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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 241, 19 February 2024

Published 19 February 2024

Gazette no.
241
Gazetteid
241/GAZETTE/2024-19/02/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-02-19.241_gazette_2024-19_02_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 19 फरवरी, 2024/30 माघ, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

OFFICE ORDER

Shimla, the 3rd November, 2023

No. HHC/Admn.3(352)/92-I.—05 days earned leave on and w.e.f. 06-11-2023 to 10-11-2023 with permission to prefix Sunday falling on 05-11-2023 and suffix second Saturday, 241—राजपत्र/2023-19-02-2024 (12505)12506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 Sunday and Deepawali holidays falling from 11th to 15th November 2023 is hereby sanctioned in favour of Smt. Nisha Ahluwalia, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

OFFICE ORDER

Shimla, the 3rd November, 2023

No. HHC/Admn.3(352)/92-I.—04 days commuted leave w.e.f. 13-10-2023 to 16-10-2023 is hereby sanctioned ex-post facto in favour of Smt. Nisha Ahluwalia, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd November, 2023

No. HHC/Admn.3(362)/92-I.—11 days earned leave on and with effect from 28-11-2023 to 08-12-2023 with permission to prefix Sunday and Gazetted holiday falling on 26th & 27th November, 2023 and suffix second Saturday and Sunday falling on 9th & 10th December, 2023 is hereby sanctioned in favour of Smt. Rachna Sood, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Rachna Sood is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

12507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

Certified that Smt. Rachna Sood would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2023

No. HHC/Estt.3(516)/2001-I.—11 days earned leave on and with effect from 28-11-2023 to 08-12-2023 with permission to prefix Sunday and Gazetted holidays falling on 26th & 27th November 2023 and suffix second Saturday and Sunday falling on 9th & 10th December, 2023 is hereby sanctioned in favour of Shri Tilak Raj Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Tilak Raj Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tilak Raj Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2023

No. HHC/ Estt.3(408)/95-I.—03 days earned leave w.e.f. 16-11-2023 to 18-11-2023 with permission to prefix second Saturday, Sunday and Deepawali holidays from 11th to 15th November, 2023 and suffix Sunday on 19-11-2023 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Sanjeev Layal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

12508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

OFFICE ORDER

Shimla, the 23rd November, 2023

No. HHC/Estt.3(532)/2002-I.—05 days earned leave on and with effect from 06-11-2023 to 10-11-2023 with permission to prefix Sunday falling on 05-11-2023 and suffix second Saturday and Deepawali holidays from 11th to 15th November, 2023 is hereby sanctioned, ex-post facto in favour of Shri Subhash Kumar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Subhash Kumar has joined same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2023

No. HHC/ Estt.3(409)/95-I.—06 days earned leave w.e.f. 05-11-2023 to 10-11-2023 (for extended period) with permission to suffix second Saturday,Sunday and Deepawali holidays from 11th to 15th November, 2023 is hereby sanctioned ex-post facto, in favour of Shri Padam Dev Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Padam Dev Sharma is likely to joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Padam Dev Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th December, 2023

No. HHC/Admn.3(247)/86-I.—13 days earned leave on and w.e.f. 18-12-2023 to 30-12- 2023 with permission to affix Sundays falling on 17-12-2023 and 31-12-2023 respectively is hereby sanction in favour of Shri Hitesh Sharma, Court Master of this Registry.

12509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

Certified that Shri Hitesh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hitesh Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd December, 2023

No. HHC/Estt.3(517)/2001-I.—04 days commuted leave w.e.f. 20-11-2023 to 23-11-2023 is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2023

No. HHC/ Estt.3(496)/96-I.—13 days earned leave on and w.e.f. 11-12-2023 to 23-12-2023 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 9th & 10th December, 2023 and suffix Sunday & Gazetted holidays falling on 24th & 25th December is hereby sanctioned in favour of Shri Panne Lal, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Panne Lal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Panne Lal would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

12510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st October, 2023

No.HHC/Admn.3(236)/86-I.—05 days earned leave on and w.e.f. 06-11-2023 and 10-11-2023 with permission to prefix Sunday on 05-11-2023 and suffix second Saturday, Sunday and Deepawali holidays falling from 11th to 15th November, 2023 is hereby sanctioned in favour Shri Durgesh Chand Sharma, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Durgesh Chand Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Durgesh Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-243/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 20-11-2023 to 25-11-2023 with permission to prefix Sunday falling on 19-11-2023 and suffix Sunday & Gazetted holidays falling on 26-11-2023 & 27-11-2023 in favour of Sh. Barinder Thakur, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P.

