राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
Shimla-4, the 13th September, 2023
No. VS/Estt/6-62/81-III.—The Hon'ble Speaker, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of Sh. Ajay Kumar, 123—राजपत्र/2023-14-09-2023 (7411)7412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 Superintendent Grade-II to the post of Section Officer in the Level-16 of Pay Matrix i.e. ` 48700— 154300 on regular basis with immediate effect.
2. On promotion he will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this Notification.
3. He will be entitled to exercise option for fixation of pay under provisions of FR 22 within a period of one month from the date of issue of this Notification.
4. He will join on promotion within 15 days from the date of issue of this Notification failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotions will be issued separately.
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.
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उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 सितम्बर, 2023
संख्याः इण्ड-II(एफ) 6-1/2008-II.— खान मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचनाः सा. का. नि. 415 (अ), तारीख 03-06-2022 द्वारा उन दावेदारों को, जिन्होने यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के पश्चात् खनन् पट्टा या खनन् पट्टे को अभिप्राप्त करने के लिए अधिकार अर्जित किया था और जिनका अधिकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारम्भ की तारीख को तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन समाप्त हो गया था, हेतु नियम नामतः खोज व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2022 बनाए हैं;
और पूर्वोक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार दावेदारों के दावों का सत्यापन/निर्धारण करने के लिए राज्य स्तरीय प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खोज व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2022 के नियम 6 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक समिति गठित करते हैं, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगेः--
1. प्रधान सचिव (उद्योग) अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. उप महानिदेशक (राज्य इकाई), सदस्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, सदस्य भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून।
4. प्रधान सचिव (विा) सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार या उसका प्रतिनिधि।7413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 5. निदेशक उद्योग, सदस्य-सचिव हिमाचल प्रदेश।
पूर्वाेक्त नियमों के नियम 7 के अनुसार प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति द्वारा दावों का निर्धारण किया जाएगा।
आदेश द्वारा, प्रधान सचिव (उद्योग)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-1/2008-II, dated
12-09-2023 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dated, the 12th September, 2023
No. Ind-II(F)6-1/2008-II.—Whereas, the Ministry of Mines, Government of India vide its Notification G.S.R. 415 (E), dated 03-06-2022 has made the rules called the Reimbursement of Exploration Expenditure Rules, 2022 for the reimbursement of exploration expenditure to the claimants, who had acquired a right for obtaining a prospecting licence followed by a mining lease or a mining lease, as the case may be and whose rights had lapsed under clause (b) of sub-section (2) of Section 10A of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021;
And Whereas, as per rule 6 of the rules ibid, a State Level Reimbursement Assessment Committee for the verification/assessment of claims of the claimants is required to be constituted;
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by rule 6 of the Reimbursement of Exploration Expenditure Rules, 2022, is pleased to form Committee, which shall comprise of the following:—
1. Principal Secretary (Industries) to the Chairman Government of Himachal Pradesh.
2. Deputy Director General (State Unit), Member Geological Survey of India.
3. Regional Controller of Mines, Member Indian Bureau of Mines, Dehradun.
4. Principal Secretary (Finance) to the Member Government of Himachal Pradesh or his representative.
5. Director of Industries, Himachal Pradesh Member Secretary The assessment of the claim by the Reimbursement Assessment Committee shall be as per rule 7 of the rules ibid.
By order, Principal Secretary (Industries).
