राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th January, 2024
No. Agr-F(8)-5/2012- Hamirpur.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) (2) (3) of Section 30 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing 228—राजपत्र/2023-02-02-2024 (12047)12048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 (Development and Regulation) Act, 2005, (Act No. 20 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Agricultural Produce Market Committee, Hamirpur with immediate effect. The following will be it's Ex-officio/non-official members:—
A. Ex-Officio Members
. . Vice Chairman 1. Deputy Commissioner, Hamirpur District Hamirpur, H.P.
2. Deputy Director, Agriculture . . Member Hamirpur, District Hamirpur, H.P.
3. Deputy Director, Horticulture . . Member Hamirpur, District Hamirpur, H.P.
. . Member 4. Deputy Director, Animal Husbandry Hamirpur, District Hamirpur, H.P.
5. Incharge Krishi Vigyan Kendra . . Member Hamirpur, District Hamirpur, H.P.
6. Secretary, Market Committee Hamirpur . . Member District Hamirpur, H.P.
B. Non-Official Producer Members
1. Sh. Santosh Kumar s/o Sh. Mehar Chand, . . Member Village Sohri, P.O. Jolsapper, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P.
2. Sh. Ajay Sharma, s/o Sh. Deep Chand Sharma . . Member H. No. LIG 112, Housing Board Colony, Hamirpur, H.P.
. . Member 3. Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Gian Chand, VPO Pahal, Tehsil Nadaun, District Hamirpur
4. Sh. Ramesh Chand Prashar s/o Late Durga Dass, . . Member VPO Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur.
5. Sh. Sikandar Kumar s/o Late Sh. Puran Chand, . . Member Village Jatheri, PO Jhaniari Devi, Tehsil & District Hamirpur.
. . Member 6. Sh. Kewal Sharma, r/o Village Kiara, PO Mangnoti, Tehsil Dhatwal, Distt. Hamirpur.
. . Member 7. Sh. Vijay Banyal, VPO Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur
8. Sh. Deep Chand,
. . Member12049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 Village Maira, P.O Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur.
. . Member 9. Sh. Ashok Kumar Rana, s/o Sh. Rai Singh, Village Barri, PO Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur.
C. Non-Official Trader Member
. . Member 1. Sh. Neelam K. Thakur, s/o Late Sh. Rattan Singh, Village Banoti, P.O. Bohni, Tehsil & District Hamirpur.
The above committee shall conduct its business subject to the provisions of the above Act.
Term of Office :
Every non-official member shall hold the office during the pleasure of State Government. The term of an ex-officio member of the committee shall come to an end, as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.
The Committee shall elect from amongst its members a Chairman.
The non-official members shall be entitled to TA/DA as per Government rules.
By order, PRIYATU MANDAL, Secretary (Agriculture).
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STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th January, 2024
No. EXN-F(10)-17/2022.—In continuation of this department's notification of even No. dated 30th September, 2023, whereby 3rd phase of Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 and Procedure for the Scheme respectively, were notified, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to extend the 3rd phase of Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 further till 31-03-2024, with the same terms & conditions.
By order, Sd/- (BHARAT KHERA), Pr. Secretary (ST&E).
