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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 77, 13 July 2023

Published 13 July 2023

Gazette no.
77
Gazetteid
77/GAZETTE/2023-13/07/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-07-13.77_gazette_2023-13_07_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 13 जुलाई, 2023/22 आषाढ़, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जुलाई, 2023

संख्या यू0डी0-ए0(3)-2/2020.--माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 1610/2921, शीर्षक चेतराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य में तारीख 15-10-2022 को पारित 77-राजपत्र/2023-13-07-2023 (3963) 3964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 निर्णय और तारीख 24-05-2023 को पुनर्विलोकन याचिका संख्या 2022 की 319 गुलाब ठाकुर और अन्य बनाम चेत राम और अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित पश्चातवर्ती निर्णय के अनुसार में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, समसंख्यंक अधिसूचना तारीख 27-10-2020, जिसके द्वारा नगर पंचायत आनी, जिला कुल्लू , हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत करते हैं।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार, प्रधान सचिव (शहरी विकास)

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[Authoritative English text of this Department Notification No- UD-A(3)-2/2020, dated 11-07-2023

as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 , the 11th July, 2023

No. UD-A(3)-2/2020.—In pursuance to the judgment dated 15-10-2022 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in CWP No. 1610/2021-titled as Chet Ram Vs State of H.P. & Ors. and subsequent judgment dated 24-05-2023 passed by the Hon'ble High Court of H.P. in Review Petition No. 319 of 2022 Gulab Thakur & Ors. Vs Chet Ram & Ors, the Governor Himachal Pradesh, is pleased to withdraw, with immediate effect, the Notification of even No. dated 27-10-2020 vide which Nagar Panchayat Anni, District Kullu, H.P. was constituted.

By Order,

DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).

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परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जुलाई, 2023

संख्या ः टी०पी०टी-ए(3)-7/2019-II.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई-गजट), तारीख 9 दिसम्बर, 2021 में यथा प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या : टी०पी०टी०-ए(3)-3/2015, तारीख 6 दिसम्बर, 2021 के आंशिक उपांतरण में मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रम संख्या 3 के उपबन्धों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हैं :--

3. अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 के अन्तर्गत नहीं आने वाली अन्य राज्यों में ं प्रवेश करने रजिस्ट्री—त संविदा गाड़ी बसें एवं अन्य राज्यों में रजिस्ट्री—त और हिमाचल प्रदेश मे वाली पर्यटक परमिट से भिन्न बसें
(i) साधारण सेवा रुपए 3000/- प्रतिदिन (13 से 32 सीटों वाली, चालक को अपर्वर्जित करके) और रु पए 4000/- प्रतिदिन (32 से अधिक सीटों वाली, चालक को अपर्वर्जित करके)
सेमी डीलक्स सेवा
डीलक्स बस सेवा
(ii) वातानुकूलित बस सेवा रुपए 6000/- प्रतिदिन
3-क अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 के अन्तर्गत आने वाली अन्य राज्यों में रजिस्ट्री—त संविदा गाड़ी बसें और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली
(i) साधारण सेवा/सेमी डीलक्स सेवा/डीलक्स सेवा प्रतिदिन (रुपए) साप्ताहिक (रुपए) मासिक (रुपए)
3,000 15,000 50,000
(13 से 32 सीटों वाली, चालक को अपर्वर्जित करके)
4,000 20,000 60,000
(33 से अधिक सीटों वाली, चालक को अपर्वर्जित करके और वातानुकूलित को अपर्वर्जित करके)
(ii) वातानुकूलित बस सेवा 5,000 25,000 75,000

अधिसूचना संख्या : टी०पी०टी०-ए(3)-3/2015, तारीख 6 दिसम्बर, 2021 की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । दरें, तारीख 01-09-2023 से लागू होंगी ।

आदेश द्वारा, (आर0 डी0 नजीम), प्रधान सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-7/2019-II, dated

11-07 2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th July, 2023

No. TPT-A(3)-7/2019-II.—In partial modification of this Department Notification No. TPT-A (3)-3/2015, dated 6th December, 2021, as published in the Rajpatra (e-Gazette) dated 9th December, 2021, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3-A of Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act 4 of 1973) is pleased to substitute the provisions of Sl. No.3 as under:—

