राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023/27 श्रावण, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(अनुभाग डी)
अधिसूचना
शिमला-02, 16 अगस्त, 2023
संख्याः जी0ए0डी0-डी0(ए)1-1/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, फण्डामैंटल रूल्ज के रूल 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जी0ए0डी0-(डी)-7 103—राजपत्र/2023-18-08-2023 (5921) 5922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 (जी)1-12/81, तारीख 1 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 18 जुलाई, 1994 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) तेरहवां संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 8 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 के नियम 8 के आधार संख्या (9) मेंः--
(i) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''राष्ट्रीय/क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में जिनकी न्यूनतम प्रसार संख्या 60,000 प्रतियां हो जिनमें से 10,000 प्रतियां हिमाचल प्रदेश में प्रसारित होती हाें के नियमित संवाद्दाता और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली समाचार एजेन्सी या इलॉकट्रॉनिक समाचार चैनल के संवाद्दाता, शिमला में टाइप-IV तक के सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्र होंगेे,ः--
परंतु वह/उसके पास :--
(क) पत्रकारिता/जनसंचार में स्नातक की उपाधि/डिप्लोमा धारित करता/करती हो ;
(ख) इस क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो;
(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया राज्य स्तरीय प्रत्यायन हो;
(घ) शिमला में उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम
पर कोई आवास न हो।
परिचालन/व्यूअरशिप (समीक्षक) के सम्बन्ध में निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश का प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाएगा।'';
(ii) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''परन्तु यह और कि खण्ड (i) के अन्तर्गत आवास का आबंटीति, उसे आबंटित आवास के प्रकार की लाइसेंस फीस का निम्नानुसार संदाय करेगाः--
टाइप-III - ` 2500 प्रति माह
टाइप-IV - ` 5000 प्रति माह।'' और
(iii) खण्ड (iv) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन)।5923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945
[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-D(A)1-1/2022, dated
16-08-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Section-D)
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th August, 2023
No. GAD-D(A)1-1/2022.—In exercise of the powers conferred by rule 45 of the Fundamental Rules, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1994, notified vide this Department's Notification No. GAD-D-7(G)1-12/81, dated 1st June, 1994 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 18th July, 1994, namely:— 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) 13th Amendment Rules, 2023.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 8.—In rule 8 of the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1994, in ground No. (9),—
(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—
"Regular correspondents of daily newspapers published at National/Regional/State level with a minimum circulation of 60,000 copies, out of which 10,000 copies shall be in Himachal Pradesh and those of News Agencies or Electronic News channels broadcasted/ telecasted at National Level shall be eligible for allotment of Government accommodation at Shimla not above Type-IV house, provided he/she,—
(a) holds a Bachelor's degree/ Diploma in Journalism/Mass Communication;
(b) has minimum 10 years of experience in this field;
(c) has State Level Accreditation accorded by the Government of Himachal Pradesh;
and
(d) does not own a house at Shimla in his/her own name or in the name of any member of his family.
Certification of Director, Information and Public Relation, Himachal Pradesh will be obtained regarding circulation/viewership.";
(ii) for the second proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided further that an allottee of accommodation under clause (i) shall pay the license fee of the type of accommodation allotted to him/her as follows:—
5924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 Type-III — ` 2500 Per MonthType- IV — ` 5000 Per Month."; and
(iii) The proviso of Clause (iv) shall be deleted.
By order,
Pr. Secretary (GAD).
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
ADDENDUM
Shimla-171002, the 17th August, 2023
No. GAD-C(A)1-1/2005.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to insert new terms and conditions at serial No. 8 in this Department's Notification of even number dated 13-12-2022 for the appointment of Sh. Sunil Sharma, Political Advisor to the Chief Minister with immediate effect in the following manner:—
8. Sh. Sunil Sharma, Political Advisor to Hon'ble Chief Minister shall be entitled for payment of fixed bimonthly residential telephone/cell amount as figuring in category-01 as per instruction issued by the Finance Department vide letter No. Fin-I- (C)-14-1/92, dated 25th August, 2010 and amendments thereof issued from time to time.
This issues with the prior concurrence for the Finance Department obtained vide their Dy. No. 55901648/U.O. Fin(C)-B(15)-7/2021, dated 31-07-2023.
By order,
PRABODH SAXENA, Chief Secretary.
