राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 01 मार्च, 2024/11 फाल्गुन, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
FORM -5
(See rule -8)
NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP
Shimla, the 27th February, 2024
No. HIM/TP/PJT/Sundernagar-PA/97/Vol-II/8456-85.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of Section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 250—राजपत्र/2023-01-03-2024 (12845)12846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 (Act No. 12 of 1977), Notice is hereby given that the Existing Land Use Map for Sundernagar Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Act ibid and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—
1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.
2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh.
3. The Planning Officer, Town Planning Office, Sunder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh.
4. The Executive Officer, Municipal Council, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh.
If there be any objection or suggestion with respect to the Existing Land Use Map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla (H.P.) 171009 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh or to the Planning Officer, Town Planning Office, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh or to the Executive Officer, Municipal Council, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh, within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.
Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map before the period specified above will be considered by the Director.
Place: Shimla
Date: 27-02-2024 Sd/- (KAMAL KANT SAROCH, I.A.S.), Director, Town and Country Planning Deptt.
___________
SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY GUTKAR
HIMACHAL PRADESH
FORM -6
(See rule - 9)
NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP
Dated, the 28th February, 2024
No. SADA(Gutkar) T-58 Gutkar Special Area-Vol-I/2017-142-149.—Whereas, objections and suggestions were invited vide Notice No. SADA (Gutkar) Gutkar Special Area-Vol- I/2017-69-76, dated 02-11-2023 with respect to the Existing Land Use Map for Gutkar Special12847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 Area under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and whereas, objections and suggestions were received and the modifications have been made in the said Existing Land Use Map, wherever, required.
Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of section 15 of the Act ibid, Notice is given that the Existing Land Use Map for Gutkar Special Area is hereby adopted with modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—
1. The Commissioner,
Municipal Corporation, Mandi, Distt. Mandi (H.P.).
2. The Member Secretary SADA,
Gutkar-cum-Town & Country Planner,
Divisional Town & Country Planning Office, Mandi, Distt. Mandi (H.P.).
The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.
Place: Mandi
Date: 28-02-2024
Sd/-
Chairman,
SADA Gutkar-cum- Deputy Commissioner,
Mandi, Distt. Mandi (H.P.).
____________
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिनांक 28 फरवरी, 2024
संख्या वि0स0-विधायन विधेयक/1-64/2024.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।12848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 2024 का विधेयक संख्यांक 2
हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
खण्डों का क्रम
खण्डः
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए ` 6,24,21,73,76,000 की राशि जारी करना।
3. विनियोग। 4. निरसन और व्यावृत्तियां। अनुसूची
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2024 का विधेयक संख्यांक 2 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधि—त करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 है। (2) यह प्रथम अप्रैल, 2024 को लागू होगा।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए ` 6,24,21,73,76,000 की राशि जारी करना.--हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां जिनका योग केवल `6,24,21,73,76,000 (बासठ हजार चार सौ इक्कीस करोड़ तिहत्तर लाख छिहत्तर हजार रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रभारों के संदाय को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. विनियोग.--इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित करने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जाएगा।
4. निरसन और व्यावृत्तियां.--निम्नलिखित विनिर्दिष्ट विनियोग अधिनियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है, अर्थात्ः--
(i) हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 6); और
(ii) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 5)ः12849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगाः--
(क) किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या
(ख) पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से कोई निर्माेचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
(ग) विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा चाहे वह, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युतपन्न क्यों न हो; या
(घ) संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।
--------
अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | ||
