राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 28 फरवरी, 2024/09 फाल्गुन, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिामला-09, 19 फरवरी, 2024
संख्याः पीसीएच-एचए(1) 19/2008-III-1260-1416--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 248—राजपत्र/2023-28-02-2024 (12787) 12788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945 करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (3)1/94-19181-362, तारीख 25 नवम्बर, 1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 25 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, और उन्हें उपरोक्त अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा (2) के अधीन यथाअपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
यदि इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति के प्रस्तावित नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप/सुझाव है/हैं; तो वह उसे/उन्हें प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी शिमला-171009 को भेज सकेगा;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), यदि कोई हो/हों, पर इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः--
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 21 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 21 के उप-नियम (1) में,--
(क) ''परिवार रजिस्टर'' शब्दों के स्थान पर ''ऑनलाइन परिवार रजिस्टर '' शब्द रखे जाएंगे;
(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--
"(2) उप-नियम (1) के अधीन तैयार किए जाने हेतु अपेक्षित "ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियां पुनरीक्षित की जाएंगी और जन्म/मृत्यु, विवाह और अन्य पंचायत/क्षेत्र से अंतरण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियां रजिस्टर में की जाएंगी। कोई अन्य परिवर्धन या परिवर्तन किसी अधिप्रमाणित साक्ष्य के बिना नहीं किया जा सकेगा। परिवार में विभाजन की दशा में, कुटुंब के पृथकीकरण की प्रविष्टियां केवल "ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में, सम्बद्ध कुटुंब के मुखिया द्वारा किए गए आवेदन पर और सम्बद्ध वार्ड मेंबर की सिफारिश पर ग्राम सभा द्वारा इसकी साधारण या विशेष बैठक में बहुमत द्वारा पारित संकल्प में लिए गए निर्णय के आधार पर ही की जाएंगी। तथापि, ग्राम सभा कुटुंब के विभाजन के बारे में मामले का विनिश्चय करते समय, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (13-ख) के अधीन यथा परिभाषित कुटुंब की परिभाषा को ध्यान में रखेगी। विभाजन के कारण पृथक कुटुंब से प्रविष्टियां, ग्राम सभा के संकल्प की संख्या और तारीख उल्लिखित करते हुए ग्राम सभा के अनुमोदन के तत्काल पश्चात् की जाएंगी। पंचायत निरीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह पंचायत सचिव द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् इन प्रविष्टियों को सत्यापित करें। वह पंचायत सचिव द्वारा प्ररूप-19 क में तैयार किए गोशवारा पर भी डिजिटल हस्ताक्षर करेगाः
परन्तु कुटुंब के पृथक्करण की बाबत ''ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार विभाजित पृथक कुटुंब की शौचालय में पहुंच/आना-जाना नहीं है/हो।
(ग) उप-नियम (3) और (4) का लोप किया जाएगा तथा उप-नियम (5) और (6) को क्रमशः (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।''
आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।12789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945
[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)19/2008-III-1260-
1416, dated 19-02-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 009, the 19th February, 2024
No. PCH-HA(1)19/2008-III-1260-1416.—In exercise of the powers conferred by Section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. PCH-HA (3) 1/94-19181-362, dated 25th November, 1997 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 25th November, 1997 and the same are hereby published in the Rajptra, Himachal Pradesh, for the information of the general public;
If any interested person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed rules, he/she may send the written objections or suggestions to the Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009, within a period of thirty days from the date of publication of the proposed rules in the Rajpatra, (e-Gazette) Himachal Pradesh ;
The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period stipulated above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the proposed draft rules, namely :—
Draft Rules
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2024.