12050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 जनवरी, 2024
संख्या यू0डी0-ए(9)-1/2023.—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, ूसुविधाओं और सेवाओं का लआियत परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 (4) (ख) (ii) ऐसे ूयोजन के लिए स्वैच्छिक आधार पर अधिूमाणन करने की अनुमति देता है, जैसा कि के न् िसरकार ूाधिकरण के परामर्श से और हित में विहित करेगी । भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिूमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली 2020 विरचित किए हैं जिसमें राज्य सरकार ःवैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुमति मांग सके गी ।
भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन ई0 फाइल संख्या 13(4)/2020- ई0जी0-II (वोल्युम-XII), तारीख 3 अक्तूबर 2023 के द्वारा राज्य में सरकारी ःकीमों की ूसुविधाएं ूाप्त करने और सबिय वितरण के लिए हिमाचल ूदेश राज्य में आधार अधिूमाणन सेवाओं के वितरण के लिए परिवार रजिःटर (हिम परिवार) को अनुज्ञात करने के लिए सक्षम ूाधिकारी की मंजूरी दे दी है, निवासियों के अधिूमाणन के लिए ःवैच्छिक आधार पर हां/नहीं अधिूमाणन सुविधा या और ई0के 0वाई0सी0 अधिूमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत परिवारों के सदःयों के रूप में जिनके नाम या या तो परिवारों के ऑनलाइन डिजिटल संमहालय (कोष) में दर्ज किए जाने हैं या अद्यतन किए जाने जाने हैं।
अतः राज्यपाल, हिमाचल ूदेश एतद्द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि परिवार रजिःटर (हिम परिवार) सुशासन के लिए आधार अधिूमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अनुसार पहचान के ूयोजना से ःवैच्छिक आधार अधिूमाणन करते हैं । हिमाचल ूदेश के राज्यपाल, निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल ूदेश को पहचान की पद्धति पद्धति को अधिसूचित करने के लिए और अधिकृ त करते हैं यदि दावेदार अपने आधार का उपयोग करके अधिूमाणन करने का आशय नहीं रखते हैं ।
दावेदारों से लिए जाने वाला सहमति ूरूप अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट है ।
आदेश द्वारा,
देवेश कु मार,
ूधान सचिव (शहरी विकास) ।12051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 अनुसूची-''क'' सहमति प्रपत्र प्रारूप
मैं..................................................................................................................................आधार संख्या...............................................................धारक यू0आई0डी0ए0आई0 के माध्यम से ई-के0वाई0सी0 के प्रयोजनार्थ यू0आई0डी0ए0आई0 के साथ आधार ओ0टी0पी0 या बायोमेट्रिक अधिप्रमाण का उपयोग करके अपनी पहचान और अन्य सूचना प्राप्त करने हेतु और इसे हिमाचल प्रदेश सरकार, कुटुम्ब डाटा बेस के साथ सीडिंग करके हिमाचल प्रदेश सरकार को अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूं। मैं आधार वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन अधिसूचित सरकारी कल्याण योजना के लिए डी0बीटी के माध्यम से प्रसुविधाओं के संवितरण के लिए अपनी आधार संख्या का उपयोग करने के लिए भी अपनी प्रसुविधाओं के संवितरण के लिए अपनी आधार संख्या का उपयोग करने के लिए भी अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूं। आधार प्राप्त करने की सहमति और उसके प्रयोजन के सम्बन्ध में मुझे स्थानीय भाषा में स्पष्ट किया जा चुका है। विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरे आधार का उपयोग उपरोक्त प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
मुझे के0वाई0सी0 के प्रयोजनों के लिए विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक साधन प्रदान किए गए हैं जिनमें आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज जमा करके भौतिक के0वाई0सी0 किया जाना सम्मिलित है और मैंने स्वैच्छिक रूप से आधार आधारित के0वाई0सी0 का चयन किया है।
मैं समझता/समझती हूं कि मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले बायोमेट्रिक्स और/या ओ0टी0पी0 का उपयोग, मेरे द्वारा विनिदिष्ट संव्यवहरण हेतु न कि अन्य प्रयोजनों हेतु आधार अधिप्रमाणित प्रणाली के माध्यम से अपनी पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए ही किया जाएगा।
व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति
मैं............................................................................................................................कुटुम्ब पहचान पत्र......................................................धारक, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के कुटुम्ब डेटा बेस बनाने के लिए उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा का, राज्य और केन्द्र के विभिन्न विभागों, सहित उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग डटा का, राज्य और केन्द्र के विभिन्न विभागों, सहित उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की अपनी सहमति देता हूं। मुझे ज्ञान है कि इस डेटाबेस का उपयोग सरकार की विभिन्न स्कीमों, सेवाओं और परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(9)-1/2022 dated .
2024 as required under clause(3) of article 348 of the constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th January, 2024
No.UD-A(9)-1/2022.—Section 4 (4) (b) (ii) of the Central Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as "the said Act"), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest, may prescribe.
12052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945Whereas for such purpose Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 wherein the State Government can seek permission under the said rules to use Aadhaar on Voluntary basis.
Whereas Government of India vide Official Memorandum eFile No.13(4)/2020-EG-Il(Vol- XII) dated 3 October, 2023 has conveyed the approval of the Competent Authority to allow Parivar Register (Him Parivar) for performance of Aadhaar Authentication services, on voluntary basis, for authentication of residents, using Yes/No authentication facility or and e-KYC authentication facility, as members of individual families whose name are either entered in or to be entered in or updated in the online digital repository of families in the State of Himachal Pradesh for availing and proactive delivery of benefits of Government schemes in the State.
