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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 49, 07 June 2023

Published 07 June 2023

Gazette no.
49
Gazetteid
49/GAZETTE/2023-07/06/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-06-07.49_gazette_2023-07_06_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 07 जून, 2023/17 ज्येष्ठ, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 मई, 2023

संख्या रेव-ए(बी)1-13/2021 (रुल्ज) अधीक्षक ग्रेड-I/(डिव.कॉम.).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक 49—राजपत्र/2023-07-06-2023 (2063) 2064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 सेवा आयोग के परामर्श से राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश में मण्डलायुक्त कार्यालयों में अधीक्षक गे्रड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, राजस्व विभाग, मंडलायुक्त कार्यालय, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः रैव0-ए(ए)-3-20/2004 तारीख 26-05-2009 द्वारा अधिसूचित मण्डलायुक्त कार्यालय शिमला, मण्डी और कांगड़ा, राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 को एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

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उपाबन्ध-''क'' राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश मण्डलायुक्त कार्यालय कांगड़ा, शिमला व मण्डी में अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-अधीक्षक ग्रेड-I

2. पदों की संख्या.--3 (तीन) मण्डलायुक्त, शिमला-1, मण्डलायुक्त मण्डी-1, मण्डलायुक्त कांगड़ा-1

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के पे मैट्रिक्स (` 48,700-1,54,300/-) का लेवल (स्तर)-16.

5. ''चयन'' पद या ''अचयन'' पद.--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- (क) अनिवार्य अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं।2065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीें।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति ः सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानांतरण किया जाएगा.--वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिसका 11 (ग्यारह) वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, ऐसा न होने पर वरिष्ठ सहायक में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक/ कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में संयुक्ततः साथ ही 17 (सत्रह) वर्ष का सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, जिसमें 03 (तीन) वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल वरिष्ठ सहायक के रूप में सम्मिलित होगा।

(i) प्रोन्न्ति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकालीन अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आम्र्ड फोर्सेज पर्सनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन हिमाचल प्रदेश नॉन-टेक्निकल सर्विसेज) रूल्ज, 1972 के नियमित-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसेज) रूल्ज 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

2066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.-A(B)1-13/2021(Rules) Supdt.

Gr.-I(Div.Comm.) dated 09-05-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution

of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 9th May, 2023

No. Rev.-A(B)1-13/2021 (Rules) Supdt. Gr.-I/Div.Comm.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-1, Class-1 (Gazetted) in the Divisional Commissioners' Offices in Revenue Department, Himachal Pradesh as per Annexure – "A" attached to this notification, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Revenue Department, Divisional Commissioners' Office, Superintendent Grade-1, Class-1 (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2023.

2067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(i) The Himachal Pradesh Divisional Commissioner Office, Shimla, Mandi and Kangra Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department's Notification No. Rev.A(A)-3-20/2004 dated 26-05-2009 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary-cum-F.C. (Rev.).

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ANNEXURE "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-I, CLASS-I, (GAZETTED), IN THE OFFICES OF DIVISIONAL COMMISSIONER, KANGRA, SHIMLA AND MANDI, REVENUE DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the post.—Superintendent Grade-I

2. Number of posts.—03 (Three) Divisional Commissioner, Shimla-1, Divisional Commissioner, Mandi-1, Divisional Commissioner, Kangra-1.

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay.—Level-16 of the Pay Matrix (` 48,700-1,54,300/-) as (f) 3 per rule of the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Non-Selection

6. Age for Direct Recruitment.—Not applicable.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s) : Not applicable

(b) Desirable Qualification(s) : Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable

Educational qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

2068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Assistant(s) with 11 (eleven) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion amongst the Senior Assistants with 17 (seventeen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Senior Assistant, Junior Assistant and Clerk/Junior Office Assistant (IT) which shall also include 03 (three) years essential service as Senior Assistant.

(i) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happens to be Ex-Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered, shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

2069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 (b) Departmental Confirmation Committee : Not applicable

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to

be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribe/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th May, 2023

No. HHC/Admn.16 (21)75-V.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Ms. Simrandeep Kaur (HIM/312/2019) Advocate as Oath Commissioner, High Court of Himachal Pradesh appointed vide this Registry Notification No. HHC/ Admn.16(21)75-V-2715-23, dated 27-01-2023 with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th May, 2023

No. HHC/Admn.16 (10)74-VI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment &2070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Chandra Mani (HIM/328/2017) and Sh. Nitish Kumar (HIM/522/2021) Advocate(s), as Oath Commissioner at Kullu, District Kullu, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th May, 2023

No. HHC/Admn.16 (10)74-VI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ramesh (HIM/426/2017) Advocate, as Oath Commissioner at Manali for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th May, 2023

No. HHC/Admn.16 (10)74-VI.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Virender (HIM/88/2015) Advocate, as Oath Commissioner at Keylong, for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

2071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th May, 2023

No. HHC/Admn.16 (7)74-XVI-Part.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Surita Devi (HIM/287/2016) Advocate, as Oath Commissioner at Jaisinghpur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th May, 2023

No. HHC/Admn.16 (7)74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Manisha Kumari (HIM/196/2018) and Sh. Randhir Singh (HIM/609/2018), Advocates, Indora as Oath Commissioners at Indora, District Kangra, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order, Sd/- Registrar General.

