राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 16 फरवरी, 2024/27 माघ, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 08 फरवरी, 2024
संख्याः पी.बी.डब्ल्यू.-ए.ए.(3)-2/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 239—राजपत्र/2023-16-02-2024 (12431) 12432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी.बी.डब्ल्यू.-ए.बी.(2)-123/2005-प्ए तारीख 25 अगस्त, 2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपाबन्ध-"क" में,-
(क) स्तम्भ संख्याः 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-- "1030 (एक हजार तीस)।";
(ख) स्तम्भ संख्याः 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-- "ग्रुप-बी"।";
(ग) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-- "(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः
"हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)-11
"(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्घियांः--
"हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।";
(घ) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-- "(i) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।;
(ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।";
(ङ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- (iv) कार्य निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनके पास केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी ंस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा हो और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (अ) को दे दिया जाएगा।
. .2.5 प्रतिशत।12433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित सौ बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--
| रोस्टर बिन्दु संख्या | प्रवर्ग |
| पहला, दूसरा, सातवां, नौवांं, दसवां, बारहवां, तेरहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सतरहवां, उन्नीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, अट्ठाईसवां, तीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, इकतीसवां, तैतीसवां, चौंतीसवा, पैंतीसवां, अड़तीसवां, उनतालीसवां, चालीसवां, बयालीसवां, तैतालीसवां, चवालीसवां, पैंतालीसवां, छियालीसवां, सैंतालीसवां, उनचासवां, इक्यावनवां, बावनवां, अड़तालीसवां, तरेपनवां, पचपनवां, छप्पनवां, सतावनवां, अठावनवां, उनसठवां, साठवां, इकसठवां, तिरेसठवां, चौंसठवां, पैंसठवां, छियासठवां, सड़सठवां, उनहत्तरवां, सत्तरवां, इकत्तरवां, बहत्तरवां, तिहत्तरवां, पचहत्तवां, छिहत्तरवां, सतहत्तरवां, अठहत्तरवां, उनासीवां, इक्यासीवां, बयासीवां, तिरासीवां, पचासीवां, छियासीवां, सतासीवां, अठासीवां, नवासीवां, नब्बेवां, इक्यानवेवां, बानवेवां, तिरानवेवां, चौरानवेवां, पचानवेवां, सतानवेवां एवं निन्यानवेवां | सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत। |
| प्रोन्नति द्वारा | |
| अठारवां | प्रवर्ग (i) 0.5 प्रतिशत |
| तीसरा | प्रवर्ग (ii) 0.5 प्रतिशत |
| चौथा, ग्यारहवां, इक्कीसवां, उनतीसवां, बत्तीसवां, छत्तीसवां, इकतालीसवां, पचासवां, बासठवां, एवं अस्सीवां | प्रवर्ग (iii) 11.5 प्रतिशत |
| पांचवां, चौवनवां एवं अड़सठवां | प्रवर्ग (iv) 2.5 प्रतिशत |
| बीसवां | प्रवर्ग (v) 0.5 प्रतिशत |
| छठवां, सैंतीसवां, चौहत्तरवां, चौरासीवां एवं सौवां प्रवर्ग (vi) 5.5 प्रतिशत | |
| आठवां, चौदहवां, छियानवेवां एवं अठानवेवां | प्रवर्ग (vii) 4 प्रतिशत।"; |
(च) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-- "(क) सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण, और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। (ख) लोप किया जाएगा।";
(छ) स्तम्भ संख्या 15-क (II) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को रुपए 23,100/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 (साठ) प्रतिशत होगी] प्रतिमास संदत्त की जाएगी।";
12434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 (ज) स्तम्भ संख्या 15-क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--
"(क) संविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, द्वारा अवधारित किया जाएगा।;
(ख) लोप किया जाएगा।";
(झ) स्तम्भ संख्या 15-क (v) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।";
() स्तम्भ संख्या 15-क (VII) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को रुपए 23,100/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 (साठ) प्रतिशत होगी] प्रतिमास संदत्त की जाएगी।";
3. उपाबन्ध- "ख" का संशोधन.--परिशिष्ट-II की क्रम संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
"2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रुपए 23,100 [जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर (लेवल) के प्रथम कोष्ठ का साठ (60) प्रतिशत, के बराबर होगी] प्रतिमास होगी।"
आदेश द्वारा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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[Authoritative English text of This Department Notification No. PBW-AA(3)-2/2018, Dated 08-02-
2024, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th February, 2024
No. PBW-A A (3)-2/2018.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Engineer (Civil), Class-III (Non-Gazatted)12435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 Recruitment & Promotion Rules, 2012 notified vide this Department Notification No. PBW-AB(2)- 123/2005-I, dated 25-08-2012, namely:—
1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Engineer (Civil), Group-B Recruitment & Promotion (3rd Amendment) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Engineer (Civil), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2012,—
(a) For the existing provisions against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:—
"1030 (One thousand thirty).";
(b) For the existing provisions against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:—
"Group-B";
(c) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—
" (i) Pay band for regular incumbent(s):
Level-11 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
(ii) Emoluments for contract employee(s):
60% of the first cell of the applicable level of matrix of pay matrix corresponding cadre, as per HP Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.";
(d) For the existing provisions against Column No. 10, the following shall be substituted, namely:—
"(i) 75% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.
(ii) 25% by promotion.";
(e) For the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—
(iv) By promotion from amongst the Work Inspector having three years regular full time Diploma in Civil Engineering from an Institute/University duly recognized by the Central/State Government with 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which the quota will go to Column 11 (v) below.
