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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 60, 21 June 2023

Published 21 June 2023

Gazette no.
60
Gazetteid
60/GAZETTE/2023-21/06/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-06-21.60_gazette_2023-21_06_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 21 जून, 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th June, 2023

No. PWD(C)B(2)-1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of following Naib- 60—राजपत्र/2023-21-06-2023 (2337)2338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 Tehsildars of Himachal Pradesh Public Works Department to the post of Tehsildar, Group-A (Gazetted), in level 16 of Pay Matrix i.e. (cid:31)48,700–1,54,300/- as per Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022, on regular basis, with immediate effect:

1. Sh. Thribhuwan Sharma.

2. Sh. Naval Kishore.

1. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Sh. Thribhuwan Sharma, Tehsildar in the Land Acquisition Office, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla and Sh. Naval Kishore, Tehsildar in Land Acquisition Office, Himachal Pradesh Public Works Department, Kangra against vacancies, with immediate effect in public interest.

2. The above officers shall remain on probation for a period of two years or till the date of their retirement, whichever is earlier and shall also exercise option for fixation of pay under the provisions of FR-22, within a period of one month from the date of issue of this notification.

3. In exercise of the powers vested under section 3(g) of the Right of Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013, the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to authorize the above officers to perform the functions of a "Collector" within their territorial limits and jurisdictions with immediate effect.

4. The above officers are directed to join duties at new place of posting and submit joining report to this Department immediately.

By order,

BHARAT KHERA, Principal Secretary (PW).

_____________

ग्रामीण विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक, 6 जून, 2023

संख्याः आर0डी0डी0-II-बी(15)6/2017-लूज.--विभाग के कार्यालय आदेश आर.डी.डी.-II-बी(15) 19/2020-3912-4033, दिनांक 3-9-2020 द्वारा विभाग ने विभिन्न विकास खण्डों व अधिशाषी अभियन्ता (ग्रामीण विकास) कार्यालयों से स्वीपर-कम-चौकीदार के 22 रिक्त पदों को समाप्त करके Sweeping & Security की सेवाएं आउटसोर्स के आधार पर Service provider के माध्यम से लिए जाने बारे कार्यालय आदेश जारी किए हैं तथा उक्त आदेशों की तालिका के कॉलम संख्या 2 में पारिश्रमिक की अदायगी बारे मुख्य शीर्ष 2515-00-102-01-SOON(NP) SOE-01 Salary (Non-Tribal) तथा 2515-00-796-02-soon(NP) SOE 01-Salary (Tribal) दर्शाया गया है, के स्थान पर उचित लेखा शीर्ष 2515-00-102-01 SOON(NP) SOE-65(Non Tribal) तथा 2515-00-796-02- SOON SOE-65 (Tribal) outsourcing Charges पढ़ा जाए।

हस्ताक्षरित/- (ऋग्वेद ठाकुर, भा0प्र0से0), निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग।2339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

DISTRICT KINNAUR AT RECKONG PEO

NOTIFICATION

Dated, the 16th June, 2023

No. 856-898.—In supersession of all previous notifications No. FDS-A(3)-7/2016-1, dated 9th May, 2023, has invoked the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Torul S Raveesh, IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo (H.P.) with a view to make the following items available to the public/consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum retail prices (inclusive of all taxes and other incidental charges) in respect of the following items that may be charged by a dealer or a producer in District Kinnaur with immediate effect:—

Sl. No. of the article as per schedule-1 of the said order. Name of the articles Maximum Retail Prices NaN
1. Meat/ Chicken/Fish NaN
1. Meat Goat/ Bheda (Excluding Kharoda/Siri) Per Kg. 530.00 NaN
2. Meat Pig Per Kg. 280.00 NaN
3. Broiler Chicken Alive Per Kg. 230.00 NaN
4. Broiler Dressed/Skinless Per Kg. 260.00 NaN
5. Parent Chicken Alive Per Kg. 220.00 NaN
6. Parent Dressed/Skinless Per Kg. 240.00 NaN
7. Fish Raw Per Kg. 250.00 NaN
8. Fish Fried Per Kg. 380.00 NaN
9. Chicken Pakora Per Kg. 380.00 NaN
2. Cooked Food served in Dhabas (Not Registered with Tourism Department) NaN
1. Full Diet ( Rice, Chapati with Dal, Sabji & Karhi ) 100.00 NaN
2. Half Diet ( One Plate Rice with Dal & Sabji ) 60.00 NaN
3. Chapati Tawa ( Per Chapati ) 8.00 NaN
4. Chapati Tanduri (Per Chapati) 10.00 NaN
5. Stuffed Prantha with Pickle (Per Prantha) 30.00 NaN
6. Dal Makhni 90.00 NaN
7. Dal Fried 70.00 NaN
8. Mix Veg. 80.00 NaN
9. Raita 30.00 NaN
10. Chana Puri ( 2 with veg/curd) 50.00 NaN
11. Palak/ Matar / Shahi Paneer ( Per Plate ) 120.00 NaN
12. Meat (5 pieces weighing 200 grm. ) Per Plate with curry. 160.00 NaN
13. Chicken ( 5 pieces weighing 200 grm. ) Per Plate with curry. 130.00 NaN
14. Samosa 15.00 NaN
15. Tea 10.00 NaN
16. Chana with 2 Samosas 40.00 NaN
17. Chowmein ( Full Plate ) Veg 100.00 NaN
18. Chowmein ( Half Plate ) Veg 50.00 NaN
19. Thukpa ( Full Plate ) Veg 100.00 NaN
20. Thukpa ( Half Plate ) Veg 50.00 NaN
21. Chowmein ( Full Plate ) Non-Veg 130.00 NaN
22. Chowmein ( Half Plate ) Non-Veg 70.00 NaN
23. Thukpa ( Full Plate ) Non-Veg 130.00 NaN
24. Thukpa ( Half Plate ) Non-Veg 70.00 NaN
25. Mo-Mo ( Full Plate ) Non-Veg 130.00 NaN
26. Mo-Mo ( Half Plate ) Non-Veg 70.00 NaN
27. Mo-Mo ( Full Plate ) Veg. 100.00 NaN
28. Mo-Mo ( Half Plate ) Veg. 50.00 NaN
3. Milk /Curd/Paneer NaN
1. Milk ( per litre ) 50.00 NaN
2. Boiled Milk 55.00 NaN
3. Paneer ( Cottage Cheese) per kg. 320.00 NaN
4. Curd (per kg.) 70.00 NaN
5. Milk Packed, per litre As per printed rate NaN
6. Paneer Packed As per printed rate NaN
2340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