3966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945
3. Contract Carriage buses registered in other State, not covered under AITP Rules, 2023 & buses other than Tourist permit registered in other States and entering in the Himachal Pradesh.
(i) Ordinary Service Rs. 3000/- per day (13 to 32 seater excluding drivers) and Rs. 4000/- per day (above 32 seater excluding drivers)
Semi Deluxe Service
Deluxe Bus Service
(ii) Air Conditioned Bus Service Rs. 6000/- per day
3 A. Contract Carriage buses registered in other States, covered under All India Tourist Vehicles (Authorization or Permit) Rules, 2023 and entering in Himachal Pradesh.
(i) Ordinary Service/Semi Deluxe Service/Deluxe Bus Service Per Day (Rs.) Weekly (Rs.) Monthly (Rs.)
3000 15000 50000
(13 to 32 seater excluding drivers)
4000 20000 60000
(33 seater excluding drivers and excluding AC bus)
(ii) Air Conditioned Bus Service 5000 25000 75000

The other conditions of Notification No. TPT-A (3)-3/2015, dated 6th December, 2021 shall remain unchanged. These rates shall be applicable w.e.f. 01-09-2023.

By Order,

R.D. NAZEEM,

Principal Secretary (Transport).

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परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जुलाई, 2023

संख्या ः टी०पी०टी-ए(3)-7/2019-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3-ग की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-III में निम्नलिखित संशोधन को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को यदि इन प्रस्तावित संशोधनों की बाबत कोई आक्षेप/सुझाव है/हैं तो वह उन्हें राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मजडेल भवन, शिमला-2 को भेज सकेगा;

उक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई होंं, पर अन्तिम रूप देने से पूर्व, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

(ङ) संविदा गाड़ी (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज), बसें रुपए 1,00,000/- प्रतिवर्ष; और

(ख) क्रम संख्या 5 के उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"5(क) अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 के अन्तर्गत नहीं आने वाली अन्य राज्यों में रजिस्ट्री—त संविदा गाड़ी बसें, रुपए 20,000/- प्रतिदिन
(ख) अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियम, 2023 के अन्तर्गत आने वाली तथा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली अन्य राज्यों में रजिस्ट्री—त संविदा गाड़ी बसें, प्रतिदिन (रुपए) साप्ताहिक (रुपए) मासिक (रुपए)
20,000 1,00,000 2,00,000."।

आदेश द्वारा,

(आर0 डी0 नजीम), प्रधान सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-7/2019-II, dated

11-07-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th July, 2023

No. TPT-A(3)-7/2019-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3-C of Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972(Act 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh proposes to carry out following amendments in SCHEDULE-III appended to the Act ibid, and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by the proposed amendments has any objection/ suggestion, he/ she may send the same to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2, within seven days from the date of publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh, before finalizing the same, namely:—

Amendment of Schedule-III

In SCHEDULE-III appended to the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972(Act 4 of 1973), for entry No.(e) Sl. No. 2, the following shall be substituted, namely:—

3968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945
"(e) Contract Carriage buses Rs.1,00,000/- Per Annum; and

(b) for the provisions of Sl. No. 5, the following shall be substituted namely:—

"5.(a) Contract Carriage buses registered in other State, not covered under AITP Rules, 2021 and buses other than Tourist permit registered in other States and entering in the Himachal Pradesh Rs.20,000/- Per day
(b) Contract Carriage buses registered in other State, covered under All India Tourist Vehicles Rules and entering in Himachal Pradesh Per Day (Rs.) Weekly (Rs.) Monthly (Rs.)
20000 100000 200000."

By Order,

R. D. NAZEEM,

Principal Secretary (Transport).

