राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 06 मार्च, 2024/16 फाल्गुन, 1945
हिमाचल प्रदेश सरकार
जल शक्ति विभाग
(जे0एस0वी0 अनुभाग-क)
अधिसूचना
शिमला-171 002, 2 मार्च, 2024
संख्याः जे0एस0वी0-ए-ए(3)-2/2021.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 254—राजपत्र/2023-06-03-2024 (12991) 12992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में प्रारूपकार, ग्रुप-बी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, प्रारूपकार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या आई0पी0एच0-(ए)(3)-7/94, तारीख 04 मार्च, 1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रारूपकार (वर्ग-III अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, ओंकार चन्द शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति)।
"उपाबन्ध-क" हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में प्रारूपकार, ग्रुप-बी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--प्रारूपकार
2. पद की संख्या.--176 (एक सौ छिहत्तर)
3. वर्गीकरण.--ग्रुप-बी
"हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाईम स्केल (समयमान) के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)-11"
5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--लागू नहीं।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियांें) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता(एं)ः लागू नहीं12993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती : लागू नहीं
प्रोन्नतिः
दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--कनिष्ठ प्रारूपकार में से प्रोन्नति द्वारा जो प्रारूपकार ट्रेड में डिप्लोमा रखते हो, साथ ही जिनका 07 (सात) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 07 (सात) वर्ष का नियमित सेवाकाल होः
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि ऐसे पदधारियों को उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरण किया जा सकेगाः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा। स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर 12994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृा, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरहेर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और मण्डी जिला की सुन्दर नगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृा ।
स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहांं के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल; तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्निीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों ।12995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 (ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदश्ेा लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं
15 सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं
15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं
16. आरक्षण.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English Text of this department Notification No. Jsv-A-A(3)-2/2021, Dated 02-03-
2024 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]
JAL SHAKTI VIBHAG
(JSV Section-A)
NOTIFICATION
Shimla 171 002, the 2nd March, 2024
No. JSV-A-A(3)-2/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to frame the Recruitment and Promotion Rules for the post of Draughtsman, Group-B in the Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
12996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 19451. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Himachal Pradesh, Jal Shakti Vibhag, Draughtsman, Group-B, Recruitment and Promotion Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Irrigation & Public Health, Draughtsman (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide notification No.IPH (A)(3)-7/94, dated 4th March,1996 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub–rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order,
ONKAR CHAND SHARMA, Addl.Chief Secretary (Jal Shakti).
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"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRAUGHTSMAN, GROUP-B IN THE JAL SHAKTI VIBHAG, HIMACHAL PRADESH
1. Name of post.—Draughtsman
2. Number of post(s).—176 (One Hundred Seventy Six)
3. Classification.—Group-B
4. Scale of Pay.—(i) Pay Band for regular incumbents:— "Level 11 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
5. Whether "Selection" post or"Non-Selection" post.—Non-selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit.—(a) Essential Qualification(s): Not applicable
(b) Desirable qualification(s): No applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s) : Age : Not applicable
Education Qualification(s): Not applicable12997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment : Not applicable Promotion:
Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion/
secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—
100% by promotion.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer/grade from which promotion/secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Junior Draughtsman who possess Diploma in Draughtsman trade with Seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade:
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas in their promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/ Hard areas/Remote/Rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation –II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District
