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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 106, 23 August 2023

Published 23 August 2023

Gazette no.
106
Gazetteid
106/GAZETTE/2023-23/08/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-08-23.106_gazette_2023-23_08_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 23 अगस्त, 2023/01 भाद्रपद, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अगस्त 2023

संख्याः एच0एफ0डब्ल्यू0-ए-एफ(2)1/2019.--सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाने, 106—राजपत्र/2023-23-08-2023 (6027) 6028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 पारदर्शिता और दक्षता लाने और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ विभाग कहा गया है) विनिर्दिष्ट घातक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रतिमास 3000/- रुपये (तीन हजार रूपये) वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य मन्त्री सहारा योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है जिसे हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ठाकुर विला, कुसुम्पटी, शिमला-9 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है;

प्रतिमास 3000/- रुपये की वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रसुविधा कहा गया है) स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत लाभार्थी कुटुम्बों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ लाभार्थी कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है और स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में एतद्‌द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाले व्यक्ति को आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए अभ्यावेशित नहीं है, को माता-पिता या संरक्षक की सहमति के अध्यधीन (बालक लाभार्थी की दशा में) आधार के अभ्यावेशन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु यह तब जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द ्र(सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधापूर्वक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि लाभार्थियों को स्कीम के अन्तर्गत आधार की अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन समस्त मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमेट्रिक्स के या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थातः-

(1) खराब उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण प्रसुविधाएं प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत की जाएगी, तद्‌द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख के पुतली स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;

(2) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली को स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो, जहां कहीं भी साध्य और अनुज्ञेय हो, वहां6029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 अधिप्रमाणन, सीमित समय वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा;

(3) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एकमुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं वस्तुगत आधार वर्ण (अक्षर) के आधार पर दी जाएंगी, जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर कोड(क्यूआर) के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड को पढ़ने के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बालक को स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार संख्या धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने या किसी ऐसे बालक को यदि कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, अभ्यावेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर इनकार नहीं किया जाएगा।

5. यह सुनिश्चित करने के आशय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग और संघ क्षेत्रीय प्रशासन प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण मिशन कैबिनेट सैक्रिटेरिएट भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन डी- 26011/04/2017 डीबीटी तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (https:dbtbharat/gov.in पर उपलब्ध है) में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि के अनुसरण करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट),हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी। आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (एम सुधा देवी), सचिव (स्वास्थ्य)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. HFW-A-F(2)1/2019 dated: 21-

08-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st August, 2023

No. HFW-A-F(2)1/2019 .—WHEREAS, the use of Aadhar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND WHEREAS, the Department of Health & Family Welfare(hereinafter referred to as the Department), is administering the Mukhya Mantri SAHARA Yojna (hereinafter referred to as the Scheme) to provide financial assistance (cid:31)3000/- pm for the persons suffering from specified6030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 fatal disease as per scheme policy, which is being implemented through the Himachal Pradesh Swasthya Bima Yojna Society, Department of Health & Family Welfare, Thakur Villa, Kasumpti, Shimla-9(hereinafter referred to as the implementing Agency);

AND WHEREAS, under the Scheme, financial assistance (cid:31)3000/- pm (hereinafter referred to as the benefit) is given to the beneficiary families registered under the scheme (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines and the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh;

NOW THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act No.18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh is hereby pleased to notify the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhar number or, has not yet enrolled for Aadhar, shall be required to make application for Aadhar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(1) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication alongwith finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(2) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(3) in all other cases where biometric or Aadhar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

6031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945

4. Notwithstanding anything contained hereinabove, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhar number, or in the case of a child to whom no Aadhar number has been assigned, producing an application for enrolment.

5. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017, (available on https://dbtbharat.gov.in/).

6. This Notification shall come into effect on the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order, Sd/- (M. SUDHA DEVI), Secretary (Health).

___________

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009

NOTIFICATION

Shimla, the 21st August, 2023

No. HPERC-B(3)-1/2020-705-Vol-VII.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) Regulations, 2013, issued vide Notification No. HPERC/Secy/RPB/705/CV/KD/2011 dated 18th April, 2013 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 22nd April, 2013, provide for appointment, Promotion and other term and conditions of service of officers and employees of the Commission;

AND WHEREAS, the State Government vide Notification No. MPP-MPP-A(3)-2/2003 dated 16th May, 2020, re-constituted the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission as "Three Member Commission" in place of "two Member Commission" ; and consequent upon re- constitution of the Commission, the State Government created post of Member (Law) and five other posts of various categories;

AND WHEREAS, there is no provision(s) in the HPERC (Terms and Conditions of Service of Staff) Regulations, 2013 in relation to appointment, promotion and other conditions of servicefor the posts of Assistant Registrar (Judicial), PA-cum-Judgment Writer and Asstt. Programmer (newly created posts);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 91 read with clause (zk) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 (16 of 1969), and all other powers enabling it in this behalf, the Commission proposes further to amend "the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff)6032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 Regulations, 2013" published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 22nd April, 2013 and as required under sub-section (3) of section 181 of the Electricity Act, 2003 and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005. The draft amendment regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment regulations shall be taken into consideration after expiry of (30) thirty days from the date of publication of this notification, together with objections or suggestions, if any, received within the aforesaid stipulated period.