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify hereby that Parivar Register (Him Parivar) can seek Aadhaar authentication on voluntary basis, for the purpose of identification as per rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to authorize Director, Urban Development, Himachal Pradesh to notify the methods of identification in case the claimants do not intend to authenticate using his Aadhaar.
The consent form to be collected from the claimants is specified in schedule "A"
By order , DEVESH KUMAR Pr. Secretary (UD).
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SCHEDULE"A"
Consent Form Format
I ……………. holder of Aadhaar No. ……………. give my consent to Government of Himachal Pradesh for fetching my identity and other information for purpose of e-KYC through UIDAI, using the Aadhaar OTP or Biometric authentication-with UIDAI and seeding it with family data base, Government of Himachal. I also give my consent for using my Aadhaar Number for disbursement of benefits through DBT for the Government Welfare Scheme notified under section 7 of Aadhaar Act. The consent and purpose of collecting Aadhaar has been explained to me in local language. The department has informed me that my Aadhaar shall not be used for any purpose other than mentioned above.
I have been given other alternative means by the department for KYC purposes including physical KYC by submitting officially valid documents and I have voluntarily chosen Aadhaar based KYC.
I understand that the Biometrics and/or OTP I provide for authentication shall be used only for authenticating my identity through the Aadhaar Authentication system for that specific transaction and for no other purposes.
12053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 Consent for using personal dataI……………………holder of Family ID ………………… hereby give my consent to use my personal data available with various departments of State and Central for creating the family database of Government of Himachal. I am aware that this database shall be used for deciding my eligibility for various schemes, service and projects of the Government.
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 23/BDR/2023
किस्म मुकद्दमाः जन्म/मृत्यु पंजीकरण।
. .प्रार्थी। श्री सरत चंद आचार्या पुत्र इश्वर दास, निवासी महाल रकड़ भेरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री सरत चंद आचार्या पुत्र इश्वर दास, निवासी महाल रकड़ भेरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी पत्नी चम्पा रानी आचार्या पुत्री परमा राम का जन्म दिनांक 01-04-1955 को महाल रुपहड़, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था। परन्तु अज्ञानता वश उस समय ग्राम पंचायत कुडंग में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टी हेतु स्थानीय पंचायत व अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 23-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 22/C/2023
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज
. .प्रार्थी। श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सन्तोष कुमारी पुत्री मस्त राम, निवासी महाल भिरड़ी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)12054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सन्तोष कुमारी पुत्री मस्त राम, निवासी महाल भिरड़ी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी माता का नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड में सही नाम सन्तोष कुमारी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भिरड़ी में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरी माता का नाम टीट पुत्री मस्त राम दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपनी माता का नाम राजस्व अभिलेख महाल भिरड़ी में श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री श्री मस्त राम, निवासी गांव भिरड़ी, दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-01-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)े।
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ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 75/P/23 किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री कुशल चंद पुत्र लोका राम, निवासी महाल परनोह, डाकघर पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़
बनाम
1. ध्रुव देव पुत्र लोहका राम, निवासी भिरडी, डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, 2. श्री संजय कुमार पुत्र लोहका राम, निवासी भिरडी, डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, 3. श्री अंकित ठाकुर पुत्र अश्वनी कुमार पुत्र लोहका राम, निवासी भिरडी, डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, 4. कुमारी अंकिता पुत्री अश्वनी कुमार पुत्र लोहका राम, निवासी भिरडी, डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, 5. अलका देवी पत्नी अश्वनी कुमार पुत्र लोहका राम, निवासी भिरडी, डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, 6. श्रीमती अजुध्या देवी पत्नी लोहका राम पुत्र घनसरा, निवासी भिरडी, डाकघर भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, 7. श्रीमती अम्बिका पत्नी अभिषेक ठाकुर, निवासी भुलाना, डाकघर भुलाना, उप-तहसील चढ़ियार।
विषय.--भूमि तकसीम खाता नं0 30, खतौनी 41, खसरा कित्ता 57, रकबा 01-87-00 हैक्टेयर, महाल भिरडी। जमाबन्दी वर्ष 2018-19, उप तहसील चढ़ियार।