Certified that Shri Barinder Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Barinder Thakur would have continued to hold the post of District and Sessions Judge Kinnaur at Rampur Bushahr, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

12511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th December, 2023

No. HHC/GAZ/14-310/09-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 11-12-2023 to 16-12-2023 with permission to prefix 10-12-2023 and suffix 17-12-2023 being Sundays in favour of Sh. Arvind Malhotra, District and Sessions Judge, Solan.

Certified that Sh. Arvind Malhotra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Arvind Malhotra would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Solan, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-262/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 16-11-2023 to 25-11-2023, with permission to prefix local holiday, 2nd Saturday, Sunday and Deepawali holidays falling w.e.f. 10-11-2023 to 15-11-2023 and suffix Sunday and Gazetted holiday falling on 26-11-2023 and 27-11-2023 respectively in favour of Sh. Abhay Mandiyal, Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P. Certified that Sh. Abhay Mandiyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Abhay Mandiyal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

12512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-353/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 06 days earned leave w.e.f. 26-09-2022 to 01-10-2022 with permission to prefix Sunday falling on 25-09-2022 and suffix Sunday falling on 02-10-2022 and Dussehra holiday falling w.e.f. 03-10-2022 to 05-10-2022 in favour of Shri Prateek Gupta, Civil Judge-cum- JMIC, Thunag.

Certified that Shri Prateek Gupta has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Prateek Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC Thunag but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-408/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 07 days commuted leave w.e.f. 26-09-2023 to 02-10-2023, in favour of MS. Ritu Sinha, Civil Judge-cum-JMFC, Palampur.

Certified that Ms. Ritu Sinha had joined the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Ritu Sinha would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Palampur, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th August, 2023

No. HHC/GAZ/14-414/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 04-12-2023 to 13-12-2023, with permission to prefix Sunday falling on 03-12-2023 in favour of Ms. Shubhangi Joshi, Civil Judge-cum-JMFC, Kangra.

12513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

Certified that Ms. Shubhangi Joshi is likely to joined the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shubhangi Joshi would have continued to hold the post of the Civil Judge-cum-JMFC, Kangra, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-381/2017.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 180 days maternity leave w.e.f. 01-11-2023 to 28-04-2024 in favour of Ms. Nikita Tahim, Civil Judge- cum-JMFC, Jaisinghpur, District Kangra, H.P.

Certified that Ms. Nikita Tahim is likely to join the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Nikita Tahim would have continued to hold the post of the Civil Judge-cum-JMFC, Jaisinghpur District Kangra, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-343/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 07 days earned leave w.e.f. 24-11-2023 to 30-11-2023, in favour of Sh. Baljeet, Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur, H.P.

Certified that Sh. Baljeet is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

12514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

Also certified that Sh. Baljeet would have continued to hold the post of Civil Judge-cum- ACJM, Nurpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-412/2021.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 08 days' commuted leave w.e.f. 19-08-2023 and 26-08-2023 in favour of Ms. Norma Jain, Civil Judge-cum-JMFC, Kullu.

Certified that Ms. Norma Jain had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Norma Jain would have continued to hold the post of the Civil Judge-cum-JMFC, Kullu but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-325/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 day commuted leave for 28-09-2023 to 30-09-2023 in favour of Shri Niranjan Singh, Senior Civil Judge-cum-JMIC, Amb.

Certified that Shri Niranjan Singh had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Niranjan Singh would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-JMIC, Amb, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

12515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-326/2012-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 05 days' commuted leave w.e.f. 13-09-2023 to 17-09-2023 in favour of Ms. Monika Sombal, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Court no. 1, Sarkaghat.

Certified that Ms. Monika Sombal had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the post of the Senior Civil Judge-cum-ACJM, Court No. 1, Sarkaghat but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2023

No. HHC/GAZ/14-381/2017.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days earned leave for 21-09-2023 to 22-09-2023. and 15 day commuted leave w.e.f. 23-09-2023 to 07-10-2023 in favour of Ms. Nikita Tahim, Civil Judge-cum- JMFC, Jaisinghpur.

Certified that Ms. Nikita Tahim had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Nikita Tahim would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Jaisinghpur but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd November, 2023

No. HHC/GAZ/14-252/2002-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 08 days' commuted leave w.e.f. 15-09-2023 to 17-09-2023 and12516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 futher 02 days commuted leave for 17-10-2023 and 18-10-2023 in favour of Sh. Vivek Sharma, Additional District and Sessions Judge-I, Una.

