राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 04 जुलाई, 2023/13 आषाढ़, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला, 23 जून, 2023
संख्याः टी0पी0टी0-ई(3)-37/2020.--प्रारूप हिमाचल प्रदेश मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 को मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 की 70—राजपत्र/2023-04-07-2023 (2657) 2658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार, तद्द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 03-04-2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 अप्रैल, 2023 को प्रकाशित किया गया था;
और नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 164 घ और धारा 146 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-24/88 टी0पी0टी0-III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 214 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 214 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
(1) निधि की स्थापना.--राज्य सरकार अधिनियम की धारा 146 की उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण के किसी भी मोटर यान के उपयोग से उद्भूत किसी दायित्व को पूर्ण करने के लिए निधि की स्थापना करेगी या इसके नियोजन में कोई व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन उद्भूत होने वाले दायित्व सहित अन्य पक्षकारों के लिए उपगत कर सकेगा।
(2) निधि की व्यवस्था.--(i) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ में रु0 8.00 करोड़ (आठ करोड़ रुपए) की निधि की व्यवस्था की जाएगी।
(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इस निधि की राशि को बनाया रखा जाएगा (टॉपड अप किया जाएगा) ।
(iii) निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश खाता शीर्ष : 2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम- 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200 अन्य कार्यक्रम-28 गैर बीमा —त राज्य सरकार/बोर्ड/निगम के यानों की दुर्घटनाओं पर दावों, के निपटान हेतु प्रतिकर के अंतर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन-ए-सी(2)-6/2022, तारीख 7-5-2022 द्वारा खोले गए/प्राधि—त लेखा शीर्ष को संचालित करेगा।
(3) निधि का परिनिर्धारण और संदाय.--(i) अधिनियम की धारा 146 की उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी आवश्यक दस्तावजों के साथ अपनी अपेक्षा का विवरण जो दावे की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है को विद्वत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय/निर्णय की एक प्रति के साथ निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश को भेजेंगे।
(ii) निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश अधिनियम के अधीन विद्वत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय/निर्णय के अनुसरण में धारा 146 की उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से प्रतिकर के दावों की प्राप्ति पर, अपना समाधान होने और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि समस्त अनिवार्य अपेक्षाओं की अनुपालना की गई है, निधि को स्वी—त करेगा।2659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 (4) निकासी.--(i) प्राधिकरण के किसी भी मोटर यान के उपयोग से उद्भूत होने वाले किसी भी दायित्व को पूर्ण करने के प्रयोजन के सिवाय निधि से कोई भी राशि नहीं निकली जाएगी, जिसे प्राधिकरण या प्राधिकरण के नियोजन में कोई व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन उद्भूत होने वाले दायित्व सहित अन्य पक्षकार को उपगत कर सकेगा।
(ii) प्राधिकरण ऐसी शर्तों और ऐसे निर्बंधनाें के अध्यधीन जो वह इस निमित्त अधिरोपित कर सके, अपने किसी अधिकारी को खंड (i) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए निधि से राशि निकालने के लिए प्राधि—त करेगा।
(iii) प्राधिकरण के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित, पूर्वोक्त खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन की एक प्रति बैंक को भेजी जाएगी, जो केवल ऐसे अनुमोदन में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उसमें अंतर्विष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन निकासी की अनुमति देगा ।
(5) दावों का परिनिर्धारण.--प्राधिकरण दावों के परिनिर्धारण, जो निधियों से चुकाए जाने हैं, के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की बाबत ऐसे निर्देशों की अनुपालना करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।
(6) संपरीक्षा.--प्राप्ति और व्यय खातों की संपरीक्षा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी ।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (आर0 डी0 नजीम), प्रधान सचिव (परिवहन)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-E(3)-37/2020, dated
23-06-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd June, 2023
No. TPT-E(3)-37/2020.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicle (First Amendment) Rules, 2023 were notified vide this department notification of even number dated 03-04-2023 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 21st April, 2023 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, as required under the provisions of sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988);
And Whereas, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period;
Now Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 164D and proviso to sub- section (3) of Section 146 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999, notified vide this department's2660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 Notification No. 5-24/88-TPT-III, dated 12th July, 1999 and published in the Rajpatra (Extra Ordinary), Himachal Pradesh, dated 27th July, 1999, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle (First Amendment) Rules, 2023.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Substitution of rule 214.—For rule 214 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules,1999, the following shall be substituted, namely:—
(1) Establishment of fund.—The State Government shall establish a fund for meeting any liability arising out of the use of any motor vehicle of any authorities specified under sub-section (3) of Section 146 of Act or any person in its employment may incur to third parties including liability arising under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).
(2) Provision of fund.—(i) The provision of the amount to the fund amounting to Rs. 8.00 Crore (Rupees eight crore) shall be made initially by the Government of Himachal Pradesh.
(ii) The amount of this fund shall be topped up at the end of each financial year.
(iii) The Director, Transport, Himachal Pradesh shall operate the head account opened/authorised by the Finance Department vide Notification No. Fin-A-C(2)-6/2022, dated 07-05-2022 under head of account: 2235-Social Security and Welfare Programme-60 Other Social Security and Welfare Programmes-200 Other Programmes-28- Compensation for settlement of claims on accidents of the Non-Insured State Government/Boards/Corporation Vehicles.
