राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 26 मार्च, 2024/06 चैत्र, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 मार्च, 2024
संख्याः एफ0एफ0ई0-ए(बी)2-9/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 268—राजपत्र/2023-26-03-2024 (13491) 13492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 हिमाचल प्रदेश वन विभाग में कानूनगो वर्ग-ग (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्.--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, वन विभाग, कानूनगो, वर्ग-ग (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0-ए(बी)2-7/97-II, दिनांक 12-03-2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई, समझी जाएगी।
आदेश द्वारा,
हस्ता/- (डा0 अमनदीप गर्ग), प्रधान सचिव (वन)।
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उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश वन विभाग में कानूनगो वर्ग-ग (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.--कानूनगो
2. पद (पदों) की संख्या.--15 (पन्द्रह)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-ग (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (ंसंशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइमस्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर-8''।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता लागू नहीं।
(ख) वांछनीय अर्हता : लागू नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (एं) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।13493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--पटवारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्हाेंने कानूनगो की विभागीय परीक्षा अर्हित की हो और जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कानूनगो में से सैकेंडमैन्ट आधार परः (I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तकु (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि ऐसे पदाधारियों को उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगाः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (कॉडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहोैल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलोैना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 13494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बागड़़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण III ः- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20(बीस) किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है ।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 (बीस) किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूवर्, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरण.--अंंितम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ है और जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पष्चात ् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।13495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हैे, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : "जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।" (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : लागू नहीें
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्त, हिमाचल प्रदश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-A (B)2-9/2022, Dated
14-03-2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution Of India].
FOREST DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 14th March, 2024
No. FFE-A(B)2-9/2022.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Kanungo, Group-C (Non-Gazetted) in the Forest Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" appended to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Forest Department, Kanungo, Group-C (NonGazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
13496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 19462. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Forest Department, Kanungo, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2004 notified vide this department Notification No. FFE-A(B)2-7/97-II dated 12-03-2004 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under the rule 2(1) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.
By order Sd/- ( Dr. AMANDEEP GARG), Principal Secretary (Forest).
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"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF KANUNGO, GROUP-C (Non-Gazetted) IN THE DEPARTMENT OF FOREST, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the post.— Kanungo
2. Number of post(s).—15 (Fifteen)
3. Classification.—Group-C (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—"Level-8 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection
6. Age for direct recruitment.—Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification: Not applicable.
(b) Desirable Qualification(s): Not applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.
Educational qualification: Not applicable
9. Period of probation, if any.—Not applicable
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Patwaris who have qualified the departmental examination of Kanungo, with six years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the Kanungos of H.P. State Government working in the identical pay scale.
13497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas in their promotion:
Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation II.— For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khan yol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/ Tehsil Headquarter13498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head- quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the addhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists; what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : As may be constituted by the Government from time to time.
(b) Departmental Confirmation Committee: Not applicable13499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.— Not applicable
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 मार्च, 2024
सं0ःपी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)6/2024.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रजवाह, तहसील रामशहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में पंजली-सनोग-रजवाह सड़क के निर्माण हेतुु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 13500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (बीघा/बिस्वा में) |
| सोलन | रामशहर | रजवाह | 590/1 | 0- 4 |
| 591/1 | 0- 4 | |||
| 592/1 | 0-11 | |||
| 593/1 | 0-10 | |||
| 598/1 | 0- 2 | |||
| 599/1 | 0- 8 | |||
| कुल जोड़ | कित्ता-06 | 1-19 |
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव,
लोक निर्माण।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 मार्च, 2024
सं0 : पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)7/2024.--1. यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव करगोली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में करगोली नाला से देहा सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतुु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।13501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला (हि0प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (हैक्टेयर) |
| शिमला | ठियोग | करगोली | 533/1 | 00-01-64 |
| 533/2 | 00-00-78 | |||
| कुल जोड़ | कित्ता-02 | 00-02-42 |
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव,
लोक निर्माण।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 मार्च, 2024
सं0 ः पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 22/2023.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ककरेट, तहसील शिमला(ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में सन्धूत-ककरेट सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया हैै, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-19 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लो0नि0वि0, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने का निदेश दिया जाता है।
