राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 13 फरवरी, 2024/24 माघ, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
MUNICIPAL COUNCIL ROHRU H.P. ADVERTISEMENT BYE-LAWS, 2024
NOTIFICATION
Dated the 17th January, 2024
No. MCR/Advertisement & Hoarding/Bye-laws/2024/-103-6.—The following Bye– laws made by Municipal Council Rohru, for regulating Outdoor Advertisement and Hoardings in 236—राजपत्र/2023-13-02-2024 (12285)12286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 exercise of the power conferred by Section 202 (o) of the Himachal Pradesh Municipal Act,1994 are hereby published for general information, namely.
Advertisement Bye–Laws–Rohru Municipal Council
1. Title & Contents.—(i) These Bye-laws may be called the Municipal Council Rohru Outdoor Advertisement Bye-laws 2024.
(ii) These Bye laws shall come into force with immediate effect within the limits of Rohru Municipal Council after the notification by the Government of Himachal Pradesh in the official gazette.
2. Definitions.—In these bye laws unless the context otherwise requires:—
(i) "Act" means Himachal Pradesh Municipal Act, 1994
(ii) "Council" means Rohru Municipal Council (RMC henceforth
(iii) "Advertisement" shall mean any work, letter, model, sign, device, digital display, electronic display, name boards, direction boards, laser show, kiosk, LED, LCD, Backlit Board, Neon display or representation supported on or attached to any post, pole, standard framework or other support wholly or in part upon or over any Private/ Public/State Govt./Central Govt./ Public Sector Undertaking/ Govt. Companies/ Govt. Authorities etc., land/Spaces, building or structure which or any part of which shall be visible against the sky from some point in any Street/Road includes all and every part of any such post, pole, parapet, standard framework or other support. It shall also include any balloon parachute or other similar employed wholly or in part for the purpose of any advertisement announcement or direction upon or over any land/spaces, building or upon or over any street. However, any display in the form of graffiti and civic messages published by Municipal Council or any Government authorities (having no commercial explanation) for the benefit of the citizen shall not be considered as an advertisement.
(iv) Advertisement on vehicle (movable) means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or behind a vehicles in a manners that advertisement draw visibility while the vehicle is driven on the road. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.
(v) Advertisement on vehicle (Parked) means single, double or multiple advertisement board affixed by means of sticker/boards on vehicle, side panel or behind a vehicles in a manner that advertisement draw visibility when vehicle is parked at strategic location. However, care must be taken to ensure that this does not impede traffic as well as pedestrians.
(vi) "Advertisement Regulation Committee" means Committee consisting of (a) Executive Officer, Municipal Council, Rohru, (b) Two Municipal Councillors nominated by the General House of RMC, (c) Engineer Municipal Council, Rohru, (d) Sanitary Supervisor, Municipal Council, Rohru (e)Executive Engineer (PWD), Rohru, (f) Branch in charge Advertisement, Municipal Council, Rohru and (g) representative of concerned Highway Authority.
12287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945(vii) "Advertisement Zoning Plan" means the numbered plan signed by the Executive Officer and kept in this office defining the areas of special control and restrictions regarding the advertisement applicable to such areas.
(viii)"Area of Special Control" means as area so defined in the advertisement zoning plan.
(ix) "Enclosed Land" shall mean the land which is wholly or for the most part enclosed within the hedge fence, wall or similar screen or structure and shall not include any railway station together with the yards and for Court thereof, whether enclosed or not, any public park, public garden or other land held for the use or enjoyment of the public.
(x) "Illuminated Advertisement" shall mean any advertisement with self luminous by an outside source of light, but not include an illuminated display of goods if such display:—
(a) Is of goods merely bearing labels showing the name of article of its manufacturer or of other; and
(b) Is made by lighting which is not, in the opinion of the Executive Officer more than which is necessary to make the goods labels visible at night.
(xi) "Name Plate" shall mean an advertisement announcing the name of owner and or name of occupier of a building and/or name of a building upon which such advertisement is fixed, exhibited painted, pasted retained or displayed, provided that the size of the letters constituting such advertisement does not exceed 2" in height and the total area does not exceed 4 square feet.
(xii) "Structure" shall include a post, pole, tree, bridge, embank and road surface and also a tram car, omnibus and any other vehicle any movable, board used primarily as an advertisement or advertising medium.
(xiii) "Schedule" means the schedule indicating the rate/fees for advertisements.
3. (A) Regulation and control of advertisement.—No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, boarding, frame, post or structure or place within the city without the written permission of the Executive Officer granted in accordance with bye-laws made under this Act. Provided that no permission shall be required for any advertisement, which:—
(a) appears in newspapers, relates to public meeting, or to an election to Parliament or Legislative Assembly or the Council or to candidature in respect of such election; or
(b) is exhibited within the window of and building if the advertisement relates to the trade, profession or business carried on in that building; or
(c) relates to the trade profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to any sale entertainment or meeting to be held on or upon or in the same; or12288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 (d) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or the name of the owner or occupier of such land or building; or (e) relates to any activity of the Government or Union of India or the Municipal Council.
3. (B) Prohibition of sticking, fixing hanging or painting bills, posters, advertisement, notices etc.—(i) Hoardings, advertisement/ banners will not be allowed in the acquired width of the National/ State highway and other scheduled road and footpath as they cause traffic hazard and are against the instructions of the Govt. of India and Hon'ble Court.
(ii) No Hoarding, advertisements should be put at the place which effects or endangers the growth of flora and fauna.
(iii) No hoarding, advertisement should be located in thickly wooded area and no any kind of hoarding should be placed on trees.
(iv) No hoarding, advertisement should exceed dimension size of 16 Sq. Meters (v) No hoarding, advertisement, banners should be put up in contravention of any law & rules against the guidelines notified by any department.
(vi) No hoarding, advertisement should locate near a water source
(vii) No hoarding, advertisement should be in the form of writing, engraving, nailing and carving on any Natural or in animate object.
(viii) No hoarding, advertisement, banner will be allowed on the roofs of buildings, except with the permission of Executive Officer, MC Rohru.
(ix) Only sign board of premises are allowed up to 3 Sq. m. between slab and lintel of the building to the occupier/ owner.
(x) Directional sign to Govt. offices, religious places will be allowed by the Council, the type, size and location of these shall be also approved by the Council. The RMC has to keep in view requisite site clearness, so that there is no traffic hazard due to installation of such board.
(xi) The Council shall provide notice board for the purpose of sticking, fixing or hanging posters, notice and advertisement, which shall be available for use on an application to be made to the Executive Officer on payment of fee provided for in these bye laws.
(xii) No hoarding, advertisement should be located/ positioned on a sharp turn, " U " turn and blind turns.
(xiii) The beauty of nature for matters such as hills, rivers, trees and rock should not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisement.
(xiv) No writing/ defacing of retaining wall sand parapets could be allowed.