7414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 28 अगस्त, 2023
संख्याः एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-5/2020--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 41 और 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-2/2013 तारीख 26-11-2013 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 30 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गो द्वारा) नियम 2013, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गों द्वारा) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 8 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू-मार्गों द्वारा) नियम 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में;
(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"कोई भी व्यक्ति वन उपज के निर्यात या परिवहन के लिए सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी या किसी अधिकारी या इस प्रकार प्राधि—त व्यक्ति से उपाबन्ध 'क' के अनुसार पास अभिप्राप्त किए बिना, किसी भी वन उपज का परिवहन करना या परिवहन करवाना कारित नहीं करेगा।" (ख) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--
"कोई भी व्यक्ति किसी भी ईमारती लकड़ी का परिवहन नहीं करेगा या परिवहन करवाना कारित नहीं करेगा जब तक कि ईमारती लकड़ी पर सम्बन्धित वन अरण्यपाल द्वारा प्राधि—त वन अधिकारी द्वारा निर्यात हथौड़ा (हैमर) का चिन्ह समुचित रूप से नहीं लगाया गया हो।" 3. नियम 9 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 9 में;
(क) उप-नियम (1), के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"(1) पास जारी करने वाला प्राधिकारी एक मार्ग विनिर्दिष्ट करेगा केवल जिसके द्वारा ही वन उपज का हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन किया जा सकेगा।
(ख) उप-नियम (2) को हटा दिया जाएगा।
4. उपाबन्ध क का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'क' में नोट की क्रम संख्या (1) हटा दी जाएगी।
5. उपाबन्ध (घ) का संशोधन.--उक्त नियमों के उपाबन्ध 'घ' में से अनुसूची-1 को हटा दिया जाएगा।
आदेश द्वारा, डॉ0 अमनदीप गर्ग, सचिव (वन)।7415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945
(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-A(3)-5/2020, dated
28 -09-2023 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)
FOREST DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 28th August, 2023
No. FFE-B-A(3)-5/2020.—In exercise of powers conferred by Sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013 as Notified vide this Department Notification No. FFE-B-A(3)-2/2013, dated 26-11-2013 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 30th November, 2013, namely:—
1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Amendment Rules, 2023.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 8.— In Rule 8 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules);
(a) For sub–rule (1), the following shall be substituted, namely:—
"No person shall transport or cause to be transported any forest produce without obtaining pass for export or transport of forest produce as per Annexure 'A' from the concerned Divisional Forest Officer or any officer or person so authorized", and (b) For sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:—
"No person shall transport or cause to be transported any timber unless the timber is properly affixed with an export hammer mark by the forest officer authorized by the Conservator of Forests concerned".
3. Amendment of rule 9.— In rule 9 of the said rules;
(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—
"(1)The authority issuing pass shall specify a route by which alone forest produce may be transported within the State of Himachal Pradesh"; and
(b) sub-rule (2) shall be deleted. 4. Amendment of Annexure-'A'.—In Annexure-'A' appended to the said rules, Sl. No. (1) of Note shall be deleted.
5. Amendment of Annexure- 'D'.—In Annexure-'D' of the said rules, Schedule-I shall be deleted.
By order, Dr. AMANDEEP GARG,
Secretary (Forests).
7416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945वन विभाग
आदेश
शिमला-171002, 28 अगस्त, 2023
संख्या एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-5/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्या एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-4/99, तारीख 10-09-2002 द्वारा हिमाचल प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में (नगर निगमों, नगर परिषद्ों, नगर पंचायतों और छावनी बोर्डों की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों के सिवाय) उक्त आदेश से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट —त्यों को उक्त आदेश के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रुप से विनियमित, निर्बन्धित और प्रतिषिद्ध किया गया था और उक्त आदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 4 अक्तूबर, 2002 को प्रकाशित किया गया था;
