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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 220, 20 January 2024

Published 20 January 2024

Gazette no.
220
Gazetteid
220/GAZETTE/2024-20/01/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-01-20.220_gazette_2024-20_01_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 20 जनवरी, 2024/30 पौष, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 2024

संख्याः टी.पी.टी.-ए (3)-7/2019-II.—हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) से संलग्न अनुसूची-III का संशोधन करने के लिए अधिसूचना प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 31-10-2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था और राजपत्र 220—राजपत्र/2023-20-01-2024 (11797) 11798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी 2024/30 पौष, 1945 (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर एतद्‌द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों)/सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने के लिए तारीख 02-11-2023 को प्रकाशित किया गया था;

इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3-ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-III में निम्नलिखित संशोधन कार्यान्वित करते हैं, अर्थात्‌ः--

अनुसूची-III का संशोधन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) से संलग्न अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--

क्रम संख्या परिवहन यान का वर्णन विशेष पथ कर की अधिकतम दर
1. हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर तथा बाहर रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाड़ी
(क) साधारण सेवाएं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु दस पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
(ख) एक्सप्रैस/रात्रि सेवाएं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु तेरह पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
(ग) सेमी-डीलक्स सेवाएं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु पन्द्रह पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
(घ) डीलक्स सेवाएं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु बीस पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
(ङ) वातानुकूलित सेवाएं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु पैंतीस पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत संविदा गाड़ियां
(क) ऑटो रिक्शा दो हजार (`2000/-) रुपए प्रतिवर्ष
(ख) पांच से कम सीटें आठ हजार (`8000/-) रुपए प्रतिवर्ष
(ग) पांच या अधिक किन्तु दस से कम सीटें। दो हजार (`2000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(घ) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीटें। तीन हजार (`3000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(ङ) तेईस या अधिक सीटें पांच हजार (`5000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
3. हिमाचल प्रदेश मे ं रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत प्राईवेट सेवा यानो ं
(क) छः या अधिक किन्तु दस से कम सीटें। दो हजार (`2000/-) रुपए प्रति सीट प्रति वर्ष
(ख) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीटें। तीन हजार (`3000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(ग़) तेईस या अधिक सीटें चार हजार (`4000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
4. हिमाचल प्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत माल गाड़ी
(क) मल्टी एक्सल एक सौ बीस क्ंिवटल से अधिक (दस से अठारह टायर) पन्द्रह हजार (`15000/-) रुपए प्रतिवर्ष
(ख) भारी माल यान तीस से एक सौ बीस क्ंिवटल क े मध्य (छह टायर) दस हजार (`10000/-) रुपए प्रतिवर्ष
(ग) मध्यम माल यान (बीस से तीस क्ंिवटल के मध्य) पन्द्रह हजार (`15000/-) रुपए प्रतिवर्ष
(घ) हल्के माल यान (दस से बीस क्ंिवटल के मध्य) पांच हजार (`5000/-) रुपए प्रतिवर्ष
(ङ) हल्के माल यान (दस क्ंिवटल से कम) तीन हजार (`3000/-) रुपए प्रतिवर्ष
(च) ट्रैक्टर (पब्लिक कैरियर या प्राईवेट कैरियर अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले जो ऐसा माल, जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक नहीं है, ले जाते हैं) तीन हजार (`3000/-) रुपए प्रतिवर्ष
5. हिमाचल प्रदेश राज्य मे ं रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत राज्य रजिस्ट्रीकृत वैनिटी वैन/कैम्पर वैन/मोटर कारवैन/कारवां
हल्के मोटर यान बीस हजार (`20000/-) रुपए प्रतिवर्ष
मध्यम मोटर यान पच्चीस हजार (`25000/-) रुपए प्रतिवर्ष
भारी मोटर यान तीस हजार (`30000/-) रुपए प्रतिवर्ष
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्य के यान
i प्राईवेट सेवा यान जिनमेंः-
(क) छह या अधिक किन्तु दस से कम सीेटें सात हजार (`7000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(ख) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीेटे ं आठ हजार (`8000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(ग) तेईस या तेईस से अधिक सीेटें नौ हजार (`9000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
ii हिमाचल प्रदेश मे करार के अधीन संविदा गाड़ी, जिनमेंः- ं
(क) पांच से कम सीटें आठ हजार (`8000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(ख) पांच या अधिक किन्तु दस से कम सीेटें नौ हजार (`9000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(ग) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीेटें दस हजार (`10000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
(घ) तेईस या तेईस से अधिक सीटे ं बारह हजार (`12000/-) रूपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
iii अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत और हिमाचल प्रदेश राज्य में संविदा गाड़ी अनुज्ञापत्र या किसी अन्य समरूप अनुज्ञा पत्र पर चलने वाले यान जिनमे ः- ं
(क) पांच से कम सीटें एक हजार (`1000/-) रुपए प्रतिदिन
(ख) पांच या अधिक किन्तु दस से कम सीेटें छह हजार (`6000/-) रुपए प्रति दिन
(ग) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीेटे ं दस हजार (`10000/-) रुपए प्रति दिन
(घ) तेईस या तेईस से अधिक सीटें पन्द्रह हजार (`15000/-) रुपए प्रति दिन
iv माल गाड़ियां जो राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत नहीं आती हैं
(क) मल्टी एक्सल 120 क्विंटल से ऊपर (दस से अठारह टायर) तीस हजार (`30000/-) रुपए प्रति वर्ष
(ख) भारी माल यान 30 से 120 क्विटंल के मध्य (छह टायर) बीस हजार (`20000/-) रुपए प्रति वर्ष
(ग) मध्यम माल यान (20 से 30 क्विटंल के मध्य) बारह हजार (`12000/-) रुपए प्रति वर्ष
(घ) हल्के माल यान (10 से 20 क्विटंल के मध्य) आठ हजार (`8000/-) रुपए प्रति वर्ष
(ङ) हल्के माल यान (10 क्विटंल से कम) छह हजार (`6000/-) रुपए प्रति वर्ष
(च) ट्रैक्टर (पब्लिक कैरियर या प्राईवेट कैरियर अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले जो ऐसा माल, जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक नहीं है, ले जाते हैं) छह हजार (`6000/-) रुपए प्रति वर्ष
v वैनिटी वैन/कैम्पर वैन/मोटर कारवां :-
(क) हल्के मोटर यान बीस हजार (`20000/-) रुपए प्रति तिमाही
(ख) मध्यम मोटर यान पच्चीस हजार (`25000/-) रुपए प्रति तिमाही
(ग) भारी मोटर यान तीस हजार (`30000/-) रुपए प्रति तिमाही
11800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी 2024/30 पौष, 1945

