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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 62, 23 June 2023

Published 23 June 2023

Gazette no.
62
Gazetteid
62/GAZETTE/2023-23/06/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-06-23.62_gazette_2023-23_06_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 23 जून, 2023/02 आषाढ़, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 मई, 2023

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-11/2023-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन 62—राजपत्र/2023-23-06-2023 (2383) 2384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 9) को दिनांक 19-05-2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, सचिव (विधि)।

--------

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. धारा 21 का संशोधन।

-------

2023 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 19 मई, 2023 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 31) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 21 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 21 में ''कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।2385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement. 2. Amendment of section 21.

________

Act No. 9 of 2023 THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) AMENDMENT ACT, 2023 (AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 19TH MAY, 2023)

AN

ACT

Further to amend the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of

Development and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Amendment Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 21.—In section 21 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act 2005, for the words and sign "imprisonment for a term which may extend to five years or with a fine which may extend to ten lakh rupees, or with both", the words "a fine which may extend to ten lakh rupees" shall be substituted.

_________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 मई, 2023

संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-8/2023-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 7) को दिनांक 24-05-2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधयेक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 6 का संशोधन।

3. निरसन और व्यावृत्ति।

-----------

2023 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मई, 2023 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह 24 जनवरी, 2023 सेे प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 6 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के परन्तुक में, ''इकतालीस'' शब्द के स्थान पर ''चौंतीस'' शब्द रखा जाएगा।

3. निरसन और व्यावृत्ति.--(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।2387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION

(AMENDMENT) ACT, 2023

ARRANGMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.

2. Amendment of section 6.

3. Repeal and saving.

___________

Act No. 10 of 2023 THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2023)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994

(Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and comencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of January, 2023.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the proviso, for the words "forty one", the words "thirty four" shall be substituted.

3. Repeal and saving.—(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

2388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सुदेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री मोती राम, गांव बेहड़ा, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनुई, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2151/2023 दिनांक 05-06-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/8391, दिनांक 30-05-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) पैन कार्ड जिसमें आवेदिका सुदेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री मोती राम, गांव बेहड़ा, डाकघर कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनुई, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका सुदेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री मोती राम का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 30-05-2023 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुदेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री मोती राम, गांव बेहड़ा, डाकघर कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 23-03-1960 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सुदेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री मोती राम, गांव बेहड़ा, डाकघर कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनुई को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 09-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

हेम सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह, ईगल हाउस, गांव भद्रम, डाकघर सरोल, उप-तहसील पुखरी, . . वादी। जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत टिकरी, विकास खण्ड चम्बा2389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2038/2023 दिनांक 29-05-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/8165, दिनांक 26-05-2023, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार नकल, (7) शिक्षा प्रमाण-पत्र (8) आधार कार्ड, (9) पास पोर्ट जिसमें आवेदक हेम सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह, ईगल हाउस, गांव भद्रम, डाकघर सरोल, ग्राम पंचायत टिकरी उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में हेम सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह, ईगल हाउस, गांव भद्रम, डाकघर सरोल के बेटे पवन सिंह राणा पुत्र हेम सिंह राणा का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 26-05-2023 को जारी हुआ है उसमें की है। अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि पवन सिंह राणा पुत्र हेम सिंह राणा कीे जन्म तिथि 29-03-1972 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक हेम सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह, ईगल हाउस, गांव भद्रम, डाकघर सरोल के बेटे पवन सिंह राणा पुत्र हेम सिंह राणा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, टिकरी को पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 02-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सरोज कुमारी पुत्री श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1979/2023 दिनांक 26-05-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/8156, दिनांक 26-05-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका सरोज कुमारी पुत्री श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर सिढकुण्ड, ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं 2390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका सरोज कुमारी पुत्री श्री टेक चन्द का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 26-05-2023 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सरोज कुमारी पुत्री श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा कीे जन्म तिथि 01-04-1975 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सरोज कुमारी पुत्री श्री टेक चन्द, गांव व डाकघर सिढकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सिढकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : /तहसील रीडर/2023

तारीख पेशी : 15-06-2023 सक्ष्म शर्मा पुत्र श्री मनजिंदरपाल, निवासी मुहल्ला कुन्हा, डाकघर चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भनोता विकास खंड चम्बा

