राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 13 अक्तूबर, 2023/21 आश्विन, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH DISTRICT BILASPUR
NOTIFICATION
Dated: the 11th October, 2023
In supersession of all previous Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(I) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Abid 147—राजपत्र/2023-13-10-2023 (8303)8304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 Hussain Sadiq, IAS, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or retailers in district Bilaspur with immediate effect:—
| Sl. No. of the article as per Schedule I of the said order | Name of the Commodities | Maximum Retail Price |
| 12 | Meat/Chicken/Fish | |
| 1. Meat goat/Bheda | 500.00 per kg. | |
| 2. Meat Pig | 250.00 per kg. | |
| 3. Chicken Dressed | 200.00 per kg. | |
| 4. Broiler Dressed | 210.00 per kg. | |
| 5. Fish Un-fried | 220.00 per kg. | |
| 6. Fish Fried | 320.00 per kg. | |
| 7. Chicken Alive | 140.00 per kg. | |
| 17 | Cooked Food served in any Dhaba/ Establishment | |
| 1. Chapati Tandoori | 8.00 per chapatti | |
| 2. ChapatiTawa | 7.00 per chapatti | |
| 3. Prantha Stuffed | 20.00 per prantha | |
| 4. Full Diet ( Rice Chapati with Dal &Vegetables) | 70.00 Full Diet | |
| 5. Rice full plate | 50.00 per plate | |
| 6. Dal Fried | 60.00 per plate | |
| 7. Meat Curry | 130.00 per plate | |
| 8. Chicken Curry | 110.00 per plate | |
| 9. Vegetable Special | 80.00 per plate | |
| 10. Matar/PalakPaneer | 90.00 per plate | |
| 11. Two Puri with Sabji/Channa, Dahi | 50.00 per plate | |
| 12. Raita | 50.00 per dish plate | |
| 18 | Milk/Curd/Paneer | |
| 1. Milk all brands ( In Packets) | As per print rate | |
| 2. Paneer | 300.00 per kg. | |
| 3. Curd | 70.00 per kg. | |
| Cold Drinks | ||
| 20 | 1. Cold Drinks of all Brands | As per print rate |
1. One plate of meat/chicken curry should have 200 grams net meat pieces i.e. at least minimum 5 pieces and 100 grams of gravy.
2. Matar Paneeer, Palak Paneer etc. must have at least 100 grams cheese.
3. In the packed commodities i.e. bread / milk etc., the price, date of packing should be as W & M Commodities package Act, 1976.
4. Every dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly singed by the owner/manager.
5. On the demand of the customer, every shopkeeper shall issue cash memo/bill to the customer.
This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication
in the Official Gazette.
Sd/-
(ABID HUSSAIN SADIQ) IAS, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.),
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 अक्टूबर, 2023
संख्याः गृह(ए)ए(1)-2/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का राज्य अधिनियम संख्यांक 17)े की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से पुलिस चौकी टाहलीवाल को स्तरोन्नत करके पुलिस थाना टाहलीवाल का सृजन करते है, और उसके नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्याः (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्याः (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षे़त्रों से स्तम्भ संख्याः (5) में वर्णित नवसृजित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों में अन्तरित करते हैं, अर्थात् :-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायतों/ नगर पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों में अन्तर्विष्ट गांवों/वार्ड के नाम | पुलिस थाना, जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए जाने है | पुलिस थाना, जिसमें इस अधिसूचना के पश्चात् सम्मिलित हाेंगे |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1. | नगर पंचायत टाहलीवाल | वार्ड नं0 1-मन्दिर नागा बाबा वार्ड नं0 2-पिन्जोरी मोहल्ला वार्ड नं0 3-सरतान मोहल्ला वार्ड नं0 4-भनियारी मोहल्ला | पुलिस थाना हरोली | पुलिस थाना टाहलीवाल |
| वार्ड नं0 5-मल्ली मोहल्ला वार्ड नं0 6-भराडे मोहल्ला वार्ड नं0 7-हरिजन बस्ती | ||||
