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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 148, 16 October 2023

Published 16 October 2023

Gazette no.
148
Gazetteid
148/GAZETTE/2023-16/10/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-10-16.148_gazette_2023-16_10_2023
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 16 अक्तूबर, 2023/24 आश्विन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 1st October, 2023

No. TPT-F(6)-3/2015-II-Loose.—In pursuance of the provision of "Rajiv Gandhi Swarozgaar Yojana—2023" notified by the Department of Industries, Government of Himachal 148—राजपत्र/2023-16-10-2023 (8323)8324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 Pradesh vide notification No. Ind.-A(F)2-1/2023, dated 06-06-2023, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Standard Operating Procedure (SOP) for hiring of e-Taxi under "Rajiv Gandhi Swarozgaar Yojna—2023" by Government Department/Local Authorities/ Autonomous Body/Board/Corporation/Government Undertaking or any other establishment as per Annexure-"A" in public interest. This shall come into force with immediate effect.

By order, R.D. NAZEEM. Principal Secretary (Transport).

___________

Annexure-A

Transport Department

Standard of Procedures (SOPs) for hiring of e-Taxi under "Rajiv Gandhi Swarozgaar

Yojna—2023" by any Government Department/Local Authorities/Autonomous Body/Board/

Corporation/ Government Undertaking or any other establishment.

1. Background :

The Department of Industries, Govt. of Himachal Pradesh has notified "Rajiv Gandhi Swarozgaar Yojna—2023" vide Notification No. Ind. A(F)2-1/2023 dated 06th June, 2023 with a view to promote self-employment oriented opportunities in the State of Himachal Pradesh and to provide livelihood to local youth by encouraging entrepreneurship. The Scheme is applicable to the youth of Himachal Pradesh, who are of the age of 20 years or more and upto the age of 45 years at the time of filling the common applications form on the Industries Department website (RGSY Portal). Upper age relaxation of 5 years is allowed for women. The following activities have been undertaken under this scheme:—

1. Purchase of e-taxi/e-trucks/e-buses/e-tempo travellers

2. Dental Facilities

3. Fishery Activities

2. As per point 5(b) of the aforesaid scheme, Standard Operating Procedure has to be Notified by the Department concerned, if required.

3. The Standard of Procedures (SOPs) for hiring of e-Taxi under "Rajiv Gandhi Swarozgaar Yojna—2023" by any Government Department/Local Authorities/Autonomous Body/ Board/ Corporation/ Government Undertaking or any other establishment is required to be notified which is as under :—

A. Objective of the Scheme.—To give a guarantee for employment and start-up assistance to youth of the State by providing subsidy of 50 percent on purchase of e-taxi under "Rajiv Gandhi Swarozgaar Yojana" which will help the State to reduce vehicular pollution and move forward toward to become a Green State.

8325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

B. Engagement of e-Taxi.—e-Taxi shall be engaged by any Government Department/Local Authorities/Autonomous Body/Board/Corporation/ Government Undertaking or any other establishment who requires the new vehicle/ replacement of vehicle for an initial period of 4 years which can be extended by another 2 years.

C. Demand of e-taxi – The Consumer Department /Agency shall furnish the demand of e-taxi as per their requirement (number of e-taxi and particular category of e-vehicle) to the Transport Department on the specially created online portal for this scheme. The departments which already have surplus drivers will depute them on secondment basis to other departments which have extra vehicles but have a shortage of drivers. The Transport Department will facilitate this process.

D. Category of Vehicle – The following shall be the categories of vehicles under e-taxi scheme :—

Sl. No. Category Vehicle body type Minimum ARAI/ICAT range Indicative Make/Models available, as on date
1. Category-A Sedan 250 K.M. TATA Tigor or similar
2. Category-B SUV Mid-Range 300 K.M. TATA Nexon EV Prime, Mahindra SUV 400 EC, Citroen E-C3 or similar.
3. Category-C SUV Long-Range 400 K.M. TATA Nexon EV Max, Mahindra XUV 400 EL or similar.
4. Category-D Premium SUV/ MUV 450 K.M. Hyundai Kona Electric or similar.
5. Category-E Luxury Vehicle 450 K.M. Mini Cooper SE EV

E. Imparting education/awareness about e-taxi to the applicants.—Awareness camp/workshop/e-vehicle demos shall be organized by the Transport Department at RTO level to make aware the applicant/purchaser about the various techniques, advantage and proper knowledge about the electric vehicle.

F. Rates for engaging e-Taxi.—The rates for engaging e-taxi by any departments/organizations has been arrived by a committee constituted for this purpose and the provisional/approximate workings for 3 years EMI is at Annexure-"A". Charging cost of EV at any charging station/point (at office premises) shall be as per actual and the e-taxi owner shall pay the actual amount to the concerned department (or the payment shall be deducted from the actual payment).

G. The procedure for applying for e-taxi permission:

(i) Anybody who is interested to purchase e-taxi and intends to attach his/her vehicle with any Government Departments/ organizations shall apply for permission through dedicated online portal of the Transport Department w.e.f. __________ to ___________ on the prescribed proforma.

8326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 (ii) Applicant has to create an account on the portal of the Department which

will be authenticated through Aadhaar/Mobile OTP.

(iii) After uploading all the documents/required information, the applicant will receive confirmation through SMS on his mobile number.

(iv) Tracking status of application will be provided to applicant of each step through SMS.

H. Eligibility criteria for applying for e-taxi under this scheme shall be as below:

• The applicant should be Bonafide Himachali

• The minimum age of the applicant should be 23 years and the applicant should have an experience of 7 years to drive vehicle and this scheme can be availed by only one person in a family. (The experience criterion can be relaxed by the Government in special cases to help the needy).

• Minimum educational qualification of the applicant should be 10+2 from any recognized Board of school Education/Institutions.

• Valid driving license

• Aadhaar Card

• Unemployment Certificate duly singed by competent authority

• Certificate of SC/ST/OBC/EWS

I. Selection process:

(i) All the applications received through online portal of the Department shall be scrutinized by the respective RTO's and if any discrepancies are found in the application the same shall be reverted back to the applicant for rectification/ completion of codal formalities within 5 days.

(ii) In case the applicant failed to submit the documents/ required information within next 10 days, his /her application will be deemed to be rejected.

(iii) RTO will complete the process of verification of documents/ required information and finalize the list of eligible beneficiary and will submit the same through dedicated online portal for approval.

(iv) The Committee comprising of the Principal Secretary (Transport), Director Transport and Secretary, State Transport Authority to the Government of Himachal Pradesh shall decide the application of the applicant for issuing permission for purchase of e-Taxi.

(v) Transport Department will make a reserve pool of the eligible e-taxi applicant at one go which will remain valid for 2 years. However, this exercise shall be repeated by the Transport Department on completion of two years or if the pool is exhausted, whichever is earlier.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

8327 (vi) The recommendations of the eligible beneficiary for sanction of subsidy to the Industries/Designated Department will be done on need basis in transparent manner keeping in view of the demand being generated by the govt. department/ organization. This process shall be done on regular basis as and when the demand is generated by the Govt. department/ organization.