NOTE:

1. Every dealer/ shopkeeper shall issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.

2. The dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance/ conspicuous place in "DEVNAGRI" script at their business premises, which shall be signed and dated by the Owner/ Partner/ Manager.

Sd/- TORUL S RAVEESH, IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo.

2341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

DISTRICT KINNAUR AT RECKONG PEO

NOTIFICATION

Dated, the 16th June, 2023

No. 898-940.—Whereas, the Government of Himachal Pradesh, vide Notification No. FDS- A(3)-7/2016-1, dated 9th May, 2023, has invoked the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, 1, Torul S Raveesh IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo (HP) with a view to make the following items available to the public/consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum margin of profit on the commodities listed in Schedule-1 appended to the said order, which dealers in Kinnaur District can charge on wholesale and retail sale transaction as under:—

Sl. No. Name of the Commodities Maximum wholesale Margin Maximum retail sale Margin NaN
1. Foodgrains (Wheat, Grams, Barely and Rice) including their products 2.5% 5.5% NaN
2. Gur, Shakkar and Khandsari 2.5% 5.5% NaN
3. Sugar 2.5% 5.5% NaN
4. Pulses (All Kinds) 2.5% 5.5% NaN
5. Paper 2.5% 5.5% NaN
6. Liquiefied Petroleum Gas RSP + Additional Labor charges fixed by District Magistrate, Kinnaur NaN
7. Kerosene Oil As fixed by the District Magistrate, Kinnaur from time to time. NaN
8. Diesel As fixed by the oil companies from to time NaN
9. Coarse wool/common cloth 2.5% 5.5% NaN
10. Eggs 5% 10% NaN
11. Bread 6% 6.5% NaN
OR NaN
As per print rate NaN
12. Meat, Chicken and Fish As fixed by the District Magistrate from time to time. NaN
13. Edible Oil/ Vegetable Oil/ HV Oil except loose Mustard Oil and those sold in packet 2.5% 4% OR As per print NaN
14. Cooked Food Served in any Establishment excluding Hotels/ Restaurants registered with the Tourism Department As fixed by the District Magistrate, Kinnaur from time to time. NaN
15. Milk, Curd and Cottage Cheese loose As fixed by the District Magistrate, Kinnaur from time to time. NaN
16. Fruits and Vegetables: (Including fees, freight charges, loading, unloading, wastage and other incidental charges). NaN
(1) Fruits 5% 25% NaN
(2) Non Perishable Vegetables: (Onion, Potato, Garlic, Ginger, Taro Roots Arbi and Zimikand) 5% 20% NaN
(3) All other perishable and leafy Vegetables 5% 30% NaN
17. Bottled Beverages As per company's printed price NaN
2342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

Terms and conditions:

1. The elements of expenditure, incurred/ actually paid by a dealer to be taken into account for computing the landed cost of the commodities listed above i.e. (i) Purchase Price, (ii) Freight, (iii) Central/local Taxes/GST, (iv) Loading, Unloading, Carriage, (v) Market Fee, (vi) Interest on Capital @ 1% for Wholesaler and Retailer on item No. 1 to 5 above. (vii) Other incidental charges @ 1% for wholesaler and retailers on item No. 1 to 5 above, (viii) 1% shortage will be allowed for Wholesaler and Retailer.

Note.—This condition will not be applicable on fruits and vegetables, as all incidental charges

have already been included in their retail margin of profit.

1. The Dealer engaged in wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

2. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:

(i) Food, grains,

= One Quintal

(ii) Gur, Shakkar, Khandsari, Sugar = One Quintal

(iii) Pulses, Salt

= One Quintal

(iv) Bread

= Ten Units

(v) Paper

= One Ream

(vi) Eggs

= One Hundred

(vii) Fruits and Vegetables = 20 Kg.

