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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 172, 18 November 2023

Published 18 November 2023

Gazette no.
172
Gazetteid
172/GAZETTE/2023-18/11/2023
Identifier
in.gazette.himachal.2023-11-18.172_gazette_2023-18_11_2023
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 18 नवम्बर, 2023/27 कार्तिक, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 नवम्बर, 2023

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)22/2017.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ढाबण/237, तहसील बल्ह, 172—राजपत्र/2023-18-11-2023 (10081) 10082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 जिला मण्डी हि0प्र0 में स्यांह-ढाबण-भ्यारता सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, (मण्डी क्षेत्र) लो0नि0वि0, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है। 3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, (मण्डी क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र (बीघा)
मण्डी बल्ह ढाबण/237 1176/1 00-18-02
कित्ता-01 00-18-02

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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कार्मिक विभाग

(सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I)

अधिसूचना

शिमला-2, 09 नवम्बर, 2023

संख्या कार्मिक (स.प्र.से-I)-ए (3)-1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) हिमाचल प्रदेश में विशेष कार्यकारी अधिकारी (अर्थोपाय), ग्रुप-ए (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं), विशेष कार्यकारी अधिकारी (अर्थोपाय), ग्रुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सचिवालय प्रशासन)।10083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में विशेष कार्यकारी अधिकार (अर्थोपाय), ग्रुप-ए (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--विशेष कार्यकारी अधिकारी (अर्थोपाय)

2. पद की संख्या.--1 (एक)

3. वर्गीकरण.--ग्रुप-ए (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन ) नियम, 2022 के अनुसार पद टाइम स्केल (समय-मान) से संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर) -21

5. "चयन" अथवा "अचयन" पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं) : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं) : लागू नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--(क) आयुः लागू नहीं ।

(ख) शैक्षिक अर्हताः जैसा नीचे स्तंभ संख्या 11 के सामने विहित किया गया है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सेकैण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, सेकैण्डमैण्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ सेकैण्डमैण्ट /स्थानान्तरण किया जाएगा.--हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अनुसन्धान अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य/गणित में मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि सहित जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या अपने-अपने ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा ने होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप पे-मैट्रिक्स पर कार्यरत अधिकारियों में से सेकैण्डमैण्ट द्वाराः-

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी। परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के 3 आधार पर 10084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/ समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-- (क) विभागीय प्रोन्नति समिति.--जैसा की सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--लागू नहीं

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--लागू नहीं

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.-- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।10085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (SAS-I)A(3)-1/2023,

dated 09-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Secretariat Administration Services-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th November, 2023

No. Per (SAS-I)A(3)-1/2023.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Officer-on-Special Duty (Ways and Means) Group-A, (Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Officer-on-Special Duty (Ways and Means) Group-A, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

Sd/- Pr. Secretary (SA).

__________

ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF OFFICER-ON-SPECIAL DUTY (WAYS AND MEANS), GROUP-A (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES), HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.— Officer-on-Special Duty (Ways and Means)

2. Number of post.— 01 (One)

3. Classification.— Group-A (Gazetted)

4. Scale of Pay.— Level-21 of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s): Not applicable10086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee (s).—(a) Age: Not applicable

(b) Educational qualification : As prescribed against Column No. 11 below 9. Period of probation, if any.—Not applicable

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/second-

ment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by

promotion.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst Research Officer of H.P. Secretariat with five years of regular services or regular combined with continuous adhoc service, failing which by promotion from amongst the Section Officer of H.P. Secretariat possessing a recognized Bachelor's Degree in Economics /Statistics/ Commerce/ Mathematics with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the respective grade, failing which by secondment from amongst the officers working in the identical pay matrix of this post from other department of H.P. Government.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 as amended from time to time and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