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हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2023

सं0 वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018.--इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-04-2023 की निरन्तरता में अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा समितियों के गठन में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्न सदस्यों को सभापति/सदस्य नामांकित किया हैः--

1. मानव विकास समिति

सदस्य का नाम सभापति/सदस्य
श्री रवि ठाकुर, सदस्य के स्थान पर श्री भवानी सिंह पठानिया, सदस्य नामांकित किये।

2. ग्रामीण नियोजन समिति

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सभापति के स्थान पर श्री रवि ठाकुर, सभापति नामांकित किये।

सचिव,

हि0प्र0 विधान सभा।3969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2023

सं0 वि0स0-विधायन-नियम समिति/1-15/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थानीय निधि लेखा समिति वर्ष 2023-2024 के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया हैः--

1. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल सभापति

2. श्री सतपाल सिंह सत्ती सदस्य

3. श्री राजेन्द्र राणा

सदस्य

4. श्री होशयार सिंह

सदस्य

5. श्री डी0 एस0 ठाकुर

सदस्य

6. श्री केवल सिंह पठानिया सदस्य

7. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर

सदस्य

8. श्री कुलदीप सिंह राठौर सदस्य

9. श्री हरीश जनारथा

सदस्य

सचिव,

हि0प्र0 विधान सभा।

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In the Court of Assistant Collector, IInd Grade, Kangoo, Distt. Hamirpur (H. P.)

Partition File No. 6/23

Fixed for : 22-07-23 Titled as :

1. Sh. Vishal Singh s/o Malkiyat Singh Deceased through LR's 1.1 Vidya Devi w/o Malkiyat Singh 1.2 Smt. Sashi wala w/o Vishal Singh 1.3 Komal Pathania d/o Vishal Singh 1.4 Akanksha Pathania d/o Vishal Singh 1.5 Kanika Pathania d/o Vishal Singh all r/o Village Badhera, Mauja Badohag, Sub- . . Applicant. Tehsil Kangoo, Distt. Hamirpur (H.P)

Versus

1. Sh. Madan Singh s/o Ajeet Singh, 2. Sh. Hans Raj s/o Ajeet Singh, 3. Sh. Dinesh Kumar s/o Ajeet Singh, 4. Smt. Sudesh Kumari d/o Ajeet Singh, 5. Smt. Manjila Kumari d/o Ajeet Singh, 6. Smt. Kamlesh Kumari d/o Ajeet Singh, 7. Smt. Leela Devi w/o Ajeet Singh, 8. Sh. Satish Kumar s/o Malkiyat Singh, 9. Sh. Gurucharan Singh s/o Malkiyat Singh, 10. Sh. Kushal Singh s/o3970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 Malkiyat Singh, 11. Smt. Vidya devi w/o Malkiyat Singh, 12. Sh. Ved Parkash s/o Karpal, 13. Sh. Yudhvir Singh s/o Kirpal, 14. Sh. Abhishek s/o Ashwani, 15. Sh. Abhinav s/o Ashwani, 16. Smt. Urmila d/o Kirpal Singh, 17. Smt. Promila d/o Kirpal Singh, 18. Smt. Meena Kumari d/o Kirpal Singh all r/o Village Badhera, Mauja Badohag, Sub-Tehsil Kangoo, Distt. Hamirpur (H.P.)

. . Respondents.

Application under section 123 of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 for the partition of land comprised in Khewat No. 61, Khatauni No. 64, Khasra No. Kita 20 area measuring 01-70-07 hectare situated in Muhal Bhadera, Mauja Badohag, Sub-Tehsil Kangoo, Distt. Hamirpur (H.P.).

Notice to :

Respondents Sh. Sudesh Kumari d/o Ajeet Singh Smt. Manjila Kumari d/o Ajeet Singh Smt. Kamlesh Kumari d/o Ajeet Singh

Whereas in the above noted case it has proved to the satisfication of the court that above named respondents are avoiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against them to appear in this court on 22-07-2023 at 10.00 A.M. to defend the case personally or through an authorized agent or pleader, failing which ex-parte proceedings will be taken against them.

Given under my hand and seal of the court on this 28th day of June, 2023.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector, IInd Grade,

Kangoo, Distt. Hamirpur (H. P.)