Certified that Sh. Vivek Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Sharma would have continued to hold the post of the Additional District and Sessions Judge-I, Una, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd November, 2023

No. HHC/GAZ/14-348/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 18-10-2023 to 20-10-2023 in favour of Sh. Vivek Kaisth, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Dehra.

Certified that Sh. Vivek Kaisth had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Kaisth would have continued to hold the post of the Senior Civil Judge-cum-ACJM Dehra but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th December, 2023

No. HHC/Admn.3(364)/92-I.—09 days earned leave on w.e.f. 15-12-2023 to 23-12-2023 with permission to suffix Sunday Gazetted holiday falling on 24-12-2023 and 25-12-2023 is hereby sanctioned, in favour of Shri Balwant Singh, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Balwant Singh has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

12517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

Certified that Shri Balwant Singh would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

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ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 फरवरी, 2024

संख्या : आर डी-ए(3)-2/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, वरिष्ठ सहायक (प्रगति), ग्रुप-बी (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, वरिष्ठ सहायक (प्रगति), ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) अधिसूचना संख्याः आर0डी0डी0-II-बी(3) 1/90, तारीख 12-10-1995 द्वारा अधिसूचित और तारीख 17-07-2004 को यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग श्रेणी-III, वरिष्ठ सहायक (प्रगति), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद्‌द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहाँ तक ये वरिष्ठ सहायक (प्रगति) के पद से सम्बंधित है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमाें के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी। .

आदेश द्वारा,

सचिव (ग्रामीण विकास)।

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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, वरिष्ठ सहायक (प्रगति), ग्रुप-बी पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--वरिष्ठ सहायक (प्रगति)

2. पद (पदों) की संख्या.--87 (सत्तासी)12518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 3. वर्गीकरण.--ग्रुप-बी 4. वेतनमान.--हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) से संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर (लेवल)-11.

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-- आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--निम्नलिखित पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या अपने-अपने ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल होः

1. पंचायत सचिव पैंसठ प्रतिशत 2. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक/लिपिक पैंतीस प्रतिशतः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक/लिपिक के पैंतीस प्रतिशत कोटा की, संयुक्त वरीयता सूची उनके सेवाकाल के आधार पर अपने-अपने कैडर में नियुक्ति की तारीख से उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना तैयार की जाएगीः

परन्तु यह और कि पैंसठ प्रतिशत और पैंतीस प्रतिशत प्रोन्नति के लिए निम्न 20 बिन्दु आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--

1. पंचायत सचिव प्रथम पद 2. पंचायत सचिव दूसरा पद 3. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक/लिपिक तीसरा पद 4. पंचायत सचिव चौथा पद 5. पंचायत सचिव पांचवां पद 6. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक/लिपिक छठा पद 7. पंचायत सचिव सातवां पद 8. पंचायत सचिव आठवां पद 9. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक/लिपिक नौवां पद 10. पंचायत सचिव दसवां पद 11. पंचायत सचिव ग्यारहवां पद 12. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक/लिपिक बारहवां पद12519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 13. पंचायत सचिव तेरहवां पद 14. पंचायत सचिव चौदहवां पद 15. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक आशुटंकक/लिपिक पंद्रहवां पद 16. पंचायत सचिव सोलहवां पद 17. पंचायत सचिव सत्रहवां पद 18. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक आशुटंकक/लिपिक अठारहवां पद 19. पंचायत सचिव उन्नीसवां पद 20. पंचायत सचिव बीसवां पद

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, ऐसे पदाधिकारियों को उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षे़त्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा। स्पष्टीकरण-I.--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.--उपरोक्त परन्तुक (प्) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति 2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिष दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-III.—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-12520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्र्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जेे आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों मेें ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।12521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. RD-A(3)-2/2023, dated

15-02-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 15th February, 2024

No. RD-A(3)-2/2023.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Senior Assistant (Progress) Group-B (Non-Gazetted) in the Department of Rural Development, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Rural Development, Senior Assistant (Progress) Group-B (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Rural Development, Class-III Ministerial Staff Rules 1995, issued vide Notification No. RDD-II-B(3)1/90, dated 12-10-1995 and amended on 17-07-2004, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Senior Assistant (Progress).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- (PRIYATU MANDAL), Secretary (Rural Development).

12522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR ASSISTANT (PROGRESS) GROUP-B IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of Post.—Senior Assistant (Progress)

2. Number of Posts.—87 (Eighty Seven)

3. Classification.—Group-B

4. Scale of Pay.—Level-11 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" Post or "Non- Selection" Post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not Applicable

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Not Applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not Applicable.