J. Role of the Consumer Department/Organization:

(i) All Government Department/Organization who requires e-taxi shall be provided user ID & Password for uploading the demands of e-taxi under this scheme on the dedicated online portal of the Transport Department. (ii) All Government Department/Organization will submit the demand/ requirement of e-taxi by prescribing the category of EV, and number of vehicles.

(iii) The department shall also upload confirmation letter to engage e-taxi for at least four years which can be extended by another two years on mutual basis.

(iv) The necessary approval from the competent authority to engage e-taxi shall also be uploaded by the consumer department/organization.

(v) Every government department/organizations engaging e-taxi shall make ensure to establish the electric chargers or to engage suitable place or shall enter into an agreement with charging station for making sure of the charging of their vehicles.

K. Role of Industries /Designated Department:

(i) After receiving demands of e-taxi from the Government Department/Organization,Transport Department will move the approved applications from the reserved pool which will automatically accelerate from the portal of the Transport Department to the portal of Industries/Designated Department for obtaining 50% subsidy for the purchase of e-Taxi under "Rajiv Gandhi Swarozgaar Yojana". 50% subsidy shall be computed on ex- show room price including all types of taxes.

(ii) Industries/Designated Department after verification of the codal formalities will approve the case for obtaining 50% subsidy in each case and forward the same to the concerned bank for loaning of the vehicle as per the requirement of applicant within 10 days positively.

(iii) The mechanism for release of subsidy and approval of the loan from bank shall be determined by the Industries/ Designated Department as per their terms and conditions.

L. Role of Dealer:

(i) After receiving demands of e-taxi from the govt. department/organization, Transport Department will move the name of the applicant from reserve pool to the Industries/Designated Department who will further push it to the Dealer for purchase of e-taxi/vehicle.

8328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

(ii) The dealer will generate the invoice as per permission granted by the Transport Department and forwarded to the concerned bank for loan processing in favour of applicant.

(iii) The loaning part of the vehicle shall be completed by the applicant through bank at their own level.

4. The Terms & Conditions– To engage e-Taxi– undertaking in this regard required

to be accepted & signed by the applicant is as under :—

1. The e-taxi shall be attached for 4 years (extendable by another 2 years) from the date of the commencement of contract agreement signed between any Government Departments/ organizations.

2. Monthly running of the vehicle would be 2500 Kms. approximately. This is only indicative and the vehicle can be required to run more or less than of this figure as per requirement without any limit. However, after plying of 30000 KM in a year, extra charges @ Rs. 1.5 /- per km shall be paid to the e-taxi owner by the concerned department.

3. Monthly rates paid to the e-taxi owner have been fixed temporarily and can be revised by the Transport Department at any time.

4. The monthly payment shall be paid by the concerned Department /Organization to the owner of e-taxi by 7th of every month.

5. It will be the responsibility of the concerned Govt. Department/Organizations to obtain the necessary permit to ply the hired e-taxi on restricted/sealed roads, if any.

6. The owner of e-taxi shall keep and maintain a log book. The vehicle shall be managed under the control of designated officer of the concerned Government Department/ Organizations, etc. Log book and other maintenance record shall be kept as per procedure laid for the government vehicles.

7. The upkeep of the vehicle responsibility shall be of the e-taxi operator. He/she follow maintenance and other upkeep on regular basis as prescribed for the electric vehicle.

8. The vehicle needs to be plied on all kinds of roads within and outside of the State of H.P. including rough & kachha road.

9. The operator of e-taxi shall ensure his presence at a short notice when required by the concerned Govt. Department/Organization. Besides normal working hours on all working days the vehicle should be made available at any time within half time hour call or as may be decided by the concerned Department/organization.

10. In case of delay in reporting of vehicle at specified time and place then a penalty will be levied for each such delay. However, the delay time and the fine amount shall be decided by the concerned Govt. Department/Organization.

11. The owner of e-taxi shall provide his/her substitute during his/ her absence/leave in any case.

12. The owner of e-taxi shall observe all the etiquette and protocol while performing his duty. He/she should be neatly dressed in proper uniform as desired by the concerned8329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 Department/Organization and must carry a mobile phone in working condition, for which no separate payment will be made by the concerned Department/Organization.

13. The e-taxi owner should have a mobile phone with a local number for coordination and should wear proper uniform. The expenditure on this account shall be borne by the e- taxi owner.

14. The e-taxi owner shall be self-responsible for compensation payable arising out the accident/payment to third party, if warranted. No compensation in case of accident/damage to vehicle or death/injury to the Driver will be made by the concerned Govt. Department/ Organization etc.

15. The applicant shall bound to follow all the provisions made under Motor Vehicle Act, 1988, Central Motor Vehicle Rules, 1989, HPMV Rules, 1999 and HPMV Taxation Act/Rules and the instructions issued by the Transport Department from time to time in letter and spirit.

16. The taxes of other state(s) on account of govt. tour, if any shall be paid by the e-taxi owner.

17. The other terms and conditions as prescribed by the concerned Govt. Department/Organization from time to time

_________

Annexure-A

EMI calculated for 3 years

S1. No. Components taken for monthly rates Kia EV6 Mini Cooper SE EV or similar Hyundai Kona Electric/ or similar MG ZS EV or similar BYD E6 & BYD Alto 3 or similar TATA Nexon EV Max or similar TATA Nexon EV Prime Mahindra SUV - XUV 400 EL or similar EC, Citroen E-C3 or similar TATA Tigor or similar MG EV
60-66 Lakh 47-50 Lakh 25 lakh 23-28 Lakh 29-34 Lakh 17-20 Lakh 15-18 Lakh 16-19 Lakh 15-18 Lakh 10-12 Lakh 10 Lakh
EMI calculated on 50% of cost of vehicle as 50% subsidy will be provided by Industries Department. 30-33 Lakh 23.50- 25 Lakh 12.5 lakh 11.50- 14.00 lakh 14.50- 17.00 lakh 8.50- 10.00 lakh 7.50- 9.00 lakh 8.00- 9.50 lakh 7.50- 9.00 lakh 5.00- 6.00 lakh 5.00 lakh
1. EMI on loan (@ 9.5% max. for 3years). 96099 to 105709 75277 to 80000 40000 36838 to 44846 46448 to 54456 27228 to 32000 24025 to 28830 25626 to 30431 24025 to 28830 16000 to 19220 16000
2. Wages as prescribed for Drivers by the State Government. 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200
(FD letter dated 4.5.2023 @ Rs. 440/- per day).
3. Maintenance of tyres and other service charges/ expenses 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4. Insurance 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1800 2000 1800 1500 1500
5. VLTD Cost one time for two years Rs. 8000/- approx. 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
6. Electricity charges on account of charging of e-vehicle. 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
7. Total expenditure approximate. 117149 to 126759 96327 to 101050 61050 57888 to 65896 67498 to 75500 48278 to 53050 44875 to 49680 46676 to 51481 44875 to 49680 36550 to 39770 36550
8. Profit margin 15 % of total expenditure 17572 to 19014 14449 to 15157 9157 8683 to 9884 10125 to 11325 7241 to 7957 6731 to 7452 7001 to 7722 6731 to 7452 5482 to 5965 5482
9. Total amount 134721 to 145773 100776 to 116207 70207 66571 to 75780 77623 to 86825 55519 to 61007 51606 to 57132 53677 to 59203 51606 to 57132 42032 to 45735 42032
8330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

______________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd September, 2023

No. HHC/GAZ/14-401/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 13 days commuted leave w.e.f. 21-08-2023 to 02-09-2023 with permission to suffix Sunday falling on 03-09-2023 in favour of Ms. Chunauti Sangroli, Civil Judge-cum-JMFC, Kandaghat.