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ब अदालत श्री बलवंत सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

तारीख दायर : 28-06-2023 आगामी तारीख पेशी : 28-07-2023 श्रीमती वीना ठाकुर पुत्री श्री मदन सिंह, वासी महाल मालग, डा0 कांगू, उप-तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण। सायल श्रीमती वीना ठाकुर पुत्री श्री मदन सिंह, वासी महाल मालग, डा0 कांगू, उप-तहसील कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालयय में प्रार्थना-पत्र दिया है एवं प्रार्थना की है कि उनका जन्म गांव मालग, मौजा बड़ोहग, उप-तहसील कांगू, जिला हमीरपुर में दिनांक 01-07-1951 को हुआ था किन्तु किन्हीं कारणों से उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मालग के रजिस्टर में दर्ज न करवा सके थे इसलिए वह उक्त जन्म तिथि को अब दर्ज कावाना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने Affadavit, नान अवेलेबिलिटी फार्म नं0 10, बर्थ रिपोर्ट, परफार्मा फार्म नं0 1, साथ संलग्न किया है।3971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मालग, उप-तहसील कांगू के बर्थ रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-07-2023 को असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता हैं। हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 30-06-2023 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- (बलवंत सिंह राणा), कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), कांगू, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-07-2023 श्री पवन कुमार पुत्र सन्त राम, गांव तरकेडी, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री पवन कुमार पुत्र सन्त राम, गांव तरकेडी, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर ने दिनांक 01-03-2023 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम कागजात माल टीका पखरोल, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में अनन्त राम पुत्र ईन्दर दर्ज है व अन्य जगह सन्त राम शर्मा नाम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसके पिता के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका पखरोल, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थी के पिता का नाम अनन्त राम उर्फ सन्त राम शर्मा पुत्र ईन्दर करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-07-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।3972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-07-2023 श्री राजिन्दर कुमार पुत्र केहर सिंह, गांव डडवालकर, मौजा वल्डूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री राजिन्दर कुमार पुत्र केहर सिंह, गांव डडवालकर, मौजा वल्डूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर ने दिनांक 06-05-2022 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका डडवालकर, मौजा वल्डूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में राजिन्दर सिंह दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम राजिन्दर कुमार दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका डडवालकर, मौजा वल्डूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थी का नाम राजिन्दर सिंह उर्फ राजिन्दर कुमार करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-07-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-07-2023 श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जगदीश चन्द शर्मा, गांव लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।3973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जगदीश चन्द शर्मा, गांव लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर ने दिनांक 12-01-2023 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में वीर चन्द दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम वीरेन्द्र कुमार शर्मा दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थी का नाम वीर चन्द उर्फ वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र वालक राम उर्फ जगदीश चन्द शर्मा करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-07-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-07-2023 श्री त्रिलोक चन्द शर्मा पुत्र जगदीश चन्द शर्मा, गांव लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री त्रिलोक चन्द शर्मा पुत्र जगदीश चन्द शर्मा, गांव लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर ने दिनांक 12-01-2023 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में तरलोक चन्द दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम त्रिलोक चन्द शर्मा दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका लाहड कोटलू, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थी का नाम तरलोक चन्द उर्फ त्रिलोक चन्द शर्मा पुत्र वालक राम उर्फ जगदीश चन्द शर्मा करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-07-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।3974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 28-07-2023 श्री सन्दीप भारद्वाज पुत्र कशमीर सिंह, गांव जसोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सन्दीप भारद्वाज पुत्र कशमीर सिंह, गांव जसोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर ने दिनांक 18-01-2023 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका जसोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सन्दीप कुमार दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम सन्दीप भारद्वाज दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका जसोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थी का नाम सन्दीप कुमार उर्फ संदीप भारद्वाज पुत्र कशमीर सिंह करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-07-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 28-07-2023 श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री रोशन लाल, गांव झमेड, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम3975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री रोशन, गांव झमेड, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर ने दिनांक 30-07-2022 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम कागजात माल टीका झमेड, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सरस्वती देवी दर्ज है परन्तु अन्य जगह उसका नाम स्वर्णा देवी दर्ज है। प्रािर्थया का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के हैं। प्रार्थिया अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका झमेड, मौजा भूम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रार्थिया का नाम सरस्वती देवी उर्फ स्वर्णा देवी पुत्री रोशन लाल करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-07-2023 को सुबह 11 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-07-2023 श्री कमलजीत पुत्र अमर नाथ, गांव क्वांट, डा0 झलाण, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। कमलेश कुमारी पुत्री राम दास, गांव लग, डा0 लगमनवीन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

Subject.—H.P. Marriage Registration Act, 1996.

