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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 249, 29 February 2024

Published 29 February 2024

Gazette no.
249
Gazetteid
249/GAZETTE/2024-29/02/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-02-29.249_gazette_2024-29_02_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 29 फरवरी, 2024/10 फाल्गुन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

प्रारुप अधिसूचना

शिमला-171 002, 15 फरवरी, 2024

संख्या श्रम (ए) 3-4/2022.---हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग विभाग की अधिसूचना 249—राजपत्र/2023-29-02-2024 (12807) 12808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 संख्या डी-80-12/48-III, तारीख 06-05-1952 को अधिसूचित और प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कारखाना नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 115 के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारुप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के यदि इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं, तो वह/वे उन्हें उक्त प्रारुप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर श्रम आयुक्त-एवं-मुख्य कारखाना निरीक्षक, प्रथम तल, न्यू हिमरस भवन, शिमला-1 को भेज सकेगा/सकेंगे।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो/हों पर उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार में किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कारखाना (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. नियम 5 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कारखाना नियम, 1950 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 5 के उप-नियम (2) में विहित अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः्‌--

अनुसूची

कारखाने के लिए एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु शुल्क

वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या
स्थापित हॉर्स पावर की मात्रा (अधिकतम हॉर्स पावर) 09 तक 10 से 20 तक 21 से 50 तक 51 से 100 तक 101 से 250 तक 251 से 500 तक 501 से 1000 तक 1001 से 1500 तक 1501 से 2000 तक 2000 से ऊपर
शुन्य 730 1460 2190 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040
20 तक 1460 2190 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040 46720
20 से अधिक परंतु 50 से अधिक नहीं 2190 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040 46720 58400
50 से अधिक परंतु 100 से अधिक नहीं 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040 46720 58400 73000
100 से अधिक परंतु 250 से अधिक नहीं - 8760 13140 17520 26280 35040 46720 58400 73000 81760
250 अधिक परंतु 500 से अधिक नहीं - 13140 17520 26280 35040 46720 58400 73000 81760 93440
100 से अधिक परंतु 250 से अधिक नहीं - 8760 13140 17520 26280 35040 46720 58400 73000 81760
500 से अधिक परंतु 1000 से अधिक नहीं - 17520 26280 35040 46720 58400 73000 81760 93440 105120
1000 से अधिक परंतु 1500 से अधिक नहीं - 26280 35040 46720 58400 73000 81760 93440 105120 116800
1500 से अधिक परंतु 2000 से अधिक नहीं - 35040 46720 58400 73000 81760 93440 105120 116800 131400
2000 से अधिक परंतु 3000 से अधिक नहीं - 46720 58400 73000 81760 93440 105120 116800 131400 146000
3000 से अधिक परंतु 5000 से अधिक नहीं - 58400 73000 81760 93440 105120 116800 131400 146000 160600
5000 से अधिक परंतु 7000 से अधिक नहीं - 73000 81760 93440 105120 116800 131400 146000 160600 175200
7000 से अधिक परंतु 10,000 से अधिक नहीं - 81760 93440 105120 116800 131400 146000 160600 175200 189800
10,000 से अधिक परंतु 15,000 से अधिक नहीं - 93440 105120 116800 131400 146000 160600 175200 189800 204400
15,000 स े अधिक - 105120 116800 131400 146000 160600 175200 189800 204400 219000
12809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945

3. नियम 6 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (4) में ''एक सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

4. नियम 8 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (3) में, ''एक सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाऐगे।

5. नियम 10 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 10 में, ''एक सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाऐगे।

6. नियम 12 क का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात.--

''12 क.--(1) मुख्य निरीक्षक किसी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि, जैसी ऐसे भवनों, खतरनाक मशीनरी, उाोलक और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टैकल, प्रैशर प्लांट, सिमित स्थान, वातानुकूलन प्रणाली और कारखाना में अवस्थित ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर (उपकरण) जैसे अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में विहित है, हेतु परीक्षण, परीक्षा (जांच), निरीक्षण और प्रमाणन कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट की जाए, 'सक्षम व्यक्ति' के रूप में मान्यता दे सकेगा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस नियम से संलग्न अनुसूचि में यथा निर्धारित अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं रखता होः परन्तु मुख्य निरीक्षक 'सक्षम व्यक्ति' के संबंध में अर्हताओं की अपेक्षाओं में छूट दे सकेगा, किंतु राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी और ऐसे व्यक्ति के पास इस प्रकार मान्यता प्राप्त होने के पश्चात्‌, निरीक्षक की शक्तियां नहीं होगीः 12810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 परन्तु यह और कि इस उपबंध के अधीन मान्यता प्राप्त 'सक्षम व्यक्ति' की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा।

(2) मुख्य निरीक्षक किसी प्रतिष्ठित संस्थान को इस नियम से संलग्न अनुससूची में यथा निर्धारित अर्हताओं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ऐसे भवनों खतरनाक मशीनरी, उाोलक और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टैकल, प्रैशर प्लांट, सिमित स्थान, वातानुकूलन प्रणाली तथा अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित विहित ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरण (उपस्कर) हेतु परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि, जैसी विहित की जाए, के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(3) मुख्य निरीक्षक, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए 'सक्षम व्यक्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आशयित किसी व्यक्ति या किसी संस्था से इस नियम के अधीन विहित प्ररुप में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या तो आवेदक की क्षमता और उपलब्ध प्रसुविधाओं के संबंध में स्वयं का समाधान होने के पश्चात्‌ आवेदक को एक 'सक्षम व्यक्ति' के रूप में मान्यता देगा और इस नियम के अधीन विहित प्ररुप में 'सक्षमता प्रमाण-पत्र' जारी करेगा या कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(4) मुख्य निरीक्षक, सक्षम व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌, सक्षमता का प्रमाण-मत्र प्रतिसंहृत कर सकेगा,--

(i) यदि उसके विश्वास का यह कारण है कि सक्षम व्यक्ति ने,--

(क) 'सक्षमता प्रमाण-पत्र' में विहित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है; या (ख) इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए कोई, परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण कार्यान्वित किया है या ऐसे आशय से असंगत किसी रीति से कार्य किया है अथवा इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित किसी कार्य का लोप किया है; या

(ii) लिखित में अभिलिखित किए जाने के किसी अन्य कारण के लिए।

स्पष्टीकरण.--इस नियम के प्रयोजन के लिए, संस्था के अन्तर्गत संगठन भी है।

(5) मुख्य निरीक्षक, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, यथास्थिति, लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिंग टैकल, प्रैशर प्लांट या वातानुकूलन प्रणाली के पुनः प्रमाणीकरण, जिसे राज्य के बाहर किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया है की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन रु0 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) की अप्रतिदेय फीस और रु0 100,000/- (एक लाख रुपये) की ब्याज रहित प्रतिदेय प्रतिभूति रकम के साथ किया जाएगा, जिसे हिमकोष के माध्यम से मुख्य शीर्ष 0230-00-104-01 में जमा किया जाएगा।

(7) सक्षमता प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन रु0 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) की अप्रतिदेय फीस के साथ किया जाएगा, जिसे हिमकोष के माध्यम से मुख्य शीर्ष 0230-00-104-01 में जमा किया जाएगा।12811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 नियम 12 (अ) के उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र का प्ररुप

