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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 238, 15 February 2024

Published 15 February 2024

Gazette no.
238
Gazetteid
238/GAZETTE/2024-15/02/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-02-15.238_gazette_2024-15_02_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 15 फरवरी, 2024/26 माघ, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

(अनुभाग-क)

अधिसूचना

शिमला-171002, 09 फरवरी, 2024

संख्या : इन्ड-ए(ए)3-7/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-2/2016, 238—राजपत्र/2023-15-02-2024 (12385) 12386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 तारीख 30 नवम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेंगे। 2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध-'क' मेंः--

(i) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''ग्रुप-ए (राजपत्रित)'' ;

(ii) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधन वेतनमान) नियम-2022 के अनुसार, पद के समयमान के साथ संलग्न पे मैट्रिक्स का स्तर (लेवल)-16'' ;

(iii) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी; दोनों के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक एवं कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, समस्त के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक एवं आशुटंकक के रूप में संयुक्ततः चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी;

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगीः परन्तु यह और भी कि उन अधिकारी/कर्मचारी को, जिसने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।12387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों मेेंं 'कार्यकाल' से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी । स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में, उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा-गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिलह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त । स्पष्टीकरण-III.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है ।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ12388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोेन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकालीन अवधि के दौरान सशस्त्र बल में भर्ती हुआ हो तथा जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज (परसोनल रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज़) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज़) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी'' ;

(iv) स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''लागू नहीं'' ।

आदेश द्वारा,

आर.डी. नज़ीम (भा.प्र.से.), प्रधान सचिव (उद्योग)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. IND-A(A)3-7/2023, dated

09-02-2024 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

(Section-A)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 09th February, 2024

No. IND-A(A)3-7/2023.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules12389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 further to amend the Himachal Pradesh, Department of Industries, Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department's Notification No. Ind.-A(A)3-2/2016 dated 30-11-2017, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries, Private Secretary, Group-A (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules (1st Amendment), 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment in ANNEXURE-"A".— In ANNEXURE-"A" to the Himachal Pradesh, Department of Industries, Private Secretary, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017:—

(i) For the existing provisions against Column No. 3, the following shall be substituted, namely :—

"Group-A (Gazetted)";

(ii) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely : —

"Level-16 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022";

(iii) For the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely : —

"By promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 14 (fourteen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant and Senior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing both by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 19 (nineteen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing all by promotion from amongst the Personal Assistant(s) possessing 24 (twenty four) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer and Steno Typist combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/12390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies /convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District

7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji, Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai, Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol – Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.— For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/ Tehsil headquarter (ii) All Stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

12391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases, where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged";

(iv) For the existing provisions against Column No. 17, the following shall be substituted, namely :

"Not Applicable".

By order,

R.D. NAZEEM, (I.A.S.), Principal Secretary (Industries).

12392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

उद्योग विभाग

(अनुभाग-क)

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 फरवरी, 2024

स्ांख्या : इन्ड-ए(ए)3-3/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-4/2017 तारीख 30 नवम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक ग्रेड-1, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक ग्रेड-1, (ग्रुप-ए), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होेंगे। 2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध-'क' मेंः--

(i) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''ग्रुप-ए'' ;

(ii) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधन वेतन) नियम, 2022 के अनुसार, पद के समयमान के साथ संलग्न पे मैट्रिक्स का स्तर (लेवल)-16'' ;

(iii) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका ग्रेड में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

12393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण : अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं तथा जिन्हें डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धांें के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ तथा भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपयुर्क्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी''।

आदेश द्वारा,

आर.डी.नज़ीम (भा.प्र.से.), प्रधान सचिव (उद्योग)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. IND-A(A)3-3/2023, dated

12-02-2024 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

(Section-A)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th February, 2024

No. IND-A(A)3-3/2023.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Industries, Superintendent Grade-I, Class-I12394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No. Ind.-A(A)3-4/2017 dated 30-11-2017, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries, Superintendent Grade-I (Group-A), Recruitment and Promotion Rules (1st Amendment), 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of ANNEXURE-"A".—In ANNEXURE-"A" to the Himachal Pradesh, Department of Industries, Superintendent Grade-I, (Class-I, Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017:—

(i) For the existing provisions against Column No. 3, the following shall be substituted, namely :—

"Group-A" ;

(ii) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely :—

"Level-16 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022" ;

(iii) For the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from amongst the Superintendents Grade-II who possess 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendents Grade-II who possess 09 (nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-II and Senior Assistant combined which shall also include two years essential service as Superintendent Grade-II.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules :

Provided that in all cases, where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

12395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged".

By order,

R.D. NAZEEM, I.A.S., Principal Secretary (Industries).

___________

वित्त विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 फरवरी, 2024

संख्या : वित्त-जी-ए(3)1/2018-पार्ट-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या फिन-कॉम-डी (4)-1/2002, तारीख 04-07-2005 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 जुलाई, 2005 को यथा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे। 12396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 2. नियम 3 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"3. वार्षिक लक्ष्य.-(1) राज्य सरकार धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (i), (ii) और (iv) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटे और परादेय जोखिम भारित प्रत्याभुतियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी ।

(2) राज्य सरकार बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से कम पर बनाए रखेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत या अधिक के बराबर रकम कम करने का प्रयास करेगी;

(3) यदि धारा 5 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट लक्ष्य में बढ़ौतरी होती है, तो आधारों का एक विवरण जिसके कारण लक्ष्यों में बढ़ौतरी हुई, मध्यम अवधि वित्तीय योजना विवरण के साथ विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।"

3. नियम 5 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"(i) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा।"।

4. नियम 7 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"4. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपालन का पुनर्विलोकन.--(क) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन वार्षिक पुनर्विलोकन वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ से करेगा । (ख) उप-नियम (1) के अधीन पुनर्विलोकन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्‌.-- (i) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों, में नियत लक्ष्यों की प्राप्ति और अनुपालन तथा पुर्विक्ताओं का विश्लेषण;

(ii) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और व्यापक-आर्थिक मानकों में प्रवृतियों का विश्लेषण;

(iii) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में नियत लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव डालने वाले राजस्व, व्यय, परिसम्पतियों या दायित्वों के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां; और

(iv) राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरणों का विश्लेषण ।

(ग) उप-नियम (1) के अधीन पुनर्विलोकन के संचालन के प्रयोजन के लिए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा किः

(i) वह रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऐसा अभिलेख या सूचना मंगवाएगा जैसा वह अपेक्षित समझे; और12397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 (ii) वह पुनर्विलोकन से संबंधित या उसके आधार के रूप में या किसी अन्य प्रकार से सुसंगत अपेक्षित निजी लेखों, वहियों, कागज-पत्र और अन्य प्रलेखों को मंगाकर किसी ऐसे स्थान पर भेजेगा जो वह निरीक्षण के लिए नियत करे ।

(घ) किसी ऐसे कार्यालय या विभाग, जिसके लेखाओं का निरीक्षण और पुनर्विलोकन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना है, का भारसाधक अधिकारी ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और ऐसे अभिलेखों या सूचना के लिए अनुरोधों का यथासंभव शीघ्रता के साथ और पूर्ण रूप से अनुपालन करेगा ।

(ङ) उप-नियम (1) के अधीन पुनर्विलोकन के संबंध में भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे विधान सभा पटल पर रखवाएगा। 5. प्ररूप 1, 4 और 5 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के,

(क) प्ररूप-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप-1

(नियम 4 और 5 देखें)

मध्यम-अवधि राजकोषीय योजना विवरण

क. राजकोषीय सूचक-चल (रोलिंग) लक्ष्यः--

राजकोषीय सूचक चालू वर्ष संशोधित प्राक्कलन आगामी वर्ष लक्ष्यः बजट प्राक्क्लन अगले दो वर्षों के लिए लक्ष्य
वर्ष+1 वर्ष+2
1. राजस्व प्राप्तियां
2. राजस्व व्यय
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा/अधिशेष।
4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा।
5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व।
6. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय ऋण।
7. राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां।
8. सकल राज्य घरेलू उत्पाद

ख. राजकोषीय सूचकों में निहित धारणाएंंः

1. राजस्व प्राप्तियांः

(क) कर राजस्व वृद्धि की दरें और सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर

(ख) गैर-कर राजस्व-नीतिगत स्थिति12398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 2. पूंजी प्राप्तियांः (क) नए उधार और नीतिगत स्थिति (ख) उधारों की वसूली (ग) अन्य प्राप्तियां (घ) उधार-लोक ऋण और अन्य दायित्व

3. कुल व्ययः

(क) राजस्व लेखेः

(i) वेतन और मजदूरी (ii) पेंशन (iii) ब्याज संदाय (iv) प्रमुख सहायकियां (सबसिडीज) (v) अन्य

(ख) पूंजी लेखाः

(i) उधार और अग्रिम (ii) पूंजी परिव्यय

4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धिः ग. निम्नलिखित पर विवरणः

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन-मध्य अवधि राजकोषीय योजना विवरण में उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चातवर्ती तीन वर्षों के लिए कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। इसमें गैर कर राजस्व और उससे संबद्ध नीतियों का उल्लेख किया जाएगा। पूंजी प्राप्तियां जिसके अन्तर्गत उधार और अन्य दायित्व भी हैं, का निर्धारण बनाई गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा। विवरण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए अनुमान भी दिए जा सकेंगे और सूचकों में निहित धारणाओं के आधार पर उनका उल्लेख किया जा सकेगा। राजस्व लेखा पर व्यय भी सम्पूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर चर्चा की जा सकेगी। (ii) पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग, जिसके अन्तर्गत उत्पादक परिसम्पतियों (आस्तियों) की उत्पत्ति के लिए बाजार उधार हैं.-मध्य कालिक योजना विवरण में विभिन्न प्रवर्गों में उत्पादक परिसम्पतियों (आस्तियों) की उत्पत्ति के लिए पूंजी प्राप्तियों का प्रस्तावित प्रयोग भी विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। इसमें इन प्रवर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जा सकेगा और राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की सम्पूर्ण नीति के सम्बन्ध में इसका उल्लेख किया जा सकेगा।

(iii) चालू आर्थिक रुझानों और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति की वृद्धि को प्रभावित करने वाले भावी पूर्वेक्षण।

(iv) राजकोषीय क्षेत्रों में सरकार की अनुकूल (महत्वपूर्ण) प्राथमिकताएं

(v) संचयी ऋण या दायित्व।";

(ख) प्ररूप-4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-12399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 "प्ररूप-4 [ नियम 6 देखें ]

31 मार्च.....................को कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरेः

संख्या वेतन
राज्य सरकार के कर्मचारी।"; और

(ग) प्ररूप-5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌्‌ः--

"प्ररूप-5 (नियम 7 देखें)

प्राप्तियों और व्यय का पुनर्विलोकन

मद चालू वर्ष का प्राक्कलन बजट चालू वर्ष के लिए नवीनतम प्राक्कलन प्रत्याशित बढ़ौतरी/ कमी विचलन के कारण
1 2 3 4 5
क. राजस्व प्राप्तियांः
(i) राज्य की अपनी
(क) कर राजस्व
(ख) गैर-कर राजस्व
(ii) केन्द्रीय अन्तरण (केन्द्रीय करो ं सहित)
(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम अनुदान (केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम उधार को अपवर्जित करके)
1. कुलः क (i) से (iii) राजस्व प्राप्तियां
ख. राजस्व व्ययः
I. राज्य स्कीमें
(i) वेतन
(ii) सामाजिक सुरक्षा पेंशन
(iii) ब्याज संदाय
(iv) सहायता अनुदान (वेतन, अवेतन तथा पूंजी परिसम्पतियां)
(v) पेंशन
(vi) उपदान
(vii) अन्य
II. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम
2. कुलः ख (I + II) राजस्व व्यय 3. राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (क-ख)
ग. पूंजीगत प्राप्तियांः
(i) कुल उधार (अर्थोपाय ओवरड्राफ्ट को अपवर्जित करके और शुद्ध साधारण भविष्य निधि प्राप्तियों को सम्मिलित करके)
(ii) उधार की वसूली
(iii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां
4. कुलः ग (i+ii+iii) पूंजीगत प्राप्तियां
घ. पूंजीगत व्ययः
I. राज्य स्कीमें
(i) पूंजी परिव्यय
(ii) उधार का प्रतिसंदाय
(iii) अन्य
II. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम
5. कुलः घ (I + II) पूंजीगत व्यय
ङ पूंजीगत घाटा (-)/अधिशेष (+) (ग-घ)
च. राजकोषीय घाटा [(3+[घ(I)(i+iii)]+घ(II)-ग(ii+iii)]
छ. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) [च-ख (I) (iii)]
ज. सकल राज्य घरेलू उत्पाद
झ. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) की प्रतिशतता के अनुसार राजकोषीय घाटा।
12400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

ञ. साधारण आर्थिक पर्यावरण एवं नीति परिवर्तनों के कारण विचलन से सम्बन्धित विवरण। ट. प्रस्तावित उपचारी उपायों का विवरण।"।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (वित्त)।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. Fin-G-A(3)-1/2018-Part-I, dated

14-02-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 14th February, 2024

No. Fin-G-A(3)-1/2018-Part-I.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the Governor of12401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005 as published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 5th July, 2005 vide this Department Notification No. Fin. Comm. D(4)-1/2002, dated 04-07-2005, namely:—

1. Short title.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Substitution of rule 3.— In the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005 (hereinafter referred to as the "said rules") for rule 3, the following shall be substituted, namely:—

"3. Annual Targets.—(1) The State Government shall take all possible steps in order to achieve the targets of revenue surplus, fiscal deficit and outstanding risk weighted guarantees as specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (1) of Section 5.

(2) The State Government shall maintain outstanding debt below 40 per cent of Gross State Domestic Product and shall endeavor to reduce the outstanding debt by an amount equivalent to 0.5 percent or more of the Gross State Domestic Product at the end of each financial year;

(3) In case the targets specified in sub-section (2) of Section 5 are exceeded, a statement of grounds which led to the exceeding of the targets shall be placed before the Legislative Assembly, alongwith the Medium Term Fiscal Plan Statement.".

3. Amendment of rule 5.— For clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"(i) revenue deficit as percentage of gross state domestic product.".

4. Amendment of rule 7.—For sub-rule (4) of rule 7 of said rules, the following shall be substituted, namely:—

"(4) Review of compliance by the Comptroller and Auditor General of India.—(a) The Comptroller and Auditor General of India shall carry out an annual review of the compliance of the provisions of the Act and the rules made thereunder by the State Government beginning with the financial year 2024-25.

(b) The review under sub-rule (1) shall include the following, namely:—

(i) analysis of achievement and compliance of targets and priorities set out in the Act and the rules made thereunder;

(ii) analysis of trends in receipts, expenditure and macro-economic parameters in relation to the Act and the rules made thereunder;

12402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

(iii) comments related to classification of revenue, expenditure, assets or liabilities having a bearing on the achievement of targets set out in the Act and the rules made thereunder;

(iv) analysis of disclosures made by the State Government to ensure greater transparency in its fiscal operations.

(c) For the purpose of conduct of the review under sub-rule (1), the Comptroller and Auditor General of India shall have the authority to—

(i) call for such records or information as he may require, for the preparation of the report; and

(ii) require that any accounts, books, papers and other documents which deal with or form the basis of, or are otherwise relevant to the review, shall be sent at such place as he may appoint for the inspection.

(d) The officer in charge of any office or department, the accounts of which are to be inspected and reviewed by the Comptroller and Auditor General, shall afford all facilities for such inspection and comply with the requests for such records or information as expeditiously as possible and in a complete form.

(e) The report of the Comptroller and Auditor General of India relating to review under sub-rule (1) shall be submitted to the Governor, who shall cause them to be laid on the table of Legislative Assembly."

5. Substitution of Forms 1, 4 and 5.—In the said rules,—

(a) for Form 1, the following shall be substituted, namely:—

"Form-1 (See rules 4 and 5) Medium Term Fiscal Plan Statement

A. FISCAL INDICATORS – ROLLING TARGETS:—

Fiscal Indicator Current year Revised Estimates Ensuing year Target: Budget Estimates Y Target for next two years
Y+1 Y+2
1. Revenue receipts
2. Revenue expenditure
3. Revenue deficit/Surplus as percentage of gross state domestic product.
4. Fiscal deficit as percentage of gross state domestic product.
5. Tax revenue as percentage of gross state domestic product.
6. Total outstanding debt as percentage of gross state domestic product.
7. Total outstanding guarantees as percentage of revenue receipts.
8. Gross State Domestic Product

B. ASSUMPTIONS UNDERLYING THE FISCAL INDICATORS

1. REVENUE RECEIPTS:

(a) Tax revenue growth rates and gross state domestic product growth rate (b) Non-tax revenue-Policy stance

2. CAPITAL RECEIPTS:

(a) Fresh Loans and Policy stance (b) Recovery of Loans (c) Other receipts (d) Borrowings-Public Debt and Other Liabilities

3. TOTAL EXPENDITURE:

(a) REVENUE ACCOUNT:—

(i) Salaries and Wages (ii) Pensions (iii) Interest Payments (iv) Major Subsidies (v) Others

(b) CAPITAL ACCOUNT:

(i) Loan and Advances

(ii) Capital Outlay

4. GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT GROWTH:

C. STATEMENT ON:

(i) the balance between revenue receipts and revenue expenditure.—The medium term fiscal plan statement may specify the tax-gross state domestic product ratio for the current year and subsequent three years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. An assessment of the capital receipts may be made, including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for gross state domestic product and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators. Discussion on expenditure on revenue account may also be made with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

12404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

(ii) the use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets.—The medium term plan statement may also specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out proposed changes among these categories and discuss it in terms of the overall policy of the Government in achieving the State's objectives.

(iii) recent economic trends and future prospects of growth affecting fiscal position of the State Government.

(iv) strategic priorities of the Government in the fiscal areas

(v) cumulative debt or liabilities.";

(b) for Form 4, the following shall be substituted, namely:—

"Form-4

(See rule 60)

Details of Number of Employees as on 31st March, .................

Number Salary
State Government Employees." ; and

(c) for Form 5, the following shall be substituted, namely:—

"Form-5

(See rule 7)

Review of Receipts and Expenditure

Item Budget Estimates for Current Year Latest Estimates for Current Year Expected Increase/ Decrease Reasons for Deviation
1 2 3 4 5
A. Revenue Receipts
(i) State's Own
(a) Tax revenue
(b) Non-tax revenue
(ii) Central transfers (including Central Taxes)
(iii) Centrally Sponsored Scheme Grants (excluding Centrally Sponsored Scheme Loans).
1. TOTAL: A (i to iii) Revenue Receipts
B. Revenue Expenditure
I. State Schemes:
(i) Salary
(ii) Social Security Pension
(iii) Interest Payment
(iv) Grants-in-Aid (Salary, Non- Salary and Capital Assets).
(v) Pension
(vi) Subsidy
(vii) Others
II. Centrally Sponsored Scheme
2. TOTAL: B (I + II) Revenue Expenditure
3. Revenue Deficit(-)/Surplus (+) (A-B)
C. Capital Receipts
(i) Total Borrowings (excluding Ways & Means overdraft and includes net General Provident Fund receipts)
(ii) Recovery of Loans
(iii) Miscellaneous Capital Receipts
4. TOTAL: C (i+ii+iii) Capital Receipts
D. Capital Expenditure
I. State Schemes:
(i) Capital Outlay
(ii) Repayment of Loans
(iii) Others
II. Centrally Sponsored Scheme
5. TOTAL: D (I + II) Capital Expenditure
E. Capital Deficit(-)/Surplus(+) (C-D)
F. Fiscal Deficit [(3+[D(I) (i+iii)]+D(II)-C(ii+iii)]
Primary Deficit(-)/Surplus(+) [F- G. B(I)(iii)]
I. Fiscal Deficit as percentage of GSDP H. Gross State Domestic Product
12406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

J. Statement regarding deviation attributed to general economic environment and policy changes.

K. Statement of proposed remedial measures.".

By order,

Sd/- Principal Secretary (Finance).

_____________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 02/C/ T/2024

तारीख पेशी : 21-02-2024 प्रधान सिंह पुत्र नौलू, निवासी महाल कोरली, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी प्रधान सिंह पुत्र नौलू, निवासी महाल कोरली, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त वार कलां के राजस्व महाल कोरली, मौजा थिल व पटवार वृत्त बडोग लाहड के महाल विसीं, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम प्रधाना पुत्र नौलू दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत वारी कलां आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में उसका नाम प्रधान सिंह दर्ज है। अतः दोनों नाम उसके सही नाम हैं तथा वह दोनों नामों से जाना जाता है लेकिन कुछ एक दस्तावेजों में अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रधान सिंह उपनाम प्रधाना पुत्र नौलू दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-02-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत ना होगा तथा प्रार्थी प्रधान सिंह पुत्र नौलू, निवासी महाल कोरली, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृा वार कलां के महाल कोरली, मौजा थिल व पटवार वृत्त बडोग लाहड के महाल विसीं, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां राजस्व अभिलेख में प्रधान सिंह उपनाम प्रधाना पुत्र नौलू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 03/C/ T/2024

तारीख पेशी : 21-02-2024 अजय कुमार पुत्र दीना नाथ, निवासी महाल व मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-- नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी अजय कुमार पुत्र दीना नाथ, निवासी महाल व मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल थिल व कुरेहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम अजय सिंह पुत्र दीना नाथ दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत थिल आधार कार्ड व पैन कार्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में उसका नाम अजय कुमार दर्ज है। अतः दोनों नाम उसके सही नाम हैं तथा दोनों नामों से वह जाना जाता है लेकिन कुछ एक दस्तावेजों में अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अजय कुमार उपनाम अजय सिंह पुत्र दीना नाथ दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-02-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत ना होगा तथा प्रार्थी अजय कुमार पुत्र दीना नाथ, निवासी महाल व मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृा थिल के महाल थिल व कुरेहड, मौजा थिल के अभिलेख में अजय कुमार उपनाम अजय सिंह पुत्र दीना नाथ दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्योति प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

12408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री ज्योति प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 23-11-1963 को गांव व डाकघर बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-02-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 20-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री मोहित रत्तन (हि0प्र0से0), कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख दायरा : 23-01-2024

तारीख पेशी : 23-02-2024 कमला देवी पुत्री श्री सरन दास, निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया कमला देवी पुत्री श्री सरन दास, निवासी गांव व डा0 खोली, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 16-10-1950 को हुआ था परन्तु उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत खोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 23-02-2024 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम इश्तहार राजपत्र केस नं0 : 104/23/तह0 चमारू राम पुत्र रूमी पुत्र गिटू, निवासी महाल जूहल, डा0 खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. शिव चरण, 2. उत्तम चन्द, 3. संजीव कुमार पुत्र व 4. ब्रहमी देवी विधवा धामी, 5. दीनानाथ, 6. मिलाप चन्द, 7. विमला देवी पुत्री नथू, 8. हलो Through L R S, कमलेश कुमार, कुलदीप कुमार, अंजु देवी पुत्रियां हल्लो पुत्री नथु, 9. सुभाष चन्द, 10. रमेश चन्द पुत्र व 11. पवना देवी, 12. रितू देवी पुत्रियां व 13. कान्ता देवी विधवा हिरदू, 14. विशन दास, 15. अमर सिंह पुत्र व 16. सैना देवी, 17. लच्छमी देवी पुत्रियां महाजन, 18. पृथ्वी राज Through L R S, कृष्ण चन्द, शीला, लच्छमी, रजनी, रेशमा, सोमा पुत्रियां व कमला विधवा पृथ्वी राज, 19. शुभकरण Through L R S, अशोक कुमार, सन्नी कुमार पुत्र व जोगीन्द्रा देवी, रजनी देवी, सुषमा देवी पुत्रियां शुभकरण, 20. भूपिंदर पुत्र, 21. निर्मला देवी, 22. गुजरो देवी, 23 प्यारी पुत्रियां रौनकी, 24. ओंकार सिंह, 25. सुरेश चन्द, 26. नन्त राम उपनाम आत्मा राम, 27 संतोष कुमार उपनाम संत राम पुत्र सौंकी, 28 ईश्वर दास पुत्र कंठू, 29 कुमारी बबली पुत्री इच्छया देवी, 30. चरण दास, 31. मिलाप चन्द पुत्र व 32. रीता देवी पत्नी मोती, 33. होशियार सिंह, 34. केवल कृष्ण, 35. रणजीत सिंह, 36. श्रेष्टा देवी, 37. रजीना देवी पुत्रियां व 38. सोमा देवी विधवा सैनी, 39. हुजाति राम पुत्र दालती, 40. हंस राज पुत्र दालती, निवासी महाल जूहल, मौजा घानियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 41, खतौनी नं0 97, ता 101, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 00-70-87 है0 वाक्या महाल जूहल, मौजा घानियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रार्थी चमारू राम, निवासी महाल जूहल, डा0 घानियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-02-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बन्धी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 23-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 02/BDR/2024 12410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 श्री सतीश चन्द पुत्र अमीर चन्द, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्री सतीश चन्द पुत्र अमीर चन्द, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी माता सोमा देवी, निवासी दरुग का देहांत दिनांक 06-04-1976 को महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत दरुग में मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 23-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण मुकद्दमा संख्या : 03/BDR/2024

. . प्रार्थिया। श्रीमती सत्या देवी पुत्री जैसी राम, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। श्रीमती सत्या देवी पुत्री जैसी राम, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-01-1949 को महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत ढण्डोल में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का धर्मशाला का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में12411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 23-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 26-02-2024 मुकद्दमा नं0 : 11/NT/2024

सुती देवी पुत्री भूट्‌टू राम पुत्र जोधा, निवासी गांव व डा0 दियोग्रां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सुती देवी पुत्री भूट्‌टू राम पुत्र जोधा, निवासी गांव व डा0 दियोग्रां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव व डा0 दियोग्रां, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में दिनांक 01-01-1956 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत दियोग्रां के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत दियोग्रां को पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 12-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-02-2024 श्री चमारू राम पुत्र श्री सीतू, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . वादी।12412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 बनाम

अशोक कुमार, विनोद कुमार, ईश्वर दास पुत्रान, श्रीमती रेखा देवी, दर्शना देवी पुत्रियां श्री सीतू सभी . . प्रतिवादीगण। निवासी महाल चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 59, खतौनी नं0 84, खसरा नं0 कित्ता 4, रकबा तादादी 00-38-97 है0 वाक्या महाल हार (चड़ी), तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2015-16.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-02-2024 यशपाल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी महाल कुठमां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

सुरेश कुमार पुत्र श्री जीत सिंह, संतोष कुमारी, पुष्पा देवी, सुदेश कुमारी पुत्रियां श्री जीत सिंह, निवासी . . प्रतिवादीगण। महाल कुठमां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 17 व 18, खसरा नं0 कित्ता 13, रकबा तादादी 00-41-55 है0 वाक्या महाल कुठमां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2015-16.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।12413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि :

पेशी तारीख : 26-02-2024 यशपाल सिंह पुत्र जीत सिंह, निवासी महाल कुठमां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

सुरेश कुमार पुत्र श्री जीत सिंह, संतोष कुमारी, पुष्पा देवी, सुदेश कुमारी पुत्रियां श्री जीत सिंह, आशा देवी पुत्री चूहा, प्रीतम सिंह पुत्र श्री खेम सिंह, केवल सिंह, जीवन कुमार, योगराज पुत्रान डूमणू, निवासी महाल . . प्रतिवादीगण। कुठमां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.--तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 20, खतौनी नं0 27 व 28, खसरा नं0 कित्ता 2, रकबा तादादी 00-02-90 है0 वाक्या महाल कुठमां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2015-16.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 26-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री नोरबू छेरिंग पुत्र श्री डंडुप, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव व डा0 पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

12414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नोरबू छेरिंग पुत्र श्री डंडुप, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव व डा0 पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरी भतीजी नीमा छेरिंग का जन्म दिनांक 16-10-2017 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत हलाण-2 के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ग्राम पंचायत हलाण-2 व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि नीमा छेरिंग पुत्री पांसग छेरिंग लामा की जन्म तिथि 16-10-2017 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को नीमा छेरिंग पुत्री पांसग छेरिंग लामा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-02-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीें होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत हलाण-2 के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री डोले राम हाल पत्नी श्री टेक चन्द, निवासी गांव व डा0 बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री डोले राम हाल पत्नी श्री टेक चन्द, निवासी गांव व डा0 बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 14-02-1979 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत करजां के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ग्राम पंचायत करजां व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री डोले राम की जन्म तिथि 14-02-1979 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री डोले राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-02-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी12415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 उजर/एतराज मान्य नहीें होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत करजां के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री नोरबू छेरिंग पुत्र श्री डंडुप, मूल निवासी तिब्तयन कलोनी निगमापा कालेज, बुद्धा टैंपल तुमेर रोड उत्तराखण्ड, हाल निवासी गांव व डा0 पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नोरबू छेरिंग पुत्र श्री डंडुप, मूल निवासी नेपाल, हाल निवासी गांव व डा0 पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरी भतीजी का जन्म दिनांक 24-11-2019 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत हलाण-2 के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ग्राम पंचायत हलाण-2 व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि छेरिंग यंगजोम पुत्री पांसग छेरिंग लामा की जन्म तिथि 24-11-2019 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को छेरिंग यंगजोम पुत्री पांसग छेरिंग लामा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-02-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीें होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत हलाण-2 के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

दायर तिथि : 08-01-2024 केस नं0 : 02-DT/2024 12416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 श्री हरबन्स लाल पुत्र श्री प्रशोतम दास, साकन गांव भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरबन्स लाल पुत्र श्री प्रशोतम दास, साकन गांव भुन्तर, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके दादा स्व0 श्री विश्वादेव की मृत्यु दिनांक 19-03-1975 को स्थान गांव व डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुई है परन्तु मैं और मेरे परिवार के सदस्य मेरे दादा श्री विश्वादेव की मृत्यु का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री विश्वादेव पुत्र श्री राम नाथ की मृत्यु का इन्द्राज दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-02-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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In the Court of Sh. Raman Sharma (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Mr. Vinod Kumar s/o Sh. Hem Raj, r/o Dalah, P.O. & Tehsil Paddar, Distt. Mandi, H.P. and Smt. Draupadi age 28 years d/o Sh. Dev Raj, r/o Village Nasogi, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Vinod Kumar s/o Sh. Hem Raj, r/o Dalah, P.O. & Tehsil Paddar, Distt. Mandi, H.P. and Smt. Draupadi d/o Sh. Dev Raj, r/o Village Nasogi, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. has presented an application on 30-01-2024 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 01-03-2024 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally12417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 5th day of February, 2024.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 47/2023

तारीख दायर : 19-10-2023 1. श्रीमती पिंकी देवी पुत्री गोकल राम, निवासी पशाड धार गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बाबत इंतकाल उल-खबरी/लापता बारे।

दरख्वास्त नाम इंतकाल उल-खबरी/लापता कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती पिंकी देवी पुत्री श्री गोकल राम, निवासी पशाड धार गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक आवेदिका के भाई गरीबू पुत्र गोकल राम पिछले 30 वर्षों से लापता है जिसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। आवेदिका अराजी खाता/खतौनी नं0 22/59 व 23/61 का मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल दर्ज करवाना चाहती है

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि गांव गौरा में अराजी खाता/खतौनी नं0 22/59 व 23/61 का मकफूल उल-खबरी का इन्तकाल दर्ज बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)। 12418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 ब अदालत श्री विष्णु नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

1. श्री जय सिंह पुत्र श्री माडू राम, गांव खल्टी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सरहान, जिला . . प्रार्थीगण। शिमला (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख शाहधार में दर्ज करने बारे।

श्री जय सिंह पुत्र श्री माडू राम, गांव खल्टी, डाकघर सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अपने नाता पोती का पंजीकरण ग्राम पंचायत शाहधार के अभिलेख में दर्ज करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक अपने तीनों नाता पोती जिनका नाम व आयु को पंचायत अभिलेख में दर्ज इन्द्राज करना चाहता है जिनका नाम व उम्र क्रमशः इस प्रकार से हैः-

क्रम संख्या नाम जन्म तिथि
1. सिमरन पुत्री संज्य कुमार 10-08-2013
2. काव्या पुत्री संज्य कुमार 24-04-2015
3. अनमोल प्रजापति पुत्र संज्य कुमार 09-09-2018

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पंचायत अभिलेख में उपरोक्त प्रार्थी के नाता पोती का नाम दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 02/2024 तारीख संस्थापन : 29-01-2024 श्री जिया लाल पुत्र रती राम, निवासी बाग, डाकघर बासाधार, उप-तहसील देहा, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।12419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

श्री जिया लाल पुत्र रती राम, निवासी बाग, डाकघर बासाधार, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सेहत इन्द्राज राजस्व माल में नाम दुरुस्त करने बारे गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के खाता/खतौनी नं0 32/50-57, कित्ता-44, रकबा तादादी 06-01-82 हैक्टर, महाल बड़ोग, पटवार वृत्त बासाधार में जय लाल है जोकि गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, बैंक पासबुक, शपथ-पत्र उक्त सभी दस्तावेजों में जिया लाल दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी का नाम जय लाल के बजाये जिया लाल सही व दुरुस्त करना चाहता है। प्रकरण क्षेत्रीय अभीकरण को छानबीन हेतु भेजा गया तथा उक्त प्रार्थी ने जो दस्तावेज पेश किए उसकी पुष्टि क्षेत्रीय अभीकरण ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की है जो मिसल के साथ संलग्न है।

अतः सर्वसाधारण व सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उक्त जिया लाल का नाम दुरुस्त करने बारे किसी व्यक्ति या सगे सम्बन्धियों को कोई एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 29-02-2024 को 11.00 बजे तक या इससे पूर्व हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद उजर करने पर उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा अन्यथा दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Smt. Jiyamani d/o Sh. Jabu Ram, r/o Village Chanedi, P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh at present w/o Sh. Thakur Dass, r/o Chanedi, P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, the above named applicant have preferred an application before me regarding registration of her name and date of birth as Jiyamani d/o Sh. Jabu Ram date of birth 01-01-1975 in the Birth and Death Register at Gram Panchayat Thana-Nankhari, Development Block Nankhari, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding entery of the name and date of birth mentioned above they should appear before the undersigned on or before 04-03-2024 either personally or through their authorized agent/pleader.

12420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 3rd day of the February, 2024 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

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In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Ranjan Kumar s/o Sh. Balbir Chand, r/o Village Sainsowal, P.O. Kalwan, Tehsil Nangal Sainsowal, District Roop Nagar, Punjab, Pin Code-140 117 aged about 32 years.

2. Ms. Ripna d/o Shyam Lal, r/o Village & P.O. Seema, Tehsil Rohru, District Shimla . . Applicants. (H.P.), Pin Code-171 207 aged about 34 years

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the Intended Marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Ranjan Kumar s/o Sh. Balbir Chand, r/o Village Sainsowal, P.O. Kalwan, Tehsil Nangal Sainsowal, District Roop Nagar, Punjab, Pin Code-140 117 and Ms. Ripna d/o Shyam Lal, r/o Village & P.O. Seema, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.), Pin Code 171 207 have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned for intended marriage under Section 5 of Special Marriage Act,1954 and have applied for registration of their marriage.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this intended marriage can file the objections personally or through their authorized agent/advocates in writing before this court on or before 07-03-2024. The objection received after 07-03-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 6th day of February, 2024.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla (H.P.).

12421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Kapil s/o Chhoti Lal, r/o Village & P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) aged about 23 years.

2. Monika d/o Sh. Roop Lal, r/o Village Dalgaon, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District . . Applicants. Shimla (H.P.) aged about 18 years

Versus

General Public

Subject.— Proclamation for the Intended Marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Kapil s/o Chhoti Lal, r/o Village & P.O. Karasa, Tehsil Rohru and Monika d/o Sh. Roop Lal, r/o Village Dalgaon, P.O. Kutara, Tehsil Rohru have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned for intended marriage under Section 5 of Special Marriage Act,1954 and have applied for registration of their marriage.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this intended marriage can file the objections personally or through their authorized agent/advocates in writing before this court on or before 07-03-2024. The objection received after 07-03-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 6th day of February, 2024.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,

District Shimla, H. P.

In the matter of :

Sh. Subhash Chand s/o Late Sh. Fina Dass, r/o Village & P.O. Chillala, Tehsil Chirgaon, . . Applicant. District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

12422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Subhash Chand s/o Late Sh. Fina Dass, r/o Village & P.O. Chillala, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of his son Kavyansh Rayan 26-07-2010 in the record of Birth Register, Gram Panchayat Bhamphar, Development Block Chirgaon.

Now, therefore objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Kavyansh Rayan 26-07-2010 they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 5th day of February, 2024.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla (H.P.).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती रेशम कौर पुत्री श्री जगत सिंह, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रेशम कौर पुत्री श्री जगत सिंह, निवासी हरिपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपना जन्म/मृत्यु तिथि 09-02-1963 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म/मृत्यु तिथि 09-02-1963 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती रेशम कौर पुत्री श्री जगत सिंह, निवासी हरिपुर टोहाना की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती रेशम कौर की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।12423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 आज दिनांक 19-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बिदिया देवी पत्नी श्री बग्गा राम, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

बिदिया देवी पत्नी श्री बग्गा राम, निवासी डोईवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपना जन्म/मृत्यु तिथि 13-04-2000 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत रामपुर बंजारन में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म/मृत्यु तिथि 13-04-2000 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बिदिया देवी पत्नी श्री बग्गा राम, निवासी डोईवाला की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रामपुर बंजारन, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त बिदिया देवी की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री अख्तर अली पुत्र श्री नजीर मोहम्मद, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी। (हि0प्र0)