The text of the aforesaid draft regulations is also available on the website of the Commission i.e. https://www.hperc.org. The objections or suggestions, if any, should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla -171009.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 2023.

(2) These Regulations shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. 2. In PART-I & II of Schedule-II of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) Regulations, 2013, under the heading "minimum qualification and other eligibility conditions", the following shall be substituted/ inserted, namely:—

Sl. No. Nomenclature of the Post Proposed provisions with respect of qualification and other legibility conditions.
1. Assistant Registrar (Judicial) (newly created post). (15600- 39100+6600) Pre- revised) By promotion from amongst the Personnel-cum-Administrative Officer and Law Officer, possessing professional Degree in Law from a recognized University with 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service or service rendered in the regulatory affairs of power sector, if any, in the grade and in the case of Law Officer, 9 years service on merit- cum-seniority basis; failing which on secondment basis, from amongst the persons holding equivalent post and possessing above specified educational qualification or from amongst Section Officers or Superintendents Grade-I or its equivalent having 6 years service experience of the post or in regulatory matters and possessing above specified educational qualification; Failing both, on re-employment basis from amongst persons who retired from analogous post and above levels or having more than 10 years experience in regulatory affairs and out of which more than 6 years service as Reader or above levels and possessing above specified educational qualification.
2. Private Secretary (newly created post). (15600-39100+5400) (Pre-revised) By promotion from amongst the Personal Assistant(s) and P.A.- cum-Judgment Writer possessing 05(five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade; failing which by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 14 (fourteen) years regular service or
regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant and Senior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant; failing both by promotion from amongst the Personal Assistant possessing 19 (nineteen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant; failing all by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 24 (twenty four) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer and Steno Typist combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant.
3. P.A.-cum-Judgment Writer(newly created post). (10300- 34800+4800) (Pre- revised) By promotion from amongst Senior Scale Stenographers having 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc service or in the regulatory affairs of power sector rendered, if any, in the grade.
4. Assistant Programmer (newly created post). (10300-34800+4200) (Pre-revised) By direct recruitment through H.P. Public Service Commission on contract or regular basis from amongst persons who possess Bachelor Degree in Computer Science or Electronics Engineering with specialization in computer programming or M.Sc. in Computer Science or MCA or its equivalent from a recognized University; failing which on secondment basis from amongst the persons holding equivalent post; failing both on outsource basis from amongst the persons possessing experience of atleast 12 years and above in Information Technology field in Government or Corporate Sector.

3. In Regulation 7(2) of the Himachal Pradesh Regulatory Commission (Terms and Conditions of Service of Staff) Regulations, 2013, after adoption of Office Memorandum notified by the Government of Himachal Pradesh, Finance (Pension) Department vide No. Fin. (Pen)A(3)/1/2023 dated 17 January, 2023 and subsequent Instructions/ Standard Operating Procedures notified vide No. Fin.(Pen)A(3)/1/2023 dated 4th May,2023, to implement the Old Pension Scheme also known as the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, for the existing/ retired employees who were covered under the National Pension System, the following shall be substituted:—

Unless otherwise the decision or specific approval has been conveyed by the State Government or unless otherwise opted by the employee to continue under the National Pension System (also known as the Contributory Pension Scheme); the Old Pension Scheme also known as the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, for the existing/ retired regular employees who were covered under the National Pension System shall apply to them.

By Order of the Commission Sd/- Secretary.

6034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

सोमा देवी पुत्री श्री बचन सिंह पत्नी श्री ओंकार सिंह, निवासी गांव व डाकघर स्वाहण, ग्राम पंचायत स्वाहण, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत स्वाहण, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर विषय.--प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत स्वाहण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्री सोमा देवी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत स्वाहण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत स्वाहण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है जो कि इस प्रकार से हैः--

क्र0 सं0 नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. सोमा देवी पुत्री श्री बचन सिंह 05-04-1975

अतः ग्राम पंचायत स्वाहण, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 04-09-2023 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत स्वाहण को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 03-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

(धर्मपाल हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती साक्षी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, निवासी गांव पडयालग, डा0 दधोल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)हाल पत्नी स्व0 श्री रजत कुमार, निवासी गांव सिहड़ा, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला . . प्रार्थी। बिलासपुर (हि0प्र0)6035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थिया श्रीमती साक्षी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, निवासी गांव पडयालग, डा0 दधोल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी स्व0 श्री रजत कुमार, निवासी गांव सिहड़ा, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 12-09-2022 को व्यवस्थित विवाह श्री गोपाल मन्दिर निर्माण एवं विकास समिति कुनाला, बन्दला रोड में हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार श्री रजत कुमार पुत्र श्री भीम राज, निवासी गांव सिहड़ा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के साथ किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत सिहड़ा, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत सिहड़ा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 19-09-2022 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-09-2023 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्रीमती साक्षी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, निवासी गांव पडयालग, डा0 दधोल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व स्व0 श्री रजत कुमार, निवासी गांव सिहड़ा, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत सिहड़ा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी डुगंलू, डा0 नम्होल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती अर्चना कुमारी पुत्री लाल सिंह, निवासी गांव व डा0 कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी डुगंलू, डा0 नम्होल, तहसील सदर, जिला . . प्रार्थीगण। बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम6036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी डुगंलू, डा0 नम्होल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अर्चना कुमारी पुत्री लाल सिंह, निवासी गांव व डा0 कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी डुगंलू, डा0 नम्होल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 03-03-2018 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत नम्होल, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत नम्होल, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 03-03-2018 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-09-2023 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी डुगंलू, डा0 नम्होल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अर्चना कुमारी पुत्री लाल सिंह, निवासी गांव व डा0 कल्लर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी डुगंलू, डा0 नम्होल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत नम्होल, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

-------

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional Registrar of Marriages

Shri Naina Devi Ji at Swarghat, Distt. Bilaspur (H.P.)