(2) These rules come into force from the date of publication in Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 21.—In rule 21 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the said rules),—
(a) in sub-rule (1), for the words "a Pariwar Register", the words "Online Pariwar Register" shall be substituted ;
(b) For sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—
"(2) The entries in the Online Pariwar Register, required to be prepared under sub-rule(1) shall be revised and all entries pertaining to births, deaths, marriages and transfer from other Panchayat/area shall be made in the register. No other addition or alteration may be made without any authenticated evidence. In the event of division of the family, separation of family may only be entered in the online Pariwar Register on the decision of the Gram Sabha by passing a resolution by majority in its general or special meeting on an application made by the head of family concerned and recommendation of the concerned ward member. However, the Gram Sabha shall take into consideration the definition of the family as defined under clause (13-A) of Section 2 of the Act while deciding the matter regarding division of family.
12790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945The entries pertaining to a separate family on account of a division will be made immediately after the approval of Gram Sabha by mentioning the Resolution No. and Date of the resolution of the Gram Sabha. It shall be the duty of the Panchayat Inspector to verify these entries after satisfying himself about the reasons recorded by the Panchayat Secretary. He shall also put his digital signature on the goshwara prepared by Panchayat Secretary on Form19-A:
Provided that no entry with regard to separation of family shall be made in the online Pariwar Register unless the family so separated having access to the toilet, and (c) sub rules (3) and (4) shall be deleted/omitted and sub rules 5 and 6 shall be re-numbered as sub rules (3) and (4), respectively.
By order,
Secretary (Panchayati Raj).
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MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 27th February, 2024
eFile No. : 40245/2021.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following faculty members/doctors shall retire from Government service on attaining the age of superannuation from the date shown against their names:—
IGMC Shimla: —
| Sl. No. | Name of faculty members with details | Date of Birth Date of Retirement | |
| 1. | Dr. Manoj Thakur, Professor, Department of Orthopaedics, IGMC Shimla. | 09-02-1962 | 29-02-2024 |
| 2. | Dr. Bhushan Lal, Associate Professor, Department of ENT, IGMC Shimla. | 01-04-1962 | 31-03-2024 |
| 3. | Dr. Bishan Dhiman, Professor, Department of OBG, IGMC Shimla. | 05-04-1962 | 30-04-2024 |
| 4. | Dr. Jyoti Pathania, Professor, Department of Anaesthesia, IGMC Shimla. | 24-05-1962 | 31-05-2024 |
| 5. | Dr. Arti Sharma, Associate Professor, Department of Anaesthesia, IGMC Shimla. | 05-05-1962 | 31-05-2024 |
| 6. | Dr. Anita Thakur, Associate Professor, Department of Community Medicine, IGMC Shimla. | 12-11-1962 | 30-11-2024 |
| 7. | Dr. U.K. Chandel, Professor, Department of General Surgery, IGMC Shimla. | 24-11-1962 | |
| 8. | Dr. Sanjeev Gupta, Professor, Department of General Surgery, IGMC Shimla. | 06-12-1962 | |
| 9. | Dr. Kushla Pathania, Professor, Department of OBG, IGMC Shimla. | 18-12-1962 |
AIMSS Chamiana (Shimla): —
| Sl. No. | Name of faculty members with details | Date of Birth Date of Retirement | |
| 1. | Dr. Rajnish Pathania, Principal, AIMSS Chamiana, Shimla. | 24-06-1959 | 30-06-2024 |
| 2. | Dr. P.C. Negi, Professor & Head, Department of Cardiology, AIMSS Chamiana, Shimla. | 22-10-1959 | 31-10-2024 |
By order,
M. SUDHA DEVI, Secretary (Health).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री राज कुमार पुत्र श्री कृषण चन्द, वासी थाना ब्राहामणा, डाकघर बल्याह, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।
प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री कृषण चन्द, वासी थाना ब्राहमणा, डाकघर बल्याह, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसकी शादी श्रीमती तरिता शर्मा पुत्री श्री शिव राम भारद्वाज, गांव व डा0 तलाई, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के साथ दिनांक 19-02-1987 को हुई है परन्तु उस समय अज्ञानतावश इनके विवाह का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में न करवाया गया है। आवेदक का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को उनके विवाह पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्री राज कुमार व श्रीमती तरिता शर्मा के विवाह पंजीकरण दिनांक 19-02-1987 बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या 12792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945 वकालतन दिनांक 01-03-2024 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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In the Court of Dr. Rohit Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur
(H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
In the matter of :
1. Mr. Balram Sharma age 30 years s/o Sh. Surinder Kumar Sharma, r/o Village & P.O. Salouni, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Shanu Rathore age 23 years s/o Sh. Anter Singh Rathore s/o Amar Singh, r/o Ganesh Nagar, Dehri Sarai, P.O. Likata Vilod, Tehsil & District Dhar (M.P.) .. Appellants.
