राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 06 दिसम्बर, 2023/15 मार्गशीर्ष 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 12/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), 184—राजपत्र/2023-06-12-2023 (10403) 10404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में ई.एक्स. एन. एफ. (10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-
उक्त अधिसूचना में-
(क) तालिका में,-
(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्ः--
''बशर्त कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
उदाहरणः 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.'';
(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
''बशर्त कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
उदाहरणः 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.'';
(iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों ''टोटअलसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति'' के स्थान पर, शब्द ''किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
10405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945(ख) अनुबंध मेंः सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,
(i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 12/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) , sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9 and sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15, sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017- Loose, dated the 30th June, 2017, namely: —
In the said notification,—
(A) in the Table,
(i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, the following condition shall be inserted, namely:—
"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.
Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";
10406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945(ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, the following condition shall be inserted, namely:—
"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.
Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";
(iii) against serial number 34,—
(a) in column (3), in item (iv), for the words "totalisator or a license to", the words "licensing a" shall be substituted;
(b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;
(B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,—
(i) Serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;
(ii) Serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 13/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017 राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में ई.एक्स. एन एफ. (10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा--10407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-
1. क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ''3ख | अध्याय 99 | इन माध्यमों से किसी सरकारी प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं- (क) जलापूर्ति; (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य; (ग) स्वच्छता संरक्षण; (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और (ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन। | शून्य | शून्य''; |
2. क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (क) में, शब्दों ''डाक विभाग'' के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक ''[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]'' को अंतःस्थापित किया जाएगा;
3. क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों ''डाक विभाग'' के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक ''[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]'' को अंतःस्थापित किया जाएगा;
4. क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों ''डाक विभाग'' के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक ''[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]'' को अंतःस्थापित किया जाएगा;
5. क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रथम परंतुक में, खंड (i) में, शब्दों ''डाक विभाग'' के पश्चात्, शब्दों और कोष्ठक ''[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]'' को अंतःस्थापित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 13/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following amendments further to amend the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 12/2017-State Tax (Rate),10408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)- 14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the Table,—
1. after serial number 3A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "3B | Chapter 99 | Services provided to a Governmental Authority by way of – (a) water supply; (b) public health; (c) sanitation conservancy; (d) solid waste management; and (e) slum improvement and upgradation. | Nil | Nil"; |
2. against serial number 6, in column (3), in item (a), after the words " Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
3. against serial number 7, in column (3), in the Explanation, in item (a), in sub-item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
4. against serial number 8, in column (3), in the proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
5. against serial number 9, in column (3), in the first proviso, in item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 14/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I-—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल10409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-14/2017, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,--
(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, ''डाक विभाग'' शब्दों के बाद, ''[और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)]'' शब्दाें को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 5क के समक्ष, कॉलम (2) में, ''केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं'' शब्दों के बाद, ''[रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]'' शब्दाें को अंतःस्थापित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेडा़), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 14/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) of Section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the Table,—
(i) against serial number 5, in column (2), in item (2), in sub-item (i), after the words " Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
(ii) against serial number 5A, in column (2), after the words "Services supplied by the Central Government", the words and brackets "[excluding the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
10410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 19452. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 15/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 15/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए ''हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट'' है शब्द, ''एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो खरीददार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हा,े हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण.पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो'', प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 15/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 54 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the10411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 15/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017- Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in opening paragraph, for the words, brackets, letter and figures "specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act", the words, "of construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier", shall be substituted.
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 16/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 17/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में,-
i. खंड (i) में, शब्दों ''ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों या ''ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन''; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
ii. खंड (i) के बाद निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
'(iक) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।'';
iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,- 10412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 ''(घ) ''कंपनी'' का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।''
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 16/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 17/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification,—
(i) in clause (i), for the words "omnibus or any other motor vehicle", the words "or any other motor vehicle except omnibus" shall be substituted;
(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:— "(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.";
(iii) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely,—
"(d) "Company" has the same meaning as assigned to it in clause (20) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).".
