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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 113, 31 August 2023

Published 31 August 2023

Gazette no.
113
Gazetteid
113/GAZETTE/2023-31/08/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-08-31.113_gazette_2023-31_08_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 31 अगस्त, 2023/09 भाद्रपद, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 19th August, 2023

No. LLR-E(9)-2/2018-Leg.—Whereas, Shri Vidya Sagar, Advocate s/o Sh. Uma Dutt Sharma r/o Ward No. 2, Premghat Theog, Tehsil Theog, District Shimla, H.P. has applied for 113—राजपत्र/2023-31-08-2023 (6211)6212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 appointment as Notary in Sub-Division Theog of District Shimla under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Legn. dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in Rajpatra (e-Gazette) H.P. against his appointment as a notary in Sub-Division Theog of District Shimla.

Sd/- (Competent Authority),

Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 29th August, 2023

No. TPT-F(6)-1/2013-II.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration mark HP 07-M alongwith Registration No. 0001 to 0199 to Registering & Licensing Authority, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles of General Administrative Department, Himachal Pradesh with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,

R.D. NAZEEM, IAS, Principal Secretary (Transport).

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ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 20/ना/2023

तारीख पेशी : 11-09-2023.

कुलदीप कुमार पुत्र श्री स्वारू राम, निवासी गांव ठेहडू, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।6213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

कुलदीप कुमार पुत्र श्री स्वारू राम, निवासी गांव ठेहडू, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-10-1962 कोे गांव ठेहडू बुहला, डा0 कोसरी, ग्राम पंचायत अप्पर ठेहडू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत अप्पर ठेहडू को जारी करवाना चाहता है।

कौंसल प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त कुलदीप कुमार की जन्म तिथि 10-10-1962 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-09-2023 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी किस्म का उजर या एतराज पेश न होने की सूरत में बाद में किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त कुलदीप कुमार की जन्म तिथि 10-10-1962 के पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत भगेतर, को पारित कर दिये जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-08-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 13-09-2023 मुकद्दमा नं0 : 62/NT/2023

शशि कान्त पुत्र रजिन्दर प्रशाद, निवासी वार्ड नं0 7, गांव आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

शशि कान्त पुत्र रजिन्दर प्रशाद, निवासी वार्ड नं0 7, गांव आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म गांव आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 08-12-1978 को हुआ है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत आईमा के अभिलेख में दर्ज न है। 6214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-09-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा शशि कान्त पुत्र रजिन्दर प्रशाद, निवासी वार्ड नं0 7, गांव आईमा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 68/एन0टी0/2023

तारीख पेशी : 14-09-2023 श्री धर्म सिंह पुत्र श्री मिन्का राम, निवासी महाल टिक्करी, डा0 चौंतड़ा, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री मिन्का राम, निवासी महाल टिक्करी, डा0 चौंतड़ा, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसकी पुत्री लक्षीता का जन्म 13-02-2006 को गांव टाण्डा होल्टा,तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था, परन्तु जन्म तिथि पंजीकरण का रिकार्ड ग्राम पंचायत टाण्डा/एम0सी0 पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत/एम0सी0 पालमपुर को पारित किए जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 14-09-2023 को मुकाम पालमपुर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 14-09-2023 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थी की पुत्री लक्षीता के जन्म पंजीकरण के आदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिये जायेंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 09-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।6215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-09-2023 मुकद्दमा नं0 : 63/NT/2023

ज्ञानो देवी पत्नी स्व0 मखोली राम, निवासी गांव भलैड, डा0 चचियां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ज्ञानो देवी पत्नी स्व0 मखोली राम, निवासी गांव भलैड, डा0 चचियां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी माता प्रोजू देवी पत्नी अन्नत राम की मृत्यु गांव भलैड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 28-04-1999 को हुई है लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत चचियां के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-09-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रोजू देवी पत्नी अन्नत राम की मृत्यु गांव भलैड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत चचियां को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 09-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 27-09-2023 श्री पवन कुमार पुत्र सरवन कुमार, निवासी महाल मुण्डी, मौजा मुण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 6216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र सरवन कुमार, निवासी महाल मुण्डी, मौजा मुण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम जन्म प्रमाण-पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र में सरवन कुमार दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी सरवन कुमार ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, तहसील थुरल में उसका नाम गोरू गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके गोरू के बजाये सरवन कुमार करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल वाटी लौहार पंगा, तहसील थुरल में गोरू के बजाये सरवन कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 27-09-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 19-08-2023 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 2023/NT/नाम दुरुस्ती