श्री कमलजीत पुत्र अमर नाथ, गांव क्वांट, डा0 झनाण, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी की शादी कमलेश कुमारी पुत्री राम दास, गांव लग, डा0 लगमनवीन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) से हुई है। जिसमें उल्लेख है कि वह अपना विवाह पंजीकरण तिथि 07-03-2011, वासी क्वांट, ग्राम पंचायत ग्वालपत्थर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है तथा अब विवाह पंजीकरण दिनांक 17-03-2011 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त कमलजीत का विवाह पंजीकरण दिनांक 17-03-2011 को ग्राम पंचायत ग्वालपत्थर में दर्ज करने 3976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-07-2023 को तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। आम जनता की ओर से कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं श्री कमलजीत पुत्र अमर नाथ का विवाह पंजीकरण दिनांक 17-03-2011 को ग्राम पंचायत ग्वालपत्थर में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 27-07-2023 1. श्री पुनीत ठाकुर पुत्र जगदीश चन्द, गांव कोहाल, डा0 वल्डूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

नेहा ठाकुर पुत्री औंकार ठाकुर, r/o House No. 412, 1st Floor, Sector 31, Faridabad (Haryana).

2. श्री सुमित ठाकुर पुत्र जगदीश चन्द, गांव कोहाल, डा0 वल्डूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रियंका विष्ट पुत्री विरेन्दर सिंह विष्ट, r/o G-7/23, Sector 15, Rohini, New Delhi.

बनाम

आम जनता

Subject.—H.P. Marriage Registration Act, 1996.

श्री जगदीश चन्द पुत्र दलीप सिंह, गांव कोहाल, डा0 वल्डूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी के पुत्र श्री पुनीत ठाकुर की शादी दिनांक 18-11-2013 को नेहा ठाकुर पुत्री औंकार ठाकुर, r/o House No. 412, 1st Floor, Sector 31, Faridabad (Haryana) से हुई है व दूसरे पुत्र श्री सुमित ठाकुर की शादी दिनांक 03-12-2017 को प्रियंका विष्ट पुत्री विरेन्दर सिंह विष्ट, r/o G-7/23, Sector 15, Rohini, New Delhi से हुई है जिसमें उल्लेख है कि वह अपने पुत्र पुनीत ठाकुर का विवाह पंजीकरण तिथि 18-11-2013 व सुमित ठाकुर का विवाह पंजीकरण तिथि 03-12-2017, वासी कोहाल, ग्राम पंचायत वल्डूहक के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है तथा अब उक्त विवाह पंजीकरण को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त विवाह पंजीकरण को ग्राम पंचायत वल्डूहक में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-07-2023 को तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी एवं उपरोक्त विवाह पंजीकरण को ग्राम पंचायत वल्डूहक में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।3977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 15-07-2023 श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री याज्ञा दत्त, निवासी गांव व डा0 नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल नेरटी व झिकला सिद्‌दपुर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम याज्ञा दत्त पुत्र आदया राम है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल नेरटी में जागो पुत्र आदया राम व महाल झिकला सिद्‌दपुर में जागो पुत्र आज्ञा राम चला हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल नेरटी में जागो उर्फ याज्ञा दत्त पुत्र श्री आदया राम व महाल झिकला सिद्‌दपुर में जागो उर्फ याज्ञा दत्त पुत्र श्री आज्ञा राम उर्फ आदया राम करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15-07-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-07-2023 श्री निका राम पुत्र श्री धर्मी राम, निवासी वार्ड नं0 4, डा0 रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम3978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल दरगेला व रेहलू खास में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका व उसके पिता का सही नाम निका राम व धर्मी राम पुत्र दुमसा है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल दरगेला व रेहलू खास में निकू व धर्मी पुत्र दुमसा चला हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल दरगेला व रेहलू खास में निकू उर्फ निका राम पुत्र श्री धर्मी उर्फ धर्मी राम पुत्र दुमसा करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-07-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 21-07-2023 हरीश चन्द्र पुत्र विधी सिंह पुत्र गुरदिता, निवासी ककडोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल ककडोह में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम हरीश चन्द्र पुत्र विधी सिंह पुत्र गुरदिता है और जबकि महाल ककडोह के राजस्व अभिलेख में उसका नाम हरीश कुमार पुत्र विधी सिंह पुत्र गुरदिता है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी का सही नाम महाल ककडोह के राजस्व अभिलेख में हरीश चन्द्र पुत्र विधी सिंह पुत्र गुरदिता दर्ज है। अब प्रार्थी महाल ककडोह में उक्त नाम को सही करके हरीश कुमार उपनाम हरीश चन्द्र पुत्र विधी सिंह पुत्र गुरदिता दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-07-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।3979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 आज दिनांक 06-06-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 08/2023