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
10413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 17/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः-
उक्त अधिसूचना में,-
(क) अनुसूची I में, - 2.5%,-
(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) |
| ''92क | 1703 | मेलासेस''; |
(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) |
| ''96क | 1901 | श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जो प्री पैकेज्ड और-लेबल किए गए हो''; |
(ख) अनुसूची III में, 9%,-
(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, ''शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्रीपैकेज्ड और लेबल किए गए हो, से भिन्न'' प्रति स्थापित की जाएगी।
(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) |
| ''25क | 2707 10 12 | औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट''; |
(ग) अनुसूची iv में- क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। 10414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
--------
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 17/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification,
(A) in Schedule I-2.5%,—
(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—
| (1) | (2) | (3) |
| "92A. | 1703 | Molasses"; |
(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—
| (1) | (2) | (3) |
| "96A. | 1901 | Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labeled"; |
(B) in Schedule III- 9%,—
(i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures "of heading 1905", the words and figures "of heading 1905; food preparation of millet10415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre- packaged and labeled" shall be substituted;
(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—
| (1) | (2) | (3) |
| "25A. | 2707 10 12 | Spirits for industrial use"; |
(C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
_____________
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 18/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) |
| ''94क | 1901 | श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न''। |
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।10416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 18/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017- Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the Schedule, after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—
| (1) | (2) | (3) |
| "94A. | 1901 | Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labeled"; |
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
_____________
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 19/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 4/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन. -एफ.(10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--10417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः--
''केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर, राज्य सरकार] केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण।''
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 19/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 4/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
In the said notification, in the Table, against S. No. 6, in column 4, for the entry, the following entry may be substituted, namely:—
"Central Government [excluding Ministry of Railways (Indian Railways)], State Government, Union territory or a local authority."
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
10418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 20/2023-राज्य कर (दर)
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 54 की उप-धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 5/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः--
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः--
| (1) | (2) | (3) |
| ''6कक | 5605 | धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरणः यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी।''; |
2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 से लागू समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 20/2023-State Tax (Rate)
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of Section 54 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—
10419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945In the said notification, in the Table, after S. No. 6A, and the entries relating thereto, following S. No. and the entries shall be inserted, namely:—
| (1) | (2) | (3) |
| "6AA. | 5605 | Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film/plastic film; E xplanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on polyester film/plastic film"; |
2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 20th day of October, 2023.
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना संख्या : 52/2023-राज्य कर
शिमला-2, 25 नवम्बर, 2023
संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-I.— हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशाें पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्ः--
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त जाएंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 28 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
''(2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी पूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता, जो एक संबद्ध व्यक्ति है, को उक्त प्राप्तिकर्ता की और से किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था को कारपोरेट गारंटी प्रदान करके की गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, ऐसी प्रस्तावित गारंटी या वास्तविक प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, की रकम का एक प्रतिशत होना समझा जाएगा।''। 10420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 3. उक्त नियमों के नियम 142 के उपनियम (3) में ''प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में सूचना'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।
4. उक्त नियमों के नियम 159 के उपनियम (2) में, ''जो केवल आयुक्त के इस निमित लिखित अनुदेशों पर'' शब्दों के पश्चात् ''या उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 के भाग ख में क्रम संख्यांक 2 में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः--
''( xivक) एक व्यक्ति कंपनी''।
6. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी -08 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्ः-
प्ररूप जीएसटी आरईजी-08
[नियम 12(3) देखें]
संदर्भ संख्याः तारीखः श्रीमान
नामः
पताः
आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) तारीखः
स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश यह, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए निम्नलिखित कारणों से पत्र/मेल तारीखः.............. द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में है, अर्थात्ः--
i.
ii.
अधोहस्ताक्षरी की राय है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख <<ताता/मामा/वववव>> है। 2. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी
3. —पया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें
4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का भुगतान करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पहले या बाद में अवधारित किए गए हैं।10421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 या
स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश यह तारीख...................... को जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ है।
• चूँकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है,
और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या
• कारण बताओ नोटिस का उत्तर पर तारीख.................... द्वारा प्रस्तुत किया गया है,
और कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणो) से रद्द किया जा सकता है; या
• कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर आप व्यक्तिगत रूप से या प्राधि—त प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे,
और इस कार्यालय से उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या
• कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आप या प्राधि—त प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल हुए और लिखित या मौखिक निवेदन किया,
और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है; या
• कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तारीख...........द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे, और कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता है; या
• कारण बताओ नोटिस का उत्तर तारीख के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और आप या प्राधि—त प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल हुए थे, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/ मौखिक निवेदन किया था,
और अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए निवेदन की परीक्षा की है और उसकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किया जा सकता हैः
i.
ii.
रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख <<ताता/मामा/वववव>> है10422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 2. —पया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें
3. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी
4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शौध्यों का भुगतान करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम
या
इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तारीख से पहले या बाद में निर्धारित किए गए हैं। स्थानः
तरीखः हस्ताक्षर अधिकारी का नाम पदनाम अधिकारिता'';
7. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-8 में,-
(क) क्रम संख्यांक 5 का लोप किया जाएगा;
(ख) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः-
''7. देय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस
| वर्णन | देय रकम | स ं दत्त रकम |
| 1 | 2 | 3 |
| (I) ……………..की बाबत टीसीएस के लेखे ब्याज | ||
| (क) एकीकृत कर | ||
| (ख) केंद्रीय कर | ||
| (ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर | ||
| (II) विलंब फीस | ||
| (क) एकीकृत कर | ||
| (ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर |
(ग) क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः--
''9. टीसीएस, ब्याज और विलंब फीस संदाय के लिए नकद खाते मेें विकलन प्रविष्टियां [विवरण दाखिल करने के पश्चात् समष्टित]
| वर्णन | कर | ब्याज | विलंब फीस | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| (क) एकीकृत कर | |||||
| (ख) केंद्रीय कर | |||||
| (ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर |
". 8. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी पीसीटी -01 के भाग-ख में क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-
| 4 चाहा गया नामांकनः | (1) चार्टर्ड अकाउंटेंट (2) कंपनी सचिव ( 3) लागत एवं प्रबंधन लेखाकार ( 4) विधि में स्नातक या स्नातकोतर या इसके समतुल्य डिग्री ( 5) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य हिंदी ( 6) उच्च संपरीक्षा सहित बैंकिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री। ( 7) विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मे ं स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री ( 8) बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री ( 9) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा। ( 10) सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी ( 11) विद्यमानविधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विक्रय कर व्यवसायी। ( 12) विद्यमानविधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कर विवरणी त ैयार करने वाला। ( 13) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा | |
टिप्पण.-सारणी की क्रम संख्या (4) से क्रम संख्या (8) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से होने चाहिए ।
9. उक्त नियमों के, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22, में अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- 10424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 ''यह आदेश, आयुक्त द्वारा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में आदेश जारी किए जाने की तारीख को या इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगा।''।
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/- (भरत खेड़ा), प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023-I, dated
25-11-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
Notification No. 52/2023-State Tax
Shimla-2, the 25th November, 2023
No. EXN-F(10)-5/2023-I.—In exercise of the powers conferred by the Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2023.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall deemed to be come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), rule 28 shall be renumbered as sub-rule (1) and after the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—
"(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the value of supply of services by a supplier to a recipient who is a related person, by way of providing corporate guarantee to any banking company or financial institution on behalf of the said recipient, shall be deemed to be one per cent of the amount of such guarantee offered, or the actual consideration, whichever is higher.".
3. In the said rules, in rule 142, in sub-rule (3), for the words "proper officer shall issue an order", the words "proper officer shall issue an intimation" shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 159, in sub-rule (2), after the words "Commissioner to that effect", the words "or on expiry of a period of one year from the date of issuance of order under sub-rule (1), whichever is earlier," shall be inserted.
10425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 19455. In the said rules, in FORM GST REG-01, in PART-B, in serial number 2, after clause (xiv), the following clause shall be inserted, namely:—
"(xiva) One Person Company".
6. In the said rules, for FORM GST REG-08, the following form shall be substituted, namely.
"FORM GST REG-08
[See rule 12(3)]
Reference No. Date:
To
Name:
Address:
Application Reference No.(ARN) Date:
Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source
This is in reference to the request raised vide letter/mail dated ....... for cancellation of registration under the Act due to the following reason, namely:—
i.
ii.
The undersigned is of opinion that the effective date of cancellation of registration is <
2. You are required to furnish pending returns immediately
3. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details 4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.
OR
Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source
This has reference to the show-cause notice issued dated...........
• Whereas no reply to the show cause notice has been submitted, and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) ; or
• Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide letter dated______,10426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or
• Whereas no reply to the show cause notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, you did not appear in person or through authorised representative, and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s); or • Whereas no reply to the show cause notice has been submitted, but you or authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission,
and whereas, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or
• Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide letter dated______. But, you or authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date. And whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s); or • Whereas reply to the show cause notice has been submitted vide letter dated______ and you or authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing. And whereas, the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions made at the time of personal hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) :
i.
ii.
The effective date of cancellation of registration is<
2. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details 3. You are required to furnish pending returns immediately
4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.