Educational Qualifications : Not Applicable

9. Period of Probation, if any.—Not Applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the following incumbents who have 07 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in their respective grade:—

1. Panchayat Secretary 65%

2. Junior Scale Stenographer/ Steno Typist/Clerk 35%:

Provided that for the purpose of promotion of Junior Scale Stenographer/ Steno-Typist/Clerk against the quota of 35% a joint seniority list shall be drawn on the basis of length of service from the date of appointment in their respective cadre without disturbing their inter-se-seniority:

Provided further that following 20-point roster shall be operated for regulating promotion in the matter of 65% and 35%:—

1. Panchayat Secretary 1st Post 2. Panchayat Secretary 2nd Post 3. Jr. Scale Steno. / Steno Typist/Clerk 3rd Post12523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 4. Panchayat Secretar 4th Post 5. Panchayat Secretary 5th Post 6. Jr. Scale Steno. /Steno Typist/Clerk 6th Post 7. Panchayat Secretary 7th Post 8. Panchayat Secretary 8th Post 9. Jr. Scale Steno. /Steno Typist/Clerk 9th Post 10. Panchayat Secretary 10th Post 11. Panchayat Secretary 11th Post 12. Jr. Scale Steno. /Steno Typist/Clerk 12th Post 13. Panchayat Secretary 13th Post 14. Panchayat Secretary 14th Post 15. Jr. Scale Steno. /Steno Typist/Clerk 15th Post 16. Panchayat Secretary 16th Post 17. Panchayat Secretary 17th Post 18. Jr. Scale Steno. /Steno Typist/Clerk 18th Post 19. Panchayat Secretary 19th Post 20. Panchayat Secretary 20th Post

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/transferred to remote / rural areas in their promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/ Difficult/Hard areas and remote / rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

12524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iv) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

12. If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not Applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not Applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती जुध्या देवी पुत्री श्री देवी राम, निवासी व डाकघर कटेरू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नगर ग्राम पंचायत घिडी, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती जुध्या देवी पुत्री श्री देवी राम, निवासी व डाकघर कटेरू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1967 को गांव वासा, डा0 कटेरू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत घिडी, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत घिडी, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।12526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 आज दिनांक 30-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती वेगा देवी पुत्री स्व0 घुघी, निवासी मठोहा, डाकघर जयदेवी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नगर ग्राम पंचायत चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती वेगा देवी पुत्री स्व0 घुघी, निवासी मठोहा, डाकघर जयदेवी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी नानी की मृत्यु दिनांक 15-01-1980 को गांव नाटन, तहसील सुन्दरनगर में हुई है परन्तु ग्राम पंचायत चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी नानी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-02-2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल मृत्यु पंजीकरण नं0 : 02 तारीख दायर : 30-01-2024 तारीख पेशी : 28-02-2024 श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री रूपलाल, निवासी गांव कालत्री (भलेठूवा), डाकघर कोठूवा, . . प्रार्थिया। तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)12527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री रूपलाल, निवासी गांव कालत्री (भलेठूवा), डाकघर कोठूवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्याः HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2024/-434, दिनांक 04-01-2024 द्वारा स्व0 श्री हीरा लाल का विलम्बित मृत्यु पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा स्व0 श्री हीरा लाल पुत्र धनी राम, निवासी गांव कालत्री (भलेठूवा), डाकघर कोठूवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 25-12-2003 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्‌ ही सम्बंधित इकाई (ग्राम पंचायत वैरी) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं मृत्यु तिथि की प्रविष्टी करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगाी। आज दिनांक 31-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

मिसल नम्बर : 03/2024 तारीख दायर : 30-01-2024 तारीख पेशी : 28-02-2024 श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री मेहर चन्द, निवासी गांव सन्धोल (भलूई), डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थिया। मण्डी (हि0प्र0)

.