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

शिवो देवी पत्नी श्री देविन्द्र कुमार, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा। 2072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1923/2023, दिनांक 23-05-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/7804, दिनांक 18-05-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) रिपोर्ट प्रधानाचार्य रा0व0मा0पा0 चकलू जिसमें आवेदिका शिवो देवी पत्नी श्री देविन्द्र कुमार, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, ग्राम पंचायत चण्डी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका शिवो देवी पुत्री श्री कर्म सिंह का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-05-2023 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शिवो देवी पत्नी श्री देविन्द्र कुमार, गांव मउआ, डाकघर कियाणी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 10-03-1977 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के माध्यम से एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका शिवो देवी पत्नी श्री देविन्द्र कुमार, गांव मउआ, डाकघर कियाणी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्डी को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तहसील/रीडर/2023 तारीख पेशी : 14-06-2023 सुषमा कुमारी पुत्री चैन लाल, चौरीं, निवासी मुहल्ला/गांव चौरीं, डा0 कुपाहडा, परगना भडिया, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1602 दिनांक 28-04-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/6278, दिनांक 18-04-2023, (2) शपथ पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया सुषमा कुमारी पुत्री चैन लाल, निवासी चौरीं, निवासी मुहल्ला/गांव चौरीं, डा0 कुपाहडा, परगना भडिया, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि2073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 15-02-1972 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुषमा कुमारी पुत्री चैन लाल, निवासी चौरीं, मुहल्ला/गांव चौरीं, डा0 कुपाहडा, परगना भडिया, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 15-02-1972 ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : तहसील/रीडर/2023 तारीख पेशी : 14-06-2023 रफीक पुत्र मुहम्मद खान, निवासी मुहल्ला/गांव साहलुई, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1747 दिनांक 05-05-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/7681, दिनांक 10-05-2023, (2) शपथ पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी रफीक पुत्र मुहम्मद खान, निवासी मुहल्ला/गांव साहलुई, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 18-09-1998 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रफीक पुत्र मुहम्मद खान, निवासी मुहल्ला/गांव साहलुई, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-09-1998 ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा 2074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील व जिला चम्बा, हि0प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 29/2022 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2023/ तारीख दायरा : 27-12-2022 मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री डुमणू राम, गांव धुंवार, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री डुमणू राम, गांव धुंवार, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड में मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री डुमणू राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल रूपणी व राजनगर व पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री डुमणू राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम महिन्द्र सिंह पुत्र श्री डुमणू राम की जगह मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री डुमणू राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-05-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।2075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 03/2023 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2023/ तारीख दायरा : 14-02-2023 चमन सिंह पुत्र श्री केसरू, गांव रूण्डला, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

चमन सिंह पुत्र श्री केसरू, गांव रूण्डला, परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, वोटर कार्ड में चमन सिंह पुत्र श्री केसरू दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल धानवी व पटवार वृत्त दुलाहर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम चूहडू पुत्र श्री केसरू दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम चूहडू पुत्र श्री केसरू की जगह चुहडू उर्फ चमन सिंह पुत्र श्री केसरू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त दुलाहर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-05-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तह0 वाचक चुराह/

तारीख दायरा :

श्रीमती देवकी पुत्री श्री किशन, निवासी गांव ब्रहमाणी, डा0 नकरोड, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--Permission of delayed birth registration.

प्रार्थिन श्रीमती देवकी पुत्री श्री किशन, निवासी गांव ब्रहमाणी, डा0 नकरोड, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, C.M.O. चम्बा की रिपोर्ट, परिवार नकल, Birth Report अप्रायाप्ता प्रमाण-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री नामक पलक का 2076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 जन्म 15-05-2014 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत गडफरी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है और अनुरोध किया है कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत गडफरी में दर्ज करने बारे आदेश किए जाए।

अतः प्रार्थिन का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्तरी मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन की पुत्री नामक पलक पुत्री श्रीमती देवकी की जन्म तिथि का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त 15 दिन के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन की पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज करने हेतु सचिव ग्राम पंचायत गडफरी, तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-05-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री शैल सिंह सुपुत्र श्री मनसा राम, निवासी गांव कैहलू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारे हैं कि उसका नाम शैल सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत नैनीखड के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल कैहलू में गलती से छयाल सिंह दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-06-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-05-2023 मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।2077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव देवीगांव, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारे हैं कि उसका नाम अजय कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल ककीरा जरेई में गलती से अजय सिंह दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-06-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-05-2023 मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 136/NTBC/2023 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 12-06-2023