Certified that Ms. Chunauti Sangroli had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

8331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

Also certified that Ms. Chunauti Sangroli would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Kandaghat, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th September, 2023

No. HHC/GAZ/14-417/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days' earned leave w.e.f. 20-09-2023 to 28-09-2023 in favour of Sh. Varun, Civil Judge-cum- JMFC, Nalagarh.

Certified that Sh. Varun is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Varun would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMFC, Nalagarh, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th September, 2023

No. HHC/GAZ/14-397/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 05 days' commuted leave w.e.f. 23-08-2023 to 27-08-2023 in favour of Sh. Som Dev, Civil Judge-cum-JMFC-II, Sarkaghat, H.P.

Certified that Sh. Som Dev has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

8332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

Also certified that Sh. Som Dev would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- JMFC-II, Sarkaghat, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2023

No. HHC/GAZ/14-393/2029.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 days' earned leave w.e.f. 23-09-2023 to 30-09-2023 with permission to suffix Sunday and Gazetted holiday falling on 01-10-2023 and 02-10-2023, respectively in favour of Sh. Yudh Veer Singh, Mobile Traffic Magistrate, Solan and Sirmaur at Solan, H.P.

Certified that Sh. Yudh Veer Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Yudh Veer Singh would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Solan and Sirmaur at Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th September, 2023

No. HHC/GAZ/14-370/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 01 day's commuted leave for 12-01-2023 in favour of Sh. Paras Doger, Registrar (Judicial & Protocol), High Court of H.P., Shimla.

Certified that Sh. Paras Doger had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

8333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

Also certified that Sh. Paras Doger would have continued to hold the post of Registrar (Judicial & Protocol), High Court of H.P., Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th September, 2023

No. HHC/GAZ/14-220/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days' earned leave w.e.f. 03-10-2023 to 07-10-2023 with permission to prefix Sunday and Gazetted holiday falling on 01-10-2023 and 02-10-2023, respectively and suffix Sunday falling on 08-10-2023 in favour of Sh. Bhupesh Sharma, District and Sessions Judge, Shimla, H.P. Certified that Sh. Bhupesh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Bhupesh Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_________

In the Court of (Aprajita Chandel), HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special

Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Ajay Kumar s/o Shri Madan Lal, r/o Village Syalan Di Bahal, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Kajal d/o Sh. Partap Chand, r/o Village & P.O. Utrala, Tehsil Baijnath, District Kangra . .Applicants. (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

8334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

Ajay Kumar s/o Shri Madan Lal, r/o Village Syalan Di Bahal, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and Kajal d/o Sh. Partap Chand, r/o Village & P.O. Utrala, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court of undersigned U/S 15 & 16 of Special Marriages Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 20-04-2022 at Mata Mansa Devi Temple Chamunda, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-10-2023 at 10.00 A.M. After that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 05-10-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (APRAJITA CHANDEL, HPAS), Sub-Divisional Magistrate-cum- Special Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

________

In the Court of (Aprajita Chandel), HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special

Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Rakesh Kumar s/o Shri Prirjvo Rak Thakur, r/o Village Karandola, P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Mithu Mal d/o Sh. Loharam Mal, r/o Village & Moregram, Tehsil Sagardisghi, District . .Applicants. Murshidabad, West Bengal

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Rakesh Kumar s/o Shri Prirjvo Rak Thakur, r/o Village Karandola, P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and Mithu Mal d/o Sh. Loharam Mal, r/o Village & Moregram, Tehsil Sagardisghi, District Murshidabad, West Bengal have filed an application alongwith affidavits in this court of undersigned U/S 15 & 16 of Special Marriages Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 16-09-2023 at Mahadev Gasota Temple, Vikas Commettee, P.O. Booni and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-11-2023 at 10.00 A.M. After that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

8335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 Issued on this day 05-10-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (APRAJITA CHANDEL, HPAS), Sub-Divisional Magistrate-cum- Special Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

________

In the Court of (Aprajita Chandel), HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special

Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Anu Jarayal d/o Shri Karnail Singh Jarayal, r/o Village Kamlah, P.O. Basral, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Gaurav Verma s/o Sh. Sanjay Verma, r/o House No. 94, Ground Floor, Shivalik Avenue Sector 125, Bear Hakvaty Tower, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab-140301

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Anu Jarayal d/o Shri Karnail Singh Jarayal, r/o Village Kamlah, P.O. Basral, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and Gaurav Verma s/o Sh. Sanjay Verma, r/o House No. 94, Ground Floor, Shivalik Avenue Sector 125, Bear Hakvaty Tower, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab-140301 have filed an application alongwith affidavits in this court of undersigned U/S 15 & 16 of Special Marriages Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 26-04-2018 at Village Kamlah, P.O. Basral, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-11-2023 at 10.00 A.M. After that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 05-10-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (APRAJITA CHANDEL, HPAS), Sub-Divisional Magistrate-cum- Special Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

8336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

In the Court of (Aprajita Chandel), HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special

Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Saloni Sethi d/o Shri Sushail Sethi, r/o of B-1, H. No. 116, Sheikhan Mohalla Rupnagar, District Rupnagar (P.B.).

2. Ashish Bhatia s/o Sh. Pawan Kumar, r/o Ward No. 2, Village Seri, P.O. Nadaun, . . Applicants. Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Saloni Sethi d/o Shri Sushail Sethi, r/o of B-1, H. No. 116, Sheikhan Mohalla Rupnagar, District Rupnagar (P.B.) and Ashish Bhatia s/o Sh. Pawan Kumar, r/o Ward No. 2, Village Seri, P.O. Nadaun, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court of undersigned U/S 15 & 16 of Special Marriages Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 15-10-2023 at r/o of B-1, H. No. 116, Sheikhan Mohalla Rupnagar, District Rupnagar (P.B.) and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-10-2023 at 10.00 A.M. After that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 05-10-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (APRAJITA CHANDEL, HPAS), Sub-Divisional Magistrate-cum- Special Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

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Before the Court of Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Sujanpur,

Distt. Hamirpur (H. P.)