(3) Settlement and payment of fund.—(i) The authorities specified under sub-section (3) of Section 146 of the Act shall send the details of their requirements alongwith essential documents which are necessary to ascertain the genuineness of the claim alongwith a copy of award/judgment passed by the Ld. Motor Accident Claim Tribunal, to the Director, Transport, Himachal Pradesh.
(ii) The Director, Transport, Himachal Pradesh on receipt of the compensation claims from the authorities specified under sub-section (3) of Section 146, in pursuance of the award/judgement passed by the Ld. Motor Accident Claim Tribunal under the Act, shall after satisfying and ensuring that all essential requirements have been adhered to, sanction the fund.
(4) Withdrawal.—(i) No amount shall be withdrawn from the fund except for the purpose of meeting any liability arising out of the use of any motor vehicle of the authority which the authority or any person in the employment of the authority may incur to third parties including liability arising under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).
(ii) The authority shall, subject to such conditions and restrictions as it may impose in this behalf, authorise one of its officers to draw money from the fund for the purpose mentioned in clause (i).
(iii) A copy of the authorisation referred to in clause (ii) ibid duly authenticated by a competent officer of the authority shall be sent to the bank which shall permit withdrawal only by the officer specified in such authorisation subject to the conditions and restrictions contained therein.
2661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945(5) Settlement of claims.—The authority shall comply with such directions as the State Government, may from time to time, issue, with respect to the procedure to be followed for settlement of claims which are to be met out of the funds.
(6) Audit.—The receipt and expenditure accounts will be audited by Accountant General, Himachal Pradesh.
By order,
Sd/- (R. D. NAZEEM), Principal Secretary (Transport).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 21st June, 2023
No. HHC/Estt.3(578)/2006.—02 days commuted leave for 07-06-2023 and 08-06-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Seema Sharma, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Smt. Seema Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Seema Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2023
No. HHC/Estt.3(838)/2013.—03 days commuted leave w.e.f. 01-06-2023 to 03-06-2023 with permission to suffix Sunday on 04-06-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Ms. Sunita Devi, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Ms. Sunita Devi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
2662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945Certified that Ms. Sunita Devi would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2023
No.HHC/Admn.3(270)/88-I.—03 days commuted leave w.e.f. 18-05-2023 to 20-05-2023 with permission to suffix Sunday on 21-05-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.
Certified that Smt. Sanjokta Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2023
No. HHC/admn. 3(2)/2009.—05 days commuted leave w.e.f. 05-06-2023 to 09-06-2023 with permission to prefix Sunday on 04-06-2023 and suffix second Saturday and Sunday on 10th & 11th June, 2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Yugal Kishore, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Yugal Kishore has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Yugal Kishore would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
2663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2023
No. HHC/Admn.3(236)/86-I.—02 days commuted leave for 19-05-2023 and 20-05-2023 with permission to suffix Sunday on 21-05-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Durgesh Chand Sharma, Additional Registrar of this Registry.
Certified that Shri Durgesh Chand Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Durgesh Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2023
No.HHC/ Admn.3(352)/92-I.—05 days leave i.e. 03 days earned leave w.e.f. 05-06-2023 to 07-06-2023 and 02 days commuted leave for 08-06-2023 and 09-06-2023 with permission to prefix Sunday on 04-06-2023 and suffix second Saturday and Sunday on 10th & 11th June, 2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Nisha Ahluwalia, Court Master of this Registry.
Certified that Smt. Nisha Ahluwalia has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Nisha Ahluwalia would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd June, 2023
No. HHC/Admn.3(242)/86-I.—04 days commuted leave w.e.f. 08-05-2023 to 11-05-2023 with permission to prefix Sunday on 07-05-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Hitesh Sharma, Court Master of this Registry.
2664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945Certified that Shri Hitesh Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Hitesh Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2023
No. HHC/Estt.3(605)/2007.—02 days commuted leave for 26-05-2023 and 27-05-2023 with permission to suffix Sunday on 28-05-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Monika Sood, Secretary of this Registry.
Certified that Smt. Monika Sood has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Monika Sood would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2023
No. HHC/ Estt.3(709)/2009.—03 days commuted leave w.e.f. 07-06-2023 to 09-06-2023 with permission to suffix second Saturday and Sunday on 10th & 11th June, 2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Kalyan Singh Tanta, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Kalyan Singh Tanta has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Kalyan Singh Tanta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
2665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 22nd June, 2023
No. HHC/Admn.3(340)/92-I.—Following kinds of commuted leave are hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Ram Lok Sharma, Court Master of this Registry:—
1. 04 days commuted leave w.e.f. 03-05-2023 to 06-05-2023 with permission to suffix Sunday on 07-05-2023.
2. 03 days commuted leave w.e.f. 10-05-2023 to 12-05-2023 with permission to suffix second Saturday and Sunday on 13th & 14th May, 2023.