बनाम

. . प्रत्यार्थी। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्रीमती रीता देवी पुत्री श्री मेहर चन्द, निवासी गांव सन्धोल (भलूई), डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है 12528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 कि उसका वास्तविक नाम श्रीमती रीता देवी है जबकि राजस्व अभिलेख महाल चेल में उसका नाम श्रीमती गीता देवी दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल चेल में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम श्रीमती गीता देवी उर्फ रीता देवी दर्ज किया जाये।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाई जाए इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28-02-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थिया के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 31-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 तारीख मरजुआ : 05-02-2024 तारीख पेशी : 29-02-2024 ब मुकद्दमा :

हर्षलता पुत्री मोहन सिंह, निवासी पाली, डा0 पाली, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . आवेदनकर्ता।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

आवेदन-पत्र बाबत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती हर्षलता पुत्री मोहन सिंह, निवासी पाली, डा0 पाली ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 08-02-1990 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पाली में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि दिनांक 29-02-2024 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।12529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01 तारीख मरजुआ : 17-01-2024 तारीख पेशी : 29-02-2024 ब मुकद्दमा :

पुजा देवी पुत्री गोविन्द राम, निवासी कुलान्दर, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . आवेदनकर्ता।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

आवेदन-पत्र बाबत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, 1969.

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती पुजा देवी पुत्री गोविन्द राम, निवासी कुलान्दर, डा0 द्रंग ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 26-09-2001 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पाली में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि दिनांक 29-02-2024 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 02 तारीख मरजुआ : 17-01-2024 तारीख पेशी : 29-02-2024 ब मुकद्दमा :

कान्ता देवी पत्नी कृष्ण चन्द, निवासी व डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . आवेदनकर्ता।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता12530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 आवेदन-पत्र बाबत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, 1969. हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कान्ता देवी पत्नी कृष्ण चन्द, निवासी व डा0 कुन्नू ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 08-08-1962 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुन्नू में नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी संभव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना संभव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि दिनांक 29-02-2024 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवम्‌ तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 0/2023 तारीख मजरूआ : 00-00-2024 तारीख पेशी : 13-03-2024 श्रीमती रूको देवी पत्नी स्व0 श्री नथु राम, गांव हुकल, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जाति दुरुस्ती बारे।

श्रीमती रूको देवी पत्नी स्व0 श्री नथु राम, गांव हुकल, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया अपने पति के भाई स्व0 चौदरी राम पुत्र गुरसाई का नाम राजस्व रिकार्ड क्षेत्रीय कानूनगो हल्का लौगणी/पटवार वृत्त लौगणी/महाल हुकल में दर्जी जाति दर्ज है जोकि गलत है। जबकि महाल खैलग में डुमणा दर्ज है जोकि सही है। मुताबिक रिपोर्ट शजरा नस्ब के अनुसार क्षेत्रीय कानूनगो हल्का लौगणी/पटवार वृत्त लौगणी/महाल हुकल में प्रार्थिया अपने पति के भाई स्व0 चौदरी राम पुत्र गुरसाई की जाति डुमणा दर्ज है करवाना चाहती है जोकि सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो 13-03-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है अन्यथा राजस्व विभाग क्षेत्रीय12531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 कानूनगो हल्का लौगणी/पटवार वृत्त लौगणी/महाल खैलग के रिकार्ड में सही जाति दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नं0 110/2023 तारीख मरजुआ 15-01-2024 तारीख पेशी : 29-02-2024 कृष्ण चन्द राणा पुत्र हरभजन सिंह पुत्र मसदी, निवासी गांव माकन कलां, डाकघर उटपुर, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी कृष्ण चन्द राणा पुत्र हरभजन सिंह पुत्र मसदी, निवासी गांव माकन कलां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस अदालत में दिनांक 15-01-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कृष्ण चन्द राणा है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल माकन कलां, महाल सान्ढा व महाल उटपुर में कृष्ण सिंह दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल भाग-1 व पहचान-पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के लिए आवेदन किया है। अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल माकन कलां, महाल सान्ढा व महाल उटपुर में प्रार्थी का नाम कृष्ण सिंह के स्थान पर कृष्ण सिंह उपनाम कृष्ण चन्द राणा पुत्र हरभजन सिंह पुत्र मसदी, निवासी गांव माकन कलां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-02-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 02/2024

तारीख मरजुआ : 05-02-2024 श्री मनीष पुत्र बेरू राम व श्रीमती तारा देवी, निवासी ग्राम पंचायत शलाणा, डा0 व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।12532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री मनीष पुत्र बेरू राम व श्रीमती तारा देवी, निवासी ग्राम पंचायत शलाणा, डा0 व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शलाणा के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर-हाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सका। उनके अनुसार उनका जन्म दिनांक 30-07-1998 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत शलाणा के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मनीष पुत्र बेरू राम व श्रीमती तारा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शलाणा में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव ग्राम पंचायत शलाणा को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-02-2024 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं ना0 तहसीलदार,

राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03/2024

तारीख मरजुआ : 06-02-2024 कु0 आंचल पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी ब्राईला, डाकघर दाहन, ग्राम पंचायत बोहल टालिया, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

कु0 आंचल पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी ब्राईला, डाकघर दाहन, ग्राम पंचायत बोहल टालिया, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपने भाई की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बोहल टालिया के पंजीकरण पंजी12533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसके भाई स्व0 अंकुश पुत्र विनोद कुमार की मृत्यु घर पर ही हुई थी, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर-हाजिर रहने से निश्चित अवधि में मृत्यु की तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सकी। उनके अनुसार उनके भाई की मृत्यु दिनांक 04-04-2020 को हुई है। सायला ने ग्राम पंचायत बोहल टालिया के पंजीकरण पंजी में अपने भाई की मृत्यु की तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 अंकुश पुत्र विनोद कुमार की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बोहल टालिया में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा। सचिव ग्राम पंचायत बोहल टालिया को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-02-2024 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं ना0 तहसीलदार,

राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

. . वादिया। श्रीमती रुखीदा बेगम पुत्री श्री वकील मोहम्मद, निवासी खारा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रुखीदा बेगम पुत्री श्री वकील मोहम्मद, निवासी खारा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपना जन्म तिथि 26-09-1989 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत कुण्डियों में अपनी ऊपरवर्णित जन्म तिथि 26-09-1989 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती रुखीदा बेगम पुत्री श्री वकील मोहम्मद, निवासी खारा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुण्डियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-03-2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा श्रीमती रुखीदा बेगम की जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 07-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।12534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख पेशी : 03/ Corr./T/U/ 2024 नाम दुरुस्ती 26-02-2024 तजिन्दर सिंह पुत्र जागीर सिंह, वासी सुनेहरा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी तजिन्दर सिंह पुत्र जागीर सिंह, वासी सुनेहरा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल जनकौर खास में जतिन्दर सिंह पुत्र जागीर सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम तजिन्दर सिंह है लिहाजा इसे दुरुस्त करके जतिन्दर सिंह उर्फ तजिन्दर सिंह किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 26-02-2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 23-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 : किस्म मुकद्दमा : तारीख दायर : तारीख पेशी : 08/Marr. /2024 विवाह पंजीकरण 08-01-2024 04-03-2024 1. सतनाम पुत्र हरी राम पुत्र नानक चन्द, निवासी वार्ड नं0 10, मोहल्ला बेहली ऊना (हि0प्र0)। 2. सुषमा देवी पुत्री सोमनाथ, निवासी सूरजेहड़ा, डा0 झम्बर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी श्री सतनाम पुत्र हरी राम पुत्र नानक चन्द, निवासी वार्ड नं0 10, मोहल्ला बेहली ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन शादी एम0सी ऊना में दर्ज करने बारे।12535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण प्रार्थी सतनाम पुत्र हरी राम पुत्र नानक चन्द, निवासी वार्ड नं0 10, मोहल्ला बेहली ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी सिख रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 06-12-2016 को श्रीमती सुषमा देवी पुत्री सोमनाथ, निवासी सूरजेहड़ा, डा0 झम्बर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है। परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण एम0सी0 ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है इसलिए उन्होंने इस शादी को एम0सी0 ऊना में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 04-03-2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 31-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्रीमती हर्ष कोहली पुत्री प्यारा सिंह पुत्र पोहलो, वासी हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल हरोली प्रथम, तहसील हरोली, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 2016-17 में श्रीमती हर्ष पुत्री प्यारा सिंह पुत्र पोहलो की बजाये श्रीमती हर्ष कोहली पुत्री प्यारा सिंह पुत्र पोहलो दर्ज करने बारे।

श्रीमती हर्ष कोहली पुत्री प्यारा सिंह पुत्र पोहलो, वासी हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम श्रीमती हर्ष पुत्री प्यारा सिंह पुत्र पोहलो गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थिया का नाम श्रीमती हर्ष पुत्री प्यारा सिंह पुत्र पोहलो की बजाये श्रीमती हर्ष कोहली पुत्री प्यारा सिंह पुत्र पोहलो सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 29-02-2024 से पूर्व अथवा इस तारीख को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है 12536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कांटे, महाल ठाकरा, तहसील हरोली, जिला ऊना की जमाबन्दी क्रमशः साल 2018-19 व 2020-21 में श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू की बजाये श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम दर्ज करने बारे।