Place:
Date:
Signature
Name of the Officer Designation Jurisdiction";
10427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 7. In the said rules, in FORM GSTR-8,—(a) serial number 5 shall be omitted; (b) for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :–
"7. Interest, late fee payable and paid
| Description | Amount | Amount paid |
| 1 | 2 | 3 |
| (III) Interest on account of TCS in respect of | ||
| (a) Integrated Tax | ||
| (b) Central Tax | ||
| (c) State/UT Tax | ||
| (IV) Late fee | ||
| (a) Central tax | ||
| (b) State/UT tax |
(c) for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—
"9. Debit entries in cash ledger for TCS, interest and late fee payment [to be
populated after filing of statement]
| Description | Tax | Interest | Late fee |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (a) Integrated tax | |||
| (b) Central tax | |||
| (c) State/UT tax |
8. In the said rules, in FORM GST PCT-01, in PART-B, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number 4 and entries shall be substituted, namely:—
| 4 | Enrolment sought: | (1) Chartered Accountant ( 2) Company Secretary ( 3) Cost and Management Accountant ( 4) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Law (5) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Commerce. (6) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Higher (7) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Administration. |
| (8) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Management. (9) Degree examination of any Foreign University recognized by . (10) Retired Government Officials. (11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years. (12) Tax return preparer under existing law for a period of not less than five years. (13) Any other examination notified by Government |
Note.—Sl. No. (4) to (8) of the table should be from an Indian University established by any law for the time being in force.";
9. In the said rules, in FORM GST DRC-22, after the last paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:—
"This order shall cease to have effect, on the date of issuance of order in FORM GST DRC-23 by the Commissioner, or on the expiry of a period of one year from the date of issuance of this order, whichever is earlier.".
By order,
Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
__________
ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 20/BDR/2023
. . प्रार्थी। श्री सतीश कुमार डोगरा पुत्र मिलखी राम, निवासी महाल सम्लेतर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्री सतीश कुमार डोगरा पुत्र मिलखी राम, निवासी महाल सम्लेतर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी दादी कपली देवी पत्नी बक्शी राम का देहांत दिनांक 03-11-2009 को महाल सम्लेतर, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कोठी में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।10429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 21-11-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 21/BDR/2023
श्रीमती पूनम देवी कन्याल पुत्री भूरी सिंह, निवासी महाल ढन्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्रीमती पूनम देवी कन्याल पुत्री भूरी सिंह, निवासी महाल ढन्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 17-02-1953 को महाल ढन्डोल, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत ढन्डोल में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व मुख्य पंजीयक (जन्म/मृत्यु) शिमला-9 का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 21-11-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 22/BDR/2023 . . प्रार्थिया। 10430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 श्रीमती अनीता देवी पत्नी बलदेव सिंह, निवासी महाल मत्याल कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती अनीता देवी पत्नी बलदेव सिंह, निवासी महाल मत्याल कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी बहन सुमना देवी निवासी चोरडू का देहांत दिनांक 10-05-2014 को महाल चोरडू, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत छेक में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 21-11-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 07/C/2023
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज श्री रविदत्त पुत्र श्री शंकर सिंह पुत्र रांझा, निवासी गांव मंदरेरा व डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री रविदत्त पुत्र श्री शंकर सिंह पुत्र रांझा, निवासी गांव मंदरेरा व डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी माता का सही नाम अनुसार प्रधान रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण-पत्र बनारसी देवी पत्नी शंकर सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी में उनका नाम बनारसु देवी पत्नी शंकर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी में सही नाम बनारसी देवी उर्फ बनारसु देवी पत्नी श्री शंकर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में10431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं नाम दुरुस्ती का फैसला ताहाल कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 21-11-2023 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
-------
ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 13/C/2023
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज
. . प्रार्थिया। श्रीमती सरिता राणा पत्नी श्री शशि कुमार, निवासी गांव व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती सरिता राणा पत्नी श्री शशि कुमार, निवासी गांव व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पति का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में सही नाम शशी कुमार दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में इन्तकाल तस्दीक करते समय उनका नाम शशी पाल दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में सही नाम श्री शशी कुमार उर्फ शशी पाल दर्ज करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 21-11-2023 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