12289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 19454. Outdoor advertisement and road safety criteria.—An advertisement device may be considered a traffic hazard:—
(a) If it interferes with road safety or traffic efficiency;
(b) If it interferes with the effectiveness of a traffic control device (e.g. traffic light, stop or give way sign);
(c) Distracts a driver at a critical time (e.g. making a decision at an intersection);
(d) Obscures a driver's view of a road hazard (e.g. at corners or bends on the road);
(e) Gives instructions to traffic to "Stop", "Halt" or other (e.g. give way or merge);
(f) Imitates a traffic control device;
(g) Is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users;
(h) Is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous; and
(i) If situated at locations where the demands on driver's concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes; and (j) Name of advertisement agencies should be mentioned on every hoarding board.
5. Control of the physical characteristics of advertising devices shall be as follows:—
(a) Advertising shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning lights.
(b) All lighting associated with the Advertising Device shall be directed solely on the Advertising Device and its immediate surroundings.
(c) External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.
(d) Illumination of advertising device is to be concealed or be integral part of it.
(e) Upward pointing light of the device shall not be allowed, any external lighting is to be downward pointing and focused directly on the sign so that glare does not extend beyond the Advertising Device.
(f) The average-maintained luminance shall be reduced to 0.5 candelas or all together shut from 11P.M. till sunrise by automatic timing devices.
(g) Non-static illuminated Advertising Devices (flashing lights) are not permitted within the boundaries of municipal roads.
(h) Moving, rotating or variable message Advertising Devices are not permitted within the municipal boundaries as these cause a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli.
12290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945However, this permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management or for displaying other Council's information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed atand intended for pedestrians (not motorists) are excluded.
6. Outdoor hoarding and their content criteria.—The Municipal authority may take action to modify or remove any Advertising Device that contravenes the following negative advertisements or that otherwise cause a traffic hazard.
List of negative advertisements:—
• Nudity
• Racial advertisements or advertisements propagating caste, community or ethnic differences
• Advertisement promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items
• Advertisements propagating exploitation of women or child
• Advertisement having sexual overtone
• Advertisement depicting cruelty to animals
• Advertisement depicting any nation or institution in poor light
• Advertisement casting aspersion of any brand or person
• Advertisement banned by any law enacted by the Government of India. • Advertisement glorifying violence.
• Advertisement that exploits the national emblem or any part of Constitution of India, or the person or personality of a national leader or a state dignitary.
• Destructive devices and explosives depicting items
• Any psychedelic, laser or moving displays
• Advertisement of Weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, ammunition etc.)
• Advertisements which may be defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing.
• Advertisements which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
• Advertisement linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act,1954, the Indian Penal Code, 1860;or12291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 • Any other items considered inappropriate by the municipal bodies For all categories of devices (except category of devices which are directed at pedestrians), text elements on an Advertising Device's, face should be easily discernible to travelling motorists. This will minimize driver's distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction. The content or graphic layout exhibited on advertising device panel shall avoid hard-to-read and over lay intricate type faces and have letter styles that are appropriate. Under no circumstances should device contain information in text sizes which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver. All signs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule letters should not appear to occupy more than 2% of the sign area unless otherwise permitted by the municipal bodies.
7. Prohibited areas and areas of special control and restrictions there-on.—
The Executive Officer may:—
(a) by order prohibit the erection, exhibition, fixation, retention or display of any or any class of advertisements in any street road or public park or park there of or in any place or public resort;
(b) Regulate the erection, exhibition, fixation, retention or display of any advertisements, in any manner in the prohibited areas and areas of special control, in accordance with the regulations indicated in the Advertisement Zoning Plans of the said areas.
Explanation.—The restrictions indicated in the advertisement zoning plans shall be in addition to those mentioned in the other clauses of the bye-laws.
8. Classification of advertisement devices.—
The categories of the advertisement devices:—
Category 1: Large-format advertisement, mainly fixed on bill boards / uni- poles and bridge.
Category 2: Advertisement mounted on public amenities, like public toilets, garbage collection points, Single Poles etc.
Category 3: Fleets, fliers and transport related infrastructure.
Category 4: Advertisement devices for self-advertising in commercial areas.
9. Outdoor advertising and structure criteria
• Advertising Device structures including the foundations, for categories 1 and 2 devices, shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc. and shall comply with relevant Indian structural design standards, codes of practice and Bye laws guidelines. The designs shall be certified by an experienced and practicing structural engineer.
12292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 • The supporting structure shall have an on-reflective finish to prevent glare.• The device structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance the surrounding area and will be compliant with the criteria or colours laid out earlier in the Bye laws.
• • Official road furniture such as official signs and delineator guide-posts shall not be used as the supporting structure of an advertising device.
• The name of the Advertising Device license holder should be placed in a conspicuous position on the device.
10. Outdoor advertising devices and electrical connection.—The electrical connections and components in all Advertising Devices shall be in accordance with relevant Indian Standards and designed to ensure there is no safety or traffic risk. No generator running on diesel / petrol / kerosene or any bio-fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any outdoor advertising device.
Electricity from renewable energy sources.—To promote conservation of electricity, if the illumination at outdoor advertising devices draws power from alternate renewable resources like solar power, such advertisement devices the licensee fee/charges will be half of the actual fee.
11. Permissibility of different category of advertising devices:
As per schedule-I
12. Specific conditions.—(a) No advertisement /hoarding should be placed in such a way that obstructs the mountain and valley view of Town. If such case is found, the Executive Officer can impose a penalty as he deems fit not exceeding a sum of twenty thousand rupees and remove the said advertisement.
(b) All advertisements outside the business area or the building which houses the business can be erected only after permission from the Council.
13. Limitation for Disposal of Applications.—Every application received as per provision of these bye laws shall be acknowledged and the decision on it shall be taken within 30 working days from the date of receipt. If the decision is not taken within the prescribed period, it will be presumed that the required permission is granted subject to payment of due advertisement tax and license fee of the land use charges, wherever applicable and compliance of other clauses of Bye laws.
14. Procedure to grant permission.—All advertisements, over the size of 50 sq. feet, permitted over the Municipal land / building shall be through tenders. The tenders can be of single or more hoardings. The tender shall be invited by a committee to be headed by Executive Officer or by his representative or in the exceptional circumstances by private experts. The committee shall fix the following minimum things before the tender:—
(a) Reserve price
(b) Location of the site/sites
(c) Size of advertisement12293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 (d) Past revenue collection (e) Number of sites
(f) Period of tender
The advertisement right shall be given for a period of 3 years or as may be decided by the Rohru Municipal Council. It shall be terminable at one month notice without assigning any reason. In the event of default of any terms, the same shall be terminable forthwith without any notice. The tender bid will include the advertisement tax and rent for use of Municipal Council Land/Property. However, payment of service tax or any other State/Central tax will be borne by the tendering agency/individual.
15. Procedure for obtaining permission—For grant of permission in respect of
advertisement of private property:
The application for permission from the Executive Officer shall be accompanied with the following documents:—
1. Written no objection certificate from the landowner of the person, legally authorized to accord such NOC.
2. Three copies of plan showing the location, norms and size of the advertisement/ hoarding etc. and a copy of the advertisement to be displayed.
