राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 11 जनवरी, 2024/21 पौष, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Dated, the 27th December, 2023
No. HHC/Rules/14-61/90-VI.—In exercise of the powers vested under Article 229 (2) of the Constitution of India and all other enabling provisions in this behalf, Hon'ble the Chief Justice 213—राजपत्र/2023-11-01-2024 (11665)11666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 of High Court of Himachal Pradesh is pleased to make following amendments in The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Promotion, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2015 :—
Particulars of the Rule
Brief description of the heading
No of the Rule
Short Title 1. These Rules shall be called "The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Promotion, Conditions of Service, Conduct & Appeal) 19th Amendment Rules, 2023."
Commencement 2. These Rules Shall come into force with immediate effect
Amendment 3. The Serial 4A Class-IV Part D of Schedule –II shall be substituted with as under:—
Sl. No. Nomenclatur
e of Posts
No. of
posts
Mode of
Appointment
Qualificatio
n
Experie-
nce/ Length
of Service
Scale/Pay
Grade and
Grade Pay
plus
Secretari
at Pay
1 2 3 4 5 6 7
Matriculation or equivalent
4A Peons 81 (a)60% of the total posts by direct recruitment on the basis of an interview as referred to in Schedule–IV or written test as may be prescribed.
Matriculation or equivalent
Experience as mentioned against (b) in column No. 4
(b)35% of total posts by absorption from amongst the Peons of Choice appointed on Co-terminus basis with the Hon'ble Chief Justice/Hon'ble Judge(s) subject to fulfillment of following11667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 conditions:— (i) He/she has rendered at least four years of continuous service as a Peon-of-Choice with Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble Judge.
(ii) Must not have crossed the age of 45 years.
(iii) The Hon'ble Chief Justice/Hon'ble Judge with whom such Peon is working has recorded satisfaction about the good performance, character and potential for future service for such person:
Provided that in case Hon'ble the Chief Justice/Hon'bl e Judge demits office from this High Court on account of elevation/ transfer/ Superannuation, then length of continuous service of the Peon of Choice/Peon on Co- terminus11668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 basis of such Hon'ble the Chief Justice/Hon'bl e Judge shall be two years instead of four years for the purpose of sub clause(i) above.
Provided further that for the purpose of computation of period of four years and two years' service as referred to in sub Clause.
(i) and the first proviso after sub clause (iii) above, the service rendered with more than one Hon'ble the Chief Justice/ Hon'ble Judge shall be reckoned subject to the condition that during such spells of service as Peon of Choice/Peon on co- terminus basis, there is not a gap of more than 3011669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 days at a time and the service of such person has not been terminated/ dispensed with at the instance of any Hon'ble the Chief Justice or Hon'ble Judge.
Explanation: After every four years, upon absorption of the Peon on Co-terminus basis against regular post(s), the Hon'ble Chief Justice/Judge(s) shall be entitled to appoint another peon on Co- terminus basis and in case of demitting office by the Hon'ble the Chief Justice or Hon'ble Judge(s) on account of elevation/ transfer/ superannuation or on account of other unforeseen circumstance s, the peon so appointed, having not11670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 completed the given period of two years or four years, as the case may be, shall be adjusted against supernumerar y post(s) to be created by Hon'ble the Chief Justice till he/she completes the requisite period required for absorption against regular post(s).
Matriculation or equivalent
Seven years as mentioned in column No. 4
(c) 5% of the total posts shall be filled up on the basis of interview as per Schedule–IV or written test, if prescribed, from amongst the Clerks of the Advocates in the High Court/Emplo y-ees of the H.P. High Court Bar Association with seven years experience as Clerk of an Advocate/ Employee of H.P. High Court Bar11671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 Association, as the case may be.
A new Serial No. 4AA after Serial No. 4A Class-IV Part D of Schedule–III
shall be inserted as under:—
Matriculation or equivalent
For Chowkida r preferenc e will be given to ex- servicemen.
4AA Chowkidar 5 By direct recruitment on the basis of an interview as referred to in Schedule–IV or written test as may be prescribed.
Pay level 1 (i.e Rs. 18000/- 56900/-) as per HPCS (RP) Rules, 2022+ Rs. 560/- Sectt. Pay.