आदेश द्वारा,

आर. डी. नजीम, प्रधान सचिव (परिवहन)।

_____________

[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-7/2019-II, dated

06-01-2024 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th January, 2024

No. TPT-A(3)-7/2019-II.— Whereas, the draft notification to amend SCHECULE-III appended to the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act,1972 (Act 4 of 1973) was Notified vide this department notification of even number dated 31-10-2023 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 02-11-2023 for inviting objection (s) or suggestion (s) from the person (s) likely to be affected thereby within seven days from the date of publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) have been received in this behalf within the stipulated period;

11801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी 2024/30 पौष, 1945

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3-C of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act,1972 (Act 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to carry out the following amendments in SCHECULE-III appended to the Act ibid, namely:—

Amendment of Schedule-III

For SCHEDULE-III appended to the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the following shall be substituted, namely:—

Sl. No. Description of Transport Vehicle Maximum rate of Special Road Tax
1. STAGE CARRIAGES REGISTERED WITHIN AND OUTSIDE OF STATE OF HIMACHAL PRADESH
(a) Ordinary Services 10 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
(b) Express/Night Services 13 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
(c) Semi Deluxe Services 15 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
(d) Deluxe Services 20 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
(e) Air conditioned Services 35 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
2. CONTRACT CARRIAGES REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH
(a) Auto Rickshaw `2000/- per annum
(b) Less than five seats `8000/- per annum
(c) Five or more but less than ten seats `2000/- per seat per annum
(d) Ten or more but less than twenty three seats. `3000/- per seat per annum
(e) Twenty three or more seats `5000/- per seat per annum
3. PRIVATE SERVICE VEHICLES REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH
(a) Six or more but less than ten seats `2000/- per seat per annum
(b) Ten or more but less than twenty three seats. `3000/- per seat per annum
(c) Twenty three or more seats `4000/- per seat per annum
4. GOODS CARRIAGES REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH
(a) Multi Axle Above 120 quintals (Ten to eighteen tyres). `15,000/- per annum
(b) Heavy Goods Vehicle Between 30 to 120 quintals (Six tyres). `10,000/- per annum
(c) Medium Goods Vehicle (Between 20 to 30 quintals). `15,000/- per annum
( d) Light Goods Vehicle (Between 10 to 20 quintals). `5,000/- per annum
(e) Light Goods Vehicle (Less than 10 quintals). `3,000/- per annum
(f) Tractor (plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner). `3,000/- per annum
5. STATE REGISTERED VANITY VAN/CAMPER VAN/MOTOR CAR VAN/CAR VAN REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH
Light Motor Vehicle `20000/- per annum
Medium Motor Vehicle `25000/- per annum
Heavy Motor Vehilce ` 30000/- per annum
6. OTHER STATE VEHICLES ENTERING IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH
i Private Service Vehicles having;—
(a) Six or more but less than ten seats `7000/- per seat per annum
(b) Ten or more but less than twenty three seats. `8000/- per seat per annum
(c) Twenty three or more seats `9000/- per seat per annum
ii. Contract Carriages under agreement in Himachal Pradesh having;-
(a) Less than five seats `8000/- per seat per annum
(b) Five or more but less than ten seats `9000/- per seat per annum
(c) Ten or more but less than twenty three seats. `10000/- per seat per annum
(d) Twenty three or more seats `12000/- per seat per annum
iii. Vehicles plied on contract carriage permit or on any other similar permits registered in other State and entering in the State of Himachal Pradesh having;-
(a) less than five seats `1000/- per day
(b) five or more but less than ten seats `6000/- per day
(c) ten or more but less than twenty three seats. `10000/- per day
(d) twenty three or more seats `15000/- per day
iv. Goods Carriages not covered under National Permit Scheme having;—
(a) Multi Axle Above 120 quintals (ten to eighteen tyres). `30000/- per annum
(b) Heavy Goods Vehicle Between 30 to 120 quintals (Six tyres). `20000/- per annum
(c) Medium Goods Vehicle (Between 20 to 30 quintals). `12000/- per annum
(d) Light Goods Vehicle (Between 10 to 20 quintals). `8000/- per annum
(e) Light Goods Vehicle (Less than 10 quintals). `6000/- per annum
(f) Tractor (plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner). `6000/- per annum
v. Vanity Van/Camper Van/Motor Car Van/Car Van having;—
(a) Light Motor Vehicle `20000/- Per Qtr.
(b) Medium Motor Vehicle `25000/- Per Qtr.
(c) Heavy Motor Vehicle ` 30000/- Per Qtr.
11802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी 2024/30 पौष, 1945