3. The design and the structure shall be certified by a experienced and practicing Structural Engineer who shall certify the safety aspect from the point of view of its foundations which can bear extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant India structural design standards policy and guidelines framed from time to time.
4. NOC. Will not be issued to those who violate these bye-laws.
16. Fees on Advertisements.—1. The advertisement fee shall be payable in advance annually / quarterly / monthly basis as the case may be fixed by the Municipality from time to time provided that if the rate of fee is chargeable on annually, quarterly or monthly basis, the fractions there of shall be construed accordingly.
2. New Advertisement shall not be exhibited unless the advertisement fee in advance as per the condition of sanction is deposited.
3. Full monthly fee shall be chargeable if the advertisement duration is for more than 10 days. A month for this purpose shall be the calendar month, provided that where advertisement are to be displayed for part of a year and the fees fixed in the schedule are for one year, the fees payable part of the year shall be calculated on quarterly basis.
4. The fees shall be paid by the advertiser to the Rohru Municipal Council before the erection of the advertisement.
Calculation of fees:
The advertisement fees should be calculated on the basis of the following factors :—
12294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 (a) Category of the advertisement(b) Size of the advertisement
(c) Location of the advertisement
The value of the factors shall be decided by the general house of the Rohru Municipal Council for the first time and future amendments can be done by the Advertisement Regulations committee.
17. Functions of the Advertisement Regulation Committee.—(I) The advertisement Regulation Committee shall identify the area of special control and prepare advertisement/zoning plans indicating the categories of advertisement devices permissible in different areas of Special Control.
(II) In case any practical difficulty arises with respect to implementation of these byelaws of the zoning plans, the matter shall be referred to advertisement regulation committee who shall on reference consider and make suitable recommendations to the Executive Officer for the decision.
18. Penalties.—Whoever contravenes any of these bye-laws shall be punishable with fine of Rupees 500/- for every day, which may extend upto Ten Thousand Rupees, when the contravention is continuing one.
19. Arbitration.—If any dispute regarding advertisement holdings arises between Municipal authorities and any other person concerned with such advertisement holdings, such dispute may be referred by both parties to the SDM Rohru, who shall be sole arbitrator.
20. Jurisdiction.—All disputes shall be subject to the jurisdiction of the Civil Courts at Rohru only.
21. Indemnity.—A licensee/sign owner/applicant (licensee) shall be required to indemnify the Municipal Authority for the designated Advertising Device and activities against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the Municipal Authority which arise as a result of the installation or existence of an Advertising Device. Such licensee/sign owners/applicant (licensee) shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of device/advertisement and the consequential claim shall be borne by the advertiser who will also indemnify and safeguard the Municipal Authority in respect of any such claim or claims.
22. Removal of Illegal Holdings.—In case any holdings are found illegal, the Executive Officer may order its immediate removal subject to giving seven days prior notice. Removal shall be done by the Council, whose cost shall be borne by the defaulter himself. However, in case any holdings pose danger to the safety of general public requirement of serving seven days prior notice shall be dispensed with.
23. Insurance.—The Licensee in case of Category 1 and 2 Advertising Devices shall provide a public liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to third parties in respect of accidental death or bodily injury to person(s) or damage to property.
The public liability Policy of Insurance shall before an amount as specified by Municipal Authority for any single event (or such higher amount as may be notified in writing by the Municipal Authority from time to time) and on the terms as specified by the Municipal Authority.
12295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 194524. Appeals.—(a) Appeal against any decision of the Executive Officer relating to display of advertisement or any matter related thereto shall lie before, Director Urban Development Department.
(b) Before lodging an appeal, the affected person shall seek a review of the decision.
25. If there is any contradiction between these bye-laws and any judgment passed by Hon'ble Apex court or High Court of Himachal Pradesh, then decision of Hon'ble court shall prevail over these bye-laws.
26. When a person desires to remove the advertisement, he will put the space as it was before.
Schedule-I Permissibility of different category of advertising devices 9.1 Category1-Devices
| 9.1Category1- Devices | ||
| Sl. No. | Description of device | Status |
| Permitted Subject to General and Specific Permission Criteria. | Not Permitted | |
| 1.1 | Billboards/Unipoles/Bipoles | |
| I. | Industrial Area | Permitted |
| II. | Commercial Area | Permitted |
| III. | Recreation Areas | Permitted |
| IV. | Crematoriums and Burial grounds | Not Permitted |
| V. | Transportation areas like bus terminals/truck terminals etc. | Permitted |
| VI. | Other areas like residential area, Institutional, heritage, monument etc. | Not Permitted |
| VII. | On rooftops of residences | Not Permitted, except With the permission of Executive Officer, RMC. |
| VIII. | On mobile vans for purposes of advertising | Not Permitted, except With the permission of Executive Officer, RMC. |
| 1.2 | Tri-vision | |
| I. | Bridge Panels | Permitted |
| 1.3 | Building Wrap | |
| I. | Commercial Area | Permitted |
| II. | Recreation Areas | Permitted |
| III. | Other areas like residential area Institutional, heritage, Monument etc., including mixed land use. | Not Permitted |
____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th January, 2024
No. HHC/GAZ/14-417/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 15 days un-availed paternity leave w.e.f. 10-01-2024 to 24-01-2024 with permission to suffix Gazetted holidays falling on 25-01-2024 to 26-01-2024, already sanctioned vide this12296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 Registry Notification No. HHC/GAZ/14-417/2021-1553-61, dated 09/10-01-2024, in favour of Sh. Varun, Civil Judge-cum-JMFC, Nalagarh.
By order, Sd/- Registrar General.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 12th January, 2024
No. HHC/Admn.6(23)74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-CJM, Kullu, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Kullu and Additional District and Sessions Judge, Kullu and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Courts under Major head "2014-Administration of Justice" during the special casual leave period w.e.f. 05-02-2024 to 12-02-2024.
By order, Sd/- Registrar General.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 12th January, 2024
No. HHC/Admn.6(23)74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-CJM, Lahaul-Spiti at Kullu, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Kullu and Additional District and Sessions Judge, Kullu and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Courts under Major head "2014-Administration of Justice" during the special casual leave period w.e.f. 27-01-2024 to 03-02-2024.
By order, Sd/- Registrar General.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 8th December, 2023
No. HHC/Admn.6(23)74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him under Rules 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare12297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 the Additional District and Sessions Judge-I, Solan as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Solan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Arvind Malhotra, District and Sessions Judge, Solan w.e.f. 11-12-2023 to 16-12-2023 with permission to prefix and suffix 10-12-2023 and 17-12-2023 being Sundays respectively, or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th November, 2023
No. HHC/GAZ/10-98/2021.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of powers vested in it under Sub-sections (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to confer the powers of Judicial Magistrates First Class upon the following Judicial Magistrates Second Class to be exercised by them within the local limits of the Districts where they are posted, with immediate effect:—
| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting | District |
| 1. | Ms. Piya dogra | Civil Judge-cum-JM-VI, Shimla | Shimla |
| 2. | Shri Shashi Kant | Civil Judge-cum-JM-II, Nurpur | Kangra |
By order, Sd/- Registrar General.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th November, 2023
No. HHC/Admn.6(20)/77-XX.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order to fix the working days of the High Court as 210 for the calendar year, 2024.