उपरोक्त विषय पर प्रार्थना-पत्र तकसीम हेतु श्री कुशल चंद पुत्र लोका राम, निवासी महाल परनोह, डाकघर पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दिया था जोकि इस अदालत12055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 में विचाराधीन है। वादी की ओर से इस प्रार्थना-पत्र में उपरोक्तवर्णित फ्रीकेनों को प्रतिवादी बनाया गया है। जिस बारे प्रतिवादीगणों को नियमानुसार समन किए गये परन्तु बार-2 समन तलब उपरांत भी कुछ प्रतिवादीगण पेशियों पर हाजिर न हो रहे हैं। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों, अन्य पक्षकारों व आम जनता को बतौर मुनादी/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 09-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस उप-तहसील चढ़ियार कार्यालय में असालतन या वकालतन या अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हाजिर हों अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में आप के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाएगी व उसके बाद कोई उजर न सुना जायेगा।
आज दिनांक 23-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 77/P/23 किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री कुशल चंद पुत्र लोका राम, निवासी महाल परनोह, डाकघर पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)़
बनाम
1. श्रीमती कमला देवी पुत्री विधू राम, निवासी कुंसल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, 2. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री विधू राम, निवासी पंचरूखी, डाकघर पंचरूखी, तहसील पालमपुर, 3. श्रीमती अम्बिका पुत्री रवि चंद व पत्नी अभिषेक ठाकुर, निवासी भुलाना, डाकघर भुलाना, उप-तहसील चढ़ियार।
विषय.-- तकसीम भूमि खाता नं0 29, खतौनी 40, खसरा कित्ता 51, रकबा 01-78-70 हैक्टेयर, महाल भिरडी, जमाबन्दी वर्ष 2018-19, उप तहसील चढ़ियार।
उपरोक्त विषय पर प्रार्थना-पत्र तकसीम हेतु श्री कुशल चंद पुत्र लोका राम, निवासी महाल परनोह, डाकघर पंचरूखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दिया था जोकि इस अदालत में विचाराधीन है। वादी की ओर से इस प्रार्थना-पत्र में उपरोक्तवर्णित फ्रीकेनों को प्रतिवादी बनाया गया है। जिस बारे प्रतिवादीगणों को नियमानुसार समन किए गये। परन्तु बार-2 समन तलब उपरांत भी कुछ प्रतिवादीगण पेशियों पर हाजिर न हो रहे हैं। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों, अन्य पक्षकारों व आम जनता को बतौर मुनादी/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 09-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस उप-तहसील चढ़ियार कार्यालय में असालतन या वकालतन या अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हाजिर हों अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में आप के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाएगी व उसके बाद कोई उजर न सुना जायेगा।
आज दिनांक 23-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 ब अदालत कलम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) केस नं0 : 1/2023 दायर तिथि : 10-10-2023 राकेश पुत्र खरन्टा राम, निवासी ग्राम पजाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे ।
श्री राकेश पुत्र खरन्टा राम, निवासी ग्राम पजाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत थरोला, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा उप-महाल थरोला, आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त थरोला के मौजा उप-महाल थरोला में नहनकू राम पुत्र खरन्टा दर्ज हो गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपना नाम जोकि मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत थरोला व आधार कार्ड राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त थरोला में नहनकू पुत्र खरन्टा की जगह सही नाम राकेश पुत्र खरन्टा दुरुस्त करवाना चाहता है। इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु पटवारी हल्का थरोला बराये छानबीन मय रिपोर्ट बारे भेजा गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी राजस्व मालकागजात स्पष्ट किया कि प्रार्थी का नाम उप-महाल पजाई में नहनकू राम उपनाम राकेश पुत्र खरन्टा दर्ज है जबकि उप-महाल थरोला में प्रार्थी का नाम नहनकू राम पुत्र खरन्टा दर्ज है, जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी थरोला द्वारा भी अभिलाषा की गई।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तार के मार्फत से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-02-2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कोटखाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नम्बर : 03/2022 तारीख मरजुआ : 07-05-2022
. . प्रार्थी। श्री मुनीश कुमार पुत्र स्व0 श्री दिला राम, निवासी गांव मंडोल, डाकघर मंडोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0
बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 12057 श्री अतरू पुत्र स्व0 श्री गोडू, निवासी गांव मंडोल, डाकघर मंडोल, तहसील जुब्बल . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त बराए दुरुस्ती ईन्द्राज कब्जा व काश्त जेर धारा 37 व 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 प्रार्थी का नाम भू-राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बरान 829 व 840, मोहाल मंडोल, पटवार सर्कल मंडोल, तहसील जुब्बल बारे।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुनीश कुमार पुत्र स्व0 श्री दिला राम, निवासी गांव मंडोल, डाकघर मंडोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि चक मंडोल में खाना कब्जा व काश्त में श्री अतरू पुत्र स्व0 श्री गोडू माल कागजात दर्ज है जोकि गलत है जिसे वह दुरुस्त करवाना चाहता है जिसकी छानबीन पटवारी मंडोल से करवाई जा चुकी है मुताबिक छानबीन रिपोर्ट से भी पाया गया कि चक मंडोल में खसरा नम्बर 839 व 840 पर प्रार्थी श्री मुनीश कुमार पुत्र स्व0 श्री दिला राम का मौका पर कब्जा है व इससे पूर्व भी प्रार्थी के पूर्वजों का ही कब्जा था। जिस बारे पटवारी हल्का ने वाशिन्दगान देह के ब्यानात भी कलमबद्ध किए है जो संलग्न मिसल हैं जिसमें उन्होंने भी माना है कि वादी का दावा दुरुस्ती बारे उचित है।