| विधान सभा द्वारा दत्तमत ` में | संचित निधि पर प्रभारित ` में | कुल ` में | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 02 03 04 05 06 | विधान सभा (राजस्व) (पूंजीगत) राज्यपाल और (राजस्व) मन्त्री परिषद् न्याय प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) सामान्य प्रशासन (राजस्व) (पूंजीगत) भू-राजस्व व जिला (राजस्व) प्रशासन (पूंजीगत) आबकारी और (राजस्व) कराधान (पूंजीगत) | 45,21,71,000 3,15,00,000 19,55,97,000 2,49,76,49,000 5,06,00,000 2,40,11,59,000 13,82,00,000 15,36,07,42,000 4,50,00,000 2,45,96,87,000 3,00,00,000 | 85,51,000 - 9,06,12,000 63,33,44,000 - 10,64,39,000 - - - - - | 46,07,22,000 3,15,00,000 28,62,09,000 3,13,09,93,000 5,06,00,000 2,50,75,98,000 13,82,00,000 15,36,07,42,000 4,50,00,000 2,45,96,87,000 3,00,00,000 |
17,61,42,58,000
संगठन
(राजस्व) (पूंजीगत) 61,74,00,000
86,71,62,23,000
08 शिक्षा (राजस्व) (पूंजीगत) 95,71,00,000
09 स्वास्थ्य एवं परिवार
27,38,28,47,000
कल्याण
(राजस्व) (पूंजीगत) 98,73,90,000
10 लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन
(राजस्व) (पूंजीगत)
31,26,48,18,000 14,45,30,00,000
4,10,40,66,000
11 —षि (राजस्व) (पूंजीगत) 46,66,95,000
3,80,81,93,000
12 उद्यान (राजस्व) (पूंजीगत) 6,59,12,000
13 सिंचाई, जलापूर्ति
एवं सफाई
(राजस्व) (पूंजीगत)
29,17,98,39,000 10,24,47,00,000
14 पशु पालन, दुग्ध
4,83,36,44,000
विकास एवं मत्स्य
(राजस्व) (पूंजीगत) 10,87,30,000
(राजस्व) (पूंजीगत)
76,47,57,000 6,99,62,00,000
15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
7,76,81,56,000
16 वन और वन्य जीवन (राजस्व) (पूंजीगत) 7,20,00,000
88,49,76,000
1,75,00,000
1,38,31,18,000
17 निर्वाचन (राजस्व) (पूंजीगत) (राजस्व) (पूंजीगत) 9,67,00,000
18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी
19 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
(राजस्व) (पूंजीगत)
18,90,74,49,000 24,36,00,000
17,38,02,84,000
20 ग्रामीण विकास (राजस्व) (पूंजीगत) 13,65,00,000
48,00,76,000
21 सहकारिता (राजस्व) (पूंजीगत)
2,00,000
22 खाद्य और नागरिक
1,21,69,95,000
आपूर्ति
(राजस्व) (पूंजीगत)
10,00,000
2,18,37,79,000
23 विद्युत विकास (राजस्व) (पूंजीगत) 32,76,00,000
17,61,42,58,000 - -
61,74,00,000
86,71,62,23,000 - -
95,71,00,000
27,38,28,47,000 - -
98,73,90,000 - -
31,26,48,18,000 14,45,30,00,000
4,10,40,66,000 - -
46,66,95,000
3,80,81,93,000 - -
6,59,12,000
29,17,98,40,000 10,24,47,00,000 1,000 -
4,83,36,44,000 - -
10,87,30,000 - -
76,47,57,000 6,99,62,00,000
7,76,81,56,000 - -
7,20,00,000
88,49,76,000
1,75,00,000
1,38,31,18,000 - - - -
9,67,00,000 - -
18,90,74,49,000 24,36,00,000
17,38,02,84,000 - -
13,65,00,000
48,00,76,000 - -
2,00,000
1,21,69,95,000 - -
10,00,000
2,18,37,79,000 - -
32,76,00,00012851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945
| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | मुद्रण एवं लेखन (राजस्व) सामग्री (पूंजीगत) (राजस्व) सड़क और जल (पूंजीगत) परिवहन पर्यटन और नागर (राजस्व) विमानन (पूंजीगत) श्रम, रोजगार और (राजस्व) प्रशिक्षण (पूंजीगत) (राजस्व) शहरी विकास, नगर (पूंजीगत) एवं ग्राम योजना तथा आवास वित्त (राजस्व) (पूंजीगत) विविध सामान्य (राजस्व) सेवाएं (पूंजीगत) जनजातीय क्षेत्र (राजस्व) विकास कार्यक्रम (पूंजीगत) अनुसूचित जाति (राजस्व) विकास कार्यक्रम (पूंजीगत) | 26,33,97,000 3,75,00,000 2,02,98,79,000 61,03,00,000 29,08,71,000 5,15,73,00,000 3,31,10,93,000 59,03,00,000 5,29,87,74,000 52,40,00,000 1,03,16,10,80,000 6,62,52,000 94,29,60,000 22,63,00,000 20,18,40,34,000 5,38,16,50,000 27,83,30,58,000 14,79,72,00,000 | - - - - - - - - - - 62,55,34,19,000 54,79,10,52,000 - - - - - - | 26,33,97,000 3,75,00,000 2,02,98,79,000 61,03,00,000 29,08,71,000 5,15,73,00,000 3,31,10,93,000 59,03,00,000 5,29,87,74,000 52,40,00,000 1,65,71,44,99,000 54,85,73,04,000 94,29,60,000 22,63,00,000 20,18,40,34,000 5,38,16,50,000 27,83,30,58,000 14,79,72,00,000 |
| जोड़ (राजस्व) (पूंजीगत) | 4,42,55,56,29,000 63,47,83,29,000 | 63,39,23,66,000 54,79,10,52,000 | 5,05,94,79,95,000 1,18,26,93,81,000 | |
| कुल जोड़ | 5,06,03,39,58,000 | 1,18,18,34,18,000 | 6,24,21,73,76,000 |
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।
(सुखविन्द्र सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीख 28 फरवरी, 202412852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
[वित्त विभाग नस्ति संख्याः फिन-ए-सी (6)-2/2023]
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Bill No. 2 of 2024
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 2) BILL, 2024
ARRANGEMENT OF CLAUSES
Clauses:
1. Short title and commencement.
2. Issue of a sum of `6,24,21,73,76,000 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2024-2025.
3. Appropriation.
4. Repeal and savings.
THE SCHEDULE
__________
Bill No. 2 of 2024
THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 2) BILL, 2024
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated
Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year 2024-2025.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 2) Act, 2024.
(2) It shall come into force on the first day of April, 2024.
2. Issue of a sum of `6,24,21,73,76,000 out of the Consolidated fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2024-2025.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to a sum of12853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 `6,24,21,73,76,000 (Rupees sixty two thousand four hundred twenty one crore seventy three lakh seventy six thousand) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2024-2025 in respect of the services and purposes specified in column (2) of THE SCHEDULE.