Smt. Indri Devi d/o Sh. Kapura Singh, r/o Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, . . Applicants. District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Regarding registration of birth under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

8337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

Smt. Indri Devi d/o Sh. Kapura Singh, r/o Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 alongwith affidavits and other non-availability certificate stating therein that she has born on 01-01-1956 at Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Indri Devi d/o Sh. Kapura Singh, r/o Village Kangri, P.O. Nareli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 29-10-2023 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 30-09-2023.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,

Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी अनिल कुमार, महाल टिल्लू खास, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी अनिल कुमार, महाल टिल्लू खास, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 28-09-2023 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया का नाम कागजात माल महाल टिल्लू खास, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में श्रीमती दरोमती देवी पत्नी अनिल कुमार दर्ज है परन्तु अन्य जगह जैसे कि स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बगैहर में प्रार्थिया का नाम द्रोपदी देवी पत्नी अनिल कुमार दर्ज है। प्रार्थिया का कहना है कि यह दोनों नाम उसी के हैं। प्रार्थिया अब नाम दुरुस्ती करवा कर कागजात माल महाल टिल्लू खास, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में प्रार्थिया का नाम दरोमती देवी उपनाम द्रोपदी देवी पत्नी अनिल कुमार दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस सरकारी गजट इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-11-2023 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।8338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05-10-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 38/Teh/2023 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 18-10-2023 श्री जुल्फी राम पुत्र श्री चिन्त राम, वासी गांव व डा0 रिट, ग्राम पंचायत रिट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

.

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री जुल्फी राम पुत्र श्री चिन्त राम, वासी गांव व डा0 रिट, ग्राम पंचायत रिट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके बेटे श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जुल्फी राम का जन्म दिनांक 22-08-1986 कोे गांव रिट, ग्राम पंचायत रिट में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इस जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटे श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जुल्फी राम के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत रिट को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जुल्फी राम का जन्म दिनांक 22-08-1986 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-10-2023 सायं 2.00 बजे को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जुल्फी राम का जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत रिट को पारित कर दिये जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-08-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 ब अदालत श्री मोहित रत्तन (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 20-04-2023 20-10-2023 20/23/TEH

जग पाल पुत्र श्री महेशू राम पुत्र दयाला, निवासी गांव बैदी, डा0 बंडी, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल बैदी, पटवार वृत्त बैदी, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में जय गोपाल पुत्र श्री महेशू राम पुत्र दयाला दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम जगपाल पुत्र श्री महेशू दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-10-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मोहित रत्तन (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 तारीख दायरा तारीख पेशी 16-06-2023 20-10-2023 27/23/TEH

राज कपूर पुत्र श्री प्रशोत्तम चन्द, निवासी बल्ला, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल बल्ला, पटवार वृत्त अब्दुलापुर, तहसील व जिला कांगड़ा के राजस्व रिकार्ड में 8340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 राज कुमार पुत्र प्रशोत्तम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राज कपूर पुत्र श्री प्रशोत्तम चन्द दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-10-2023 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01/2023 तारीख दायर : 07-01-2023 तारीख पेशी : 27-10-2023 रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. सुनील कुमार, 2. ईश्वर दास पुत्र व, 3. राज कुमारी पुत्री व, 4. जयवन्ती पत्नी स्व0 श्री डोडू राम पुत्र सूरज, 5. नेत्र सिंह पुत्र व प्रेमलता पुत्री सूरज पुत्र मणिया, 6. जगदेव चन्द, 7. राज देव पुत्र व, 8. रीता ठाकुर पुत्री व, 9. देवकली पत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र सूरज, 10. जगदीश चन्द, 11. शन्तोष पुत्र व, 12. गीता देवी पत्नी स्व0 श्री गुरदेव सिंह पुत्र राम चन्द, 13. बलदेव सिंह पुत्र राम चन्द पुत्र हरि राम, 14. तरलोक चन्द, 15. बलदीप चन्द पुत्र हरि राम पुत्र गोरखिया, 16. जगदीश चन्द ठाकुर पुत्र देवे राम ठाकुर पुत्र भीखू राम निवासीगण बखलोग, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 17. बंदना देवी पत्नी अनील कुमार पुत्र प्रताप चन्द, निवासी राजल, तहसील बैजनाथ।

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 1, खतौनी नं0 1, ता 5, खसरा कित्ता 57, रकबा तादादी 1-06-89 है0 वाक्या महाल वखलोग, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-17.

प्रार्थिया रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त खाता का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त कुछ वर्णित प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर भी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अब अदालत को यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 02/2023 तारीख दायर : 07-01-2023 तारीख पेशी : 27-10-2023 रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. सुनील कुमार, 2. ईश्वर दास पुत्र व, 3. राज कुमारी पुत्री व, 4. जयवन्ती पत्नी स्व0 श्री डोडू राम पुत्र सूरज, 5. नेत्र सिंह पुत्र व प्रेमलता पुत्री सूरज पुत्र मणिया, 6. जगदेव चन्द, 7. राज देव पुत्र व, 8. रीता ठाकुर पुत्री व, 9. देवकली पत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र सूरज, 10. जगदीश चन्द, 11. शन्तोष पुत्र व, 12. गीता देवी पत्नी स्व0 श्री गुरदेव सिंह पुत्र राम चन्द, 13. बलदेव सिंह पुत्र राम चन्द पुत्र हरि राम, 14. तरलोक चन्द, 15. बलदीप चन्द पुत्र हरि राम पुत्र गोरखिया, 16. हीरा लाल पुत्र धारी पुत्र गोकूल, 17. केशव राम पुत्र दीपा पुत्र झगडू, 18. भाग चन्द पुत्र मंगत राम पुत्र घेशू 19. रोहनी पत्नी भाग चन्द पुत्र मंगत राम, 20. प्रेम चन्द पुत्र व उर्मिला देवी पुत्री व, 21. कंचों देवी पत्नी स्व0 श्री चकू राम पुत्र फागणू, 22. अरूण, 23. राजकुमार पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र चकू, 24. जंगली, 25. धनी पुत्रियां घेशू पुत्र पोशू, 26. छटा पुत्र पोशू पुत्र मंगलू, 27. चाहवलू, 28. बलदेव पुत्र व, 29. चाहवली उपनाम तुली, 30. बालों उपनाम ब्यासा पुत्रियां खडकु पुत्र पोशू, 31. लाली, 32. अम्बी, 33. श्यामी, 34. प्रेमी पुत्रियां तूतू पुत्र फागणू, 35. वीर सिंह, 36. गुड्‌डू राम पुत्र व, 37. हिमी देवी पत्नी स्व0 श्री देवी राम पुत्र फागणू, 38. रोशन लाल, 39. प्रेम लाल, 40. राम लाल, 41. जय लाल पुत्र हैसी पुत्र फागणू, 42. ज्ञान चन्द, 43. राम सरन पुत्र सन्तू पुत्र फागणू, 44. सोनी पुत्री फागणू पुत्र सन्हाटू, 45. सन्त राम, 46. डुंडू राम पुत्र रातकू पुत्र सन्हाटू, 47. रातकी, 48. भोली पुत्रियां सन्हाटू पुत्र मंगलू, 49. केवल उपनाम रूप लाल, हल्कू उपनाम दमोदर व, 50. नाजकू पत्नी स्व0 श्री वृकमू पुत्र चोधू, 51. मस्त राम, मंगत राम, लाल चन्द, रमेश पुत्र शिव राम पुत्र चोधू, 52. किशन चन्द उपनाम कृष्ण चन्द पुत्र व, 53. भजी, 54. छांपी पुत्रियां चोधू पुत्र सन्हाटू, 55. दीनानाथ, 56. जोगिन्द्र पुत्र व 57. विमला, 58. नाथी, 59. कागदो पुत्रियां चेतराम पुत्र छुनकू, 60. मोहन लाल, 61. प्रेम लाल पुत्र दिवाना पुत्र छांगा, 62. लायक राम पुत्र दिवाना, निवासीगण बखलोग, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 63. विनेश पत्नी घनश्याम, निवासी महाल व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ।

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 2, खतौनी नं0 6, ता 16, खसरा कित्ता 25, रकबा तादादी 0-86-34 है0 वाक्या महाल वखलोग, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-17.