3. 15 days commuted leave w.e.f. 18-05-2023 to 01-06-2023
4. 07 days commuted leave w.e.f. 07-06-2023 to 13-06-2023
Certified that Shri Ram Lok Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Ram Lok Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 जुलाई, 2023
संख्याः गृह(ए)ए(1)-10/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17)े की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से विद्यमान विधि(यों) के अधीन रिपोर्टिड सड़क यातायात दुर्घटना मामलों के रजिस्ट्रीकरण और अन्वेषण को सुकर बनाने के लिए नीचे दी गई अनुसूची में यथावर्णित तीन यातायात एवं पर्यटक पुलिस थाना स्थित मध्य रेंज (मण्डी) में बघेड़ जिला बिलासपुर, नेरचौक जिला मण्डी एवं भुन्तर जिला कुल्लू में सृजित करते हैं, अर्थात्ः--2666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 अनुसूची
| क्र0 स ं 0 | रेंज | पुलिस थाना | स्थान | क्षेत्राधिकार | टिप्पणी |
| 1. | मध्य रेंज | यातायात एवं पर्यटक पुलिस थाना, जिला बिलासपुर | बघेड़ | राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जिला बिलासपुर (गड़ामोड़ा से डैहर) | प्रत्येक यातायात एवं पर्यटक पुलिस थाना का क्षेत्राधिकार "राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा" जो अधिगृहीत चौड़ाई (मार्ग अधिकार) जो कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग 21 के साथ लम्बाई में जिला बिलासपुर, मण्डी एवं कुल्लू तक सीमित है। क्षेत्राधिकार सम्बधित जिला सीमा के साथ सहविस्तारी होगा। |
| यातायात एवं पर्यटक पुलिस थाना, जिला मण्डी | नेरचौक | राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जिला मण्डी (डैहर से झिरी) | |||
| यातायात एवं पर्यटक पुलिस थाना, जिला कुल्लू | भुन्तर | राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जिला कुल्लू (झिरी से मनाली) |
सम्बधित जिला पुलिस अधीक्षक जिलें में यातायात एवं पर्यटक पुलिस थाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 (कीरतपुर-मनाली फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग) मे होने वाली सड़क यातायात दुर्घटनाओं के मामलों की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा और इन पुलिस थानाें में नवीनतम तकनीक, प्रशिक्षण आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
इन तीनों यातायात एवं पर्यटक पुलिस थानो का प्रमुख/प्रभारी पुलिस उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा, इनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक के संबंधित कार्यालय का मुख्यालय होगा। यातायात एवं पर्यटक पुलिस थानो के कर्मचारिवृन्द, जिला पुलिस अधीक्षक के समग्र आदेश और नियन्त्रण के अधीन एक राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस का यातायात, पर्यटक एवं रेलवे विंग इन यातायात एवं पर्यटक पुलिस थानों का नोडल कार्यालय/एजेंसी होगा। तथापि, परिचालन नियन्त्रण संम्बधित जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों की तैनाती व स्थानान्तरण, प्रशासन और रसद की व्यवस्था जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)-10/2023 dated
01-07-2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st July, 2023
No. Home (A)A(1)-10/2023.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974) read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal2667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to create three Traffic-cum-Tourist Police Stations at Central Range (Mandi) in Baghed of District Bilaspur, Nerchowk of District Mandi and Bhunter of District Kullu as mentioned in the SCHEDULE given below, to facilitate the registration and investigation of Road Traffic Accident cases reported under the prevailing law(s), with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Range | Police Stations | Place | Jurisdiction Area | Remarks |
| 1. | Central Range | Traffic-cum- Tourist Police Station, Bilaspur | Baghed | NH 21 falling in District Bilaspur (Garamora to Dehar) | The jurisdiction of each Traffic-cum-Tourist Police Station is confined to "National Highway Limits" i.e. the acquired width [right of way (ROW)] along the length of the NH21 falling Bilaspur, Mandi and Kullu districts. The Jurisdiction will be co- terminus with the respective District boundary. |
| Traffic-cum-Tourist Police Station, Mandi | Nerchowk | NH 21 falling in District Mandi ( Dehar to Jhiri) | |||
| Traffic-cum-Tourist Police Station, Kullu | Bhunter | NH 21 falling in District Kullu (Jhiri to Manali) |
The concerned District Superintendent of Police shall act as the nodal agency for Traffic- cum-Tourist Police Station in the district, who shall monitor and supervise cases of road traffic accidents occurring in the NH 21 (Kiratpur–Manali four lane National Highway) and ensure the use of latest technology, training etc. in these Police Stations.
All these 03 Traffic-cum-Tourist Police Stations will be headed by an officer of the rank of Sub Inspector of Police, cover their respective jurisdictions with Head Quarter of concerned office of the District Superintendent of Police.
The staff of the Traffic-cum-Tourist Police Station shall work under the supervision of a Gazetted officer under the overall command and control of the District Superintendent of Police. Traffic, Tourist and Railways Wing of the Himachal Pradesh Police shall be the nodal office/agency for these Traffic-cum-Tourist Police Stations. However, operational control will be exercised by respective District Superintendents of Police. The posting transfer of staff, administration and provisioning of logistics will be carried out by District Superintendents of Police.
By order,
Sd/- Principal Secretary (Home).