3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।13502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0 में) |
| शिमला | शिमला (ग्रामीण) | ककरेट | 200 | 0-07-91 |
| कुल जोड़ | 0-07-91 |
आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव,
लोक निर्माण।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
शीर्षक : उर्मिला देवी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री प्रभू राम, वासी गांव पलेड़ा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री प्रभू राम व श्रीमती सुनहरो देवी, निवासी गांव पलेड़ा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के परिवार में दिनांक 01-01-1955 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोहडरा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कोहडरा को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावें।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी श्रीमती उर्मिला देवी के नाम एवं जन्म तिथि 01-01-1955 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 27-03-2024 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक केे उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।13503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
शीर्षक : ब्रह्मी देवी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती ब्रह्मी देवी पुत्री श्री जय नाथ, वासी गांव बल्याह कलां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री जय नाथ व श्रीमती तुलसी देवी, निवासी गांव बल्याह कलां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के परिवार में दिनांक 21-07-1943 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत बल्याह के अभिलेख में न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत बल्याह को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावें। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी श्रीमती ब्रह्मी देवी के नाम एवं जन्म तिथि 21-07-1943 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 27-03-2024 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक केे उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण
शीर्षक : प्रकाशो देवी
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
प्रार्थिया श्रीमती प्रकाशो देवी पुत्री श्री सुगडू राम, वासी गांव सुनवीं राजपूतां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री सुगड़ू राम व श्रीमती —ष्णा देवी, निवासी गांव सुनवीं राजपूतां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के परिवार में दिनांक 10-03-1960 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म 13504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत क्यारा बाग के अभिलेख में न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत क्यारा बाग को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावें। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी श्रीमती प्रकाशो देवी के नाम एवं जन्म तिथि 10-03-1960 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 27-03-2024 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक केे उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री बक्शी राम, वासी टीका झोखर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/1-3448, दिनांक 17-02-2024 अनुसार श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री बक्शी राम, वासी टीका झोखर, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 08-01-1966 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 08-01-1966 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया अपनी बेटी का जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टपरे में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री बक्शी राम, वासी टीका झोखर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) जन्म तिथि 08-01-1966 को ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 04-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।13505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) श्री हरमिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह, वासी टीका लग देवी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/1-3454, दिनांक 19-02-2024 अनुसार श्री हरमिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह, वासी टीका लग देवी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 02-04-1964 को हुआ। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत लग देवी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 02-04-1964 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थी जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत लग देवीे में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री हरमिंदर सिंह पुत्र अमर सिंह, वासी टीका लग देवी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 02-04-1964 को ग्राम पंचायत लग देवी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 04-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) श्रीमती माया देवी पुत्री जय करण, वासी टीका हयोड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
13506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/1-1675, दिनांक 27-01-2024 अनुसार श्रीमती माया देवी पुत्री जय करण, वासी टीका हयोड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-08-1963 को हुआ। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-08-1963 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत बगवाडा में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती माया देवी पुत्री जय करण, वासी टीका हयोड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 01-08-1963 को ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 04-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) श्रीमती अनीता देवी पुत्री मंगत राम, वासी टीका कढियार, तहसील बमसन टौणी देवी, जिला हमीरपुर . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2024/1-3452, दिनांक 17-02-2024 अनुसार श्रीमती अनीता देवी पुत्री मंगत राम, वासी टीका कढियार, तहसील बमसन टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 30-07-1966 को हुआ परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत लग देवी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 30-07-1966 दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत लग देवी में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनीता देवी पुत्री मंगत राम, वासी टीका कढियार, तहसील बमसन टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 30-07-1966 को ग्राम पंचायत लग देवी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।13507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 आज दिनांक 04-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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Before the Court of Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Sujanpur,
Distt. Hamirpur (H. P.)
Sh. Sarwan Kumar s/o Late Sh. Chuhdu alias Chandu Ram, Village & P.O. Sujanpur Tihra, . . Applicant. Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.— Regarding registration of death event under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.
Sh. Sarwan Kumar s/o Late Sh. Chuhdu alias Chandu Ram, Village & P.O. Sujanpur Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the Court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his father named as Sh. Chudhu alias Chandu Ram s/o Late Sh. Nihala has died on 02-12-1967in Village Sujanpur Tihra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) but his date of death could not be entered in the record of Registrar (B & D)-cum-Secretary, Municipal Council Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of Death Sh. Chudhu alias Chandu Ram s/o Late Sh. Nihala who was resident of Village Sujanpur Tihra, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 30-03-2024 falling which no objection will be entertained after expiry of date and application would be decided under the relevant provisions of Act and rules on the subject.