7. District Kinnaur.
12998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 19458. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach, North Magru and South Magru Patwar Circle of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. From State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in HP Non-Technical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rules -3 of Ex-servicemen (Reservations of vacancies in the HP Technical service) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
12999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision(s) of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—Departmental Promotion/Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for direct requirement.—Not applicable
15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person (s) or post (s).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 4 मार्च, 2024
संख्याःगृह-ए-बी02/3/2023-गृह-ए-हिमाचल प्रदेश सचिवालय.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 29-01-2024 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2024 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमों में निम्न संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैंं;
यदि इन संशोधनों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति को, उक्त नियमों की बाबत, कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं; तो वह प्रतिवदेन को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को दायर कर सकेगा;
13000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है/हैं, पर सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 7 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2024 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 7 के उप-नियम 2 के पश्चात् 2 (क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
"2 (क) खेल कोटा की रिक्तियों के लिए अध्यपेक्षा को पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को नाम प्रायोजित करने के लिए भेजा जाएगा। अध्यपेेक्षा में प्रत्येक जिला के लिए पदों की संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी और नामों को तदनुसार प्रायोजित किया जाएगा।"
3. नियम 8 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 8(1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगाः-
"टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन को की जाएगी जिसमें पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।"
4. नियम 10 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"(5) पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरम्भ में मादक पदार्थाें के सेवन का पता लगाने हेतु डोप टेस्ट परीक्षण किया जा सकेगा।"
5. नियम 11 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 11 के विद्यमान उपबन्धों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थातः-
"भर्ती/चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-
(1) शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। (2) कांस्टेबल पद के लिए पात्रता और एन0सी0सी0 प्रमाण-पत्रों के लिए अंक प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की जांच पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी।"
6. नियम 14 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"(1) चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण की जाएाी।" 7. नियम 15 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-13001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 "(1) चयनित अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से चयनित किए गए हैं, के चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन सम्बद्ध जिला पुलिस के माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा, लेकिन ऐसे सत्यापन के लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकरण उम्मीदवार से भरा हुआ और विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापन फॉर्म और स्व-घोषणा प्राप्त करने के लिए अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को अदालत में दोषी ठहराया गया पाया जाता है, तो आवेदक, उम्मीदवार को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि के बावजूद नियुक्ति की पेशकश नहीं की जाएगी।"
आदेश द्वारा,
डॉ0 अभिषेक जैन, भा0प्र0से0, सचिव (गृह)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. HOME-A-B02/3/2023-HOME-A-
HIMACHAL PRADESH SECRETARIAT dated 04-03-2024 as required under Clause (3) of Article
348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th March, 2024
No. HOME-A-B02/3/2023-HOME-A-HIMACHAL PRADESH SECRETARIAT.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 141 read with Section 23 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) Rules, 2024 notified vide this Department Notification of even number dated 29-01-2024 for carrying out the purposes of the Rules ibid;
If any person, likely to be affected by these amendments has any objection(s) or suggestion(s) with regard to the said rules, may file representation to the Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, within a period of 15 days from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalization of the said rules, namely :—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh (Recruitment of Constables) ( Amendment) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule-7.—In rule 7 of the Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rule), after sub-rule (2), the following new clause shall be inserted, namely:—
13002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945"2(a) The requisition for vacancies of Sports Quota shall be sent by the Director General of Police, Himachal Pradesh to the Director, Youth Services & Sports Department to sponsor names. The requisition shall specify the number of posts for each District and the names will be sponsored accordingly."
3. Amendment of rule-8.—In rule 8 of said rule, after sub-rule (1) the following shall be inserted, namely:—
"Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be."
4. Amendment of rule-10.—In rule 10 of the said rule, the sub-rule (5) shall be substituted, namely:—
"(5) The dope test may be carried out by the Police department to detect narcotics opiates at the outset of Physical Efficiency Test during the recruitment of Constables."
5. Amendment of rule-11.—In rule 11 of said rule, after the existing provision, the following shall be inserted, namely:—
"The process of recruitment/selection will be as under:—
(1) The Physical Standard Test & Physical Efficiency Test shall be carried out by the Police Department.
(2) The scrutiny of all documents related to eligibility for the post of Constables and award of marks for NCC certificates shall be made by the Police Department." 6. Amendment of rule-14.—In rule 14 of said rule, for the sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—
"The process of medical examination of selected candidates shall be completed by the Police Department."
7. Amendment of rule-15.—In rule 15 of said rule, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—
"The verification of character and antecedents of the selected candidate who have been selected provisionally will be carried out by the Police Department through concerned district police but the process for issuance of appointment letters will not be withheld due to pendency of such verification. The appointing authorities will issue provisional appointment letters for obtaining the filled and duly signed attestation form and self declaration from the candidate. In case, a candidate is found to have been convicted in a court of law, the applicant, candidate shall not be offered appointment irrespective of the nature of the offense and the period of sentence."
By order,
DR. ABHISHEK JAIN, IAS, Secretary (Home).
13003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
तारीख पेशी : 13-03-2024 रविन्द्र कुमार पुत्र मुंशी राम, निवासी महाल जंसू, डा0 रैपुर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--नाम दुरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र मुंशी राम, निवासी महाल जंसू, डा0 रैपुर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय आधार कार्ड, मय शपथ-पत्र, राशन कार्ड व बैंक पास बुक की प्रति दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थी की माता का सही नाम वीना देवी पत्नी मुंशी राम है। परन्तु महाल मच्छलैना के राजस्व अभिलेख में सहबन मीना देवी विधवा मुंशी दर्ज कागजात माल है जोकि गलत है। अतः महाल मच्छलैना के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की माता के नाम की दुरुस्ती करवाकर मीना देवी उपनाम वीना देवी विधवा मुंशी राम दर्ज कागजात माल किया जाये।
अतः राजपत्र हि0प्र0/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 18-03-2024 देश राज पुत्र रिखी राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 गरला देई, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
13004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 प्रार्थना-पत्र अधिनियम जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।.