1. नाम

2. जन्म तिथि 3. संगठन का नाम (यदि, स्वनियोजित न हो)

4. पदनाम

5. शैक्षणिक अर्हता (शंसापत्र की प्रतियां संलग्न की जाएं)

6. व्यावसायिक (वृािक) अनुभव के ब्यौरे (कालानुक्रमिक क्रम में)

संगठन का नाम सेवा की अवधि पदनाम (कर्त्तव्य का क्षेत्र) 7. व्यावसायिक निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो

8. (i) उसके निपटान में प्रसुविधाओं (परीक्षा, परीक्षण आदि) का विवरण

(ii) इन प्रसुविधाओं की सटीकता का अंशशोधन करने और अनुरक्षण करने की व्यवस्था करना 9. प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र मांगा गया है (अधिनियम की धारा या धाराओं का उल्लेख किया जाए)।

10. क्या आवेदक को किसी परिनियम (स्टेट्‌यूट) के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है (यदि ऐसा हो तो ब्यौरे)।

11. कोई अन्य सुसंगत सूचना

12 आवेदक द्वारा घोषणा

मैं, ....................................एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सत्य है। मैं वचन देता हूँः--

(क) विनिर्माता के निर्देशों के अनुसार या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रसुविधाओं को सही हालात में (सुव्यवस्थित कार्यचालन) में अनुरक्षित करना, एवं कालिकतः अंशशोधन करना, और (ख) सक्षमता प्रमाण पत्र में विहित समस्त शर्तों का अनुपालन करना और मुख्य निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को पूर्ण करना।

स्थान ........................................... आवेदक के हस्ताक्षर और

तारीख.......................................

संस्था द्वारा घोषणा (यदि नियोजित/कार्यरत हो) 12812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 मैं, .................................................................. प्रमाणित करता हूँ कि श्री......................................................... जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, हमारे नियोजन में है और उसे अधिनियम के अधीन एक सक्षम व्यक्ति घोषित किए जाने के प्रयोजन हेतु संगठन की ओर से इस पद पर नामनिर्दिष्ट करता हूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि,--

(क) यदि सक्षम व्यक्ति हमारा नियोजन छोड़ देता है तो मुख्य निरीक्षक को सूचित करना;

(ख) उसके निपटान पर उपरोक्त यथावर्णित समस्त प्रसुविधाएं प्रदान करना और सुव्यवस्था बनाए रखना;

(ग) प्रसुविधाओं में कोई परिवर्तन (बढ़ाना या हटा दिया जाना) मुख्य निरीक्षक को सूचित करना हस्ताक्षर

पदनाम

दूरभाष संख्या

प्राधिकारिक मोहर

तारीखः

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नियम 12-अ के उप-नियम (2) के अधीन किसी संस्थान को सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

1. संगठन का नाम और पूरा पता

2. संगठन की हैसियत (निर्दिष्ट करें कि क्या सरकारी, स्वाया, सहकारी, निगमित या निजी है) 3. प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र मांगा गया है (अधिनियम की धाराएं निर्दिष्ट करें) 4. क्या संगठन को इस या किसी अन्य विधि के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है। यदि हां, तो विवरण दें।

5. नियम 12 अ से संलग्न अनुसूची में दिए गए के अनुसार नियोजित और अर्हता रखने वाले व्यक्तियों की विशिष्टियां।

6 उनके अनुरक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं का विवरण और उनके अनुरक्षण और कालिकतः अंशाकन के लिए की गई व्यवस्थाएं।

7. कोई अन्य सुसंगत सूचना

8. घोषणाः--

मैं ............................... एतद्‌द्वारा .................................. की ओर से प्रणाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है।12813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 मै.-- (i) निर्माता के निर्देशों या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रसुविधाओं की सही हालत में

सुव्यवस्थित कार्यचालन अनुरक्षित करने और कालिकतः अंशाकन करने; और

(ii) सक्षमता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मुख्य निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों को पूर्ण करने और अनुपालना करने का वचन देता हूँ।

स्थान और तारीख .............................. संस्थान के प्रमुख या इस निमित अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर। पदनाम...........................................

----------

नियम 12 (अ) के अनुसरण में किसी व्यक्ति या संस्था को जारी सक्षमता प्रमाण-पत्र का प्रारूप मैं ............................. मुख्य कारखाना निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश, शिमला कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ग क) और तद्‌धीन बनाए गए नियमों द्वारा मुझे प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए ................................ को एतद्‌द्वारा ....................... के अधीन उपकरणों जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कारखाने में प्रयोग किए जा रहे हैं की जांच, परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति के नाम के समाने दर्शाई गई धाराओं और नियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति होने की मान्यता देता हूँः--

सक्षम व्यक्ति/संस्थान का नाम और पता धारा/नियम

यह प्रमाण पत्र ....................................... तक या उस तारीख जिसको व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 और तद्‌धीन बनाए गए नियम प्रवृा हाेंगेे, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य है। यह प्रमाण-पत्र उसके नीचे नियत शर्तों के अध्यधीन जारी किया गया हैः--

1. जाँच, परीक्षण और निरीक्षण इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे और परीक्षणों का अभिलेख रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा। 2. जाँच, परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे और निरीक्षक अर्थात्‌ उप-निदेशक कारखाना/सहायक निदेशक कारखाना, जिसकी अधिकारिता में कारखाना अवस्थित है, को जाँच/ परीक्षण की तारीख अग्रिम रूप से सूचित की जाएगी। उपर्कथित पूर्व सूचना के बिना कोई भी परीक्षण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

3. सक्षम व्यक्ति सभी आवश्यक उपकरणों/सुविधाओं को उपाप्त करेगा और इसको सही हालत में (सुव्यवस्थित कार्य चालन) अनुरक्षित करेगा और निरीक्षक अर्थात्‌ उप-निदेशक कारखाना/सहायक निदेशक कारखाना, जिसकी अधिकारिता में कारखाना अवस्थित है, को परीक्षण कार्य में उपयोग किए गए उपकरणों के बारे में सूचित करेगा ।

4. जहाँ अधिकतम अनुज्ञात कार्यचालन दबाव क्षीण हो गया है या परीक्षा से दर्शित होता है कि दबाव पात्र या सयंत्र या इसका कोई भाग, जब तक कतिपय मुरम्मत नहीं की जाती अथवा जब तक कोई अन्य सुरक्षा उपाय अपेक्षित नहीं किए जाते, तब तक उसका उपयोग सुरक्षित रूप से12814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 जारी नहीं रख सकते। इसकी रिपोर्ट सम्बद्ध निरीक्षक अर्थात्‌ उप-निदेशक कारखाना/सहायक निदेशक कारखाना को भेजी जाएगी और इसकी एक प्रति परीक्षा पूर्ण होने के सात दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाएगी।

5. सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था, संगठन छोड़ने वाले सक्षम व्यक्ति के नाम के बारे में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगी। यदि उपर्नामित समस्त व्यक्ति संगठत कोे छोड़ देते हैं तो जारी किया गया सक्षमता प्रमाण-पत्र रद्द हुआ समझा जाएगा।

6. हर महीने की 10 तारीख तक कारखानों के नामों, परीक्षण किए गए उपकरणों/पात्रों की सूची, परीक्षण की तारीख, जारी किए गए प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख, कार्यचालन दबाव या अनुज्ञात सुरक्षित भार और विशेष टिप्पणियां, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए मासिक विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

7. मुख्य कारखाना निरीक्षक के पास इस आदेश को इसकी वैधता के दौरान किसी भी समय प्रतिसंहृत करने या संशोधन करने के अधिकार सुरक्षित होंगे।

8. परीक्षणों, परीक्षाओं और निरीक्षणों के दौरान सक्षम व्यक्ति फोटोग्राफ लेगा और रिकार्डिंग करेगा और मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा जब मांगा जाए तो इसको सहजता से उपलब्ध करवाएगा। सक्षमता प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन इस प्रमाण-पत्र के अवसान से कम से कम एक मास पूर्व किया जाएगा।

मुख्य कारखाना निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश शिमला-1.