. . प्रार्थी। श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री चन्दा सिंह, निवासी महाल चन्द्रेहड़, डा0 गदरोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री चन्दा सिंह, निवासी महाल चन्द्रेहड़, डा0 गदरोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल रिकार्ड व राजस्व अभिलेख महाल चन्द्रेहड़, पटवार वृत्त ठेहड़ में सुभाष चन्द पुत्र श्री चन्दा सिंह दर्ज है लेकिन इनके बेटे चमन सिंह के सभी दस्तावेजों में इनका नाम सुभाष सिंह पुत्र श्री चन्दा सिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख, महाल चन्द्रेहड़, पटवार वृत्त ठेहड़ में सुभाष चन्द पुत्र श्री चन्दा सिंह की बजाये सुभाष सिंह पुत्र श्री चन्दा सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2023 को प्रातः10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।6217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 आज दिनांक 24-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 2023/NT/नाम दुरुस्ती

श्री रमेश सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह, निवासी महाल मोच झिकला, डा0 सुनेट, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी श्री रमेश सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह, निवासी महाल मोच झिकला, डा0 सुनेट, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक की माता का नाम पंचायत रिकार्ड व मृत्यु प्रमाण-पत्र में कौशल्या देवी पत्नी श्री गुरचरण सिंह दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल मोच उपरला, पटवार वृत्त बरोट में प्रार्थी की माता का नाम मंसा देवी पुत्री तीखू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार मंसा देवी पुत्री तीखू की बजाये मंसा देवी उर्फ कौशल्या देवी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-09-2023 को प्रातः10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 24-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 25-09-2023 दर्शना देवी उर्फ कुशला देवी पुत्री श्री दलीप चन्द, निवासी गांव मकरोटी, डा0 लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (हाल) पत्नी श्री तलवीर सिंह, निवासी गांव मूंदला, डा0 लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल मकड़ोटी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका शादी से पहले का नाम दर्शना देवी पुत्री दलीप चन्द है लेकिन शादी के बाद ससुराल पक्ष ने उसका नाम कुशला देवी रख दिया। अब हर दस्तावेज में उसका नाम कुशला देवी चल रहा है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल मकड़ोटी में दर्शना देवी उर्फ कुशला देवी पुत्री दलीप चन्द करवाना चाहती है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 25-09-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 22-09-2023 मनजीत सिंह पुत्र बुधी सिंह, निवासी गांव योल झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 08-07-1974 को योल झरेड में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत झरेड़, पटवार वृत्त प्रेई के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। इस सन्दर्भ में Additional District Registrar (Birth & Deaths)-cum-Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamshala के Recommendation Letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D)/-2022/-693/ 01-08-2023 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत झरेड़, पटवार वृत्त प्रेई के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-09-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।6219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 आज दिनांक 23-08-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राकेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 22-09-2023 शान्तो देवी पत्नी प्रताप चन्द, निवासी गांव गोरड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी पुत्री जीवना देवी जोकि पुत्री प्रताप चन्द उपनाम लैहरू है का जन्म दिनांक 01-01-1986 को महाल गोरड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत भनाला, पटवार वृत्त भनाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सन्दर्भ में Additional District Registrar (Birth & Death)-cum-Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamshala के Recommendation Letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D)/-2022/-664/21-07-2023 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-09-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 22-09-2023 शिवांशी पुत्री विहारी लाल, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)6220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता विहारी लाल पुत्र राम कृष्ण का देहांत दिनांक 29-01-2013 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-09-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

पेशी : 17-10-2023 गोपेश शर्मा पुत्र पूर्ण चन्द, निवासी डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल उपरला डोहब में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम गोपेश शर्मा पुत्र पूर्ण चन्द पुत्र ब्रहमू है जबकि महाल उपरला डोहब के राजस्व अभिलेख में उसका नाम गोपेश कुमार पुत्र पूर्ण चन्द पुत्र ब्रहमू है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को सही करके गोपेश कुमार उपनाम गोपेश शर्मा पुत्र पूर्ण चन्द पुत्र ब्रहमू दर्ज करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 17-10-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।6221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 आज दिनांक 23-08-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