Given under my hand and seal of the court on this 28-02-2024.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्री कुलदीप चन्द सुपुत्र स्व0 पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री निहाला पुत्र सूंका, डा0 नलाही, तहसील सुजानपुर . . वादी। जिला हमीरपुर (हि0प्र0)13508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--इश्तहार/नोटिस बराये इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी दर्ज करने बारे।
प्रार्थी श्री कुलदीप चन्द सुपुत्र स्व0 पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री निहाला, पुत्र सूंका, डा0 नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने हाजिर अदालत आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके चाचा पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री निहाला पुत्र सूंका, भूमि खाता नं0 9, वाक्या टीका गरौडू लगवालां, मौजा चमियाणा, तहसील सुजानपुर में मुस्त्रीका तौर पर भू-स्वामी कागजात माल दर्ज है जोकि काफी अरसा से लापता है। प्रार्थी का आवेदन है कि गुमशुदा श्री पूर्ण चन्द्र सुपुत्र श्री निहाला पुत्र सूंका को सम्बन्धित इलाका व सगे-सम्बन्धियों के यहां तलाश करने का भरसक प्रयास किया गया परन्तु उसका कोई भी सुराग न मिल सका। प्रार्थी के पिता स्व0 पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री निहाला पुत्र सूंका इस बारे गुमशुदगी रिपोर्ट संख्या 029 दिनांक 16-12-2020 को पुलिस थाना सुजानपुर, जिला हमीरपुर व दर्ज करवाई गई है परन्तु उसके उपरांत भी लापता व्यक्ति का कोई सुराग न लग सका है। प्रार्थी चाहता है कि गुमशुदा व्यक्ति की उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति का इन्तकाल (मकुफूद-उल-खबरी) उसके कानूनी बारसान के नाम दर्ज करने बारे निर्देश दिए जाएं।
अतः अदालत द्वारा जारी इश्तहार/नोटिस के माध्यम से आम जनता व गुमशुदा/लापता व्यक्ति श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री निहाला पुत्र सूंका, निवासी महाल गरौडू लगवालां, मौजा चमियाणा, तहसील सुजानपुर के कानूनी वारसान/परिजनों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित समस्त इन्तकाल के इन्द्राज बारे किसी को भी कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 31-03-2024 से पूर्व किसी भी कार्यालय दिवस को तहसील कार्यालय सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 में असालतन या वकालतन आकर पेश कर सकता है। उपरोक्त दिनांक के उपरांत पेश/प्राप्त होने वाला कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा।
यह नोटिस आज दिनांक 01-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
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In the Court of Dr. Rohit Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur
(H.P.) exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
In the matter of :
1. Mr. Manoj Kumar age 32 years s/o Sh. Chuni Lal, r/o Village & P.O. Ukhali, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Anu Kumari age 29 years d/o Sh. Duni Chand Sharma, r/o Village Dhaugwan, .. Appellants. P.O. Ghandalwin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Marriage13509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 Mr. Manoj Kumar and Ms. Anu Kumari have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they solemnized their marriage on dated 11-03-2024 as per Hindu rites and customs at Shiv Mandir, Harma, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 12-04-2024. In case no objection is received by 12-04-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 12-03-2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Dr. Rohit Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur
(H.P.) exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
In the matter of :
1. Mr. Ankit Sharma age 28 years s/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village & P.O. Karsai, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Meena Kumari age 23 years d/o Sh. Jaspal Singh, r/o Village Saini Majra, P.O. .. Appellants. Manjholi, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Marriage
Mr. Ankit Sharma and Ms. Meena Kumari have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they solemnized their marriage on dated 06-03-2024 as per Hindu rites and customs at Shiv Mandir, Mehre, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 12-04-2024. In case no objection is received by 12-04-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
13510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 Issued under my hand and seal of the court on 12-03-2024.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).
__________
In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)
In the matter of :
1. Sh. Mukesh Sharma s/o Shri Bihari Lal, r/o Village Balouni, P.O. Kirwin, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)-174311.
2. Smt. Saraswati d/o Sh. Ram Ganesh Gupta, r/o Village Sekhui, P.O. Rudarpur, District Devria, Uttar Pradesh-274202.
Versus
General Public
Subject.— Notice of Intended Marriage. Sh. Mukesh Sharma and Smt. Saraswati have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objection personally or in writing before this court on or before 16-04-2024. In case no objection is received by 16-04-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 06-03-2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 24-08-2022 केस नं0 : 11-BT/2024
श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री भीखु राम, निवासी गांव शियाह, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0।13511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री भीखु राम, निवासी गांव शियाह, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री हेम लता का जन्म दिनांक 23-10-2016 को स्थान गांव शियाह, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु वह उसकी पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मन्झली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न कर सके।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को हेम लता पुत्री श्री शमशेर सिंह की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं
तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 03-NCT/2024 दायर तिथि : 16-10-2023 तारीख पेशी : 29-03-2024 श्री ठाकरू राम पुत्र श्री कातकू राम पुत्र श्री पुरनू, निवासी गांव व डाकघर भै्रण, तहसील भुन्तर, जिला . .प्रार्थी। कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
. .प्रत्यार्थी.