2668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 जुलाई, 2023
संख्याः गृह (ए)ए(1) 9/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का राज्य अधिनियम संख्यांक 17)े की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से पुलिस चौकी बीड़ को स्तरोन्नत करके पुलिस थाना बीड़ का सृजन करते है, और नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्याः (3) में यथावर्णित गांवो को स्तम्भ संख्याः (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षे़त्रों से स्तम्भ संख्याः (5) में वर्णित नवसृजित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों में अन्तरित करते हैं, अर्थात् :--
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायतें | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम | पुलिस थाना, जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए जाने है | पुलिस थाना, जिसमे ं इस अधिसूचना के पश्चात् सम्मिलित हाेंगे |
| 1.. | बीड़ | बीड़ | पुलिस थाना बैजनाथ | पुलिस थाना बीड़ |
| 2. | चौगान | चौगान | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 3. | क्योरी | 1. क्योरी 2. सूजा 3. लम्बाहार 4. बाडी 5. धनाडी 6. घोडनाला | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 4. | गुनेहड़ | 1. गुनेहड़ 2. सलाबाग 3. लाहड 4. पंजोलडुहग 5. बिलिंग 6. कोटली 7. बनगोडू | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
आदेश द्वारा, भरत खेड़ा, प्रधान सचिव (गृह)।
--------
[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)9/2023 dated
01-07-2023 as required under article 348 (3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st July, 2023
No. Home (A)A(1)9/2023.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) read with sub-section (1) of2669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (State Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to create Police Station Bir by upgrading the Police Post Bir and to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station as mentioned in Column No. (4) to the local area of the newly created Police Station mentioned in Column No. (5) of the SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayats | Name of Villages contained in Gram Panchayats specified in Column No.2 | Police Station from which transferred by this notification | Police Station in which hereinafter included |
| 1. | Bir | 1. Bir | Police Station Baijnath | Police Station Bir |
| 2. | Chougan | 1. Chougan | -do- | -do- |
| 3. | Keori | 1. Keori 2. Suja 3. Lambahar 4. Bari 5. Dhanari 6. Ghornala | -do- | -do- |
| 4. | Gunehar | 1. Gunehar 2. Salabag 3. Lahar 4. Panjolduhg 5. Billing 6. Kotli 7. Banguhru | -do- | -do- |
By order,
BHARAT KHERA,
Principal Secretary (Home).
___________
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री कर्म चन्द, गांव चौंरी, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थिया। हिमाचल प्रदेश
बनाम2670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री कर्म चन्द, गांव चौंरी, डाकघर मैहला, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चम्बा के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-08-1975 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत मैहला को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अनिता कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-07-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत भूपेन्द्र कश्यप, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री संजय कुमार पुत्र चतरो, गांव भियुन्था, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री संजय कुमार पुत्र चतरो, गांव भियुन्था, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी लड़की का जन्म 03-07-2013 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए उनकी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-07-2023 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 आज दिनांक 16-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर मेरी अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नं0 तह0 वाचक चुराह/2023
श्रीमती जती पत्नी मनोरथ, गांव सुखडू, परगना सेई, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात महाल शौल में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्रीमती जंती पत्नी मनोरथ, गांव सुखडू, परगना सेई, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार नकल में जंती दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल शौल, पटवार वृत्त बोंदेडी, तहसील चुराह में मेरा नाम बैजंती दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद प्रकाशन किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थिया का नाम बैजन्ती के बजाये जंती दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का बोंदेडी को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 09-06-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नं0 तह0 वाचक चुराह/2023
श्री देवी सिंह पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव बरालका, परगना कोहाल, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
2672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 विषय.--राजस्व कागजात माल महाल डुघली व भौगा में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री देवी सिंह पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव बरालका, परगना कोहाल, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम ठाकुर दास दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डुघली व भौगा में ठाकरु राम, पटवार वृत्त डुगली में दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता की नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व कागजात महाल डूघली व भौगा में ठाकरु राम के बजाये ठाकुर दास दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का डूघली को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 09-06-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नं0 तह0 वाचक चुराह/2023
श्री प्रेम लाल पुत्र श्री ब्याजू, निवासी गांव ढलुई, परगना धुन्धी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल महाल डाड में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री प्रेम लाल पुत्र श्री ब्याजू, निवासी गांव ढलुई, परगना धुन्धी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार नकल में प्रेम लाल दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डाड, पटवार वृत्त डूघली तहसील चुराह में मेरा नाम प्रेम राज दर्ज है जोकि गलत है।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद प्रकाशन किसी किस्म का उजर नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम प्रेम राज के बजाये प्रेम लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का डूघली को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 09-06-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।2673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तहसील/रीडर/2022 तारीख पेशी : 15-07-2023 रिशु कुमारी पुत्री अशोक कुमार, निवासी मुहल्ला सनेड, डा0 साहो, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2267, दिनांक 15-06-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/9109, दिनांक 09-06-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र फुलगारी, निवासी गांव सनेड, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी लड़की नामक रिशु कमारी की जन्म तिथि 05-08-2006 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है। इसलिए प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसकी लड़की की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहान, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र फुलगारी, निवासी गांव सनेड, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा के उसकी लड़की नामक रिशु की जन्म तिथि 05-08-2006 ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तहसील/रीडर/2023 तारीख पेशी : 17-07-2023 तुलसी देवी पुत्री प्रभदयाल, निवासी मुहल्ला बडाला, डा0 कोहलडीे, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा
2674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/2212 दिनांक 12-06-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/8407, दिनांक 30-05-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक श्री हाको राम पुत्र प्रभदयाल, निवासी मुहल्ला बडाला, डा0 कोहलडीे, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी माता नामक तुलसी देवी की मृत्यु दिनांक 09-02-2001 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 09-02-2001 को ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री हाको राम पुत्र प्रभदयाल, निवासी मुहल्ला बडाला, डा0 कोहलडीे, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी माता नामक तुलसी देवी की मृत्यु दिनांक 09-02-2001 ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 17-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : तहसील/रीडर/2023 तारीख पेशी : 17-07-2023 नाजिया बेगम पुत्री महंदु, निवासी मुहल्ला सपैडा, डा0 पलुहीे, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/2178 दिनांक 08-06-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/7757, दिनांक 16-05-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक श्री महंदु पुत्र सैहनु, निवासी मुहल्ला सपैडा, डा0 पलुन्हीे, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी लड़की नामक नाजिया बेगम की जन्म तिथि 13-01-2015 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पलुन्ही, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पलुही, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।2675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री महंदु पुत्र सैहनु, निवासी मुहल्ला सपैडा, डा0 पलुन्हीे, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी लड़की नामक नाजिया बेगम की जन्म तिथि 13-01-2015 ग्राम पंचायत पलुही, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि 13-01-2015 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of
Marriage Officer Dheera, Distt, Kangra (H.P.)