प्रार्थी देश राज पुत्र रिखी राम, निवासी गांव पन्तेहड, डा0 गरला देई, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की बेटीे का जन्म दिनांक 30-07-1979 को गांव पन्तेहड, डा0 गरला देई में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत ककडै के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की बेटी के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत ककडै के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी की बेटी अंजना कुमारी भारद्वाज के जन्म दिनांक 30-07-1979 के आदेश ग्राम पंचायत ककडै के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 07-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 15-03-2024 राजेश कुमार पुत्र प्यारे लाल, निवासी मट्ट, डा0 कुरल, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।.
प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र प्यारे लाल, निवासी मट्ट, डा0 कुरल, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के बेटेे का जन्म दिनांक 31-12-2018 को गांव मट्ट, डा0 कुरल में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत रडा के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बेटे के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रडा के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी के बेटे अंश स्याल पुत्र राजेश कुमार के जन्म दिनांक 31-12-2018 के आदेश ग्राम पंचायत रडा के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।13005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 आज दिनांक 14-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 26 Misc. /NT/2024
श्री जाकुव अली पुत्र श्री शाम दीन, गांव खानपुर, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री जाकुव अली पुत्र श्री शाम दीन, गांव खानपुर, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी बेटी शाजिया का जन्म दिनांक 18-08-2018 को गांव खानपुर, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 27 Misc. /NT/2024
श्री जाकुव अली पुत्र श्री शाम दीन, गांव खानपुर, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)13006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री जाकुव अली पुत्र श्री शाम दीन, गांव खानपुर, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी बेटी नाजीया का जन्म दिनांक 04-04-2017 को गांव खानपुर, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 28 Misc. /NT/2024
श्री मोहम्द सदीक पुत्र श्री फकरू दीन, गांव मंड मियाणी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री मोहम्द सदीक पुत्र श्री फकरू दीन, गांव मंड मियाणी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी बेटी सानिया चौहान का जन्म दिनांक 25-03-2013 को गांव मंड मियाणी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत मंड मियाणी के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।13007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मंड मियाणी के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 18-03-2024 विमलेश पुत्री हरनाम सिंह, निवासी गांव रैपुर खास, डा0 रैपुर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।.
प्रार्थिया विमलेश पुत्री हरनाम सिंह, निवासी गांव रैपुर खास, डा0 रैपुर, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 15-03-1957 को गांव रैपुर, डा0 रैपुर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत रैपुर के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रैपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया विमलेश पुत्री हरनाम सिंह के जन्म दिनांक 15-03-1957 के आदेश ग्राम पंचायत रैपुर के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 12-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।13008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 15-03-2024 सुमना कुमारी पुत्री शिव राम, गांव व डा0 अरला, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।.
प्रार्थिया सुमना कुमारी पुत्री शिव राम, गांव व डा0 अरला, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 24-08-1978 को गांव अरला में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत अरला के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत अरला के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया के जन्म दिनांक 24-08-1978 के आदेश ग्राम पंचायत अरला के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 05-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 16-03-2024 वेणू गोपाल भारद्वाज पुत्र लक्ष्मी पाल भारद्वाज, निवासी गांव व डा0 गुग्गा सलोह, उप-तहसील सुलह, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
13009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945प्रार्थना-पत्र अधिनियम जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।.
प्रार्थी वेणू गोपाल भारद्वाज पुत्र लक्ष्मी पाल भारद्वाज, निवासी गांव व डा0 गुग्गा सलोह, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की बेटी की मृत्यु दिनांक 16-11-2019 को गांव व डा0 सलोह में हुई है परन्तु ग्राम पंचायत सलोह के अभिलेख में मृत्यु पंजीकरण न हुआ है।
अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की बेटी के मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत सलोह के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी की बेटी अर्निका शर्मा के मृत्यु दिनांक 16-11-2019 के आदेश ग्राम पंचायत सलोह के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 12-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
तारीख पेशी : 28-03-2024 विद्या देवी पुत्री मसांतू, निवासी गांव व डा0 दंरग, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।.
