राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 05 जनवरी, 2024/15 पौष, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th December, 2023
No. HHC/GAZ/14-396/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days' earned leave w.e.f. 26-12-2023 to 30-12-2023 with permission to prefix 24-12-2023 and 208—राजपत्र/2023-05-01-2024 (11583)11584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 25-12-2023 being Sunday and Gazetted holiday respectively and suffix 31-12-2023 being Sunday in favour of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-cum-JMFC, Dalhousie.
Certified that Sh. Sumit Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Sumit Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Dalhousie, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd December, 2023
No. HHC/Admn.6(20)/77-XXI.—In partial modification of earlier Notification No. HHC/Admn.6(20)/77-XXI-34652-78 dated 25-11-2023, the general information w.r.t. to Civil Courts in Himachal Pradesh shall remain closed for annual vacation as under:
Civil Courts in Winter Zone, comprising of Districts Shimla, Mandi, Bilaspur, Solan (Except the Courts of Additional District & Sessions Judge/Senior Civil Judge/Civil Judge, Nalagarh), Kinnaur, Kangra (Except the Courts of Senior Civil Judge/Civil Judge, Nurpur), Lahaul and Spiti, Chamba, Sirmaur (Except the Courts of Senior Civil Judge/Civil Judge, Paonta Sahib) and Kullu will observe the annual vacation from 21-01-2024 to 18-02-2024.
Civil Courts in Summer Zone comprising of Districts Una, Hamirpur and the Courts of Additional District & Sessions Judge/Senior Civil Judge/Civil Judge, Nalagarh in Solan District, Courts of Senior Civil Judges/Civil Judges, Nurpur in Kangra District and Paonta Sahib in Sirmaur District will observe the annual vacation from 30-06-2024 to 28-07-2024.
Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the Vacations/Holidays.
BY ORDER OF HON'BLE THE HIGH COURT OF H.P.,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th December, 2023
No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to11585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 declare the Senior Civil Judge- cum-CJM, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMFC, Dalhousie and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014—Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-cum-JMFC, Dalhousie w.e.f. 26-12-2023 to 30-12-2023 with permission to prefix Sunday and Gazetted holiday falling on 24-12-2023 and 25-12-2023 respectively and suffix Sunday falling on 31-12-2023, or till he returns from leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th December, 2023
No. HHC/GAZ/14-53/74-VII.—In the interest of administration, following transfers and postings of the Members of H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges are hereby made w.e.f. 01-01-2024:—
1. The services of Sh. Yogesh Jaswal, Registrar (GAD, JB & Protocol), High Court of Himachal Pradesh, are placed at the disposal of the State Government, for being posted as Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla.
2. Sh. Madan Kumar, District and Sessions Judge (Leave/Training Reserve), is posted as Registrar (GAD, JB & Protocol), High Court of Himachal Pradesh, Shimla.
By order,
Sd/- Registrar General.
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STATE AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dated the, 1st January, 2024
No. : 1-73/70-Fin (LA)Vol-Part-7.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Brejinder Mohan Puri, Assistant Controller, Group-A presently working in the Level-16 to the post of Deputy Director/Deputy Controller, Group-A in the Level-17, with immediate effect.
11586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 19452. Consequent upon the above promotion Sh. Brejinder Mohan Puri is hereby posted for the audit of HIMUDA and its divisions with HQ at Shimla against the vacant post of Deputy Controller.
3. The above officer may submit his option for fixation of pay under Rule FR-22(1)(a)(i) within one month from the date of issuance of this notification.
4. No TTA & Joining time will be admissible to the above officer.
Sd/-
(AMARJEET SINGH I.A.S.), Special Secretary (Finance)-cum-Director, H.P. State Audit Department, Shimla-171009.
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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 2nd January, 2024
No. LEP-A003/15/2023.—In exercise of the powers conferred by the Section 27 of Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to permit women workers engaged in the establishment of Taj Theog Resort & Spa, Shimla, Village Basa Theog, Tehsil Theog, Shimla, 171201, H.P. from the operation of Section 29(1) of the said Act to work in night shift for a period of one year from the date of publication of this Notification in the Official Gazette subject to the following conditions;—
1. No woman worker shall be bound to work without her consent before 06:00 AM and after 07:00 PM.
2. No woman employee shall be required or allowed to work for more than eight hours in any day or not for more than 48 hours in any week.