…2.5%12436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 For filing up the posts of Junior Engineer (Civil) the following 100 points post based roster shall be followed:—
| Roster point No. | Category |
| 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 & 99. | Direct recruit 75% |
| By promotion | |
| 18 | Category (i) 0.5% |
| 3 | Category (ii) 0.5% |
| 4, 11, 21, 29, 32, 36, 41, 50,62 & 80 | Category (iii) 11.5% |
| 5, 54 & 68 | Category (iv) 2.5% |
| 20 | Category (v) 0.5% |
| 6, 37, 74, 84 & 100 | Category (vi) 5.5% |
| 8, 14, 96 & 98 | Category (vii) 4%."; . |
(f) For the existing provisions against Column No. 15, the following shall be substituted, namely:—
"(a) Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standard / syllabus etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.
(b) To be deleted.";
(g) For the existing provisions against Column No. 15-A(II), the following shall be substituted, namely:—
"The Junior Engineer (Civil) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.23,100/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).";
(h) For the existing provisions against Column No. 15-A(IV), the following shall be substituted, namely:—
(a) Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by12437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.
(b) To be deleted."
(i) For the existing provisions against Column No. 15-A(V), the following shall be substituted, namely:—
As may be constituted by the concerned recruiting agency from time to time.
(j) For the existing provisions against Column No. 15-A(VII), the following shall be substituted, namely:—
(a) The Junior Engineer(Civil) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 23,100/- P.M. (which shall be equal to 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).
3. Amendment of Annexure-"B".—For the existing provisions against Sl. No. 2 of Appendix-II, the following shall be substituted, namely:—
"2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 23, 100/- P.M. (which shall be equal to 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).".
By order,
Principal Secretary (PW).
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कार्यालय, प्रशासक, पुनर्वासन व पुनव्र्यवस्थापन एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
संशोधित सूचना
दिनांक 31 जनवरी, 2024
क्रमांक 119/R&R/Gaggal A.P. Expansion.—यह कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 114/R&R/Gaggal A.P. Expansion, दिनांक 30-01-2024 के माध्यम से भेजी गई सूचना के साथ संलगित अनुलग्नक-''क'' के बिन्दू संख्या 13 में जनता के हित को मध्यनजर रखते हुए निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है कि :--
''अनुलग्नक-''क'' के बिन्दू संख्या 13 के सामने दर्शाई गई तिथि '06-02-2024 प्रातः 11 बजे से' के बजाए '07-02-2024 प्रातः 11 बजे से' पढ़ी जाए।
हस्ताक्षरित/-
(डॉ0 हरीश गज्जू, हि0प्र0से0), प्रशासक, पुनर्वासन व पुनव्र्यवस्थापन एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0प्र0)।12438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 09 फरवरी, 2024
संख्याः टी.पी.टी.-एफ(6)-1/2021.-- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उप-धारा (3) और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 51-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 और धारा 3क के अधीन संदेय मोटर यान कर (टोकन कर/पथ कर और विशेष पथ कर) पर यदि वाहन राज्य में विधिमान्य सर्टिफिकेट ऑफ डिपौजिट प्रस्तुत करने पर रियायत की दर विनिर्दिष्ट करते हैं; प्रथम बार रजिस्ट्रकृत है, अर्थातः-- (i) गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत; और
(ii) परिवहन वाहनों के मामले में पन्द्रह प्रतिशतः
परन्तु यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध रहेगीः
परन्तु यह और कि गैर-परिवहन वाहनों पर यह रियायत केवल पहले रजिस्ट्रीकरण के दौरान लागू होगी। जबकि परिवहन वाहनों के लिए रियायत रजिस्ट्रीकरण की तारीख से और उसके पश्चात् के अवसरों पर लागू होगी, जब हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन टोकन कर का संदाय किया जाता है। उक्त उल्लिखित कर रियायत तभी लागू होगी, यदि नया अधिगृहीत वाहन और स्क्रैप किया जा रहा पुराना वाहन एक ही वाहन श्रेणी के हैं।
स्पष्टीकरण.--1 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए इन अवधियों की गणना दोनों मामलों में पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।
स्पष्टीकरण.--2 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपौजिट अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो मोटरयान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में दिया गया है।
स्पष्टीकरण.--3 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपौजिट की विधिमान्यता ऐसी होगी, जैसी समय-समय पर यथासंशोधित मोटरयान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 10 के उप-नियम (1) के खंड (xii) में यथाउपबंधित है।
यह अधिूसचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
आदेश द्वारा, आर0डी0नजीम, प्रधान सचिव (परिवहन)।12439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
[Authoritative English Text of this department Notification No. TPT-F(6)-1/2021, dated
09-02-2024 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th February, 2024
No. TPT-F(6)-1/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 and rule 51A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to specify the rate of concession on the Motor Vehicle Tax (Token tax/Road tax and Special Road Tax) payable under section 3 and Section 3 A of the said Act, in case of vehicle is registered for the first time against submission of valid 'Certificate of Deposit' in the State, namely:—
(i) Twenty five percent, in case of Non-Transport vehicles; and
(ii) Fifteen percent, in case of Transport vehicles:
Provided that this concession shall be available upto eight years, in case of transport vehicles, and upto fifteen years, in case of non-transport vehicles.
Further, provided that this concession is applicable to Non-Transport vehicles only during the first registration. Whereas, for Transport Vehicles, the concession applies from the date of registration and on subsequent occasions when token tax is paid in accordance with the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1974 (as amended) and the rules made thereunder. The tax concession outlined above will be applicable, if the newly acquired vehicle and the old vehicle being scrapped belong to the same vehicle category.
Explanation.—1 For the purpose of this notification, these periods shall be reckoned from the date of first registration in both cases.
Explanation.—2 For the purpose of this notification, the expression Certificate of Deposit shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 of Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.
Explanation.—3 For the purpose of this notification, the validity of Certificate of deposit shall be such as provided in clause (xii) of sub-rule (1) of rule 10 of Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, as amended from time to time.
This notification shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
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By order, Sd/- (R. D. NAZEEM), Principal Secretary (Transport).
12440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 09 फरवरी, 2024
संख्याः टी.पी.टी.-एफ(6)-1/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान कर (टोकन/पथ कर, विशेष पथ कर) पर एकमुश्त अधित्यजन प्रदान करने, साथ ही पुराने यान जो पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा (आर0वी0एस0एफ) पर स्क्रैप किए जाएंगे, के लिए संबंधित ब्याज और शास्तियों में एकमुश्त अधित्यजन प्रदान करने की घोषणा करते हैं जैसा कि यान स्वामियों ने मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन अपने पुराने यानों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विकल्प चुना था।
यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।
आदेश द्वारा, आर0डी0नजीम, प्रधान सचिव (परिवहन)।
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[Authoritative English Text of this department Notification No. TPT-F(6)-1/2021, dated
09-02-2024 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th February, 2024
No. TPT-F(6)-1/2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to announce a one-time waiver of Motor Vehicle Tax (Token/Road tax, Special Road Tax), as well as a one-time waiver of associated interest and penalties for old vehicles that will be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF), as opted by vehicle owners to encourage them to scrap their old vehicles under Motor Vehicles (Registration and functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules, 2021.
This notification shall be valid for one year from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- (R. D. NAZEEM), Principal Secretary (Transport).
12441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001NOTIFICATION
Shimla, the 1st December, 2023
No. HHC/Admn.16(13)74-XI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Archana (HIM/194/2016), Ms. Prtima Kumari (HIM/421/2018) and Ms. Alka Chauhan (HIM/303/2017) Advocates, as Oath Commissioners at District Courts Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for, administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order,
Sd/- Registrar (Administration).
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th December, 2023
No. HHC/Admn.16(21)75-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Jyoti Dogra (HIM/562/2021), Advocate, as Oath Commissioner for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order,
Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th November, 2023
No. HHC/Admn.16(22)75-VI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal12442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ashwani Sharma (HIM/12/2016), Advocate, as Oath Commissioner at Sarahan, District Sirmaur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order,
Sd/- Registrar (Administration).
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th January, 2024
No. HHC/Admn.6(23)74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in his under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judge-cum-JMFC, Chamba and Civil Judge-cum-JMFC, Tissa and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Courts under Major head "2014-Administration of Justice" during the special casual leave period w.e.f. 05-02-2024 to 18-02-2024.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th January, 2024
No. HHC/Admn.6(23)74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in his under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-JMFC, Chamba, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Chamba, Additional District and Sessions Judge, Chamba, Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba and Civil Judge-cum-JMFC, Dalhousie and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Courts under Major head "2014-Administration of Justice" during the special casual leave period w.e.f. 27-01-2024 31-01-2024 & 27-01-2024 to 31-01-2024, 21-01-2024 to 04-02-2024 and 21-01-2024 to 04-02-2024, respectively.
By order,
Sd/- Registrar General.
12443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001NOTIFICATION
Shimla, the 1st December, 2023
No. HHC/Admn.16(13)74-XI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Archana (HIM/194/2016), Ms. Prtima Kumari (HIM/421/ 2018) and Ms. Alka Chauhan (HIM/303/2017) Advocates, as Oath Commissioners at District Courts Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for, administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order,
Sd/- Registrar (Administration).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th November, 2023
No. HHC/Admn.16(34)89-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Quem (HIM/07/2019) and Ms. Maina Devi (HIM/308/2017), Advocates, Tissa as Oath Commissioners at Tissa, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar (Administration).
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th November, 2023
No. HHC/Admn.16(7)74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of12444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Mrs. Ambalika (HIM/731/2021), Advocate, as Oath Commissioner at Jawali, District Kangra, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order,
Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th November, 2023
No. HHC/Admn.16(22)75-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Sohan Singh (HIM/99/2017), Advocate, as Oath Commissioner at Paonta Sahib, H.P. for a period of two years w.e.f. 25-11-2023 for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order,
Sd/- Registrar (Administration).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th November, 2023
No. HHC/Admn.16(22)75-VI.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of powers vested in him U/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Ashwani Sharma (HIM/12/2016), Advocate, as Oath Commissioner at Sarahan, District Sirmaur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar (Administration).