Sh. Mahesh Kumar s/o Sh. Chiranji Lal, r/o Village & P.O. Toba, Gram Panchayat Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji, Distt. Bilaspur (H.P.).

Versus

1. General Public. 2. Pradhan G.P. Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji at Swarghat, Distt. Bilaspur (H.P.).

Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of

Marriages Act, 1996.

Whereas the above named applicant has made an application under section 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 for registration of his marriage. The applicant6037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 Sh. Mahesh Kumar s/o Sh. Chiranji Lal, r/o Village & P.O. Toba, Gram Panchayat Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji, Distt. Bilaspur (H.P.) hereinafter called as bridegroom and Smt. Rishu Bala, hereinafter called as bride have submitted affidavits stating therein that both they have solemnized marriage with each other on 27-01-2019 as per Hindu rites and customs, but they have not registered the said marriage anywhere in India till date. The Bride Rishu Bala is the daughter of Sh. Avtar Singh, r/o Village Nangal Nikku, Distt. Rupnagar, Punjab and her usual place of residence is Village Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji, Distt. Bilaspur (H.P.).

Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public and Gram Panchayat Kot for inviting the objection, if any. If someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 08-09-2023, failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 08-08-2023.

Seal. Sd/- Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of Marriage, Shri Naina Devi Ji at Swarghat, Distt. Bilaspur (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Vivek Bharti s/o Sh. Kartar Chand, r/o V.P.O. Rehlu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Nishu Devi d/o Sh. Kishan Chand, r/o Village Baiharkut, P.O. Kuddi, Tehsil Bhatiyat, Distt. Chamba (H.P.) and now w/o Vivek Bharti s/o Sh. Kartar Chand, r/o V.P.O. Rehlu, Tehsil . . Applicants. Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Versus

[

3. General Public 4. Local Registrar, Nagar Panchayat Rehlu

. .Respondents. Subject.—Application for the Marriage Registration.

Applicants Vivek Bharti s/o Sh. Kartar Chand, r/o V.P.O. Rehlu, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Nishu Devi d/o Sh. Kishan Chand, r/o Village Baiharkut, P.O. Kuddi, Tehsil Bhatiyat, Distt. Chamba (H.P.) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 10- 04-2023 at V.P.O. Rehlu & Tehsil Shahpur as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an ojection personally or in writing before this court on or before 24-08-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

KARTAR CHAND,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

6038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 19/ना/2023

तारीख पेशी : 26-08-2023.

अनूप कुमार कौल पुत्र श्री जसपत राय, निवासी गांव ठेहडू व डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। कौंसल प्रार्थी श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि उसके मुवकिल अनूप कुमार कौल की ताई/चाची श्रीमती रूमालू देवी पत्नी श्री शंकर, निवासी गांव अप्पर ठेहडू, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर का जन्म दिनांक 07-01-1985 कोे गांव अप्पर ठेहडू, ग्राम पंचायत कोसरी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः कौंसल प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भगेतर को जारी करवाना चाहता है।

कौंसल प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त रूमालू देवी की मृत्यु तिथि 07-01-1985 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2023 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी किस्म का उजर या एतराज पेश न होने की सूरत में बाद में किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त रूमालू देवी की मृत्यु तिथि 07-01-1985 के पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत भगेतर को पारित कर दिये जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-08-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 18/ना/2023

तारीख पेशी : 26-08-2023.

कौशल्या देवी पत्नी श्री साधू सिंह, निवासी गांव व डा0 तरहेला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।6039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 कौंसल प्रार्थिया श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी मुवकिल कौशल्या देवी पत्नी श्री साधू सिंह की पुत्री सुनीता खरवाल का जन्म दिनांक 15-10-1967 कोे गांव तरहेला, ग्राम पंचायत भगेतर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः कौंसल प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भगेतर को जारी करवाना चाहता है।

कौंसल प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सुनीता खरवाल की जन्म तिथि 15-10-1967 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-08-2023 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी किस्म का उजर या एतराज पेश न होने की सूरत में बाद में किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त सुनीता खरवाल की जन्म तिथि 15-10-1967 के पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत भगेतर को पारित कर दिये जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-08-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री बीरवल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) इन्तकाल नं0 : 379 अताए हकूक मलकीयत H.P.L.R.M. 104 (3) तारीख इन्द्राज : 26-04-2023 1. स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री अमर नाथ पुत्र वंगाली, निवासी महाल बठरा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

ब्रिजेन्द्रा सिंह पुत्र राजा हरमेन्द्रा सिंह पुत्र राजा श्याम सिंह, निवासी महाल व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी हाऊस नं0 28-ए, सुन्दर नगर, न्यू दिल्ली-110003.