| 2. | ग्राम पंचायत न गल खुर्द ं | 1. नंगल खुर्द 2. मनुवाल 3. थेह | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 3. | ग्राम पंचायत बटकलां | 1. बटकलां 2. बटखुर्द | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 4. | ग्राम पंचायत बाथू | 1. बाथू 2. गुर्पलाह 3. केलुया | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 5. | ग्राम पंचायत बाथड़ी | 1. बाथड़ी 2. बेलाबाथड़ी | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 6. | ग्राम पंचायत सिंगा | सिंगा | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 7. | ग्राम पंचायत बीटन | बीटन | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 8. | ग्राम पंचायत दुलैहड़ | 1. दुलैहड 2. दुलैहड उपरला | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 9. | ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला | 1. गोंदपुरबुल्ला 2. गोंदपुर उपरला | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 10. | ग्राम पंचायत गोंदपुर जयचंद | 1. गोंदपुर जयचंद 2. गोंदपुर निचला | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 11. | ग्राम पंचायत हीरानगर | हीरानगर | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 12. | ग्राम पंचायत भडियारां | भडियारां | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
आदेश द्वारा,
सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)-2/2021 dated
11th October, 2023 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th October, 2023
No. Home(A)A(1)-2/2021.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No.2 of 1974) read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (State Act No.17 of 2007), the Governor,8307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to create Police Station Tahliwal by upgrading the Police Post Tahliwal and to transfer the villages as enumerated in Column No.(3) from the local area of the Police Station as mentioned in Column No. (4) to the local area of the newly created Police Station mentioned in Column No.(5) of the SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayats/ Nagar Panchayat | Name of Villages/Ward contained in Gram Panchayats specified in Column No.2 | Police Station from which transferred by this notification | Police Station in which hereinafter included |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nagar Panchayat Tahliwal | Ward No. 1 Mandir Naga Baba W ard No. 2 Pinjori Mohalla W ard No. 3 Sartan Mohalla | Police Station Haroli | Police Station Tahliwal |
| Ward No. 4 Bhaniyari Mohalla W ard No. 5 Malli Mohalla W ard No. 6 Bharade Mohalla W ard No.7 Harijan Basti | ||||
| 2. | Gram Panchayat Nangal Khurd | 1. Nangal Khurd 2. Manuwal 3. Theh | -do- | -do- |
| 3. | Gram Panchayat Butt Kalan | 1. Butt Kalan 2. Butt Khurd | -do- | -do- |
| 4. | Gram Panchayat Bathu | 1. Bathu 2. Gurplah 3. Kailua | -do- | -do- |
| 5. | Gram Panchayat Bathri | 1. Bathri 2. Bela Bathri | -do- | -do- |
| 6. | Gram Panchayat Singan | Singan | -do- | -do- |
| 7. | Gram Panchayat Beetan | Beetan | -do- | -do- |
| 8. | Gram Panchayat Dulehar | 1. Dulehar 2. Dulehar Upper | -do- | -do- |
| 9. | Gram Panchayat Gondpur Bulla | 1. Gondpur Bulla 2. Gondpur Upper | -do- | -do- |
| 10. | Gram Panchayat Gondpur Jaichand | 1. Gondpur Jaichand 2. Gondpur Lower | -do- | -do- |
| 11. | Gram Panchayat Hira Nagar | Heera Nagar | -do- | -do- |
| 12. | Gram Panchayat Bhadiaran | Bhadiaran | -do- | -do- |
By order, Dr. ABHISHEK JAIN, IAS Secretary (Home).
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पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन
आदेश
शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2023
संख्याः एस.टी.ई-एफ(4)-1/2020.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3(क) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 20 जुलाई, 2022 जो तारीख 23 जुलाई, 2023 को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने के प्रयोजन से अनाशित कूड़ा-कचरा पदार्थ से बने कैरी बैग, थर्मोकोल वस्तुओं हेतु एक बार उपयोग में लाई जाने वाली (एकंल प्रयुक्त प्लास्टिक) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 11(1) और 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपाबंध-क के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश और निरीक्षण करने के लिए और अपराधों का शमन करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा के उपबन्धों के अनुसार प्राधिकृत किया था,
और, कुछ मामलों में यह पाया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए उल्लंघनकर्ताओं का चालान करते हैं; लेकिन उल्लंघनकर्ता अपराध के शमन के लिए रकम का संदाय करने से इनकार कर देते हैं। उपरोक्त अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों की संक्षेपतः सुनवाई पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टे्रट द्वारा की जाएगी।
और, राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और लोकहित में बेहतर कानून (विधि) प्रवर्तन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करना समीचीन समझा जाता है।
अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाबंध-क से संलग्न सूची में दर्शाए गए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्व उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार सक्षम न्यायालय में कार्रवाई संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।