प्रार्थिया विद्या देवी पुत्री मसांतू, निवासी गांव व डा0 दंरग, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया विद्या का जन्म 15-01-1955 को गांव व डा0 दंरग में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत दंरग के अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः ग्राम पंचायत दंरग के अभिलेख में जन्म पंजीकरण के आदेश जारी किए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत दंरग के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया विद्या देवी पुत्री मसांतू के जन्म दिनांक 15-01-1955 के आदेश ग्राम 13010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 पंचायत दंरग के अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक ...................... को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री हरीश कुुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) भारत पुत्र सिकन्दर पुत्र प्रेम, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सिकन्दर, निवासी गांव बैजनाथ, डाकघर बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र भारत का जन्म दिनांक 21-04-2018 को महाल बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-03-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 02/2024
तारीख फैसला : 19-03-2024 श्री प्रयास राणा पुत्र श्री सुरिंदर राणा, गांव बलाहड, डा0 सलिहार, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)13011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 श्रीमती पूजा ठाकुर पुत्री श्री नेक राम ठाकुर, हाउस नं0 51-A, SEC-14, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़
. . वादी। बनाम
. . प्रतिवादी। 1. आम जनता गांव बलाहड़, डाकघर सलिहार, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत सलिहार
विषय.--हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे। श्री प्रयास राणा पुत्र श्री सुरिंदर राणा, गांव बलाहड, डा0 सलिहार, उप-तहसील लगडू व श्रीमती पूजा ठाकुर पुत्री श्री नेक राम ठाकुर ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार तिथि 03-05-2022 को हुई है परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत सलिहार में नहीं करवाया है। इसलिये उनकी शादी के पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत सलिहार को जारी किया जाए। अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख पेशी 19-03-2024 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस विवाह पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 09-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी लगड़ू उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
केस नं0 : 01/2024
तारीख फैसला : 19-03-2024 श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बुधि सिंह, गांव बलेहडा, डाकघर सलिहार, उप-तहसील लगडू, जिला . . वादिया। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। 1. आम जनता गांव बलेहड़ा, डाकघर सलिहार, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत सलिहार
विषय.--हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण बारे। 13012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 वादिया श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री श्री बुधि सिंह, गांव बलेहड़ा, डाकघर सलिहार, उप-तहसील लगड़ू, ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म 14-03-1968 को हुआ है, परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत सलिहार में नहीं करवाया है। इसलिये उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत सलिहार को जारी किया जाए।
अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख पेशी 19-03-2024 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 09-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी लगड़ू उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : खाता नम्बर : तारीख पेशी : 135/2023 तकसीम 36 27-03-2024 1. कान्ता देवी विधवा कल्याण चन्द, 2. अश्वनी कुमार पुत्र कल्याण चन्द, 3. विकास कुमार पुत्र कल्याण चन्द, 4. वृदा वाला पुत्री कल्याण चन्द, निवासीगण मोहाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील . . वादीगण। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. हेमन्त कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 2. सुरेश कुमार उपनाम हरमेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 3. हरीश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 4. सुनील कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 5. विरजेश्वरी देवी विधवा ज्ञान चन्द, 6. अन्जू देवी उपनाम निकेश पुत्री मस्त राम, 7. दिनेश पुत्र मस्त राम, 8. कार्तिक शर्मा पुत्र ओम कान्त, 9. आ—ति शर्मा पुत्री ओम कान्त, 10. काव्या शर्मा पुत्री ओम कान्त, 11. ममता शर्मा विधवा ओम कान्त, 12. —ष्ण कान्त पुत्र प्रकाश चन्द, 13. शशी कान्त पुत्र प्रकाश चन्द, 14. रमना देवी पुत्री प्रकाश चन्द, 15. उर्मिला देवी उपनाम सरला देवी विधवा प्रकाश चन्द, 16. भरत भूषण पुत्र पूरन चन्द, 17. रितू कुमारी पुत्री पूरन चन्द, 18. रजनी पुत्री पूरन चन्द, 19. —ष्णा देवी विधवा पूरन चन्द, 20. अशोक कुमार पुत्र वनवारी लाल, 21. अनिल कुमार पुत्र वनवारी लाल, 22. शशी कुमारी पुत्री वनवारी लाल, 23. वविता कुमारी पुत्री वनवारी लाल, 24. अनिल कुमार पुत्र जगत राम, निवासीगण महाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 36, खतौनी नं0 58, ता0 60, खसरा कित्ता 12, रकबा तादादी 0-35-83 हैक्ट0 महाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 वमुजब जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।13013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुन्यादी चस्पानगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 27-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : खाता नम्बर : तारीख पेशी : 134/2023 तकसीम 43 27-03-2024 1. कान्ता देवी विधवा कल्याण चन्द, 2. अश्वनी कुमार पुत्र कल्याण चन्द, 3. विकास कुमार पुत्र कल्याण चन्द, 4. वृदा वाला पुत्री कल्याण चन्द, निवासीगण मोहाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील . . वादीगण। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. हेमन्त कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 2. सुरेश कुमार उपनाम हरमेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 3. हरीश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 4. सुनील कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 5. विजेश्वरी देवी विधवा ज्ञान चन्द, 6. अन्जू देवी उपनाम निकेश पुत्री मस्त राम, 7. दिनेश पुत्र मस्त राम, 8. कार्तिक शर्मा पुत्र ओम कान्त, 9. आ—ति शर्मा पुत्री ओम कान्त, 10. काव्या शर्मा पुत्री ओम कान्त, 11. ममता शर्मा विधवा ओम कान्त, 12. —ष्ण कान्त पुत्र प्रकाश चन्द, 13. शशी कान्त पुत्र प्रकाश चन्द, 14. रमना देवी पुत्री प्रकाश चन्द, 15. उर्मिला देवी उपनाम सरला देवी विधवा प्रकाश चन्द, 16. भरत भूषण पुत्र पूरन चन्द, 17. रितू कुमारी पुत्री पूरन चन्द, 18. रजनी पुत्री पूरन चन्द, 19. —ष्णा देवी विधवा पूरन चन्द, निवासीगण महाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 43, खतौनी नं0 67, ता0 70, खसरा कित्ता 07, रकबा तादादी 0-14-72 हैक्ट0 महाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 वमुजब जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतू प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त 13014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 प्रतिवादीगण की साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुन्यादी चस्पानगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 27-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : खाता नम्बर : तारीख पेशी : 256/2017 तकसीम 44 27-03-2024 1. कान्ता देवी विधवा कल्याण चन्द, 2. अश्वनी कुमार पुत्र कल्याण चन्द, 3. विकास कुमार पुत्र कल्याण चन्द, 4. वृदा वाला पुत्री कल्याण चन्द, निवासीगण मोहाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील . . वादीगण। भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
1. हेमन्त कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 2. सुरेश कुमार उपनाम हरमेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 3. हरीश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 4. सुनील कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, 5. विजेश्वरी देवी विधवा ज्ञान चन्द, 6. अन्जू देवी उपनाम निकेश पुत्री मस्त राम, 7. दिनेश पुत्र मस्त राम, 8. कार्तिक शर्मा पुत्र ओम कान्त, 9. आ—ति शर्मा पुत्री ओम कान्त, 10. काव्या शर्मा पुत्री ओम कान्त, 11. ममता शर्मा विधवा ओम कान्त, 12. —ष्ण कान्त पुत्र प्रकाश चन्द, 13. शशी कान्त पुत्र प्रकाश चन्द, 14. रमना देवी पुत्री प्रकाश चन्द, 15. उर्मिला देवी उपनाम सरला देवी विधवा प्रकाश चन्द, 16. भरत भूषण पुत्र पूरन चन्द, 17. रितू कुमारी पुत्री पूरन चन्द, 18. रजनी पुत्री पूरन चन्द, 19. —ष्णा देवी विधवा पूरन चन्द, निवासीगण महाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रतिवादीगण। विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 44, खतौनी नं0 71, ता0 74, खसरा कित्ता 09, रकबा तादादी 0-07-91 हैक्ट0 महाल डरोह खास, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 वमुजब जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।
उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पत्ते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुन्यादी चस्पानगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की13015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 पैरवी हेतु वह दिनांक 27-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रूप सिंह नेगी, नायब तहसीलदार, बैजनाथ, समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
पुन्नो देवी पत्नी प्रकाश चंद, निवासी महाल डुहक, डा0 गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
सर्व जनता गवाल
विषय.--दरख्वास्त बाबत नाम की दुरुस्ती बारे।
पुन्नो देवी पत्नी प्रकाश चंद, निवासी महाल डुहक, डा0 गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि प्रार्थ्ािया के सुपुत्र का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में यशपाल दर्ज है जोकि उनका सही नाम था। परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल डुहक में गलती से संजय कुमार सुपुत्र प्रकाश चंद ही दर्ज हुआ है जो कि गलत है। अब राजस्व रिकार्ड में संजय कुमार सुपुत्र प्रकाश चंद दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-03-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 09-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 03/एन.टी./2024
तारीख पेशी : 12-04-2024 श्री सचिन अवस्थी पुत्र श्री विध्या प्रकाश अवस्थी, निवासी गांव गदियाड़ा, डा0 सलियाणा, उप-तहसील पंचरुखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, हाल निवासी गांव लदोह, डा0 पंचरुखी उप-तहसील पंचरुखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।13016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री सचिन अवस्थी पुत्र श्री विध्या प्रकाश अवस्थी, निवासी गांव गदियाड़ा, डा0 सलियाणा, उप-तहसील पंचरुखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, हाल निवासी गांव लदोह, डा0 पंचरुखी उप-तहसील पंचरुखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी श्री सचिन अवस्थी का कहना है कि उसकी बेटी आयूषी अवस्थी पुत्री सचिन अवस्थी का जन्म गांव गदियाड़ा में दिनांक 15-01-2004 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 10.30 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आयूषी अवस्थी पुत्री सचिन अवस्थी का जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 17-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 04/एन.टी./2024