विषय.-- जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उपमंडलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003, दिनांक 27-05-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/8157, दिनांक 26-05-2023, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक सक्ष्म शर्मा पुत्र श्री मनजिंदरपाल, निवासी मुहल्ला कुन्हा, डाकघर चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 10-06-2004 किन्ही कारणों से ग्राम पंचायत भनोता, विकास खंड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनोता, विकास खंड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सक्ष्म शर्मा पुत्र श्री मनजिंदरपाल, निवासी मुहल्ला कुन्हा, डाकघर चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) में उसकी जन्म तिथि 10-06-2004 को ग्राम पंचायत भनोता, विकास खंड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार2391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 10-06-2004 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2023

तारीख पेशी : 29-6-2023

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.--कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी देशो पुत्र. धरमू, निवासी गांव/मुहल्ला हुरेड, परगना भडिया, तहसील व जिला चम्बा, (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि, उसका नाम उसके आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत जटकरी, विकास खंड मैहला में देशो है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल भडिया के मुहाल हुरेड के राजस्व अभिलेख में उसका नाम देश राज दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल भडिया के मुहाल हुरेड के राजस्व अभिलेख में देश राज की बजाये देशो दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की यदि देश राज पुत्र धर्मो के नाम को देशो दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेगे।

आज दिनांक 29-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुये है।

हस्ताक्षरित/-

तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती सनेह लता पुत्री श्री चेत राम पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी ध्रवी चम्बा, तहसील चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)2392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम स्नेह लता है। हमारी मलकियती भूमि मोहाल सेर व स्कूल प्रमाण-पत्र में मेरा नाम स्नेह लता दर्ज है जो सही है। लेकिन मलकियती भूमि मुहाल बनी पटवार वृत्त बनीखेत में मेरा नाम सिमा देवी पुत्री चेत राम पुत्र गोविन्द राम दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-07-2023 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेर्णी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री जुग्तेश्वर सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रितपाल सिंह, निवासी हाउस नम्बर 219, सैक्टर-9सी, चंडीगढ़, हाल निवासी वार्ड न0 1, अप्पर बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरे पिता का सही नाम प्रितपाल सिंह है। मेरे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम प्रितपाल सिंह दर्ज है जो सही है। लेकिन मलकियती भूमि मुहाल बकरोटा, पटवार वृत्त डलहौजी में मेरे पिता का नाम पृथीपाल सिंह पुत्र श्री लै0 कर्नल अमर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-07-2023 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेर्णी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।2393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) श्री अशवनी ठाकुर पुत्र बालकू राम, निवासी गांव शाला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हडला में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

प्रार्थी श्री अशवनी ठाकुर पुत्र बालकू राम, निवासी गांव शाला, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बावत ग्राम पंचायत नडल के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके पुत्र अशवनी ठाकुर का जन्म तिथि 01-01-2017 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत नडल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है इसलिए अब ग्राम पंचायत नडल को पंजीकरण करने के आदेश दिए जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के पुत्र के नाम पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-07-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करेे अन्यथा प्रार्थी के पुत्र अशवनी ठाकुर की जन्म तिथि 01-01-2017 को पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) श्री प्रताप सिंह पुत्र हुशयारा, निवासी गांव रोहट, मुहाल भलेई, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला . . प्रार्थी। चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भलेई में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

प्रार्थी श्री प्रताप सिंह पुत्र हुशयारा, निवासी गांव रोहट, मुहाल भलेई, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बावत ग्राम पंचायत भलेई के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपने पिता की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आवेदन है। प्रार्थी के पिता हुशयारा का स्वर्गवास दिनांक 19-02-1983 को हो चुका है लेकिन ग्राम पंचायत 2394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून 2023/02 आषाढ़, 1945 भलेई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकरण करवाना छूट गया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके पिता हुशयारा की मृत्यु तिथि 19-02-1983 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत भलेई के जन्म एवम्‌ मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु की तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है इसलिए अब ग्राम पंचायत भलेई को पंजीकरण करने के आदेश दिए जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के पिता के नाम पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-07-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करेे अन्यथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Rajesh Kumar s/o Chaman Lal, r/o Village Khaltu, P.O. Subathu, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Rajesh Kumar to Rajesh Sharma. In futuer I shall be known as Rajesh Sharma.

RAJESH KUMAR

s/o Chaman Lal,

r/o Village Khaltu, P.O. Subathu,

Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-06-23.62_gazette_2023-23_06_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-06-23.62_gazette_2023-23_06_2023.