10087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc

service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

(b) Departmental Confirmation Committee.— Not Applicable

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.— Not applicable

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म : दुरुस्ती नाम तारीख पेशी : 04-12-2023 दीप चन्द पुत्र श्री जीवन लाल पुत्र टेहकू, निवासी महाल बिहोट, डाकघर चोबिन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके दीप कुमार पुत्र श्री जीनु पुत्र टेहकू के बजाये दीप चन्द पुत्र श्री जीवन लाल पुत्र टेहकू दर्ज करने बारे। दीप चन्द पुत्र श्री जीवन लाल पुत्र टेहकू, निवासी महाल बिहोट, डाकघर चोबिन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल बिहोट, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका व उसके पिता का नाम दीप कुमार पुत्र श्री जीनु पुत्र टेहकू है, जबकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम दीप चन्द पुत्र श्री जीवन लाल पुत्र टेहकू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके दीप चन्द पुत्र श्री जीवन लाल पुत्र टेहकू किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 04-12-2023 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में 10088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हसताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2023 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 19-12-2023 मदन लाल पुत्र सोहनूू, निवासी महाल सोहरन, मौजा भौड़ा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी मदन लाल पुत्र सोहनूू, निवासी महाल सोहरन, मौजा भौड़ा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसके चाचा का असल नाम जगत राम पुत्र साहणू पुत्र तरीखू है। प्रधान ग्राम पंचायत भौड़ा ने भी इसी नाम की पुष्टि की है जबकि महाल भौड़ा खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के चाचा का नाम पृथ्थी चन्द पुत्र साहणू पुत्र तरीखू दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल भौड़ा खास के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के चाचा के नाम की दुरुस्ती करके पृथ्थी चन्द पुत्र साहणू पुत्र तरीखू के बजाए जगत राम पुत्र साहणू पुत्र तरीखू करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।10089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2023 किस्म मुकद्दमाः नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 19-12-2023 मदन लाल पुत्र सोहनूू, निवासी महाल सोहरन, मौजा भौड़ा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-- नाम की दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी मदन लाल पुत्र सोहनूू, निवासी महाल सोहरन, मौजा भौड़ा, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसकी बहन का असल नाम सुषमा देवी पुत्री रावन सिंह पुत्र सोहणू है। उनके आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण-पत्र में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है जबकि महाल भौड़ा खास, सोहरन व घण्डोल के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन का नाम कुसमलता पुत्री रावन सिंह पुत्र सोहणू दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल भौड़ा खास, सोहरन व घण्डोल के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की बहन के नाम की दुरुस्ती करके कुसमलता पुत्री रावन सिंह पुत्र सोहणू के बजाए सुषमा देवी पुत्री रावन सिंह पुत्र सोहणू करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Lakpa Tsering s/o Late Sh. Nima Phinjo, r/o House No. 904, Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