3. Appropriation.—The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the THE SCHEDULE in relation to the said year.
4. Repeal and savings.—The Appropriation Acts specified below are hereby repealed, namely:—
(i) The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2023 (Act No. 6 of 2023); and
(ii) The Himachal Pradesh Appropriation (Number 2) Act, 2023 (Act No. 5 of 2023):
Provided that such repeal shall not,-
(a) affect, any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or
(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or
(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment thereby repealed; or
(d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act. ___________
THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)
| Demand No. | Services and Purposes | Sums not exceeding | ||
| Voted by the Legislative Assembly in ` | Charged on the Consolidated Fund in ` | Total in ` | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Vidhan Sabha (Revenue) (Capital) | 45,21,71,000 3,15,00,000 | 85,51,000 - | 46,07,22,000 3,15,00,000 |
02 Governor and Council of Ministers
03 Administration of Justice
(Revenue) (Capital)
2,49,76,49,000 5,06,00,000
04 General
Administration
(Revenue) (Capital)
2,40,11,59,000 13,82,00,000
(Revenue) (Capital)
15,36,07,42,000 4,50,00,000
05 Land Revenue and District Administration
06 Excise and
Taxation
(Revenue) (Capital)
2,45,96,87,000 3,00,00,000
07 Police and (Revenue) (Capital)
17,61,42,58,000 61,74,00,000
Allied Organisations
08 Education (Revenue) (Capital)
86,71,62,23,000 95,71,00,000
09 Health and
Family Welfare
(Revenue) (Capital)
27,38,28,47,000 98,73,90,000
(Revenue) (Capital)
31,26,48,18,000 14,45,30,00,000
10 Public Works- Roads, Bridges and Buildings
11 Agriculture (Revenue) (Capital)
4,10,40,66,000 46,66,95,000
12 Horticulture (Revenue) (Capital)
3,80,81,93,000 6,59,12,000
(Revenue) (Capital)
29,17,98,39,000 10,24,47,00,000
13 Irrigation, Water Supply and Sanitation
14 Animal
4,83,36,44,000 10,87,30,000
(Revenue) (Capital) Husbandry, Dairy Development and Fisheries
(Revenue) (Capital)
76,47,57,000 6,99,62,00,000
15 Planning and Backward Area Development Programme
16 Forest and Wild
Life
(Revenue) (Capital)
7,76,81,56,000 7,20,00,000
63,33,44,000 -
3,13,09,93,000 5,06,00,000 10,64,39,000 -
2,50,75,98,000 13,82,00,000 - -
15,36,07,42,000 4,50,00,000 - -
2,45,96,87,000 3,00,00,000 - -
17,61,42,58,000 61,74,00,000 - -
86,71,62,23,000 95,71,00,000 - -
27,38,28,47,000 98,73,90,000 - -
31,26,48,18,000 14,45,30,00,000 - -
4,10,40,66,000 46,66,95,000 - -
3,80,81,93,000 6,59,12,000 1,000 -
29,17,98,40,000 10,24,47,00,000 - -
4,83,36,44,000 10,87,30,000 - -
76,47,57,000 6,99,62,00,000 - -
7,76,81,56,000 7,20,00,00012855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 17 Election (Revenue) (Capital) 18 Industries, (Revenue) (Capital) Minerals, Supplies and Information Technology
19 Social Justice and
Empowerment
(Revenue) (Capital) 20 Rural
Development
(Revenue) (Capital) 21 Co-operation (Revenue) (Capital) 22 Food and Civil
Supplies
(Revenue) (Capital) 23 Power
Development
(Revenue) (Capital) 24 Printing and Stationery
(Revenue) (Capital) 25 Road and Water Transport
(Revenue) (Capital) 26 Tourism and
Civil Aviation
(Revenue) (Capital) 27 Labour,
(Revenue) (Capital) Employment and Training
28 Urban
(Revenue) (Capital) Development, Town and Country Planning and Housing
29 Finance (Revenue) (Capital)
1,03,16,10,80,000 6,62,52,000
(Revenue) (Capital) 30 Miscellaneous General Services
31 Tribal Area (Revenue) (Capital) Development Programme
88,49,76,000 1,75,00,000
- -
88,49,76,000 1,75,00,000
1,38,31,18,000 9,67,00,000
- -
1,38,31,18,000 9,67,00,000
18,90,74,49,000 24,36,00,000
- -
18,90,74,49,000 24,36,00,000
17,38,02,84,000 13,65,00,000
17,38,02,84,000 13,65,00,000
- -
48,00,76,000 2,00,000
- -
48,00,76,000 2,00,000
1,21,69,95,000 10,00,000
- -
1,21,69,95,000 10,00,000
2,18,37,79,000 32,76,00,000
- -
2,18,37,79,000 32,76,00,000
26,33,97,000 3,75,00,000
- -
26,33,97,000 3,75,00,000
2,02,98,79,000 61,03,00,000
- -
2,02,98,79,000 61,03,00,000
29,08,71,000 5,15,73,00,000
- -
29,08,71,000 5,15,73,00,000
3,31,10,93,000 59,03,00,000
- -
3,31,10,93,000 59,03,00,000
5,29,87,74,000 52,40,00,000
- -
5,29,87,74,000 52,40,00,000 62,55,34,19,000 54,79,10,52,000
1,65,71,44,99,000 54,85,73,04,000
94,29,60,000 22,63,00,000
- -
94,29,60,000 22,63,00,000
20,18,40,34,000 5,38,16,50,000
- -
20,18,40,34,000 5,38,16,50,00012856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945
| 32 | Scheduled (Revenue) Castes (Capital) Development Programme | 27,83,30,58,000 14,79,72,00,000 | - - | 27,83,30,58,000 14,79,72,00,000 |
| Total (Revenue) (Capital) | 4,42,55,56,29,000 63,47,83,29,000 | 63,39,23,66,000 54,79,10,52,000 | 5,05,94,79,95,000 1,18,26,93,81,000 | |
| Grand Total | 5,06,03,39,58,000 | 1,18,18,34,18,000 | 6,24,21,73,76,000 |
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2024-2025.
(SUKHVINDER SINGH SUKHU), Chief Minister.
SHIMLA:
The 28th February, 2024.
__________
RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA
[Finance Department File No. Fin-A-C (6)-2/2023]
The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (Number 2) Bill, 2024, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.