12445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 01/तह0/2024
तारीख पेशी : 18-03-2024 1. श्री पंकज ठाकुर पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी गांव व डा0 लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. दीक्षा राणा पुत्री श्री देश राज, निवासी कच्छाल भण्डारियां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थीगण। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी/राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।
प्रार्थीगण 1. श्री पंकज ठाकुर पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी गांव व डा0 लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 2. दीक्षा राणा पुत्री श्री देश राज, निवासी कच्छाल भण्डारियां, डा0 व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 03-07-2017 कोे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ लोअर लम्बागांव में सम्पन्न हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत लोअर लम्बागांव में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।
अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-03-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लोअर लम्बागांव को जारी कर दिया जायेगा। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-02-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 02/तह0/2024
तारीख पेशी : 18-03-2024 1. श्री भवानी दास पुत्र श्री पंजाव सिंह राणा, निवासी गांव व डा0 हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. मीना राणा पुत्री श्री हरी राम, निवासी गांव कोट, डा0 चमयारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री भवानी दास पुत्र श्री पंजाव सिंह राणा, निवासी गांव व डा0 हारसी, तहसील . . प्रार्थीगण। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)12446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी/राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।
प्रार्थीगण 1. श्री भवानी दास पुत्र श्री पंजाव सिंह राणा, निवासी गांव व डा0 हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 2. मीना राणा पुत्री श्री हरी राम, निवासी गांव कोट, डा0 चमयारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री भवानी दास पुत्र श्री पंजाव सिंह राणा, निवासी गांव व डा0 हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 30-11-1985 कोे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ गांव हारसी में सम्पन्न हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत हारसी में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।
अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-03-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हारसी को जारी कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-02-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 02/Teh/2024 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 23-03-2024 श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री दलीप सिंह, वासी गांव चौहला, डा0 तरेहला, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम . . प्रार्थिया। पंचायत पपलाह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री दलीप सिंह, वासी गांव चौहला, डा0 तरेहला, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-01-1974 कोे गांव पंजलेहड, ग्राम पंचायत पपलाह में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख12447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 में न करवाया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत पपलाह को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री दलीप सिंह का जन्म दिनांक 09-01-1974 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-03-2024 सायं 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री श्री दलीप सिंह का जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत पपलाह को पारित कर दिये जाएंगे।
मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-02-2024 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री बीरबल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) श्री राम सिंह पुत्र घुंगर, निवासी महाल व डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती कागजात माल महाल एवं डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
श्री राम सिंह पुत्र घुंगर, निवासी महाल व डा0 जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड व शपथ-पत्र में राम कुमार पुत्र घुंगर दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल जम्बल में उसका नाम सरदारी लाल उर्फ राम कुमार पुत्र घुंगर पुत्र मंगतू दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है। अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त वर्णित महाल में श्री राम कुमार पुत्र घुंगर के नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।
आज दिनांक 03-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।12448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
ब अदालत समाहर्ता उप-मण्डल फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 03/Misc/2024 तारीख पेशी : 20-02-2024 हमीद अली पुत्र फकीर दीन पुत्र विधिया, निवासी गांव बाड़ी, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये जाति दुरुस्ती बारे।
अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी हमीद अली पुत्र स्व0 फकीर दीन, निवासी गांव बाड़ी, डा0 लाइथ, उप-तहसील राजा का तालाब द्वारा दायर किया गया है जिसके अनुसार वह वर्ष 2008 में गांव बाड़ी, उप-तहसील राजा का तालाब में बरुये वसीयत मालिक बना है और राजस्व रिकार्ड तहरीर करते समय उसकी जाति मुसलमान उप-जाति तेली दर्ज हो गई है जोकि गलत है। प्रार्थी के अनुसार उसका परिवार मूल रूप से टीका सम्रालिया, मौजा पंजराल, तहसील देहरा से सम्बन्धित है और वहां के राजस्व रिकार्ड (वर्ष 1926-27 व 1963-64) अनुसार प्रार्थी के खानदान की जाति तेली उप-जाति वधोपल दर्ज है जोकि सही है। अतः प्रार्थी द्वारा जाति दुरुस्त किये जाने बारे आवेदन किया गया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल बाड़ी, उप-तहसील राजा का तालाब में साबका रिकार्ड तहसील देहरा के आधार पर प्रार्थी की जाति को जाति मुसलमान, उप-जाति तेली के बजाये जाति तेली उप-जाति वधोपल दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 20-02-2024 को दोपहर 2.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थी की जाति की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 08-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
समाहर्ता उप-मण्डल,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 05-03-2024 बृज वाला पुत्री अमर सिंह, निवासी गांव झिकला भन्यार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पत्नी प्रकाश चन्द, निवासी बागडू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।12449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 16-08-1962 को महाल भन्यार में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मझग्रां, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है। इस सन्दर्भ में Chief Registrar (Birth & Deaths)-cum-Director Health Services Shimla & Additional District Registrar (Birth & Deaths)-cum-Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamshala के Recommendation Letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D)/-2023/-367/ 18-01-2024 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मझग्रां, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 05-03-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 31-01-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 20-02-2024 काली दास पुत्र प्रशोतम लाल, निवासी गांव नौशहरा, डा0 रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 30-04-1988 को महाल नौशहरा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बसनूर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है। इस सन्दर्भ में Additional District Registrar (Birth & Deaths-cum-Medical Officer (D&B) Kangra at Dharamshala के Recommendation Letter No. HFW/KGR/ST (Delayed) (B&D)/- 2024/-67/16-01-2024 द्वारा भी इस बारे इस कार्यालय को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रेषण किया गया है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बसनूर, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 20-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। 12450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 आज दिनांक 31-01-2024 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 27-02-2024 चन्द्र वाला पत्नी रविन्द्र सिंह जरयाल, निवासी गांव गरला सरकारी, डा0 गरला देई, उप-तहसील . . प्रार्थिया। सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण ऐक्ट, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।
प्रार्थिया चन्द्र वाला पत्नी रविन्द्र सिंह जरयाल, निवासी गांव गरला सरकारी, डा0 गरला देई, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया के बेटे का जन्म दिनांक 10-10-2001 को गांव गरला सरकारी में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत गरला के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।
अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि व्यक्ति को प्रार्थिया के बेटे के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत गरला के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-02-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया के बेटे सौरभ जरयाल पुत्र रविन्द्र सिंह जरयाल की जन्म दिनांक 10-10-2001 के आदेश ग्राम पंचायत गरला के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 30-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 19-02-2024 रोशनी देवी पुत्री लाल चन्द हाल पत्नी राम कृष्ण, निवासी रक्कड, डा0 कुरल, उप-तहसील सुलह, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)12451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण ऐक्ट, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।
प्रार्थिया रोशनी देवी पुत्री लाल चन्द हाल पत्नी राम कृष्ण, निवासी रक्कड, डा0 कुरल, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01-05-1951 को गांव कुरल में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत कुरल के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।
अतः अब इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कुरल के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-02-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया रोशनी देवी पुत्री लाल चन्द की जन्म दिनांक 01-05-1951 के आदेश ग्राम पंचायत कुरल के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 19-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 05/24
Bishan Dass s/o Bhagal Ram, r/o Kasba-Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Bishan Dass s/o Bhagal Ram, r/o Kasba-Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका Father Bhagal Ram s/o Khajana Ram का जन्म दिनांक 04-10-1977 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Bhagal Ram के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-02-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।12452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 आज दिनांक 23-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sharwan Kumar s/o Late Kiroo Ram, r/o V.P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sharwan Kumar s/o Late Kiroo Ram, r/o V.P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Sharwan Kumar s/o Late Kiroo Ram का जन्म दिनांक 08-03-1963 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sharwan Kumar के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-02-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक ............................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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Before Sh. Kulwant Singh Potan (HAS), Assistant Commissioner Revenue-cum-Tehsildar
Pooh, District Kinnaur (H.P.)