BY ORDER, HON'BLE THE CHIEF JUSTICE,
REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th December, 2023
No. HHC/Admn.16(7)/74-XVII-Part.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Ankita (HIM/58/2018), Ms. Dimple Kumari (HIM/90/2017) and Sh. Kartik (HIM/370/2021) Advocates, as Oath Commissioners at Kangra, District Kangra, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st January, 2024
No. HHC/GAZ/14-388/2018.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 05 days' commuted leave w.e.f. 17-05-2022 to 21-05-2022 with11672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 permission to suffix 22-05-2022 being Sunday in favour of Sh. Raghav Gupta, the then Civil Judge-cum-JMFC, Arki presently posted as Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla.
Certified that Sh. Raghav Gupta had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Raghav Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Arki presently posted as Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla but for his proceeding on leave for the above period.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd January, 2024
No. HHC/Estt.3(614)/2008.—17 days earned leave w.e.f. 16-11-2023 to 02-12-2023 with permission to prefix Second Saturday, Sunday and Deepawali holidays from 11th to 15th November, 2023 and suffix Sunday on 03-12-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Rajeev Kumar Verma, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Rajeev Kumar Verma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Also certified that Shri Rajeev Kumar Verma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd January, 2024
No. HHC/Estt.3(760)/2010.—17 days earned leave w.e.f. 16-11-2023 to 02-12-2023 with permission to prefix Second Saturday, Sunday and Deepawali holidays from 11th to 15th11673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 November, 2023 and suffix Sunday on 03-12-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Khem Raj Thakur, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Khem Raj Thakur has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Also certified that Shri Khem Raj Thakur would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd January, 2024
No. HHC/Estt.3(604)/2007-I.—02 days commuted leave for 30-11-2023 and 01-12-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Virender Bahadur, Secretary of this Registry. Certified that Shri Virender Bahadur has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Also certified that Shri Virender Bahadur would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order,
Sd/- Registrar General.
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ब अदालत समाहर्ता उप-मण्डल फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 05/पी/2023 तारीख पेशी : 22-01-2024 अंजना देवी आदि बनाम सचिन आदि। 1. सचिन पुत्र नत्थू गांव अमर चन्द, गांव गुरचाल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 2. प्रकाश सिंह पुत्र तारु, गांव धाईथ, तहसील फतेहपुर, 3. अजीत सिंह तारु, गांव धाईथ, तहसील फतेहपुर, 4. सरदार सिंह उपनाम सरताज सिंह पुत्र धर्मू, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 5. करनैल सिंह पुत्र सन्तू, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 6. केवल पुत्र सन्तू, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 7. देस राज पुत्र पंजाबू, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 8. हेम राज पुत्र पंजागू, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 9. वलदेव सिंह पुत्र मेहरो, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 10. करतार सिंह पुत्र मेहरो, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 11. किकर सिंह पुत्र मेहरो, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 12. (a) जरनैल सिंह पुत्र कर्म सिंह, गांव घाईथ, डा0 पोलिया, तहसील 11674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), (b) जीवन सिंह पुत्र कर्म सिंह, गांव घाईथ, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 13. प्रीतो देवी विधवा मेहरो, गांव घाईथ, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 14. (a) रुपा देवी पुत्री होशियार सिंह पुत्र सन्तो, गांव सलोहरा, डा0 वडला, तहसील दसुहा, जिला होशियारपुर, (b) (1) मोहित कुमार पुत्र रेखा देवी उपनाम रेखा कटोच पत्नी शमशेर सिंह कटोच, गांव व डा0 जनक राज, सुन्दर नगर, ढागू रोड़, पठानकोट, पंजाब, (2) सनेहा कुमारी पुत्री रेखा देवी उपनाम रेखा कटोच पत्नी शमशेर सिंह कटोच, गांव व डा0 जनक राज, सुन्दर नगर, ढागू रोड, पठानकोट, पंजाब, (c) (1) दीपक कुमार पुत्र अनीता पुत्री होशियार सिंह पुत्र सन्तो, गांव भरनोली, गांव गदराना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), (2) तमन्ना पुत्री अनीता पुत्री होशियार सिंह पुत्र सन्तो, गांव मलाहड, डा0 फत्तु का बाग, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 15. फतेह सिंह पुत्र मंगती देवी विधवा सन्तो, मकान नं0 वी 15/14, सुनदर नगर ढागू रोड पठानकोट, 16. करतार सिंह पुत्र विमला देवी, गांव भमोली, डा0 