__________
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 फरवरी, 2024
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ (1)-2/2024.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वाेक्त अधिनियम की अनुसूची -I को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसको जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
12857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति का प्रारूप अधिसूचना के सम्बंध में कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव, आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला-9 को भेज सकेगा ;
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुये आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्ः--
अनुसूची-1
(हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 3 देखें)
| क्रम संख्या | वाहनों की विशिष्टियां | प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर | प्रति तिमाही या उसके भाग के पथकर की दर | प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | भारी मालवाहक वाहन वाहन जिनकी लदान क्षमता (क) 250 क्ंिवटल से अधिक | 700 रु0 | स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का तीस गुना । | स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट दर का चार गुना । |
| (ख) 120 क्ंिवटल से अधिक व 250 क्ंिवटल तक। | 550 रु0 | यथोपरि | यथोपरि | |
| (ग) 90 क्ंिंवटल से अधिक व 120 क्ंिवटल तक। | 300 रु0 | यथोपरि | यथोपरि | |
| (घ) 20 क्ंिंवटल से 90 क्ंिवटल तक | 160 रु0 | यथोपरि | यथोपरि | |
| 2. | छोटे माल-वाहन जिनकी लदान क्षमता 20 क्ंिवटल से कम हो (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानो ं को लागू नहीं)। | 120 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| 3. | यात्री वाहन में बैठने की क्षमताः 12 यात्रियों से अधिक | 160 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| 4. | यात्री-वाहन (निजी़ वाहन सहित) (i) बैठने की क्षमताः 6-12 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)। | 100 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| (ii) अन्य हल्के मोटर वाहन जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप मेें पंजीकृत हों : बैठने की क्षमता ः 5 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश मे ं मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)। | 60 रु0 | स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना । | स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना । | |
| (iii) टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहन के मालिक (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)। | 60 रु0 | 150 रु0 | 340 रु0 | |
| 5. | सार्वजनिक वाहक या प्राईवेट वाहक अनुज्ञा-पत्र सहित चलने वाले टै्रक्टर (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं)। | 60 रु0 | यथोपरि | यथोपरि |
| 6. | मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानो ं को लागू नहीं)। | 30 रु0 | स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना। | स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना । |
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।
----------
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F (1)-2/2024
dated 20-02-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of
India].
STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th February, 2024
No. EXN-F(1)-2/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to substitute SCHEDULE-I of the Act ibid and the same is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh for information of the general public;
If any interested person has any objection(s) or suggestion(s) in relation to the draft notification, he/she may send written objection(s) or suggestion(s) to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-171009, within a period of 10 days from the publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
Objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing this notification, namely:—
SCHEDULE –I
(See Section 3 of H.P. Tolls Act, 1975)
| Sl. No | Particulars of vehicles. | Rate of toll per day or part thereof. | Rate of toll per quarter or part thereof. | Rate of toll per year or part thereof. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Heavy Goods Vehicles Vehicle having loading Capacity: (a) exceeding 250 quintals and above | Rs. 700 | 30 times the rate as specified in Column (3) | 4 times the amount as specified in column (4) |
| (b) exceeding 120 quintals upto 250 Quintals | Rs. 550 | 30 times the rate as specified in Column (3) | 4 times the amount as specified in column (4) | |
| (e) exceeding 90 quintals upto 120 quintals | Rs. 300 | -do- | -do- | |
| (d) from 20 quintals upto 90 quintals. | Rs. 160 | -do- | -do- | |
| 2. | SMALL GOODS VEHICLES Loading capacity less than 20 quintals (not applicable on vehicles registered under MV Act in HP) | Rs. 120 | -do- | -do- |
| 3. | Passenger vehicles having seating capacity of: above 12 passengers | Rs. 160 | -do- | -do- |
| 4. | PASSENGER VEHICLES (including private vehicle) (i) SEATING CAPACITY From 6 to 12 passengers (including driver) (not applicable on vehicles registered under MV Act in HP) | Rs. 100 | -do- | -do- |
| (ii) Other light motor vehicles Registered as Public carrier or Private vehicles SEATING CAPACITY Upto 5 passengers (including driver) (not applicable on vehicles registered under MV Act in HP) | Rs. 60 | 30 times the rate as specified in column (3) | 100 times the rate as specified in column (3) | |
| (iii) The private registered vehicles of the owners of the vicinity of the barrier as per clause No.2.3.22(b) (not applicable on vehicles registered under MV Act in HP) | Rs. 60 | Rs. 150/- | Rs. 340/- | |
| 5. | Tractors plying with public carrier or private carrier permit. (not applicable on vehicles registered under MV Act in HP) | Rs. 60 | -do- | -do- |
| 6. | Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw.(not applicable on vehicles registered under MV Act in HP) | Rs. 30 | 30 times the rate as specified in column (3) | 100 times the rate as specified in column (3) |
By order,
Principal Secretary (ST&E).
___________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, Exercising the Powers of Marriage
Officer Dheera, Distt. Kangra (H.P.)
In Ref. :
Amit Kumar s/o Kushal Kumar and Gurpreet Kaur d/o Late Sh. Parminder Singh
Versus
General Public
12860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.An application u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the under signed from Amit Kumar s/o Kushal Kumar, r/o Village & P.O. Dain, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) Pin-176 101 and Gurpreet Kaur d/o Late Sh. Parminder Singh, r/o Nar Singh Colony, Charak Singh Wala Urf Doowali, Pathrala, Bhatinda (Pb) Pin-151401. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 12-03-2024 otherwise the marriage will be registered.
Seal.
Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Dheera, District Kangra (H.P.).
_____________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, Exercising the Powers of Marriage
Officer Dheera, Distt. Kangra (H.P.)
In case :
Rakesh Kumar and Priya
Versus
General Public
Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.