आदेश द्वारा, प्रबोध सक्सेना,
मुख्य सचिव।8309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945
प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची
उपाबंध-क
| क्रम संख्या | विभाग | पदनाम |
| 1. | राजस्व | 1. समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट 2. समस्त अतिरिक्त उपायुक्त |
| 2. | पुलिस | 1. समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षक 2. समस्त जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक |
| 3. | शहरी विकास विभाग | 1. समस्त नगर निगम आयुक्त 2. अतिरिक्त/संयुक्त/उप-निदेशक (शहरी विकास विभाग) |
| 4. | स्वास्थ्य | समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी |
| 5. | राज्य कर, उत्पाद शुल्क | समस्त उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त |
| 6. | वन | 1. समस्त क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी 2. समस्त वन्यप्राणी मण्डलाधिकारी |
| 7. | पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन | 1. पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक/अतिरिक्त निदेशक 2. पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी |
| 8. | हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड | 1. सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समस्त 2. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी |
| 9. | पर्यटन | 1. हिमाचल प्रदेश के समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी जो जिलों में तैनात है 2. हि0 प्र0 पर्यटन विकास निगम के सभी महाप्रबंधक |
| 10. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग | हिमाचल प्रदेश के समस्त जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक |
| 11. | ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज | अतिरिक्त/उपनिदेशक ग्रामीण विकास/ पंचायती राज |
| 12. | हिमाचल पथ परिवहन निगम | हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रभारी समस्त क्षेत्रीय/उप प्रबंधक। |
| 13. | भाषा एवं संस्कृति विभाग | अतिरिक्त निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग |
| 14. | उद्योग | मुख्य कार्यकारी अधिकारी बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ विकास प्राधिकरण। अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग |
[Authoritative English text of this Department's order No. STE-F(4)-1/2020 dated 12-10-2023 as
required under Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India].
ENVIRONMENT, SCIENCE TECHNOLOGY & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT
ORDER
Shimla-2, the 12th October, 2023
No. STE-F(4)-1/2020.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh vide this Department's notification of even number dated 20th July, 2022, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated the 23rd July 2022, with an objective to improve plastic waste management system, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3-A of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, imposed ban on certain one time use plastic items (Single Use Plastic) including carry-bags, thermocol items made of Non- Biodegradable material and further, in exercise of the powers conferred by section 7-A and section 11(1) of the Act ibid authorized various Officers/officials of various Departments as per the list annexed to this notification as Annexure-A to carry out entry and inspection and to compound the offences as per the provisions of section 11 of the Act ibid;
And Whereas, it has been noticed in some instances that the authorized Officers challan the violator(s) for offence(s) under the Act ibid but the violators refuse to pay the sum for compounding the offence. All offences under the Act ibid are to be tried summarily by a Judicial Magistrate of the First Class as per the provisions of section 10 of the Act ibid;
And Whereas, in view of the commitment of the Government to improve the plastic waste management in the State and better law enforcement in public interest, it is deemed expedient to authorize the official(s)/officer(s) of the State Government to institute the proceedings before the competent Court under section 10 of the Act ibid;
Now therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 14 of the Act ibid is pleased to authorize the Officer(s) of various Departments shown in the list annexed as Annexure-A to institute proceedings against the violators in the competent Court of Law as per the provisions of section 10 of the said Act.
By order,
PRABODH SAXENA, IAS
Chief Secretary.