PUBLIC NOTICE
General Public is hereby informed through this notice that Smt. Laiq Poti d/o Late Sh. Sunder Singh, Village & P.O. Kanam, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.) has filed an application alongwith affidavits and form Number 10 received from Secretary G.P. Giabong in this Court for condonation of delay in registration of her date of birth u/s 13(3) of H.P. Registration of Birth & Death Registration Act, 1969.
12453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945Any person who has any objection against the registration of this birth can file his/her objection in this court on or before 29-02-2024.
Issued today on 30-01-2024 under my hand and seal of this court.
Seal.
Sd/-
Assistant Commissioner Revenue-cum-Tehsildar,
Pooh, District Kinnaur (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 06/2024 तारीख रजुआ : 16-01-2024 Smt. Sange Dolma w/o Late Sanam Lal, r/o V.P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).
बनाम
1. आम जनता ग्राम कल्पा 2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) विषय.--प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ैउजण् ैंदहम क्वसउं ूध्व स्ंजम ैंदंउ स्ंस ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर की अनुशंसा रिपोर्ट उप-मण्डल दण्डाधिकारी कल्पा जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र का जन्म 02-01-2001 को गांव कल्पा में हुआ है और अज्ञानतावश प्रार्थिया के पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ैउजण् ैंदहम क्वसउं ूध्व स्ंजम ैंदंउ स्ंस के पुत्र का जन्म 02-01-2001 को गांव कल्पा में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-03-2024 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के पुत्र के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।12454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
ब अदालत तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 14/26 तारीख पेशी : 22-02-2024 शांता देवी पुत्री बालकू राम, गांव चगाव, तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
कैन राम पुत्र दुला राम, गांव शरशाया, फाटी तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--हुकमन तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत। इस अदालत में शांता देवी पुत्री बालकू राम, गांव चगाव, तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमा कर रखा है जिसमें प्रतिवादी मणी देवी पुत्री भदरू, निवासी रचोली, फाटी तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को बार-बार समन भेजने पर भी हाजिर अदालत न आई। अतः इस इश्तहार के माध्यम से मणी देवी पुत्री भदरू, निवासी रचोली, फाटी तुनन, तहसील निरमण्ड को सूचित किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 22-02-2024 को इस अदालत में पेश होवे अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 10/23 तारीख पेशी : 28-02-2024 मान सुख पुत्र रती राम, गांव कोठसेरी, ग्राम पंचायत जगातखाना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
कांजरू देवी पत्नी दया नन्द, गांव थाचवा, ग्राम पंचायत जगातखाना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू . . प्रतिवादी। (हि0प्र0)
उनवान मुकद्दमा.--हुकमन तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत। इस अदालत में मान सुख पुत्र रती राम, गांव कोठसेरी, ग्राम पंचायत जगातखाना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमा कर रखा है जिसमें प्रतिवादी प्रवीणा पुत्री दया नन्द व आशा देवी पुत्री दया नन्द, गांव थाचवा, ग्राम पंचायत जगातखाना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) का सही पता मालू न होने के कारण मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से प्रवीणा पुत्री दया नन्द व आशा देवी पुत्री दया नन्द, गांव थाचवा, ग्राम पंचायत जगातखाना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को सूचित किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 28-02-2024 को इस अदालत में पेश होवे अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।12455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 आज दिनांक 24-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu,
District Kullu (H.P.)
In the matter of :
1. Anjum Ali Chauhan s/o Sh. Rehmat Ali, r/o Village Haat, P.O. Bajaura, Tehsil Bhuntar, Distt. Kullu (H.P.).
2. Tanushree Chattrejee d/o Tapan Kumar Chatterjee, r/o HIG, Sonari, P.S. Sonari, Jamshedpur, District East Singhbum, Jharkhand at present r/o Near Ashapuri Building, V.P.O. . . Applicants. Bajaura, Tehsil Bhuntar, Distt. Kullu (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage
Act, 1954.
Anjum Ali Chauhan and Tanushree Chattrejee have filed an application on dated 27- 01-2024 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that the marriage is intended to be solemnized between the parties, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that a person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 28-02-2024. The objection received after 28-02-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 27-01-2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).
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In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)
1. Vladislav Poliakov s/o Gennady, r/o Republic of Bashkortostan Ishimbay, Stakhano Vskaya Street 22APT 85, Russia.
12456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 19452. Reena Devi d/o Sh. Jeet ram, r/o Village Mashara, P.O. Naggar, Tehsil & Distt. Kullu . . Applicants. (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage
Act, 1954.
Vladislav Poliakov and Reena Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-12-2023 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act ibid.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-03-2024. The objection received after 04-03-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 29-01-2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (VIKAS SHUKLA, HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).