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।
इश्तहार श्री ठाकरू राम पुत्र श्री कातकू राम पुत्र श्री पुरनू, निवासी गांव व डाकघर भै्रण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने दिनांक 16-10-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी कशावरी कोठी काईस के राजस्व दस्तावेज में ठाकरू राम की जगह ठाकर दास दर्ज हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम ठाकर दास से दुरुस्त करके ठाकर दास उर्फ ठाकरू राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को सुबह 10.00 बजे 13512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने केे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं
तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 09-05-2023 केस नं0 : 05-BT/2024
श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मोहन लाल, निवासी गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मोहन लाल, निवासी गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसके पुत्र हितेश्वर पुत्र मोहन लाल का जन्म दिनांक 09-08-2017 को स्थान गांव नजां, डा0 ठेला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु वह व उसका परिवार उसके पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत पारली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सके।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को हितेश्वर पुत्र श्री मोहन लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं
तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।13513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 06/MT/2024 दायर तिथि : 28-02-2024 1. श्री नन्द लाल पुत्र श्री उत्तम राम, निवासी गांव नरोल, डाकघर गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री परम देव, गांव लोट, डा0 बालु, तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. .वादीपक्ष।
बनाम
. . प्रतिवादीपक्ष। सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
इश्तहार
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 28-02-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 07-11-2022 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत गड़सा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हालिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 02-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं
तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 20-02-2024 केस नं0 : 08-BT/2024
श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री जोगी राम, निवासी गांव हाथीथान, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
13514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार
श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री जोगी राम, निवासी गांव हाथीथान, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1974 को स्थान गांव हाथीथान, डा0 भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके माता-पिता उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत बड़ा-भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सके।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री जोगी राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं
तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 26-06-2023 केस नं0 : 03-BT/2024
श्रीमती ठाकरी देवी पुत्री स्व0 श्री भीमु राम, निवासी गांव देउघरा, डा0 भै्रण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार
श्रीमती ठाकरी देवी पुत्री श्री भीमु राम, निवासी गांव देउघरा, डा0 भै्रण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1959 को स्थान गांव देउघरा, डा0 भै्रण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुआ है परन्तु उसके माता-पिता उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भै्रण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सके।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती ठाकरी देवी पुत्री श्री भीमु राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-03-202413515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं
तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
केस नं0 : 03/MT/2024 दायर तिथि : 02-12-2023 1. श्री चमन लाल पुत्र श्री कालू राम साकन गांव जच्छणी, डाकघर छैंऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती संगीता पुत्र श्री डीणे राम, निवासी गांव नक्थान, डाकघर बरशैणी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
इश्तहार
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 02-12-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15-10-2022 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत छैंऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हालिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। 13516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
दायर तिथि : 01-02-2024 केस नं0 : 07-DT/2024
श्री कमल किशोर पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव हवाई, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार
श्री कमल किशोर पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव हवाई, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसकी दादी की मृत्यु दिनांक 20-02-1981 को स्थान गांव हवाई, डा0 शियाह, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु वह अपनी दादी की मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मझन्ली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सके।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती मायादासी पत्नी श्री बुध राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं
तहसीलदार भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती धनवन्ती देवी पुत्री श्री हुकम सिंह हाल पत्नी तिर्थ राम, निवासी गांव सगेहड़ा, डा. कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।13517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 श्रीमती धनवन्ती देवी पुत्री श्री हुकम सिंह हाल पत्नी तिर्थ राम, निवासी गांव सगेहड़ा, डा. कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 09-11-1989 को हुआ है। जिसकी प्रविष्टी गलती से ग्राम पंचायत कनौन के परिवार रजिस्टर भाग-1, में जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-03-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कनौन, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थीन की जन्म तिथि 09-11-1989 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 01-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री विजय कुमार पुत्र धनी राम, निवासी गांव मरौड़, डा0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--पंचायत रिकार्ड में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
श्री विजय कुमार पुत्र धनी राम, निवासी गांव मरौड़, डा0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र दिनांक 28-02-2024 को इस अदालत में पेश किया है कि उसकी बेटी का नाम कु0 चांदनी व जन्म तिथि 15-04-2014 है। जिसकी प्रविष्टी अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गाड़ापारली के परिवार रजिस्टर भाग-1, में नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 30-03-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गाड़ापारली, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थी की बेटी का नाम व जन्म तिथि 15-04-2014 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 01-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।13518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च 2024/06 चैत्र, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. .प्रार्थी। जीवानन्द पुत्र श्री चिपणू राम, निवासी गांव बाईटीसारी, डा0 सुचैहण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।
जीवानन्द पुत्र श्री चिपणू राम, निवासी गांव बाईटीसारी, डा0 सुचैहण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकॉर्ड मोहाल सुचैहण, कोठी बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इसका नाम जीवन दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत सुचैहण के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में इसका नाम जीवानन्द दर्ज है जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मोहाल सुचैहण, पटवार वृत्त बनोगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में जीवन के स्थान पर जीवन उर्फ जीवानन्द दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 30-03-2024 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मोहाल सुचैहण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड में मान सिंह के स्थान पर जीवन उर्फ जीवानन्द दर्ज करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 01-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।