In Ref.
Anil Kumar and Annu Rani
V/s
General Public
Application under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 for the Registration of
Marriage.
An application under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by undersigned from Anil Kumar s/o Sh. Desh Raj, r/o Village Dehdi, P.O. Dain, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) and Annu Rani d/o Sh. Satpal Singh, r/o V.P.O. Polian Purohita, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.).
If there is any objection on this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 07-07-2023 otherwise the marriage will be registered.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).
——————
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer, Dheera,
District Kangra (H.P.)
In Ref.
Shashi Pal and Kushla Devi
V/s2676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 General Public
Application of Registration of Marriage under Section 16 of the Special Marriage Act,
1954.
An application under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by undersigned from Shashi Pal s/o Sh. Harish Chand, r/o Village Dain, P.O. Dain, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) and Kushla Devi d/o Sh. Tara Chand @ Rajesh Kumar, r/o V.P.O. Bhadal Thore, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).
If there is any objection on this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 08-07-2023 otherwise the marriage will be registered.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum- SDO,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).
——————
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of
Marriage Officer Dheera, Distt, Kangra (H.P.)
Notice of Registration of Marriage under section 16 of Special Marriage act, 1954.
In Case.
Uttam Chand and Reema Chand
V/s
General Public
Application under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 for the Registration of
Marriage.
An application under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by undersigned from Uttam Chand s/o Sh. Jaishi Ram Chaudhary, r/o Village Panapar Har, P.O. Panapar, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) and Reema Chand d/o R. C. Dogra, r/o House No. 2116-A, Sector MIG Flats SAS Nagar Mohali, Punjab-160062 that they have solemnized their marriage on dated 01-12-1995 at Village Panapar Har, P.O. Panapar, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu Rites and customs and living as husband and wife since then.
If there is any objection to the registration of this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 08-07-2023 otherwise the marriage will be registered.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).
2677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of
Marriage Officer Dheera, Distt, Kangra (H.P.)
Notice of Registration of Marriage under section 16 of Special Marriage act, 1954.
In Case.
Ajay Kumar Mehra and Rupa Kumari
V/s
General Public
Application under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 for the Registration of
Marriage.
An application under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by undersigned from Ajay Kumar Mehra s/o Sh. Om Prakash Mehra, r/o V.P.O. Sai, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) and Rupa Kumari d/o Vinod Kumar Sharma, r/o 397, Chirag Delhi, Malviya Nagar South Delhi that they have solemnized their marriage on dated 30-11-2022 at Lagoona Palace, Saket City Walk, Opposite New Delhi as per Hindu Rites and customs and living as husband and wife since then.
If there is any objection to the registration of this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 08-07-2023 otherwise the marriage will be registered.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).
——————
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of
Marriage Officer Dheera, Distt, Kangra (H.P.)
Notice of Registration of Marriage under section 16 of Special Marriage act, 1954.
In Case.
Vikash Kumar and Nisamoni Boro
V/s
General Public
Application under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 for the Registration of
Marriage.
An application under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by undersigned from Vikash Kumar s/o Sh. Desh Raj, r/o Village Mangehar, P.O. Rajhoon, Tehsil2678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 Dheera, Distt. Kangra (H.P.) and Nisamoni Boro d/o Lohit Boro, r/o Village Sindhisor, P.O. Sonaikushi, Tehsil Marigaon, District Marigaon Assam that they have solemnized their marriage on dated 06-05-2023 at Pindeshwari Mandir, V.P.O. Naura, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu Rites and customs and living as husband and wife since then.
If there is any objection to the registration of this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 08-07-2023 otherwise the marriage will be registered.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 07/T. 2023/Misc.