तारीख पेशी : 25-07-2023 किस्म प्रकरण : जन्म पंजीकरण

श्रीमती कान्ता कुमारी पुत्री साली ग्राम, निवासी गांव फुलवाड, डा0 बच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थिया। बच्छवाई, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती कान्ता कुमारी पुत्री साली ग्राम, निवासी गांव फुलवाड, डा0 बच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बच्छवाई, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में असालतन हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश करते हुए आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-08-1954 को गांव फुलवाड, डाकघर बच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बच्छवाई, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बच्छवाई को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त की जन्म तिथि 01-08-1954 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-07-2023 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती कान्ता कुमारी पुत्री साली ग्राम की जन्म तिथि को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत बच्छवाई को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-06-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

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ब अदालत जगदीश चन्द तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 25-07-2023 श्री पूर्ण चन्द पुत्र रघा राम, निवासी गांव कन्डी, डा0 तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।3980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कन्डी, भ्रान्ता मलघुनी, मौजा व तहसील थुरल। प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र रघा राम, निवासी गांव कन्डी, डा0 तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में रघा राम दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी रघा राम ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कन्डी, भ्रान्ता मलघुनी, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम मनसुख गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कन्डी, भ्रान्ता मलघुनी, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके मनसुख के बजाये मनसुख उपनाम रघा राम पुत्र श्री गुमण दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कन्डी, भ्रान्ता मलघुनी, मौजा व तहसील थुरल में श्री मनसुख के बजाये मनसुख उपनाम रघा राम पुत्र श्री गुमण दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 25-07-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 24-06-2023 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत जगदीश चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 25-07-2023 श्री पूर्ण चन्द पुत्र रघा राम, निवासी गांव कन्डी, डा0 तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल। प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र रघा राम, निवासी गांव कन्डी, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में रघा राम दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी रघा राम ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम मनसुख गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके मनसुख के बजाये मनसुख उपनाम रघा राम पुत्र श्री गुमण दर्ज करवाना चाहता है।3981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल में श्री मनसुख के बजाये मनसुख उपनाम रघा राम पुत्र श्री गुमण दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 25-07-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 24-06-2023 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत जगदीश चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 25-07-2023 श्री पूर्ण चन्द पुत्र रघा राम, निवासी गांव कन्डी, डा0 तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बलोह, मौजा व तहसील थुरल।

प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र रघा राम, निवासी गांव कन्डी, डा0 साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में रघा राम दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी रघा राम ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बलोह, मौजा व तहसील थुरल में उनका नाम मनसुख गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बलोह, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके मनसुख के बजाये मनसुख उपनाम रघा राम पुत्र श्री गुमण दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बलोह, मौजा व तहसील थुरल में श्री मनसुख के बजाये मनसुख उपनाम रघा राम पुत्र श्री गुमण दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 25-07-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 24-06-2023 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08/C/2023

किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

. .प्रार्थी। श्री योग राज राणा पुत्र श्री सरन दास, निवासी गांव डोली कलां व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री योग राज राणा पुत्र श्री सरन दास, निवासी गांव डोली कलां व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन रिकार्ड में सही नाम योग राज राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली कलां में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम योग राज दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल डोली कलां में सही नाम श्री योग राज राणा उर्फ योग राज पुत्र श्री सरन, निवासी गांव मंदरेरा, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।

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ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा सं0 : 10/BDR/2023

श्री मुकेश कुमार पुत्र मंगत राम, निवासी महाल चांगन, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुकेश कुमार पुत्र मंगत राम, निवासी महाल चांगन, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी बेटी आरती पुत्री मुकेश कुमार का जन्म3983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 दिनांक 31-03-2021 को महाल चांगन (बडकुट), उप-तहसील चढ़ियार पर हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत भिरडी में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला व ग्राम पंचायत भिरडी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 12-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा सं0 : 11/BDR/2023

श्रीमती पवना देवी पुत्री दलीप सिंह, निवासी महाल मत्याल खुर्द, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुकेश कुमार पुत्र मंगत राम, निवासी महाल चांगन, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी माता की मृत्यु दिनांक 05-11-1986 को महाल मत्याल खुर्द, उप-तहसील चढ़ियार पर हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत मत्याल में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 12-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।3984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा सं0 : 14/BDR/2023

. . प्रार्थी। श्री कुलदीप सिंह पुत्र सूरत सिंह, निवासी महाल रिडी खोली, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कुलदीप सिंह पुत्र सूरत सिंह, निवासी महाल रिडी खोली, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी बेटी प्रियंका रानी पुत्री कुलदीप सिंह का जन्म दिनांक 24-07-1998 को महाल रिडी खोली, उप-तहसील चढ़ियार पर हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत संसाई में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला व ग्राम पंचायत संसाई का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 12-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा सं0 : 13/BDR/2023

. . प्रार्थी। श्री विनोद कुमार पुत्र प्रताप चन्द, निवासी महाल सिम्बल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विनोद कुमार पुत्र प्रताप चन्द, निवासी महाल सिम्बल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-03-1975 को3985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 महाल सिम्बल, उप-तहसील चढ़ियार पर हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत सिम्बल में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला व ग्राम पंचायत सिम्बल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 12-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :

किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

. .प्रार्थिया। श्रीमती मधु देवी पुत्री श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांव कोठी, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती मधु देवी पुत्री श्री अर्जुन सिंह, निवासी गांव कोठी, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र आदि में सही नाम मधु देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कोठी व मंदरेरा में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम मधु रानी दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल कोठी व मंदरेरा में सही नाम श्रीमती मधु देवी उर्फ मधु रानी पुत्री अर्जुन सिंह, निवासी गांव कोठी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।3986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 26/21 तारीख दायरा : 28-12-2021 तारीख पेशी : 19-08-2023 जवाहर सिंह पुत्र बालक राम, गांव पानवी, डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

रतन दास, गांव रचोली, डा0 तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0, बगैरा

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--हुकमन तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत। इस अदालत में जवाहर सिंह पुत्र बालक राम, गांव पानवी, डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमा कर रखा है। जिसमें प्रतिवादी सिहनू पुत्र मोतू, गांव तुनन, डा0 तुनन, तहसील निरमण्ड को पहले भी दो बार समन भेजे गए थे जिसकी तामील न हो पाई थी। तीसरी बार समन भेजने के बाद पता चला की प्रतिवादी सीहनू पिछले 44 वर्ष से लापता है जिस कारण समन की तामील करवाना असंभव है। इसलिए इस इश्तहार के माध्यम से सीहनू पुत्र मोतू , निवासी तुनन को सूचित किया जाता है की आगामी तारीख पेशी दिनांक 19-08-2023 को इस कार्यालय में पेश होंवे अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगाी

आज दिनांक 20-06-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

--------

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Meharu Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Meharu Devi w/o Sh. Mohar Singh, resident of Village Jadar, P.O. Khunn , Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration event of herself Meharu Devi w/o Sh. Mohar Singh born on 01-07-1952 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khani.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth event of the applicant born on 01-07-1952, in the Panchayat record of Gram Panchayat Khani, he/she/they may file his /her/their objections on or before 04-08-2023 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

3987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 Given under my seal and signature on this 4th day of July, 2023.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu,( H.P.).