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अनुसूची

क्रम स ं ख्या धारा या नियम जिसके अधीन सक्षमता को मान्यता दी गई अपेक्षित अर्हता प्रयोजन के लिए अनुभव प्रसुुविधाएं जो उसके नियंत्रण में है
1. धारा 6 और धारा 112 के अधीन बनाए गए नियम-भवनो ं हेतु स्थिरता प्रमाण-पत्र। सिविल या स ं रचनात्मक इ ं जीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष। (i) संरचनाओं के निर्माण के डिजाइन या परीक्षण या मुरम्मत में न्युनतम 10 वर्ष का अनुभव; (ii) गैर-विनाशकारी परीक्षण, विभिन्न व्यवहार संहिताएं, जो प्रचलित/विद्यमान हैं, और भवन की स्थिरता पर कंपन और प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव का ज्ञान; और (iii) संरचना या भवन की सुरक्षा क े स ब ं ंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने की क्षमता।
2. धारा 21(2) के अधीन बनाए गए नियम ''खतरनाक मशीनें'' इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या कपड़ा (टेेक्स टाईल) इ ं जीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष। (i) (क) डिजाइन या संचालन या अनुरक्षण या (ख) सुसंगत मशीनरी के उपकरणों की परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण में कम स े कम 7(सात) वर्ष का अनुभव- (ii) वह.- (क) सुरक्षा उपकरणों और उनकी समुचित कार्यप्रणाली स े अवश्य अवगत हो ; (ख) त्रुटियों की और लोडिंग के विफल रहने के किसी अन्य कारण की पहचान करने में सक्षम हों और मशीन सुरक्षा, सुरक्षा उपकरण तथा उपस्कर के उचित कार्यपालन के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता रखता हो। माप के लिए गेज गति मापने हेतु उपकरण और खतरनाक मशीनो के ं उपयोग में स ु रक्षा निर्धारित करने हेतु अपेक्षित कोई अन्य उपकरण
3. धारा 28-उाोलक और लिफ्ट। इलेक्ट्र्र्र्रिकल और/ या मैकेनिकल इ ं जीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष। (i) (क) डिजाइन या निर्माण या रखरखाव; (अनुरक्षण) अथवा (ख) लिफ्टों और उाोलकों की निरीक्षण और परीक्षण प्रकियाओं में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव (ii) (क) वह- सुसंगत व्यवस्था सहिंताओं और परीक्षण प्रक्रियाओं, जो प्रचलित हैं से परिचित हो; (ख) उाोलक और लिफ्टों की सुरक्षा से संबंधित लोड परीक्षण, तनाव परीक्षण माप के लिए तन्यता परीक्षण गेज उपकरण/ यन्त्र और उाोलक और लिफ्टों की सुरक्षित कार्यदशा को निर्धारित करने हेतु अपेक्षित किसी भी अन्य उपकपण हेतु प्रसुविधाएं ।
अन्य वैधानिक अपेक्षाओं से अवगत हो; (ग) त्रुटिओं की पहचान करने और उाोलक और लिफ्टों की सुरक्षा क े स ब ं ंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो।
4. धारा 29 लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टैकल मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल या धातु विज्ञान (मेटलर्जिकल) इ ं जीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष। (i) (क) डिजाइन या निर्माण या रखरखाव (अनुरक्षण), या; (ख) लिफ्टिंग मशीनरी, ज ं जीरों, रस्सियों और लिफ्टिंग टैकल की परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण मे कम से कम (न्युनतम) 7 वर्ष का अनुभव। (ii) वह.- स ुसंगत व्यवहार (क) सहिंताओं और परीक्षण प्रक्रियाओं, जो प्रचलित हैं से अवगत होगा; (ख) सन्निर्माण की सामग्री की फ्रैक्चर यांत्रिकी और धातु विज्ञान से अवगत हो; (ग) उष्मा प्रबंध/दबाव निर्माेचन वाले घटकों और लिफ्टिंग मशीनरी के हिस्सों और लिफ्टिंग टैकल तकनीकों से परिचित होगा; और (घ) लिफ्टिंग मशीनरी, ज ं जीरों, रस्सियों और लिफ्टिंग टैकल की सुरक्षा के संबंध में त्रुटियों की पहचान करने और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में समक्ष होगा। माप गेज के लिए लोड परीक्षण, तनाव परीक्षण, उष्ण उपचार/गैजट के लिए और लिफ्टिंग मशीनरी कार्यस्थिति को निर्धारित करने हेतु ए े स े अन्य उपस्करों की प्रसुविधाएं।
5. धारा 31- दबाव स य ं त्र ं (प्रैशर प्लांट)। रसायन या इलेक्ट्र्रिकल या धातु विज्ञान (मेटलर्जिकल) अथवा मैकेनिकल में इ ं जीनियरिंग उपाधि या इसके समकक्ष। (i) (क) अभिकल्प (डिजाइन) या निर्माण या अनुरक्षण में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, या,- (ख) दबाव स ंयत्रों का परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण। (ii) वह.- (क) दबाव पात्र स े सुसंगत व्यवस्था स हिताओं और परीक्षण ं प्रक्रियाओं से अवश्य परिचित हो; (ख) अग्निशमन रहित दबाव पात्रों और दबाव में परिचालित उपकरणों की सुरक्षा स संबंधित वैधानिक े अपेक्षाओं से परिचित हो; (ग) दबाव पात्रो पर लागू ं होने वाली गैर-विनाशकारी परीक्षण तकनीकों से परिचित हो; (घ) त्रुटिओं की पहचान करने और दबाव स ं यंत्रों की सुरक्षा के स बंध में ं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में अवश्य सक्षम होगा। हाइड्रोलिक परीक्षण, गैर -विनाशकारी परीक्षण माप हेतु गेज, उपकरण/ यंत्र और दबाव पात्रों के उपयोग में स ु रक्षा निर्धारित करने हेतु कोई अन्य प्रसुविधाएं।
6. धारा 36,- खतरनाक धुएं से सावधानियां (i) धारा 41 और 112 के अधीन जहाज निर्माण और जहाज की मुरम्मत, एस्बेस्टस का प्रबंधन और प्रक्रमण, विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयॉन का विनिर्माण, फाउंड्री संचालन। रसायन विज्ञान में निष्णात उपाधि या रसायन इ ं जीनियरिंग में उपाधि। (i) पर्यावरण नमूनों के स ग्रह और ं विश्लेषण और अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) उपकरणों के अंशाकन में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। (ii) वह.- (क) रसायनों के खतरनाक गुणों और उनके अनुमेय सीमा मूल्यों से सीमित स्थानों मे कार्य करने में सुरक्षा क े परीक्षण और प्रमाणीकरण हेतु मीटरों, उपकरणों का और य त्रां ं े को विधिवत अशांकित और प्रमाणित किया जाए।
परिचित हो; (ख) नमूनों की वर्तमान तकनीकों और विश्लेषण पर्यावरण स दूषकों से ं परिचित हो; और (ग) उष्ण कार्य के आरंभ और संचालन के स ं बंध में सुरक्षा की बाबत विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो।
7 धारा 87 के अधीन बनाई गई विभिन्न अनुसूचियों के अधीन यथाअपेक्षित वातानुकूलन(वेंटिलेशन) प ्र णाली की अर्थात्‌ पीसने या ग्लेजिंग या धातु और उनसे आनुषंगिक प ्र क्रियाओं पर अनुसूचियां और जेट रेत, धातु शॉट(मार), या ग्रिट या भाप की संपीड़ित वायु के विस्फोट से प्रेरित अन्य अपघर्षक द्वारा वस्तुओं की सफाई या चिकनाई, खुरदरापन आदि करना। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इ ं जीनियरिंग में उपाधि या इसके समकक्ष वातानुकूलन(वेंटिलेशन) (i) प्रणाली और प्रणालियों के डिजाइन करने, बनाने, स्थापन, परीक्षण, धूल, धूंए और वाष्प और उनसे आनुषंगिक अन्य सहायक उपकरणों के निष्कर्षण और संग्रहण में न्यूनतम (कम से कम) 7 वर्ष का अनुभव। (ii) वह व्यवहार संहिता और परीक्षण प्रक्रियाओे , जो ं वातानुकूलन (वेंटिलेशन) और धुएं हेतु कर्षण प्रणाली के संबंध में प्रचलित है से परिचित हो, और प्रणाली की प्रभावशीलता के संबंध में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो। धूल, वाष्प और धुएं हेतु निष्कर्षण प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण करने हेतु वातानुकूलन(वेंटिलेशन) प्रणाली, उपकरणों और गेज के परीक्षण हेतु प्रसुविधाएं और इन प्रणालियो की ं दक्षता और पर्याप्तता निर्धारित करने हेतु आवश्यक कोई अन्य उपकरण। उसके पास वह एक उपयुक्त अर्हित तकनीकी व्यक्ति की सहायता लेगा जो प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में उचित निष्कर्ष पर पहुंच सके।
12815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (श्रम एवं रोजगार)।12819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)3-4/2022, dated 15-02-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th February, 2024

