राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 23 मार्च, 2024/03 चैत्र, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th March, 2024
No. EDN-C-A(1)1/2023.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to upgrade Government Primary School Baghi to Government Centre Primary School Baghi under BEEO 267—राजपत्र/2023-23-03-2024 (13475)13476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 Kotkhai, Distt. Shimla and downgrade GCPS Adhiyala to GPS Adhiyala. Both GPS Adhiyala and GPS Daran will now function under GCPS Baghi.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to shift one post each of Centre Head Teacher (CHT) and Peon-cum-daily Wager from GPS Adhiyala to newly upgraded GCPS Baghi.
By order, Sd/- ( RAKESH KANWAR), Secretary (Education).
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ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th Feburary, 2024
No. EDN-C-A(9)2/2022-L.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-notify Government Primary School Bag Chambiar, Block Sadar, Distt. Bilaspur and Government Primary School Harshingi Dhar, Block Sunni, Distt. Shimla, which were earlier de-notified vide this office Notification of even number dated 23-8-2023, with immediate effect, in public interest.
By order, Sd/- ( RAKESH KANWAR), Secretary (Education).
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ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 16th March, 2024
No. EDUC-B015/11/2023-EDU-C-PART-I.—The names of schools at 'Sl. No. 30 to 56' appeared in this Department's Notification of even number dated 14-3-2024, may be read as under :—
| Sl. No. | DISTRICT | EDUCATION | NAME OF INSTITUTION |
| 30. | CHAMBA | Garola | GPS Sutkar |
| 31. | Banikhet | GCPS Banikhet | |
| 32. | Garola | GPS Holi | |
| 33. | Pangi | GPS Killar (P) | |
| 34. | Bharmour | GCPS Khani | |
| 35. | Chowari | GPS Bharari | |
| 36. | Chowari | GPS Matholu | |
| 37. | Chowari | GPS Raipur |
| 38. | Sihunta | GPS Sihunta | |||
| 39. | Chowari | GPS Chowari | |||
| 40. | Chamba | GPS Paliur | |||
| 41. | Kiani | GPS Sarol | |||
| 42. | Chamba | GPS Chamba (B) | |||
| 43. | Hardaspura | GPS Randoh | |||
| 44. | Chamba | GPS Chamba (G) | |||
| 45. | Hardaspura | GCPS Karian | |||
| 46. | Hardaspura | GCPS Keeri | |||
| 47. | Bharmour | GCPS Bharmour (Boys) | |||
| 48. | Chamba | GCPS Udaipur | |||
| 49. | Chamba | GCPS Saho-I | |||
| 50. | Pangi | GPS Dharwas | |||
| 51. | Pangi | GCPS Mahaliyat | |||
| 52. | Gehra | GPS Lech | |||
| 53. | Chowari | GCPS Chowari(B) | |||
| 54. | Kalhel | GPS Thalli | |||
| 55. | Tissa | GPS Jhajjakothi | |||
| 56. | Tissa | GPS Tissa |
By order, Sd/- Secretary (Education).
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परिवहन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 16 मार्च, 2024
संख्याः टी.पी.टी.एफ(2)-2/2021-IV-लूज.-- तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के 10 गांवों की कुल 538-13-05 बीघा (40.54 हेक्टेयर) भूमि नामतः भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन (52.0 किलोमीटर से 63.0 किलोमीटर) के सन्निर्माण हेतु लोक प्रयोजनार्थ अर्जन करने के लिए ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 के उपबन्धों के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना संख्याः टी.पी.टी.-एफ(2)-2/2021-III, तारीख 29 मार्च, 2023 द्वारा जारी की गई है;
पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों के अधीन घोषणा की जानी अपेक्षित है;
पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना पर विचार करने का विषय मंडलायुक्त-एवं-आयुक्त (पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन), मण्डी से प्राप्त हुआ था जिसे तारीख 17-10-2023 को वित्त विभाग से उठाया गया है जोकि अभी तक प्रतिक्षारत है।
चूंकि, उपरोक्त परिस्थितियों में, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार उपरोक्त घोषणा 13478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 बारह मास की अवधि के भीतर नहीं की जा सकती। अतः धारा 19(7) के उपबन्धों के अधीन घोषणा की अधिसूचना जारी करने की अवधि को तारीख 28-03-2024 से बारह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (आर. डी. नजीम), प्रधान सचिव (परिवहन)।
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[Authoritative English text of this department Notification No. TPT-F(2)-2/2021-IV-Loose
dated 16-03-2024 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 16th March, 2024
No. TPT-F(2)-2/2021-IV-Loose.—Whereas, Preliminary Notification No. TPT- F(2)-2/2021-III, dated 29th March, 2023 has been issued under the provisions of Section 11 of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" for acquisition of 538-13-05 bigha (40.54 hectares) land in ten villages of Tehsil Sadar of District Bilaspur, Himachal Pradesh for public purpose, namely construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, New Broad Gauge Railway line (from Km. 52.0 to Km. 63.0).
Whereas; under the provisions of Section 19 of the Act ibid, the declaration is required to be made within twelve months from the date of publication of the Notification under Section 11 of the Act ibid.
Whereas; the matter regarding consideration of the Rehabilitation & Resettlement Plan was received from the Divisional Commissioner-cum-Commissioner (Rehabilitation & Resettlement) Mandi has been taken up with the Finance Department on 17-10-2023 which is still awaited.
Therefore, in the above circumstances, the above declaration cannot be made within the period of twelve months as per provisions of Section 19 of the Act ibid and the period of issuing notification of declaration under the provisions of Section 19(7), is hereby extended for a further period of twelve months w.e.f. 28-03-2024.
By order, Sd/- (R.D. NAZEEM), Principal Secretary (Transport).
13479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 मार्च, 2024
संख्याः एल0सी0डी0-सी(15)-2/2024.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ''साहो जातर'' चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को लोकहित में तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय मेला घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, राकेश कंवर, सचिव (भाषा-संस्कृति)।
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भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 मार्च, 2024
संख्याः एल0ए0सी0-सी010/3/2023.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ''सूही मेला'' चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को लोकहित में तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय मेला घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, राकेश कंवर, सचिव (भाषा-संस्कृति)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अमरीक सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी हाउस नं0 165, वार्ड नम्बर 04, सदर बाजार डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा मेरी जमाबन्दी वर्ष 2019-20 मुहाल डलहौजी खास के खाता खतौनी नं0 259/328, खसरा नम्बर 955, पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में कब्जा स्वयं मुख्तलिफ किरायदारान दर्ज है। जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे। 13480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के किरायेदार दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 28-03-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके किरायेदार दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 05-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
अशवनी कुमार पुत्र श्री तरलोक नाथ, निवासी वार्ड नम्बर 04, सदर बाजार डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र किरायेदार दुरुस्ती बारा इश्तहार।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि मेरा मेरी जमाबन्दी वर्ष 2019-20 मुहाल डलहौजी खास के खाता खतौनी नं0 171/224, खसरा नम्बर 947, पटवार वृत्त डलहौजी में नाम काश्तकार व एहवाल में कब्जा स्वयं मुख्तलिफ किरायदारान दर्ज है। जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के किरायेदार दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 28-03-2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके किरायेदार दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 05-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
भोला राम पुत्र श्री कछू राम, गांव पलेई, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल . . वादी। प्रदेश13481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 903/2024 दिनांक 27-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2021/1163, दिनांक 18-01-2024, 2. शपथ पत्र आवेदक, 3. शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, 4. जन्म रिपोर्ट, 5. परिवार रजिस्टर नकल, 6. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 7. आधार कार्ड जिसमें आवेदक भोला राम पुत्र श्री कछू राम, गांव पलेई, डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक भोला राम पुत्र श्री कछू राम, गांव पलेई, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-01-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भोला राम पुत्र श्री कछू राम, गांव पलेई, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 03-03-1941 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक भोला राम पुत्र श्री कछू राम, गांव पलेई, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 04-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी। श्री भागो राम सुपुत्र स्व0 श्री दासो, निवासी गांव अंगेला, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. .प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री भागो राम सुपुत्र स्व0 श्री दासो, निवासी गांव अंगेला, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम भागो राम है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के नकल परिवार 13482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 रजिस्टर, आयकर विभाग के रिकार्ड व आधार कार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल भटोली, पटवार वृत्त ककीरा में गलती से भागो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-04-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थी। श्री मुनीश कुमार सुपुत्र श्री मेला राम, निवासी गांव ढूंडियारा बंगला, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. .