(viii)Bottled Beverages = 24 Units

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Sd/- TORUL S RAVEESH, IAS, District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo.

2343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

DISTRICT KINNAUR AT RECKONG PEO

APPENDUM

Dated, the 16th June, 2023

No: FDS-KNR-LPG/2022-941-983.—LPG Door Step Delivery Notification No. FDS- KNR-LPG/2022-1067-1109 dated 01-07-2022 and subsequent notification No. FDS-KNR- LPG/2022-3882-3923 dated 17-03-2023. It is hereby directed that the rates for Door Step Delivery of Commercial LPG cylinder shall remain the same as the existing rates for Door Step delivery of domestics LPG Cylinder.

All other terms, guidelines and instructions shall remain the same as per the previous notification.

Sd/- (TORUL S RAVEESH, IAS), District Magistrate, Kinnaur at Reckong Peo.

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जून, 2023

संख्याः टी0सी0पी0-ए (3)-5/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, जिन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले, यदि किसी व्यक्ति के, उक्त प्रारुप नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव हैं तो वह उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप और सुझाव प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हैं, पर राज्य सरकार द्वारा इन प्रारुप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (दसवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 2. परिशिष्ट-9 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 से संलग्न परिशिष्ट-9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''परिशिष्ट-9

(नियम 13 और 14 देखें)

संचार टावरों को लगाने (प्रतिष्ठापन) हेतु विनियम

1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा संसूचित नीति हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में इस शर्त पर लागू होगी कि यदि टावर आधार पर प्रतिष्ठापित किया गया हैं तो उस योजना क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में आवासीय भवनों के लिए यथालागू न्यूनतम सेट बैक लागू होंगे। छत के शीर्ष टावरों और आधार पर स्थापित टावरों हेतु संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र आज्ञापक होगा।

2. डिजिटल संचार अवसंरचना हेतु इन-बिल्ंिडग समाधान मॉडल बिल्ंिडग उप-विधि, 2016 की युक्तिका में उपाबन्ध के अनुसार बनाया जाएगा और समय-समय पर पश्चातवर्ती संशोधन को, नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपाबन्धों के अधीन गठित योजना/विशेष क्षेत्र में स्थित समस्त वाणिज्य, निवासीय (निवासीय सहकारी सोसाइटी भवन सम्मिलित), शासकीय भवन (सरकारी भवन सम्मिलित), बहुमंजिला वाणिज्यिक भवन सरकारी/प्राइवेट अस्पताल, वाणिज्यिक परिसर/होटल (होम स्टे/नाश्ता एवं बिस्तर सम्मिलित)/विमानपत्तन/पुलिस भवन इत्यादि को लागू होगा और जिनके लिए उन भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), हिमाचल प्रदेश से रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है।''

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A(3)-5/2019 dated 19-06-2023

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th June, 2023

No. TCP-A(3)-5/2019.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules to further amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) against these draft rules, he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Principal Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh;

Objections or suggestions, if any, received within the above stipulated shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these draft rules, namely :—

2345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning Tenth Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Appendix-9.—For Appendix-9, appended to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 the following shall be substituted, namely:—

"APPENDIX—9

(See rules 13 and 14)

REGULATIONS FOR INSTALLATION OF COMMUNICATION TOWERS 1. The Policy communicated by the Department of Information Technology, Himachal Pradesh shall be applicable in all the Planning Areas and Special Areas in the State of Himachal Pradesh subject to the condition that minimum set backs as applicable for residential buildings in that Planning Area or Special Area shall be applicable, in case tower is installed on ground. A Structural Stability Certificate of the building shall be mandatory for roof top towers and towers erected on ground.

2. In–building solutions for digital communications infrastructure shall be made as per provisions in addendum to Model Building Bye-Laws, 2016 and subsequent amendments from time to time which shall apply to all commercial, residential (including residential Co-operative Societies buildings), official buildings (including Government buildings), Multi-storey commercial buildings, Government/Private Hospitals, Commercial Complexes/Hotels [Including Home Stays/ Bed and Breakfast (B & B)]/Airports/Police Buildings etcetera located in Planning/ Special Areas constituted under the provisions of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and to those Real Estate Projects which require registration with Real Estate Regulatory Authority (RERA), Himachal Pradesh.

By order,

DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).

_________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जून, 2023

संख्याः टी0सी0पी0-एफ05/4/2022.--शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप को, नोटिस संख्याः हिम/टी.पी./पी.जे.टी./डी.पी-शिमला/2011/वालयूम-XIV/8168-8200, तारीख 08-02-2022 द्वारा निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा, जारी किया गया था और उसे तद्‌द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियाें से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 11-02-2022 को प्रकाशित किया गया था;

2346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 और इस निमित्त प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/सुझाव (वों) पर सम्यक्‌ रूप से विचार किया गया/उन्हें अस्वीकृत किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना का बिना किन्हीं उपान्तरणों के, अनुमोदन करते हैं। इसे नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश की वैबसाईट www.tcp.hp.gov.in यू0आर0एल0 https://tcp.hp.gov.in/Application/uploadDocuments/ devlopment Plan/PlanDoc020220507 122327.pdf पर परिचारित (होस्टिड) किया गया है और इसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित पूर्व निर्दिष्ट यू.आर.एल. सम्पर्क (लिंकेज) सहित एतद्‌द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है। एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त विकास योजना की प्रति कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :-

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लाक नं0 32-ए, विकास नगर, कुसुम्पटी, शिमला-171 009.