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-08-2023 जसपाल सिंह पुत्र वलवन्त सिंह पुत्र महिन्दर सिंह, निवासी महाल चोरनाली, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम5925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु तिथि के पंजीकरण हेतु।
जसपाल सिंह पुत्र वलवन्त सिंह पुत्र महिन्दर सिंह, निवासी महाल चोरनाली, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 29-05-2023 को महाल चोरनाली, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुई थी परन्तु मृत्यु तिथि पंजीकरण का रिकार्ड ग्राम पंचायत चन्दपुर के रिकार्ड में उपलब्ध न है। इसलिए मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं।
यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 25-08-2023 को मुकाम पालमपुर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2023 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 29-05-2023 का पंजीकरण जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 24-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नम्बर : 59/एन0टी0/2023 तारीख पेशी : 31-08-2023 श्री ओम प्रकाश पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव सरसावा, डा0 भदरैणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.-जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।
श्री ओम प्रकाश पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव सरसावा, डा0 भदरैणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-05-1955 को गांव सरसावा, डा0 भदरैणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ था परन्तु जन्म तिथि पंजीकरण का रिकार्ड ग्राम पंचायत पढियारखर के अभिलेख में दर्ज न है। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश संबंधित ग्राम पंचायत को पारित किये जायें। 5926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 31-08-2023 को मुकाम पालमपुर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निगम को पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 58/NT/2023 तारीख पेशी : 31-08-2023 सावित्री देवी पुत्री खेम चन्द, निवासी गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सावित्री देवी पुत्री खेम चन्द, निवासी गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 25-03-1975 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा सावित्री देवी पुत्री खेम चन्द, निवासी गांव, डाकघर व तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत गोपालपुर को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-07-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : /2023/N T/नाम दुरुस्ती
श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री श्री साधू राम, निवासी महाल बटाहडी, डा0 लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।
श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री श्री साधू राम, निवासी महाल बटाहडी, डा0 लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 11-07-1961 है जो लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत लोहारा में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः तृप्ता देवी पुत्री श्री साधू राम की जन्म तिथि दिनांक 11-07-1961 लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत लोहारा में दर्ज की जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 25-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur,
District Kangra (H.P.)
1. Vikram Singh s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village & P.O. Sehwan, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.).
2. Priya Devi d/o Parshotam Chand, r/o Ward No. 5, P.O. Chhatri, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) and now w/o Vikram Singh s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village & P.O. Sehwan, . . Applicants. Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.)
Versus
1. The General Public
2. Local Registrar, Gram Panchayat Sehwaen
. . Respondents.
5928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 Subject :—Application for the Marriage Registation.Applicants Vikram Singh s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village & P.O. Sehwan, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) & Priya Devi d/o Parshotam Chand, r/o Ward No. 5, P.O. Chhatri, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) have filed an application u/s 16 of special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 28-02-2023 at Village & P.O. Chhatri & Tehsil Shahpur as per Hindu rites & custons.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this Courst on or before 27-08-2023 After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on this ………...
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, District Kangra (H.P.).
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ब अदालत श्री विकास कुमार सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति (हि0प्र0)
तारीख मरजुआ : 21-07-2023 संख्या : 01/NT/2023
शेर चन्द पुत्र प्रीतम चन्द, गांव पिमल, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।
नोटिस बनाम आम जनता।
इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी शेर चन्द पुत्र प्रीतम चन्द, गांव पिमल, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल शकौली में प्रार्थी के पिता का नाम प्रीता दर्ज कागजात है जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम प्रीतम चन्द है जो सही है। अब प्रार्थी महाल शकोली के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम प्रीतम चन्द करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।5929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 आज दिनांक 27-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री विकास कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)
गौर दासी पुत्री धनी राम, गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर हाल पता गौर दासी पत्नी बृज लाल, गांव मडग्रा, उपतहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि गौर दासी पुत्री धनी राम, गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्या अधिकारी, जिला लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 26-02-1982 का पंजीकरण ग्राम पंचायत मडग्रा के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है, अब प्रार्थिया उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्रांम पंचायत मडग्रा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार ने इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि गौर दासी पुत्री धनी राम, गांव मडग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0) की जन्म तिथि 26-02-1982 का पंजीकरण ग्रांम पंचायत मडग्रा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्रांम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति (हि0प्र0)।
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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Kaushalya Devi d/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Manjhat, P.O. Kali Hatti, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).
Versus
5930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 General Public . . Respondent.Whereas Smt. Kaushalya Devi d/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Manjhat, P.O. Kali Hatti, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself named— Kaushalya Devi in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Kaushalya Devi | Self | 27-03-1959 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 16-08-2023 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 तारीख मरजुआ उप-तहसील जिला 74/2023 16-06-2023 सरस्वतीनगर शिमला श्रीमती अनीता पुत्री श्री कमा राम हाल पत्नी श्री शिशु पाल, निवासी गांव सन्दौर, डाकघर रोहडू, . . वादिया। तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
1. श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री कमा राम, निवासी गांव व डा0 कठासू, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)।
2. श्रीमती उमा देवी पुत्री श्री कमा राम हाल पत्नी श्री महेन्दर, निवासी गांव पौटा, डा0 धार, तहसील . . प्रतिवादीगण। जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)
दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती ) सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक ठाणा व बाऊटी, पटवार वृत्त शिलगांव में सही दर्ज कराने बारे।
यह दरख्वास्त श्रीमती अनीता पुत्री श्री कमा राम हाल पत्नी श्री शिशु पाल, निवासी गांव सन्दौर, डाकघर रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में मय शपथ-पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की वाका चक ठाणा व बाऊटी, पटवार वृत्त शिलगांव में मलकीयत अराजी है जिसमें प्रार्थिया का नाम ईला देवी है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड व स्वयं सत्यापित ब्यान हल्फिया की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है। वादिया अपना नाम उपरोक्त वाका चक ठाणा व बाऊटी के माल कागजात में ईला देवी के स्थान पर अनीता दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।5931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादिया का नाम वाका चक ठाणा व बाऊटी, पटवार वृत्त शिलगांव, उप-तहसील सरस्वती नगर के माल कागजात में ईला देवी के स्थान पर अनीता दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-09-2023 को प्रातः 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 07-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर कार्यालय न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) केस नं0 : 302/2022
उनवान मुकद्दमा : तकसीम श्रीमती विजय रानी शर्मा पुत्री सोडी राम, निवासी टाहलीवाल निचला, तहसील हरोली, जिला ऊना . . वादी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
रविन्दर कुमार पुत्र जयन्ती दास पुत्र पुन्नूमल, वासी वद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। इश्तहार व नोटिस बाबत भू-तकसीम।
तकसीम हुकमन राजस्व अभिलेख खेवट नं0 49, खतौनी नं0 51, नं0 खसरा 602/1, रकवा तादादी 01-37-18 है0, महाल टाहलीवाल निचला जमाबन्दी साल 2015-16, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)। उक्त उनवान वाला मुकद्दमा में इस न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकी है इसलिए आपको समाचार पत्र में प्रकाशित इस इश्तहार व नोटिस के द्वारा सूचित किया है कि मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 19-08-2023 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होवें। बावजूद इश्तहार व नोटिस हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही दमल में लाई जाकर नियमानुसार मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा। आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)
नाम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री अजय सिंह पुत्र श्री प्रदमूण सिंह, हाऊस नं0 1244, सैक्टर, 22-B चण्डीगढ़
. . वादी।5932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री अजय सिंह पुत्र री प्रदमूण सिंह, हाऊस नं0 1244, सैक्टर, 22-B चण्डीगढ़ ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके ससुर का नाम राजस्व अभिलेख उप महाल गलुआ में देवराज पुत्र मोती दर्ज है जबकि उसके ससुर का सही नाम वलदेव सिंह पुत्र मोती है लिहाजा इसे दुरुस्त करके देवराज उर्फ वलदेव सिंह किया जाए। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र साथ संलग्न हैं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 18-09-2023 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 02-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Kunta Devi w/o Amar Jeet, r/o Village Kawri, P.O. Daro-Devria, Tehsil Pachhad, District, Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Reeta Devi to Kunta Devi. In future I shall be known as Kunta Devi.
KUNTA DEVI
w/o Amar Jeet,
r/o Village Kawri, P.O. Daro-Devria,
Tehsil Pachhad, District, Sirmaur (H.P.).
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नाम परिवर्तन
मैं, रविन्दर सिंह पुत्र तुलसी राम, गांव थाना, डा0 व तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरे एस0एस0बी0 के रिकार्ड में मेरा नाम रविन्दर दर्ज है, जो गलत है। अतः ग्राम पंचायत रिकार्ड के मुताबिक इसे दुरुस्त कर रविन्दर सिंह किया जाए।
रविन्दर सिंह पुत्र तुलसी राम, गांव थाना, डा0 व तहसील टिक्कर, जिला शिमला (हि0प्र0)।5933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945
CHANGE OF NAME
I, Ramesh Kumar Kaundal s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Bughar, P.O. Chakhar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that in my son Sujal Kaundal's matriculation certificate his name is inadvertently written as Sujal Kondal instead of Sujal Kaundal. That Sujal Kondal and Sujal Kaundal are one and the same person. All concerned note.
RAMESH KUMAR KAUNDAL
s/o Sh. Dhani Ram,
r/o Village Bughar, P.O. Chakhar,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Ramesh Kumar Kaundal s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Bughar, P.O. Chakhar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that in matriculation certificate of my son Sujal Kaundal my name is inadvertently written as Ramesh Kumar instead of Ramesh Kumar Kaundal. That Ramesh Kumar and Ramesh Kumar Kaundal are one and the same person. All concerned note.
RAMESH KUMAR KAUNDAL
s/o Sh. Dhani Ram,
r/o Village Bughar, P.O. Chakhar,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Uma Kaundal w/o Ramesh Kumar Kaundal, r/o Village Bughar, P.O. Chakhar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that in matriculation certificate of my son Sujal Kaundal my name is inadvertently written as Uma devi instead of Uma Kaundal. That Uma Devi and Uma Kaundal are one and the same person. All concerned note.
UMA KAUNDAL
w/o Ramesh Kumar Kaundal,
r/o Village Bughar, P.O. Chakhar,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).
5934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 अगस्त 2023/27 श्रावण, 1945नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता