राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 19 अगस्त, 2023/28 श्रावण, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला, 16 अगस्त, 2023
संख्या ः गृह-सी (बी)11-1/2012-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 104—राजपत्र/2023-19-08-2023 (5935) 5936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश गृह विभाग के कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं निदेशालय में अधीक्षक, जिला कारागार, धर्मशाला, ग्रुप-ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश गृह विभाग, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं निदेशालय, अधीक्षक, जिला कारागार, धर्मशाला, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-15/69-होम, तारीख 04-05-1970 द्वारा अधिसूचित दी रिक्रुटमैन्ट रूल्ज फॉर दी पोस्ट ऑफ सुपरिटेन्डेन्ट मॉडल सैन्ट्रल जेल, नाहन एण्ड डिस्ट्रिक्ट जेल धर्मशाला का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम-(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
(अभिषेक जैन),
सचिव (गृह)।
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"उपाबन्ध-क" हिमाचल प्रदेश गृह विभाग, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं निदेशालय में अधीक्षक, जिला कारागार, धर्मशाला ग्रुप-ए के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--अधीक्षक, जिला कारागार, धर्मशाला
2. पद की संख्या.--01 (एक)
3 वर्गीकरण.--ग्रुप-ए
4. वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल (समयमान) के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर) 18।
5. पद "चयन" है या "अचयन".--चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--लागू नहीं।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--लागू नहीं5937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए, विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--1. सीधी भर्ती : लागू नहीं।
2. प्रोन्नतिः
(क) दो वर्ष जिसका, एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
(ख) एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में, लेकिन एक ही वर्ग के पदों पर प्रोन्नति की दशा में, कोई परिवीक्षा नहीं।
10. भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानांतरण किया जाएगा.-- अधीक्षक, मुक्त कारागार/उप-अधीक्षक कारागार में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम-से-कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का सेवा काल हो।
प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सम्भरक पदों के समस्त पात्र पदाधिकारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी सवंर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना उनके अपने-अपने संवर्ग में एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगीः
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन दूर्गम क्षेत्रों और दुरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/ स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नहीें होगीः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दूर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-I उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दूर्गम और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया 3 वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरणः-II उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल5938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पंद्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पंद्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसाई, मठयाणी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवार वृत्त पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उतरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त । स्पष्टीकरण.-III उपरोक्त परंतुक (1) के प्रयोजन के लिए और दुरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती हैै।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, की सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति के नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कि कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमाें में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।5939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अंतर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ है और जिन्हें डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिर्जवेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिन्हें एक्स- सर्विसमैन (रिर्जवेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हो।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता की जाएगी।
(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा आपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम,1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Home-C(B)11-1/2012-
Loose, dated 16-08-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th August, 2023
No. Home-C(B) 11-1/2012-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in constitution with the5940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 Himachal Pradesh Public Services Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion rules for the post of Superintendent, District Jail, Dharamshala, Group-A, in the Department of Home, Directorate of Prisons and Correctional Services, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this Notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Home Department, Directorate of Prisons and Correctional Services, Superintendent, District Jail, Dharamshala, Group-A, Recruitment and Promotion Rules, 2023.
(2) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal and savings.—(1) The Recruitment Rules for the post of Superintendent's Model Central Jail, Nahan and District Jail, Dharamshala notified vide this department's Notification No. 5-15/69-Home, dated 04-05-1970 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed vide sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order,
Sd/- (ABHISHEK JAIN), Secretary (Home).
__________
ANNEXURE "A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT,
DISTRICT JAIL, DHARAMSHALA, GROUP-A, IN THE HOME DEPARTMENT,
DIRECTORATE OF PRISONS & CORRECTIONAL SERVICES,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of post.—Superintendent, District Jail, Dharamshala
2. Number of post.—01(One)
3. Classification.— Group-A
4. Scale of pay .—Level-18 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" Post.—Selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit (s).— (a) Essential Qualification (s): Not applicable.
(b) Desirable qualification (s): Not applicable5941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable.
Educational Qualification(s): Not applicable
9. Period of probation, if any.—1. Direct Recruitment : Not applicable
2. Promotion:
(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of promotion from one grade to another but within same class of posts.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/
secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%
By promotion.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from the Superintendent, Open Air Jail/ Deputy Superintendent Jail with atleast 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade.
For the purpose of promotion a combined senority list of all eligible officials of feeder posts shall be prepared on the basis of their length of service in their respective grades without disturbing their inter-se-seniority in their respective cadres:
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribe/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District5942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashpat of Rampur, Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Examination III.— For the purpose of praviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under :—
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. form Sub-Division/Tehsil headquarters (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarters and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms.
of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis following by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
5943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of Seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion/confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : DPC to be presided over by the Chairman, HPPSC or a member thereof to be nominated by him.
(b) Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.— Not applicable
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to order regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Power to Relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision (s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post(s).
5944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 लोक निर्माण विभागआदेश
शिमला-171002, 16 अगस्त, 2023
संख्याः पी0डब्लयू0डी0(सी)एफ(5)-1/2023.--संप्रवर्तक अर्थात, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (आर0 टी0 डी0 सी0) हिमाचल प्रदेश सीमित, यू0 एस0 क्लब, शिमला-171001 ( राज्य सरकार का उपक्रम), ने राष्ट्रीय राजमार्ग-21 से माता बगलामुखी मंदिर (पंडोह बांध के निकट) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश तक यात्री रज्जुमार्ग के सन्निर्माण करने की बाबत आवेदन किया था;
और राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 6 कीे उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित रज्जुमार्ग के सम्बन्ध में सभी हितबद्व व्यक्तियों से तारीख 29 अप्रैल, 2023 के राजपत्र में हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस प्रकार की समसंख्यक सूचना तारीख 28 अप्रैल, 2023 द्वारा इस सूचना/आदेश के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप/सुझाव आमन्त्रित किए थे;
और राज्य सरकार द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 कीे उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (आर0 टी0 डी0 सी0) हिमाचल प्रदेश सीमित, को निम्नलिखत निर्बंधनों और शर्तों के अध्याधीन रहते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-21 से माता बगलामुखी मंदिर (पंडोह बांध के निकट) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश तक आकाशी रज्जुमार्ग का सन्निर्माण करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः--
1. राज्य वित्तपोषित परियोजना होने के नाते, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 48.65 करोड़ रूपये की धनराशि दी गई है;
2. रज्जुमार्ग प्रतिष्ठापन से सम्बद्ध सिविल संकर्म, संयंत्र और यान्त्रिक सन्निर्माण, संप्रवर्तक द्वारा, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट), में अन्तिम आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर आरम्भ किया जाएगा;
3. इस परियोजना का सन्निर्माण संप्रवर्तक द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट), में अन्तिम आदेश के प्रकाशन की तारीख से उन्नीस मास के भीतर पूर्ण किया जाएगा;
4. इस आकाशी रज्जुमार्ग का प्रचालन उपर्युक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा;
5. लेखापरीक्षा और लेखा संबंधी नियम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) और महालेखापरीक्षक, हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिकथित उपबन्धों के अनुसार होंगे;
6. संरचनात्मक डिजाइन, सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा के कारक, दबाव की गणना से सम्बन्धित पद्धति के विनिर्देश और अन्य ऐसे तकनीकी ब्योरे मानकीकरण हेतु यूरोपीय समिति (सी. ई. एन.) द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे, परन्तु स्थलीय स्थितियां, जिनके अंतर्गत टावर की ऊँचाई में परिवर्तन है, के कारण आयाम और विनिर्देश में फेरफार की दशा में, यथास्थिति, संप्रवर्तक, इंस्पेक्टर, रज्जुमार्ग/विशेषज्ञ समिति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगा;
7. संप्रवर्तक, सड़क और संचार के अन्य लोक पथों पर आकाशी रज्जुमार्ग के सन्निर्माण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू नियमों का पालन करेगा;
5945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 19458. संप्रवर्तक इस शर्त के अध्यधीन कि यदि विद्युत-आपूर्ति न हो तो वह हमेशा आकाशी रज्जुमार्ग के संचालन के लिए डीजल-उत्पादन-सेट की व्यवस्था तैयार रखेगा, आकाशी रज्जुमार्ग के संचालन के लिए मुख्य पद्धति के रूप में विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा;
9. इस रज्जुमार्ग के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाला न्यूनतम मुख्य मार्ग हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग नियम, 1972 के अनुसार होगा;
10. आकाशी रज्जुमार्ग के अधीन उन बिन्दुओं, जिन पर पुलों एवं गार्डों का सन्निर्माण तथा रखरखाव किया जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित के अनुसार किया जाएगा;
11. संप्रवर्तक, आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन यथा अन्तर्गत आयुधों और गोला-बारूद को छोड़कर यात्रियों को उनके सामान जैसे ब्रीफकेस/अटैची/सूटकेस/हैंडबैग इत्यादि सहित आकाशी रज्जुमार्ग पर ले जाएगा;
12. विभिन्न अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं के अधीन समस्त आवश्यक अनुमोदन हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट), में अन्तिम आदेश के प्रकाशन से एक मास की अवधि के भीतर संप्रवर्तक द्वारा प्राप्त करना होगा;
13. संप्रर्वतक संकेतन, उपयुक्त नामनिर्दिष्ट फिक्चर तथा संरचना रोपज़, मशीनरी, गियर तथा अन्य साधित्र के लिए उपबन्धों के लिए विश्वसनीय उपकरण प्रदान करेगा;