2. आयुक्त, नगर निगम शिमला।

3. नगर एवं योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

उक्त विकास योजना इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक माह उपरान्त प्रवर्तन में आएगी ।

आदेश द्वारा, देवेश कुमार, प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. TCP-F05/4/2022, dated

20-06-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 20th June, 2023

No. TCP-F05/4/2022.—WHEREAS, the draft Development Plan for Shimla Planning Area was issued by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh vide Notice No. HIM/TP/PJT/DP-Shimla/2011/Vol-XIV/8168-8200 dated 08.02.2022 and same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 11.02.2022 for inviting objection(s) and suggestion(s), from the person(s) likely to be affected thereby within 30 days from the date of Publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

AND WHEREAS the objection(s)/suggestion(s) received in this behalf have been duly considered/rejected;

2347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the Development Plan for Shimla Planning Area, without modification. It has been hosted at the official website of Department of Town and Country Planning, Himachal Pradesh www.tcp.hp.gov.in with URL https://tcp.hp.gov.in/Application/uploadDocuments/ devlopment Plan/PlanDoc020220507 122327.pdf . The same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh with fore-referred URL linkage as required under sub-section (4) of Section 20 of the Act ibid. A Notice is hereby given that a copy of the said Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director,

Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171 009.

2. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.

3. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, Himachal Pradesh.

The said Development Plan shall come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 7 तह0 वाचक चुराह/2023

श्रीमती नाशो पुत्री हाकमदीन, निवासी धार दिन्द, परगना बैरा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात मुहाल दिन्द में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती नाशो पुत्री हाकमदीन, निवासी धार दिन्द, परगना बैरा, तहसील चुराह, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार नकल में नाशो दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मुहाल दिन्द, पटवार वृत्त तरेला, तहसील चुराह में मेरा नाम नवाबो दर्ज है जो कि गलत है। 2348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 अतः प्रार्थिया का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर एवं एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद प्रकाशन किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम नवाबो उर्फ नाशो दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का तरेला को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 05-06-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 08 तह0 वाचक चुराह/2023

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी गांव नाल, डाकघर तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल मुहाल तीसागढ़ व रूडाल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी गांव नाल, डाकघर तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा हि0प्र0 ने आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, जमाबन्दी, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसका नाम परिवार नकल व शिक्षा प्रमाण-पत्र में बिलकुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल तीसागढ़ व रूडाल, तहसील चुराह में किशन लाल दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त 15 दिन के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम किशन लाल के बजाय कृष्ण लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त तीसा/थल्ली, तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 05-06-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।2349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 05 तह0 वाचक चुराह/2023

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रुध राम, निवासी गांव आशेई, परगना कोहाल चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात मुहाल भौगा व डूघली में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रुध राम, निवासी गांव आशेई, परगना कोहाल चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0 ने आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया कि मेरे पिता का नाम परिवार नकल में रुध राम दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल भौगा, डूघली व कमौथा पटवार वृत्त डूघली, तहसील चुराह में मेरे पिता का नाम राकेश कुमार है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद प्रकाशन किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के पिता का नाम राकेश कुमार उर्फ रुध राम दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का डूघली को पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 06-06-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 06 तह0 वाचक चुराह/2023

श्रीमती किशनी देवी पत्नी श्री पृथ्वी राज, निवासी गांव गुठोग, परगना बगोड़ी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व कागजात माल मुहाल सौहंडा में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती किशनी देवी पत्नी पृथ्वी राज, निवासी गांव गुठोग, परगना बगोड़ी, तहसील चुराह, जिला चम्बा हि0प्र0 ने एक आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल में किशनी देवी दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व सौहंडा, पटवार वृत्त झज्जा कोठी, तहसील चुराह में मेरा नाम किशनी दर्ज है जो कि गलत है। 2350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 अतः प्रार्थिया का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम किशनी के बजाये किशनी देवी दुरुस्त करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के 15 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व प्रार्थिया का नाम किशनी के बजाय किशनी देवी दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवारी हल्का झज्जा कोठी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 05-06-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तह0 वाचक0 चुराह/2023

श्री दीन मुहमम्द पुत्र श्री किरम, निवासी बंजली, डा0 कल्हेल, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत अभिलेख चरोडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्री दीन मुहमम्द पुत्र श्री किरम, निवासी बंजली, डा0 कल्हेल, तहसील चुराह, जिला चम्बा हि0प्र0 ने आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत की है कि उसकी पुत्री नामक मायरा बेगम का जन्म दिनांक 25-01-2021 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चरोडी में दर्ज नहीं है और अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चरोडी में दर्ज करने बारे आदेश सचिव, ग्राम पंचायत चरोडी को किये जाएं।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री नामक मायरा बेगम की जन्म तिथि का इन्द्राज करने बारे किसी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त पन्द्रह दिन के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत चरोडी, तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 05-06-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।2351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0... तह0 वाचक चुराह/

श्री जयराम पुत्र श्री बलदेव, निवासी गांव पलनोठी, डाकघर खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--Permission of delayed birth registration.