रे, तहसील फतेहपुर, 17. मोहिन्द्र सिंह पुत्र विमला देवी, गांव व डा0 रे, तहसील फतेहपुर, 18. पंजाब सिंह पुत्र विमला देवी, गांव ममोली, डा0 रे, तहसील फतेहपुर, 19. विरेन्द्र सिंह पुत्र विमला देवी, गांव व डा0 रे, तहसील फतेहपुर, 20. सोना देवी पुत्र विमला देवी, गांव व डा0 रे, तहसील फतेहपुर, 21. लीला देवी पुत्र ंिमला देवी, गांव ममोली, डा0 रे, तहसील फतेहपुर, 22. (a) शमशेर सिंह पुत्र मंगती देवी विधवा सन्तो, गांव कुलेली, डा0 आघार, तहसील फतेहपुर, (b) जैमल सिंह पुत्र मंगती देवी विधवा सन्तो, गांव कुलेली, डा0 आघार, तहसील फतेहपुर, (c) फौजा सिंह पुत्र मंगती देवी विधवा सन्तो, गांव कुलेली, डा0 आघार, तहसील फतेहपुर, 23. संसार देवी पुत्री कल्याण सिंह, निवासी गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 24. (a) रविन्द्र सिंह पुत्र ठाकरी देवी विधवा प्यारु, गांव भनोली, डा0 कुराली, तहसील फतेहपुर, (b) जोगिन्द्र सिंह पुत्र ठाकरी देवी विधवा प्यारु, गांव भनोली, डा0 कुराली, तहसील फतेहपुर, (c) सच्चो देवी पुत्री ठाकरी देवी विधवा प्यारु, गांव भनोली, डा0 कुराली, तहसील फतेहपुर, (d) शिमलो देवी पुत्री ठाकरी देवी विधवा प्यारु, गांव भनोली, डा0 कुराली, तहसील फतेहपुर, (e) सुनीता देवी पुत्री ठाकरी देवी विधवा प्यारु, गांव भनोली, डा0 कुराली, तहसील फतेहपुर, 25. दालो देवी पुत्री प्यारु, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 26. उर्मिला देवी पुत्री प्रीतम सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 27. राज कुमारी पुत्री प्रीतम सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 28. नीलम कुमारी पुत्री प्रीतम सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 29. नरेश कुमारी पुत्री चरण सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 30. सीना कुमारी पुत्री चरण सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 31. (a) शकुंतला देवी विधवा चन्दो उपनाम वीर सिंह, गांव वलियारा, तहसील फतेहपुर, (b) मंगल सिंह पुत्र चन्दो उपनाम वीर सिंह, गांव वलियारा, तहसील फतेहपुर, (c) रजीत सिंह पुत्र चन्दो उपनाम वीर सिंह, गांव वलियारा, तहसील फतेहपुर, (d) पुष्पा देवी पुत्र चन्दो उपनाम वीर सिंह, गांव वलियारा, तहसील फतेहपुर, (e) किरन कुमार पुत्र चन्दो उपनाम वीर सिंह, गांव वलियारा, तहसील फतेहपुर, 32. राधा देवी पुत्री चरण सिंह, गांव व डा0 गदराणा, तहसील इन्दौरा, 33. रीता देवी पुत्री चरण सिंह, गांव व डा0 गदराणा, तहसील इन्दौरा, 34. ब्यासो देवी पुत्री चरण सिंह, गांव व डा0 गदराणा, तहसील इन्दौरा, 35. मुकेश पुत्र जनक सिंह, गांव व डा0 डमटाल, नजदीक रघुनाथ मन्दिर, तहसील इन्दौरा, 36. योगेश पुत्र जनक सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 37. सपना पुत्री जनक सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 38. अर्पना पुत्री जनक सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 39. निर्मला देवी विधवा जनक सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 40. जोगिन्द्र सिंह पुत्र हरि चन्द, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 41. अशोक कुमार पुत्र हरि चन्द, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 42. निर्मला देवी पुत्री हरि चन्द, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 43. आशा देवी पुत्र हरि चन्द, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 44. वन्टी देवी पुत्री राम दित्ता, गांव जगनोली, तहसील फतेहपुर, 45. शान्ती देवी विधवा राम दित्ता, गांव जगनोली, तहसील फतेहपुर, 46. अमर सिंह पुत्र रसाल सिंह गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 47. यमुना देवी पुत्री खैमदी, गांव घाईथ, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, 48. चंचला देवी पुत्री खैमदी, गांव घाईथ, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, 49. (a) अमर सिंह पुत्र ख्याली देवी विधवा खैमदी, गांव घाईथ, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, (b) जमना देवी पुत्र ख्याली देवी विधवा खैमदी, गांव हटली, (c) चंचला देवी पुत्री ख्याली देवी विधवा खैमदी, गांव सुनहारा, डा0 भटोली, तहसील फतेहपुर, 50. राम सिंह पुत्र रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 51. (a) रोशन पुत्र फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, (b) हंसराज पुत्र फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, (c) करनैल सिंह पुत्र फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, (d) सतपाल सिंह पुत्र फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, (e) हरवंश लाल पुत्र फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, (f) करतारो देवी पुत्री फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, (g) वचनी देवी पुत्री फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, (h) सृष्टा देवी पुत्री फीक्की देवी पुत्री रसीला, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 52. रघुवीर सिंह पुत्र राम सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 53. रणजीत सिंह पुत्र राम सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर,11675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 54. सुरिन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, 55. पवन कुमार पुत्र दलीपा उपनाम जमीत सिंह, गांव वडला, डा0 घमेटा, तहसील फतेहपुर, 56. करनैल सिंह पुत्र दलीपा उपनाम जमीत सिंह, गांव वडला, डा0 घमेटा, तहसील फतेहपुर, 57. कुलवीर सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, गांव