No. Shram (A)3-4/2022.—In exercise of the powers conferred by section 112 of Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Factories Rules, 1950 notified vide Industries Department notification number D-80-12/48-III, dated 06-05-1952 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, for the information of general public, as required under section 115 of the said Act.

If any person likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) in respect of these rules, he may send the same to the Labour Commissioner-cum-Chief Inspector of Factories, First Floor, New Himrus Building, Shimla-1, within 45 days from the date of its publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration before finalizing the said rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Factories (Amendment) Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 5.— In the Himachal Pradesh Factories Rules, 1950 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for the Schedule prescribed in sub-rule (2) of rule 5, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Fee for grant of licence for a factory for one year

Number of persons to be employed on any day during the year
Quantity of Horse Power installed (Maximum Horse Power) Up to 09 From 10 to 20 From 21 to 50 From 51 to 100 From 101 to 250 From 251 to 500 From 501 to 1000 From 1001 to 1500 From 1501 to 2000 Above 2000
Nil 730 1460 2190 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040
Upto 20 1460 2190 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040 46720
Exceeding 20 but not exceeding 50 2190 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040 46720 58400
Exceeding 50 but not exceeding 100 2920 5840 8760 13140 17520 26280 35040 46720 58400 73000
Exceeding 100 but not exceeding 250 - 8760 13140 17520 26280 35040 46720 58400 73000 81760
Exceeding 250 but not exceeding 500 - 13140 17520 26280 35040 46720 58400 73000 81760 93440
Exceeding 500 but not exceeding 1000 - 17520 26280 35040 46720 58400 73000 81760 93440 105120
Exceeding 1000 but not exceeding 1500 - 26280 35040 46720 58400 73000 81760 93440 105120 116800
Exceeding 1500 but not exceeding 2000 - 35040 46720 58400 73000 81760 93440 105120 116800 131400
Exceeding 2000 but not exceeding 3000 - 46720 58400 73000 81760 93440 105120 116800 131400 146000
Exceeding 3000 but not exceeding 5000 - 58400 73000 81760 93440 105120 116800 131400 146000 160600
Exceeding 5000 but not exceeding 7000 - 73000 81760 93440 105120 116800 131400 146000 160600 175200
Exceeding 7000 but not exceeding 10000 - 81760 93440 105120 116800 131400 146000 160600 175200 189800
Exceeding 10000 but - 93440 105120 116800 131400 146000 160600 175200 189800 204400
Above 15000 - 105120 116800 131400 146000 160600 175200 189800 204400 219000
12820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945

3. Amendment of rule 6.— In sub-rule (4) of rule 6 of the said rules, for the words "Rupees One hundred" the words "Rupees Five Hundred" shall be substituted.

4. Amendment of rule 8.— In rule 8 of said rules, in sub-rule (3), for the words "one hundred" the words "five hundred" shall be substituted.

5. Amendment of rule 10.— In rule 10 of said rules, for the words "one hundred" the words "five hundred" shall be substituted.

6. Insertion of rule 12-A.—After rule 12 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"12-A (1) The Chief Inspector may recognize any person as a 'competent person' within such area and for such period as may be specified for the purposes of carrying out tests, examinations, inspections and certification for such buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated in the Act and the rules made thereunder, located in a factory, if such a person possesses the qualifications, experience and other requirements as set out in the SCHEDULE annexed to this rule:

Provided that the Chief Inspector may relax the requirements of qualifications in respect of a competent person but concurrence of the State Government shall be taken and such a person after being so recognized, shall not have powers of an 'Inspector:

Provided further that the competent person recognized under this provision shall not be above the age of 62 years and shall be physically fit for the purpose of carrying out the tests, examination and inspection.

(2) The Chief Inspector may recognize an institution of repute, having persons possessing qualifications and experience as set out in the SCHEDULE annexed to this rule for the purpose of carrying out tests, examinations, inspections and certification for buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated in the Act and the rules made thereunder as a competent person within such area and for such period as may be specified.

(3) The Chief Inspector on receipt of an application in the Form prescribed under the rule from a person or an institution intending to be recognized as a competent person for the purposes of this Act and the rules made thereunder, shall register such application and within a period of sixty days of the date of receipt of application, either after having satisfied himself as regards competence and facilities available at the disposal of the applicant recognize the applicant as a competent person and issue a certificate of competency in the Form prescribed under this rule or reject the application specifying the reasons thereof.