श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू की बजाये श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 29-02-2024 से पूर्व अथवा इस तारीख को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।12537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल पालकवाह खास, तहसील हरोली, जिला ऊना की जमाबन्दी क्रमशः साल 2021-22 में श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू की बजाये श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम दर्ज करने बारे।

श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू की बजाये श्री कशमीरी लाल पुत्र दासू राम सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 29-02-2024 से पूर्व अथवा इस तारीख को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्री गगन देव पुत्र वन्ता सिंह, वासी कांगड़, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कांगड़ तहसील हरोली, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 2019-20 में गगन पुत्र वन्ता सिंह की बजाये गगन देव पुत्र वन्ता सिंह दर्ज करने बारे। श्री गगन देव पुत्र वन्ता सिंह, वासी कांगड़, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम गगन पुत्र वन्ता सिंह गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम गगन पुत्र वन्ता सिंह की बजाये गगन देव पुत्र वन्ता सिंह दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो अपना उजर लिखित व 12538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 03-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है। यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्री मेहर सिंह पुत्र वग्गा, वासी कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कुगड़त तहसील हरोली, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 2017-18 में मेहर चन्द पुत्र वग्गा की बजाये मेहर सिंह पुत्र वग्गा दर्ज करने बारे। श्री मेहर सिंह पुत्र वग्गा, वासी कुंगड़त, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम मेहर चन्द पुत्र वग्गा गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम मेहर चन्द पुत्र वग्गा की बजाये मेहर सिंह पुत्र वग्गा सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो अपना उजर लिखित व मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 03-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है। यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।12539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त जिला ऊना (हि0प्र0) मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 14-06-2023 पेशी दिनांक : 29-02-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री देवराज पुत्र श्री शिवराम पुत्र लैहणू, निवासी मकान नं0 246, नजदीक डी0एफ0ओ0 आफिस, वार्ड नं0 9, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती श्री देवराज पुत्र श्री शिवराम पुत्र लैहणू, निवासी मकान नं0 246, नजदीक डी0एफ0ओ0 आफिस, वार्ड नं0 9, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसके पिता व दादा का नाम उप-महाल शिवनगर, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1976-77 के खाता/खतौनी नं0 1035 मिन/1740, खसरा नम्बरान 2423 के खाना काश्त में शिवू पुत्र मेहू पुत्र भोला दर्ज है जबकि उनका नाम शिवराम पुत्र श्री लैहणू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके शिवू उपनाम शिवराम पुत्र श्री मेहू उपनाम लैहणू दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ-पत्र, रिपोर्ट पार्षद वार्ड नं0 9, नगर परिषद्‌ ऊना (हि0प्र0), नकल जमाबन्दी 2019-2020, उप-महाल बैहली (ऊना), तहसील व जिला ऊना, आधार कार्ड, नकल शजरा नस्ब साल 2019, उप-महाल बैहली (ऊना), तहसील व जिला ऊना, मृत्यु प्रमाण-पत्र मिसल साथ संलग्न है। अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 06-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार, भूव्यवस्था वृत्त जिला ऊना (हि0प्र0) मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 14-06-2023 पेशी दिनांक : 29-02-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री कमल देव पुत्र श्री बिशम्बर दास, निवासी गांव रायेंसरी, तहसील व . . वादी। जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती श्री कमल देव पुत्र श्री बिशम्बर दास, निवासी गांव रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम महाल रायेंसरी निचली, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1981-82 के खाता/खतौनी नं0 205/381 के खसरा नम्बरान 12540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 845, रकबा तादादी 3-14 कनाल में गामा पुत्र बशम्बर पुत्र बाबू दर्ज है जबकि उसका नाम कमल देव पुत्र श्री बिशम्बर दास पुत्र बाबू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके गामा उर्फ कमा उपनाम कमल देव पुत्र श्री बिशम्बर दास पुत्र बाबू दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ-पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत रायेंसरी, नकल जमाबन्दी 2015-2016 महाल रायेंसरी उपरली तहसील व जिला ऊना, आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :02/NT/Birth/2023 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 26-02-2024 सुषमा देवी पुत्री जय किशन, निवासी महाल खेडी, डा0 चम्याडी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया सुषमा देवी पुत्री जय किशन, निवासी महाल खेडी, डा0 चम्याडी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिये जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण, ग्राम पंचायत चम्याडी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया सुषमा देवी पुत्री जय किशन, निवासी महाल खेडी, डा0 चम्याडी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) ने स्वयं न्यायालय हजा में जन्म पंजीकरण बारे आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-04-1959 को ग्राम पंचायत चम्याडी में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत चम्याडी के राजिस्टर में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया का आग्रह है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत चम्याडी में दर्ज करवाने बारे आदेश जारी किया जायें। इस जन्म पंजीकरण प्रकरण पर प्रारम्भिक कार्यवाही करते हुए प्रतिवादी आम जनता तथा सभी रिश्तेदारों को वजरिया राजपत्र इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को इस जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 26-02-2024 को प्रातः 11 बजे तक हाजिर असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज दायर कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल12541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945 में लाई जाकर ग्राम पंचायत चम्याडी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sh. Raj Kumar age 33 years s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jalgran, P.O. Lathiani, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Mangla Devi age 22 years d/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Jughal, P.O. Budhan, . . Applicants. Tehsil Bangana, District Una (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Raj Kumar age 33 years s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jalgran, P.O. Lathiani, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Mangla Devi age 22 years d/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Kughal, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) at present w/o Sh. Raj Kumar age 33 years s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jalgran, P.O. Lathiani, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-05-2023 at Mata Jamasni Devi Mandir Dhundla, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-03-2024, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5th February, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bangana, District Una, Himachal Pradesh.