विषय.--379 अताए हकूक मलकीयत H.P.L.R.M. 104 (3)

नोटिस बनाम.--ब्रिजेन्द्रा सिंह पुत्र राजा हरमेन्द्रा सिंह पुत्र राजा श्याम सिंह, निवासी महाल व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी हाऊस नं0 28-ए, सुन्दर नगर, न्यू दिल्ली- 110003.

आपको इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त इन्तकाल को दिनांक 29-08-2023 को तस्दीक किया जाना है जिस बारे आपको कई बार पटवार वृत्त डाडा में हाजिर होने बारे इत्तलाह द्वारा सूचित किया गया था परन्तु हाजिर न आने पर अब अदालत को यह यकीन हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से होना सम्भव न है।

अतः अब आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए बजरिया राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 29-08-2023 को असालतन या वकालतन मुकाम क्षेत्रीय कानूनगो कार्यालय डाडा स्थित बतवाड में हाजिर होकर उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके 6040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उसके उपरान्त आपका कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा उपरोक्त इन्तकाल स्वीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री बीरवल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) इन्तकाल नं0 : 1164 अताए हकूक मलकीयत H.P.L.R.M. 104 (3) तारीख इन्द्राज : 13-04-2023 1. उमेश कुमार, विनय कुमार पुत्र श्री दिनेश पुत्र बाबू राम, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

2. हरिया पुत्र गरीबू पुत्र माडू, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

ब्रिजेन्द्रा सिंह पुत्र राजा हरमेन्द्रा सिंह पुत्र राजा श्याम सिंह, निवासी महाल व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी हाऊस नं0 28-ए, सुन्दर नगर, न्यू दिल्ली-110003.

विषय.--1164 अताए हकूक मलकीयत H.P.L.R.M. 104 (3)

नोटिस बनाम.--ब्रिजेन्द्रा सिंह पुत्र राजा हरमेन्द्रा सिंह पुत्र राजा श्याम सिंह, निवासी महाल व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी हाऊस नं0 28-ए, सुन्दर नगर, न्यू दिल्ली- 110003.

आपको इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त इन्तकाल को दिनांक 29-08-2023 को तस्दीक किया जाना है जिस बारे आपको कई बार पटवार वृत्त जमबल में हाजिर होने बारे इत्तलाह द्वारा सूचित किया गया था परन्तु हाजिर न आने पर अब अदालत को यह यकीन हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से होना सम्भव न है।

अतः अब आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए बजरिया राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 29-08-2023 को असालतन या वकालतन मुकाम क्षेत्रीय कानूनगो कार्यालय डाडा स्थित बतवाड में हाजिर होकर उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न होने की सूरत में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उसके उपरान्त आपका कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा उपरोक्त इन्तकाल स्वीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 14-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।6041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 ब अदालत श्री बीरवल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री चूहडदीन पुत्र अमामदीन, निवासी महाल चटवाल, डाकघर व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती कागजात माल महाल चटवाल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

श्री चूहडदीन पुत्र अमामदीन, निवासी महाल चटवाल, डाकघर व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम उसके पुत्र के स्कूल दस्तावेजों पर व आधार कार्ड पर चूहड दीन दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल चटवाल में उसका नाम चूहडू उर्फ छतरदीन दर्ज है जो सही न है । प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है। अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त वर्णित महाल में श्री चूहडदीन पुत्र अमामदीन के नाम को दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 11-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री बीरवल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री शाविन्द्र शर्मा पुत्र हरी चन्द, निवासी महाल जखधार, डाकघर टिप्परी, तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल जखधार, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

श्री शाविन्द्र शर्मा पुत्र हरी चन्द, निवासी महाल जखधार, डाकघर टिप्परी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड व पंचायत रिकार्ड में शाविन्द्र शर्मा दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल जखधार में उसका नाम दविन्द्र कुमार दर्ज है जो सही न है । प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है। 6042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त वर्णित महाल में श्री शाविन्द्र शर्मा के नाम को दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 11-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 44/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-09-2023 शीर्षक : राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) बनाम गायत्री देवी आदि Proclamation/Munadi u/s 23.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 34, खतौनी नं0 82, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-20-47 है0 स्थित महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। जमाबन्दी वर्ष 2018-19.