-------
ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 15/C/2023
किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज
. . प्रार्थिया। श्रीमती सुरेश पुत्री श्री गुरिया राम, निवासी गांव व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)10432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती सुरेश पुत्री श्री गुरिया राम, निवासी गांव व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र व उसके पैन कार्ड आदि में सही नाम गुरिया राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में इन्तकाल तस्दीक करते समय उनका नाम गुरिया दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में सही नाम श्री गुरिया राम उर्फ गुरिया दर्ज करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 21-11-2023 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 22-12-2023
अंजना देवी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
प्रार्थिया अंजना देवी पत्नी स्व0 श्री सर्वजीत सिंह, निवासी गांव व डा0 ब्याड़ा, उप-तहसील पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 22-02-1971 को हुआ है मगर ग्राम पंचायत कैलाशपुर के अभिलेख में पंजीकृत न हुआ है। अतः ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया अंजना देवी का जन्म पंजीकरण दिनांक 22-02-1971 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।10433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 22-12-2023
जोगिन्द्र सिंह
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री जुल्फी राम, निवासी गांव व डा0 घाड़, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के बेटे श्री आर्यन सिंह का जन्म दिनांक 12-03-2008 को गांव व डा0 घाड़, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में घर पर हुआ था परन्तु ग्राम पंचायत घाड़ के अभिलेख में जन्म पंजीकृत न हुआ है। अतः ग्राम पंचायत घाड़ को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी के बेटे आर्यन सिंह का जन्म पंजीकरण दिनांक 12-03-2008 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
---------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 22-12-2023
बलजीत सिंह
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
10434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री ज्ञानू राम, निवासी गांव लमलेहड़ व डा0 घाड़, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की बहन सुरेश कुमारी की मृत्यु दिनांक 15-11-1981 को गांव लमलेहड़ व डा0 घाड़, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में घर पर हुई थी परन्तु ग्राम पंचायत लमलेहड़ के अभिलेख में मृत्यु पंजीकृत न हुई है। अतः ग्राम पंचायत लमलेहड़ को मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित किए जाए।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी की बहन सुरेश कुमारी की मृत्यु पंजीकरण दिनांक 15-11-1981 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 19/B/T/2023
तारीख पेशी : 21-12-2023 राजो देवी पुत्री श्री रंगील सिंह, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थिया राजो देवी पुत्री श्री रंगील सिंह, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-11-1965 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2023 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा राजो देवी पुत्री श्री रंगील सिंह, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां की जन्म तिथि दिनांक 25-11-1965 को जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।10435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 आज दिनांक 23-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 200/Birth/NT/23 तारीख दायरा ः 18-11-2023 तारीख पेशी : 26-12-2023 श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री फलातू राम, निवासी महाल हाड़ा, डा0 फतेहपुर, तहसील
. . प्रार्थिया। फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।
प्रार्थिया श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री फलातू राम, निवासी महाल हाड़ा, डा0 फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 06-08-1960 है जो लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत हाड़ा में कहीं भी दर्ज नहीं हैं। अतः श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री फलातू राम, माता का नाम लक्ष्मी देवी, की जन्म तिथि 06-08-1960 लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत हाड़ा में दर्ज की जाए।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म रजिस्ट्रेशन करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 18-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 49/Teh/2023 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 23-12-2023 श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री परस राम, वासी गांव, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत . . प्रार्थी। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)10436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री परस राम, वासी गांव, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु दिनांक 11-05-2006 कोे गांव व ग्राम पंचायत जयसिंहपुर में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी पत्नी की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत जयसिंहपुर को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त स्व0 श्रीमती आशा रानी की मृत्यु दिनांक 11-05-2006 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-12-2023 को सायं 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती आशा रानी की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर को पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-11-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Mohit Sharma s/o Sh. Hans Raj Sharma, r/o H. No. 57/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Lata Devi d/o Sh. Rewati Ram, Village Khini, P.O. Thalout, Tehsil Aut, District . . Applicants. Mandi (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Mohit Sharma s/o Sh. Hans Raj Sharma, r/o H. No. 57/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Lata Devi d/o Sh. Rewati Ram, Village Khini, P.O. Thalout, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Mohit Sharma s/o Sh. Hans Raj Sharma, r/o H. No. 57/12, Ram Nagar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)10437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-07-2020 according to Hindu rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-12-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 23rd day of November, 2023 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Sh. Ishan Sharma s/o Sh. Nagender Sharma, r/o H. No. 42/6 (Old), 6/6 New Near Khua Rani Temple, Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
2. Smt. Ayushi Gupta d/o Sh. Arjun Gupta, r/o H. No. 848, Chilla Gate, Chawari Bazar, . . Applicants. Jamma Masjid, North Delhi-110006
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Sh. Ishan Sharma s/o Sh. Nagender Sharma, r/o H. No. 42/6 (Old), 6/6 New Near Khua Rani Temple, Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Ayushi Gupta d/o Sh. Arjun Gupta, r/o H. No. 848, Chilla Gate, Chawari Bazar, Jamma Masjid, North Delhi-110006 at present wife of Sh. Ishan Sharma s/o Sh. Nagender Sharma, r/o H. No. 42/6 (Old), 6/6 New Near Khua Rani Temple, Lower Samkhetar Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 03-06-2023 according to Hindu rites and customs at Ashirvad Bhawan Mandi Town, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-12-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
10438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 Issued today on 23rd day of November, 2023 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 99/2023 तारीख मरजुआ : 25-11-2023 तारीख पेशी : 28-11-2023 श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्व0 संजय कुमार पुत्र लक्ष्मीधर उपनाम लक्ष्मी कान्त, निवासी गांव बडाठाणा, . . प्रार्थिन। डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्व0 संजय कुमार पुत्र लक्ष्मीधर उपनाम लक्ष्मी कान्त, निवासी गांव बडाठाणा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 25-11-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिन की अल्पव्यस्क पुत्रीे का वास्तविक नाम संजना शर्मा है परन्तु प्रार्थिन की अल्पव्यस्क पुत्रीे का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल बडाठाणा में कुमारी संजना दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिन ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड व परिवार नकल भाग-1 व शिक्षा प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिन ने अपनी अल्पव्यस्क पुत्रीे के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख मुहाल बडाठाणा में प्रार्थिन की अल्पव्यस्क पुत्रीे का नाम कुमारी संजना के स्थान पर संजना शर्मा पुत्री स्व0 संजय कुमार पुत्र लच्छमीधर उपनाम लक्ष्मी कान्त, निवासी गांव बडाठाणा, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28-12-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।10439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवम् तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 16/2023 तारीख मजरूआ : 03-10-2023 तारीख पेशी : 04-01-2024 जय प्रकाश पुत्र रौन्सी राम पुत्र अकलू, निवासी स्योह, डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।
जय प्रकाश पुत्र रौन्सी राम पुत्र अकलू, निवासी स्योह, डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड क्षेत्रीय कानूनगो हल्का सिद्धपुर/पटवार वृत्त स्योह/महाल स्योह में जैराम दर्ज है जोकि गलत है। परिवार नकल व राशन कार्ड में जय प्रकाश पुत्र रौन्सी राम दर्ज है जोकि सही है। क्षेत्रीय कानूनगो हल्का सिद्धपुर/पटवार वृत्त स्योह/महाल स्योह में वादी अपना सही नाम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो 04-01-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व विभाग क्षेत्रीय कानूनगो हल्का सिद्धपुर/पटवार वृत्त स्योह/महाल स्योह के रिकार्ड में सही नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
आज दिनांक 29-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Bimla Devi w/o Som Dutt, r/o Village & P.O. Daghota, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) have changed my name from Bimla Devi to Jyoti Rana. Further all know me as Jyoti Rana.
BIMLA DEVI
w/o Som Dutt,
r/o Village & P.O. Daghota,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
10440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर 2023/15 मार्गशीर्ष, 1945CHANGE OF NAME
I, Nirmal Sharma (Existing Name) is the spouse of S. No. 13747296 F NK (retd.) Arun Kumar Sharma, r/o Village Johana Ghat, P.O. Sarahan, Tehsil Pacchad, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Nirmal Sharma to Nirmala Devi (New Name) vide affidavit No. 20AA 322879 before Sub-Divisional Magistrate, Nahan, dated 02-11-2023.
NIRMAL SHARMA
spouse of Arun Kumar Sharma,
r/o Village Johana Ghat, P.O. Sarahan,
Tehsil Pacchad, District Sirmaur (H.P.)
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CHANGE OF NAME
I, Pratibha Rajta d/o Sh. Dharmender Singh, r/o Village Dakoon, P.O. Bhalawag, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) declare that in my Matriculation Certificate under Roll Number 2270880 CBSE Board my father's name is wrongly entered as Dharamveer Singh Rajta. It Should be corrected as Dharmender Singh. Concerned note.
PRATIBHA RAJTA
d/o Sh. Dharmender Singh,
r/o Village Dakoon, P.O. Bhalawag,
Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।