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ब अदालत तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 1/24 तारीख पेशी : 12-03-2024 श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव डरोपा, डा0 कोयल, तहसील निरमण्ड (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी (गुमशुदगी) दर्ज करने बारे।
उपरोक्त विषय पर आवेदिका श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव डरोपा, डा0 कोयल, तहसील निरमण्ड (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय ये गुजार कर रखा है कि उसके पति श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री खेलू राम, निवासी गांव डरोपा, डा0 कोयल, तहसील निरमण्ड (हि0प्र0) दिनांक 08-02-2016 को ग्राम पंचायत डरोपा से लापता हुए थे जिसे लगभग 7 साल का अरसा हो चुका है। आज तक उसके पति का कोई पता न चला है और न ही कोई चिठ्ठी-पत्र आया है। इसलिए वाका फाटी बायल व वाका फाटी राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के समस्त खातों का मकफूद-उल-खबरी (गुमशुदगी) का इन्तकाल श्री प्रेम चन्द के उत्तराधिकारी के नाम दर्ज व तस्दीक किया जाए।12457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी (गुमशुदगी) दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी (गुमशुदगी) दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 04/2024 आगामी पेशी : 01-03-2024 श्री जगरनाथ पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव पनवी, डा0 ब्रेहन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे। श्री जगरनाथ पुत्र दुर्गा दास, निवासी गांव पनवी, डा0 ब्रेहन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 23-12-2023 को एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी का नाम तान्या धीमान व जन्म तिथि 21-10-2021 को हुआ है। जबकि जन्म जोकि अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी बेटी का नाम तान्या धीमान व जन्म तिथि 21-10-2021 दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को लिखित में पारित करने की कृपा करेंं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत तलाड़ा के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 01-03-2024 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।12458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 05/2024 आगामी पेशी : 01-03-2024 श्री सोनी राम पुत्र चैनू राम, निवासी गांव व डा0 कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे। श्री सोनी राम पुत्र चैनू राम, निवासी गांव व डा0 कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने दिनांक 02-01-2024 को इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 06-03-1976 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कनौन में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 06-03-1976 को दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को लिखित में पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनौन के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 01-03-2024 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 06/2024 आगामी पेशी : 01-03-2024 श्रीमती लेसरू देवी पुत्री भगत राम, निवासी गांव कथ्याऊगी, डा0 रोपा, तहसील सैंज, हाल पत्नी हुकम सिंह, निवासी गांव करटाह, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
विषय.-- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे। श्रीमती लेसरू देवी पुत्री भगत राम, निवासी गांव कथ्याऊगी, डा0 रोपा, तहसील सैंज, हाल पत्नी हुकम सिंह, निवासी गांव करटाह, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने दिनांक 27-12-2023 को इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि परिवार रजिस्टर भाग-1, ग्राम पंचायत सुचैहण में 01-02-1965 दर्ज है जबकि प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1971 है को दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया12459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुचैहण के परिवार रजिस्टर भाग-1 में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 01-03-2024 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 07/2024 आगामी पेशी : 01-03-2024 श्रीमती सवित्रा देवी पुत्री श्री खीमी राम, हाल पत्नी राम लाल, गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, . . प्रार्थिया। जिला कुल्लू (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--आवेदन-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रैला-II के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्रीमती सवित्रा देवी पुत्री श्री खीमी राम, हाल पत्नी राम लाल, गांव शरन, डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने दिनांक 02-02-2024 को इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 11-01-1966 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला-II के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 11-01-1966 को दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला-II के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 01-03-2024 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। 12460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 01/2024
आगामी पेशी : 01-03-2024 पुर्ण चन्द पुत्र श्री झोफा राम, निवासी गांव मनाहरा, डाकघर बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।
पुर्ण चन्द पुत्र श्री झोफा राम, निवासी गांव मनाहरा, डाकघर बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड महाल शैंशर, कोठी शैंशर, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इनका नाम पूरनू दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत शैंशर के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में इनका नाम पुर्ण चन्द दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम राजस्व रिकार्ड महाल शैंशर, कोठी शैंशर, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में पूरनू के स्थान पर पूरनू उर्फ पुर्ण चन्द दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में कोई एतराज हो तो दिनांक 01-03-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा इसके पिता का नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल शैंशर, कोठी शैंशर, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड मेंं करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 02/2024
आगामी पेशी : 01-03-2024 डोला राम पुत्र श्री लगन चन्द, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाऊगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।12461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 डोला राम पुत्र श्री लगन चन्द, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाऊगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड महाल धाऊगी, कोठी बूगां, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इनका नाम गुड्डू दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत धाऊगी के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में इनका नाम डोला राम दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम राजस्व रिकार्ड महाल धाऊगी, कोठी बूगां, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में गुड्डू के स्थान पर गुड्डू उर्फ डोला राम दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में कोई एतराज हो तो दिनांक 01-03-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल धाऊगी, कोठी बूगां, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड मेंं करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 03/2024