12822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 (4) The Chief Inspector may, after giving an opportunity to the competent person of being heard, revoke the certificate of competency,—

(i) If he has reason to believe that a competent person,—

(a) has violated any condition stipulated in the certificate of competency; or (b) has carried out a test, examination and inspection or has acted in a manner inconsistent with the intent or the purpose of this Act or the rules made thereunder; or has omitted to act as required under the Act and the rules made thereunder; or

(ii) for any other reason to be recorded in writing.

Explanation.—For the purpose of this rule, an institution includes an organization.

(5) The Chief Inspector may, for reasons to be recorded in writing, require re- certification of lifting machines, lifting tackles, pressure plant or ventilation system, as the case may be, which has been certified by a competent person outside the State.

(6) Application for grant of certificate of competency shall be accompanied by a non- refundable fee of ` 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand) and a security amount (without interest) of ` 1,00,000/- (Rupees One Lakh) which shall be deposited in Major Head 0230-00-104-01 through HIMKOSH.

(7) Application for renewal of Certificate of Competency shall be accompanied by a non-refundable fee of ` 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) which shall be deposited in the Major Head 0230-00-104-01 through HIMKOSH.

____________

Form of application for grant of Certificate of Competency to a person under

sub-rule (I) of rule 12A

1. Name

2. Date of Birth

3. Name of the Organisation (if not self-employed)

4. Designation

5. Educational qualification (copies of testimonials to be attached)

6. Details of professional experience (in chronological order)

Name of the Organization Period of Service Designation Area of Responsibility

7. Membership, if any, of professional bodies12823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 8. (i) Details of facilities (examination, testing, etc.) at his disposal (ii) Arrangements for calibrating and maintaining the accuracy of these facilities 9. Purpose for which Competency Certificate is sought (section or sections of the Act should be stated).

10. Whether the applicant has been declared as a competent person under any statute (if so, the details).

11. Any other relevant information

12. Declaration by the applicant

I, …………………., hereby declare that the information furnished above is true. I undertake:—

(a) to maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturers instructions or as per National Standards; and

(b) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Inspector from time to time.

Place :

Date: Signature of the applicant .

Declaration by the Institution (if employed)

I, …………………., certify that Shri …………………… whose details are furnished above, is in our employment and nominate him on behalf of the organisation for the purposes of being declared as a competent person under the Act. I also undertake that I will,—

(a) notify the Chief Inspector in case the competent person leaves our employment;

(b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above;

(c) notify the Chief Inspector any change in the facilities (either addition or deletion) Signature Designation Telephone No. Official Seal Date:

___________

Form of Application for grant of Certificate of Competency to an Institution under

sub-rule (2) of Rule 12A

1. Name and full address of the Organisation

2. Organisation's status (specify whether Government, Autonomous, Co-operative, Corporate or Private) 12824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 3. Purpose for which Competency Certificate is sought [specify section(s) of the Act] 4. Whether the Organisation has been declared as a competent person under this or any other statute. If so, give details.

5. Particulars of persons employed and possessing qualification and experience as set out in Schedule annexed to rule 12A.

6. Details of facilities and arrangements made for their maintenance and arrangements made for their maintenance and periodic calibration.

7. Any other relevant information.

8. Declaration:

I, …………………….. hereby, on behalf of …………………. certify that the details furnished above are correct to the best of my knowledge. I undertake to—

(i) maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturers instructions or as per National Standards; and

(ii) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Inspector from time to time.

Signature of Head of the

Institution or of the person

authorised to sign on his behalf.

Designation………………………….. Place : Date:

____________

Form of Certificate of Competency issued to a person or an institution in pursuance

of rule 12(A)

I, ………………, Chief Inspector of Factories, Himachal Pradesh, Shimla, in exercise of the powers conferred on me under section 2(ca) of the Factories Act, 1948 and rules made thereunder hereby recognize ………………………………… to be competent person for the purpose of carrying out tests, examinations, inspections and certifications of equipments under ……………. which are used in a factory located in Himachal Pradesh under sections and rules mentioned below against competent person:—

Name & Address of competent person/ institution Section/rules

This certificate is valid upto ………….. or the date, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and rules made thereunder, shall come into force, whichever is earlier.

This certificate is issued subject to the conditions stipulated hereunder:

12825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945

1. Tests, examinations and inspections shall be carried out in accordance with the

provisions of the Act and the rules made thereunder, and record of tests shall be

maintained in a register.

2. Tests, examination and inspection shall be carried out under direct supervision of the

competent person and the date of test examination be informed to the Inspector i.e.

Deputy Director Factories/ Assistant Director Factories under whose jurisdiction

factory is located well in advance. Any testing without prior intimation as stated above

shall not be accepted.

3. The competent person shall procure all necessary equipments/facilities and maintain

the same in good working order and inform to the Inspector i.e. Deputy Director

Factories/ Assistant Director Factories under whose jurisdiction factory is located

about the equipment used in testing work.

4. Where maximum permissible working pressure is reduced or the examination shows

that the pressure vessels or plant or any part thereof, cannot continue to be used safely

unless certain repairs are carried out or unless any other safety measures are required

to be taken the report shall be sent to concerned Inspector i.e. Deputy Director

Factories/ Assistant Director Factories and copy of the same shall also be sent to the

undersigned within 7 days of completion of the examination.

5. The Institution recognized as competent person shall keep the undersigned informed

about the name of the competent person who leave the organization. The certificate of

competency issued shall stand cancelled if all of above named person(s) leave the

organization.

6. Monthly return shall be submitted covering names of Factories, list of

equipments/vessels tested, date of test, number and date of certificate issued, working

pressure or safe load allowed and special remarks if any by the 10th of every month.

7. The Chief Inspector of Factories reserves the rights to revoke or amend this order at

any time during its validity.

8. The competent person shall take photographs and make recordings during the course

of Tests, examinations and inspections and make it readily available as and when

demanded by Chief Inspector of Factories.

Application for renewal of competency certificate may be made at least one month

before the expiry of this certificate

Chief Inspector of Factories,

Shimla-1, Himachal Pradesh.