12542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

CHANGE OF NAME

I, Dhyani w/o Sh. Charanji Lal, r/o Village Koon, P.O. Kholanal, Tehsil Balichowki, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Dhani to Dhyani for all purposes in future. Please note.

DHYANI

w/o Sh. Charanji Lal,

r/o Village Koon, P.O. Kholanal,

Tehsil Balichowki, Distt. Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Pingla Thakur w/o Sh. Vikram Singh, r/o Village Dugwar, P.O. Kulhera, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) have changed my name from Pingla to Pingla Thakur for all purposes in future. All concerned please note.

PINGLA THAKUR

w/o Sh. Vikram Singh ,

r/o Village Dugwar, P.O. Kulhera,

Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Tule Ram s/o Sewak Ram, V.P.O. Barsu, Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.) declare that my correct name is Tule Ram and my name wrongly recorded in my Adhar No. 5021 5080 7328 as Gulab Singh. All concerned note please.

TULE RAM

s/o Sewak Ram,

V.P.O. Barsu,

Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Raj Kumar Chopra s/o Late Ram Ashra Mal Chopra, r/o Village Ghalol, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) have changed my name from Rajesh Kumar Chopra to Raj Kumar for all purposes in future. All note.

RAJ KUMAR CHOPRA

s/o Late Ram Ashra Mal Chopra,

r/o Village Ghalol, P.O. Dhaneta,

Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

12543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

CHANGE OF NAME

I, Chaman Sharma, Village Nalag, P.O. Bhararighat, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)-171102 declare that I have changed my name from Chaman Lal to Chaman Sharma. All concerned please may note.

CHAMAN SHARMA

Village Nalag, P.O. Bhararighat,

Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)-171102.

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नाम परिवर्तन

मैं, सुरेंद्र कुमार, निवासी गांव बावरा, डा0 शामती, तहसील व जिला सोलन (हि0प्र0) ब्यान करता हूं कि मेरे पुत्र के स्कूल रिकाडर््‌स में (एडमिशन नं0 11845) मेरा नाम सुरेंद्र गलत दर्ज है जबकि मेरा असली व सही नाम सुरेंद्र कुमार हैं। सभी नोट करें।

सुरेंद्र कुमार, निवासी गांव बावरा, डा0 शामती,

तहसील व जिला सोलन (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Yuvraj s/o Nand Lal, Village Badela, P.O. Karsog, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.) do hereby declare that the name of my six years old minor daughter namely AARVI BHARDWAJ has been wrongly recorded as Aafreen Bhardwaj d/o Yuvraj in her Adhar No. 2954 3434 4597 and her correct name is AARVI BHARDWAJ. All concerned note please.

YUVRAJ

s/o Nand Lal,

Village Badela, P.O. Karsog,

Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Balbir Singh s/o Sh. Sunder Singh, r/o Village Jaral, P.O. Chakmoh, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Saksham to Mahesh Dehal for all purposes in future. Please note.

BALBIR SINGH

s/o Sh. Sunder Singh,

Village Jaral, P.O. Chakmoh,

Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.).

12544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी 2024/30 माघ, 1945

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-02-19.241_gazette_2024-19_02_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-02-19.241_gazette_2024-19_02_2024.