पेशी : 16-10-2023 उधो राम पुत्र जमीतू, निवासी चड़ी डुढ़म्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल चड़ी डुढ़म्ब में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम बीता राम पुत्र श्यामा है जबकि महाल चड़ी डुढ़म्ब के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम जमीतू पुत्र श्यामा दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को सही करके जमीतू उपनाम बीता राम पुत्र श्यामा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 06-10-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री अजय कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, वासी गांव धंधडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 2. श्रीमती मंजू बाला पुत्री छज्जू राम, वासी गांव लोहारली, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

6222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री अजय कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, वासी गांव धंधडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती मंजू बाला पुत्री छज्जू राम, वासी गांव लोहारली, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 18-04-2018 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत धंदडी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 09-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

रमेश चन्द पुत्र सीता राम, वासी हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना स्थित महाल हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थी रमेश चन्द पुत्र सीता राम, वासी हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा में उसका नाम हरमेश सिंह गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा में हरमेश सिंह के बजाये रमेश चन्द दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 29-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।6223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 आज दिनांक 23-08-2023 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

अमरजीत सिंह पुत्र देव सिंह, वासी हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना स्थित महाल हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र देव सिंह, वासी हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा में उसके पिता का नाम गुरदेव सिंह गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा में गुरदेव सिंह के बजाये देव सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 29-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2023 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

अमरजीत सिंह पुत्र देव सिंह, वासी हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।6224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना स्थित महाल हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र देव सिंह, वासी हलेड़ा, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय मेें आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल पुबोवाल में उसके पिता का नाम गुरदेव सिंह गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल पुबोवाल में गुरदेव सिंह के बजाये देव सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 29-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-08-2023 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 03/T/Name Corr. /2023 नाम दुरुस्ती 04-10-2023 जतिंदर कुमार पुत्र स्व0 सुभाष चन्द पुत्र स्व0 बाबू राम उर्फ राम किशन, निवासी पुलवाला बाजार . . वादी। ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी जतिंदर कुमार पुत्र स्व0 सुभाष चन्द पुत्र स्व0 बाबू राम उर्फ राम किशन, निवासी पुलवाला बाजार ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके दादा का नाम राजस्व अभिलेख महाल ऊना बाग व ऊना खास में स्व0 बाबू राम दर्ज है जबकि उसका सही नाम स्व0 बाबू राम उर्फ राम किशन है लिहाजा इसे दुरुस्त करके स्व0 बाबू राम उर्फ राम किशन किया जाए। प्रार्थी का शपथ-पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।6225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 04-10-2023 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 25-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, वासी गांव घेवट बेहड़, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)। 2. श्रीमती नेहा देवी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, वासी गांव मुबारिकपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, वासी गांव घेवट बेहड़, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती नेहा देवी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, वासी गांव मुबारिकपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 02-05-2021 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत घेवट बेहड़ के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 29-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।6226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज, वासी गांव आठवां, वार्ड नं0 7, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री पूर्ण चन्द, वासी गांव त्युड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज, वासी गांव आठवां, वार्ड नं0 7, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री पूर्ण चन्द, वासी गांव त्युड़ी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 28-02-2009 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत कलरूही के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 09-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 31st August, 2023

No. Fin-2-C(12)-1/2023—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 15-year tenure for an aggregate amount of Rs. 500 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this Notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development of programme of the Government of Himachal Pradesh.

6227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as

required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure – II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on September 05, 2023. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on September 05, 2023.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on September 06, 2023.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on September 06, 2023 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 15-year tenure. The tenure of the Stock will commence on September 06, 2023.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on September 06, 2038.

6228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अगस्त 2023/09 भाद्रपद, 1945 Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on March 06 and September 06.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-

(MANEESH GARG, IAS), Principal Secretary (Finance ), to the Government of Himachal Pradesh.

_____________

CHANGE OF NAME

I, Prakriti Mahajan d/o Tej Singh, r/o Ward No.-3, Village Ughral, P.O. Banikhet, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.) solemnly affirm and declare that my father Tej Singh's name is mentioned as Teju Mahajan in my academic certificates which should be corrected as Tej Singh. All concerned note.

PRAKRITI MAHAJAN d/o Tej Singh, r/o Ward No.-3,

Village Ughral, P.O. Banikhet,

Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 31 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-08-31.113_gazette_2023-31_08_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-08-31.113_gazette_2023-31_08_2023.