तारीख पेशी : 12-04-2024 श्री कर्म चन्द पुत्र श्री झंडू राम, निवासी गांव लदोह, डा0 पंचरुखी, उप-तहसील पंचरुखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-- प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री कर्म चन्द पुत्र श्री झंडू राम, निवासी गांव लदोह, डा0 पंचरुखी, उप-तहसील पंचरुखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी श्री कर्म चन्द का कहना है कि उसके पिता झंडू राम पुत्र घनासू राम की मृत्यु तिथि 18-12-1988 को ग्राम पंचायत लदोह में हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत लदोह के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 10.30 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा झंडू राम पुत्र घनासू राम की मृत्यु पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।13017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 आज दिनांक 17-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
रीता देवी पुत्री राम स्वरूप, निवासी गांव व डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
रीता देवी पुत्री राम स्वरूप, निवासी गांव व डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म दिनांक 04-08-1971 को गांव व डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-03-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरा बारे आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 07-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 04/Teh/2024 किस्मः मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 06-04-2024
. . प्रार्थिया। श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, वासी गांव जयसिंहपुर, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम13018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार व मुस्त्री मुनादीः
श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, वासी गांव जयसिंहपुर, डाकघर व तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 16-08-2009 कोे गांव जयसिंहपुर ग्राम पंचायत जयसिंहपुर में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने बेटे कार्तिक पुत्र अशोक कुमार के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत जयसिंहपुर को जारी करवाना चाहती है।
अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त कार्तिक पुत्र अशोक कुमार के जन्म दिनांक 16-08-2009 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 06-04-2024 को सायं 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त कार्तिक पुत्र अशोक कुमार के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत जयसिंहपुर को पारित कर दिया जाएगे।
ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16-02-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री गणेश दत पुत्र हेम राम, निवासी सम्पदा दीद घलूत, डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री गणेश दत पुत्र हेम राम, निवासी सम्पदा दीद घलूत, डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती बारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी वर्ष 2013-14 में खाता/खतौनी नं0 6/12, 13, 8/15, 21/59, 22/60, 23/61, 47/93, 48/94, 49/95 सम्पदा दीद घलूत तथा उप-सम्पदा दीद में खाता/खतौनी नम्बर 2/3, 4, 8/27, 28, 19/47, ता 56 व 20/57 में प्रार्थिया मुश्तरका तौर पर मालिक व काबिज दर्ज है। उपरोक्त खाताजात में इन्तकाल नं0 207 वाका विरासत मृतक गणेश दत पुत्र हेम राम पुत्र दुरगा राम बनाम श्रीमती श्याम देवी पत्नी स्वर्गीय गणेश दत, राजेश, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती अनीता, श्रीमती पिंकी पुत्रियां गणेश दत पुत्र हेम राम भाग बराबर फैसला दिनांक 14-07-1977 जमाबन्दी वर्ष13019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 1978-1979 में अमल पा चुका है। रिपोर्ट क्षेत्रीय कर्मचारी कानूनगो/पटवारी व संलग्न दस्तावेज के प्रार्थिया श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री गणेश दत पुत्र हेम राम का नाम सही दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। अतः सर्वसाघारण को इस इश्तहार के मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज कागजात में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 16-03-2024 से पहले इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करे।
आज दिनांक 19-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री दयानन्द शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
मिसल नम्बर : 30/2023
तारीख मरजुआ : 04-11-2023 श्री ऋषि राम पुत्र श्री ध्यानू राम, निवासी व डाकघर सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत कागजात माल में दुरुस्ती बारे।
वादी श्री ऋषि राम पुत्र श्री ध्यानू राम, निवासी व डाकघर सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 37(1) हि0प्र0 भू-अधिनियम 1954 के तहत अपना नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। श्री ऋषि राम पुत्र श्री ध्यानू राम के द्वारा आवेदन-पत्र में बताया गया कि उसका नाम राजस्व कागजात माल मौजा सैर जगास में रिखी राम दर्ज है। जिसको वह दुरुस्त कर ऋषि राम करवाना चाहता है। सायल द्वारा मौजा सैर जगास के कागजात माल में अपना नाम दुरुस्त कर ऋषि राम उर्फ रिखी राम दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को वादी ऋषि राम पुत्र श्री ध्यानू राम के नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा कानूनगो राजगढ़ द्वितीय व पटवारी हल्का को ऋषि राम पुत्र श्री ध्यानू राम का नाम दुरुस्त कर ऋषि राम उर्फ रिखी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जावेंगेे। 13020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 आज दिनांक 20-02-2024 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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Before Sh. Saleem Azam, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-(S.D.M.), Nahan, Sub-Division
Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh
NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954
Whereas, Shri Shamsher Singh s/o Sh. Ranveer Singh, r/o Village Mandlahan, P.O. Jamta, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Sonia d/o Shri Suresh Chand, r/o V.P.O. Jamta, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 05-09-2023 and they have been living as husband and wife ever since then.
Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Shamsher Singh s/o Sh. Ranveer Singh, r/o Village Mandlahan, P.O. Jamta, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Sonia d/o Shri Suresh Chand, r/o V.P.O. Jamta, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.
Issued under my hand and seal of this court on this 22nd day of February, 2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-(S.D.M.),
Nahan, District Sirmaur (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
. .वादिया। श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री ईश्वर दास, निवासी बार्थल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता13021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री ईश्वर दास, निवासी बार्थल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपना जन्म/मृत्यु तिथि 20-10-1968 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत परदुनी में अपनी ऊपरवर्णित स्वयं की जन्म/मृत्य तिथि 20-10-1968 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री ईश्वर दास की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत परदुनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-03-2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती निर्मला देवी की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 23-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
श्री आदिल पुत्र श्री गनी, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री आदिल पुत्र श्री गनी, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपना जन्म/मृत्यु तिथि 02-03-2017 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पातलियों में अपनी ऊपरवर्णित स्वयं की जन्म/मृत्य तिथि 02-03-2017 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री आदिल पुत्र श्री गनी, निवासी घुतनपुर की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पातलियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-03-2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर 13022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री आदिल की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 23-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार पांवटा साहिब जिला सिरमौर (हि0प्र0) मिसल नं0 : 104/23
तारीख पेशी : 11-03-2024 मिसल तकसीम धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 नि0 1954 वाका कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।
मुकद्दमा श्री अत्तर सिंह बनाम श्री भंगा राम आदि। बनाम प्रतिवादीगण नं0 1. श्री भगा राम पुत्र श्री गुलजारी, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 2. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गुलजारी, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 3. श्री मामराज पुत्र श्री गुलजारी, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 4. श्री शरवन सिंह पुत्र श्री गुलजारी, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 5. श्री करनैल सिंह पुत्री श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 6. श्री शयाम पुत्र श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 7. श्री चरन सिंह पुत्र श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 8. श्रीमती संगत कौर पुत्री श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 9. श्रीमती शिव देई पुत्री श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 10. श्रीमती धर्म कौर पुत्री श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 11. श्रीमती गंगा पुत्री श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 12. श्रीमती श्याम कौर पुत्री श्री मेला, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 13. श्री वीरु पुत्र श्री मंगलू, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 14. श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्रीमती माडो, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 15. श्रीमती शिला देवी पुत्री श्रीमती माडो, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 16. श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्रीमती माडो, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 17. श्रीमती अंग्रेजो देवी पुत्री श्रीमती माडो, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 18. श्रीमती अंजली पुत्री श्री हरदवारी, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 19. श्री राम कुमार पुत्र श्री गुलजार, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 20. श्री विला पुत्र श्री गुलजार, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 21. श्रीमती श्यामा पुत्री श्री गुलजार, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 22. श्री जशनदीप पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 23. श्रीमती शिवानी पुत्री श्री सुरजीत सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 24. श्री अर्जून सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 25. श्री सरजन सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0),13023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945 26. श्रीमती अमरो देवी पुत्री श्री बनवारी लाल, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 27. श्री राजेन्दर सिंह पुत्र श्री देवराज, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 28. श्री जोगेन्दर सिंह पुत्र श्री देव राज, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 29. श्री सुरेश पुत्र श्री देव राज, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 30. श्री संजय पुत्र श्री हंस राज, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 31. श्रीमती कमलेश पुत्री श्री हंस राज, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 32. श्री अजय पुत्र श्री हंस राज, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 33. श्रीमती प्रितो पत्नी श्री हंसराज, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 34. श्री जगीरी लाल पुत्र श्री लक्ष्मण, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 35. श्री छोटू राम पुत्र श्री लक्ष्मण, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 36. श्रीमती अछरो देवी पुत्री श्री लक्ष्मण, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 37. श्रीमती भुरी पुत्री श्री लक्ष्मण, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 38. श्री मुल्ला पुत्र श्री चुहडा, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 39. श्री पवन पुत्र श्री गोविन्द, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 40. श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 41. श्री ग्यारु पुत्र श्री धोंगू, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 42. श्री जगत सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 43. श्री सन्त राम पुत्र श्री सानिया, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 44. श्री छज्जू राम पुत्र श्री जालम सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 45. श्री जाति राम पुत्री श्री हीरा सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 46. श्री कंवर सिंह पुत्र श्री मुंडी राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 47. श्री पंच राम पुत्र श्री नेन सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 48. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री तेलू राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 49. श्री मोही राम पुत्र श्री रायमल, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 50. श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री चेत राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 51. श्री गंगा राम पुत्र श्री चुत राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 52. श्री आत्मा राम पुत्र श्री चुत राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 53. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री बुद्धू राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 54. श्री देवेन्दर पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 55. श्री चमेल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 56. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सीता राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 57. श्री केदार सिंह, पुत्र श्री किडवा, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 58. श्री नरेन्दर सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 59. श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री बिशन सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 60. श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री साधू राम, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 61. श्री बारु राम पुत्र श्री मोहिया, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 62. श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0), 63. श्री जोगी राम पुत्र श्री मोहिया, निवासी कूंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की समन तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है। अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस नोटिस/इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उपरोक्त मुकद्दमे की पैरवी हेतु मिति 11-03-2024 को दोपहर 2.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।13024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 मार्च 2024/16 फाल्गुन, 1945
CHANGE OF NAME
I, Sharda Devi Khatri w/o Sh. Veeru K.C., r/o Shrikar Building Shoghi, Shimla (H.P.) declare that my name was inadvertently recorded in some documents as Seeta Khatri whereas it should have been Sharda Devi Khatri.
SHARDA DEVI KHATRI w/o Sh. Veeru K.C., r/o Shrikar Building Shoghi, Shimla (H.P.).
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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTIFICATION
Dated the, 29th February 2024
No. I/354838/2024 /LA(e-125385).—WHEREAS, Sub Divisional Magistrate Baijnath vide his letter No. 544/SDB/LC dated 17/02/2024 has informed that SHO, Bir, Police Station, Tehsil Baijnath has submitted a report, that there is a road passing through paragliding landing site at Bir. Lot of tourists and local people visit the landing site daily. Due to parking of vehicles by the tourists and local public on the road pose threat to the paragliders and local public. Sometime paragliders hit with the standing vehicles while landing at the site. The site is also inspected by the Sub Divisional Magistrate Baijnath and requested to declare the site from Himalyan Pizza Hotel to Bir High Hotel in the paragliding site at Suja Bir, as "No Parking Zone".
Therefore, in the view of above I, Hemraj Bairwa, IAS, District Magistrate, Kangra at Dharamshala in exercise of the powers vested in me under section 117 of Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) do hereby notify No Parking Zone from Himalyan Pizza Hotel to Bir High Hotel in the paragliding site at Suja Bir, Tehsil Baijnath in order to avoid any inconvenience to the public as well as to avoid any untoward incident.
Sd/-
District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।