तारीख पेशी : 07-07-2023 श्री पंकज राणा पुत्र स्व0 श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव थलाकन, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री पंकज राणा पुत्र स्व0 श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव थलाकन, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता स्व0 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रूप सिंह की मृत्यु दिनांक 08-07-2002 को गांव थलाकन, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा में हुई थी का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत सुराणी के अभिलेख में दर्ज न हुई है अतः मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुराणी के अभिलेख में दर्ज किया जायेे।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-07-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा पंकज राणा के पिता स्व0 श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव थलाकन, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 08-07-2002 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत सुराणी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 14/NT/2023
तारीख पेशी : 11-07-2023 श्री कर्ण सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी महाल अम्बाडा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री कर्ण सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी महाल अम्बाडा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार व्त्त अम्बाडा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डिया के अभिलेख में गलती से कर्म सिंह पुत्र अजीत सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व अन्य कागजातोें में उसका नाम कर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड रहा हैं। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख मेें उसका नाम कर्म सिंह उपनाम कर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-07-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री कर्ण सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी महाल अम्बाडा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार अम्बाडा के महाल अम्बाडा मौजा महादेव के अभिलेख में कर्म सिंह उपनाम कर्ण सिंह पुत्र अजीत सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कैलाश चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) शन्ति मैहली पत्नी मुन्ना मैहली, निवासी एहेजू, डाकघर एहेजू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
शन्ति मैहली पत्नी मुन्ना मैहली, निवासी एहेजू, डाकघर एहेजू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्र/पुत्री रूवि महेली का जन्म दिनांक 2680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 07-12-2011 को महाल बीड में हुआ/हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 26-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) धर्म सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव व डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
धर्म सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव व डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री मोती राम की मृत्यु दिनांक 01-05-1984 को महाल गुनेहड में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-07-2023 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 12-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Dheera, Exercising the Powers of
Marriage Officer Dheera, Distt, Kangra (H.P.)
Notice of Registration of Marriage under section 16 of Special Marriage act, 1954.
Dr. Ankur Sharma and Dr. Vansha Mehta
V/s
2681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 General PublicApplication under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 for the Registration of
Marriage.
An application under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by undersigned from Dr. Ankur Sharma s/o Sh. Ravinder Dutt Sharma, r/o V[llage Bhadrol, P.O. Bhadrol, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) and Dr. Vansha Mehta d/o Sh. Ritu Raj Mehta, r/o Village Paprola, P.O. Paprola, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) that they have solemnized their marriage on dated 12-10-2018 at Orchid Hotel and Resort Bindrawan, Tehsil Palampur District Kangra (H.P.) as per Hindu Rites and customs and living as husband and wife since then.
If there is any objection on the registration of this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 07-07-2023 otherwise the marriage will be registered.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum- SDM,
Dheera, Distt. Kangra (H.P.).
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ब अदालत श्री रजत सेठी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 9/2023 तारीख मजरूआ : 29-04-2023 तारीख पेशी : 07-07-2023 श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री चन्द्रकान्त राणा, निवासी बल्द्वाड़ा चौकी, डाकघर सज्यापिपलू, उप-तहसील टिहरा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री चन्द्रकान्त राणा, निवासी बल्द्वाड़ा चौकी, डाकघर सज्यापिपलू, उप-तहसील टिहरा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम कागजात राजस्व विभाग महाल तरयाम्बला में भोलू देवी दर्ज है जो कि गलत है। जबकि मेरा नाम ग्राम पंचायत जोढन में कमला देवी है जोकि सही है मेरा सही नाम कागजात राजस्व रिकार्ड महाल तरयाम्बला में सही नाम दर्ज करने के आदेश दिया जावे इस प्रकार से प्रार्थिया को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-07-2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा भोलू देवी का सही नाम कमला देवी पत्नी 2682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 चन्द्रकान्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
मोहर।
रजत सेठी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 2/2023 तारीख मजरूआ : 17-01-2023 तारीख पेशी : 07-07-2023 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री साजू, निवासी दबरोट, डाकघर मढी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।