प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री मुनीश कुमार सुपुत्र श्री मेला राम, निवासी गांव ढूंडियारा बंगला, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम मेला राम है, जोकि ग्राम पंचायत नैनीखड के रिकॉर्ड, आयकर विभाग, आधार कार्ड व उसके स्कूल प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल कैहलू के खाता खतौनी नम्बर 10/10 व खाता खतौनी नम्बर 25/34, पटवार वृत्त नैनीखड में गलती से मेलो राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-04-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।13483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थी। श्री मनजीत सिंह सुपुत्र श्री परस राम, निवासी गांव लाहडू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. .प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री मनजीत सिंह सुपुत्र श्री परस राम, निवासी गांव लाहडू, डाकघर नैनीखड, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम मनजीत सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत नैनीखड के रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड व उसके स्कूल प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल लाहडू के खाता खतौनी नम्बर 23/26 व खाता खतौनी नम्बर 24/27, पटवार वृत्त नैनीखड में गलती से मनजीत दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-04-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
. .प्रार्थी। श्री प्रभात राणा सुपुत्र श्री परमेशवर सिंह, निवासी गांव बधाली, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
. .प्रत्यार्थीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी श्री प्रभात राणा सुपुत्र श्री परमेशवर सिंह, निवासी गांव बधाली, डाकघर ककीरा, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम प्रभात राणा है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के 13484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आयकर विभाग के रिकॉर्ड, आधार कार्ड व उसके स्कूल प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के महाल ककीरा जरेई पटवार वृत्त ककीरा में गलती से प्रभात दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 18-04-2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।
आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, गांव सेरी, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
.
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा
विषय.--मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।
इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 994, दिनांक 05-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/5026, दिनांक 28-02-2024, 2. शपथ पत्र आवेदक, 3. शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, 4. मृत्यु रिपोर्ट, 5. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, 6. आधार कार्ड, 7. प्रधान रिपोर्ट जिसमें आवेदक विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, गांव सेरी, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की दादी श्रीमती सुती पत्नी स्व0 श्री ठिमू, ग्राम पंचायत दुलाहर की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 28-02-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।
अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुती पत्नी स्व0 श्री ठिमू, ग्राम पंचायत दुलाहर परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 11-12-1981 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के माध्यम से एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की दादी श्रीमती सुती पत्नी स्व0 श्री ठिमू, ग्राम पंचायत दुलाहर परगना धुन्धी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।13485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 आज दिनांक 11-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
मिसल नम्बर : 08/2024 तारीख दायर : 07-03-2024 तारीख पेशी : 26-03-2024 श्री विक्की ठाकुर पुत्र श्री भागमल, निवासी गांव ललाणा, डाकघर मढी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
विक्की ठाकुर पुत्र श्री भागमल, निवासी गांव ललाणा, डाकघर मढी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम विक्की ठाकुर है जबकि राजस्व अभिलेख महाल ललाणा में उसका नाम विक्की दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल ललाणा में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम विक्की ठाकुर उर्फ विक्की दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाई जाए इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 12-03-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
मिसल नम्बर : 07/2024 तारीख दायर : 01-03-2024 तारीख पेशी : 26-03-2024 13486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 श्री संजीव कुमार राणा पुत्र श्री डोडा राम, निवासी गांव निचला बल्ह, डाकघर कोठूवा, तहसील . . प्रार्थी। सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्री संजीव कुमार राणा पुत्र श्री डोडा राम, निवासी गांव निचला बल्ह, डाकघर कोठूवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम संजीव कुमार राणा है जबकि राजस्व अभिलेख महाल कोठूवा में प्रार्थी का नाम संजय कुमार है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल कोठूवा में उसकी दुरुस्ती की जाकर उसका नाम संजय कुमार उर्फ संजीव कुमार राणा दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाई जाए इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 04-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
मिसल नम्बर : 05/2024 तारीख दायर : 01-03-2024 तारीख पेशी : 26-03-2024 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री भुटू राम, निवासी गांव दतवाड़, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
.
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।13487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 श्री संजीव कुमार पुत्र श्री भुटू राम, निवासी गांव दतवाड़, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम भुटू राम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल दतवाड़ व लसराणा में प्रार्थी के पिता जी का नाम भूप चन्द है जो कि गलत है इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल दतवाड़ व लसराणा में उसके पिता जी नाम की दुरुस्ती की जाकर उसका नाम भूप चन्द उर्फ भुटू राम दर्ज किया जाये।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाई जाए इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 04-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती
मिसल नम्बर : 06/2024 तारीख दायर : 01-03-2024 तारीख पेशी : 26-03-2024 श्री संजीव कुमार राणा पुत्र श्री डोडा राम, निवासी गांव निचला बल्ह, डाकघर कोठूवा, तहसील . . प्रार्थी। सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)
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बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।
श्री संजीव कुमार राणा पुत्र श्री डोडा राम, निवासी गांव निचला बल्ह, डाकघर कोठूवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम डोडा राम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल कोठूवा में प्रार्थी के पिता का नाम नरैण सिंह है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल कोठूवा में उसके पिता के नाम की दुरुस्ती की जाकर नरैण सिंह उर्फ डोडा राम दर्ज किया जाये। अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाई जाए इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26-03-2024 को प्रातः 13488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 04-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
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ब अदालत डॉ0 मुकुल अनिल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 02-04-2024 श्रीमती कुसमा पुत्री श्री निक्का राम, निवासी गांव गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0प्र0) . .प्रार्थिन।
बनाम
. .प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।
श्रीमती कुसमा पुत्री श्री निक्का राम, निवासी गांव गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0प्र0) ने शपथ पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन की जन्म तिथि 18-05-1966 है परन्तु उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत उरला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न है लिहाजा दर्ज करने के आदेश दिये जायें। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत उरला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थिन की जन्म तिथि 18-05-1966 को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 02-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थिन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 02-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 30-03-2024 मिसल नम्बर : 120/2024 तारीख मरजुआ : 02-03-2024 तारीख फैसला13489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 जसवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री सत्यागर सिंह पुत्र इन्द्र, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील . . प्रार्थी। लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।
उपरोक्त उनवानवाला मुकद्दमा में प्रार्थी जसवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री सत्यागर सिंह पुत्र इन्द्र, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 नेे इस अदालत में दिनांक 02-03-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम सत्यागर सिंह है परन्तु प्रार्थी के स्व0 पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल सिमस में सत्यागर राम दर्ज हो चुका है। जोकि गलत हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल भाग-1 व विद्यालय त्याग का प्रमाण-पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने स्व0 पिता के नाम की दुरुस्ती के लिए आवेदन किया है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सिमस में प्रार्थी जसवन्त सिंह के स्व0 पिता का नाम सत्यागर राम के स्थान पर सत्यागर राम उपनाम सत्यागर सिंह पुत्र इन्द्र, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-03-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 02-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Raju s/o Sh. Chimbu Ram, r/o Village Kot, P. O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Anjana Kumari d/o Sh. Bhadua Lohra, r/o Village Damkera, P.O. Pojenga, Tehsil Palkot Gumla Jharkhand at present wife of Sh. Raju s/o Sh. Chimbu Ram, r/o Village Kot, P.O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
Versus
General Public
13490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च 2024/03 चैत्र, 1946 Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act,1954.
Sh. Raju s/o Sh. Chimbu Ram, r/o Village Kot, P. O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.). and Smt. Anjana Kumari d/o Sh. Bhadua Lohra, r/o Village Damkera, P.O. Pojenga, Tehsil Palkot Gumla Jharkhand at present wife of Sh. Raju s/o Sh. Chimbu Ram, r/o Village Kot, P.O. Chunahan, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-05-2018 according to Hindu rites and customs at Hateshwari Mata Temple Hatgarh, Tehsil Balh Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-04-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 5th March, 2024 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Bachani Devi w/o Rajesh Kumar, r/o Chowki Khalet, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my daughter's school record my name is wrongly entered as Reema Kumari instead of correct name Bachani Devi.
BACHANI DEVI
w/o Rajesh Kumar,
r/o Chowki Khalet, Teh. Palampur,
District Kangra, Himachal Pradesh.
_________
नाम परिवर्तन
मैं, जोगिन्द्रा देवी पत्नी श्री इन्द्र सिंह उम्र 62 वर्ष, निवासी गांव गणोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) घोषणा करती हूं कि मैंने अपना नाम इन्द्रा देवी (पुराना नाम) से बदलकर जोगिन्द्रा देवी (नया नाम) रख लिया है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जोगिन्द्रा देवी,
पत्नी श्री इन्द्र सिंह, निवासी गांव गणोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।