An application u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the under signed from Rakesh Kumar s/o Gurdial Singh, r/o Village Kotwal Lahr, P.O. Sai, Tehsil Thural, District Kangra (H.P.) and Priya d/o Om Parkash, r/o B-208, Sector-52, Noida, Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201301 that they have solemnized their marriage on dated 21-01-2024 at Mandir shri Baba Jaladhari Mahadev, V.P.O. Kiarwan, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) as per Hindu rites and customs and living as husband and wife since then. If there is any objection for registration of this marriage, the objection in person or through counsel to be submitted to this office on or before 26-03-2024 otherwise the marriage will be registered.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Dheera, District Kangra (H.P.).
_____________
Before the Ld. Marriage Officer Dheera, Distt. Kangra (H.P.)
In the Matter of :
Ram Krishan s/o Late Sh. Kripal Singh and Bisso Devi d/o Late Sh. Roop Singh
Versus
General Public
12861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945Application under section 15, 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of
Marriage.
An application u/s 15, 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the under signed from Ram Krishan s/o Late Sh. Kripal Singh, r/o Village Rapota Moondhi, P.O. Moondhi, Tehsil Thural, District Kangra (H.P.)-176 092 and Bisso Devi aged 63 years d/o Late Sh. Roop Singh, r/o Village Rapota Moondhi, P.O. Moondhi, Tehsil Thural, District Kangra (H.P.)-176 092. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 15-03-2024 otherwise the marriage will be registered.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer,
Dheera, District Kangra (H.P.).
_____________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, Exercising the Powers of Marriage
Officer Dheera, Distt. Kangra (H.P.)
In Ref. :
Nirmal Singh s/o Madan Gopal and Shivani d/o Sh. Vipan Kumar
Versus
General Public
Application under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 for Intended Marriage.
An application u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Nirmal Singh s/o Madan Gopal, r/o Village Bhatka, P.O. Kiarban, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) Pin-176 084 and Shivani d/o Sh. Vipan Kumar, r/o Village Balet, P.O. Bharari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) Pin-176 041. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 21-03-2024 otherwise the marriage will be registered.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Dheera, District Kangra (H.P.).
_____________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 : 03/C/ NT/2024
तारीख पेशी : 12-03-2024 श्रीमती अजुध्या देवी विधवा ओम प्रकाश, निवासी महाल घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम12862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--नाम दुरुस्ती।
प्रार्थिया श्रीमती अजुध्या देवी विधवा ओम प्रकाश, निवासी महाल घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त महादेव के राजस्व महाल घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम श्रीमती अजुध्या देवी दर्ज हो गया है, जबकि परिवार रजिस्टर में उसका नाम अजुध्या देवी उर्फ जोध्या देवी दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम अजुध्या देवी उपनाम जोध्या देवी दर्ज किया जाए।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-03-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती अजुध्या देवी विधवा ओम प्रकाश, निवासी महाल घरना, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृा महादेव के राजस्व महाल घरना के राजस्व अभिलेख में अजुध्या देवी उपनाम जोध्या देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 01/BT/NT/2024
तारीख पेशी : 15-03-2024 राज कुमार पुत्र श्री महलू राम, निवासी गांव झलौट, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी राज कुमार पुत्र श्री महलू राम, निवासी गांव झलौट, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-12-1972 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज न हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।12863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा राज कुमार पुत्र श्री महलू राम, निवासी गांव झलौट, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि दिनांक 10-12-1972 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 01 C/ 2024
तारीख पेशी : 13-03-2024 विनीत कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषयः- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी विनीत कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेड़ा के राजस्व अभिलेख में उधम सिंह पुत्र रोशन लाल दर्ज है। जबकि मृत्यु प्रमाण-पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में उसके पिता का नाम रमेश चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेड़ा, मौजा टिहरी, उप-तहसील मझीण में उसके पिता का नाम उधम सिंह के बजाये उधम सिंह उपनाम रमेश चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों के वह एक ही व्यक्ति है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा और प्रार्थी विनीत कुमार के पिता रमेश चन्द पुत्र रोशन लाल का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त दलोह के महाल कुरेड़ा में उधम सिंह पुत्र रोशन लाल के बजाये उधम सिंह उपनाम रमेश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।12864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 आज दिनांक 29-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
---------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 15-03-2024 मुकद्दमा नं0 : 09/NT/2024
कंचना देवी पत्नी मदन लाल, निवासी कुलानी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कंचना देवी पत्नी मदन लाल, निवासी कुलानी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया की पुत्री कविता पुत्री मदन लाल का जन्म महाल कुलानी, ग्राम पंचायत चन्दपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 30-04-2008 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत चन्दपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया की पुत्री कविता के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत चन्दपुर को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 15-03-2024 मुकद्दमा नं0 : 08/NT/2024
कंचना देवी पत्नी मदन लाल, निवासी कुलानी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम12865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कंचना देवी पत्नी मदन लाल, निवासी कुलानी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया की पुत्री कनिका कुमारी पुत्री मदन लाल का जन्म महाल कुलानी, ग्राम पंचायत चन्दपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 10-05-2011 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत चन्दपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया की पुत्री कनिका कुमारी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत चन्दपुर को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 15-03-2024 मुकद्दमा नं0 : 10/NT/2024
कंचना देवी पत्नी मदन लाल, निवासी कुलानी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कंचना देवी पत्नी मदन लाल, निवासी कुलानी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया की पुत्री कोमल कुमारी पुत्री मदन लाल का जन्म महाल कुलानी, ग्राम पंचायत चन्दपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 10-03-2007 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत चन्दपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया की पुत्री कोमल कुमारी के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत चन्दपुर को पारित कर दिए जाएंगे।12866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 आज दिनांक 24-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 27-03-2024 मुकद्दमा नं0 : 21/NT/2024
रतना कुमारी पुत्री भवानी सिंह, निवासी गांव व डा0 भौरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
रतना कुमारी पुत्री भवानी सिंह, निवासी गांव व डा0 राजपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव व ग्राम पंचायत भौरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में दिनांक 10-06-1967 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत भौरा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 27-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भौरा को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 15-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 15/एन0टी0/24
तारीख पेशी : 13-03-2024 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र महलू राम, निवासी महाल मलेंता, डा0 कण्डी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)ं12867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र महलू राम, निवासी महाल मलेंता, डा0 कण्डी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)ं ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 03-05-1980 को महाल मलेंता, डा0 कण्डी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ था परन्तु जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत थला उपरला के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 13-03-2024 को मुकाम पालमपुर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी की जन्म तिथि का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत थला उपरला/नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 12/एन0टी0/2024
तारीख पेशी : 27-03-2024 श्री जगत राम पुत्र श्री ज्ञान चन्द उपनाम ज्ञाना राम, निवासी महाल मथरेहड़, डा0 हंगलोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)ं
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु तिथि के पंजीकरण हेतु।
श्री जगत राम पुत्र श्री ज्ञान चन्द उपनाम ज्ञाना राम, निवासी महाल मथरेहड़, डा0 हंगलोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसकी माता निम्मा देवी पत्नी 12868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 ज्ञान चन्द उपनाम ज्ञाना राम की मृत्यु दिनांक 01-01-1984 को महाल मथरेहड़, डा0 हंगलोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई थी परन्तु मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत हंगलोह के अभिलेख में दर्ज न हो सका है इसलिए मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 27-03-2024 को मुकाम पालमपुर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 27-03-2024 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थी की माता निम्मा देवी की मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत हंगलोह के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 60/एन0टी0/2022 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 14-03-2024
जैसिंह आदि।
बनाम
प्रकाश चन्द आदि।
नोटिस बनाम ः 1. प्रकाश चन्द पुत्र रोशन लाल पुत्र रामा, 2. अशोक कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र रामा, 3. सुमना देवी पत्नी राजेश कुमार, निवासी महाल दत्तल, डा0 टिक्कर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), 4. रानो देवी पत्नी रोशन लाल पुत्र रामा, 5. बच्चन सिंह पुत्र रामा पुत्र रघिया, 6. चेन सिंह पुत्र रामा पुत्र रघिया, 7. मैनी राम पुत्र चिन्दू पुत्र रघिया, 8. ब्रहमी देवी पुत्री चिन्दू पुत्र रघिया, 9. वीना देवी पत्नी केशो उपनाम कृष्ण कुमार, 10. विमल कुमार पुत्र केशो उपनाम कृष्ण कुमार, 11. अनू देवी पुत्री केशो उपनाम कृष्ण कुमार 12. रानी देवी पुत्री केशो उपनाम कृष्ण कुमार, 13. अमरजीत पुत्री केशो उपनाम कृष्ण कुमार, 15. कमल पुत्री अनील कुमार पुत्र पुन्नू, निवासी महाल नच्छीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
उनवान मुकद्दमा.--भूमि तकसीम खाता नं0 141, खतौनी नं0 326, 327, खसरा कित्ता 9, रकबा तादादी 00-20-23 है0 स्थित महाल नच्छीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2019-20.
उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादीगणों को कई बार समन किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो रही है। अतः अब इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगणों उपरोक्त को सूचित12869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 किया जाता है कि इस केस बारे कोई भी एतराज पेश करना हो तो वह दिनांक 14-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 03-01-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)
तारीख दायर : 09-05-2023 नं0 मुकद्दमा : 12/13-B/2023
. . वादिया। श्रीमती गंगा देवी पत्नी शाडू राम, निवासी गांव किन्नू, डाकघर किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्रीमती गंगा देवी पत्नी शाडू राम, निवासी गांव किन्नू, डाकघर किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थिया का नाम मुताबिक आधार कार्ड, शपथ-पत्र व जन्म प्रमाण-पत्र व बैंक पास बुक में गंगा देवी दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल कुहल-पटेना के कागजात माल में प्रार्थिया का नाम कंगली दर्शाया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थिया महाल कुहल-पटेना के कागजात माल में अपना नाम कंगली के स्थान पर गंगा देवी दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 14-03-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 14-02-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।12870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री दिनेश कुमार पुत्र कमाल चन्द, निवासी नौहरा, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
ग्राम पंचायत लिंगजार एवं आम जनता
इस नोटिस/इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार पुत्र कमाल चन्द, निवासी नौहरा, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके दादा स्व0 श्री मगनी राम पुत्र गुलु की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सरांह/लिंगजार में नहीं किया गया है जबकि उसके दादा का देहान्त 10-04-1988 को ग्राम नौहरा, तहसील चौपाल में हुआ था। प्रार्थना-पत्र के साथ दो गवाहों के शपथ-पत्र, नकल इन्तकाल नं0 4807 चक नौहरा दिनांक 17-11-1991 व नकल परिवार रजिस्टर संलग्न की है। नकल इन्तकाल नं0 4807 चक नौहरा दिनांक 17-11-1991 वरास्त मृतक मगनी पुत्र गुलु उसके जायज वारसानों को तस्दीक हुआ है। संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि मगनी राम पुत्र गुलु का निधन हो चुका है।
यदि आम व खास को मृतक मगनी की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सरांह/लिंगजार में करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को या इससे पूर्व लिखित या मौखिक प्रस्तु करें। दीगर सूरत में मंगनी पुत्र गुलु की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सरांह/लिंगजार के मृत्यु रजिस्टर में दिनांक 10-01-1988 को होने बारे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 09-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती गांगटी देवी पत्नी स्व0 श्री नहान्दडू राम, निवासी ग्राम आर डाकघर विजमल, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
ग्राम पंचायत विजमल एवं आम जनता
इस नोटिस/इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गांगटी देवी पत्नी स्व0 श्री नहान्दडू राम, निवासी ग्राम आर डाकघर विजमल, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत विजमल के अभिलेख में उसका नाम सुरतू देवी दर्ज है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम गांगटी देवी है। प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र संलग्न किया है। प्रार्थिया ग्राम पंचायत विजमल के अभिलेख में अपना नाम सुरतू देवी के स्थान पर गांगटी देवी दुरुस्त करवाना चाहती है।12871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 यदि आम व खास को प्रार्थिया का नाम सुरतू देवी के स्थान पर गांगटी देवी पत्नी स्व0 श्री नहान्दडू राम ग्राम पंचायत विजमल के अभिलेख में दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को या इससे पूर्व लिखित या मौखिक जैसी भी सूरत हो प्रस्तुत करें। दीगर सूरत में प्रार्थिया का नाम सुरतू देवी के स्थान पर गांगटी देवी पत्नी स्व0 श्री नहान्दडू राम ग्राम पंचायत विजमल के अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 09-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।
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In the Court of Shri Rishabh Sharma, Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H. P.)