Versus
General Public
Subject.— Notice of Marriage
Mr. Balram Sharma and Ms. Shanu Rathore have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 14-11-2023 as per Hindu rites and customs at Shiv Mandir, Karer, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 21-03-2024. In case no objection is received by 21-03-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 21-02-2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Dr. Rohit Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur
(H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
In the matter of :
1. Mr. Shami Kumar age 34 years s/o Sh. Mohinder Singh, r/o Village Samella, P.O. Maharal, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).
12793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 19452. Ms. Sunil Kumari age 31 years s/o Sh. Shakti Chand, r/o Village Gujrehra, P.O. Balh .. Appellants. Sinha, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Marriage
Mr. Shami Kumar and Ms. Sunil Kumari have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 14-02-2024 as per Hindu rites and customs at Mandiari Devi Mandir, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 19-03-2024. In case no objection is received by 19-03-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 19-02-2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Arjun Singh s/o Shri Bachitar Singh, r/o Ward No. 4 Kuhan Khas, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P. 176098 presently residing at as tenant c/o Sh. Vijay Thakur s/o Sh. Piare Lal, r/o House No. 485, Hira Nagar, Ward No. 1, Hamirpur H.P.
2. Smt. Anchal d/o Shri Pramod, r/o Village Bouli, P.O. Shila Pani, Dochi, Tehsil Jubbal, District Shimla, H.P.
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage.
Sh. Arjun Singh and Smt. Anchal have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
12794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 30-03-2024. In case no objection is received by 30-03-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 17-02-2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Rahul Thakur s/o Shri Sandesh Prakash, r/o House No. 93, W. No. 2, PWD Colony Anu Kalan, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Nisha Chetri d/o Shri Nar Bahadur Chetri, r/o Harish Niwas, Upper Thari Gadhog, . .Applicants. Tehsil Subathu, District Solan (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Registration of Marriage.
Sh. Rahul Thakur and Smt. Nisha Chetri have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned, stating therein that their marriage has been solemnized on 14-02-2023 at Mukteswar Mahadev Mandir Chandpur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) as per the Hindu ritual and customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing, before this court on or before 14-03-2024. In case no objection is received by 14-03-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 13-02-2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
12795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945In the Court of (Aprajita Chandel) HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special
Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
1. Rajesh Kumar s/o Shri Dharam Chand, r/o VPO Mansai, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
. . Applicants.
2. Pooja Devi d/o Sh. Mukhitar Singh, r/o VPO Mansai, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
Rajesh Kumar s/o Shri Dharam Chand, r/o VPO Mansai, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and Pooja Devi d/o Sh. Mukhitar Singh, r/o VPO Mansai, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) filed an application alongwith affidavits in this court of undersigned U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 09-02-2024 at Village Banglamukhi Sankat Mochan Mandir Budhan Kangoo and they are living as husband and wife since their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 18-03-2024 at 10.00 A.M. after that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.
Issued on this day 16-02-2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (APRAJITA CHANDEL HPAS), Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of (Aprajita Chandel) HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special
Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
1. Salini d/o Shri Kuldeep Kumar, r/o VPO Kaloor, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
2. Bunty Kumar s/o Sh. Gandharv Singh, r/o Vill. Kuthar, P.O. Bharmoti, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)
. . Applicants.