BY ORDER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE AND HON'BLE JUDGES, REGISTRAR GENERAL.
12298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001NOTIFICATION
Shimla, the 29th November, 2023
No. HHC/Admn.16(37)92-VII.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Sh. Ravish Chauhan (HIM/315/2014) and Ms. Sarika Verma (HIM/27/2021) Advocates as Oath Commissioners, at District Courts, Shimla appointed vide this Registry Notification No. HHC/Admn.16(13)74-X-7152-60, dated 24-3-2022 and HHC/Admn.16(13)74-XI- 31583-91, dated 18/19-11-2022, respectively, with immediate effect.
By order, Sd/- Registrar (Administration).
___________
PERSONNEL DEPARTMENT
(Appointment-II)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 8th February, 2024
No. Per (AP-B)A(1)-1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Dr. Raj Krishan Pruthi, IAS (HP:2009), Chief Executive Officer-cum-Secretary, HIMUDA, Shimla, who is also functioning as Chief Administrator, H.P. Rajya Chayan Aayog, shall hold the additional charge of the post of Chairman, Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, in addition to his own duties, with immediate effect, till further orders, in the public interest.
By order,
PRABODH SAXENA, Chief Secretary.
___________
ब अदालत कार्यकारी दंडाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री कमल गुरुंग सुपुत्र श्री भीम सिंह, निवासी गांव व डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 18-02-1997 है, जो कि ग्राम पंचायत घटासनी के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जावे।12299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत घटासनी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-02-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दंडाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री सचिन कुमार राना सुपुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी गांव डंगाडी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सचिन कुमार राना है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल डंगाडी में सचिन कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-02-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 06-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री विशन देव कंवर सुपुत्र श्री सुरेन्द्र देव कंवर, निवासी गांव चलामा, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम12300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम सुरेन्द्र देव कंवर है, जोकि प्रार्थी के आधार कार्ड व उसके पेंशन के कागजात में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में सुन्दर देव दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-02-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 06-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री रणजीत सिंह सुपुत्र श्री चतरो, निवासी गांव बैरियां, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रणजीत सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल काहलन व बैरियां में रणजीत दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 20-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।12301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री मनसोे, निवासी गांव कैहलू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अशोक कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कैहलू में अशोक दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 20-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री राजीव कुमार सुपुत्र श्री इन्द्र देव कंवर, निवासी गांव चलामा, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम इन्द्र देव कंवर है, जोकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में इन्द्र देव दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28-02-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।12302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 आज दिनांक 20-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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उप-मण्डल दण्डाधिकारी भरमौर, जिला चम्बा, (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 17-02-2024 1. श्री उद्दम सिंह पुत्र मैहता राम, निवासी गांव पुगटेहड, डा0 चन्हौता, तहसील होली, जिला चम्बा, (हि0प्र0)।
2. इन्दू वाला पुत्री छज्जू राम, निवासी गांव बनूण, डा0 चन्हौता, तहसील होली, जिला चम्बा, . . प्रार्थीगण। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
श्री उद्दम सिंह पुत्र मैहता राम, निवासी गांव पुगटेहड, डा0 चन्हौता, तहसील होली, जिला चम्बा, (हि0प्र0) व इन्दू वाला पुत्री छज्जू राम, निवासी गांव बनूण, डा0 चन्हौता, तहसील होली, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अपनी शादी जोकि दिनांक 13-11-2017 को हो चुकी है के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अगर उक्त विवाह के पंजीकरण से सम्बन्धी किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करें। उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा, (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
राज कुमार पुत्र श्री सोभा राम पुत्र प्रभु, निवासी तवेला, डा0 गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।12303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सोभा राम है। उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड व महाल गोली, पटवार वृत्त मनोला में भी प्रार्थी के पिता का नाम सोभा राम दर्ज है जो सही है लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल द्रबड, पटवार वृत्त भटोली में प्रार्थी के पिता का नाम सोमा राम पुत्र प्रभू दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 17-02-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 17-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)
Alwyn Massey s/o Sh. Roshan Lal, aged 32 years, r/o Mohalla Dharog, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P)
and
Akshita Mehta d/o Late Sh. Govind Singh Mehta, aged 31 years, r/o Main Bazaar Rampur Bushahr, Tehsil Rampur Bushahr, Distt. Shimla (H.P.).
Versus
The General Public
Subject.— Notice regarding registration of Marriage under sections 15 & 16 of Special Marriage
Act,1954.
Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 21-05-2023 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 26-02-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
12304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 Issued under my hand and seal of the Court on this 27-01-2024.Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्वोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 सोनू पुत्र जर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव नाघुई, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/118, दिनांक 11-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/336, दिनांक 05-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक श्री सोनू पुत्र जर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव नाघुई, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 17-12-1984 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सोनू पुत्र जर्मो, निवासी मुहल्ला/गांव नाघुई, डा0 सराहन, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 17-12-1984 ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 17-12-1984 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।12305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 वलिया पुत्र लच्छो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/129, दिनांक 15-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/792, दिनांक 11-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक श्री वलिया पुत्र लच्छो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी अपनी जन्म तिथि 30-12-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री वलिया पुत्र लच्छो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 30-12-1964 ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 30-12-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 बोबी पुत्री घजोे, निवासी मुहल्ला/गांव झल, डा0 पलुही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।12306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/103, दिनांक 09-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/495, दिनांक 08-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल जन्म विवरण जिसमें प्रार्थिया बोबी पुत्री घजोे, निवासी मुहल्ला/गांव झल, डा0 पलुही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 02-05-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया बोबी पुत्री घजोे, निवासी मुहल्ला/गांव झल, डा0 पलुही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-05-1965 ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-05-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 मीना पुत्री कृष्णोेे, निवासी गांव/मुहल्ला वक्तपुर, डा0 रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।12307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/4478, दिनांक 30-10-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/22120, दिनांक 30-11-2022, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया मीना पुत्री कृष्णोेे, निवासी गांव/मुहल्ला वक्तपुर, डा0 रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 28-07-1988 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मीना पुत्री कृष्णोेे, निवासी गांव/मुहल्ला वक्तपुर, डा0 रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 28-07-1988 ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 28-07-1988 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 आसो पुत्री सरवन, निवासी मुहल्ला/गांव दलेला, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रोथा, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/5243, दिनांक 14-12-2023 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/19416, दिनांक 11-12-2023, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया आसो पुत्री सरवन, निवासी मुहल्ला/गांव दलेला, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1979 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रोथा, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रोथा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। 