श्रीमती कौशल्या देवी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 धर्म सिंह, वासी महाल मझेड़, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल मझेड़, जमाबन्दी वर्ष 2021-2022 के अनुसार श्रीमती प्रकाशो देवी पत्नी स्व0 धर्म सिंह दर्ज है। प्रार्थिया श्रीमती प्रकाशो देवी की बजाए श्रीमती प्रकाशो देवी उपनाम श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 धर्म सिंह, वासी महाल मझेड़, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मझेड़, उप-तहसील बीहडू कलां जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 12-06-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा। 2078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 आज दिनांक 18-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 138/NTBC/2023 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 27-06-2023

जोगिन्दर सिंह आदि

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र अपने पिता के नाम दुरुस्ती वारा इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उन्होंने अपने पिता का नाम दाता राम पुत्र शिव राम, वासी महाल वुसल, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल वुसल जमाबन्दी वर्ष 2019-2020 के अनुसार थोहला दर्ज है। प्रार्थीगण अपने पिता का नाम थोहला की बजाए थोहला उपनाम दाता राम पुत्र शिव राम, वासी महाल वुसल, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहते है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल वुसल, उप-तहसील बीहडू कलां जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 27-06-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

(नोटिस : जेरे आदेश 5, नियम 20, सी0पी0सी0)

श्रीमती रेणू वाला बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/नोटिस बनाम आम जनता।2079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 श्रीमती रेणू वाला पत्नी श्री अशवनी कुमार, निवासी गांव व डाकघर सिंगा, सब-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकीे पुत्री शिखा शर्मा का जन्म गांव सिंगा में दिनांक 16-04-1990 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उनके माता पिता द्वारा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 15-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-05-2023 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी,

उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री गुरदर्शन सिंह पुत्र फकीरिया, वासी कर्मपुर, डा0 पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख पालकवाह निचला, तहसील हरोली, जिला ऊना जमाबन्दी 2018-2019 महाल पालकवाह निचला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री गुरदर्शन सिंह पुत्र फकीरिया, वासी कर्मपुर, डा0 पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरदर्शन लाल पुत्र फकीरिया गलत दर्ज किया गया है अतः प्रार्थी का नाम गुरदर्शन लाल पुत्र फकीरिया की बजाये गुरदर्शन सिंह पुत्र फकीरिया सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीक पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना जाएगा।

आज दिनांक 05-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।2080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री सलीम मोहम्मद पुत्र लियाकत अली, वासी गांव धार गुजरां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

2. श्रीमती रीना बेगम पुत्री शकीन मोहम्मद, वासी गांव जमण कुआली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री सलीम मोहमद पुत्र लियाकत अली, वासी गांव धार गुजरां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी/निकाह श्रीमती रीना बेगम पुत्री शकीन मोहम्मद, वासी गांव जमण कुआली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 23-10-2022 को मुताबिक रीति-रिवाज मुस्लिम के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण नगर पंचायत अम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 19-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री फिरोज खान पुत्र रफीक मुहम्मद, वासी HPSEB Colony, Nehrian Road, Electricity Office Amb, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.).

2. श्रीमती शबनम पुत्री शाह दीन, वासी गांव व डा0 हरनोता, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री फिरोज खान पुत्र रफीक मुहम्मद, वासी HPSEB Colony, Nehrian Road, Electricity Office Amb, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती शबनम पुत्री शाह दीन, वासी गांव व डा0 हरनोता, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ दिनांक 20-11-2022 को मुताबिक रीति-रिवाज मुस्लिम के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण नगर पंचायत अम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।2081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1944 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 19-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित नगर पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री ईश्वर दास पुत्र श्री बाबू राम, वासी गांव नैहरी नौरंगा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री मुंशी राम, वासी गांव धुंधला, तहसील बंगाना, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री ईश्वर दास पुत्र श्री बाबू राम, वासी गांव नैहरी नौरंगा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री मुंशी राम, वासी गांव धुंधला, तहसील बंगाना, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 30-11-1978 को मुताबिक रीति-रिवाज हिन्दू के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत नैहरी नौरंगा के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 17-06-2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)

विवाह पंजीकरण : घनारी /2023 1. श्री लेख राज पुत्र श्री थोला राम, निवासी गांव व डा0 दियोली, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)। 2082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 जून 2023/17 ज्येष्ठ, 1945 2. श्रीमती सुमन कुमारी पुत्री श्री गुरदित्ता राम, निवासी व डा0 भवनौर, तहसील तलवाडा, जिला होशियारपुर (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 31-05-1985 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं करवा सके। प्रार्थीगण ने अपनी शादी की पुष्टि बारे शपथ-पत्र व दोनों के आधार कार्ड व सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम/नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ दायर किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण/सचिव ग्राम पंचायत/सचिव नगर पंचायत के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत में दर्ज न है। अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2023 को दोपहर 02. 00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 07 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-06-07.49_gazette_2023-07_06_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-06-07.49_gazette_2023-07_06_2023.