Sh. Rithyushh Dangi s/o Smt. Uma Devi w/o Sh. Rajender Kumar, r/o Village Naroti, P.O. Mashobra, Tehsil Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Rithyushh Dangi s/o Smt. Uma Devi w/o Sh. Rajender Kumar Dangi, r/o Village Naroti, P.O. Mashobra, Tehsil Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son namely— Mr. Rithyushh Dangi s/o Smt. Uma Devi w/o Sh. Rajender Kumar Dangi, r/o Village Naroti, P.O. Mashobra, Tehsil Shimla (R), District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Moolkoti, Shimla (H.P.).
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Mr. Rithyushh Dangi | Son | 04-07-1998 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Moolkoti may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today on 22-02-2024 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
12872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H.P.)
In the matter of :
Sh. Parkash Jaswal s/o Shri Rangila Ram Jaswal, r/o H. No. 68, Ward No. 13, Kaleen Solan, . .Applicant. Tehsil & District Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.
Birth & Death Registration Rules, 2003.
.
Sh. Parkash Jaswal s/o Shri Rangila Ram Jaswal, r/o H. No. 68, Ward No. 13, Kaleen Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of his date of birth i.e. 02-09-1977 and place of birth is at H. No. 68, Ward No. 13, Kaleen Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Municipal Corporation Solan, Tehsil & District Solan (H.P.).
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Parkash Jaswal s/o Shri Rangila Ram Jaswal and Smt. Nirmala Jaswal may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-03-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 16th day of February, 2024.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H. P.)
In the matter of :
Smt. Geeta Devi w/o Shri Bir Bahadur, r/o Village Badlyana, P.O. Shamti, Tehsil & District . .Applicant. Solan (H.P.)
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.
Birth & Death Registration Rules, 2003.
12873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945Smt. Geeta Devi w/o Shri Bir Bahadur, r/o Village Badlyana, P.O. Shamti, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of her date of birth i.e. 10-03-1976 and place of birth is at Village Dadhog, P.O. Solan-Brewery, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Parag, (Development Block Solan), Tehsil & District Solan (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Geeta Devi d/o Shri Sher Singh and Smt. Har Dei, may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-03-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 16th day of February, 2024.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H.P.)
In the matter of :
Sh. Manhar Singh s/o Shri Virkhu Singh, r/o Village Chheraghat, Nagar Palika-12, Jajarkoti, (Nepal) presently residing at Village Dawan-Dhar, P.O. Jaunaji, Tehsil & District Solan (H.P.)
. .Applicant.
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.
Birth & Death Registration Rules, 2003.
Sh. Manhar Singh s/o Shri Virkhu Singh, r/o Village Chheraghat, Nagar Palika-12, Jajarkoti, (Nepal) presently residing at Village Dawan-Dhar, P.O. Jaunaji, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of date of birth of his daughter namely Aiyasha Singh d/o Sh. Manhar Singh and Smt. Radhika Karki whose date of birth is 11-04-2020 and place of birth is at Village Dawan-Dhar, P.O. Jaunaji, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Jaunaji, Tehsil & District Solan (H.P.).
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Aiyasha Singh d/o12874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 Sh. Manhar Singh and Smt. Radhika Karki may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 20-03-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 20th day of February, 2024.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H.P.)
In the matter of :
Sh. Bharat Ram s/o Late Shri Hari Singh, r/o Village Thana, P.O. Haripur, Tehsil & District Solan (H.P.)
. .Applicant.
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.
Birth & Death Registration Rules, 2003.
Sh. Bharat Ram s/o Late Shri Hari Singh, r/o Village Thana, P.O. Haripur, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents for entering of date of death of Late Smt. Sajnu Devi w/o Late Sh. Hari Singh whose date of death is 13-06-2019 and place of death is at Village Thana, P.O. Haripur, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Haripur, Tehsil & District Solan (H.P.).
Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of death of Late Smt. Sajnu Devi w/o Late Sh. Hari Singh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 20-03-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 20th day of February, 2024.
Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
12875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945ब अदालत श्री मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 02/2024 संस्थापन तिथि : 20-02-2024 श्रीमती कल्पना देवी पत्नी श्री लेख राज, निवासी साथ, डा0 प्रराथा, तहसील कसौली, जिला सोलन (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में हर आम/खास जनता व जन-साधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्रीमती कल्पना देवी पत्नी स्व0 श्री लेख राज, निवासी चम्मों, डा0 गाहीघाट ने अपने पति के मृत्यु इन्द्राज बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दायर किया है कि उनके पति की मृत्यु 10-11-2020 को गांव चम्मों, डा0 गाहीघाट, उप-तहसील परवाणू में हुई थी जिसका किसी कारणवश ग्राम पंचायत के रिकार्ड में मृत्यु का इन्द्राज नहीं करवा सके जिसका अब वह ग्राम पंचायत चम्मों, उप-तहसील परवाणू के रिकार्ड में मृत्यु इन्द्राज करवाना चाहती है जो उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कसौली के माध्यम से बराये पारित आदेश इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है
यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत चम्मों के रिकार्ड में दर्ज होने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2024 या इससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में इस कार्यालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा वादी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन, जिला सोलन के आदेशानुसार उपरोक्त की मृत्यु तिथि का इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद किसी का कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्रीमती मंगलो देवी विधवा सोनी राम, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल वाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना में सोनी पुत्र किशना की बजाये सोनी राम पुत्र किशना दर्ज करने बारे। 12876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 श्रीमती मंगलो देवी विधवा सोनी राम, वासी वाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम सोनी पुत्र किशना, महाल वाथड़ी में गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थिया के पति का नाम सोनी पुत्र किशना की बजाये सोनी राम पुत्र किशना सही दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन/वकालतन निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व अथवा दिनांक 15-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर रख सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्री कुलदीप राणा पुत्र गुलवन्त सिंह उर्फ वलवन्त सिंह राणा, वासी कर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कर्मपुरा, तहसील हरोली, जिला ऊना में कुलदीप सिंह पुत्र गुलवन्त सिंह उर्फ वलवन्त सिंह राणा की बजाये कुलदीप राणा पुत्र गुलवन्त सिंह उर्फ वलवन्त सिंह राणा दर्ज करने बारे।
श्री कुलदीप राणा पुत्र गुलवन्त सिंह उर्फ वलवन्त सिंह राणा, वासी कर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम कुलदीप सिंह पुत्र गुलवन्त सिंह उर्फ वलवन्त सिंह राणा, महाल कर्मपुरा में गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम कुलदीप सिंह पुत्र गुलवन्त सिंह उर्फ वलवन्त सिंह राणा की बजाये कुलदीप राणा पुत्र गुलवन्त सिंह उर्फ वलवन्त सिंह राणा सही दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन/वकालतन निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व अथवा दिनांक 15-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर रख सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।12877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 आज दिनांक 15-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) श्रीमती प्रेम लता पुत्री रामजी दास, वासी वाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल वाथड़ी, जमाबन्दी साल 2016-17, तहसील हरोली, जिला ऊना दर्ज करने बारे।
श्रीमती प्रेम लता पुत्री रामजी दास, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम श्रीमती रानी पुत्री रामजी दास गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थिया का नाम श्रीमती प्रेम लता पुत्री रामजी दास सही दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन/वकालतन निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व अथवा दिनांक 20-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर रख सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 20-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Gagret,
District Una, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Nitish Bhardwaj s/o Shri Parveen Kumar Sharma, r/o V.P.O. Suel, Tehsil Dada Siba, District Kangra (H.P.) .
12878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 19452. Rajnish d/o Sh. Talvinder Singh, r/o Ward No. 05, V.P.O. Sanghnai, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) .
Versus
General Public
Subject .—Application for registration of Marriage u/s 15 of special Marriage Act, 1954 (H.P.).
Shri Nitish Bhardwaj s/o Shri Parveen Kumar Sharma, r/o V.P.O. Suel, Tehsil Dada Siba, District Kangra (H.P.) and Rajnish d/o Sh. Talvinder Singh, r/o Ward No. 05, V.P.O. Sanghnai, Tehsil Ghanari, District Una (H.P.) at present wife of Shri Nitish Bhardwaj s/o Shri Parveen Kumar Sharma, r/o V.P.O. Suel, Tehsil Dada Siba, District Kangra (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 30-01-2024 according to Hindu rites and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of special Marriage Act, 1954 (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-03-2024, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 07-02-2024 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-S.D.M., Gagret, District Una (H.P.).
____________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana,
District Una, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Sh. Sunil Kumar age 38 years s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Boul, P.O. Khurwain, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
2. Chering Palkit age 40 years d/o Sh. Thakur Singh, r/o Village & P.O. Sapilo Tehsil . . Applicants. Pooh, District Kinnaur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).
Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Boul, P.O. Khurwain, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Chering Palkit d/o Sh. Thakur Singh, r/o Village & P.O. Sapilo Tehsil12879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945 Pooh, District Kinnaur (H.P.) at present w/o Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Boul, P.O. Khurwain, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-01-2024 at Village Boul, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-03-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 14th February, 2024 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री जीवन कुमार पुत्र मेहर चन्द, निवासी गांव धंधडी, डा0 चुरुडू, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)
2. श्रीमती शिवानी वर्मा पुत्री श्री देसराज, निवासी गांव पंडोगा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री जीवन कुमार पुत्र मेहर चन्द, निवासी गांव धंधडी, डा0 चुरुडू, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती शिवानी वर्मा पुत्री श्री देसराज, निवासी गांव पंडोगा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 29-11-2014 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत धंधडी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।12880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 मार्च 2024/11 फाल्गुन, 1945
CHANGE OF NAME
I, Kalavati d/o Sh. Dulchi Ram, r/o Village Jhina, P.O. Chambi, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171226 have changed my name from KALAVATI to NIDHI for all future purposes.
KALAVATI
d/o Sh. Dulchi Ram,
r/o Village Jhina, P.O. Chambi,
Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171226.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।