कस्याल, डा0 रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 58. ममता देवी पुत्री महिन्द्र सिंह, गांव कस्याल, डा0 रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 59. कृष्ण पुत्र वख्ता, गांव कस्याल, तहसील फतेहपुर, 60. कर्मू पुत्र वख्ता, गांव कस्याल, तहसील फतेहपुर, 61. करतार पुत्र वख्ता, गांव कस्याल, तहसील फतेहपुर, 62. कमलेश कुमारी पुत्री वख्ता, गांव कस्याल, तहसील फतेहपुर, 63. कृष्णा देवी विधवा करतार सिंह, गांव झलाल, डा0 पोलिया, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, 64. कृष्ण सिंह पुत्र दलीपू, गांव घियोथ, तहसील फतेहपुर, 65. कमल सिंह पुत्र दलीपू, गांव घियोथ, तहसील फतेहपुर, 66. रणजीत सिंह पुत्र दलीपू, गांव घियोथ, तहसील फतेहपुर, 67. प्रीतम सिंह पुत्र दलीपू, गांव घियोथ, तहसील फतेहपुर, 68. जरनैल सिंह पुत्र कर्म चन्द, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 69. जीवन सिंह पुत्र कर्म चन्द, गांव घाईथ, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
अपील तकसीम अधीन धारा अपील 14 हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम 1954 बाबत भूमि खाता नं0 1, खतौनी 1, ता 11, कित्ता 196, रकबा 39-02-58 है0 मी0 वाक्या महाल खरेला, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
यह कि अपील तकसीम में प्रतिवादीगण की संख्या बहुत अधिक है और इन्हें साधारण तरीके से समन कर पाना सम्भव है जिस कारण मिसल अपील तकसीम की कार्यवाही में अनावश्यक देरी हो रही है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-01-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 27-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
समाहर्ता उप-मण्डलाधिकारी फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी। श्री राम कुमार पुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी महाल बधनाहड़, डा0 हौरी देवी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म रजिस्टर दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।
प्रार्थी श्री राम कुमार पुत्र श्री अमीं चन्द, निवासी महाल बधनाहड़, डा0 हौरी देवी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसकी लड़की वंशिका की जन्म तिथि 11-09-2006 है जो लोकल रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत स्थाना में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः वंशिका पुत्री श्री अमीं चन्द की जन्म तिथि 11-09-2006 लोकल रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत स्थाना में दर्ज की जाए। 11676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-01-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 14-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 204 दुरुस्ती/23
. . प्रार्थी। श्री रवि कुमार पुत्र श्री अमी चन्द, निवासी महाल टकोली घिरथां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा। प्रार्थी श्री रवि कुमार पुत्र श्री अमी चन्द, निवासी महाल टकोली घिरथां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में रवि कुमार पुत्र श्री अमी चन्द दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल टकोली घिरथां, पपलाह, टकोली सकरियालां, जायट व झुम्ब खास, पटवार वृत्त झुम्ब में रवि दास पुत्र श्री अमी चन्द दर्ज है जोेकि गलत दर्ज है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार रवि दास पुत्र श्री अमीं चन्द की बजाये रवि कुमार पुत्र श्री अमी चन्द दुरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 29-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।11677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 11-01-2024 अजय कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री चरण दास, निवासी महाल गोरड़ा, मौजा भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके दादा का सही नाम चरण दास पुत्र जयदेव है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल गोरड़ा में दादा की जगह मेरे पड़दादा का नाम चला हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल गोरड़ा में जयदेव उर्फ चरण दास पुत्र जयदेव करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-01-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ......................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज मुकद्दमा संख्या : 17/C/2023
. .प्रार्थिया। श्रीमती नर्वदा राणा पत्नी श्री सरवन कुमार राणा, निवासी गांव पटेल नगर व डाकघर संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती नर्वदा राणा पत्नी श्री सरवन कुमार राणा, निवासी गांव पटेल नगर व डाकघर संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पति का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, पंचायत रिकॉर्ड आदि में सही नाम सरवन कुमार राणा दर्ज है 11678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 परन्तु राजस्व अभिलेख महाल पटेल नगर में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम सरवन कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल पटेल नगर में सही नाम श्री सरवन कुमार राणा उर्फ सरवन कुमार दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-01-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-12-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 16/C/2023
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज
. .प्रार्थी। श्री बिधि चंद पुत्र श्री सालिग राम, निवासी गांव भिरडी व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री बिधि चंद पुत्र श्री सालिग राम, निवासी गांव भिरडी व डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, पंचायत रिकॉर्ड आदि में सही नाम बिधि चंद दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम बुधि सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में सही नाम श्री बिधि चंद उर्फ बुधी सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-01-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-12-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।11679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री रणजीत सिंह सपेहिया पुत्र बलदेव सिंह, निवासी महाल वैही घमलेहड, डाकघर जम्बल, तहसील . . प्रार्थी। डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराऐ नाम दुरुस्ती कागजात माल महाल वैही घमलेहड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री रणजीत सिंह सिपेहिया पुत्र बलदेव सिंह, निवासी महाल वैही घमलेहड, डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पेन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल रिकार्ड व परिवार रजिस्टर में रणजीत सिंह सपेहिया पुत्र बलदेव सिंह दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल वैही घमलेहड में उसका नाम रणजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र लाल सिंह दर्ज है जो सही न है प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते है। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुऐ, उक्त वर्णित महाल में श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह के नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 29-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री धर्मसिंह पुत्र मुंशी राम, निवासी महाल बस्सी, डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराऐ नाम दुरुस्ती कागजात माल महाल बस्सी, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 11680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 श्री धर्मसिंह पुत्र मुंशी राम, निवासी महाल बस्सी, डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम आर्मी पैंशन कार्ड, आधार कार्ड, व परिवार रजिस्टर में धर्मसिंह पुत्र मुनशी दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल बस्सी में उसका नाम धर्म चंद पुत्र मुनशी पुत्र नगीनू दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-01-2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते है। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुऐ, उक्त वर्णित महाल में श्री धर्मसिंह पुत्र श्री मुंशी राम के नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 29-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री सुदर्शन कुमार पुत्र हरी चंद, निवासी महाल व डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हि0प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराऐ नाम दुरुस्ती कागजात माल महाल जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
श्री सुदर्शन कुमार पुत्र हरी चंद, निवासी महाल व डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम सुदर्शन कुमार पुत्र हरीचंद, नकल परिवार रजिस्टर, पेन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल जम्बल में उसका नाम दर्शन कुमार पुत्र हरीचंद पुत्र लाभा दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-01-2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते है। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुऐ, उक्त वर्णित महाल में श्री सुदर्शन कुमार पुत्र श्री हरीचंद के नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।11681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 आज दिनांक 03-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0ेप्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 16-01-2024 साहिल पुत्र कुलदीप गुलेरिया, निवासी जुगेहड़, डाकघर वण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता शशी पत्नी कुलदीप गुलेरिया का देहांत दिनांक 08-04-2008 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-01-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-12-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 16-01-2024 अशवनी कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी गांव रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।11682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 08-10-1984 को महाल रेहलू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रेहलू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। इस संदर्भ में Additional District Registrar (Birth & Deaths)-cum-Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamshala के Recommendation letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D) /- 2022/1033/06-12-2023 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म-प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 16-01-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 28-12-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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CHANGE OF NAME
I, Sohani Sharma w/o Kamal Sharma, r/o House No. HIG 24, Kangra, Tehsil & District Kangra (H.P.) oath as under that I have changed my name from Sonia Sharma to Sohani Sharma. Please concerned note it.