प्रार्थी श्री जयराम पुत्र श्री बलदेव, निवासी गांव पलनोठी, डाकघर खुशनगरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हि0प्र0 ने एक आवेदन पेश किया जिसमें साथ ब्यान हल्फी, C.M.O. चम्बा की रिपोर्ट, परिवार नकल, Birth report, अप्रयाप्ता प्रमाण-पत्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिपोर्ट, आधार कार्ड इस आशय से प्रस्तुत की है कि उसके पुत्र नामक दिव्यांश का जन्म (16-04-2018) को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत खुशनगरी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है और अनुरोध किया है कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुशनगरी में दर्ज करने बारे आदेश सचिव, ग्राम पंचायत खुशनगरी को दिये जाएं।

अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पुत्र नामक दिव्यांश पुत्र जय राम की जन्म तिथि का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त 15 दिन के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी के पुत्र नामक दिव्यांश की जन्म तिथि का इन्द्राज करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत खुशनगरी, तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 06-06-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 08/2023 तारीख दायरा : 27-04-2023 तारीख पेशी : 25-06-2023

. . वादी। श्री मोहिंदर सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी महाल डोला, मौजा खरयाना, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे। 2352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 श्री मोहिंदर सिंह पुत्र श्री मोती राम ने इस अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम मोहिंदर सिंह है जोकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व परिवार नकल में दर्ज है परन्तु पटवार वृत्त खरयाना के महाल डोला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम मोहिंदर कुमार अन्य हिस्सेदारों के साथ दर्ज है जोकि गलत है इसलिए मोहिंदर कुमार के स्थान पर मोहिंदर कुमार उपनाम मोहिंदर सिंह पुत्र श्री मोती दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

प्रार्थी के नाम दुरुस्ती प्रकरण पर आम जनता व प्रार्थी का पक्ष सुनने हेतु प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय मुकाम लगडू में दिनांक 25-06-2023 को निश्चित है जिसमें आम जनता का भी पक्ष सुना जाना है। अतः सर्वसाधारण/आम जनता को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त खरयाना के महाल डोला के राजस्व अभिलेख में मोहिंदर कुमार पुत्र श्री मोती के बजाए मोहिंदर कुमार उपनाम मोहिंदर सिंह पुत्र श्री मोती दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 25-06-2023 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज दर्ज करवा सकता है। दिनांक 25-06-2023 के उपरान्त इस बारे कोई भी आपत्ति/एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त हवडोल के महाल कोका के राजस्व अभिलेख में मोहिंदर कुमार के स्थान पर मोहिंदर कुमार उपनाम मोहिंदर सिंह पुत्र श्री मोती दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 02-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ता0/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 01/2023 तारीख दायरा : 19-01-2023 तारीख फैसला : 25-06-2023

. . वादी। श्रीमती अंजना कुमारी पुत्री श्री ईश्वर दत्त, निवासी महाल ढाटी परमाला व डा0 बग्गी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। 1. आम जनता महाल ढाटी परमाला व डा0 बग्गी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत बग्ग

विषय.--हि0प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण बारे। वादी श्रीमती अंजना कुमारी पुत्री श्री ईश्वर दत्त, निवासी महाल ढाटी परमाला व डा0 बग्गी, उप-तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी माता की मृत्यु 19-09-2021 को हुई है परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत बग्ग में नहीं करवाया है। इसलिए उनकी माता की मृत्यु पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत बग्ग को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख पेशी 25-06-2023 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत2353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 02-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ता0/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-06-2023 श्रीमती सत्या देवी पत्नी करनैल सिंह पुत्र साहब सिंह, निवासी महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

प्रीतम सिंह पुत्र, गोरखू राम पुत्र, वरिन्दर सिंह पुत्र, माया देवी विधवा श्री महलू, सूरज पुत्र हरनाम सिंह, हरवंश लाल पुत्र, शमशेर सिंह पुत्र अमी चन्द, नरदेव सिंह पुत्र निर्मल सिंह पुत्र, श्रीमती सरस्वती देवी विध्वा सरवण सिंह, कल्याण सिंह पुत्र वीरवल, रवि कुमार पुत्र, दलजीत सिंह पुत्र प्रभात सिंह, संजीवन सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह, मुल्तान सिंह पुत्र, चघर सिंह पुत्र, रणवीर सिंह पुत्र (मृतक) चन्दू राम के वारसान, श्रीमती गीता देवी विध्वा चन्दू राम, सचिन सिंह पुत्र, श्रीमती सारिका देवी पुत्री, श्रीमती सुदर्शना देवी विध्वा चतर सिंह उपनाम मदन लाल, महिन्दर सिंह (मृतक) पुत्र रसीला राम के वारसान, नरेन्द्र सिंह पुत्र, श्रीमती व्यासा देवी पुत्री, श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री, श्रीमती हुकमी देवी (मृतक) विध्वा श्री रसीला राम के वारसान, वलभूषण सिंह पुत्र, सम्पूर्ण सिंह पुत्र, भोपिन्दर सिंह पुत्र, श्रीमती सलोचना देवी (मृतक) विध्वा रण सिंह के वारसान, सुभाष पुत्र, बलदेव सिंह पुत्र, रूमेल सिंह पुत्र, सुरेन्दर सिंह पुत्र, श्रीमती सुखो पुत्री, श्रीमती सुति उपनाम सरस्वती देवी (मृतक) विध्वा वचित्र सिंह के वारसान निवासीगण गांव ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रतीवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 62, 63, खसरा कित्ता-8, रकबा तादादी 00-71-90 है0 वाक्या महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2014-15।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-06-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या ऐतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ............................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-06-2023 श्रीमती सत्या देवी पत्नी करनैल सिंह पुत्र साहब सिंह, निवासी महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