इस अदालत में राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 2. भगवान दास पुत्र डिवू, 3. प्रीतम चन्द पुत्र डिवू, 4. प्रकाश चन्द पुत्र डिवू, 5. पुन्ना देवी पुत्री डिवू, 6. मलकां देवी पुत्री डिवू, 7. स्वर्णा देवी पुत्री डिवू, 8. रीमा देवी पुत्री डिवू, 9. पतासो देवी पुत्री डिवू, 10. रविन्द्र सिंह पुत्र कागलू, 11. वीर सिंह पुत्र कागलू, 12. सुरेश कुमार पुत्र कागलू, 13. सरवन कुमार पुत्र कागलू, 14. शीतल राम पुत्र कागलू, 15. निर्मला देवी पुत्री कागलू, 16. भोटां देवी पत्नी स्व0 कागलू, 17. सन्त राम पुत्र कागलू, 18. देश राज पुत्र किरलू, 19. रचना देवी पुत्री किरलू, 20. रिखी राम पुत्र हरिया, 21. राम गोपाल पुत्र हरिया, 22. अविनाश कुमार पुत्र रोशन लाल, 23. सुमना देवी पुत्री रोशन लाल, 24. सुनीता देवी पुत्री रोशन लाल, 25. निक्की देवी पत्नी स्व0 रोशन लाल, 26. रूमी राम पुत्र जौण्डी राम, 27. विजय कुमार पुत्र जौण्डी राम, 28. फलातू राम पुत्र भरेवतू, 29. तरलोक चन्द पुत्र भरेवतू, 30. कृष्ण कुमार पुत्र दीवान चन्द, 31. वीना देवी पुत्री दीवान चन्द, 32. नैना देवी पुत्री दीवान चन्द, 33. विद्दा देवी पत्नी स्व0 दीवान चन्द सभी निवासी महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन जो प्रतिवादी बाहर नौकरी करते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों के सही पते मुखत्यार खास ने उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर की है जिस कारण इन प्रतिवादियों की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना असम्भव है।

अतः इन प्रतिवादियों को राजपत्र इश्तहार/मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह दिनांक 04-09-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।6043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 आज दिनांक 21-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 45/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-09-2023 शीर्षक : राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) बनाम गायत्री देवी आदि Proclamation/Munadi u/s 23.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 36, खतौनी नं0 90, खसरा कित्ता 02, रकबा तादादी 00-10-14 है0 स्थित महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। जमाबन्दी वर्ष 2018-19.

इस अदालत में राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. गायत्री देवी पुत्री रिफड़, 2. भगवान दास पुत्र डिवू, 3. प्रीतम चन्द पुत्र डिवू, 4. प्रकाश चन्द पुत्र डिवू, 5. पुन्ना देवी पुत्री डिवू, 6. मलकां देवी पुत्री डिवू, 7. स्वर्णा देवी पुत्री डिवू, 8. रीमा देवी पुत्री डिवू, 9. पतासो देवी पुत्री डिवू, 10. रविन्द्र सिंह पुत्र कागलू, 11. वीर सिंह पुत्र कागलू, 12. सुरेश कुमार पुत्र कागलू, 13. सरवन कुमार पुत्र कागलू, 14. शीतल राम पुत्र कागलू, 15. निर्मला देवी पुत्री कागलू, 16. भोटां देवी पत्नी स्व0 कागलू, 17. सन्त राम पुत्र कागलू, 18. देश राज पुत्र किरलू, 19. रचना देवी पुत्री किरलू, 20. रिखी राम पुत्र हरिया, 21. राम गोपाल पुत्र हरिया, 22. अविनाश कुमार पुत्र रोशन लाल, 23. सुमना देवी पुत्री रोशन लाल, 24. सुनीता देवी पुत्री रोशन लाल, 25. निक्की देवी पत्नी स्व0 रोशन लाल, 26. रूमी राम पुत्र जौण्डी राम, 27. विजय कुमार पुत्र जौण्डी राम, 28. पवन कुमार पुत्र चुन्नी लाल, 29. उतम सिंह पुत्र फलातू, 30. कृष्ण कुमार पुत्र दीवान चन्द, 31. वीना देवी पुत्री दीवान चन्द, 32. नैना देवी पुत्री दीवान चन्द, 33. विद्दा देवी पत्नी स्व0 दीवान चन्द, 34.तरलोक चन्द पुत्र भरेवतू, 35. जीत राम पुत्र विदिया, 36. राज कुमार पुत्र विदिया, 37. विवेक कौशल पुत्र देश राज, 38. शालिनी कौशल पुत्री देश राज, 39. किरन कौशल पुत्री देश राज, 40. पवना देवी पत्नी स्व0 देश राज, 41. झौण्डा पुत्र मौठू, 42. शीला पुत्री नन्दू, 43. मनसा देवी पुत्री नन्दू, 44. सत्या देवी पुत्री नन्दू, 45. दामोदर पुत्र पंजकू, 46. विजय कुमार पुत्र धण्डू, 47. वृज लाल पुत्र धुण्डू, 48. रमन कुमार पुत्र धुण्डू, 49. रवि कुमार पुत्र धुण्डू, 50. राकेश कुमार पुत्र धुण्डू, 51. चिन्ता देवी पुत्री धुण्डू, 52. रेणुका देवी पुत्री धुण्डू, 53. शालो देवी पत्नी स्व0 धुण्डू, 54. ईश्वर दास पुत्र तुलसी राम, 55. प्रकाश चन्द पुत्र तुलसी राम, 56. भण्डारी मल पुत्र तुलसी राम, 57. संसार चन्द पुत्र तुलसी राम, 58. ओंकार चन्द पुत्र तुलसी राम, 59. सभी निवासी महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन जो प्रतिवादी बाहर नौकरी करते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों के सही पते मुखत्यार खास ने उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर की है जिस कारण इन प्रतिवादियों की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना असम्भव है। अतः इन प्रतिवादियों को राजपत्र इश्तहार/मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह दिनांक 04-09-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 6044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 आज दिनांक 21-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 46/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-09-2023 शीर्षक : राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) बनाम गायत्री देवी आदि Proclamation/Munadi u/s 23.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 31, खतौनी नं0 78, खसरा कित्ता 02, रकबा तादादी 0-08-83 है0 स्थित महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। जमाबन्दी वर्ष 2018-19.