3. No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Maternity Benefit Act, 1961.
4. Adequate transportation facilities alongwith guard shall be provided to women employees to pick up and drop at her residence.
5. The employer shall intimate the arrangement proposed by him to the concerned Inspector under the ibid Act for verification affording him a minimum period of seven days for such verification.
6. Employer shall ensure sufficient supervision during such working hours and journey thereof.
7. Employer shall provide lightening not only inside the establishment, but also11587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 surroundings of the establishment and to all places where the female employees may move as per their necessity in the course of such shift.
8. Employer shall provide appropriate medical facilities and also make available at any time of urgency by providing necessary telephone connections and where more than fifty female employees are employed in a shift, a separate vehicle shall be kept ready to meet the emergent situation such as hospitalization, whenever there is a case of injury or incidental acts of harassment etc.
9. Wherever the establishment provides boarding and lodging arrangements for the female employees, the same shall be kept exclusively for the women under the control of women wardens or supervisors.
10. The female employees who work in night shifts and regular shifts shall have quarterly meetings through their representatives with the employer and the employer shall comply with all just and reasonable demands.
11. Employer shall send a fortnightly report to the Inspector about the details of employees engaged during night shifts and shall also send express report whenever there is some untoward incident to the Inspector and local Police station as well.
12. The toilets, washroom and drinking water facilities should be near to the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning to these amenities. Further, entry and exit of women employees should be well-lit.
13. The employer shall provide safe, secure and healthy working condition such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.
14. The provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishment, shall be complied with.
By order,
Sd/-
Secretary (Lab. & Emp.) .
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
शंकुतला पुत्री श्री रमेश, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . वादिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा। 11588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5336/2023, दिनांक 21-12-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/18993, दिनांक 04-12-2023, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका शंकुतला पुत्री श्री रमेश, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका शंकुतला पुत्री श्री रमेश, गांव व डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-12-2023 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि शंकुतला पुत्री श्री रमेश, गांव व डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 21-06-1978 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका शंकुतला पुत्री श्री रमेश, गांव व डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अमृत कुमार नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 14 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील तेलका/2022-787-88 तारीख दायरा : 18-04-2023 प्रेमलाल पुत्र श्री चन्दराम, गांव दिहोई, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
प्रेमलाल पुत्र श्री चन्दराम, गांव दिहोई, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड में प्रेमलाल दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल थलोगा, पटवार वृत्त सालवा, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम प्रेमो दर्ज है जो कि गलत है।11589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम प्रेमो की बजाए प्रेमो उर्फ प्रेमलाल दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सालवा को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-12-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अमृत कुमार नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 04 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 तेलका/2022-789-90 तारीख दायरा : 29-03-2022 शक्क्तो पुत्र श्री चतरो राम, गांव दिहोई, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
शक्क्तो पुत्र श्री चतरो राम, गांव दिहोई, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, आठवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में शक्क्तो दर्ज है जोकि सही है परन्तु परिवार नकल व राजस्व अभिलेख महाल थलोगा, पटवार वृत्त सालवा, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम शक्ति प्रसाद दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम शक्ति प्रसाद की बजाए शक्ति प्रसाद उर्फ शक्क्तो दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सालवा को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-12-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।11590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 ब अदालत श्री अमृत कुमार नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 03 ना0 तह0 वाचक उप-तह0 तेलका/2022-791-92 तारीख दायरा : 29-03-2022 अमर सिंह पुत्र श्री निहाला, गांव दिहोई, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।
अमर सिंह पुत्र श्री निहाला, गांव दिहोई, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड में अमर सिंह दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल थलोगा, पटवार वृत्त सालवा, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम अमरु दर्ज है जो कि गलत है।
अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम अमरु की बजाए अमरु उर्फ अमर सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सालवा को पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26-12-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 36/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 05-02-2024 शीर्षक : प्रीतम चन्द बनाम राकेश कुमार वालिया आदि। Proclamation/Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 176, खतौनी नं0 235, खसरा कित्ता 02, रकबा तादादी 00-03-49 है0 स्थित महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-17.