___________
Annexure-A
| List of Authorised Officers/Official | ||
| Sl. No. | Departments | Designation |
| 1. | Revenue | 1. All the Addl. District Magistrates. 2. All the Addl. Deputy Commissioners. |
| 2. | Police | 1. All the SPs in Districts. 2. All the Additional SPs in Districts. |
| 3. | Urban Development Department | 1. All the Commissioners of Municipal Corporations. 2. Additional/Joint/Deputy Director (UDD). |
| 4. | Health | 1. All the Chief Medical Officers. |
| 5. | State Taxes and Excise | 1. All the Deputy Excise & Taxation Commissioners. |
| 6. | Forest | 1. All the Territorial Divisional Forest Officers. 2. All the Wildlife Divisional Forest Officers. |
| 7. | Environment, Science Technology &CC | 1. The Director/Additional Director of the Department of Environment, Science Technology &CC. 2. The Chief Scientific Officer of the Department of Environment, Science Technology &CC. |
| 8. | HP State Pollution Control Board | 1. The Member Secretary, HPPCB. 2. All the Chief Environmental Engineers/Regional Officers and Chief Scientific Officers of the HP State Pollution Control Board. |
| 9. | Tourism | 1. All the District Tourism Development Officers in HP posted in the Districts. 2. All the General Managers of HPTDC. |
| 10. | Food, Civil Supplies & Consumers Affairs | All the District Food & Supplies Controllers in HP. |
| 11. RDD/Panchayati Raj | The Additional/Deputy Director, RD/PR | |
| 12. Himachal Road Transport Corporation | All the Regional Managers Incharges of HRTC/ Deputy Managers. | |
| 13. | Language, Art & Culture | Additional Director, LAC. |
| 14. | Industries | 1. The Chief Executive Officer Baddi, Barotiwala and Nalagarh Development Authority. 2. Additional/Joint/Deputy Director, Industries. |
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 :
तारीख पेशी : 16-10-2023-559-60 1. श्री लियाकत अली पुत्र शेर मुहम्मद, गांव चियुंड, डाकघर तेलका, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
2. श्रीमती सलीमा पुत्री सुभान, गांव भसुआ, परगना भांदल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल . .वादीगण। प्रदेश
बनाम8312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0प्र0 विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
प्रार्थीगण श्री लियाकत अली पुत्र शेर मुहम्मद, गांव चियुंड, डाकघर तेलका, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती सलीमा पुत्री सुभान, गांव भसुआ, परगना भांदल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके आग्रह किया है कि उनका विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ दिनांक 26-03-2021 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उनका विवाह ग्राम पंचायत मौड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न है। अतः पंजीकृत किया जाए।
अतः इस इश्तहार अखबार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि उपरान्त कोई भी एतराज काबिले समायत न हांगा तथा विवाह पंजीकरण सम्बन्धी आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-09-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्री रणजीत सिंह राणा पुत्र ज्ञान चन्द राणा, निवासी गांव कोहाल, डा0 बलडूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रणजीत सिंह राणा पुत्र ज्ञान चन्द राणा, निवासी गांव कोहाल, डा0 बलडूहक, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है कि वह अपनी जन्म तिथि दिनांक 06-11-1962 को ग्राम पंचायत बलडूहक के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 06-11-1962 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस सरकारी इश्तहारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त रणजीत सिंह राणा की जन्म तिथि दिनांक 06-11-1962 को ग्राम पंचायत बलडूहक के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 31-10-2023 को तहसील कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। आम जनता की ओर से कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं रणजीत सिंह राणा की जन्म तिथि दिनांक 06-11-1962 को ग्राम पंचायत बलडूहक में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।8313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30-09-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
कुमारी सरोज कुमारी पुत्री शांति स्वरूप, निवासी गांव मोवालंघाट, डा0 कलूर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कुमारी सरोज कुमारी पुत्री शांति स्वरूप, निवासी गांव मोवालंगाट, डा0 कलूर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है कि वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि दिनांक 09-04-1969 को ग्राम पंचायत कलूर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 09-04-1969 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस अखबारी सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त सरोज कुमारी की जन्म तिथि दिनांक 09-04-1969 को ग्राम पंचायत कलूर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 08-11-2023 को तहसील कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। आम जनता की ओर से कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं सरोज कुमारी की जन्म तिथि दिनांक 09-04-1969 को ग्राम पंचायत कलूर में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-10-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्री प्रदीप कुमार पुत्र विधि चन्द, महाल सधवान, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
8314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 श्री प्रदीप कुमार पुत्र विधि चन्द, महाल सधवान, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 25-11-2022 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम कागजात माल महाल सधवान, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में सुनील कुमार पुत्र विधि चन्द दर्ज है परन्तु अन्य जगह जैसे कि स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार पुत्र विधि चन्द दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवा कर कागजात माल महाल सधवान, मौजा भुम्पल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में अपना नाम सुनील कुमार उपनाम प्रदीप कुमार पुत्र विधि चन्द दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सरकारी गजट इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 31-10-2023 को सुबह 10 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29-09-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Shafi Mohammad s/o Shri Bhagi Deen, r/o Village Bahal P.O. Chowki Jamwalan, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Kunti Devi alias Sakina d/o Sh. Parkash Chand, r/o Village Manjali, P.O. Reur, . . Applicants. Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)-175 023
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Sh. Shafi Mohammad & Smt. Kunti Devi alias Sakina have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, stating therein that they have solemnized their marriage on 25-11-2022 as per the Hindu ritual and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 28-11-2023. In case no objection is received by 28-11-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
8315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 Issued under my hand and seal of the court on 03-10-2023.Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
आगामी सुनवाई : 31-10-2023 श्री रमन कुमार पुत्र विधि चन्द, महाल सराये, डा0 धनेटा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। श्रीमती मीनाक्षी कुमारी पुत्री विजय कुमार, गांव वहेडी, वि0ख0 चरथावल, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--Application of Marriage under section 8(4) Act, 1996.