10090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945

Lakpa Tsering s/o Late Sh. Nima Phinjo, r/o House No. 904, Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Niece Sherap Wangmo d/o Phuntsok का जन्म दिनांक 27-08-1988 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sherap Wangmo के जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 04-12-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Swroop Kumar s/o Late Partap Chand, r/o Village Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Swroop Kumar s/o Late Partap Chand, r/o Village Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Mother Satya Devi w/o Partap Chand की मृत्यु दिनांक 06-05-1970 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Satya Devi की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-12-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।10091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Swroop Kumar s/o Late Partap Chand, r/o Village Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Swroop Kumar s/o Late Partap Chand, r/o Village Bandi, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Grand Mother Kolu Devi w/o Boga ram की मृत्यु दिनांक 15-01-2000 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kolu Devi की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-12-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Vinod Kumar s/o Ami Chand, r/o Village Plotha, P.O. Chamiyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Vinod Kumar s/o Ami Chand, r/o Village Plotha, P.O. Chamiyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Vinod Kumar s/o Ami Chand का जन्म दिनांक 11-10-1974 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vinod Kumar के जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-12-2023 को 10092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 23-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Chhephel Lama s/o Chhering Dhondup Lama, c/o Institute Buddhist Dialectic, Dalai Lama Temple, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Chhephel Lama s/o Chhering Dhondup Lama, c/o Institute Buddhist Dialectic, Dalai Lama Temple, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Chhephel Lama s/o Chhering Dhondup Lama का जन्म दिनांक 30-01-2001 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Chhephel Lama के जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 04-12-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 03-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 40/Teh/2023 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 16-12-2023 श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री हमाल चन्द, वासी गांव बीजापुर, डा0 उत्तरापुर, ग्राम पंचायत बीजापुर, . . प्रार्थिया। तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)10093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री हमाल चन्द, वासी गांव बीजापुर, डा0 उत्तरापुर, ग्राम पंचायत बीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 30-06-1959 कोे गांव बाजीपुर, ग्राम पंचायत बीजापुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बीजापुर को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री हमाल चन्द का जन्म दिनांक 30-06-1959 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-12-2023 सायं 2.00 बजे को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री हमाल चन्द का जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत बीजापुर को पारित कर दिये जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-08-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 39/Teh/2023 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 16-12-2023 श्रीमती उषा पुत्री श्री हमाल चन्द, वासी गांव बीजापुर, डा0 उत्तरापुर, ग्राम पंचायत बीजापुर, तहसील . . प्रार्थिया। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती उषा पुत्री श्री हमाल चन्द, वासी गांव बीजापुर, डा0 उत्तरापुर, ग्राम पंचायत बीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-04-1975 कोे गांव बाजीपुर, ग्राम पंचायत बीजापुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। 10094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बीजापुर को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्रीमती उषा पुत्री श्री हमाल चन्द का जन्म दिनांक 12-04-1975 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-12-2023 सायं 2.00 बजे को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती उषा पुत्री श्री हमाल चन्द का जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत बीजापुर को पारित कर दिये जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-08-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 37/Teh/2023 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 16-12-2023 श्री राजेश कुमार पुत्र श्री करतार चन्द, वासी गांव कच्छाल जगीयां, डा0 जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत . . प्रार्थी। जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री राजेश कुमार पुत्र श्री करतार चन्द, वासी गांव कच्छाल जगीयां, डा0 जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके दादा बंशी पुत्र स्व0 श्री हरदयाल सिंह का देहांत दिनांक 25-03-1975 कोे गांव कच्छाल जगीयां, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इस की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने दादा श्री बंशी पुत्र स्व0 श्री हरदयाल सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत जयसिंहपुर को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त स्व0 श्री बंशी पुत्र स्व0 श्री हरदयाल सिंह का देहांत दिनांक 25-03-1975 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-12-2023 सायं 2.00 बजे को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्व0 श्री बंशी पुत्र स्व0 श्री हरदयाल सिंह की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत जयसिंहपुर को पारित कर दिये जाएंगे।10095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-08-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 24-11-2023 श्री परस राम पुत्र श्री होजी राम, निवासी गांव व डा0 रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री होजी राम पुत्र शुक्ला राम, निवासी गांव व डा0 रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का देहान्त दिनांक 29-06-2013 कोे गांव रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रेहलू में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-11-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ....................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 24-11-2023 श्री सोनू कुमार पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी गांव व डा0 चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम10096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री लथू राम, निवासी गांव व डा0 चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का देहान्त दिनांक 14-04-1982 कोे हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चड़ी में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत चड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-11-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ....................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 24-11-2023 श्री दुर्गा दास पुत्र श्री जसबंत सिंह, निवासी गांव व डा0 सिहुं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री जसबंत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी गांव व डा0 सिहुं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का देहान्त दिनांक 27-01-1994 कोे हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सिहुं में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत सिहुं के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-11-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।10097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 आज दिनांक ....................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-11-2023 श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जीतो राम, निवासी महाल योल, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम जीतो राम पुत्र भागू है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल योल में जीत राम पुत्र भागू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल योल में जीत राम उर्फ जीतो राम पुत्र भागू करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-11-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-11-2023 श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री उजागर मल पुत्र महाजन, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम10098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम उजागर मल पुत्र महाजन है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल ठारू में जागो राम पुत्र महाजन दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल ठारू में जागो राम उर्फ उजागर मल पुत्र महाजन करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-11-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 24-11-2023 मदन लाल पुत्र श्री खैवर राम, निवासी गांव रछयालू, डा0 बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मदन लाल पुत्र खैवर राम है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल रछयालू में मदन सिंह पुत्र खैवर दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल रछयालू में मदन सिंह उर्फ मदन लाल पुत्र खैवर उर्फ खैवर राम करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-11-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।10099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 23 एन0टी0/2023 तारीख पेशी : 25-11-2023 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती। श्री सतीश कुमार पुत्र जोधा, निवासी गांव लमलेहड़, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--अदालती नोटिस नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सतीश कुमार पुत्र जोधा, निवासी गांव लमलेहड़, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का असली नाम सतीश कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल लमलेहड़ में प्रार्थी का नाम सन्तोष कुमार गलत दर्ज है। अब उनके नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए।

अतः इश्तहार प्रारूप द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी के सही नाम सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 25-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 25 एन0टी0/2023 तारीख पेशी : 25-11-2023 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती सुश्री रामप्यारी विधवा स्व0 श्री जोवन चन्द, निवासी गांव कैलाशपुर, उप-तहसील पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--अदालती नोटिस नाम दुरुस्ती बारे।