प्रीतम सिंह पुत्र, गोरखू राम पुत्र, वरिन्दर सिंह पुत्र, माया देवी विध्वा श्री महलू, नरदेव सिंह पुत्र निर्मल सिंह पुत्र, श्रीमती सरस्वती देवी विध्वा सरवण सिंह, कल्यण सिंह पुत्र वीरवल, रवि कुमार पुत्र, दलजीत सिंह पुत्र प्रभात सिंह, संजीवन सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह, मुल्तान सिंह पुत्र, चघर सिंह पुत्र, रणवीर सिंह पुत्र (मृतक) चन्दू राम के वारसान, श्रीमती गीता देवी विध्वा चन्दू राम, सचिन सिंह पुत्र, श्रीमती सारिका देवी पुत्री, श्रीमती सुदर्शना देवी विध्वा चतर सिंह उपनाम मदन लाल, महिन्दर सिंह (मृतक) पुत्र रसीला राम के वारसान, नरेन्द्र सिंह पुत्र, श्रीमती व्यासा देवी पुत्री, श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री, श्रीमती हुकमी देवी (मृतक) विध्वा श्री रसीला राम के वारसान, वलभूषण सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह पुत्र, भोपिन्दर सिंह पुत्र, श्रीमती सलोचना देवी (मृतक) विध्वा रण सिंह के वारसान, सुभाष पुत्र, बलदेव सिंह पुत्र, रूमेल सिंह पुत्र, सुरेन्दर सिंह पुत्र, श्रीमती सुखो पुत्री, श्रीमती सुति उपनाम सरस्वती देवी (मृतक) विध्वा वचित्र सिंह के वारसान सभी निवासीगण गांव ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रतीवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 28, खतौनी नं0 68, खसरा कित्ता-50, रकबा तादादी 01-22-39 है0 वाक्या महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2014-15।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-06-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या ऐतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ............................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-06-2023 श्रीमती सत्या देवी पत्नी करनैल सिंह पुत्र साहब सिंह, निवासी महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश2355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 बनाम

नर देव सिंह पुत्र, निर्मल सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, स्नेह लता पत्नी श्री कल्याण सिंह, रवि कुमार पुत्र, दलजीत सिंह पुत्र प्रभात सिंह, संजीवन सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, मुल्तान सिंह पुत्र, चघर सिंह पुत्र श्री चन्दू राम, चतर सिंह उर्फ मदन लाल (मृतक) पुत्र श्री चन्दू राम के वारसान, रणधीर सिंह (मृतक) पुत्र श्री चन्दू राम के वारसान, कर्मो देवी पुत्री, कुशला देवी पुत्री, सरोज कुमारी पुत्री चन्दू राम, महिन्द्र सिंह (मृतक) पुत्र श्री रसीला राम के वारसान, पुष्पा देवी पुत्री श्री रसीला राम, सरस्वती देवी विध्वा श्री स्वर्ण सिंह सभी निवासी महाल व मौजा बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतीवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 38, खतौनी नं0 45, खसरा कित्ता-5, रकबा तादादी 01-32-81 है0 वाक्या महाल चड़ी डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2015-16।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-06-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या ऐतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ............................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-06-2023 श्रीमती सत्या देवी पत्नी करनैल सिंह पुत्र साहब सिंह, निवासी महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

नरदेव सिंह पुत्र, निर्मल सिंह पुत्र, सरस्वती देवी विध्वा श्री स्वर्ण सिंह, स्नेह लता पत्नी श्री कल्याण सिंह, प्रभात सिंह पुत्र, जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुन्दर, मुल्तान सिंह पुत्र, चघर सिंह पुत्र श्री चन्दू राम, सचिन सिंह पुत्र, सारिका देवी पुत्री, सुदर्शना देवी विध्वा श्री चतर सिंह, अमित पुत्र, अपनम पुत्री स्नेह लता विध्वा श्री रणधीर सिंह, महिन्द्र सिंह (मृतक) पुत्र श्री रसीला राम के वारसान, नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रसीला राम, सभी निवासी महाल व मौजा बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतीवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 43, खतौनी नं0 78, ता 84, खसरा कित्ता-14, रकबा तादादी 02-70-58 है0 वाक्या महाल भटेछ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2012-13।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस 2356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-06-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या ऐतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ............................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-06-2023 श्रीमती सत्या देवी पत्नी करनैल सिंह पुत्र साहब सिंह, निवासी महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