और आदेश संख्या एफ0एफ0ई0-बी-ए(3)-1/2017, तारीख 8 फरवरी, 2021 के द्वारा उक्त आदेश के पैरा 1 के कुछ उपाबन्धों को संशोधित किया गया था;
और, राज्य सरकार का सम्यक् रूप से जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पारिस्थितिकी, वन और वन्यजीव संरक्षण के रख-रखाव के हित में और किसानों के शोषण को रोकने के लिए तारीख 8 फरवरी, 2021 के उक्त आदेश को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करने का सहर्ष आदेश देते हैं, अर्थात्ः--
संशोधन
पैरा-1 का संशोधन.--उक्त आदेश के पैरा 1 में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"परन्तु यह कि वृक्षों की निम्नलिखित प्रजातियों को काटने (गिराने) पर कोई प्रतिषेध या प्रतिबन्ध नहीं होगाः-
| क्रम सं0 | प्रजातियो ं का स्थानीय नाम | प्रजातियों का वानस्पतिक नाम |
| 1. | काला सिरिस/ओई/सिरिस | अलबिजीया प्रजाति |
| 2. | सफेदा | यूकैलिप्टस प्रजाति |
| 3. | पॉपुलर | पॉपलस डेलटियॉडिस |
| 4. | भारतीय विलो/बीयू ंस | सालिक्स प्रजाति |
| 5. | बैम्बू क्लमस/लाठी/बांस/मग्गर/ धरेंच/बांस | ड ेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस/डेन्ड्रोकेलेमस हेमिलटोनी/बैम्बुसा/न्युटेन्स/बैम्बुसा बैम्बु |
| 6. | पेइक/कोई/कोश/कुनिस/ कुनिश/ नयून | एलनस निटिडा |
| 7. | खिड़क/खड़की | 1ः सेलटिस औरस्टेलिस 2ः सैलटिस टेटरेन्ड्रा |
| 8. | दिरेक/बकिन | मेलिया एजादारच |
| 9. | टीक/सगुन/सागवान | ट े क्टोना ग्रान्डिस |
| 10. | अर्जुन | टरमिनेलिया अर्जुना |
| 11. | सेमल/शलमाटास | बोम्बैक्स सिबा |
| 12. | बिहूल/बेयूल/भिमल/भियूनल/धमन | ग्रेविया प्रजाति |
| 13. | कामला/रैनी/रोहण/रोहिन/सिन्दूरी | मेलोटस फिलीपैन्सिस |
आदेश द्वारा, डॉ0 अमनदीप गर्ग, सचिव (वन)।
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[Authoritative English Text of this Department Order No. FFE-B-A(3)-5/2020, dated 28-09-2023
as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FOREST DEPARTMENT
ORDER
Shimla, the 28th August, 2023
No. FFE-B-A(3)-5/2020.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section 4 read with Section 7 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, had issued Order No. FFE-B-A(3)-4/99, dated 10-09-2002 for temporarily regulating restricting and prohibiting throughout the areas in Himachal Pradesh (Except the areas falling within the limits of Municipal Corporation, Municipal Councils, Nagar Panchayats and Cantonment Boards) as specified in Schedule appended to the said Order, the acts specified therein for a period of 30 years from the publication of the said Order in Rajpatra, Himachal Pradesh and the said order was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 4th October, 2002;
And whereas, vide Order No. FFE-B-A(3)-1/2017, dated 8th February, 2021, some provisions of para-1 of the above Orders were amended;
And whereas, the State Government after due inquiry is satisfied that it is necessary and expedient to modify the said order dated 8th February, 2021 in the interest of maintenance of ecology, forest and wild life conservation and for preventing the exploitation of farmers;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 4 read with section 7 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the said order namely;
AMENDMENT
Amendment of para 1.—In para 1 of the said orders for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—
"Provided that there shall be no prohibition or restriction in felling of following species of trees:—
7418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945| Sl. No. | Local Name of Species | Botanical Name of Species |
| 1. | Kala Siris/Ohi/Siris | Albizia species |
| 2. | Safeda | Eucalyptus species |
| 3. | Poplar | Populus deltoidis |
| 4. | Indian Willow/ Biuns | Salix species |
| 5. | Bamboo culms/Lathi bans/Maggar/ Dharainch/Bans | Dendrocalamusstrictus/Dendrocalamushamiltonii/ Bambusanutans/Bambusa bambos |
| 6. | Paik/Koi/Kosh/Kunis/Kunish/Nyun | Alnus nitida |
| 7. | Khirk/Khadaki | 1. Celtis australis 2. Celtis tetrendra |
| 8. | Darak/ Bakin | Melia azedarach |
| 9. | Teak/Sagun/Sagwan | Tectona grandis |
| 10. | Arjun | Terminalia arjuna |
| 11. | Semal/Shalmaltas | Bombax ceiba |
| 12. | Bihul/Beul/Bhimal/Bhiunal/Dhaman | Grewia species |
| 13. | Kamala/ Raini/Rohan/Rohini/Sinduri Mallotus Philippensis |
By order, Dr. AMANDEEP GARG,
Secretary (Forests).