बनाम12424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 आम जनता . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अख्तर अली पुत्र श्री नजीर मोहम्मद, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपना जन्म/मृत्यु तिथि 02-03-1979 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पातलियों में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म/मृत्यु तिथि 02-03-1979 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री अख्तर अली पुत्र श्री नजीर मोहम्मद, निवासी पातलियों की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पातलियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री अख्तर अली की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री लियाकत अली पुत्र श्री नजीर मोहम्मद, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी। (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लियाकत अली पुत्र श्री नजीर मोहम्मद, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपना जन्म/मृत्यु तिथि 13-12-1976 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पातलियों में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म/मृत्यु तिथि 13-12-1976 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री लियाकत अली पुत्र श्री नजीर मोहम्मद, निवासी पातलियों की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पातलियों,12425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री लियाकत अली की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2024

दायर तिथि : 09-01-2024 आत्मा राम पुत्र कंठी राम, निवासी जामना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी आत्मा राम पुत्र कंठी राम, निवासी जामना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिले केसिस/2023-9592, दिनांक 28-12-2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 परिवार नकल ग्राम पंचायत जामना, आधार कार्ड मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 29-04-2022 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत जामना के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री आत्मा राम पुत्र कंठी राम, निवासी ग्राम जामना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-01-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। 12426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 समक्ष श्री राजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 02-03-2024 मिसल नं0 : 01/13(3) of 2024

श्रीमती मंजू शर्मा पुत्री श्री ज्ञान दत, निवासी रूणजा, डा0 चलाना, ग्राम पंचायत नेहर स्वार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती मंजू शर्मा पुत्री श्री ज्ञान दत, निवासी रूणजा, डा0 चलाना, ग्राम पंचायत नेहर स्वार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि प्रार्थिया का नाम व जन्म मिति 16-10-1984 जोकि ग्राम पंचायत नेहर स्वार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 02-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायला का नाम व जन्म मिति 16-10-1984 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री दयानंद शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 14/2023

तारीख मरजुआ : 23-05-2023 श्री केवलराम पुत्र श्री पूनाराम, निवासी वार्ड नं0 1 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत कागजात माल में दुरुस्ती बारे।

वादी श्री केवलराम पुत्र श्री पूनाराम, निवासी वार्ड नं0 1 राजगढ़, डाकघर व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 37(1) हि0प्र0 भू-अधिनियम 1954 के तहत अपनी उप-जाति दुरुस्त करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। श्री केवलराम पुत्र श्री पूनाराम के द्वारा आवेदन-पत्र में बताया गया12427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 कि उनकी उप-जाति राजस्व कागजात में चंग शंग दर्ज है। जिसको वह दुरुस्त कर कौशल दर्ज करवाना चाहता है। सायल द्वारा मौजा राजगढ़ प्रथम के कागजात माल में अपनी उप-जाति दुरुस्त कर कौशल दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को वादी श्री केवलराम की उप-जाति दुरुस्ती बारे कोई जानकारी या एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा कानूनगो राजगढ़ प्रथम व पटवारी हल्का को श्री केवलराम पुत्र श्री पूनाराम की उप-जाति दुरुस्त कर कौशल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगेे।

आज दिनांक 31-01-2024 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01/2024

तारीख मरजुआ : 31-01-2024 श्रीमती सुमन पुत्री श्री जग्गू व श्रीमती चांदनों, निवासी ग्राम गढोल, डाकघर चुरवाधार, ग्राम पंचायत नेहरपाब, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती सुमन पुत्री श्री जग्गू व श्रीमती चांदनों, निवासी ग्राम गढोल, डाकघर चुरवाधार, ग्राम पंचायत नेहरपाब, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेहरपाब के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर-हाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सकी। उनके अनुसार उनका जन्म दिनांक 21-10-1965 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत नेहरपाब के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती सुमन पुत्री श्री जग्गू व श्रीमती चांदनों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेहरपाब में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत नेहरपाब को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। 12428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945 आज दिनांक 31-01-2024 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं ना0 तहसीलदार,

राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Heera Lal s/o Tek Singh, Village Panjain, P.O. Panjain, Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Heera Lal to Hansu Aarya.

HEERA LAL

s/o Tek Singh,

Village Panjain, P.O. Panjain,

Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Mahender Singh s/o Chamari, Village Dharyana, P.O. Sadayana, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) in my Adhar No. 401336130366 my name Bhinder Singh wrongly entered my correct name is Mahender Singh.

MAHENDER SINGH

s/o Chamari,

Village Dharyana, P.O. Sadayana,

Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Shiv Ram Azad s/o Late Sh. Shyama Nand resident of Sita Ram building Bharari, Shimla and permanent resident of Azad Niwas, Upper Bharari, Shimla and Village Limbra, P.O. Todsa, Sub-Tehsil Jangla, Chirgaon, District Shimla declare that I have changed my name from Shiv Ram to Shiv Ram Azad. All concerned please may note.

SHIV RAM AZAD,

s/o Late Sh. Shyama Nand,

Azad Niwas, Upper Bharari, Shimla and Village Limbra,

P.O. Todsa, Sub-Tehsil Jangla, Chirgaon, District Shimla (H.P.).

12429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

CHANGE OF NAME

I, Tejindra Kumari d/o Relu Ram, r/o Village Dagail, P.O. Kalhani, Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.) in my Aadhar No. 823981666969 my name Jitendra wrongly entered my correct name is Tejindra Kumari.

TEJINDRA KUMARI

d/o Relu Ram,

r/o Village Dagail, P.O. Kalhani,

Tehsil Bagachanogi, District Mandi (H.P.).

12430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी 2024/26 माघ, 1945

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-02-15.238_gazette_2024-15_02_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-02-15.238_gazette_2024-15_02_2024.