Versus
General Public
Subject.— Notice for Registration of Marriage.
12796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945Salini d/o Shri Kuldeep Kumar, r/o VPO Kaloor, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and Bunty Kumar s/o Sh. Gandharv Singh, r/o Vill. Kuthar, P.O. Bharmoti, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) and filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 09-02-2024 at Village Shiv Mahadev Mandir, Village Purtiala, Post Office Kohala, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra and they are living as husband and wife since their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-03-2024 at 10.00 A.M. after that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.
Issued on this day 16-02-2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- (APRAJITA CHANDEL HPAS), Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer, Nadaun, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sh. Raj Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Kulwant Singh age 51 years s/o Sh. Bharam Dass, r/o VPO Bajrol, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Renu Devi age 43 years d/o Ramesh Chand, r/o Village Chhamb, P.O. Kakkar, Tehsil Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. . . Applicants.
Versus
The General Public . . Respondent.
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Kulwant Singh age 51 years s/o Sh. Bharam Dass, r/o VPO Bajrol, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, HP and Renu Devi age 43 years d/o Ramesh Chand, r/o Village Chhamb, P.O. Kakkar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 03-03- 1999 at Village Chhamb, P.O. Kakkar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
12797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 15-03-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 13-02-2024 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम। पेशी : 29-02-2024 देश राज शर्मा पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव ठिरड़ी, डा0 नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम देश राज शर्मा पुत्र श्री राम लाल है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल ठिरड़ी में देश राज पुत्र श्री राम लाल चला हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल कसर में देश राज उर्फ देश राज शर्मा पुत्र श्री राम लाल करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 29-02-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा। आज दिनांक ...................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।12798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण पेशी : 11-03-2024 श्री बन्नी कुमार आयु (36) पुत्र श्री लेख राज, निवासी गांव व डा0 घुरकड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी गांव झंगी, डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व निशा टोपना आयु (32) पुत्री श्री जे0 एन0 टोपनो, निवासी 548 Haddu Mohala Madanpur, Khadar , South Delhi-110 076.
बनाम
आम जनता
विषय.--जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने बारे।
श्री बन्नी कुमार आयु (36) पुत्र श्री लेख राज, निवासी गांव व डा0 घुरकड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल निवासी गांव झंगी, डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व निशा टोपना आयु (32) पुत्री श्री जे0 एन0 टोपनो, निवासी 548 Haddu Mohala Madanpur, Khadar, South Delhi-110 076 हाल पत्नी श्री बन्नी कुमार आयु (36) पुत्र श्री लेख राज ने अपने विवाह पंजीकरण हेतु सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर महोदय के न्यायालय में दायर किया है जिसमें लिखा है कि हमारा विवाह 12-03-2018 को हिन्दू रीति-रीवाज के तहत हुआ था लेकिन अनजाने में हम अपने विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत, नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके जिसे प्रार्थीगण अब दर्ज करवाना चाहते हैं। अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता में मुश्त्री मुनादी करवाई जाती है कि प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को या लड़की के मायका पक्ष को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-03-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार शादी पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ...................... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
दायर तिथि : 02-02-2024 केस नं0 : 05-MT/2024
1. श्री सुमित सलारिया पुत्र श्री हरी चन्द सलारिया, निवासी गांव व डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
. . वादीपक्ष। 2. श्रीमती पारूल ठाकुर पुत्री श्री सुन्दर लाल, गांव शारदा हाऊस ज्वाला शमशी, डाकघर शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
बनाम12799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945 सर्वसाधारण एवं आम जनता
. . प्रतिवादीपक्ष। विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थिया ने दिनांक 02-02-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 23-06-2022 को शादी कर ली है और तब से दोनोें पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-03-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
