दी, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम उसके पिता श्री अनौखी राम की मृत्यु के उपरान्त नम्बरदारी के पद पर तैनात करवाया जावे। 2040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जून 2023/15 ज्येष्ठ, 1945 अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ओम स्वरूप पुत्र अनौखी राम, निवासी ढलयाणा, परगना पराली, तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम मौजा जुन्गा व मौजा ढलयाणा में नम्बरदारी पद के लिए संस्तुति की जानी बारे कोई आपत्ति हो तो वह 30-06-2023 से पूर्व अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त ओम स्वरूप पुत्र अनौखी राम, निवासी ढलयाणा, परगना पराली, तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0) को नम्बरदारी पद पर तैनाती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार नाम मौजा जुन्गा व मौजा ढलयाणा में नम्बरदारी पद के लिए संस्तुति कर दी जावेगी।
आज दिनांक 29-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप-तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Sunita Devi w/o Sushil Kumar, r/o Ward No. 6, NAC Daulatpur Chowk, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) declare that in 10th Class CBSE School Certificate of my son Karan Hans Raj, my name is wrongly written as Sangeeta instead of Sunita Devi. So Kindly correct it.
SUNITA DEVI
w/o Sushil Kumar,
r/o Ward No. 6, NAC Daulatpur Chowk,
Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।