सुश्री रामप्यारी विधवा स्व0 श्री जोवन चन्द, निवासी गांव कैलाशपुर, उप-तहसील पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) इस अदालत में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया के पति का असली नाम जोवन चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल कैलाशपुर, पटवार वृत्त कांगड़ी में प्रार्थिया के पति का नाम दोधी गलत दर्ज है। अब उनके नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाए। 10100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 अतः इश्तहार प्रारूप द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे अगर किसी व्यक्ति को एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2023 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी के सही नाम सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 25-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 165/एनटी/22 तारीख पेशी : 30-11-2023 ईन्द्रा पत्नी रमेश चन्द सुपुत्र वशी लाल, निवासी महाल कस्वा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला . .प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

1. अश्वनी कुमार, 2. संजय कुमार, 3. सुधीर कुमार, 4. संजय कुमार, 5. सदीप कुमार, 6. सुधा देवी, 7. सुजाता देवी, 8. कृष्णा देवी, रमेश चन्द, 10. रीतू, 11. मीतू, 12. गीतू, 13. अदिती, 14. कातादेवी, समस्त निवासीयान महाल कस्वा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रतिवादीगण। विषय.--हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 407, खतौनी नं0 538, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 00-16-92 है0, वाक्या महाल कस्वा, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-2017.

ईन्द्रा पत्नी रमेश चन्द सुपुत्र वशी लाल, निवासी महाल कस्वा, मौजा पपरोला ने इस कार्यालय में खाता नं0 407 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें साथ संलग्न पत्र वर्णित समैस्त प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारा अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-11-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-10-2023 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।10101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 ब अदालत श्री नानक राम नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 03/2023

तारीख रजुआ : 09-10-2023 श्री विजय लाल पुत्र धर्म सैन, निवासी गांव नन्सपो, तहसील निचार, जिला किन्नौर।

बनाम

सरकार हिमाचल प्रदेश/समस्त ग्राम वासी शोरंग

दरख्वास्त जेर दफा 37 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 बराये राजस्व कागजात माल, उप-महाल नन्सपो, छोण्डा, चौरा, डी0पी0एफ0 72ए में नाम दुरुस्ती करने बारे।

इश्तहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री विजय लाल पुत्र धर्म सैन, निवासी गांव नन्सपो ने भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के अन्तर्गत अदालत हजा में दरख्वास्त मय शपथ-पत्र व राजस्व अभिलेख दायर करके निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख के उप-महाल नन्सपो, छोण्डा चौरा व डी0पी0एफ0 72ए में प्रार्थी का नाम वृज लाल दर्ज हुआ है जो गलत है वास्तव में प्रार्थी का नाम श्री विजय लाल पुत्र धर्म सैन, निवासी गांव नन्सपो, तहसील निचार, जिला किन्नौर है। अब वह उपरोक्त राजस्व अभिलेख में अपना नाम वृज लाल से दुरुस्त कर विजय लाल करवाना चाहते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत तरण्डा के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम विजय लाल है। प्रार्थी से प्राप्त दरख्वास्त में दिए गए तथ्यों की छानबीन गिरदावर कानूनगो निचार के माध्यम से करवाई गई। गिरदावर कानूनगो ने मौका/रिकार्ड करने के बाद उपरोक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि वृज लाल पुत्र धर्म सैन के बजाये विजय लाल पुत्र धर्म सैन दर्ज कर दुरुस्त करने की सिफारिश की है।

बाद प्राप्ति रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो निचार, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि0प्र0 शिमला-05 को राजपत्र प्रकाशन हेतु भेज कर इस इश्तहार की रूह चौरा से आम जनता व सभी हित-बद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि उप-महाल नन्सपो, छोण्डा, चौरा, डी0पी0एफ0 72ए में प्रार्थी का नाम वृज लाल के स्थान पर विजय लाल इन्द्राज करने बारे किसी को भी किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 11-12-2023 से पूर्व या 11-12-2023 को सायं 5 बजे तक अदालत हजा में अपना उजर व एतराज पेश करे। उपरोक्त तारीख के बाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबिले समायत न होगा व प्रार्थी का नाम विजय लाल उर्फ वृज लाल पुत्र धर्म सैन, निवासी नन्सपो, तहसील निचार, जिला किन्नौर दुरुस्त कर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिय जाएंगे।

आज दिनांक 07-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 10/XIII of 2023 तारीख दायर : 03-11-2023 तारीख सुनवाई : 04-12-2023