प्रार्थिया रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त खाता का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त कुछ वर्णित प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर भी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अब अदालत को यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होता है। 8342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03/2023 तारीख दायर : 07-01-2023 तारीख पेशी : 27-10-2023 रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. सुनील कुमार, 2. ईश्वर दास पुत्र व, 3. राज कुमारी पुत्री व, 4. जैवन्ती पत्नी स्व0 श्री डोडू राम पुत्र सूरज, 5. नेत्र सिंह पुत्र व प्रेमलता पुत्री सूरज पुत्र मणिया, 6. जगदेव चन्द, 7. राज देव पुत्र व, 8. रीता ठाकुर पुत्री व, 9. देवकली पत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र सूरज, 10. जगदीश चन्द, 11. सन्तोष पुत्र व, 12. गीता देवी पत्नी स्व0 श्री गुरदेव सिंह पुत्र राम चन्द, 13. बलदेव सिंह पुत्र राम चन्द पुत्र हरि राम, निवासीगण बखलोग, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 10, खतौनी नं0 17, ता 19, खसरा कित्ता 20, रकबा तादादी 1-96-62 है0 वाक्या महाल शडौता, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-17.

प्रार्थिया रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त खाता का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त कुछ वर्णित प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर भी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अब अदालत को यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।8343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04/2023 तारीख दायर : 07-01-2023 तारीख पेशी : 27-10-2023 रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. सुनील कुमार, 2. ईश्वर दास पुत्र व, 3. राज कुमारी पुत्री व, 4. जयवन्ती पत्नी स्व0 श्री डोडू राम पुत्र सूरज, 5. नेत्र सिंह पुत्र व प्रेमलता पुत्री सूरज पुत्र मणिया, 6. जगदेव चन्द, 7. राज देव पुत्र व, 8. रीता ठाकुर पुत्री व, 9. देवकली पत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र सूरज, 10. खलैलू राम, 11. रतन चन्द पुत्र भीखम पुत्र सूरतू, 12. तरलोक चन्द, 13. बलदीप चन्द पुत्र हरि राम पुत्र गोरखिया, 14. खेम सिंह, 15. प्यार सिंह पुत्र व, 16. शेवरी देवी पत्नी स्व0 श्री धर्मदास पुत्र भागमल, 17 राज कुमार, 18. जगदीश चन्द पुत्र काली दास पुत्र भागमल, 19. मोहन लाल, 20. प्रेम सिंह पुत्र व, 21. रीना पुत्री व, 22. लच्छमी देवी उपनाम लच्छी देवी पत्नी स्व0 श्री धुडू पुत्र चन्द, 23. वीर सिंह, 24. वरागी राम पुत्र चन्द पुत्र शाहडू, 25. रामजीत, 26. प्रीतम सिंह पुत्र चुहडा राम पुत्र फागणू, 27. जगदीश कुमार, 28. सन्तोष कुमार पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र सरसुति, 29. बलदेव सिंह पुत्र, 30. वेवी देवी पुत्री सरसुति पुत्री रामसू, 31. राज कुमार पुत्र व, 32. माया देवी, 33. रूमा देवी पुत्रियां व, 34. जयवंती देवी पत्नी स्व0 श्री लच्छमण पुत्र लवधी, 35. चन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री लवधी पुत्र रामसू, 36. राजमल, 37. प्रकाश चन्द पुत्र सुकां राम पुत्र रामसू, 38. ज्ञान चन्द, 39. केशव राम पुत्र रामसू पुत्र हिम्मत, 40. चमन लाल पुत्र सीता राम व्रेस्तू, 41. प्रेम चन्द, 42. ज्ञान चन्द पुत्र व, 43. मिसी देवी पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द पुत्र सुखिया राम, 44. नानक चन्द पुत्र सौकी राम पुत्र सुखिया राम, 45. लालमण, 46. रूमाल सिंह पुत्र सुखिया राम पुत्र धनी राम, 47. कश्मीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह पुत्र सुखिया राम, 48. राकेश चन्द पुत्र भाग चन्द पुत्र मंगत राम, 49. यशपाल, 50. विरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल सिंह पुत्र राजू राम, 51. खीनू राम, 52. मुसू पुत्र राजू राम पुत्र वीणू राम, 53. जय लाल, 54. यशवंत पुत्र भीमसैन पुत्र राजू राम, 55. राज कुमार पुत्र पदम पुत्र चन्द पुत्र नगीना, निवासीगण मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 56. तारा चन्द, 57. बलदेव सिंह पुत्र हीरा लाल पुत्र निहारू, निवासी उलधार, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 58. पन्ना लाल पुत्र जैहरू राम पुत्र मन्सू, निवासी स्वाड खास, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 59. चमन लाल पुत्र चुहड़ सिंह पुत्र इन्द्र गांव गडखास, उप-तहसील भवारना, 60. के0यू0 हाईड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड लम्बाडग, 61. रमिता भूषण पुत्री संसार चन्द, 62. दि उहल कैचमैंट एरिया मारकीटिंग को0 ओपरेटिव सो0 लि0 मुलथान, जिला कांगड़ा, 63. नवीता देवी पत्नी देव राज पुत्र हेम राज गांव तरमेहर, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 64. संजीव कुमार, 65. सुरेन्द्र कुमार पुत्र व शीला देवी पत्नी स्व0 श्री राम लाल पुत्र निगरू, निवासी उलधार, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा।

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 5, खतौनी नं0 9, ता 31, खसरा कित्ता 249, रकबा तादादी 3-38-15 है0 वाक्या महाल मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2020-21.