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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री गुरदास राम पुत्र खजाना, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती कागजात माल महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री गुरदास राम पुत्र खजाना, निवासी महाल नंगल चौक, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम गुरदास राम पुत्र खजाना पंचायत रिकार्ड, नकल परिवार रजिस्टर तथा आधार कार्ड में दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल नंगल चौक में उसका नाम गुरदास पुत्र खजाना पुत्र गोहडू दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह7419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 दिनांक 21-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त वर्णित महाल में गुरदास राम पुत्र खजाना के नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 02-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री दिनेश कुमार पुत्र चुहडू राम, निवासी महाल कलेहड, डा0 व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती कागजात माल महाल कलेहड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री दिनेश कुमार पुत्र चुहडू राम, निवासी महाल कलेहड, डा0 व तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम स्कूल रिकार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड में दिनेश कुमार पुत्र चुहडू राम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल कलेहड में उसका नाम रिंकू कुमार पुत्र चुहडू राम दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है। अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त वर्णित महाल में दिनेश कुमार पुत्र चुहडू राम के नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 02-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।7420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्रीमती रशमा उर्फ रेशमा पुत्री मुन्शी राम हाल पत्नी लेख राज, निवासी महाल एवं डा0 गुरनवाड, . . प्रार्थिया। तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।
श्रीमती रशमा उर्फ रेशमा पुत्री मुन्शी राम हाल पत्नी लेख राज, निवासी महाल एवं डा0 गुरनवाड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) अदालत हजा में प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1944 को गांव उप्पर भलवाल में हुआ था। नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत गुरनवाड प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01-07-1944 में हुआ है जबकि अनुशंसा प्रमाण-पत्र सी0एम0 कांगड़ा स्थित धर्मशाला के अनुसार प्रार्थिया का जन्म 1943-1945 के बीच हुआ है परन्तु प्रार्थिया के अभिभावकों द्वारा उसका जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत बठरा में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवाया गया है। अब प्रार्थिया ने अपना जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत गुरनाड में दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 02-09-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्रीमती पुजा देवी पत्नी सुरेन्दर कुमार, निवासी महाल बसलाहड, डा0 एवं तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।
श्रीमती पुजा देवी पत्नी सुरेन्दर कुमार, निवासी महाल बसलाहड, डा0 एवं तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) अदालत हजा में7421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी जानवी का जन्म दिनांक 02-03-2018 को गांव बसलाहड में हुआ था। परन्तु प्रार्थिया द्वारा उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत निचला रैल में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवाया गया है। अब प्रार्थिया ने अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 02-09-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्रीमती कृष्णा कुमारी पुत्री मोती राम, निवासी महाल व डा0 बैह ढौटा, तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।
श्रीमती कृष्णा कुमारी पुत्री मोती राम, निवासी महाल व डा0 बैह ढौटा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) अदालत हजा में प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-11-1957 को गांव बैह ढौटा में हुआ था। अनुशंसा प्रमाण-पत्र सी0एम0ओ0 कांगड़ा स्थित धर्मशाला के अनुसार प्रार्थिया का जन्म दिनांक 10-11-1957 के बीच हुआ है तथा परिवार रजिस्टर नकल ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा, विकास खण्ड देहरा के अनुसार प्रार्थिया का जन्म 1956-1957 में हुआ है। परन्तु प्रार्थिया के अभिभावकों द्वारा उनकी पुत्री का जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत बैह ढौटा में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवाया गया है। अब प्रार्थिया ने अपना जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र प्रकाशन व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-09-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।7422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 आज दिनांक 02-09-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 1/जन्म/2023 तारीख दायर : 18-08-2023 तारीख पेशी : 22-09-2023 श्रीमती तरसेम देवी पुत्री ज्ञान सिंह, महाल भदवाडा, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम जेर धारा 13(3) हि0प्र0 जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती तरसेम देवी पुत्री ज्ञान सिंह, महाल भदवाडा, डा0 व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत अपना नाम पंचायत रिकार्ड सुनेट के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 17-06-1964 को महला भदवाडा फतेहपुर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सुनेट के परिवार रजिस्टर जन्म व मृत्यु में दर्ज नहीं हुआ है जिसे दर्ज करने की अनुमति दी जावे। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जारी अनुमति प्रमाण-पत्र व अपना ब्यान हल्फी व आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि 17-06-1964 को ग्राम पंचायत सुनेट, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-09-2023 तक असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ..................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Shubham Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village H. No. 1286, Deep Complex, Hallomajra Chandigarh.