नरेश कुमार आदि

10102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945

बनाम

तुलसीया आदि

राजस्व अभिलेख के खाता/खतौनी में मालिक बनाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री नरेश कुमार, पवन कुमार, धर्मेश कुमार व भूपेश कुमार पुत्रगण स्व0 श्री परस राम, निवासी गांव व डा0 धुन्धन, उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0) ने मुजारियत अधिनियम, 1972 की धारा 104(3) के तहत इस कार्यालय में अपना प्रार्थना-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख में मुझे व अन्य हिस्सेदारान जोकि खाता/खतौनी नं0 156/175 मिन, खसरा नं0 56-61, कित्ता 2, रकबा तादादी 3-17 बीघा, मौजा धुन्धन की जमाबन्दी वर्ष 2019-20 के खाना काश्त में नरेश कुमार, पवन कुमार आदि गैर मौरूसी दर्ज है को मालिक बनाने बारे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थीयों को मालिक बनाये जाने बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-12-2023 को या इससे पूर्व इस अदालत को कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि प्रार्थीयों के प्रार्थना-पत्र बारे किसी को कोई एतराज/आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थना-पत्र पर उचित कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-11-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, बद्‌दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायरा : 01-11-2023 वाद संख्या : 04/13-B of 2023

श्री सलामदीन पुत्र श्री फतेहदीन, निवासी गांव व डा0 गुरुमाजरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बाबत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

वादी श्री सलामदीन पुत्र श्री फतेहदीन, निवासी गांव व डा0 गुरुमाजरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे दिनांक 14-06-2023 को आवेदन किया है। मुताबिक आवेदक सलामदीन पुत्र श्री फतेहदीन का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मानपुरा के महाल किशनपुरा में सलीम खान पुत्र श्री फतेहदीन दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी का नाम सलामदीन पुत्र श्री फतेहदीन है तथा सलामदीन व सलीम खान एक ही व्यक्ति है। आवेदक ने अपना नाम सलामदीन पुत्र श्री फतेहदीन होने की पुष्टि हेतु आधार कार्ड की प्रति, आयकर कार्ड की प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, भारत गणराज्य के कार्ड की प्रति, परिवार नकल की प्रति, दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र व बैंक पास बुक की प्रति संलग्न की है।10103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को उक्त व्यक्ति के नाम परिवर्तन बारे कोई उजर/एतराज है तो वह अपना उजर नोटिस प्रकाशन के एक माह के भीतर या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस के दिन न्यायालय में पेश कर सकता है। बाद मियाद गुजरने कोई भी एतराज काबिले लिहाज न होगा तथा पटवारी हल्का मानपुरा के राजस्व रिकार्ड में सलामदीन उर्फ सलीम खान पुत्र श्री फतेहदीन दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Kavita Thakur, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Raghubir Singh s/o Mr. Balwant Singh Rawat, r/o Rawat Niwas, Near Government Primary School Rabaun, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Anika Sood d/o Mr. Ajay Sood, r/o Mahalla Chountra, Near Girls School Chamba, P.O. Chamba, Tehsil & District Chamba (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 28-06-2013 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices have been served to all concerned and general public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Raghubir Singh s/o Mr. Balwant Singh Rawat, r/o Rawat Niwas, Near Government Primary School Rabaun, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Anika Sood d/o Mr. Ajay Sood, r/o Mahalla Chountra, Near Girls School Chamba, P.O. Chamba, Tehsil & District Chamba (H.P.) they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 21st day of October, 2023.

Seal.

KAVITA THAKUR, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

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In the Court of Kavita Thakur, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 16 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Bhupinder Singh s/o Sh. Narain Dass, r/o Village Radyana, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Hem Lata d/o Sh. Nek Ram, r/o Village Chaproli, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their10104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 नवम्बर 2023/27 कार्तिक, 1945 marriage which was solemnized on 06-03-2006 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices have been served to all concerned and general public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties i.e. Mr. Bhupinder Singh s/o Sh. Narain Dass, r/o Village Radyana, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) and Mrs. Hem Lata d/o Sh. Nek Ram, r/o Village Chaproli, P.O. Subathu, Tehsil & District Solan (H.P.) they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 17th day of October, 2023.

Seal.

KAVITA THAKUR, HPAS, Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sahil Sanhotra s/o Sh. Kuldeep Sanhotra, r/o House No. 1182, Near Balmiki Temple, Ward No. 4, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that my real and correct name is Sahil Sanhotra which is wrongly entered as Kumar Sahil in my Aadhaar Card which is required to be corrected.

SAHIL SANHOTRA

s/o Sh. Kuldeep Sanhotra,

r/o House No. 1182,

Near Balmiki Temple, Ward No. 4,

Tehsil & District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 18 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2023-11-18.172_gazette_2023-18_11_2023/. Archive identifier in.gazette.himachal.2023-11-18.172_gazette_2023-18_11_2023.