नरदेव सिंह पुत्र, निर्मल सिंह पुत्र, सरस्वती देवी विध्वा श्री स्वर्ण सिंह, कल्याण सिंह पुत्र श्री बीरवल, प्रभात सिंह पुत्र, जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुन्दर, मुल्तान सिंह पुत्र श्री चन्दू राम, रणवीर सिंह (मृतक) पुत्र श्री चन्दू राम के वारसान, महिन्द्र सिंह (मृतक) पुत्र श्री रसीला राम के वारसान, नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रसीला राम, राजीव कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, सभी निवासी महाल व मौजा बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रतीवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत भूमि खाता नं0 112, खतौनी नं0 262, खसरा कित्ता-2, रकबा तादादी 00-26-13 है0 वाक्या महाल ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2014-15।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-06-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या ऐतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ............................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : दायर तिथि : 25/टी0डी0आर0/2023 जन्म पंजीकरण 13-03-2023 श्री हेत राम पुत्र कर्मू, निवासी गांव पिउण, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री हेत राम पुत्र कर्मू, निवासी गांव पिउण, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) के पुत्र गौरव कुमार के जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में इश्तहार/सूचना राजपत्र, हि0प्र0 में प्रकाशित करने बारे।

श्री हेत राम पुत्र कर्मू, निवासी गांव पिउण, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र गौरव कुमार का जन्म दिनांक 05-11-2005 को गांव पिउण, ग्राम पंचायत भटवाडी में हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत भटवाडी के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अब ग्राम पंचायत भटवाडी में अपने पुत्र के जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई जिसमें उक्त श्री गौरव कुमार पुत्र हेत राम का जन्म दिनांक 05-11-2005 को होना पाया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति गौरव कुमार के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भटवाडी के रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 22-07-2023 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 08-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 09/2023 तारीख मजरूआ : 28-04-2023 तारीख पेशी : 27-07-2023 श्री अमित ठाकुर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी स्योह, डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।2358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

श्री अमित ठाकुर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी स्योह, डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि वादी के स्व0 पिता का नाम कागजात माल स्योह में ईन्द्र सिंह दर्ज है जो कि गलत है। जबकि पंचायत रिकार्ड ग्राम पंचायत स्योह व आधार कार्ड में वादी के पिता का नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज है, जो सही है। राजस्व रिकार्ड क्षेत्रीय कानूनगो हल्का सिद्धपुर/महाल स्योह में वादी अमित ठाकुर अपने पिता का नाम स्व0 ईन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-07-2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व विभाग क्षेत्रीय कानूनगो सिद्धपुर/महाल स्योह के रिकार्ड में सही नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 01/20

तारीख मरजूआ : 09-06-2023 श्रीमती राधा पत्नी श्री भाग सिंह, निवासी सेरजगास, डा0 सेरजगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती राधा पत्नी श्री भाग सिंह, निवासी सेरजगास, डा0 सेरजगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सेर जगास के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसके पुत्र निशांत तोमर का जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर हाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सकी। उसके अनुसार निशांत तोमर का जन्म दिनांक 01-04-2008 को स्थान सेरजगास में हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत सेरजगास में अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।2359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को निशांत तोमर के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सेरजगास में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा व सचिव, ग्राम पंचायत सेरजगास को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09-06-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। (उमेश शर्मा),

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री ऋषभ शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-06-2023

सरिता देवी

बनाम

आम जनता

सरिता देवी पत्नी श्री रविन्द्र कुमार, निवासी ग्राम घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका सही नाम सरिता देवी पत्नी श्री रविन्द्र कुमार है परन्तु उनके अन्य दस्तावेज में उनका नाम सुरतो शर्मा पत्नी श्री रविन्द्र कुमार दर्ज है जिसके साक्ष्य हेतु आवेदिका ने एक ब्यान हल्फी भी प्रस्तुत की है। आवेदिका ने अपना नाम सुरतो शर्मा से सरिता देवी बदलने हेतु इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा समस्त जनता व आवेदिका के समस्त रिशतेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदिका का नाम सुरतो शर्मा से सरीता देवी दुरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-06-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। उसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-06-2023 को मेरेेे हस्ताक्षर एवं अदालत की मोहर द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री ऋषभ शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 26-06-2023