__________

SCHEDULE

Sl. No. Section or Rules under which competency is recognized Qualification required Experience for the purpose Facilities at his command
1 2 3 4 5
1. Rules made under Section 6 and Degree in Civil or Structural (i) A minimum of 10 years experience in
Section 112– Certificate of stability for buildings Engineering; or equivalent the design of construction or testing or repairs of structures; (ii) Knowledge of non- destructive testing, various codes of practices that are current and the effect of the vibrations and natural forces on the stability of the building; and ( iii) Ability to arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of the structure or the building.
2. Rules made under Section 21(2) – "Dangerous Machines" Degree in Electrical or Mechanical or Textile Engineering or equivalent. (i) a minimum of 7 years experience in— a) design or operation or maintenance; or (b) testing, examination and inspection of relevant machinery, their guards, safety devices and appliances. ( ii) he shall — (a) be conversant with safety devices and their proper functioning ; (b) be able to identify defects and any other cause loading to failure; and have ability to arrive at a Guages for measurement; instruments for measurement of speed and any other equipment or device to determine the safety in the use of the dangerous machines.
reliable conclusion with regard to the proper functioning of safety device and appliance and machine guard.
3. Section 28 – Hoists and Lifts A degree in Electrical and/ or Mechanical Engineering or the equivalent (i) A minimum experience of 7 years in— (a) design or erection or maintenance; or (b) inspection and test procedures of lifts and hoists; ( ii) He shall be – (a) Conversant with relevant codes of practices and test procedures that are current; (b) Conversant with other statutory requirements conversing the safety of the Hoists and Lifts; (c) able to identify defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of Hoists and Lifts. Facilities for load testing, tensile testing, guages equipment/ gadgets for measurement and any other equipment required for determining the safe working conditions of Hoists and Lifts.
4. Section 29 – Lifting Machinery and Lifting Tackles Degree in Mechanical or Electrical or Metallurgical Engineering or its (i) A minimum experience of 7 years in— (a) design or Facilities for load testing, tensile testing, heat treatment, equipment/
equivalent erection or maintenance; or (b) testing, examination and inspection, of lifting machinery, chains, ropes and lifting tackles. (ii) He shall be – (a) Conversant with the relevant codes of practices and test procedures that are current; (b) Conversant with fracture mechanics and metallurgy of the material of construction; (c) Conversant with heat treatment/ stress relieving techniques as applicable to stress bearing components and parts of lifting machinery and lifting tackles; (d) capable of identifying defects and arriving at a reliable conclusion with regard to the safety of lifting machinery, chains, ropes, and lifting tackles. gadget for measurement, gauges and such other equipment to determine the safe working conditions of the lifting machinery tackle.
5. Section 31 – 'Pressure Plant. Degree in Chemical or Electrical or Metallurgical or Mechanical Engineering or its (i) A minimum experience of 10 years in— (a) design or erection or maintenance, Facilities for carrying out hydraulic test, non-destructive test, gauges equipment/
equivalent. or (b) testing, examination and inspection of pressure plants. ( ii) He shall be— (a) Conversant with the relevant codes of practices and test procedures relating to pressure vessels; (b) Conversant with statutory requirements concerning the safety of unfired pressure vessels and equipment operating under pressure; (c) Conversant with non-destructive testing techniques as are applicable to pressure vessels; (d) able to identify defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of pressure plants. gadgets for measurement and any other equipment or gauges to determine the safety in use of pressure vessels.
6. (i) Section 36 – Precautions against dangerous fumes(ii) Rules made under sections 41 and 112 concerning ship- building and ship repairs, Handling and processing of asbestos, Manufacture of Rayon by viscose process, foundry operations. Masters degree in Chemistry, or a degree in Chemical Engineering. (i) a minimum of 7 years in collection and analysis of environmental samples and calibration of monitoring equipment; (ii) He shall – (a) be conversant with the hazardous properties of chemicals and Meters, instruments and devices duly calibrated and certified for carrying out the tests and certification of safety in working in confined spaces.
their permissible limit values; (b) be conversant with the current techniques of sampling and analysis of the environmental contaminants; and (c) be able to arrive at a reliable conclusion as regards the safety in respect of entering and carrying out hot work.
7. Ventilation systems as required under various Schedules framed under section 87, such as Schedules on Grinding or glazing or metals and processes and incidental thereto, Cleaning or smoothing, roughening, etc. of articles, by a jet sand, metal shot, or grit, or other abrasive propelled by a blast of compressed air of steam. Degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent. (i) A minimum of 7 years in the design, fabrication, installation, testing of ventilation system and systems used for extraction and collection of dusts, fumes and vapours and other ancillary equipment. (ii) He shall be conversant with relevant codes of practice and tests procedures that are current in respect of ventilation and a traction system for fumes, and shall be able to arrive at a reliable conclusion with regard to effectiveness of the system. Facilities for testing the ventilation system, instruments and gauges for testing the effectiveness of the extraction systems for dusts, vapours and fumes, and any other equipment needed for determining the efficiency and adequacy of these systems. He shall have the assistance of a suitable qualified technical person who can come to a reasonable conclusion as to the adequacy of the system.
12826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 12830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945

By order, Sd/- Secretary (Lab. & Emp.).

12831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक नंबर 38, एस0डी0ए0 कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171 009

अधिसूचना

शिमला-171 009, 23 फरवरी, 2024

सं(cid:421)ा : 3-7/2022-ई.एल.एन.—भारत कनवा(cid:330)चन आर्योग ीि अकधसूचना सं(cid:421)ा 318/रा.स.- म(cid:656)ी/2/कहमाचल (cid:366)दे /2024, कदनां ि 21 फरवरी, 2024, तदानुसार फा(cid:654)ुन 2, 1945 (शक्‌) र्जोक ि कनवा(cid:330)चर्नो ाि संचालन कनयम, 1961 ेि कनयम 11 ेि उप-कनयम (2) ेि अनुसरण म(cid:336) कहमाचल (cid:366)दे से रा(cid:475)सभा ेि कलए कनवा(cid:330)चन लने वाले अ(cid:631)कथ(cid:330)र्यो से स(cid:638)ंकधत है,र् ोि अं(cid:356)ेजी (cid:348)पा(cid:566)र सकहत जनसाधारण ीि सूचना हेतु (cid:366)ािकत कयिा जाता है ।

आदे से, मनीष गग(cid:330), मु(cid:421) कनवा(cid:330)चन अकधािरी,

हिमाचल प्रदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

दिनांकः 21 फरवरी, 2024 फाल्गुन 02, 1945 (शक्‌)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/हिमाचल ूदेश/2024.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, सामान्य सूचना के लिए निम्नलिखित ूकाशित किया जाता हैः—

फार्म 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखें]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

हिमाचल ूदेश विधान सभा के निर्वाचित सदःयों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन। बम

अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थी का पता सम्बद्ध दल

सं.

(1) (2) (3) (4)12832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 (i) मान्यता ूाप्त राष्र्टीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थीः—

इंडियन

डी-II, शाःऽी नगर,

डॉ. अभिषेक मनु

नेशनल

जोधपुर, राजःथान-342003

सिंघवी

1.

कांमेस

भारतीय

ईरावती निवास, लोअर

जनता

पंथाघाटी, कसुम्पटी

2. हर्ष महाजन पार्टी

शिमला-171013

(ii) रजिःशीकृ त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता ूाप्त राष्र्टीय तथा राज्यीय राजनैतिक दलों को छोड़कर):— शून्य

(iii) अन्य अभ्यर्थीः— शून्य

ःथानः शिमला

ह./-

तारीखः 20 फरवरी, 2024

रिटर्निंग ऑफिसर

आदेश से,

(सुमन कु मार दास),

सचिव।

___________

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi.

Dated: 21st February, 2024 Phalguna 02, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2/Himachal Pradesh/2024.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information:—

Form 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[see rule 10 (1)]

List of contesting candidates

Election to the Council of States by the elected Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

12833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945
Sl. No. Name of Candidate Address of Candidate Party Affiliation
1 2 3 4

(i) CANDIDATES OF RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL

PARTIES:—

Indian National Congress

1.

Dr. Abhishek Manu Singhvi

D-II, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan – 342003 Bharatiya Janata Party

2. Harsh Mahajan

Iravati Niwas, Lower Panthaghati, Kasumpati Shimla – 171013 (ii) CANDIDATES OF REGISTERED POLITICAL PARTIES (OTHER THAN RECOGNISED NATIONAL AND STATE POLITICAL PARTIES):—…....Nil (iii) OTHER CANDIDATES:— -Nil-

PLACE: Shimla Sd/- DATE: 20th February, 2024 RETURNING OFFICER

By order,

(SUMAN KUMAR DAS), SECRETARY.