श्री रमन कुमार पुत्र विधि चन्द, महाल सराये, डा0 धनेटा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी की शादी श्रीमती मीनाक्षी कुमारी पुत्री विजय कुमार, गांव वहेडी, वि0ख0 चरथावल, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) में हुई है। जिसमें उल्लेख है कि वह अपना विवाह पंजीकरण तिथि 03-10-2019 को ग्राम पंचायत धनेटा के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका तथा अब उक्त विवाह पंजीकरण दिनांक 03-10-2019 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत धनेटा में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सरकारी गजट इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त रमन कुमार का विवाह पंजीकरण दिनांक 03-10-2019 को ग्राम पंचायत धनेटा में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 31-10-2023 को तहसील कार्यालय नादौन में सुबह 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर या एतराज न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं श्री रमन कुमार पुत्र विधि चन्द, महाल सराये, डा0 धनेटा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर का विवाह पंजीकरण दिनांक 03-10-2019 को ग्राम पंचायत धनेटा में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29-09-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 16-10-2023 मु0 नं0 : 18/N/2023 8316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 1. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव मल्ली, डा0 मकोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. कंचना देवी पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी महाल ठेहडू वूहला, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव मल्ली, डा0 मकोल, . . प्रार्थी। तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये विवाह दर्ज करने बारे।
इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।
श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव मल्ली, डा0 मकोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व कंचना देवी पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी महाल ठेहडू वूहला, डा0 कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि दिनांक 20-05-1997 कोे हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी गांव मल्ली, डा0 मकोल, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ सम्पन्न हुई है। व तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत द्रमण में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-10-2023 को सायं 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत द्रमण को जारी कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 03-10-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 21/एन/2023
तारीख पेशी : 30-10-2023.
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्रभ दयाल, गांव भगलाल, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।8317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्रभ दयाल, गांव भगलाल, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया कि उसके पुत्र अंशुल का जन्म दिनांक 19-02-1990 कोे गांव भगलाल, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत पपलाह को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त अंशुल की जन्म तिथि 19-02-1990 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-10-2023 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त अंशुल की जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत पपलाह को पारित कर दिया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-10-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केवल सिंह पुत्र श्री तोती राम, निवासी महाल सिम्बली, डा0 कुखेड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा
. . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी केवल सिंह पुत्र श्री तोती राम, निवासी महाल सिम्बली, डा0 कुखेड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसकी पत्नी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भदवाडा, पटवार वृत्त कुट में शामो देवी पुत्री रणिया है लेकिन बाद विवाह प्रार्थी की पत्नी का नाम ससुराल पक्ष के पंचायत रिकार्ड में सुनीता देवी पत्नी केवल सिंह दर्ज है इसलिए प्रार्थी अपनी पत्नी के नाम को राजस्व अभिलेख महाल भदवाडा में शामो देवी उर्फ सुनीता देवी पुत्र रणिया दुरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-11-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा उक्त नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 03-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
धनू पुत्र श्री रेलो राम, निवासी महाल मन्धोट, डा0 मनोह सिहाल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी धनू पुत्र श्री रेलो राम, निवासी महाल मन्धोट, डा0 मनोह सिहाल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि आवेदक का नाम उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड व पंचायत रिकार्ड में धनी राम पुत्र रेलो राम दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल मन्धोट, पटवार वृत्त बड़ला में प्रार्थी का नाम धनू पुत्र श्री रेलो राम दर्ज है जोकि गलत है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार धनू पुत्र श्री रेलो राम की बजाये धनी राम पुत्र रेलो राम दुरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 03-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 43/Teh/2023 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 06-11-2023 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव लंघा, डा0 जालग, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर, . . प्रार्थी। तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार व मुस्त्री मुनादी।