इस अदालत में राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. गायत्री देवी पुत्री रिफड़, 2. रूमी राम पुत्र जौण्डी राम, 3. विजय कुमार पुत्र जौण्डी राम, 4. फलातू राम पुत्र भरेवतू, 5. तरलोक चन्द पुत्र भरेवतू, 6. कृष्ण कुमार पुत्र दीवान चन्द, 7. वीना देवी पुत्री दीवान चन्द, 8. नैना देवी पुत्री दीवान चन्द, 9. विदया देवी पत्नी स्व0 दीवान चन्द सभी निवासी महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन जो प्रतिवादी बाहर नौकरी करते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों के सही पते मुखत्यार खास ने उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर की है जिस कारण इन प्रतिवादियों की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना असम्भव है।

अतः इन प्रतिवादियों को राजपत्र इश्तहार/मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह दिनांक 04-09-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 21-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 47/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-09-2023 शीर्षक : मस्त राम

बनाम

विजय कुमार आदि6045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 Proclamation/Munadi U/s 23. मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 30, खतौनी नं0 77, खसरा कित्ता 08, रकबा तादादी 0-28-07 है0 स्थित महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। जमाबन्दी वर्ष 2018-19.

इस अदालत में मस्त राम पुत्र भरेवतू ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. विजय कुमार पुत्र जौण्डी, 2. रूमी राम पुत्र जौण्डी, 3. फलातू राम पुत्र भरेवतू, 4. तरलोक चन्द पुत्र भरेवतू, 5. कृष्ण कुमार पुत्र दीवान चन्द, 6. वीना देवी पुत्री दीवान चन्द, 8. नैना देवी पुत्री दीवान चन्द, 9. विदया देवी पत्नी स्व0 दीवान चन्द, 10. कुलदीप चन्द पुत्र फलातू राम सभी निवासी महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन जो प्रतिवादी बाहर नौकरी करते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों के सही पते मुखत्यार खास ने उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर की है जिस कारण इन प्रतिवादियों की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना असम्भव है।

अतः इन प्रतिवादियों को राजपत्र इश्तहार/मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह दिनांक 04-09-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 21-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 48/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-09-2023 शीर्षक : राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) बनाम भगवान दास आदि Proclamation/Munadi u/s 23.

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 35, खतौनी नं0 85, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-19-33 है0 स्थित महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

इस अदालत में राजेश कुमार (through GPA Holder Meenu Devi) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. भगवान दास पुत्र डिवू, 2. प्रीतम चन्द पुत्र डिवू, 3. प्रकाश चन्द पुत्र डिवू, 4. पुन्ना देवी पुत्री डिवू, 5. मलकां देवी पुत्री डिवू, 6. स्वर्णा देवी पुत्री डिवू, 7. रीमा देवी पुत्री डिवू, 8. पतासो देवी पुत्री डिवू, 9. रविन्द्र सिंह पुत्र कागलू, 10. वीर सिंह पुत्र कागलू, 11. सुरेश कुमार पुत्र कागलू, 12. सरवन कुमार पुत्र कागलू, 13. शीतल राम पुत्र कागलू, 14. निर्मला देवी पुत्री कागलू, 15. भोटां देवी पत्नी स्व0 कागलू, 16. सन्त राम पुत्र कागलू, 17. देश राज पुत्र किरलू, 18. रचना देवी पुत्री किरलू, 19. रिखी राम पुत्र हरिया, 6046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 20. राम गोपाल पुत्र हरिया, 21. अविनाश कुमार पुत्र रोशन लाल, 22. सुमना देवी पुत्री रोशन लाल, 23. सुनीता देवी पुत्री रोशन लाल, 24. निक्की देवी पत्नी स्व0 रोशन लाल, 25. रूमी राम पुत्र जौण्डी राम, 26. विजय कुमार पुत्र जौण्डी राम, 27. फलातू राम पुत्र भरेवतू, 28. तरलोक चन्द पुत्र भरेवतू, 29. पवन कुमार पुत्र चुन्नी लाल, 30. मनसा देवी पत्नी फलातू राम, 31. कृष्ण कुमार पुत्र दीवान चन्द, 32. वीना देवी पुत्री दीवान चन्द, 33. नैना देवी पुत्री दीवान चन्द, 34. विद्दा देवी पत्नी स्व0 दीवान चन्द, 35. जीत राम पुत्र विदिया, 36. राज कुमार पुत्र विदिया, 37. विवेक कौशल पुत्र देश राज, 38. शालिनी कौशल पुत्री देश राज, 39. किरन कौशल पुत्री देश राज, 40. पवना देवी पत्नी स्व0 देश राज, 41. झौण्डा पुत्र मौठू, 42. शीला पुत्री नन्दू, 43. मनसा देवी पुत्री नन्दू, 44. सत्या देवी पुत्री नन्दू, 45. दामोदर पुत्र पंजकू, 46. विजय कुमार पुत्र धण्डू, 47. वृज लाल पुत्र धुण्डू, 48. रमन कुमार पुत्र धुण्डू, 49. रवि कुमार पुत्र धुण्डू, 50. राकेश कुमार पुत्र धुण्डू, 51. चिन्ता देवी पुत्री धुण्डू, 52. रेणुका देवी पुत्री धुण्डू, 53. शालो देवी पत्नी स्व0 धुण्डू, 54. ईश्वर दास पुत्र तुलसी राम, 55. प्रकाश चन्द पुत्र तुलसी राम, 56. भण्डारी मल पुत्र तुलसी राम, 57. संसार चन्द पुत्र तुलसी राम, 58. ओंकार चन्द पुत्र तुलसी राम, 59. सभी निवासी महाल झरेट ठाकरां, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन जो प्रतिवादी बाहर नौकरी करते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों के सही पते मुखत्यार खास ने उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर की है जिस कारण इन प्रतिवादियों की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना असम्भव है।