श्री प्रेम चन्द पुत्र बजीरा पुत्र दयाल, गांव बिंगा, डाकघर बिंगा, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि वादी का नाम कागजात महाल दबरोट में जोगिन्द्र पाल दर्ज है जो कि गलत है वादी का नाम ग्राम पंचायत बिंगा व आधार कार्ड में जोगिन्द्र सिंह दर्ज है जोकि सही है इस प्रकार से प्रार्थी को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादी का नाम राजस्व विभाग मुहाल दबरोट में जोगिन्द्र पाल की जगह जोगिन्द्र सिंह पुत्र साजू राम दर्ज करने के आदेश दिए जायें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-07-2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व विभाग क्षेत्रीय कानूनगो रिछली के रिकार्ड में सही नाम जोगिन्द्र पाल उर्फ जोगिन्द्र सिंह पुत्र साजू, निवासी दबरोट, डाकघर मढी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 5/2021 तारीख मजरूआ : 15-07-2021 तारीख पेशी : 11-07-2023 श्री रतन लाल पुत्र स्व0 श्री भादर सिंह, निवासी धर्मपुर, डा0 धर्मपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)2683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।
श्री रतन लाल पुत्र स्व0 श्री भादर सिंह, निवासी धर्मपुर, डा0 धर्मपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि वादी का नाम क्षेत्रीय अभिकरण लाैंगणी/पटवार वृत्त धर्मपुर, महाल धर्मपुर के राजस्व रिकार्ड में रतन चन्द दर्ज है जोकि गलत है। वादी का नाम ग्राम पंचायत धर्मपुर व आधार कार्ड में रतन लाल दर्ज है जो सही है इस प्रकार से प्रार्थी को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड धर्मपुर/मुहाल/धर्मपुर में सही नाम दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11-07-2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व रिकार्ड वृत्त धर्मपुर, महाल धर्मपुर में सही नाम रतन लाल पुत्र स्व0 भादर सिंह, निवासी धर्मपुर, डाकघर धर्मपुर, तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल जन्म पंजीकरण नं0 : 14 तारीख दायर : 05-06-2023 तारीख पेशी : 13-07-2023 श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री कशमीर सिंह, निवासी गांव गवैला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।
श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री कशमीर सिंह, निवासी गांव गवैला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्याः HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2023/-8949, दिनांक 20-05-2023 द्वारा मनीष कुमार का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके मनीष कुमार पुत्र श्री कशमीर सिंह, निवासी गांव गवैला, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 05-01-1985 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा 2684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 करने के पश्चात् ही सम्बंधित इकाई (ग्राम पंचायत सन्धोल) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं जन्म तिथि की प्रविष्टी करने हेतु भेजा जाए।
अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कारवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 13-07-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगाी। आज दिनांक 08-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : मिसल मकफूद-उल-खबरी नं0 18/2022
तारीख दायर : 22-10-2022 तारीख पेशी : 13-07-2023 श्री राकेश ठाकुर पुत्र श्री दयाराम, निवासी गांव भदराणू (भरूड), डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी बारे इश्तहार समाचार पत्र/हि0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित करने बारे/मुश्त्री मुन्यादी।
श्री राकेश ठाकुर पुत्र श्री दयाराम, निवासी गांव भदराणू (भरूड), डाकघर धलारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके चाचा श्री भागीरथ पुत्र श्री रोहली लगभग 60-65 वर्षों से लापता है, और न ही घर आते-जाते हैं, न ही उन्हें किसी व्यक्ति ने देखा है, जिससे अब उनके घर आने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त व्यक्ति के परिवार वालों ने गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस चौकी सन्धोल, जिला मण्डी में भी दर्ज करवाई है। जिसमें पुलिस विभाग की रिर्पार्ट के मुताबिक उक्त व्यक्ति के जिन्दा व मृत्त होने बारे तलाश करने के उपरान्त कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया है। अब प्रार्थी अपने चाचा श्री भागीरथ पुत्र श्री रोहली की वरास्त का इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी के माध्यम से तस्दीक करवाना चाहता है।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में आम जनता को इस इश्तहार पत्र/मुश्त्री मुन्यादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को लापता श्री भागीरथ पुत्र रोहली की वरास्त का इन्तकाल उसके जायज वारसानों के नाम तस्दीक करने बारा किसी रिश्तेदार व अन्य को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 13-07-2023 से पूर्व पेश कर सकता है।2685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 08-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 13/2023 तारीख मजरूआ : 15-06-2023 तारीख पेशी : 31-07-2023 श्री कृष्ण सिंह पुत्र श्री पंजकु उपनाम जय सिंह, निवासी तरयाम्बला, डा0 लौंगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।
श्री कृष्ण सिंह पुत्र श्री पंजकु उपनाम जय सिंह, निवासी तरयाम्बला, डा0 लौंगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड क्षेत्रीय कानुनगो हल्का लौंगणी/पटवार वृत्त लौंगणी में कृष्ण चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकी आधार कार्ड में कृष्ण सिंह दर्ज है जोकि सही है। क्षेत्रीय कानुनगो हल्का लौंगणी/पटवार वृत्त लौंगणी मुहाल तरयाम्बला में वादी अपना सही नाम कृष्ण सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 31-07-2023 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व विभाग क्षेत्रीय कानुनगो हल्का लौंगणी/पटवार वृत्त लौंगणी/महाल तरयाम्बला के रिकार्ड में सही नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष श्रीमती प्रोमिला धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 08/2023 तारीख पेशी : 06-07-2023 अभिषेक शर्मा पुत्र श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी डा0 व ग्राम पंचायत लाना पालर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।2686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 बनाम
आम जनता
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विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र अभिषेक शर्मा पुत्र श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी डा0 व ग्राम पंचायत लाना पालर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 07-02-2000 है, जो कि ग्राम पंचायत लाना पालर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-07-2023 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा सायल के पक्ष में जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 20-06-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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समक्ष श्रीमती प्रोमिला धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 09/2023 तारीख पेशी : 06-07-2023 प्रियंका शर्मा पुत्री श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी डा0 व ग्राम पंचायत लाना पालर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
. .
विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रियंका शर्मा पुत्री श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी डा0 व ग्राम पंचायत लाना पालर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 24-06-2001 है, जो कि ग्राम पंचायत लाना पालर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-07-2023 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा सायला के पक्ष में जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।2687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 आज दिनांक 20-06-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
केस नं0 : 10/2023
दायर तिथि : 24-05-2023 तपेन्द्र सिंह पुत्र रूलदू राम, निवासी ग्राम ठोन्ठा जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।
प्रार्थी श्री तपेन्द्र सिंह पुत्र रूलदू राम, निवासी ग्राम ठोन्ठा जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल, ग्राम ठोन्ठा जाखल, राजस्व अभिलेख, नकल जमाबन्दी, मौजा ठोन्ठा जाखल, आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टटियाणा के मौजा ठोन्ठा जाखल में झामथू पुत्र बावरू दर्ज हो गया है जोकि गलती से गलत दर्ज हुआ है जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपने पिता का नाम जोकि मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल व आधार कार्ड अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टटियाणा में झामथू पुत्र बावरू की जगह सही नाम रूलदू पुत्र बावरू दर्ज करवाना चाहता है।
इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्अि हेतु पटवारी हल्का टटियाणा को दिनांक 07-06-2023 मय राजस्व कागजात माल हाजिर कार्यालय बुलाया गया। जिसने मुताबिक राजस्व कागजात माल स्पष्ट किया कि प्रार्थी के पिता का नाम वर्ष जमाबन्दी 2002-03 तक मौजा ठोन्ठा जाखल में रूलदू दर्ज था जोकि वर्ष जमाबन्दी 2007-08 में सहबन ही झामथू दर्ज कागजात माल हो गया तथा ता हाल चला आ रहा है, जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी हल्का टटियाणा द्वारा भी अभिशंसा की गई।
सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2023 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-06-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।2688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 समक्ष श्री राजेन्दर ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :
श्री बुध राम पुत्र नैन सिंह, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बुध राम पुत्र नैन सिंह, निवासी जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थी ने अपना नाम बुध राम व जन्म तिथि 24-10-1972 को दर्ज करवाना चाहता हैै जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत जरग में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपना नाम बुध राम व जन्म तिथि 24-10-1972 को ग्राम पंचायत जरग के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जरग व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी अपना नाम बुध राम व जन्म तिथि 24-10-1972 को ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-07-2023 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 15-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
राजेन्दर ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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समक्ष राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :
श्री लेख राज पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी भरटिया खराड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम।
श्री लेख राज पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी भरटिया खराड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड, मौजा भरटिया खराड़ में रामेश्वर सिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम आधार कार्ड, परिवार नकल, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग में ईश्वर सिंह है जो सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ अपना ब्यान2689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 हल्फीया, प्रतिलिपि आधार कार्ड व परिवार नकल संलग्न किया हैै जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व रिकार्ड मौजा खाला क्यार में अपने पिता का नाम ईश्वर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भरटिया खराड़ हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोर्ई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-07-2023 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 14-06-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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In the Court of Addl. District Registrar of Marriage -cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh
NOTICE UNDER SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954
In the matter of :
Sh. Arun Bhardwaj that aged about 35 years s/o Sh. Roop Chand Bhardwaj, r/o Village Thanga, P.O. Devna, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.), and Smt. Chitranjna Sharma that aged about 27 years d/o Sh. Roop Singh, r/o Village Kuiru, P.O. Devnagar, Tehsil & District ..Applicants. Shimla (H.P.).
Versus
General Public ..Respondent.
Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Arun Bhardwaj that aged about 35 years s/o Sh. Roop Chand Bhardwaj, r/o Village Thanga, P.O. Devna, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.), and Smt. Chitranjna Sharma that aged about 27 years d/o Sh. Roop Singh, r/o Village Kuiru, P.O. Devnagar, Tehsil & District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 09-06-2023 stating therein that they have solemnized their marriage on 10-06-2022 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 10-06-2022 between Sh. Arun Bhardwaj that aged about 35 years s/o Sh. Roop Chand Bhardwaj, r/o Village Thanga, P.O. Devna, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.), and Smt. Chitranjna Sharma that aged about 27 years d/o Sh. Roop Singh, r/o Village Kuiru, P.O. Devnagar, Tehsil & District Shimla (H.P.). He/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of publication of this notice. After expiry of the said period, the marriage would be ordered to be registered by this court.
2690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 जुलाई 2023/13 आषाढ़, 1945 Issued under my hand and office seal of this court on 12-06-2023.Seal.
Sd/-
Addl. District Registrar of Marriage-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Sangrah, District Sirmaur (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 02/2023 तारीख मरजुआ : 24-06-2023 श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री करम दास, निवासी ग्राम भाणत, डाकघर शाया चबरोंन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।
श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री करम दास, निवासी ग्राम भाणत, डाकघर शाया चबरोंन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित सिरमौर के माध्यम से अपने पुत्र की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भाणत के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उनके पुत्र दिनेश कुमार की मृत्यु घर पर ही हुई है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर हाजिर रहने से निश्चित अवधि में मृत्यु की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सकीं उनके अनुसार दिनेश कुमार की मृत्यु दिनांक 15-06-2007 को स्थान भाणत में हुई है। सायला ने ग्राम पंचायत भाणत में अपने पुत्र की मृत्यु की तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को दिनेश कुमार की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भाणत में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत भाणत को उक्त नाम की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-06-2023 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।