श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव लंघा, डा0 जालग, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके पिता श्री हरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री रंघा राम का देहांत दिनांक 13-10-1982 कोे गांव लंघा, ग्राम पंचायत जालग में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पिता श्री हरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री रंघा राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत जालग को जारी करवाना चाहता है।8319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्री हरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री रंघा राम का देहांत दिनांक 13-10-1982 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-11-2023 को सायं 2.00 अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उपरोक्त श्री हरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री रंघा राम की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जालग को पारित कर दिया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-09-2023 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 16-11-2023 दिलबीर दत्त पुत्र जोन्डू राम, निवासी महाल गढ़ खास, मौजा गढ़ जमूला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।
दिलबीर दत्त पुत्र जोन्डू राम, निवासी महाल गढ़ खास, मौजा गढ़ जमूला, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम दिलबीर दत्त पुत्र जोन्डू राम है और उसके आधार कार्ड व अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है। जबकि महाल गढ़ खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम वलवीर सिंह उपनाम दलवीर सिंह पुत्र जोन्डू राम दर्ज कागजात माल है। जोकि गलत है। अतः महाल गढ़ खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करके वलवीर सिंह उपनाम दलवीर सिंह पुत्र जोन्डू राम के बजाए वलवीर सिंह उपनाम दलवीर सिंह उपनाम दिलबीर दत्त पुत्र जोन्डू राम करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 09-06-2023 केस नं0 : 13-CENT/2023
. . प्रार्थी। श्री कर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री रूप सिंह पुत्र भगत राम उर्फ भगती राम, निवासी गांव न्यूल, डाकघर न्यूल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में जाति की दुरुस्ती बारे।
श्री कर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री रूप सिंह पुत्र भगत राम उर्फ भगती राम, निवासी गांव न्यूल, डाकघर न्यूल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 09-06-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी जाति सहबन गलती से फाटी भलाण-I कोठी भलाण केे राजस्व दस्तावेज में गद्दी की जगह अन्य दर्ज हुई है जोकि गलत इन्द्राज हुई है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपनी जाति दुरुस्त करके गद्दी दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 15-MNT/2023
दायर तिथि : 23-09-2023 1. श्री पवनिन्दर सिंह जम्वाल पुत्र श्री बहादुर सिंह जम्वाल, निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती रंजना जम्वाल पुत्री श्री अमीर चन्द, निवासी गांव लम्बागांव, डाकघर अप्पर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।8321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 23-09-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-10-1997 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे थे परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जिया, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी
एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
केस नं0 : 42-NCNT/2018
दायर तिथि : 10-12-2018 श्री धारी लाल ठाकुर पुत्र श्री एल राम पुत्र ठाकरू, निवासी गांव लोअर हवाई, डा0 शियाह, तहसील . . प्रार्थी। भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
श्री धारी लाल ठाकुरू पुत्र श्री एल राम पुत्र ठाकरू, निवासी गांव लोअर हवाई, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 10-12-2018 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी मन्झली कोठी कोटकण्डी के राजस्व दस्तावेज में धारी लाल ठाकुर की जगह थरी लाल दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थिया अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके थरी लाल उर्फ धारी लाल ठाकुर दर्ज करना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-10-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।8322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 अक्तूबर 2023/21 आश्विन, 1945
CHANGE OF NAME
I, Sanjay Kumar (49) s/o Dulo Ram, Village Chameru, P.O. Suan, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) hereby inform that I have changed my name from Sanjay Kumar to Sanjeet Singh. All concerned please note.
SANJAY KUMAR
s/o Dulo Ram,
Village Chameru, P.O. Suan,
Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Devinder Krishan s/o Late Sh. Inder Dev, r/o Dev Kuti, Airport Road Totu, Shimla, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) aged 72 years do hereby solemnly affirm and declare that my name is wrongly entered in my D-Mat account as Devinder Vaidya. But my actual name is Devinder Krishan. My name may be corrected in my Stock Holding Statement Account No. 18999859 as devinder Krishan.
DEVINDER KRISHAN
s/o Late Sh. Inder Dev,
r/o Dev Kuti, Airport Road Totu, Shimla,
Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.).
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नाम परिवर्तन
मैं, रमनीत कौर पत्नी श्री राज किरण, मोहल्ला धड़ोग, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ब्यान करती हूं कि मैं अपनी नाबालिग बेटी का नाम जन्नत से बदलकर जन्नत नैय्यर रख रही हूं। सभी सम्बन्धित नोट करेंं।
रमनीत कौर
पत्नी श्री राज किरण,
मोहल्ला धड़ोग,
तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।