प्रार्थिया रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त खाता का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त कुछ वर्णित प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर भी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अब अदालत को यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05/2023 तारीख दायर : 07-01-2023 तारीख पेशी : 27-10-2023 रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. अच्छरी देवी पत्नी श्याम सिंह पुत्र मेघ सिंह, 2. खलैलू राम, 3. रतन चन्द पुत्र भीखम पुत्र सूरतू, 3. सुनील कुमार, 4. ईश्वर दास पुत्र व, 5. राज कुमारी पुत्री व, 6. जयवन्ती पत्नी स्व0 श्री डोडू राम पुत्र सूरज, 7. नेत्र सिंह पुत्र व प्रेमलता पुत्री सूरज पुत्र मणिया, 8. जगदेव चन्द, 9. राज देव पुत्र व, 10 रीता ठाकुर पुत्री व, 11. देवकली पत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र सूरज, 12. रूपी देवी पुत्री दयालू पुत्र घवासडू, 13. तरलोक चन्द, 14. बलदीप चन्द पुत्र हरि राम पुत्र गोरखिया, 15. हीरा लाद पुत्र धारी पुत्र गोकल, 16. कमल किशोर, 17. गुड्‌डू, 18. अर्जन पुत्र व भादरी देवी पत्नी स्व0 श्री चरण सिंह पुत्र मस्त राम, 19. सरण दास पुत्र व, 20. नीलावती, 21. काली, 22. सीता, 23. कलापती, 24. सुखपति पुत्रियां मस्त राम पुत्र गोकल, 25. खेम सिंह, 26. प्यार सिंह पुत्र व, 27. शेवरी देवी पत्नी स्व0 श्री धर्मदास पुत्र भागमल, 28. राज कुमार, 29. जगदीश चन्द पुत्र काली दास पुत्र भागमल, 30. मोहन लाल, 31. प्रेम सिंह पुत्र व, 32. रीना पुत्री व, 33. लच्छमी देवी उपनाम लच्छी देवी पत्नी स्व0 धुडू पुत्र चन्द, 34. वीर सिंह, 35. वरागी राम पुत्र चन्द पुत्र शाहडू, 36. रामजीत, 37. प्रीतम सिंह पुत्र चुहडा राम पुत्र फागणू, 38. जगदीश कुमार, 39. सन्तोष कुमार पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र सरसुति, 40. बलदेव सिंह पुत्र, 41. वेवी देवी पुत्री सरसुति पुत्री रामसू, 42. राज कुमार पुत्र व, 43. माया देवी, 44. रूमा देवी पुत्रियां व, 45. जयवंती देवी पत्नी स्व0 श्री लच्छमण पुत्र लवधी, 46. चन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री लवधी पुत्र रामसू, 47. राजमल, 48. प्रकाश चन्द पुत्र सुकां राम पुत्र रामसू, 49. ज्ञान चन्द, 50. केशव राम पुत्र रामसू पुत्र हिम्मत, 51. कालू राम पुत्र व, 52. पूरो पुत्री डैहजूं पुत्र गुलाबा, 53. चमन लाल पुत्र सीता राम व्रेस्तू, 54. प्रेम चन्द, 55. ज्ञान चन्द पुत्र व, 56. मिसी देवी पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द पुत्र सुखिया राम, 57. नानक चन्द पुत्र सौकी राम पुत्र सुखिया राम, 58 लालमण, 59. रूमाल सिंह पुत्र सुखिया राम पुत्र धनी राम, 60. कश्मीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह पुत्र सुखिया राम, 61. यशपाल, 62. विरेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल सिंह पुत्र राजू राम, 63. खीनू राम, 64. मुसू पुत्र राजू राम पुत्र वीणू राम, 65. जय लाल, 66. यशवंत पुत्र भीमसैन पुत्र राजू राम, 67. राज कुमार पुत्र पदम पुत्र चन्द पुत्र नगीना, 68. देवी राम पुत्र राम चन्द पुत्र महन्त, 69. प्राकम पुत्र सन्कू पुत्र तुलू, निवासीगण मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 70. अजय कुमार पुत्र राज मल पुत्र मोती राम, निवासी नेर, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 71. निरमा देवी पत्नी पन्ना लाल पुत्र जैहरू राम, निवासी स्वाड खास, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 72. चमन लाल पुत्र चुहड़ सिंह पुत्र इन्द्र गांव गडखास, उप-तहसील भवारना, 73. के0यू0 हाईड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड लम्बाडग। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 39, ता 56, खसरा कित्ता 238, रकबा तादादी 2-46-78 है0 वाक्या महाल मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2020-21.

प्रार्थिया रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त खाता का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त कुछ8345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 वर्णित प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर भी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अब अदालत को यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06/2023 तारीख दायर : 07-01-2023 तारीख पेशी : 27-10-2023 रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. सुनील कुमार, 2. ईश्वर दास पुत्र व, 3. राज कुमारी पुत्री व, 4. जयवन्ती पत्नी स्व0 श्री डोडू राम पुत्र सूरज, 5. नेत्र सिंह पुत्र व प्रेमलता पुत्री सूरज पुत्र मणिया, 6. जगदेव चन्द, 7. राज देव पुत्र व, 8. रीता ठाकुर पुत्री व, 9. देवकली पत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र सूरज, 10. चमन लाल पुत्र सीता राम व्रेस्तू, 11. ज्ञान चन्द पुत्र रामसू पुत्र हिम्मत, 12. अंजली ठाकुर, 13. अवंतिका ठाकुर, 14. स्वाती ठाकुर पुत्रियां व 15. किरण देवी विधवा, 16. रोहणी देवी माता रमेश चन्द पुत्र भाग चन्द, 17. रामजीत, 18. प्रीतम सिंह पुत्र चुहडा राम पुत्र फागणू, 19. खलैलू राम, 20. रतन चन्द पुत्र भीखम पुत्र सूरतू, निवासीगण मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 21. संजीव कुमार, 22. सुरेन्द्र कुमार पुत्र व, 23. शीला देवी पत्नी स्व0 श्री राम लाल पुत्र निगरू, निवासी उलधार, तहसील मुलथान, 24. चमन लाल पुत्र चूहड़ सिंह पुत्र इन्द्र, गांव गडखास, उप-तहसील भवारना, 25. के0यू0 हाईड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड लम्बाडग, 26. नवीता देवी पत्नी देव राज पुत्र हेम राज गांव तरमेहर, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा।

विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 11, खतौनी नं0 66, ता 74, खसरा कित्ता 102, रकबा तादादी 1-72-46 है0 वाक्या महाल मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2020-21.