गुरदीप कौर

2360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945

बनाम

आम जनता

गुरदीप कौर पत्नी श्री जीवन सिंह, निवासी ग्राम पुरुवाला सन्तोषगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम उसकी शादी से पूर्व गुरमीत कौर था परन्तु उसकी शादी के बाद इसका नाम गुरदीप कौर पत्नी श्री जीवन सिंह दर्ज हुआ जोकि उनके पति के परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड में दर्ज है अब आवेदिका ने अपना नाम गुरमीत कौर से गुरदीप कौर बदलने हेतु इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा समस्त जनता व आवेदिका के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदिका का नाम गुरमीत कौर से गुरदीप कौर दुरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-06-2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। उसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-06-2023 को मेरेेे हस्ताक्षर एवं अदालत की मोहर द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मोहम्मद जमशेर खान पुत्र श्री मकसूद खान, निवासी ग्राम व डाकघर मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री मोहम्मद जमशेर खान पुत्र श्री मकसूद खान, निवासी ग्राम व डाकघर मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री माईशा की जन्म तिथि 05-03-2019 है, जोकि ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10-07-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक कोई भी उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त माईशा की जन्म तिथि 05-03-2019 ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 29-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री असलम खान पुत्र श्री अली हसन, निवासी ग्राम खैरवाला, डाकघर विक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री असलम खान पुत्र श्री अली हसन, निवासी ग्राम खैरवाला, डाकघर विक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी पुत्री अंजुम की जन्म तिथि 06-07-2021 है, जोकि ग्राम पंचायत विक्रमबाग, तहसील नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10-07-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त अंजुम की जन्म तिथि 06-07-2021 ग्राम पंचायत विक्रमबाग, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 29-05-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) केस नं0 04/23 दायर तिथि 15-05-2023 श्री रविन्द्र पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम झलोटी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्द्र पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम झलोटी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बी एण्ड डी/डिलेड केसिस/2022-1094, दिनांक 01-05-2023 द्वारा अनुलग्न क्रमशः ब्यान हल्फी, दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत कान्टी मशवा, आशा कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्र झलोटी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार नकल एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम आल्या व जन्म तिथि 25-11-2017 है, जिसका अज्ञानतावश नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। आल्या की माता का नाम श्रीमती निर्जला देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-07-2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में 2362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रविन्द्र पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम झलोटी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Sh. Dinesh Kumar (Divorcee) that aged about 33 years s/o Sh. Ram Dayal Sharma, r/o Village Dolna, P.O. Badol, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.), and

Smt. Krishna Sharma (Divorcee) that aged about 27 years, d/o Sh. Bansi Ram, r/o Village ..Applicants. Kafanu, P.O. Hallanha, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public ..Respondent.

Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Dinesh Kumar (Divorcee) that aged about 33 years s/o Sh. Ram Dayal Sharma, r/o Village Dolna, P.O. Badol, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.), and Smt. Krishna Sharma (Divorcee) that aged about 27 years, d/o Sh. Bansi Ram, r/o Village Kafanu, P.O. Hallanha, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits for registration of their marriage in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 06-06-2023 stating therein that they have solemnized their marriage on 10-09-2021 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 10-09-2021 between Sh. Dinesh Kumar (Divorcee) s/o Sh. Ram Dayal Sharma, r/o Village Dolna, P.O. Badol, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.), and Smt. Krishna Sharma (Divorcee), d/o Sh. Bansi Ram, r/o Village Kafanu, P.O. Hallanha, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.), he/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of publication of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

2363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 Issued under my hand and office seal of this court on 08-06-2023.

Seal.

Sd/-

Additional District Registrar of Marriage-cum-S.D.M.,

Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

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नाम परिवर्तन

मैं, आरती गुप्ता पुत्री स्व0 श्री एस0 एल0 गुप्ता, शर्मा निवास, नजदीक गवर्नमैंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटू, शिमला, जिला शिमला-171011 (हि0प्र0) अपने बेटे का नाम सर्व हिमानी से बदल कर सर्व गुप्ता कर रही हूं और उसकी उम्र 12 साल (जन्म तिथि 18-09-2010) है। कृपया सभी नोट करें।

आरती गुप्ता

पुत्री स्व0 श्री एस0 एल0 गुप्ता,

शर्मा निवास,

नजदीक गवर्नमैंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटू,

शिमला, जिला शिमला-171011 (हि0प्र0)।

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नाम परिवर्तन

मैं, सार्थक कालिया सुपुत्र संजीव कुमार कालिया, गांव छप्परोह, डा0 चिंतपूर्णी, उप-तहसील भरवाईं, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरे स्कूल के प्रमाण-पत्र में मेरी माता का नाम गलती से मनीषा कालिया लिख दिया है जबकि उनका सही नाम मनीषा शर्मा है।

सार्थक कालिया सुपुत्र संजीव कुमार कालिया, गांव छप्परोह, डा0 चिंतपूर्णी,

उप-तहसील भरवाईं,

तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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नाम परिवर्तन

मैं, सर्विस नं0 JC197771-L Ex Sub CLK/CONT कुन्दन लाल (69) सुपुत्र श्री देव राज खत्री, गांव व डा0 घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री का सही नाम Aman Jyoti तथा जन्म तिथि 13-01-1985 है। गलती से मेरे सेना रिकार्ड में नाम Aman Joyti तथा जन्म तिथि 02-09-1985 दर्ज हो गई है। मेरे सेना रिकार्ड में सही नाम Aman Jyoti तथा जन्म तिथि 13-01-1985 दर्ज किया जाए।

सर्विस नं0 JC197771-L Ex Sub CLK/CONT कुन्दन लाल सुपुत्र श्री देव राज खत्री,

गांव व डा0 घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)।2364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जून 2023/31 ज्येष्ठ, 1945 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-06-21.60_gazette_2023-21_06_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-06-21.60_gazette_2023-21_06_2023.