12308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया आसो पुत्री सरवन, निवासी मुहल्ला/गांव दलेला, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-01-1979 ग्राम पंचायत प्रोथा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1979 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 पवन कुमार पुत्र मुंशी राम, निवासी मुहल्ला/गांव घडोटी, डा0 चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-25, दिनांक 02-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/41, दिनांक 01-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी पवन कुमार पुत्र मुंशी राम, निवासी मुहल्ला/गांव घडोटी, डा0 चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी माता कांता देवी की मृत्यु दिनांक 05-07-1997 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी माता की मृत्यु को ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी पवन कुमार पुत्र मुंशी राम, निवासी मुहल्ला/गांव घडोटी, डा0 चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी माता नामक कांता की मृत्यु दिनांक 05-07-1997 ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता नामक कांता देवी की मृत्यु दिनांक 05-07-1997 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।12309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 करतार सिंह पुत्र रामू, निवासी मुहल्ला/गांव लडोह, डा0 चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-25, दिनांक 02-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/43, दिनांक 01-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी करतार सिंह पुत्र रामू, निवासी मुहल्ला/गांव लडोह, डा0 चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी माता हरदेई की मृत्यु दिनांक 01-01-1991 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी माता की मृत्यु को ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी करतार सिंह पुत्र रामू, निवासी मुहल्ला/गांव लडोह, डा0 चनेड, परगना उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी माता नामक हरदेई की मृत्यु दिनांक 01-01-1991 ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की माता नामक हरदेई की मृत्यु दिनांक 01-01-1991 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।12310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 कलाशो पुत्र किरपा, निवासी गांव/मुहल्ला हलेल, डा0 रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2003/249, दिनांक 17-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/565, दिनांक 08-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी कलाशो पुत्र किरपा, निवासी गांव/मुहल्ला हलेल, डा0 रठियार, परगना कड़ेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1951 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कलाशो पुत्र किरपा, निवासी गांव/मुहल्ला हलेल, डा0 रठियार, परगना कुड़ेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1951 ग्राम पंचायत वक्तपुर, विकास खण्ड मैहला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1951 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री संदीप कुमार भम्बोटा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2023
तारीख पेशी : 09-02-2024 चमनो पुत्र पुन्नू, निवासी मुहल्ला/गांव टूटी, डा0 पलुही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम12311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 आम जनता एवं ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-209, दिनांक 16-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/800, दिनांक 11-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक श्री चमनो पुत्र पुन्नू, निवासी मुहल्ला/गांव टूटी, डा0 पलुही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15-04-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चमनो पुत्र पुन्नू, निवासी मुहल्ला/गांव टूटी, डा0 पलुही, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15-09-1964 ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 15-09-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
हेजो देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव साल, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादिया। प्रदेश
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 105/2024, दिनांक 10-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/559, दिनांक 08-01-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) वोटर कार्ड जिसमें आवेदिका हेजो देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव साल, डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत के जन्म 12312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका हेजो देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव साल, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-01-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि हेजो देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव साल, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-01-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका हेजो देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव साल, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 11-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
चम्पा देवी पुत्री श्री बैन्सू, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादिया। प्रदेश
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 88/2024, दिनांक 08-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/334, दिनांक 05-01-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदिका चम्पा देवी पुत्री श्री बैन्सू, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत मसरूंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका चम्पा देवी पुत्री श्री बैन्सू, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 05-01-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।12313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चम्पा देवी पुत्री श्री बैन्सू, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-09-1973 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका चम्पा देवी पुत्री श्री बैन्सू, गांव बड़ोह, डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरूंड को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 09-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मीरा देवी पुत्री श्री कर्म चन्द, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, . . वादिया। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर (रूपणी), विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 316/2024, दिनांक 20-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/18663, दिनांक 22-11-2023, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) पैन कार्ड जिसमें आवेदिका मीरा देवी पुत्री श्री कर्म चन्द, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर (रूपणी), उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका मीरा देवी पुत्री श्री कर्म चन्द, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 22-11-2023 को जारी हुआ है, उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मीरा देवी पुत्री श्री कर्म चन्द, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 28-06-1967 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह 12314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मीरा देवी पुत्री श्री कर्म चन्द, गांव रूपणी, डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजनगर (रूपणी) को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 24-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 01/एन0टी0/24
तारीख पेशी : 14-02-2024 श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री रत्न चन्द, निवासी महाल पुरानी पलम, डा0 पढ़ियारखड़, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जन्म ,oa e`R;q पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु तिथि के पंजीकरण हेतु।
श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री रत्न चन्द, निवासी महाल पुरानी पलम, डा0 पढ़ियारखड़, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसकी पुत्री नंदनी का जन्म दिनांक 15-05-2003 को गांव पुरानी पलम, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था परन्तु जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत पढ़ियारखड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सका है। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 14-02-2024 को मुकाम पालमपुर में निश्चित है अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 14-02-2024 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थिया की पुत्री नंदनी के जन्म दिनांक 15-05-2003 का पंजीकरण जन्म ,oa e`R;q पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत पढ़ियारखड़/नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 10-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्दमा तारीख दायर तारीख पेशी 08/T/2023 दुरुस्ती मीटरकान 03-04-2023 15-02-2023 नरेश कुमार बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र दुरूस्ती मीटरकान प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ, वासी रामनगर, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती मीटरकान मुसाबी इस्तेमाल बाबत खसरा नं0 935 वाक्या महाल रामनगर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ, वासी रामनगर, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि बन्दोबस्त नं0 1007 में करूकान सही थे परन्तु इस्तेमाल खसरा नं0 935 में करूकान सही नहीं हैं। लिहाजा करूकान को इस्तेमाल में मुताबिक बन्दोबस्त दुरुस्त किया जाये।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त दुरुस्ती मीटरकान बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 15-02-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 08-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : 14/एन0टी0/2023 तारीख पेशी : 15-02-2024 श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री हेम राज, निवासी गांव भुआणा, डा0 भरवाना, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी स्व0 श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव व डा0 लंगहू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री हेम राज, निवासी गांव भुआणा, डा0 भरवाना, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी स्व0 श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव व डा0 लंगहू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि पुष्पा देवी पुत्री श्री हेम राज का जन्म गांव भुआणा में दिनांक 09-02-1954 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत भरवाना के अभिलेख में दर्ज न पाया गया है। 12316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया पुष्पा देवी पुत्री श्री हेम राज के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 23/2023/तकसीम भूमि