प्रार्थिया रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त खाता का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त कुछ वर्णित प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर भी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अब अदालत को यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।8346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 07/2023 तारीख दायर : 07-01-2023 तारीख पेशी : 27-10-2023 रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. सुनील कुमार, 2. ईश्वर दास पुत्र व, 3. राज कुमारी पुत्री व, 4. जयवन्ती पत्नी स्व0 श्री डोडू राम पुत्र सूरज, 5. नेत्र सिंह पुत्र व प्रेमलता पुत्री सूरज पुत्र मणिया, 6. जगदेव चन्द, 7. राज देव पुत्र व, 8. रीता ठाकुर पुत्री व, 9. देवकली पत्नी स्व0 श्री टेक सिंह पुत्र सूरज, 10. खलैलू राम, 11. रतन चन्द पुत्र भीखम पुत्र सूरतू, 12. तरलोक चन्द, 13. बलदीप चन्द पुत्र हरि राम पुत्र गोरखिया, 14. खेम सिंह, 15. प्यार सिंह पुत्र व, 16. शेवरी देवी पत्नी स्व0 श्री धर्मदास पुत्र भागमल, 17. राज कुमार, 18. जगदीश चन्द पुत्र काली दास पुत्र भागमल, 19. मोहन लाल, 20. प्रेम सिंह पुत्र व, 21. रीना पुत्री व, 22. लच्छमी देवी उपनाम लच्छी देवी पत्नी स्व0 श्री धुडू पुत्र चन्द, 23. वीर सिंह, 24. वरागी राम पुत्र चन्द पुत्र शाहडू, 25. रामजीत, 26. प्रीतम सिंह पुत्र चुहडा राम पुत्र फागणू, 27. जगदीश कुमार, 28. सन्तोष कुमार पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र सरसुति, 29. बलदेव सिंह पुत्र, 30. वेवी देवी पुत्री सरसुति पुत्री रामसू, 31. राज कुमार पुत्र व, 32. माया देवी, 33. रूमा देवी पुत्रियां व, 34. जयवंती देवी पत्नी स्व0 श्री लच्छमण पुत्र लवधी, 35. चन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री लवधी पुत्र रामसू, 36. राजमल, 37. प्रकाश चन्द पुत्र सुकां राम पुत्र रामसू, 38. ज्ञान चन्द, 39. केशव राम पुत्र रामसू पुत्र हिम्मत, 40. चमन लाल पुत्र सीता राम व्रेस्तू, 41. नानक चन्द पुत्र सौकी राम पुत्र सुखिया राम, 42. राज कुमार पुत्र पदम पुत्र चन्द पुत्र नगीना, 43. मेघ सिंह पुत्र व, 44. रातकू पत्नी स्व0 श्री भीखम पुत्र सुरतू, 45. श्याम लाल, 46. प्रेम लाल, 47. राम लाल पुत्र मेघ सिंह पुत्र भीखम, 48. काहन चन्द पुत्र घान्थू पुत्र शवाकी, 49. प्राकम सिंह पुत्र सुंकु पुत्र तुलू, निवासीगण मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 50. के0यू0 हाईड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड लम्बाडग, 51. दि उहल कैचमैंट एरिया मारकीटिंग को0 ओपरेटिव सो0 लि0 मुलथान, जिला कांगड़ा, 52. नवीता देवी पत्नी देव राज पुत्र हेम राज गांव तरमेहर, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 53. हीरा लाल पुत्र निहारू पुत्र गणेसू, निवासी उलधार, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, 54 मिसी देवी पत्नी स्व0 श्री प्यार चन्द पुत्र लवधू, निवासी चेलरा दी मलाह, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 15, खतौनी नं0 79, ता 121, खसरा कित्ता 291, रकबा तादादी 3-03-51 है0 वाक्या महाल मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2020-21.

प्रार्थिया रामेश्वरी पुत्री सुन्दर, निवासी गांव मुलथान, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त खाता का दावा भूमि तकसीम हुकमन दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त कुछ वर्णित प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर भी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अब अदालत को यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील बजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होता है।8347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-10-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Meena Devi w/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Bagh, P.O. Baldeyan, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Meena Devi w/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Bagh, P.O. Baldeyan, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself named—Meena Devi in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Moolkoti, Shimla (H.P.).

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Smt. Meena Devi Self 23-05-1980

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Moolkoti, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 10-10-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

Delayed Death Registration श्री शोभू राम पुत्र स्व0 श्री रतनू राम, ग्राम सवाला, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।8348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 बनाम

आम जनता

हरगाह सूचित किया जाता है कि श्री शोभू राम पुत्र स्व0 श्री रतनू राम, ग्राम सवाला, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र राम लाल की मृत्यु टाईफाइड बुखार के कारण ग्राम सवाला में दिनांक 01-02-1999 को हुई थी। प्रार्थी अपनी अनपढ़ता के कारण समय पर ग्राम पंचायत सरांह में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवा सका। अब प्रार्थी अपने मृतक पुत्र की मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3) के अन्तर्गत करवाना चाहता है। प्रार्थना-पत्र के साथ अपना शपथ-पत्र व दो साक्षियों, परिवार रजिस्टर की नकल तथा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र संलग्न किये हैं।

अतः आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को मृतक राम लाल पुत्र श्री शोभू राम, ग्राम सवाला, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु का पंजीकरण धारा 13(3) के अन्तर्गत करने में कोई उजर हो तो वह दिनांक 06-11-2023 को इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर पेश करें। दिगर सूरत में मृतक की मृत्यु का पंजीकरण धारा 13(3) के अन्तर्गत करने के आदेश सम्बन्धित पंजीकार/उप-पंजीकार ग्राम पंचायत सरांह को पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 05-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

विवाह पंजीकरण हेतु।

1. श्री सुमित ओक्टा पुत्र श्री मोहर सिंह ओक्टा, निवासी ग्राम मंझोटली, डाकघर व तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती पूजा पुत्री श्री कृष्ण स्वरूप, ग्राम व डा0 राजपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री सुमित ओक्टा पुत्र श्री मोहर सिंह ओक्टा, निवासी ग्राम मंझोटली, डाकघर व तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका विवाह दिनांक 25-10-2021 को श्रीमती पूजा पुत्री श्री कृष्ण स्वरूप, ग्राम व डा0 राजपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी सहित नौकरी करने बैंगलोर चला गया था तथा अनजाने में विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत ठाणा के विवाह पंजीपाल के पास नहीं करवा सका। उसका विवाह पंजीकरण करने हेतु विवाह पंजीपाल ग्राम पंचायत ठाणा को आदेश किए जाएं। आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत राजपुरा का निरस्तीकरण प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल ग्राम पंचायत ठाणा, वर-वधु की 10वीं पास प्रमाण-पत्र की छायाप्रतियां व वर-वधु के शपथ-पत्र संलग्न किये हैं।8349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 अतः आम जनता को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि विवाह पंजीकरण बारे किसी आम व खास को आपत्ति/एतराज हो तो असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 26-10-2023 को या इससे पूर्व लिखित या मौखिक अपनी आपत्ति/एतराज प्रस्तुत करे। दिगर सूरत में विवाह पंजीकरण के आदेश विवाह पंजीपाल ग्राम पंचायत ठाणा, तहसील चौपाल को कर दिया जाएगा। आज दिनांक 25-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना),

चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 15/13B/2022 दरख्वास्त : (नाम दुरुस्ती) तारीख दायर : 25-05-2023

. . वादी। शमशेर सिंह पुत्र स्व0 श्री मान दास, निवासी गांव मझाली, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त शमशेर सिंह पुत्र स्व0 श्री मान दास, निवासी गांव मझाली, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, शपथ-पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र में शमशेर सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल मझाली, करेरी, अनुराक्षी (पटवार वृत्त कुहल-पटेना, देवठी) के कागजात माल में वादी का नाम बिटू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल मझाली, करेरी, अनुराक्षी के कागजात माल में अपना नाम बिटू के स्थान पर शमशेर सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 29-10-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 29-09-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।8350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 14/13B/2022 दरख्वास्त : (नाम दुरुस्ती) तारीख दायर : 25-05-2023