____________

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

पूजा ठाकुर पुत्री श्री रणजोध सिंह, निवासी गांव टाली, डाकघर जकातखाना, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर 12834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 विषय.--प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पूजा ठाकुर ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टाली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जो कि इस प्रकार से हैः--

क्र0 स 0 ं नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. पूजा ठाकुर पुत्री श्री रणजोध सिंह 02-04-1984

अतः ग्राम पंचायत टाली, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 09-03-2024 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत टाली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 08-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

(धर्मपाल हि0प्र0से0), उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव निहारखन बासला, डा0 ब्रहमपुखर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती पूजा पुत्री श्री जगदीश कुमार, निवासी कोसरियां, वार्ड नं0 6, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।12835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव निहारखन बासला, डा0 ब्रहमपुखर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती पूजा पुत्री श्री जगदीश कुमार, निवासी कोसरियां, वार्ड नं0 6, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 22-10-2023 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत निहारखन बासला, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत निहारखन बासला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 22-10-2023 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बृज लाल, निवासी गांव निहारखन बासला, डा0 ब्रहमपुखर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती पूजा पुत्री श्री जगदीश कुमार, निवासी कोसरियां, वार्ड नं0 6, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत निहारखन बासला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री कुलदीप सांख्यान पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव व डा0 धार टटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री मदन सिंह, निवासी गांव गवाई, डा0 सन्धू, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थीगण। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता। 12836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री कुलदीप सांख्यान पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव व डा0 धार टटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री मदन सिंह, निवासी गांव गवाई, डा0 सन्धू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 20-10-2023 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत धार टटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 20-10-2023 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री कुलदीप सांख्यान पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव व डा0 धार टटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री मदन सिंह, निवासी गांव गवाई, डा0 सन्धू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत धार टटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री अजय कुमार पुत्र श्री संजय कुमार, निवासी गांव कुड्‌डी, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती शैली पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव बागी, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर . . प्रार्थीगण। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री अजय कुमार पुत्र श्री संजय कुमार, निवासी गांव कुड्‌डी, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती शैली पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव बागी,12837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 13-07-2023 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत कुड्‌डी, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कुड्‌डी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 13-07-2023 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2024 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री अजय कुमार पुत्र श्री संजय कुमार, निवासी गांव कुड्‌डी, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती शैली पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव बागी, डा0 बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कुड्‌डी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री राम सरन, सुन्दर पुत्रगण स्व0 जोगी, निवासी थला, डा0 सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला . . प्रार्थीगण। मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

श्री भूप सिंह आदि

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 भूमि खाता खतौनी नं0 29/37, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-12-17 व भूमि खाता खतौनी नं0 30/39, कित्ता 3, रकबा तादादी 05-08-00 बीघा वाक्या महाल थला/35, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थीगण श्री राम सरन, सुन्दर पुत्रगण स्व0 जोगी, निवासी थला, डा0 सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता खतौनी नं0 29/37, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-12-17 व भूमि खाता खतौनी नं0 30/39, कित्ता 3, रकबा तादादी 05-08-00 बीघा वाक्या महाल थला/35, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तब्दील मलकीयत करने के लिए आवेदन पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण सागर पुत्र कातकू, पूर्ण चन्द पुत्र स्व0 कालू, नीना पुत्री भादूर सिंह, नितीका पुत्री परस राम, सरस्वती पुत्री गुलाव सिंह, राकेश कुमार पुत्र व मीरा देवी विधवा राम सिंह को साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः इन्हें इस इश्तहार के माध्यम द्वारा तलब किया जाता है। 12838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा के पैरवी करने हेतु दिनांक 12-03-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री महन्त राम, प्रभदयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थीगण। जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

श्रीमती मधुवती आदि

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 भूमि खाता खतौनी नं0 68/105, कित्ता 2, रकबा तादादी 01-14-01 बीघा वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थीगण श्री महन्त राम, प्रभदयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता खतौनी नं0 नं0 68/105, कित्ता 2, रकबा तादादी 01-14-01 बीघा वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तब्दील मलकीयत करने के बारे आवेदन पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण नागण, इन्दरा, पाली, मीना, सुनीता पुत्रियां व नीरज भट्‌ट पुत्र मधूमती, चम्पा, नेत्रा पुत्रियां नन्द लाल, नीरज भट्‌ट पुत्र व नागण, इन्दरा, पाली, मीना, सुनीता पुत्रियां मधूमती, दिपक पुत्र व मन्जू पुत्री व विनोद, गोपाल पुत्रगण रमा, इन्दूमती, नेत्रा पुत्रियां रूमधती उर्फ अरूणधती, नथू पुत्र शंकर को साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः इन्हें इस इश्तहार के माध्यम द्वारा तलब किया जाता है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा के पैरवी करने हेतु दिनांक 12-03-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।12839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 ब अदालत भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री महन्त राम, प्रभदयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थीगण। जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

श्री नथू आदि

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 भूमि खाता खतौनी नं0 130/184, कित्ता 4, रकबा तादादी 03-15-06 बीघा वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थीगण श्री महन्त राम, प्रभदयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता खतौनी नं0 130/184, कित्ता 4, रकबा तादादी 03-15-06 वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तब्दील मलकीयत करने के बारे आवेदन पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण मनसुख राम, गोपी बलभ पुत्रगण व भतेशरो विधवा नथू, पन्ना लाल पुत्र व बिमला, पुष्पा पुत्रियां शिव नन्दन, नीरज भट्‌ट पुत्र व चम्पा, नेत्रा पुत्रियां लेख राज, नीरज भट्‌ट पुत्र व नागण, इन्दरा, पाली, मीना, सुनीता पुत्रियां मधूमती, दिपक, विनोद, गोपाल पुत्रगण रमा, इन्दूमती, नेत्रा पुत्रियां रूमधती उर्फ अरूणधती को साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः इन्हें इस इश्तहार के माध्यम द्वारा तलब किया जाता है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा के पैरवी करने हेतु दिनांक 12-03-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री महन्त राम, प्रभदयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थीगण। जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

श्री सरन दास आदि

. . प्रत्यार्थीगण। 12840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 प्रार्थना-पत्र H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 भूमि खाता खतौनी नं0 71/113, कित्ता 2, रकबा तादादी 01-14-04 व खतौनी नं0 116, कित्ता 7, रकबा तादादी 03-06-07 बीघा वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थीगण श्री महन्त राम, प्रभदयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता खतौनी नं0 71/113, कित्ता 2, रकबा तादादी 01-14-04 व खतौनी नं0 116, कित्ता 7, रकबा तादादी 03-06-07, वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तब्दील मलकीयत करने के बारे आवेदन पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण सरन दास पुत्र बरेस्ती, मनसुख राम, गोपी बलभ पुत्रगण व भतेशरो विधवा नथू, पन्ना लाल पुत्र व बिमला, पुष्पा पुत्रियां शिव नन्दन, वामण मल पुत्र शंकर, नीरज भट्‌ट पुत्र लेख राज, चम्पा, नेत्रा पुत्रियां नन्द लाल, नीरज भट्‌ट पुत्र व नागण, इन्दरा, पाली, मीना, सुनीता पुत्रियां मधूमती, दिपक, विनोद, गोपाल पुत्रगण रमा, इन्दूमती, नेत्रा पुत्रियां रूमधती उर्फ अरूणधती को साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः इन्हें इस इश्तहार के माध्यम द्वारा तलब किया जाता है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा के पैरवी करने हेतु दिनांक 12-03-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री महन्त राम, प्रभ दयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रार्थीगण। जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रत्यार्थीगण। श्री नथू आदि