तारीख पेशी : 16-02-2024 उमेश कुमार पुत्र कांशी राम, निवासी महाल प्रेई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
गवर्धन सिंह पुत्र व आशा देवी, उषा देवी पुत्री व विध्या देवी विधवा जगरनाथ, अशोक कुमार पुत्र व प्रेम लता, सुधा देवी पुत्रियां व कमला देवी विधवा लक्ष्मीकांत, सुनील कुमार शर्मा, सुधीर कुमार शर्मा पुत्र प्रशोतम चन्द, अकांक्षा, अंकिता शर्मा पुत्री व आयूष शर्मा पुत्र सुमन लता, शांती देवी पुत्री मोहन, केवल कृष्ण, प्रेम कृष्ण, मदन लाल पुत्र व कृष्णा देवी पुत्री अमरो देवी, निवासीगण प्रेई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रतिवादीगण। (हि0प्र0)
इश्तहार राजपत्र बाबत मुकद्दमा बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 63, खतौनी नं0 101, खसरा नं0 472, रकबा तादादी 0-05-47 है0 वाक्या महाल प्रेई, मौजा प्रेई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2014-15.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीयों को इस अदालत द्वारा दो बार समन जारी हुए परन्तु हर बार प्रतिवादीगण के समन बिना तामील के प्राप्त हुए। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार समाचार पत्र द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम के मुकद्दमे के सम्बन्ध में यदि उन्हें कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते है। हाजिर न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बाद कोई उजर या एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आज दिनांक 10-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 ब अदालत श्री मोहित रत्तन, (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख दायरा : 15-01-2024 तारीख पेशी : 16-02-2024 भगवान दास पुत्र श्री वजीर चन्द, निवासी गांव व डा0 सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी भगवान दास पुत्र श्री वजीर चन्द, निवासी गांव व डा0 सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पुत्री वीना देवी का जन्म दिनांक 08-07-1979 को हुआ था लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत तरसूह के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 16-02-2024 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 15-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम इश्तहार राजपत्र केस नं0 : 137/23/तह0 श्रीमती कंचन देवी पुत्री मोहन सिंह पुत्र नामालूम, निवासी गबली दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
1. हरी राम, 2. प्रताप चन्द पुत्र खोदलू, 3. रघु पुत्र व 4. लजया पुत्री व, 5. मिसरो देवी विधवा बिधु, 6. गंजू राम पुत्र रसालु, 7. श्रीमती पुजा पटियाल पुत्री बुधी, 8. अशोक कुमार पुत्र सर्वण कुमार, 9. सत्या देवी पुत्री साली, निवासी महाल गबली दाड़ी, डा0 दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 584, खतौनी नं0 742, ता 743, खसरा कित्ता 8, रकबा तादादी 00-311-03 है0 महाल गबली दाड़ी, मौजा घनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। 12318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 प्रार्थिया श्रीमती कंचन देवी पुत्री मोहन सिंह पुत्र नामालूम, निवासी गबली दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित तकसीम भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-02-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बन्धी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 55/ तह0/2023 जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 16-02-2024 सपना देवी पुत्री श्री दिवान चन्द, निवासी गांव टिकरी, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी/राजपत्र हि0प्र0 बराये जन्म दर्ज करने बारे।
सपना देवी पुत्री श्री दिवान चन्द, निवासी गांव टिकरी, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 23-06-1971 कोे गांव टिकरी, ग्राम पंचायत बाग कुलजां, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बाग कुलजां को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सपना देवी पुत्री श्री दिवान चन्द की जन्म तिथि 23-07-1971 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-02-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बाग कुलजां को जारी कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-12-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 01/T/ Misc./2024 तारीख पेशी : 16-02-2024 राजो देवी पुत्री रंगीला राम उपनाम रंगील सिंह, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थिया राजो देवी पुत्री रंगीला राम उपनाम रंगील सिंह, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर खुण्डियां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 08-03-1985 को किशोर चन्द पुत्र फितू राम, निवासी गांव फुलवाड़ी, डाकघर सुदरलाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के साथ सामान्य रीति-रिवाज के साथ हुई है, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बरोग लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के शादी अभिलेख में न हो सका है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बरोग लाहड़ के अभिलेख में दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-02-2024 को असालतन या वकालतन अदालत में पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा किशोर चन्द पुत्र फितू राम व राजो देवी पुत्री रंगीला राम उपनाम रंगील सिंह की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बरोग लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। ् कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 05/BDR/2024
श्री अजीत सिंह पुत्र साली ग्राम, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम12320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 आम जनता . . प्रत्यार्थी। श्री अजीत सिंह पुत्र साली ग्राम, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी बहन रानी देवी, निवासी भुलाणा का देहान्त दिनांक 20-12-2008 को महाल भुलाणा, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत भुलाणा में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का अनुसंशा प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 29-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 01/BDR/2024
श्रीमती रेखा देवी पत्नी कमलेश चन्द, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
श्रीमती रेखा देवी पत्नी कमलेश चन्द, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-01-1967 को महाल खोली, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत संसाई में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।
आज दिनांक 29-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 17/C/2023
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज
. .प्रार्थिया। श्रीमती नर्वदा राणा पत्नी श्री सरवन कुमार राणा, निवासी गांव पटेल नगर व डाकघर संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती नर्वदा राणा पत्नी श्री सरवन कुमार राणा, निवासी गांव पटेल नगर व डाकघर संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पति का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, पंचायत रिकार्ड आदि में सही नाम सरवन कुमार राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल पटेल नगर में इन्तकाल तस्दीक करते समय उनका नाम सरवन कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल पटेल नगर में सही नाम सरवन कुमार राणा दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 29-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 12/C/2023
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी गांव व डाकघर ननवाड, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री चमेल सिंह, निवासी गांव व डाकघर ननवाड, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम परिवार नकल, आधार कार्ड, बैंक कॉपी आदि में सही नाम चमेल सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ननवाड, चढ़ियार खास, चांगन में इन्तकाल तस्दीक करते समय उनका नाम सैफी दर्ज है जोकि गलत है। अतः 12322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 आवेदक राजस्व अभिलेख महाल ननवाड, चढ़ियार खास, चांगन में सही नाम चमेल सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 29-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 01/C/2024
किस्म मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज
. . प्रार्थी। श्री जगदीश चन्दर पुत्र महेशा राम, निवासी महाल बरवालखड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्री जगदीश चन्दर पुत्र महेशा राम, निवासी महाल बरवालखड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सर्विस रिकार्ड व पासपोर्ट में सही नाम जगदीश चन्दर दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बरवालखड में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम जगदीश सिंह पुत्र महेशा दर्ज है जोकि गलत है। आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल बरवालखड में श्री जगदीश चन्दर पुत्र महेशा, निवासी महाल बरवालखड दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 29-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)े।
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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 04/BDR/202412323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 . . प्रार्थिया। श्रीमती मलकां देवी पुत्री अमर चन्द, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती मलकां देवी पुत्री अमर चन्द, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 03-06-1974 को महाल भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कुडंग में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।
आज दिनांक 29-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मु0 नं0 : 31/तह0/2023