आगामी पेशी : 01-03-2024 यज्ञ प्रकाश पुत्र श्री डोला सिंह, निवासी गांव मनियाशी, डाकघर बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।
यज्ञ प्रकाश पुत्र श्री डोला सिंह, निवासी गांव मनियाशी, डाकघर बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड महाल मनियाशी, कोठी बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इनका नाम चन्द्र प्रकाश दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत गनोगी के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में इनका नाम यज्ञ प्रकाश दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम राजस्व रिकार्ड महाल मनियाशी, कोठी बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में चन्द्र प्रकाश के स्थान पर चन्द्र प्रकाश उर्फ यज्ञ प्रकाश दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में कोई एतराज हो तो दिनांक 01-03-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा इसके पिता का नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड महाल शैंशर, कोठी शैंशर, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड मेंं करवा दिया जाएगा। 12462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिनांक 16 फरवरी, 2024
संख्या ः वि0स0-विधायी बजट/1-64/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 16 फरवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
यशपाल, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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2024 का विधेयक संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024
खण्डों का क्रम
खण्ड :
1. संक्षिप्त नाम ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए ` 1,03,07,59,08,252 की और राशि जारी करना।
3. विनियोग । अनुसूची।12463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 2024 का विधेयक संख्यांक 1
हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधि—त करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के पचहारवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2024 है। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए ` 1,03,07,59,08,252 की और राशि जारी करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग केवल ` 1,03,07,59,08,252 (दस हज़ार तीन सौ सात करोड़ उनसठ लाख आठ हज़ार दो सौ बावन रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. विनियोग.--इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधि—त धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।
अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` | स ंचित निधि पर प्रभारित ` | कुल ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 02 03 04 | विधान सभा (राजस्व) (पूंजीगत) राज्यपाल तथा मन्त्री (राजस्व) परिषद् न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) | 6,37,74,000 2,62,00,000 6,38,97,000 18,64,74,598 6,37,00,000 12,78,93,668 35,82,33,000 | 15,00,000 - 22,11,824 9,46,70,317 - 1,60,38,290 - | 6,52,74,000 2,62,00,000 6,61,08,824 28,11,44,915 6,37,00,000 14,39,31,958 35,82,33,000 |
05 भू-राजस्व और जिला
17,42,95,50,865
प्रशासन
(राजस्व) (पूंजीगत)
17,42,97,85,865 46,46,95,000
2,35,000 - 46,46,95,000 06 आबकारी और कराधान (राजस्व) 20,06,59,719 - 20,06,59,719 07 पुलिस और सम्बद्ध
संगठन
(राजस्व) (पूंजीगत) 56,78,26,632 30,74,05,000
97,51,458 -
57,75,78,090 30,74,05,000
1,64,06,11,109
08 शिक्षा (राजस्व) (पूंजीगत)
1,66,74,98,264 12,74,00,000
09 स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण
(राजस्व) (पूंजीगत)
2,68,87,155 - 12,74,00,000
1,93,95,05,483
1,38,89,10,072
10 लोक निर्माण-सड़क,
पुल तथा भवन
(राजस्व) (पूंजीगत)
- -
1,93,95,05,483 1,38,89,10,072 1,000
90,97,451
7,75,89,24,000
90,96,451 2,40,66,000 7,78,29,90,000 11 —षि (राजस्व) 7,64,29,717 19,47,341 7,83,77,058 12 उद्यान (राजस्व) 74,60,13,776
(पूंजीगत)
74,60,13,776 7,00,00,000
13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं
सफाई
(राजस्व) (पूंजीगत)
- - 7,00,00,000
1,63,27,70,600
5,71,10,91,000
14 पशुपालन, दुग्ध विकास
57,21,849 9,14,31,088
1,63,84,92,449 5,80,25,22,088 6,89,15,000
एवं मत्स्य
(राजस्व) (पूंजीगत)
6,89,15,000 54,21,000
- -
54,21,000 16 वन और वन्य जीवन (राजस्व) 57,35,98,700 1,50,000 57,37,48,700 17 निर्वाचन (राजस्व) 38,44,60,146 - 38,44,60,146 18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति (राजस्व) और सूचना प्रौद्योगिकी
19 सामाजिक न्याय एवं
52,98,86,706 - 52,98,86,706 46,26,68,506
अधिकारिता
(राजस्व) (पूंजीगत)
46,27,56,338 2,20,62,000
87,832 - 2,20,62,000 20 ग्रामीण विकास (राजस्व) 67,94,28,744 - 67,94,28,744 21 सहकारिता (राजस्व) 6,66,46,000
(पूंजीगत)
6,66,46,000 15,10,000
22 खाद्य और नागरिक (राजस्व) आपूर्ति
23 विद्युत विकास (राजस्व)
- -
15,10,000 36,44,91,080 - 36,44,91,080
4,87,45,65,000
(पूंजीगत)
5,29,96,05,000 40,48,19,000
42,50,40,000 - 40,48,19,000 24 मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व) 5,42,03,377 - 5,42,03,37712465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
| 25 26 27 28 29 30 31 32 | सड़क और जल (राजस्व) परिवहन (पूंजीगत) पर्यटन और नागर (राजस्व) विमानन (पूंजीगत) श्रम, रोजगार और (राजस्व) प्रशिक्षण (पूंजीगत) शहरी विकास, नगर (राजस्व) एवं ग्राम योजना तथा (पूंजीगत) आवास वित्त (राजस्व) (पूंजीगत) विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व) (पूंजीगत) जनजातीय क्षेत्र (राजस्व) विकास कार्यक्रम (पूंजीगत) अनुसूचित जाति (राजस्व) विकास कार्यक्रम (पूंजीगत) | 2,85,96,53,908 1,41,51,27,000 4,60,17,410 5,99,00,000 43,62,78,321 27,61,12,000 3,39,08,46,800 35,47,46,000 6,35,29,29,770 2,49,63,449 8,76,89,886 9,43,26,000 40,24,49,108 7,000 2,19,23,43,601 21,00,49,079 | - 3,43,01,000 - - 2,00,000 - - 37,08,705 97,55,49,528 33,69,98,26,000 - - 54,07,584 - - - | 2,85,96,53,908 1,44,94,28,000 4,60,17,410 5,99,00,000 43,64,78,321 27,61,12,000 3,39,08,46,800 35,84,54,705 7,32,84,79,298 33,72,47,89,449 8,76,89,886 9,43,26,000 40,78,56,692 7,000 2,19,23,43,601 21,00,49,079 |
| जोड़ (राजस्व) (पूंजीगत) | 48,50,24,80,230 | 1,57,44,94,629 | 50,07,69,74,859 | |
| 19,14,56,00,600 | 33,85,33,32,793 | 52,99,89,33,393 | ||
| कुल जोड़ | 67,64,80,80,830 | 35,42,78,27,422 | 1,03,07,59,08,252 |
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित और धन के विनियोजन का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित है।
(सुखविन्द्र सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीख : 16 फरवरी, 202412466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945 भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
[वित्त विभाग नस्ति संख्याः फिन-ए-सी (6)1/2023]
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
BILL NO. 1 OF 2024 THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2024
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title.