11591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945इस अदालत में प्रीतम चन्द पुत्र वौंहगर (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. राकेश कुमार वालिया पुत्र गोरख राम, 2. रीना वालिया पुत्री गोरख राम, 3. विमला देवी विधवा गोरख राम, 4. वीना देवी पुत्री वौंहगर, 5. संदीप कुमार वालिया पुत्र श्वेता वालिया पुत्री संजना वालिया पुत्री व राज कुमारी विधवा सुभाष चन्द, 6. दलजीत सिंह पुत्र साली, 7. राज कुमार पुत्र दूलो राम, 8. शिव कुमार पुत्र दूलो राम, 9. रक्षा देवी पुत्री दूलो राम, 10. प्रकाशो देवी विधवा दूलो राम सभी निवासी महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) सभी को नियमानुसार सम्मन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना सम्भव न है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह तिथि दिनांक 05-02-2024 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 22-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 37/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 05-02-2024 शीर्षक : प्रीतम चन्द बनाम
राकेश कुमार आदि। Proclamation/Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 174, खतौनी नं0 233, खसरा कित्ता 02, रकबा तादादी 00-15-68 है0 स्थित महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-17.
इस अदालत में प्रीतम चन्द पुत्र वौंहगर (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. राकेश कुमार वालिया पुत्र गोरख राम, 2. रीना वालिया पुत्री गोरख राम, 3. विमला देवी विधवा गोरख राम, 4. वीना देवी पुत्री वौंहगर, 5. संदीप कुमार वालिया पुत्र श्वेता वालिया पुत्री संजना वालिया पुत्री व राज कुमारी विधवा सुभाष चन्द, 6. दलजीत सिंह पुत्र साली, 7. राज कुमार पुत्र दूलो राम, 8. शिव कुमार पुत्र दूलो राम, 9. रक्षा देवी पुत्री दूलो राम सभी निवासी महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) सभी को नियमानुसार सम्मन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना सम्भव न है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह तिथि दिनांक 05-02-2024 को प्रातः 10.30 बजे 11592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 22-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 39/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 05-02-2024 शीर्षक : प्रीतम चन्द बनाम दीपक आदि। Proclamation/Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 179, खतौनी नं0 239, खसरा कित्ता 04, रकबा तादादी 00-07-32 है0 स्थित महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-17.
इस अदालत में प्रीतम चन्द पुत्र वौंहगर (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. दीपक पुत्र अमर नाथ, 2. मीनू देवी पुत्री अमर नाथ, 3. मिलापो देवी पत्नी अमर नाथ, 4. ब्यासां देवी पत्नी हीमा, 5. हुक्म चन्द पुत्र हीमा, 6. वीना देवी पुत्री वौंहगर, 7. संदीप कुमार वालिया पुत्र श्वेता वालिया पुत्री संजना वालिया पुत्री व राज कुमारी विधवा सुभाष चन्द, 8. दलजीत सिंह पुत्र साली, 9. राज कुमार पुत्र दूलो राम, 10. शिव कुमार पुत्र दूलो राम, 11. रक्षा देवी पुत्री दूलो राम, 12. सुनीता देवी पुत्री विहारी, 13. अंजु कुमारी पुत्री विहारी, 14. कुमारी निर्देश पुत्री विहारी, 15. सुकन्या पुत्री राम सरन सभी निवासी महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) सभी को नियमानुसार सम्मन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना सम्भव न है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह तिथि दिनांक 05-02-2024 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 22-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।11593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 38/Teh/P/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 05-02-2024 शीर्षक : प्रीतम चन्द बनाम
विकेश कुमार आदि। Proclamation/Munadi U/s 23.
मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 177, खतौनी नं0 236, खसरा नं0 1315, रकबा तादादी 0-01-98 है0 स्थित महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2016-17.