14. संप्रवर्तक निरीक्षक/विशेषज्ञ समिति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को समस्त युक्तियुक्त समय पर आकाशी रज्जुमार्ग का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञा देगा;
15. पूर्वोक्त अधिनियम या तद्धीन विरचित नियमों के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन को आदेश की शर्त का भंग माना जाएगा; और
16. इस रज्जुमार्ग की बाबत किसी भी प्रकार की मध्यस्थता हेतु एकमात्र मध्यस्थ सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार हाेंगे। मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियां मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अधीन विनियमित की जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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PUBLIC WORKS DEPARTMENT
ORDER
Shimla-171 002, 16th August, 2023
No. PWD(C)F(5)-1/2023.—Whereas, the promoter i.e. Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation (RTDC) H.P. Limited, U.S. Club Shimla-171001 (A State Government Undertaking), has applied for permission to construct a passenger aerial ropeway from5946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 National Highway-21 to Mata Baglamukhi Temple (near Pandoh Dam), District Mandi, Himachal Pradesh;
And whereas in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 6 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969), the State Government had invited the objection(s)/suggestion(s) vide Government notice/order of even No. dated 28th April, 2023, published in the Himachal Pradesh Rajpatra dated 29th April, 2023 in relation to the proposed aerial ropeway from all the interested persons within thirty days from the date of publication of the notice/order in the Himachal Pradesh Rajpatra;
And whereas, no objection(s)/suggestion(s) have been received by the State Government within the stipulated period;
Now therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-seciton (1) of Section 7 of the Act ibid, is pleased to authorize the construction of an aerial ropeway from National Highway-21 to Mata Baglamukhi Temple (near Pandoh Dam), District Mandi, Himachal Pradesh by the promoter i.e. Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation (RTDC) H.P. Limited subject to the following restrictions and conditions:—
1. That being a State funded project, funds to the tune of Rs. 48.65 crore has been released by the Department of Transport, Government of Himachal Pradesh;
2. That the construction of civil works, plant and machinery connected with the ropeway installation shall be started by the promoter within six months from the date of publication of Final Order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
3. That the construction of this project shall be completed by the promoter within nineteen months from the date of publication of Final Order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
4. That the operation of this aerial ropeway shall be as per the provisions of the above Act and rules framed thereunder;
5. That the rules regarding Audits and Accounts shall be as per the provisions laid down by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) and Auditor General, Himachal Pradesh;
6. That the specifications relating to the structural designs, quality of material, factors of safety, method of computing stresses and other such technical details in conformity with those as laid down by the European Committee for Standardization (CEN), provided that any deviation on the dimension and specification on account of site conditions including the change in the height of the tower, the promoter shall obtain the prior permission of the Inspector, Ropeway/Expert committee, as the case may be;
7. That the promoter shall follow the rules which are applicable in the State of Himachal Pradesh regarding construction of aerial ropeway over the roads and other public ways of communications;
8. That the promoter shall use electric power as the main mode for operating the aerial ropeway subject to the condition that in case, the failure of electricity, the promoter shall always keep stand by arrangements of diesel generating set for operating the aerial ropeway;
5947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 9. That the minimum head way to be maintained under this ropeway shall be as per theHimachal Pradesh Aerial Ropeways Rules, 1972;
10. That the points under Aerial Ropeway at which bridges or guards shall be constructed and maintained in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards;
11. That the promoter shall carry passengers with their luggage such as briefcase/attachee/suitcase/handbag etc. on the aerial ropeway except arms and ammunitions as covered under the Arms Act, 1959;
12. That all necessary approvals under various Acts and Notifications will have to be obtained by the promoter within a period of one month from the publication of the Final Order in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh;
13. That the promoter shall provide reliable devices, provisions for the signaling, suitable designed fixtures and structures ropes, machinery, gear and other appliances. The promoter shall daily inspect whether the machinery appliances etc. are in order and properly greased and oiled regularly;
14. That the promoter shall allow the inspector/expert committee or their authorised representative to inspect the aerial ropeway at all reasonable times;
15. That the contravention of any of the provisions of the Act ibid, or rules framed thereunder shall be termed as a breach of condition of the order; and
16. That the sole arbitrator for any type of arbitration in respect of this ropeway shall be the Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh. The proceedings before the Arbitrator shall be regulated under the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996;
Sd/- (BHARAT KHERA) Principal Secretary (PW).