SOHANI SHARMA
w/o Kamal Sharma,
r/o House No. HIG 24,
Kangra, Tehsil & District Kangra (H.P.).
__________
CHANGE OF NAME
I, Birma Devi w/o Sh. Geeta Ram, r/o Village Dhar Pabech, P.O. Leunana, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that in my daughter Payal Kumari's Aadhar Card her name is inadvertently mentioned as Muskan. I, want to correct her name from Muskan to her actual name i.e. Payal Kumari.
BIRMA DEVI
w/o Sh. Geeta Ram,
r/o Village Dhar Pabech, P.O. Leunana,
Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
11683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 CHANGE OF NAMEI, Soma Devi (48) w/o Late Sh. Santosh Kumar, r/o V.P.O. Sanhoon, Tehsil Thural, District Kangra, H.P. declare that in my son Deepak Kumar's (Aadhar Card 493175985650) service and education record my name is wrongly entered as Suman Devi. I, declare that Soma Devi and Suman Devi is one and the same person. All concerned please note.
SOMA DEVI
w/o Late Sh. Santosh Kumar,
r/o V.P.O. Sanhoon, Teh. Thural, Distt. Kangra, H.P.
___________
SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 11th January, 2024
No. Fin-2-C(12)1/2023 (I)—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs. 500 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.
Object of the Loan :
1. (i) To Proceed of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.
Method of Issue :
2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.
Allotment to Non-competitive Bidders :
3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure – II).
11684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 Place and Date of Auction :4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 16, 2024. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on January 16, 2024..
(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.
Result of the Auction :
5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on January 17, 2024.
Method of Payment :
6. Successful bidders will make payments on January 17, 2024 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.
Tenure :
7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on January 17, 2024.
Date of Repayment :
8. The loan will be repaid at par on January 17, 2034. Rate of Interest :
9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on July 17 and January 17.
Eligibility of Securities :
10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.
By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,
Sd/-
(RAWTHER DAWOOD NAZEEM, IAS), Principal Secretary (Finance ), to the Government of Himachal Pradesh.
11685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 11th January, 2024
No. Fin-2-C(12)1/2023(II)—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of 15-year tenure for an aggregate amount of Rs. 500 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.
Object of the Loan :
1. (i) To Proceed of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.
Method of Issue :
2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.
Allotment to Non-competitive Bidders :
3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure – II).
Place and Date of Auction :
4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on January 16, 2024. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on January 16, 2024.
(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.
11686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जनवरी 2024/21 पौष, 1945 Result of the Auction :5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on January 17, 2024.
Method of Payment :
6. Successful bidders will make payments on January 17, 2024. before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.
Tenure :
7. The Stock will be of 15-year tenure. The tenure of the Stock will commence on January 17, 2024.
Date of Repayment :
8. The loan will be repaid at par on January 17, 2039.
Rate of Interest :
9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on July 17 and January 17.
Eligibility of Securities :
10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.
By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,
Sd/-
(RAWTHER DAWOOD NAZEEM, IAS), Principal Secretary (Finance ), to the Government of Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।