तारीख पेशी : 19-02-2024 1. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव कच्छाल जग्गीया, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 2. श्रीमती ज्योती पुत्री श्री राम लाल, निवासी मकान नं0 31, रानी पार्क नजदीक जैन स्कूल जम्मू, जम्मू और कश्मीर, पिन-180 001, हाल निवासी वार्ड नं0 1, गांव कच्छाल जग्गीया, . . प्रार्थीगण। डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी/राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थीगण 1. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव कच्छाल जग्गीया, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 2. श्रीमती ज्योती पुत्री श्री राम लाल, निवासी मकान नं0 31, रानी पार्क नजदीक जैन स्कूल जम्मू, जम्मू और कश्मीर, पिन-180 001, हाल निवासी वार्ड नं0 1, गांव कच्छाल जग्गीया, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि दिनांक 30-04-2021 कोे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ 12324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 मोहल्ला पूर्ण नगर, तालाव टिलो, तहसील जम्मू, जिला जम्मू में सम्पन्न हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को पंचायत जयसिंहपुर में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19-02-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जयसिंहपुर को जारी कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-12-2023 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री देश राज पुत्र शेर सिंह, निवासी महाल बस्सी, डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती कागजात माल महाल एवं डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री देश राज पुत्र शेर सिंह, निवासी महाल बस्सी, डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पेन कार्ड, पंचायत रिकार्ड, स्कूल रिकार्ड व आधार कार्ड में देस राज पुत्र शेर सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल जम्बल में उसका नाम देश राज पुत्र शेर सिंह पुत्र मंगतू उपनाम नत्थु दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।
अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त वर्णित महाल में देस राज पुत्र शेर सिंह के नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 31-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
राज कुमारी पुत्री श्री विध्याधर, निवासी गांव व डाकघर तरेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राज कुमारी पुत्री श्री विध्याधर, निवासी गांव व डाकघर तरेहल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 18-04-1952 को महाल धरेड, तहसील बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 09-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।
पेशी : 19-02-2024 चक्षु महाजन सुपुत्री केदार नाथ, निवासी शील्ला चौक, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल डुढ़म्ब खास में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता का सही नाम अनिता महाजन पुत्री देव राज है जबकि महाल डुढ़म्ब खास के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम श्रेष्ठा देवी पुत्री देव राज पुत्र जैसी राम दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में अपनी माता के नाम को सही करके श्रेष्ठा देवी उपनाम अनिता महाजन पुत्री देव राज पुत्र जैसी राम दर्ज करवाना चाहती है। 12326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 19-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 18-01-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 19-02-2024 मीना देवी पुत्री सूंका राम, निवासी गांव धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 14-04-1966 कोे महाल धनोटू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डुढ़म्ब, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सन्दर्भ में Chief Registrar (Birth & Death)-cum-Director Health Services, Himachal Pradesh Shimla के Letter No. HFW(ST) (B&D) Del. Kng/2023-5-36853, dated 27-12-2023 and Additional District Registrar (Births & Deaths)-cum-Medical Officer (B&D) Kangra at Dharamshala के Recommendation Letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D) द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डुढ़म्ब, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 19-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 18-01-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 23-02-202412327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 विशन दास पुत्र प्रेम चन्द, निवासी गांव भटेछ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 26-03-1962 कोे महाल भटेछ में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। इस सन्दर्भ में Director Health Department Shimla and Additional District Registrar (Births & Deaths)-cum-Medical Officer (B&D) Kangra at Dharamshala के Recommendation Letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D)/-2023-5-36871/27-12-2023 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ठारू, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 18-01-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 23-02-2024 संदीप कुमार पुत्र कर्म सिंह, निवासी गांव प्रेई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 01-05-1982 कोे महाल प्रेई में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत प्रेई, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। इस सन्दर्भ में Additional District Registrar (Births & Deaths)-cum-Medical Officer (B&D) Kangra at Dharamshala के Recommendation Letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D)/- 12328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 2022/04 dated 04-01-2024 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रेई, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 18-01-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)
In the matter of :
Smt. Puna Devi d/o Sh. Chura Ram, r/o Village Kumsu, P.O. Nogli, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) at present w/o Sh. Raju r/o Village & P.O. Sarahan, Sub-Tehsil Sarahan, District Shimla(H.P.) . . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas the above named applicant have preferred an application before me regarding registration of her name and date of birth as Puna Devi d/o Sh. Chura Ram and date of birth 15-10-1974 in the Birth and Death register at Gram Panchayat Bhadawali, Development Block Rampur, District Shimla (H.P.).
Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to enter her name and date of birth mentioned above, they should appear before the undersigned on or before 23-02-2024 either personally or through their authorized agent/pleader.
In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.
Issued today on 24th day of January, 2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (NISHANT TOMAR, H.A.S.),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.).
12329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) मुकद्दमा संख्या : /2024 तारीख मरजुआ : 08-01-2024 तारीख पेशी : 12-03-2024 श्रीमती दिप्ती पुत्री स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी ग्राम व डा0 सायरी, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
सरकार हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराए जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 123/143, खसरा नं0 965, 966, 967, कित्ता 3, मोहाल बाजार मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
यह कि श्रीमती दिप्ती पुत्री स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी ग्राम व डा0 सायरी, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 37 के अन्तर्गत दुरुस्ती हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 123/143, खसरा नं0 965, 966, 967, कित्ता 3, मोहाल बाजार मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मुताबिक रिपोर्ट हल्का के उक्त अराजी में श्रीमती मीना पुत्री रतन चन्द पुत्र नानक चन्द मुश्तरका मालिका दर्ज है। मुताबिक आधार कार्ड व शपथ-पत्र व प्रमाण-पत्र पार्षद वार्ड नं0 21 के सायला का नाम अन्य अभिलेख के तहत दिप्ती पत्नी हरीश कुमार दर्ज है। मुताबिक शपथ पत्र दीप्ती व मीना एक ही व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त उप-प्रधान ग्राम पंचायत सायरी कण्डाघाट की रिपोर्ट के मुताबिक शादी के उपरान्त उक्त वादिया का नाम दिप्ती रखा गया है।
अतः इश्तहार द्वारा आम जन को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वादिया के नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 12-03-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 23-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.)
1. Sh. Kamal Kishore Vij aged about 68 years s/o Late Sh. Kewal Kishore Vij, r/o Vij House, Cliffend Estate, Below CM Residence Oak Over Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.).
2. Smt. Indra Vij aged about 64 years d/o Late Sh. P.L. Laroya, r/o Radha Niwas, Engineghar, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & District Shimla (H.P.).
Versus
General Public
12330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 Subject.—Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.Sh Kamal Kishore Vij aged about 68 years s/o Late Sh. Kewal Kishore Vij, r/o Vij House, Cliffend Estate, Below CM Residence Oak Over Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) and Smt. Indra Vij aged about 64 years d/o Sh. P.L. Laroya, r/o Radha Niwas, Engineghar, Sanjauli. Shimla- 6 Tehsil & District Shimla (H.P.) have filed application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 22nd July, 1987 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/ Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, objection are herby invited from the general public through this notice that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 6th March, 2024 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court today on 7th February, 2024.
Seal.
BHANU GUPTA (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
__________
In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Sabir Kurashi s/o Sh. Heddeer Ali, r/o House No. 49/7, Banta Niwas, P.O. Dhalli, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Sabir Kuurashi s/o Sh. Heddeer Ali, r/o House No. 49/7, Banta Niwas, P.O. Dhalli, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son-Name Fateh Kureshi in the record of Registrar, Birth and Death in Municipal Corporation, Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Fateh Kureshi | Son | 12-02-2007 |
Hence, this proclamation is issued to the general public, if they have any objection/claim regarding to enter the name & date of birth of above named in the record of of Registrar, Birth & Death in Municipal Corporation Shimla, H.P. may file their claims/objections in the court on or12331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed. Issued today on 18-01-2024 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
__________
In the Court of Shri Rajiv Sankhyan, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kotkhai, District Shimla (H.P.)