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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th August, 2023
No. UD-F(10)-6/2022.—Whereas it has come to the notice of the Government that Slaughter House buildings at Lalpani (Lower Krishana Nagar) area of Municipal Corporation Shimla have collapsed on 15-08-2023, which has caused a huge financial loss to the Government. Further, it has also resulted threat to public life in Krishana Nagar area.
Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee of the following members to inquire into the aforementioned matter:—
5948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 1. Sh. Jagan Thakur, Addl. Director (UD) Chairman2. Sh. Rajesh Thakur, Executive Engineer(HIMUDA) Member 3. Any other officer to be co-opted by Chairman As Member The committee will look into the entire construction process of the building, including designs, and point out deficiencies, if any and fixing of responsibilities of the erring Officer(s). The Committee will also suggest remedial measures accordingly.
By order, DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD) .
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 अगस्त, 2023
संख्या यू0डी0-ए0(01)/1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मंडी में नगर परिषद् सरकाघाट की बाबत उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः--
| नगर परिषद का नाम | निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम और पता |
| नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मंडी, हि0 प्र0 | श्री बृज लाल, वार्ड न0-3 जम्साई, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मंडी, हि0 प्र0 (उपाध्यक्ष)। |
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A0(01)-1/2023, dated
16-08-2023 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th August, 2023
No. UD-A0(01)/1/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal5949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of Vice-President in respect of Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. as under:—
| Name of Municipal Council | Name & Address of Elected Vice-President |
| Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. | Sh. Brij Lal, Ward No. 3-Jamsai, Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P. (Vice-President). |
By order, DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 अगस्त, 2023
संख्या यू0डी0-ए0(01)/1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में नगर पंचायत शाहपुर की बाबत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः--
| नगर पंचायत का नाम | निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम और पता |
| नगर पंचायत शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 | श्रीमती उषा देवी, वार्ड नं0 1, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 (अध्यक्षा)। |
| श्री विजय सिंह, वार्ड नं0 7, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 (उपाध्यक्ष)। |
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A0(01)-1/2023, dated
16-08-2023 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th August, 2023
No. UD-A0(01)/1/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal5950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President and Vice-President in respect of Nagar Panchayat Shahpur, Distt. Kangra, H.P. as under:—
| Name of Nagar Panchayat | Name & Address of Elected President and Vice President |
| Nagar Panchayat Shahpur, Distt. Kangra, H.P. | Smt. Usha Devi, Ward No. 01, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra, H.P. (President). |
| Sh. Vijay Singh, Ward No. 7, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra, H.P. (Vice-President). |
By order, DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मंजू पुत्री किशन चन्द, निवासी गांव व डा0 बैरागढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--Permission of delayed birth registration.