2. Issue of a further sum of ` 1,03,07,59,08,252 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2023-2024.
3. Appropriation.
THE SCHEDULE.
_________
Bill No. 1 of 2024 THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2024
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the
Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending
on 31st day of March, 2024.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—
12467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 19451. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2024.
2. Issue of a further sum of ` 1,03,07,59,08,252 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2023-2024.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of `1,03,07,59,08,252 (Rupees ten thousand three hundred seven crore fifty nine lakh eight thousand two hundred fifty two) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2023-2024 in respect of the services and purposes specified in column (2) of THE SCHEDULE.
3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the period specified under section 2 of this Act.
THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly in ` | Charged on the Consolidated Fund in ` | Total in ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 | Vidhan Sabha (Revenue) (Capital) Governor and (Revenue) Council of Ministers Administration (Revenue) of Justice (Capital) General (Revenue) Administration (Capital) Land Revenue (Revenue) and District (Capital) Administration Excise and (Revenue) Taxation Police and (Revenue) Allied (Capital) Organisations Education (Revenue) (Capital) | 6,37,74,000 2,62,00,000 6,38,97,000 18,64,74,598 6,37,00,000 12,78,93,668 35,82,33,000 17,42,95,50,865 46,46,95,000 20,06,59,719 56,78,26,632 30,74,05,000 1,64,06,11,109 12,74,00,000 | 15,00,000 - 22,11,824 9,46,70,317 - 1,60,38,290 - 2,35,000 - - 97,51,458 - 2,68,87,155 - | 6,52,74,000 2,62,00,000 6,61,08,824 28,11,44,915 6,37,00,000 14,39,31,958 35,82,33,000 17,42,97,85,865 46,46,95,000 20,06,59,719 57,75,78,090 30,74,05,000 1,66,74,98,264 12,74,00,000 |
09 Health and Family Welfare
(Revenue) (Capital)
1,93,95,05,483 1,38,89,10,072
(Revenue) (Capital) 1,000 7,75,89,24,000
10 Public Works- Roads, Bridges and Buildings
- -
1,93,95,05,483 1,38,89,10,072 90,96,451 2,40,66,000
90,97,451 7,78,29,90,000 11 Agriculture (Revenue) 7,64,29,717 19,47,341 7,83,77,058 12 Horticulture (Revenue) (Capital) 13 Irrigation,
(Revenue) (Capital)
1,63,27,70,600 5,71,10,91,000
Water Supply and Sanitation
14 Animal
(Revenue) (Capital) Husbandry, Dairy Development and Fisheries
16 Forest and Wild
74,60,13,776 7,00,00,000
- -
74,60,13,776 7,00,00,000 57,21,849 9,14,31,088
1,63,84,92,449 5,80,25,22,088
6,89,15,000 54,21,000
- -
6,89,15,000 54,21,000
(Revenue) 57,35,98,700 1,50,000 57,37,48,700 Life
17 Election (Revenue) 38,44,60,146 - 38,44,60,146 18 Industries,
(Revenue) 52,98,86,706 - 52,98,86,706 Minerals, Supplies and Information Technology
19 Social Justice (Revenue) (Capital) and Empowerment
20 Rural
46,26,68,506 2,20,62,000
87,832 -
46,27,56,338 2,20,62,000
(Revenue) 67,94,28,744 - 67,94,28,744 Development
21 Co-operation (Revenue) (Capital)
6,66,46,000 15,10,000
- -
6,66,46,000 15,10,000
(Revenue) 36,44,91,080 - 36,44,91,080 22 Food and Civil Supplies
23 Power
Development
(Revenue) (Capital)
4,87,45,65,000 40,48,19,000
42,50,40,000 -
5,29,96,05,000 40,48,19,000
(Revenue) 5,42,03,377 - 5,42,03,377 24 Printing and Stationery
25 Road and Water Transport
(Revenue) (Capital)
2,85,96,53,908 1,41,51,27,000
26 Tourism and
Civil Aviation
(Revenue) (Capital)
- 3,43,01,000
2,85,96,53,908 1,44,94,28,000
4,60,17,410 5,99,00,000
- -
4,60,17,410 5,99,00,00012469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
| 27 28 29 30 31 32 | Labour, (Revenue) Employment (Capital) and Training Urban (Revenue) Development, (Capital) Town and Country Planning and Housing Finance (Revenue) (Capital) Miscellaneous (Revenue) General (Capital) Services Tribal Area (Revenue) Development (Capital) Programme Scheduled (Revenue) Castes (Capital) Development Programme | 43,62,78,321 27,61,12,000 3,39,08,46,800 35,47,46,000 6,35,29,29,770 2,49,63,449 8,76,89,886 9,43,26,000 40,24,49,108 7,000 2,19,23,43,601 21,00,49,079 | 2,00,000 - - 37,08,705 97,55,49,528 33,69,98,26,000 - - 54,07,584 - - - | 43,64,78,321 27,61,12,000 3,39,08,46,800 35,84,54,705 7,32,84,79,298 33,72,47,89,449 8,76,89,886 9,43,26,000 40,78,56,692 7,000 2,19,23,43,601 21,00,49,079 |
| (Revenue) Total (Capital) | 48,50,24,80,230 | 1,57,44,94,629 | 50,07,69,74,859 | |
| 19,14,56,00,600 | 33,85,33,32,793 | 52,99,89,33,393 | ||
| Grand Total | 67,64,80,80,830 | 35,42,78,27,422 | 1,03,07,59,08,252 |
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2023-2024.
(SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.
SHIMLA :
The 16th February, 202412470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 फरवरी 2024/27 माघ, 1945
RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA
(Finance Department File No. Fin-A-C (6)1/2023)
The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2024, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।