7423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 19452. Smt. Geeta Devi d/o Shri Laxmi Dass, r/o Village & P.O. Mandal, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Shubham Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village H. No. 1286, Deep Complex, Hallomajra Chandigarh.
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Shubham Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village H. No. 1286, Deep Complex, Hallomajra Chandigarh and Smt. Geeta Devi d/o Shri Laxmi Dass, r/o Village & P.O. Mandal, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present w/o Sh. Shubham Kumar s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village H. No. 1286, Deep Complex, Hallomajra Chandigarh have filed an application under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-06-2022 according to Hindu rites and customs at Village & P.O. Mandal, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-09-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 1st September, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
___________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Ishan Dogra s/o Sh. Vijai Dogra, r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) at present serving as Senior Resident Doctor (Radiology) at SLBS Govt. Medical College Mandi at Nerchowk Distt. Mandi (H.P.).
2. Smt. Tanvi Chaturvedi d/o Shri Atul Kumar Chaturvedi, r/o D-405, Ashadeep Green Avenue Jagatpura Shree Krishanpura, Jaipur Rajasthan at present w/o Sh. Ishan Dogra s/o Sh. Vijai Dogra, r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) at present serving as Senior Resident Doctor (Radiology) at SLBS Govt. Medical College Mandi at Nerchowk Distt. Mandi (H.P.).
Versus
General Public
7424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act,
1954.
Sh. Ishan Dogra s/o Sh. Vijai Dogra, r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) at present serving as Senior Resident Doctor (Radiology) at SLBS Govt. Medical College Mandi at Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.) and Smt. Tanvi Chaturvedi d/o Shri Atul Kumar Chaturvedi, r/o D-405, Ashadeep Green Avenue Jagatpura Shree Krishanpura, Jaipur Rajasthan at present w/o Sh. Ishan Dogra s/o Sh. Vijai Dogra, r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) at present serving as Senior Resident Doctor (Radiology) at SLBS Govt. Medical College Mandi at Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.) have filed an application under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-06-2023 according to Hindu rites and customs at Tarna Temple Mandi Town, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-09-2023. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 28th August, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
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समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 90/2023 तारीख मरजुआ : 21-08-2023 तारीख पेशी : 21-09-2023 मनोहर ठाकुर पुत्र स्व0 श्री रिखी राम, निवासी गांव व डाकघर कोलंग, तहसील लडभड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला में प्रार्थी मनोहर ठाकुर पुत्र स्व0 श्री रिखी राम, निवासी गांव व डाकघर कोलंग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 21-08-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मनोहर ठाकुर है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल कोलंग के भूमि खाता नं0 22, 23, 36 व 37 में मनोहर लाल दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आह्वान पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड व परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।7425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल कोलंग के भूमि खाता नं0 22, 23, 36 व 37 में प्रार्थी का नाम मनोहर लाल के स्थान पर मनोहर ठाकुर पुत्र स्व0 श्री रिखी राम, निवासी गांव व डाकघर कोलंग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-09-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 21-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 91/2023 तारीख मरजुआ : 04-09-2023 तारीख पेशी : 12-10-2023 रूमला कुमारी पत्नी स्व0 अमर सिंह पुत्र माधो राम, निवासी गांव लरहाणा, डाकघर पंजालग, तहसील . . प्रार्थिया। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला में प्रार्थिया रूमला कुमारी पत्नी स्व0 अमर सिंह पुत्र माधो राम, निवासी गांव लरहाणा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 25-08-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम रूमला कुमारी है परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल लरहाणा व बडाठाणा में रूमला देवी दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आह्वान पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड व परिवार नकल भाग-1 साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल लरहाणा व बडाठाणा में प्रार्थिया का नाम रूमला देवी के स्थान पर रूमला कुमारी पत्नी स्व0 अमर सिंह पुत्र माधो राम, निवासी गांव लरहाणा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-10-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 04-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।7426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्री रूप सिंह पुत्र जय सिंह, निवासी गांव भाउगी, महाल सोझा, डाकघर पनारसा, तहसील औट, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करने बारे।