प्रार्थिया मंजू पुत्री किशन चन्द, निवासी गांव व डा0 बैरागढ़, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, C.M.O. चम्बा की रिपोर्ट, परिवार नकल, Birth Report, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, प्रमाण पत्र सचिव, ग्राम पंचायत बैरागढ़ इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र नामक विवेक कुमार का जन्म 31-12-2017 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत बैरागढ़ के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है और अनुरोध किया है कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत बैरागढ़ में दर्ज करने बारे आदेश सचिव ग्राम पंचायत बैरागढ़ को किये जाएं।
अतः प्रार्थिया का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पुत्र नामक विवेक कुमार पुत्र मंजू की जन्म तिथि का इन्द्राज करने बारे किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त 15 दिन के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जायेगा व प्रार्थिया के पुत्र नामक विवेक कुमार पुत्र मंजू की जन्म तिथि का इन्द्राज करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बैरागढ़, तहसील चुराह को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 27-06-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।5951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अयूब खान पुत्र श्री मौसम दीन, निवासी गांव रुवास, डा0 भंजराडू़, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--Permission of delayed birth registration.
प्रार्थी श्री अयूब खान पुत्र श्री मौसम दीन, निवासी गांव रुवास, डा0 भंजराडू़, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने आवेदन पेश किया है जिसके साथ ब्यान हल्फी, C.M.O. चम्बा की रिपोर्ट, परिवार नकल, Birth Report, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चों नामक मनत का जन्म 07-05-2017 व रेहान का जन्म 06-01-2019 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत भंजराडू के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है और अनुरोध किया है कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत भंजराडू में दर्ज करने बारे आदेश सचिव ग्राम पंचायत भंजराडू को किये जाएं।
अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बच्चों नामक मनत, रेहान पुत्र अयूब खान की जन्म तिथि का इन्द्राज करने बारे किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त 15 दिन के भीतर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 तक अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर नहीं सुना जायेगा व प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि का इन्द्राज करने हेतु आदेश सचिव, ग्राम पंचायत भंजराडू तहसील चुराह को पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 27-06-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 तह0 वाचक चुराह/2023 तारीख दायरा :
श्री सोहन लाल पुत्र श्री पुन्ना, निवासी गांव भटमोआ, परगना बढ़नौता, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात महाल ननोडी में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री सोहन लाल पुत्र श्री पुन्ना, निवासी गांव भटमोआ, परगना बढ़नौता, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार नकल में सोहन लाल दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख में महाल ननोडी, पटवार वृत्त झज्जाकोठी, तहसील चुराह में मेरा नाम मोहन सिंह दर्ज है जो कि गलत है। 5952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है बाद प्रकाशन किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व प्रार्थी का नाम मोहन सिंह के बजाये सोहल लाल दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का झज्जाकोठी को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज 20-06-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 28-08-2023 विमला पत्नी कर्म चन्द, निवासी मुहल्ला मनोग, डा0 पलुन्ही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत पलुन्ही, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/2742, दिनांक 17-07-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/10740, दिनांक 06-07-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक श्री राकेश कुमार पुत्र कर्म चन्द, निवासी मुहल्ला मनोग, डा0 पलुन्ही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी माता नामक विमला की मृत्यु दिनांक 17-12-2014 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पलुन्ही, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 17-12-2014 को ग्राम पंचायत पलुन्ही, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र कर्म चन्द, निवासी मुहल्ला मनोग, डा0 पलुन्ही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी माता नामक बिमला की मृत्यु दिनांक 17-12-2014 ग्राम पंचायत पलुन्ही, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 17-12-2014 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।5953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 01-09-2023 अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/2665, दिनांक 12-07-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/9323, दिनांक 13-06-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक श्री अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी जन्म तिथि 15-04-1982 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी जन्म तिथि 15-04-1982 ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 15-04-1982 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 01-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 04-09-2023 किशोरी लाल पुत्र करम चन्द, निवासी मुहल्ला ररियाडा, डा0 द्रद्दा, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा
5954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2002/160, दिनांक 17-01-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/26347, दिनांक 18-12-2021, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक श्री रमेश कुमार पुत्र करम चन्द, निवासी मुहल्ला ररियाडा, डा0 द्रद्दा, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके भाई नामक किशोरी लाल की मृत्यु दिनांक 04-04-2016 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके भाई की मृत्यु ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र करम चन्द, निवासी मुहल्ला ररियाडा, डा0 द्रद्दा, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके भाई नामक किशोरी लाल की मृत्यु को ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के भाई की मृत्यु दिनांक 04-04-2016 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 04-09-2023 आतो पुत्र मधु, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/2711, दिनांक 15-09-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/10092, दिनांक 26-06-2023, (2) शपथ-पत्र, (3) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (4) नकल परिवार रजिस्टर जिसमें आवेदक श्री आतो पुत्र मधु, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी जन्म तिथि 31-03-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।5955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री आतो पुत्र मधु, निवासी मुहल्ला/गांव रान, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी जन्म तिथि 31-03-1963 को ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 31-03-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 04-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 04-09-2023 नवन्या पुत्री नन्द लाल, निवासी मुहल्ला/गांव कल्हून, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/2169, दिनांक 07-06-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/7403, दिनांक 04-05-2023, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल जन्म विवरण जिसमें आवेदक श्री नन्द लाल पुत्र अमरो, निवासी मुहल्ला/गांव कल्हून, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी लड़की की जन्म तिथि 13-09-2021 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी लड़की की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री नन्द लाल पुत्र अमरो, निवासी मुहल्ला/गांव कल्हून, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी लड़की की जन्म तिथि 13-09-2021 को ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की लडत्रकी की जन्म तिथि 13-09-2021 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे। 5956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 आज दिनांक 04-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बलवंत सिंह पुत्र श्री रसीलो राम, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका सही नाम बलवंत सिंह है। मेरी परिवार नकल ग्राम पंचायत बनीखेत व मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बलवंत सिंह दर्ज है जो सही है, लेकिन मेरी मलकीयती भूमि महाल चूहन, पटवार वृत्त चुहन में मेरा नाम साहिबो पुत्र रसीलो दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 01-09-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री अमर नाथ पुत्र श्री निहाला, निवासी बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका सही नाम दर्शन कुमार है। मेरी परिवार नकल ग्राम पंचायत बगढार व मेरे आधार कार्ड5957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 में मेरा नाम रानो दर्शन कुमार दर्ज है जो सही है, लेकिन मेरी मलकीयती भूमि महाल बगढार के पटवार वृत्त बगढार व महाल नगाली के पटवार वृत्त नगाली में मेरा नाम दर्शन सिंह पुत्र अमर नाथ पुत्र निहाला दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-09-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 03-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chamba, District Chamba (H. P.)
Madan Kumar s/o Sh. Jai Singh aged 23 years, resident of Village Paneth, P.O. Choori, Sub-Tehsil Dharwala, District Chamba, H. P.
and
Manisha Kumari d/o Shri Ram Swaroop aged 20 years, r/o Village Kaner, P.O. Kuftu, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan, H.P.
Versus
General Public
Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act,
1996 (Act No. 21of 1997).
Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act,1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 09-07-2021 at their place of residence with Hindu rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Gram Panchayat Lothal, Development Block Mehla, Distt. Chamba, H.P. well in time;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before my court on or before 06-09-2023 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
5958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 Issued under my hand and seal of the Court on this 7th Day of August, 2023.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेश अवरोल सुपुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी गांव हटली, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील . . प्रार्थी। ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी राजेश अवरोल सुपुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी गांव हटली, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राजेश अवरोल है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी व उसके आधार कार्ड आदि में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल हटली व महाल रौणी पटवार वृत्त तुनुहट्टी में गलती से राजेश कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-09-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 05-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 18/BDR/2023