By order,/-

R.D. NAZEEM, Principal Secretary (Transport).

__________

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जनवरी, 2024

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2023-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 12) को दिनांक 15-01-2024 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधि—त कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2024 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में अंगे्रजी प्राधि—त पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल, सचिव (विधि)।

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हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम। 2. धारा 7 का संशोधन।

2024 का अधिनियम संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 202311804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी 2024/30 पौष, 1945 (माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 15 जनवरी, 2024 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. धारा 7 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 7 में "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति" शब्दों के स्थान पर ",यथास्थिति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title. 2. Amendment of section 7.

Act No. 1 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 15TH JANUARY, 2024)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, after the words "the Chief Justice of the High Court", the words and sign "or the Judge of the High Court, as the case may be" shall be inserted.

11805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी 2024/30 पौष, 1945

ब अदालत तहसीलदार प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर 891/2023 (RMS) तारीख दायर : 23-05-2023 तारीख फैसला : 8-01-2024 उनवान मुकद्दमाः

1. श्री सरजीवन कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी वार्ड नं0 7, मूमता, मौजा मूमता, तहसील नगरोटा . . प्रार्थी। बगवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्याक्षी पक्ष। विषय.-प्रार्थना-पत्र आयुष के दसवीं के प्रमाण-पत्र में माता के नाम की शुद्धि करने बारे।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सरजीवन कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी वार्ड नं0 7, मूमता, मौजा मूमता, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत में उपस्थित होकर आवेदन किया है कि मेरे पुत्र आयुष के दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में उसकी माता का नाम सुषमा दर्ज है जोकि गलत है दरुस्ती की जावे। सही नाम सुषमा देवी है। दर्ज करने का आग्रह किया है।

मिसल सर्वप्रथम अदालत द्वारा कार्यालय रिपोर्ट करवा कर दर्ज रजिस्टर हुई। और आम जनता के एतराजाता सुनने हेतु कोर्ट नोटिस अखबारी इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 20-6-2023 को प्रकाशित हो कर प्राप्त हो चुका है और कोर्ट नोटिस मुस्त्री मुनादी दिनांक 12-12-2023 को जारी किया गया। मुस्त्री मुनादी रिपोर्ट रोजनामचा वाक्यती 03 जनवरी, 2024 रपट नं0 139, कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है।

प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु पेश हुआ प्रार्थी श्री सरजीवन पुत्र श्री धर्म चन्द स्वयं हाजिर । आम जनता की ओर से कोई हाजिर न है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूचित होने के बावजूद मुकद्दमा पैरवी के इच्छुक न हैं और न ही कोई उजर/एतराज पेश हुआ। अतः अदम पैरवी व अदम हाजरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थना-पत्र पर गौर करने से पाया गया कि प्रार्थना-पत्र सत्यता पर आधारित है। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः मैं, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा प्रार्थी के पुत्र आयुष की माता का नाम सुषमा के स्थान पर सुषमा देवी दर्ज करने के आदेश पारित करता हूं। आदेश की एक प्रति सम्बंधित विभाग को अमल द्रामद हेतु प्रेषित की जावे। अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न है। नियमानुसार दाखिल अभिलेख कक्ष होवें, सुनाया गया।

क्रमांक 20/R-I दिनांक 08-01-2024

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।11806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी 2024/30 पौष, 1945 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-01-20.220_gazette_2024-20_01_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-01-20.220_gazette_2024-20_01_2024.