श्री रूप सिंह पुत्र जय सिंह, निवासी गांव भाउगी, महाल सोझा, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन-पत्र शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड में रूप सिंह दर्ज है। जबकि महाल सोझा/522 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रूप नाथ उपनाम राम सिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी अब महाल सोझा/522, तहसील औट के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करके रूप सिंह उर्फ रूप नाथ उर्फ राम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति के नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 04-10-2023 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त नाम दुरुस्ती हेतु नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।
आज दिनांक 31-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)
श्रीमती तारा देवी पुत्री भागू, निवासी गांव ढांगसी, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती तारा देवी पुत्री भागू, निवासी गांव ढांगसी, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) के जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में इश्तहार/सूचना राजपत्र, हि0प्र0 में प्रकाशित करने बारे।7427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 श्रीमती तारा देवी पुत्री भागू, निवासी गांव ढांगसी, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन-पत्र शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 21-04-1989 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत भटवाडी के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अब ग्राम पंचायत भटवाडी में अपने जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई जिसमें श्रीमती तारा देवी का जन्म दिनांक 21-04-1989 को होना पाया गया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत बान्धी के रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 30-09-2023 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।
आज दिनांक 28-08-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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समक्ष श्री संजीव गुप्ता व अख्त्यिार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 45/2023 तारीख मरजुआ : 06-07-2023 तारीख पेशी : 20-10-2023 श्रीमती दयावती पत्नी स्व0 श्री सीस राम, निवासी गांव डूमी, डा0 पोआबो, जिला शिमला (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादीगण। सरकार हिमाचल प्रदेश
प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा महाल डूमी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
यह कि श्रीमती दयावती पत्नी स्व0 श्री सीस राम, निवासी गांव डूमी, डा0 पोआबो, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु अराजी महाल डूमी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है जिसमें मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के खाता/खतौनी नं0 3/3, कित्ता 8, रकबा तादादी 0-22-25 है0 में श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी स्व0 सीस राम पुत्र नरायणू दर्ज है। यह कि मुताबिक मिसल हकीयत वर्ष 2004-05 के श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी स्व0 सीस राम पुत्र नरायणू दर्ज खाता/ खतौनी 1/1 में दर्ज है। यह कि प्रार्थिया अपना नाम गुड्डी देवी के स्थान पर दयावती दर्ज करवाना चाहती है। 7428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वादी के नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 20-10-2023 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 08-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Amrit Lal s/o Lt. Sh. Bihari Lal, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Amrit Lal s/o Lt. Sh. Bihari Lal, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his son namely—Lt. Sh. Yash Pal in the record of Secy., Birth and Death, in Gram Panchayat Chalhog, Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Death |
| 1. | Lt. Sh. Yash Pal | Son | 13-04-2000 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of death of above named in the record of Birth and Death, in Gram Panchayat Chalhog, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 04-09-2023 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Ms. Saranjeet Kaur d/o Late Sh. Bahadur Singh Shah, r/o House No. 114/1, Hem Niwas, Krishna Nagar, Shimla-171001, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)
. . Applicant.
7429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945 VersusGeneral Public
. . Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Ms. Saranjeet Kaur d/o Late Sh. Bahadur Singh Shah, r/o House No. 114/1, Hem Niwas, Krishna Nagar, Shimla-171001, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her mother namely JAGJIT KAUR (DOD-22-03-2022) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 29th August, 2023.
Seal.
BHANU GUPTA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
7430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2023/23 भाद्रपद, 1945नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।