. . वादिया। सरस्वती पत्नी स्व0 श्री मान दास, निवासी गांव मझाली, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त सरस्वती पत्नी स्व0 श्री मान दास, निवासी गांव मझाली, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया का नाम मुताबिक आधार कार्ड, शपथ-पत्र में सरस्वती दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल मझाली, करेरी, अनुराक्षी (पटवार वृत्त कुहल-पटेना, देवठी) के कागजात माल में वादिया का नाम सुती देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादिया महाल मझाली, करेरी, अनुराक्षी के कागजात माल में अपना नाम सुती देवी के स्थान पर सरस्वती दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादिया का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 29-10-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 29-09-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री संजीव गुप्ता व अख्तियार सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 67/2017 तारीख मरजुआ : 01-08-2017 तारीख पेशी : 17-11-2023 श्री ज्ञान सिंह सेन पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव बसयाना, डा0 चाखर, तहसील अर्की, जिला सोलन हाल निवासी 59-ए, जगत निवास फागली, शिमला (हि0प्र0)।

श्री नरैण सिंह पुत्र श्री नेगी राम, निवासी गांव मोरवाह, तहसील ठियोग, जिला शिमला हाल निवासी . . प्रार्थी। वर्मा निवास, राम नगर शिमला।

बनाम8351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देवी राम, निवासी गांव लाम्बा जुब्बर, डा0 ब्योलिया, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी गांव सलांज, डा0 ब्योलिया, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री केवल राम हाल कार्यरत सेवादार स्वास्थ्य निदेशालय कसुम्पटी, शिमला (हि0प्र0), 4. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री उमा दत, निवासी गांव बडागांव, डा0 रझाना, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्री विश्वनाथ पुत्र श्री उमा दत, निवासी गांव बडागांव, डा0 रझाना, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्री जोगिन्द्र कुमार पुत्र श्री उमा दत, निवासी गांव बडागांव, डा0 रझाना, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्री रमेश पुत्र श्री उमा दत, निवासी गांव बडागांव, डा0 रझाना, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्रीमती सीता पुत्री केवल राम, निवासी गांव बडागांव, डा0 रझाना, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. श्री तारा दत पुत्र श्री खुदिया, निवासी गांव बडागांव, डा0 रझाना, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला . . प्रतिवादीगण। शिमला (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 92/241, खसरा नं0 828 रकबा तादादी 00-33-42 है0 महाल/मौजा बडागांव, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्री ज्ञान सिंह सेन पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव बसयाना, डा0 चाखर, तहसील अर्की, जिला सोलन हाल निवासी 59-ए, जगत निवास फागली, शिमला (हि0प्र0) श्री नरैण सिंह पुत्र श्री नेगी राम, निवासी गांव मोरवाह, तहसील ठियोग, जिला शिमला हाल निवासी वर्मा निवास, राम नगर शिमला। ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 92/241, खसरा नं0 828 रकबा तादादी 00-33-42 है0 महाल/मौजा बडागांव, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी नं0 1, 2, 3, 4, 8, 9 की तामिल साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1, 2, 3, 4, 8, 9 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 17-11-2023 को अपराह्‌न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री देवेन्द्र सिंह, निवासी धरनु, डा0 जेहर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

8352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री देवेन्द्र सिंह, निवासी धरनु, डा0 जेहर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थिया अपने बेटे का नाम कार्तिक व जन्म तिथि 16-10-2017 को दर्ज करवाना चाहती हैै। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत पराड़ा में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, प्रपत्र संख्या 10, प्रधान प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, प्रतिलिपि आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थिया अपने बेटे का नाम कार्तिक व जन्म तिथि 16-10-2017 को ग्राम पंचायत पराड़ा के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम पराड़ा व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के बेटे का नाम कार्तिक व जन्म तिथि 16-10-2017 को ग्राम पंचायत पराड़ा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2023 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 28-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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समक्ष श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री माता राम, निवासी थाना कसोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री माता राम, निवासी थाना कसोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 01-07-1973 को दर्ज करवाना चाहती हैै। जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत थाना कसोगा में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, प्रपत्र संख्या 10, प्रधान प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, प्रतिलिपि आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि 01-07-1973 को ग्राम पंचायत थाना कसोगा के मूल रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम थाना कसोगा व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के नाम व जन्म तिथि 01-07-1973 को ग्राम पंचायत थाना कसोगा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2023 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।8353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 आज दिनांक 28-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 12/2023

दायर तिथि : 02-09-2023 रमेश चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिले केसिस/2023-4333 दिनांक 04-08-2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः संस्तुति पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं निदेश स्वास्थ्य सवायें, हि0प्र0 अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत बड़वास, प्रपत्र 10 मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, परिवार नकल, प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम बड़वास के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। रमेश चन्द की माता का नाम श्रीमती बसन्ती देवी है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी रमेश चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।8354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 14/2023

दायर तिथि : 20-09-2023 खतरी राम पुत्र कांशी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री खतरी राम पुत्र कांशी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिले केसिस/2023-5510 दिनांक 12-09-2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः संस्तुति पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं निदेश स्वास्थ्य सवायें, हि0प्र0 अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत बड़वास, प्रपत्र 10 मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, परिवार नकल, प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 07-01-1969 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम बड़वास के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। खतरी राम की माता का नाम श्रीमती बसन्ती देवी है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी खतरी राम पुत्र कांशी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 11/2023

दायर तिथि : 02-09-2023 श्रीमती गणेशो देवी पत्नी श्री खतरी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

8355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती गणेशो देवी पत्नी श्री खतरी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिले केसिस/2023-4332 दिनांक 04-08-2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः संस्तुति पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं निदेश स्वास्थ्य सवायें, हि0प्र0 अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत बड़वास, प्रपत्र 10 मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, परिवार नकल, प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि गणेशो देवी पुत्री देई सिंह की जन्म तिथि 01-07-1959 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम बड़वास के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। गणेशो देवी की माता का नाम कलमी देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती गणेशो देवी पत्नी श्री खतरी राम, निवासी ग्राम चौकी मृगवाल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 13/2023

दायर तिथि : 20-09-2023 सचिन कंवर पुत्र मामराज, निवासी ग्राम कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सचिन कंवर पुत्र मामराज, निवासी ग्राम कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिले केसिस/2023-5532 दिनांक 05-09-2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, नवीन प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत कान्टी मशवा, परिवार नकल, 10वीं तथा 8वीं की अंकतालिका एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 04-10-2000 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम कान्टी मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। सचिन कंवर की माता का नाम श्रीमती लीला देवी है। 8356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर 2023/24 आश्विन, 1945 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी सचिन कंवर पुत्र मामराज, निवासी ग्राम कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-09-2023 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-10-16.148_gazette_2023-16_10_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-10-16.148_gazette_2023-16_10_2023.