श्रीमती चौबी देवी पुत्री श्री डूगलू, निवासी गांव रखंडू, डा0 कटरांई, तहसील मनाली हाल निवासी गांव बैंची, कोठी रायसन, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्रीमती चौबी देवी पुत्री श्री डूगलू, निवासी गांव रखंडू, डा0 कटरांई, तहसील मनाली हाल निवासी गांव बैंची, कोठी रायसन, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है, कि मेरी जन्म तिथि 01-01-1972 ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical, Officer Kullu की रिपोर्ट, अनुप्लब्धता प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू, हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड और रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत हलाण-II व गवाहन के लिखित ब्यान से पाया गया कि श्रीमती चौबी देवी पुत्री श्री डूगलू की जन्म तिथि 01-01-1972 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती चौबी देवी पुत्री श्री डूगलू, निवासी गांव रखंडू, डा0 कटरांई, तहसील मनाली हाल निवासी गांव बैंची, कोठी रायसन, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) के ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज 12800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945 करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 ः 2/2024 दिनांक मरजुआ ः 06-02-2024 तारीख फैसला ः 15-03-2024
उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री बसन्त लाल पुत्र विजय नन्द, गांव तूणी, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।
श्री बसन्त लाल पुत्र विजय नन्द, गांव तूणी, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में गौरी शंकर पुत्र वीजा नन्द लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम बसन्त लाल है। पंचायत रिकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड में बसन्त लाल दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में गौरी शंकर पुत्र वीजा नन्द के स्थान पर बसन्त लाल पुत्र वीजा नन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं। अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में गौरी शंकर के स्थान पर बसन्त लाल दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 15-03-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।12801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 03/2024 दिनांक मरजुआ : 06-02-2024 तारीख फैसला : 15-03-2024 उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्रीमती पार्वती पत्नी विजय नन्द, गांव तूणी, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।
पार्वती पत्नी विजय नन्द, गांव तूणी, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में गीरा देवी पत्नी वीजा नन्द लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम पार्वती है। पंचायत रिकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड में पार्वती दर्ज है। अब प्रार्थिया ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में गीरा देवी पत्नी वीजा नन्द के स्थान पर पार्वती पत्नी वीजा नन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में गीरा देवी के स्थान पर पार्वती दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 15-03-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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समक्ष श्री राजेन्द्र ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ब अदालत श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री रामा नन्द पुत्र रामरखू पुत्र भगवानू, निवासी मंधारा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम। 12802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री रामा नन्द पुत्र रामरखू पुत्र भगवानू, निवासी मंधारा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के परदादा का नाम राजस्व अभिलेख मौजा मंधारा में चिंचलू दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी के परदादा का नाम भगवानू है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ बन्दोबस्ती 1953-54 तथा प्रार्थी द्वारा सत्यापित हल्फिया संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा मंधारा में अपने परदादा का नाम भगवानू दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम मानरिया, हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 02-03-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके पश्चात् कोई उजर व एतराज न काबिले गौर होगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 02-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री भीम चन्द पुत्र हीरा सिंह पुत्र धौलू, निवासी सम्पदा गढासर, डा0 कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भीम चन्द पुत्र हीरा सिंह पुत्र धौलू, निवासी सम्पदा गढासर, डा0 कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वर्ष 2012-13 में खाता/खतौनी नम्बर 34/68 में प्रार्थी मुश्तरका तौर पर मालिक व काबिज दर्ज है। उपरोक्त खाता में इन्तकाल नं0 296 वाका विरास्त वसीयत मृतक हीरा सिंह पुत्र धौलू बनाम भीम सिंह, महिन्दर सिंह, मोहन सिंह पुत्र व श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 हीरा सिंह पुत्र धौलू समभाग के नाम दर्ज है। दिनांक 19-05-1997 को वाका स्वीकार हुआ है। रिपोर्ट क्षेत्रीय कर्मचारी कानूनगो/पटवारी व संलग्न दस्तावेज के प्रार्थी भीम चन्द पुत्र हीरा सिंह पुत्र धौलू का नाम सही दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मुनादी हि0प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज कागजात में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 08-03-2024 से पहले इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करें।
आज दिनांक 08-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।12803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
दावा सं0 : 04/13 B ऑफ 2024
तारीख मजरुआ : 07-02-2024 श्री अमर सिंह पुत्र श्री माता राम, निवासी गांव चेवन (बासू), डा0 जैहर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.