प्रार्थना-पत्र में आगामी उचित कार्यवाही करने से पूर्व इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को राजस्व अभिलेख चक मंडोल, पटवार सर्कल मंडोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में खसरा नम्बर 839 व 840 पर खाना कब्जा व काश्त में दुरुस्त करने पर कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 07-02-2024 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। दीगर सूरत में यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के नाम को खाना कब्जा व काश्त में दुरुस्त करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (सुरिन्दर कुमार पंवार), कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Smt. Nisha w/o Sh. Tilak Ram, r/o Village Chalahal, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Smt. Nisha w/o Sh. Tilak Ram, r/o Village Chalahal, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her daughter name Diksha in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Chalahal (H.P.).
12058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945| l. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Diksha | Daughter | 06-10-2008 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entering of the name & date of birth of above named in the record of registrar, birth & death in Gram Panchayat Chalahal Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 03-07-2023 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
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In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Sunder s/o Sh. Karan Bhadur, r/o Kesar Niwas, Lower Khalini, Shimla (H.P.).
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Sunder s/o Sh. Karan Bhadur, r/o Kesar Niwas, Lower Khalini, Shimla (H.P.) filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his self-Name Mr. Sunder in the record of Registrar Birth and Death, in Municipal Corporation Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Sunder | Self | 14-04-2003 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entering of the name & date of birth of above named in the record of registrar, birth & death in Municipal Corporation Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 11-01-2024 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
12059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
रोशनी चौहान पुत्री श्री दुला राम, ग्राम दियान्डली, डाकघर नेरूवा, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, . . प्रार्थिया । हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्याार्थी। विषय.-- जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नेरूवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया रोशनी चौहान पुत्री श्री दुला राम, ग्राम दियान्डली, डाकघर नेरूवा, तहसील नेरूवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरूवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरूवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती हैः-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | रोशनी चौहान | स्वयं | 04-11-1969 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत नेरूवा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (प्रवीन कुमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री मीला राम पुत्र श्री भप सिंह, निवासी ग्राम थुडानली, डाकघर बौहर, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, . . प्रार्थी । हिमाचल प्रदेश
बनाम12060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 आम जनता . . प्रत्यार्थी। विषय.-- प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री मीला राम पुत्र श्री भप सिंह, निवासी ग्राम थुडानली, डाकघर बौहर, तहसील नेरूवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता हैः-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | अंशुल | पुत्र | 02-02-2012 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत बौहर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर। (प्रवीन कुमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री राम लाल पुत्र श्री धन सिंह, निवासी ग्राम एवं डा0 थगाड़, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी ।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्याार्थी। विषय.-- जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।
प्रार्थी श्री राम लाल पुत्र श्री धन सिंह, निवासी ग्राम एवं डा0 थगाड़, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब12061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945 अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | मन्तिका | पुत्री | 25-10-2005 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत किरण को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (प्रवीन कुमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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12062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 फरवरी 2024/13 माघ, 1945नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।