Case No. 08/2024
1. Sh. Akshay Dhanta s/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Jakrari, P.O. Deori Khaneti, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).
2. Smt. Rajni d/o Sh. Babu Ram, r/o Village Patsar, P.O. Hatkoti, Tehsil Jubbal, District Solan (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Registration of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.
Whereas the above named applicants have made an application of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 10-10-2021 at Village Jakrari, P.O. Deori Khaneti, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) but this marriage has not been entered in the records of the Registrar of Marriages- cum-Panchayat Secy., Gram Panchayat Deori Khaneti and whereas, the applicants have prayed necessary order for the registration of their marriage.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so. It would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 19th day of January, 2024 .
Seal.
Sd/- (RAJEEV K SANKHYAN, H.A.S.),12332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kotkhai, District Shimla (H.P.).
In the Court of Shri Rajiv Sankhyan, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kotkhai, District Shimla (H.P.)
Case No. 07/2024
1. Sh. Robin Justa s/o Sh. Balbir Singh Justa, r/o Village Kundli, P.O. Chalnair, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).
2. Smt. Preetima Justa d/o Late Sh. Atam Singh Chauhan, r/o Village Bramu, P.O. Bakhol, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Registration of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.
Whereas the above named applicants have made an application of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 25-10-2007 at Village Bramu, P.O. Bakhol, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) but this marriage has not been entered in the records of the Registrar of Marriages-cum- Panchayat Secy., Gram Panchayat Bag Domehar and whereas, the applicants have prayed necessary order for the registration of their marriage.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so. It would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 19th day of January, 2024 .
Seal.
Sd/- (RAJEEV K SANKHYAN, H.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kotkhai, District Shimla (H.P.). \
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In the Court of Shri Rajiv Sankhyan, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kotkhai, District Shimla (H.P.)
Case No. 09/2024राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 12333 1. Sh. Sahil Reakta age 31 years s/o Sh. Mohinder Singh Reakta, r/o Village Jakrari, P.O. Deori Khaneti, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.). 2. Smt. Kunjan Prasad age 30 years d/o Sh. Bhagwant Prasad, r/o Mehtas Residency, Kamla Nagar, Bhattakufar, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & District Shimla (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Registration of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.
Whereas the above named applicants have made an application of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 01-12-2021 at Sterling Hotel, Mundaghat, Tehsil and District Shimla (H.P.) but this marriage has not been entered in the records of the Registrar of Marriages-cum-Panchayat Secy., Gram Panchayat Deori Khaneti and whereas, the applicants have prayed necessary order for the registration of their marriage.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so. It would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 19th day of January, 2024 .
Seal.
Sd/- (RAJEEV K SANKHYAN, H.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kotkhai, District Shimla (H.P.). \
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ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मोहम्मद असलम पुत्र श्री साहब दीन, ग्राम क्यारला, डाकघर केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। . . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थी। विषय.--जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे। 12334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 प्रार्थी मोहम्मद असलम पुत्र श्री साहब दीन, ग्राम क्यारला, डाकघर केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके अपने पुत्रों आफिस मुस्तफा व मुहम्मद तोयब के नाम व जन्म तिथियों का ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आज तक पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्रों के नाम व जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तारीख |
| 1. | आफिस मुस्तफा | पुत्र | 25-05-2003 |
| 2. | मुहम्मद तोयब | पुत्र | 14-06-2004 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत पौलिया को उपरोक्त व्यक्तियों के नाम व जन्म तिथियां सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे। आज तारीख 29-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। (प्रवीन कुमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुशांत कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 01/2024 तारीख संस्थापन : 16-01-2024 श्री किशौरी लाल पुत्र स्व0 श्री गीता राम, निवासी गांव व डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
श्री रेवा दास पुत्र स्व0 श्री गुलाबू, निवासी गांव चजोट, डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन जिला . .प्रत्यार्थी। शिमला (हि0प्र0) व अन्य
विषय.--राजस्व कागजात में दुरुस्ती इन्द्राज दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री किशौरी लाल पुत्र स्व0 श्री गीता राम, निवासी गांव व डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2021-22, सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 72/106, मिन खसरा नं0 272, रकबा तादादी 00-04-44 है0 मौका पर उसके कब्जे में चला आ रहा है, जबकि कागजात माल में काश्त व कब्जा प्रत्यार्थी श्री रेवा दास हिस्सादार पुत्र स्व0 श्री गुलाबू, निवासी गांव चजोट, डाकघर कांगल में दर्ज चला आ रहा है।12335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 यह मिसल इस न्यायालय से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का बड़ागांव को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, रेवा दास हिस्सादार पुत्र स्व0 श्री गुलाबू, खाता/खतौनी नं0 72/106, मिन खसरा नं0 272, रकबा तादादी 00-04-44 है0 पटवार वृत्त कांगल में काश्त एवं कब्जा स्वयं दर्ज है। रेवा दास हिस्सादार के मौका ब्यानात अनुसार उक्त खसरा नं0 272, रकबा तादादी 00-04-44 है0 पर उसका कोई कब्जा न है तथा उक्त खसरा किशौरी लाल पुत्र स्व0 श्री गीता राम के कब्जा में है। यदि किशौरी लाल पुत्र स्व0 श्री गीता राम का नाम दुरुस्त किया जाता है तो उसका कोई एतराज न है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री किशौरी लाल पुत्र स्व0 श्री गीता राम, निवासी गांव व डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मौजा कांगल में संशोधित कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-03-2024 को अथवा इससे पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक इस अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा निर्धारित तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने पर किशौरी लाल पुत्र स्व0 श्री गीता को मालकान माल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से आज दिनांक 29-01-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- (सुशांत कुमार), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
धर्म सुख पुत्र श्री जीऊ दास नेगी, निवासी गांव रामणी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
धर्म सुख पुत्र श्री जीऊ दास, निवासी गांव रामणी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने अपने पुत्र आदित्य सिद्वांत नेगी की जन्म तिथि 29-06-1997 ग्राम पंचायत रामणी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामणी के रिकार्ड में आदित्य सिद्वांत नेगी की जन्म तिथि 29-06-1997 दर्ज किए जाने में किसी प्रकार का कोई एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 04 मार्च, 2024 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आदित्य सिद्वांत नेगी की जन्म तिथि 29-06-1997 ग्राम पंचायत रामणी के अभिलेख के में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 03 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।12336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी 2024/24 माघ, 1945 मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 51/1/2023 तारीख रजुआ : 04-07-2023 Sh. Sandup Ram s/o Late Dhan Veer, r/o V.P.O. Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम बारंग। 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Sandup Ram s/o Late Dhan Veer ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री Chander Kiran का जन्म 12-02-1975 को गांव बारंग में हुआ था तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः ग्राम पंचायत बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव बारंग की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Sandup Ram s/o Late Dhan Veer की पुत्री Chander Kiran का जन्म 12-02-1975 को गांव बारंग में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-02-2024 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 31-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।