श्री अमर सिंह पुत्र श्री माता राम, निवासी गांव चेवन (बासू), डा0 जैहर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम श्री अमर सिंह पुत्र माता राम दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम श्री अमर सिंह पुत्र माता राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सरोल बशेच में अमरू पुत्र झोवा व मौजा उप-सम्पदा सरोल में अमर सिंह पुत्र झेवा दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सरोल बशेच व उप-सम्पदा सरोल, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवाकर अमरु पुत्र झेवा के स्थान पर श्री अमर सिंह पुत्र माता राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम श्री अमर सिंह पुत्र माता राम राजस्व अभिलेख मौजा सरोल बशेच व उप-सम्पदा सरोल में श्री अमरु पुत्र झोवा के स्थान पर श्री अमर सिंह पुत्र माता राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 14-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 13-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कान्ता देवी पुत्री जीत सिंह हाल पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कान्ता देवी पुत्री जीत सिंह हाल पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 12-08-1946 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2024 को या इससे पूर्व अदालत में 12804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945 हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री अजय पाल सिंह पुत्र श्री युद्वबीर सिंह, निवासी ग्राम बनौना, डाकघर वासनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अजय पाल सिंह पुत्र श्री युद्वबीर सिंह, निवासी ग्राम बनौना, डाकघर वासनी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 12-09-1979 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनौना, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में किन्हीं कारणों से दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2024 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Sita Ram s/o Shri Sewak Ram, r/o 143/1, Village Thantiya, P.O. Koti, Tehsil Junga, District Shimla (H.P.)-171012 have changed my name from SITA RAM to SANJAY SHANDIL for all future purpose.
SITA RAM
s/o Shri Sewak Ram,
r/o 143/1, Village Thantiya, P.O. Koti,
Tehsil Junga, District Shimla (H.P.).
12805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी 2024/09 फाल्गुन, 1945हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा
अधिसूचना
दिनांक 28 फरवरी, 2024
सं0 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2023.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।
यश पाल शर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।
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HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Dated, the 28th February, 2024
No.V.S.-Legn.-Pri./1-1/2023.—The Himachal Pradesh, Legislative Assembly adjourned sine-die w.e.f. the close of its sitting held on the 28th February, 2024.
YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 फरवरी, 2024
संख्या यू0डी0-ए0(01)/1/2023.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 27 कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला में नगर परिषद् ठियोग, की बाबत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं :--
| नगर परिषद् का नाम | निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम और पता |
| नगर परिषद् ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 | श्री संजय शर्मा, निवासी वार्ड नं0. 4, नगर परिषद् ठियोग, जिला शिमला (अध्यक्ष)। |
| श्री दिनेश शर्मा, निवासी वार्ड नं0. 7, राहीघाट, नगर परिषद् ठियोग, जिला शिमला (उपाध्यक्ष)। |
आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A0(01)/-1/2023, dated
27-02-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th February, 2024
No. UD-A0(01)/1/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President and Vice-President in respect of Municipal Council Theog, District Shimla, H.P. as under:—
| Name of Municipal Council | Name & Address of Elected President & Vice President |
| Municipal Council Theog, District Shimla, H.P. | Sh. Sanjay Sharma r/o Ward No. 4, Municipal Council Theog, Distt. Shimla (President). |
| Sh. Dinesh Sharma, r/o Ward No. 7, Rahighat, Municipal Council Theog, Distt. Shimla, H.P. (Vice-President). |
By order, DEVESH KUMAR, Pr. Secretary (UD).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।