अतः इन प्रतिवादियों को राजपत्र इश्तहार/मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह दिनांक 04-09-2023 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 21-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 9/2023

तारीख रजुआ : 24-06-2023

. . प्रार्थी। श्री रविन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री रविन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरेन्दर सिंह, निवासी गांव निगुलसारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में उदृत किया है कि उसके पुत्र अभिनव बिजु गांव निगुलसारी की जन्म तिथि दिनांक 15-08-2016 है परन्तु अज्ञानता के कारण वह अपने उपरोक्त पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरन्डा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।6047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त अभिनव बिजु पुत्र श्री रविन्दर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरन्डा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हित्तबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अभिनव बिजु पुत्र श्री रविन्दर सिंह, निवासी गांव निगुलसारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरन्डा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 04-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 6/2023

तारीख रजुआ : 24-06-2023

. . प्रार्थी। श्री टिकम सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री रवि चन्द, निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री टिकम सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री रवि चन्द, निवासी गांव शिलानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में उदृत किया है कि उसके पुत्र वंशदिप सिंह नेगी गांव शिलानी की जन्म तिथि दिनांक 08-12-2000 है परन्तु अज्ञानता के कारण वह अपने उपरोक्त पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरन्डा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त वंशदिप सिंह नेगी पुत्र श्री टिकम सिंह नेगी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरन्डा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हित्तबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त वंशदिप सिंह नेगी पुत्र श्री टिकम सिंह नेगी, निवासी गांव शिलानी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तरन्डा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी 6048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 04-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 11/2023

तारीख रजुआ : 24-06-2023 जिता मणी पुत्री श्री सुनर दास, निवासी गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरख्वास्त जिता मणी पुत्री श्री सुनर दास, निवासी गांव यांगपा-2, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन पत्र में उदृत किया है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 06-11-1977 है परन्तु अज्ञानता के कारण मेरे पिता जी उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सके। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त जिता मणी पुत्री श्री सुनर दास की जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा-2 के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हित्तबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जिता मणी पुत्री श्री सुनर दास, निवासी गांव यांगपा-2, की जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा-2, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 03-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।6049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 14/2023