_____________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहतार्, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 17-DT/2023 दायर तिथि : 19-06-2023 श्रीमती पूर्ण कान्ता पत्नी स्व0 श्री अर्जुन कुमार, निवासी गांव छोटी शमशी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पूर्ण कान्ता पत्नी स्व0 श्री अर्जुन कुमार, निवासी गांव छोटी शमशी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पति स्व0 श्री अर्जुन कुमार पुत्र मनसा राम की मृत्यु दिनांक 20-06-1977 को स्थान गांव छोटी शमशी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुई है परन्तु वह अपने पति की मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री अर्जुन कुमार पुत्र श्री मनसा राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश नगर पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहतार्, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 11-BT/2023 दायर तिथि : 20-06-2023 श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री दारा प्रकाश बौध हाल पत्नी श्री तेन्जिन सांगपो, निवासी गांव शुरड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।3988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री दारा प्रकाश बौध हाल पत्नी श्री तेन्जिन सांगपो, निवासी गांव शुरड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 08-04-1994 को स्थान गांव शुरड़, डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपने जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शुरड़, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री दारा प्रकाश बौध की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 18-BT/2023 दायर तिथि : 06-06-2023 श्री द्वारिका प्रशाद पुत्र श्री जीवा नन्द, निवासी गांव व डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री द्वारिका प्रशाद पुत्र श्री जीवा नन्द, निवासी गांव व डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 30-12-1975 को स्थान गांव व डाकघर खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपने जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सका।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री द्वारिका प्रशाद पुत्र श्री जीवा नन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना3989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 20-BT/2023 दायर तिथि : 02-05-2023 श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री अनुप राम, निवासी गांव मलाहण, डाकघर भ्रैण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री अनुप राम, निवासी गांव मलाहण, डाकघर भ्रैण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 20-10-1952 को स्थान गांव मलाहण, डाकघर भै्रण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत दनोगी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री अनुप राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-07-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहतार्, प्रथम श्रेणी, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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Before Rajnesh Kumar, H.P.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Nahan,

Sub-Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Shri Kamal Kishore s/o Shri Mahabir Parshad Goyal, r/o House No. 825, Second Floor, Sector 10, Panchkula, Haryana & Smt. Eram Khan d/o Sh. Feroj Ali, r/o House No. 393/2, Near Carmel Convent School, Shimla Road, Nahan, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. have filed3990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई 2023/22 आषाढ़, 1945 an application for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 08-12-2019 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Kamal Kishore s/o Shri Mahabir Parshad Goyal, r/o House No. 825, Second Floor, Sector 10, Panchkula, Haryana & Smt. Eram Khan d/o Sh. Feroj Ali, r/o House No. 393/2, Near Carmel Convent School, Shimla Road, Nahan, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P., they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 24th day of June, 2023.

Seal.

RAJNESH KUMAR (H.P.A.S.),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Nahan, Sub-Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

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CHANGE OF NAME

I, Akshdeep s/o Om Parkash, V.P.O. Haral, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my father's name in my academic records has wrongly entered Om Prakash whereas his correct name is Om Parkash. Concerned note.

AKSHDEEP

s/o Om Parkash,

V.P.O. Haral,

Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Belo Devi w/o Sh. Suraj Magar aged about 42 years, r/o Set No. 3, 8 Fay Lodge, Ground Floor, Below Old Bus Stand, Shimla (H.P.)-171001. That I Belo Devi and Nitu Magar is one and the same person i.e. myself. That my true and actual name is Belo Devi as mentioned in my Voter ID Card , Passport, Pan Card in all record for future.

BELO DEVI

w/o Sh. Suraj Magar,

r/o Set No. 3, 8 Fay Lodge,

Gound Floor, Below Old Bus Stand,

Shimla (H.P.)-171001.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-07-13.77_gazette_2023-13_07_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-07-13.77_gazette_2023-13_07_2023.