प्रार्थना-पत्र H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 भूमि खाता खतौनी नं0 70/110, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-07-18, बीघा वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थीगण श्री महन्त राम, प्रभ दयाल, जागीर सिंह पुत्रगण स्व0 गान्धी, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता खतौनी नं0 70/110, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-07-18, वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तब्दील मलकीयत करने के बारे आवेदन पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण मनसुख राम, गोपी बलभ पुत्रगण व भतेशरो विधवा नथू, पन्ना लाल पुत्र व बिमला, पुष्पा पुत्रियां शिव नन्दन, नीरज भट्‌ट पुत्र व चम्पा,12841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 नेत्रा पुत्रियां लेख राज, नीरज भट्‌ट पुत्र व नागण, इन्दरा, पाली, मीना, सुनीता पुत्रियां मधूमती, दिपक, विनोद, गोपाल पुत्रगण रमा, इन्दूमती, नेत्रा पुत्रियां रूमधती उर्फ अरूणधती को साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः इन्हें इस इश्तहार के माध्यम द्वारा तलब किया जाता है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा के पैरवी करने हेतु दिनांक 12-03-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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ब अदालत भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकद्दमा :

श्री केशव राम, पवन कुमार पुत्रगण स्व0 डैन्स, अतर सिंह पुत्र कर्म सिंह, निवासी हरवानी, तहसील . . प्रार्थीगण। सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

श्री नथू आदि

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 भूमि खाता खतौनी नं0 125/178, कित्ता 1, रकबा तादादी 03-08-19, बीघा वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थीगण श्री केशव राम, पवन कुमार पुत्रगण स्व0 डैन्स, अतर सिंह पुत्र कर्म सिंह, निवासी हरवानी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने भूमि खाता खतौनी नं0 125/178, कित्ता 1, रकबा तादादी 03-08-19, वाक्या महाल हरवानी/12, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की तब्दील मलकीयत करने के बारे आवेदन पत्र दायर किया है। मनसुख राम, गोपी बलभ पुत्रगण व भतेशरो विधवा नथू, पन्ना लाल पुत्र व बिमला, पुष्पा पुत्रियां शिव नन्दन, चम्पा, नेत्रा पुत्रियां नन्द लाल, नीरज भट्‌ट पुत्र व नागण, इन्दरा, पाली, मीना, सुनीता पुत्रियां मधूमती, नीरज भट्‌ट पुत्र लेख राज, संजय कुमार पुत्र बेली राम, पूजा पुत्र बन्शी, बिमला देवी विधवा बन्शी, छांगी पुत्र बृक्रम, मीरा कुमारी, कान्ता देवी पुत्रियां महन्ती उक्त मुकद्दमा में प्रार्थीगण को साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः इन्हें इस इश्तहार के माध्यम द्वारा तलब किया जाता है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा के पैरवी करने हेतु दिनांक 12-03-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। 12842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- भूमि-सुधार अधिकारी एवं सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

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हिमाचल ूदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 29 फरवरी, 2024

पृ0स0:वि0स0:-विधायन-निरर्हता/1-30/90-III.—माननीय अध्यक्ष, हिमाचल ूदेश विधान सभा के निर्णय दिनांक 29-02-2024 की अनुपालना में चौदहवीं विधान सभा के निम्नलिखित सदःयों को, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(ए) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(2) और हिमाचल ूदेश विधान सभा सदःय (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल ूदेश विधान सभा के सदःय होने से अयोग्य ठहराया है:—

सदःय का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेऽ संख्या व नाम
ौी सुधीर शर्मा 18-धर्मशाला
ौी रवि ठाकु र 21-लाहौल और ःिपति
ौी राजेन् िराणा 37-सुजानपुर
ौी इन् िदत्त लखनपाल 39-बड़सर
ौी चैतन्य शर्मा 42-गगरेट
ौी दविन् िकु मार (भुटो) 45- कु टलैहड़

तदनुसार, ौी सुधीर शर्मा, ौी रवि ठाकु र, ौी राजेन् िराणा, ौी इन् िदत्त लखनपाल, ौी चैतन्य शर्मा एवं ौी दविन् िकु मार (भुटो) की सदःयता 29 फरवरी, 2024 से हिमाचल ूदेश विधान सभा से समाप्त कर दी गई है। इसके परिणाम ःवरूप, विधानसभा निर्वाचन क्षेऽ 18-धर्मशाला, 21-लाहौल और ःिपति, 37-सुजानपुर, 39-बड़सर, 42-गगरेट एवं 45-कु टलैहड़ की सीटे खाली हो गई है और सदन में छ: सीटे हिमाचल ूदेश चौदहवीं विधान सभा में रिक्त हो गई है।

यशपाल शर्मा,

सचिव,

हि0ू0 विधान सभा।

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Dated, the 29th February, 2024

No. VS-Legn.-Anti defection/1-30/90-III.—In pursuance of Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Legislative Assembly decision dated 29-02-2024, the following Members of the Fourteenth Vidhan Sabha of Himachal12843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945 Pradesh has incurred disqualification from being a Member of Himachal Pradesh Legislative Assembly in terms of Paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India read with Article 191(2) of the Constitution of India and The Members of Himachal Pradesh Legislative Assembly (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1986:—

NAME OF THE MEMBER NUMBER & NAME OF THE ASSEMBLY CONSTITUENCY
Sh. Sudhir Sharma 18-Dharamshala
Sh. Ravi Thakur 21-Lahul&Spiti
Sh. Rajinder Rana 37-Sujanpur
Sh. Inder Dutt Lakhanpal 39-Barsar
Sh. Chaitanya Sharma 42-Gagret
Sh. Devinder Kumar (Bhutto) 45-Kutlehar

Accordingly Sh. Sudhir Sharma, Sh. Ravi Thakur, Sh. Rajinder Rana, Sh. Inder Dutt Lakhanpal, Sh. Chaitanya Sharma and Sh. Devinder Kumar (Bhutto) ceases to be the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly with effect from 29th February, 2024.

Consequent upon this, the seat of Assembly Constituency 18-Dharamshala, 21-Lahul & Spiti, 37-Sujanpur, 39-Barsar, 42-Gagret and 45-Kutlehar has fallen vacant and 6 vacancies have occurred in the Fourteenth Vidhan Sabha of Himachal Pradesh.

Sd/- (YASH PAUL SHARMA) Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

12844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी 2024/10 फाल्गुन, 1945

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-02-29.249_gazette_2024-29_02_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-02-29.249_gazette_2024-29_02_2024.