श्री ज्ञान चन्द पुत्र जैसी राम, निवासी महाल चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।5959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्री ज्ञान चन्द पुत्र जैसी राम, निवासी महाल चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी बेटी नेहा राणा का जन्म दिनांक 06-10-1989 को महाल चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत ननवार में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्कूल प्रमाण-पत्र, अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला व ग्राम पंचायत ढण्डोल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-08-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 31-07-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 15/BDR/2023
. . प्रार्थी। श्री बलवन्त सिंह राणा पुत्र सालिग राम, निवासी महाल घंघोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री बलवन्त सिंह राणा पुत्र सालिग राम, निवासी महाल घंघोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी बेटी सपना कुमारी का जन्म दिनांक 20-12-1985 को महाल घंघोल, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत ढण्डोल में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला व ग्राम पंचायत ढण्डोल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-08-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। 5960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 आज दिनांक 31-07-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्रीमती साहनी देवी पुत्री वकील सिंह, महाल रियाली, डा0 रियाली, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 38(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थिया श्रीमती साहनी देवी पुत्री वकील सिंह, महाल रियाली, डा0 रियाली, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम उसके स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र में व राजस्व अभिलेख महाल वेला लुधियाडचा में साहनी देवी पुत्र वकील सिंह दर्ज है। प्रार्थिया का नाम उसके पैन कार्ड व आधार कार्ड में अमरजीत दर्ज है जोकि सही है जिसे प्रार्थिया उपरोक्त अभिलेख के अनुसार की बजाये साहनी देवी उपनाम अमरजीत दुरुस्त करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 08-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 06-09-2023 कन्हैया लाल पुत्र ध्याना, निवासी महाल सोहरन, मौजा भौड़ा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थी कन्हैया लाल पुत्र ध्याना, निवासी महाल सोहरन, मौजा भौडा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसकी बहन का असल नाम सुनीता कुमारी पुत्री ध्याना है। उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है। जबकि महाल भौड़ा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन का नाम राणो पुत्री ध्याना दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल सोहरन के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन के नाम की दुरुस्ती करके राणो पुत्री ध्याना के बजाए राणो उपनाम सुनीता देवी पुत्री ध्याना करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 06-09-2023 रजिन्द्र कुमार पुत्र नन्द लाल, निवासी महाल उत्तरेहड़, मौजा भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।
प्रार्थी रजिन्द्र कुमार पुत्र नन्द लाल, निवासी महाल उत्तरेहड़, मौजा भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसकी बहन का असल नाम पानो देवी पुत्री नन्दा है। उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है। जबकि महाल उत्तरेहड़ व गदियाड़ा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन का नाम पवना देवी पुत्री 5962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 नन्दा दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल उत्तरेहड़ व गदियाड़ा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन के नाम की दुरुस्ती करके पवना पुत्री नन्दा के बजाए पवना देवी उपनाम पानो देवी पुत्री नन्दा करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 25-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री गोरखू राम पुत्र सूवा राम पुत्र रामा, निवासी महाल व मौजा सिहोरपाईं, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--मृतका श्रीमती धनी देवी पत्नी स्व0 श्री रसीला पुत्र अच्छरू की जायदाद का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री गोरखू राम पुत्र सूवा राम पुत्र रामा, निवासी महाल व मौजा सिहोरपाईं, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की बहन श्रीमती धनी देवी पत्नी स्व0 श्री रसीला की मृत्यु 05-09-2018 को हो चुकी है उन्होंने जीवित रहते हुये एक वसीयत नामा रजि0 नं0 40/2018, दिनांक 27-02-2018 को सब-रजिस्ट्रार ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा के समक्ष पंजीकृत करवाया था। वसीयत नामा के अनुसार श्रीमती धनी देवी जोकि लावल्द थी, ने अपनी वसीयत अपने भाई श्री गोरखू राम पुत्र सूवा राम पुत्र रामा, निवासी महाल व मौजा सिहोरपार्इं, तहसील ज्वालामुखी के नाम की है व वसीयत नामा में अपने ससुराल पक्ष के वारसानों को पैतृक सम्पत्ति से वंचित कर दिया है अतः उक्त वसीयत रजि0 नं0 40/2018, दिनांक 27-02-2018 के मुताबिक मृतक धनी देवी की मृत्यु का इन्तकाल महाल अघार ई0 नं0 329 दर्ज होकर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी द्वारा तस्दीक किया जाना है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों इत्यादि को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-09-2023 के पहले एक माह के भीतर असालतन/वकालतन किसी भी कार्य दिवस तहसील कार्यालय में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा स्व0 मृतका श्रीमती धनी देवी पत्नी स्व0 श्री रसीला पुत्र अच्छरू, निवासी गांव अलूहा, डाकघर टिहरी,5963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा की बरास्त का इंतकाल रजिस्टर्ड वसीयत वसीका नम्बर 40/2018, दिनांक 27-02-2018 के आधार पर मंजूर कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 03-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