तारीख रजुआ : 24-06-2023 श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव काचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरख्वास्त श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव काचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में उदृत किया है कि उसके पुत्र अमनदीप की जन्म तिथि दिनांक 29-03-2009 है परन्तु अज्ञानता के कारण उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत नहीं करा सके। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त अमनदीप पुत्र श्री सुरेन्दर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हित्तबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अमनदीप पुत्र श्री सुरीन्दर सिंह, निवासी गांव काचरंग की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज न काबिले समायत होगा। आज दिनांक 03-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 51/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 श्री पदम नन्द पुत्र स्व0 छेरिंग दरज्ञा पुत्र स्व0 जीव राम, निवासी गांव पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरख्वास्त बराए दुरुस्ती नाम पिता व दादा कागजात माल। 6050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 प्रार्थी श्री पदम नन्द पुत्र स्व0 छेरिंग दरज्ञा पुत्र स्व0 जीव राम, निवासी गांव पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी के पिता का नाम छेरिंग दरज्ञा है जोकि सही व दुरुस्त है किन्तु उप-महाल पांगी व काशंग गेतिगे, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नाम मालिक व एहवाल में प्रार्थी के पिता का नाम छेरिंग टाशी दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर छेरिंग दरज्ञा दर्ज करने का अनुरोध किया है। प्रार्थी के दादा का नाम जीव राम है जोकि सही व दुरुस्त है किन्तु उप-महाल पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के जमाबन्दी वर्ष 2016-17 नाम मालिक व एहवाल में प्रार्थी के दादा का नाम जीती राम दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर जीव राम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता उप-महाल पांगी व काशंग गेतिगे को सूचित किया जाता है कि जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नाम मालिक व एहवाल में प्रार्थी के पिता का नाम छेरिंग टाशी दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर छेरिंग दरज्ञा दर्ज करने बारे उप-महाल पांगी के जमाबन्दी वर्ष 2016-17 नाम मालिक व एहवाल में प्रार्थी के दादा का नाम जीती राम दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर जीव राम दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता को कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 31-08-2023 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 50/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 श्रीमती बिला सरनी पत्नी स्व0 केसर सिंह उर्फ हेम चन्द, निवासी गांव पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरख्वास्त बाबत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया श्रीमती बिला सरनी पत्नी स्व0 केसर सिंह उर्फ हेम चन्द, निवासी गांव पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि भूमि खाता खतौनी नं0 14/16, खसरा नं0 63/1, रकवा तादादी 00-42-66 है0 उप-महाल बोकटू, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के जमाबन्दी वर्ष 2016-17 नाम मालिक व एहवाल में प्रार्थिया का नाम सरनी देवी दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर बिला सरनी दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता महाल बोकटू को सूचित किया जाता है कि भूमि खाता खतौनी नं0 14/16, खसरा नं0 63/1, रकवा तादादी 00-42-66 है0 उप-महाल बोकटू, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के जमाबन्दी वर्ष 2016-17 नाम मालिक व एहवाल में प्रार्थिया का नाम सरनी देवी दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर बिला सरनी दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता को कोई उजर व एतराज हो तो6051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 दिनांक 31-08-2023 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 49/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 Kalzang Bisht s/o Late Pradeep Singh Bisht, r/o Village Telangi, P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता, ग्राम शिल्ली। 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण शिल्ली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। विषय.--प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शिल्ली के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Kalzang Bisht s/o Late Pradeep Singh Bisht ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र वजरिया रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पति की मृत्यु 08-02-1998 को गांव तेलंगी, तहसील कल्पा में हुई है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया अपने पति की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शिल्ली के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है। अब प्रार्थिया उपरोक्त नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत शिल्ली, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू व गांव शिल्ली की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Kalzang Bisht s/o Late Pradeep Singh Bisht के पति Pradeep Singh Bisht का नाम व मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिल्ली के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।6052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 48/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 Sh. Dev Bhagat s/o Late Gialchhan, r/o V.P.O. Purbani, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता, ग्राम पूर्वणी। 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Dev Bhagat s/o Late Gialchhan ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री का नाम Kanya Kumari का जन्म 21-08-1992 को गांव पूर्वणी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव पूर्वणी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Dev Bhagat s/o Late Gialchhan की पुत्री Kanya Kumari का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 46/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 Sh. Deva Palzar s/o Late Krishan Chand, r/o V.P.O. & Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम6053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 1. आम जनता, ग्राम कल्पा 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Deva Palzar s/o Late Krishan Chand ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र का नाम Sanjeev Negi का जन्म 07-02-1990 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र का नाम Sanjeev दर्ज है अब प्रार्थी अपने पुत्र का नाम Sanjeev Negi ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Deva Palzar s/o Late Krishan Chand के पुत्र Sanjeev Negi का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पुत्र के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 47/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 Sh. Urgen s/o Late Nardev, r/o Village Shudarang, P.O. Recong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता, ग्राम शुदारंग। 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। विषय.--प्रार्थी का जन्म तिथि ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Urgen s/o Late Nardev ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया रजिस्ट्रार (मुख्य 6054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 10-11-1966 को गांव शुदारंग में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है अब प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील शुदारंग, जिला किन्नौर व गांव शुदारंग की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Urgen s/o Late Nardev का जन्म 10-11-1966 को गांव शुदारंग में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 45/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 Sh. Rakesh Kumar Negi s/o Late Basu Dev, r/o V. P.O. & Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता, ग्राम कल्पा। 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। विषय.--प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Rakesh Kumar Negi s/o Late Basu Dev ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 06-05-1972 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है अब प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Rakesh Kumar Negi s/o Late Basu Dev का जन्म 06-05-1972 को गांव कल्पा में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर6055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945 अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 44/2023 तारीख रजुआ : 03-07-2023 Smt. Pushpa Devi w/o Sh. Tilak Raj, r/o Village Yuwaringi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता, ग्राम पूर्वणी। 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। विषय.--प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Pushpa Devi w/o Sh. Tilak Raj ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र Tek Singh का जन्म 15-06-1989 को गांव पूर्वणी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है अब प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत पूर्वणी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव पूर्वणी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Pushpa Devi w/o Sh. Tilak Raj के पुत्र Tek Singh का जन्म 15-06-1989 को गांव पूर्वणी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पूर्वणी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 31-08-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के पुत्र के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।6056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अगस्त 2023/01 भाद्रपद, 1945

CHANGE OF NAME

I, Anita Thakur w/o Upinder Singh Thakur, r/o House No. 28/2, Lalit Nagar-1, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.)-175018 declare that I want to correct my name from Anita Kumari to Anita Thakur. All concerned kindly note it.

ANITA THAKUR

w/o Upinder Singh Thakur,

r/o House No. 28/2, Lalit Nagar-1,

Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.)-175018.

____________

नाम परिवर्तन

मैं, सुरजीत सिंह, उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री बेली राम, आर/ओ गांव एवं पी0ओ0 बनखंडी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पिन 177114 एतद्‌वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मैंने भविष्य के लिए सभी रिकार्ड/दस्तावेजों में अपना नाम सुरजीत सिंह गुलेरिया (पुराना नाम) से बदलकर सुरजीत सिंह (नया नाम) कर लिया है।

सुरजीत सिंह पुत्र श्री बेली राम, आर/ओ गांव एवं पी0ओ0 बनखंडी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पिन 177114.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-08-23.106_gazette_2023-23_08_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-08-23.106_gazette_2023-23_08_2023.