इस अदालत में प्रीतम चन्द पुत्र वौंहगर (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किए जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. विकेश कुमार पुत्र ईश्वर दास, 2. वीना देवी पुत्री वौंहगर, 3. संदीप कुमार वालिया पुत्र श्वेता वालिया पुत्री संजना वालिया पुत्री व राज कुमारी विधवा सुभाष चन्द, 4. दलजीत सिंह पुत्र साली, 5. राज कुमार पुत्र दूलो राम, 6. शिव कुमार पुत्र दूलो राम, 7. रक्षा देवी पुत्री दूलो राम, 8. प्रकाशो देवी विधवा दूलो राम, 9. सुनीता देवी पुत्री विहारी, 10. अंजु कुमारी पुत्री विहारी, 11. कुमारी निर्देश पुत्री विहारी, 12. कृष्णा देवी विधवा विहारी सभी निवासी महाल द्रमण, मौजा पुढ़वा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) सभी को नियमानुसार सम्मन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण की तामील समन साधारण तरीके से हो पाना सम्भव न है। अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को इश्तहार राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त तकसीम में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वह तिथि दिनांक 05-02-2024 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 22-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सोहन लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 03/2023
तारीख पेशी : 23-01-2024 श्री भाग सिंह पुत्र देवी सहाय पुत्र चेतू, निवासी गांव अन्दरली मलांह, डाकघर लोहारडी, तहसील . . प्रार्थी। मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे। 11594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री भाग सिंह पुत्र देवी सहाय पुत्र चेतू, निवासी गांव अन्दरली मलांह, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसकी बहन का नाम राशन कार्ड व उसके मृत्यु प्रमाण-पत्र नगर पंचायत बैजनाथ तथा अन्य सभी दस्तावेजों में सत्या देवी पुत्री देवी सहाय पुत्र चेतू है परन्तु महाल अन्दरली मलांह के राजस्व अभिलेख में चूहड़ी पुत्री देवी सहाय पुत्र चेतू दर्ज हुआ है जो कि गलत है। इसे दुरुस्त करके चूहड़ी उपनाम सत्या देवी पुत्री देवी सहाय पुत्र चेतू दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत का सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-12-2023 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री सोहन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 01/2023 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 19-01-2024 श्री सन्तोष कुमार पुत्र भगवान सिंह पुत्र हाठु, गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . वादी।
बनाम
1. विजय कुमार पुत्र शेर सिंह, 2. जगदीश चन्द पुत्र डोडू राम, निवासीगण गांव पंजियाला, डा0 भट्ट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 3. इन्दरा देवी, 4. आशा देवी, 5. संदला देवी, 6. सरला देवी, 7. विद्या देवी, 8. उर्मिला देवी पुत्रियां जमीत सिंह, 9. राजेश कुमार पुत्र हेम राज, 10. खेम सिंह पुत्र हाठू राम, 11. देव दत पुत्र मान सिंह, 12. सरिता देवी विधवा भगवान सिंह, निवासीगण गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, 13. हणू उपनाम हनुमान, 14. शोभा राम, 15. रोशन लाल पुत्र वटिया, निवासीगण गांव व डा0 मढेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, 16. रवि पुत्र बंगला देवी, 17. कृतन कुमार, 18. विक्रम सिंह पुत्र मेहरो देवी, 19. प्रीतम चन्द, 20. हरवंश लाल, 21. राज कुमार पुत्र व, 21. बीना देवी, 22. लीला देवी पुत्रियां धनिया, 23. योग राज, 24. मिलाप चन्द पुत्र नानकू, 25. सोभू, 26. मलहा पुत्र उधमी, 27. अजय कुमार पुत्र जिन्द्र राम, 28. अमीत कुमार, 29. शमी कुमार पुत्र जगत राम, निवासीगण गांव व डा0 . . प्रतिवादीगण। गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
विषय.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 31, खतौनी नं0 85, ता 87, खसरा कित्ता-62, रकबा तादादी 01-72-95 है0 स्थित महाल कुक्ड़गुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।11595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 इस अदालत में सन्तोष कुमार पुत्र भगवान सिंह पुत्र हाठु, गांव कोटली, डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने समबन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण बाबजूद समनों के हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-01-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त खाता का नियमानुसार तारीका तकसीम क्षेत्रीय कानूनगो भंगाल को तकसीम करने के लिए जारी कर दिया जाएगा। आज दिनांक 26-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : 46/23/तह0 राकेश कुमार पुत्र भगत राम पुत्र बक्शी, निवासी महाल झिकली बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
1. राम कुमार पुत्र बाबू कुमार कालिया, 2. बिन्दू कालिया पत्नी राम कुमार कालिया, 3. राजीव कौशल पुत्र गरीव दास, 4. अर्पित गुलेरिया पुत्र शमशेर गुलेरिया, निवासी महाल झिकली बड़ोल, 5. चतर सिंह पुत्र भगत राम, निवासी महाल अप्पर सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 148, खतौनी नं0 203, खसरा 352, 353, रकबा तादादी 00-43-88 है0, महाल झिकल बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थी राकेश कुमार पुत्र भगत राम, निवासी महाल झिकली बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित तकसीम भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-02-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बन्धी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।11596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 आज दिनांक 18-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : /तह0 नवनीत पत्नी सुभाष चन्द, निवासी गांव मसरेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
1. तिलक राज, 2. रघुबीर पुत्र व 3. विद्या देवी विधवा मस्त राम, 4. बिशम्बर नाथ, 5. जोगिंदर पुत्र साली ग्राम, 6. राज कुमार पुत्र स्वारू, 7. अशोक कुमार पुत्र किशोरी लाल, 8. मोनिका देवी, 9. सोनिका देवी पुत्रियां मस्त राम, 10. अनिल कुमार पुत्र महिंदर नाथ, 11. आर्यन पुत्र अशनील कुमार, 12. कुलदीप कुमार पुत्र सीतु राम, 13. सुनीता देवी पत्नी ओंकार चन्द, निवासी महाल मसरेहड़, मौजा डगवार, तहसील व जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0प्र0)
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 78, खतौनी नं0 124, खसरा कित्ता 14, रकबा तादादी 00-30-62 है0 महाल मसरेहड़, मौजा डगवार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रार्थी श्रीमती नवनीत पत्नी सुभाष चन्द, निवासी महाल मसरेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित तकसीम भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-01-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बन्धी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 04-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 : /तह0 रोहिणी थापा, 2. दीप्ति राणा पुत्रियां श्रीमती मीरा देवी पुत्री भगवान दास उपनाम भगवान सिंह, निवासी गांव गबली दाड़़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।11597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 बनाम
1. जगन्नाथ, 2. ओम प्रकाश पुत्र शराफ देवी, 3. विनोद कुमार पुत्र किशन दास, 4. मनोरमा देवी पत्नी भास्कर, 5. धन बहादुर पुत्र चन्द्रवीर, 6. समिता प्रधान पुत्री व 7. पदमा देवी विधवा गोविन्द, 8. अनिल कुमार पुत्र छवि लाल, 9. निर्मला पत्नी कुलवंत सिंह, 10. श्यामा पत्नी धनबहादुर, 11. अजय कुमार पुत्र श्यामा, 12. रुको देवी विधवा सोहनु, 13. नरेश शर्मा पुत्र बंशी लाल, 14. चेन लाल पुत्र हरी दास, निवासी गांव गबली दाड़ी, पटवार वृत्त धर्मशाला-1, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 24, खतौनी नं0 47, ता 50, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 00-52-79 है0 महाल गबली दाड़ी, पटवार वृत्त धर्मशाला-1, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थिया श्रीमती रोहिणी थापा, 2. दीप्ति राणा पुत्रियां श्रीमती मीरा देवी पुत्री भगवान दास उपनाम भगवान सिंह, निवासी गांव गबली दाड़़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित तकसीम भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 07-02-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बन्धी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 07-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 56/Teh/2023 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 23-02-2024 श्री वचित्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मसेडू राम, वासी गांव नडैल, डा0 रोंह, ग्राम पंचायत भगैतर, तहसील . . प्रार्थी। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री वचित्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मसेडू राम, वासी गांव नडैल, डा0 रोंह, ग्राम पंचायत भगैतर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 17-05-1955 कोे गांव नडैल, ग्राम पंचायत भगैतर में हुई थी 11598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य द्वारा मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भगैतर को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त स्व0 श्रीमती सोमा देवी की मृत्यु दिनांक 17-05-1955 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-02-2024 सायं 2.00 बजे को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्व0 श्रीमती सोमा देवी की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत भगैतर को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-12-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
गुरदेव सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल चीहड़, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--मृतक पाली राम पुत्र घपलिया, निवासी महाल ठम्बा व मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जायदाद का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम।
प्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल चीहड़, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के ताया श्री पाली राम पुत्र घपलिया की मृत्यु दिनांक 29-03-2020 को हो चुकी है उन्होंने जीवित रहते हुये एक वसीयत नामा पंजीकरण संख्या 92/2019, दिनांक 20-07-2019 को सब-रजिस्ट्रार खुण्डियां, जिला कांगड़ा के समक्ष पंजीकृत करवाया था। उक्त वसीयत नामा के अनुसार श्री पाली राम पुत्र घपलिया ने अपनी वसीयत अपने भतीजों क्रमशः होशियार सिंह, गुरदेव सिंह, भीम सिंह, वीरवल कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल चीहड़, मौजा घुठियालता, तहसील खुण्डियां के नाम समभाग में की है व वसीयत नामा में अपने पुत्र व पुत्रियों को सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अतः उक्त वसीयत के मुताबिक मृतक श्री पाली राम की मृत्यु का इंतकाल महाल चीहड़ इंतकाल नं0 64 व महाल उकलैहड़ इंतकाल नं0 63 दर्ज होकर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी द्वारा तस्दीक किया जाना है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण समस्त वारसानों व रिश्तेदारों इत्यादि को बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2024 से पहले एक माह के भीतर असालतन/वकालतन किसी भी कार्य दिवस में तहसील कार्यालय11599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा मृतक श्री पाली राम पुत्र घपलिया, निवासी महाल ठम्बा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा की बरास्त का इंतकाल रजिस्टर्ड वसीयत वसीका नम्बर 92/2019, दिनांक 20-07-2019 के आधार पर मंजूर कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 23-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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In the Court of Sh. H.L. Ghezta, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.)
1. Mr. Yash Jalta s/o Sh. Devinder Singh Jalta, r/o Sushma Sadan, North Oak, Sanjauli, Shimla, District Shimla (H.P.).
2. Ms. Shiny Bhanoo d/o Sh. Sat Pal Bhanoo, r/o Block-A, Flat No. 5, Verma Apartments near Kali Mandir Kasumpti, Shimla, District Shimla (H.P.).
Versus
General Public
Subject.—Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.
Mr. Yash Jalta s/o Sh. Devinder Singh Jalta, r/o Sushma Sadan, North Oak, Sanjauli, Shimla, District Shimla (H.P.) and Ms. Shiny Bhanoo d/o Sh. Sat Pal Bhanoo, r/o Block-A, Flat No. 5, Verma Apartments near Kali Mandir Kasumpti, Shimla, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 27-04-2020 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 29-01-2024, after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 30th December, 2023.
Seal.
H.L. GHEZTA Special Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
11600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Miss. Mansi Thakur d/o Sh. Partap Singh, r/o Thakur Niwas Jakha Navbahar, Sanjauli, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Miss. Mansi Thakur d/o Sh. Partap Singh, r/o Thakur Niwas Jakha Navbahar, Sanjauli, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely MANSI THAKUR (DOB-07-02-1995) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.
Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 4th January, 2024.
Seal.
BHANU GUPTA (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Kavita Thakur, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)
Notice under section 16 of Special Marriage Act.
Whereas, Mr. Dinesh Kumar s/o Mr. Amar Nath Dhar, r/o Village Sargha (17/47), Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) and Ms. Bharti d/o Mr. Gopi Chand, r/o House No. 158, Kaleen, Ward No. 13, Tehsil & District Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.
Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between above said Mr. Dinesh Kumar s/o Mr. Amar Nath Dhar, r/o Village Sargha (17/47), Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P and Ms. Bharti d/o Mr. Gopi Chand, r/o House No. 158, Kaleen, Ward No. 13, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents11601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.
Issued under my hand and seal of the court on this 18th day of December, 2023.
Seal.
KAVITA THAKUR, HPAS, Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Kavita Thakur, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)
Notice under section 16 of Special Marriage Act.
Whereas, Mr. Rohit Randhawa s/o Lt. Mr. Kahan Chand Randhawa permanent, r/o Village Lalehar, P.O. Kachhiari, Tehsil & District Kangra (H.P.) and presently residing at c/o Sh. Anikate Sood, Village Dhillo, P.O. Sultanpur, Tehsil & District Solan (H.P.) and Ms. Maria Angela Bunan Balagosa d/o Mr. Arnel Franco Balagosa permanent r/o STA Cruz, Lezo, Aklan, Philippines and presently residing at c/o Bhawti Niwas, Village Dhillo, P.O. Sultanpur, Tehsil & District Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.
Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between above said Mr. Rohit Randhawa s/o Lt. Mr. Kahan Chand Randhawa permanent, r/o Village Lalehar, P.O. Kachhiari, Tehsil & District Kangra (H.P.) and presently residing at c/o Sh. Anikate Sood, Village Dhillo, P.O. Sultanpur, Tehsil & District Solan (H.P.) and Ms. Maria Angela Bunan Balagosa d/o Mr. Arnel Franco Balagosa permanent r/o STA Cruz, Lezo, Aklan, Philippines and presently residing at c/o Bhawti Niwas, Village Dhillo, P.O. Sultanpur, Tehsil & District Solan (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notices. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.
Issued under my hand and seal of the court on this 15th day of December, 2023.
Seal.
KAVITA THAKUR, HPAS, Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).
11602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)Case No. : 3/2023
Date of Institution : 29-11-2023 Sh. Randheer Singh s/o Lt. Sh. Bidhi Chand, r/o Village Bater (Satiwala), P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Versus
General Public : through Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Randheer Singh s/o Lt. Sh. Bidhi Chand, r/o Village Bater (Satiwala), P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his mother namely Lt. Smt. Vidhya Devi was died on 18-12-1986 at Bather (Satiwala), Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but her death could not be entered in the records of Gram Panchayat Barotiwala within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat Barotiwala, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the death of namely Lt. Smt. Vidhya Devi w/o Lt. Sh. Bidhi Chand may file his objection in this court on or before 28-01-2024, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 21-12-2023.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)
Case No. : 5/2023
Date of Institution : 29-11-2023 Sh. Piarey Lal s/o Sh. Rikhi Ram, r/o Village Bater (Satiwala), P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Versus
General Public : through Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Piarey Lal s/o Sh. Rikhi Ram, r/o Bater (Satiwala), P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his mother namely Lt. Smt. Lajjo was died on 11-12-1979 at Bather11603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945 (Satiwala), Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but her death could not be entered in the records of Gram Panchayat Barotiwala within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat Barotiwala, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the death of namely Smt. Lajjo w/o Sh. Rikhi Ram may file his objection in this court on or before 28-01-2024, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 21-12-2023.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Baddi, District Solan (H.P.)
Case No. : 04/2023
Date of Institution : 29-11-2023 Sh. Kamal Chand s/o Lt. Sh. Ram Karan, r/o Village Upper Bater (Satiwala), P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Versus
General Public : through Gram Panchayat Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).
Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.
Sh. Kamal Chand s/o Sh. Ram Karan, r/o Village Upper Bater (Satiwala), P.O. Barotiwala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his grand mother namely Lt. Smt. Nikki Devi was died on 14-09-1971 at Upper Bather (Satiwala), Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) but her death could not be entered in the records of Gram Panchayat Barotiwala within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat Barotiwala, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding the death of namely Smt. Nikki Devi w/o Lt. Sh. Nihalu may file their objection in this court on or before 28-01-2024, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 21-12-2023.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Baddi, District Solan (H. P.).
11604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 जनवरी 2024/15 पौष, 1945कार्यालय पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन एवम् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0प्र0)
सूचना
दिनांक 20 दिसम्बर, 2023
क्रमांक ः 41/R&R/ Gaggal AP Expansion.—विदित हो कि पर्यटन एवम् नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तहसील कांगड़ा एवम् तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में स्थित गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत दिनांक 10-07-2023 को राजपत्र में घोषित की गई थी, जिसे समाचार पत्रों में दिनांक 21-07-2023 को प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त अधिसूचना अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रदत्तः शक्तियों के आधार पर सर्वेक्षण उपरांत पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना का एक प्रारूप बनाया गया है, जिसका भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16(5) एवम् हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन (पुनर्वासन और विकास योजना) 2017 के नियम 7 के तहत ग्राम सभा में जन-सुनवाई की जानी अपेक्षित है, जिसकी तिथि 15 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई है।
अतः सर्वसाधारण जो प्रभावित हैं (जुगेहड़, रछियालू, भडोत, कियोडी, भेडी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, बरसवालकड, मुगंरेहड, सहौडा, सनौर, बाग, बल्ला के ग्रामवासी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, को सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त दर्शाई गई तिथि को सम्बन्धित पंचायत घर में जन-सुनवाई में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं। पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना के प्रारूप की प्रति संबंधित पटवारखाना, कानूनगो भवन, तहसील कार्यालय, उपमंडलाधिकारी कार्यालय एवं जिलाधीश कार्यालय में समीक्षा हेतु भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रारूप योजना की प्रति www.hpkangra.nic.in पर भी उपलब्ध है। प्रारूप सम्बन्धी आवश्यक सुझाव (यदि कोई हो) तो वह mail id:- [email protected] में मेल द्वारा भी सूचित किया जा सकता है।
रोहित राठौर (हि0प्र0से0), प्रशासक,
पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन एवम् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।