श्री प्रीतम सिंह पुत्र हीरा लाल, महाल खटियाड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी श्री प्रीतम सिंह पुत्र हीरा लाल, महाल खटियाड़, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम उसके आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व पंचायत रिकार्ड में प्रीतम सिंह दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल खटियाड़, पटवार वृत्त स्थाना में प्रार्थी का नाम प्रीतम चन्द दर्ज है जोकि गलत है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार प्रीतम चन्द की बजाये प्रीतम सिंह पुत्र हीरा लाल दुरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-09-2023 को प्रातः10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 08-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Tilak Raj s/o Late Jharu Ram, r/o V.P.O. Kaned, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम5964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Tilak Raj s/o Late Jharu Ram, r/o V.P.O. Kaned, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Brother Jeeto Ram की जन्म/मृत्यु तिथि दिनांक 01-04-1970 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Jeeto Ram के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-09-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Tenzin Upal s/o Tashi Tsering, r/o V.P.O. Dharamshala Cant, House No. 130, Cantt Chhawani 339, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Tenzin Upal s/o Tashi Tsering, r/o V.P.O. Dharamshala Cant, House No. 130, Cantt Chhawani 339, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Tenzin Upal s/o Tashi Tsering की जन्म/मृत्यु तिथि दिनांक 04-10-1984 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Upal के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-09-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।5965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Kelsang Choedon d/o Late Palden Tamding, r/o Mentsekhang Kangra, Dharamshala, (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Kelsang Choedon d/o Late Palden Tamding, r/o Mentsekhang Kangra, Dharamshala (H.P.) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित दायर किया है कि उसकी Self Kelsang Choedon d/o Palden Tamding की जन्म/मृत्यु तिथि दिनांक 15-10-1987 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kelsang Choedon के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-09-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 07-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
(नोटिस : जेरे आदेश 13, नियम 3, सी0पी0सी0 )
श्री जसबीर सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जसबीर सिंह पुत्र बख्शी राम, निवासी गांव बिलना, डाकघर पुबोवाल, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म गांव पुबोवाल में 18-01-1973 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उसके माता-पिता द्वारा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 08-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। 5966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-08-2023 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)
1. नवदीप सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह, गांव दुलैहड, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, (हि0प्र0) 2. रजनीश पुत्री परमेश्वरी दास, गांव पंजावर, उप-तहसील ईसपुर, हाल पत्नी नवदीप सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह, गांव दुलैहड, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, (हि0प्र0) . . वादीगण।
बनाम
आम जनता
नवदीप सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह, गांव दुलैहड, उप-तहसील दुलैहड, जिला ऊना, (हि0प्र0) ने आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसकी शादी 23-12-2017 को रजनीश पुत्री परमेश्वरी दास, गांव पंजावर, उप-तहसील ईसपुर, ऊना (हि0प्र0) से हुई है लेकिन अनभिज्ञता के कारण गांव दुलैहड़ में उसकी शादी दर्ज न हो सकी।
अतः प्रतिवादी आम जनता को इश्तहार दैनिक अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 22-08-2023 को असालतन या वकालतन अपना एतराज न्यायालय में दायर कर सकता है इसके बाद किसी भी व्यक्ति का उजर/एतराज मान्य न होगा तदोपरांत आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत दुलैहड़ को उक्त विवाह पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 19-08-2023 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0
इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954
राजिंदर सिंह पुत्र सवरण सिंह पुत्र हुक्मा पुत्र श्री किरपा, वासी महाल ठाकरा, मौजा पालकवाह, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।5967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945 बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल हीरा, मौजा कुंगडत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
प्रार्थी राजिंदर सिंह पुत्र सवरण सिंह, वासी ठाकरा, मौजा पालकवाह, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल हीरा, मौजा कुंगडत में उनके पिता व दादा का नाम गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल हीरा, मौजा कुंगडत में उसके पिता का नाम सरवण के बजाये सवरण दर्ज किया जावे व उसके परदादा का नाम घनैईया की बजाए किरपा दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 12-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 08-08-2023 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Dewa Dhonoup s/o Sh. Kanshi Ram, r/o Sandeep Niwas Chamuda Colony, Byepass, Ward No.-3, Solan, Tehsil & District, Solan (H.P.) declare that my name Sukh Ram wrongly entered in my Aadhaar Card. My correct name is Dewa Dhonoup. Please all concerned note.
DEWA DHONOUP
s/o Sh. Kanshi Ram,
r/o Sandeep Niwas Chamuda Colony,
Byepass, Ward No.-3, Solan,
Tehsil & District, Solan (H.P.).
5968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अगस्त 2023/28 श्रावण, 1945नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता