राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 04 अप्रैल, 2024/15 चैत्र, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्री सुदेश कुमार पुत्र बंसी राम, निवासी महाल सेरी, डा0 नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
श्रीमती अनीता शर्मा पुत्री देश राज, निवासी महाल रूहाल, डा0 दगडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
04—राजपत्र/2024-04-04-2024 (75)76 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 बनाम
आम जनता
श्री सुदेश कुमार पुत्र बंसी राम, निवासी महाल सेरी, डा0 नादौन, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी की शादी श्रीमती अनीता शर्मा पुत्री देश राज, निवासी महाल रूहाल, डा0 दगडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में हुई है जिसमें उल्लेख है कि वह अपना विवाह पंजीकरण तिथि 15-02-1990 को नगर पंचायत नादौन के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका तथा अब उक्त विवाह पंजीकरण दिनांक 15-02-1990 को सम्बन्धित नगर पंचायत नादौन में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्री सुदेश कुमार पुत्र बंसी राम का विवाह पंजीकरण दिनांक 15-02-1990 को नगर पंचायत में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-04-2024 को तहसील कार्यालय नादौन में सुबह 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। कोई भी उजर या एतराज न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी एवं श्री सुदेश कुमार पुत्र बंसी राम, निवासी महाल सेरी, डा0 नादौन का विवाह पंजीकरण दिनांक 15-02-1990 को नगर पंचायत नादौन में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06-03-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। In the Court of Sh. Sanjay Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh
1. Chirag Kalia s/o Vinod Kumar Kalia, Village Badiyana Lawaniyan, P.O. Lagmanvi, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) aged 27 years.
2. Yashika d/o Sh. Dhayan Chand, Village Badiyana Lawaniyan, P.O. Lagmanvi, Tehsil . . Applicants. Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) aged 26 years old
Versus
General Public
Chirag Kalia s/o Vinod Kumar Kalia, Village Badiyana Lawaniyan, P.O. Lagmanvi, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) aged 27 years & Yashika d/o Sh. Dhayan Chand, Village Badiyana Lawaniyan, P.O. Lagmanvi, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) aged 26 years old have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony at Village Bhewal, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) on dated 28-01-2023 as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 08-04-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
77 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 Issued today on 15-03-2024 under my hand and seal of the court.Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम मुस्तरी मुनादी केस नं0 53/0 निशा कटोच पुत्री जुध्या लाल पुत्र बूटा, निवासी महाल टहु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
बनाम
1. सुरेश पुत्र व 2. लजया देवी विधवा जय किशन, 3. आकर्षण भारद्वाज पुत्र व 4. नेहा भारद्वाज 5. जागृति भारद्वाज पुत्रियां व 6. गायत्री देवी विधवा रमेश कुमार, 7. हॅलो पुत्री मुसाफर, 8. सरन दास, 9. राज कुमार पुत्र व 10. सुरेखा देवी पुत्री, 11. विद्या देवी विधवा वालम, 12. सुरेश कुमार, 13. प्रदीप कुमार पुत्र व 14. उषा देवी, 15. रानी देवी, 16, पुजा देवी पुत्रियां व 17. अहल्या देवी विधवा भीम सैन, 18. संत राम, 19. प्रशोतम, 20. प्रताप चंद, 21. प्रीतम पुत्र व 22. विमला देवी, 23. वीना देवी पुत्रियां व 24. लीला देवी विधवा दिगति, 25. नरेश कुमार, 26. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 27. निशा देवी, 28. —ष्णा देवी विधवा, 29. गुजरो देवी पुत्री खेमबो, 30. पूर्ण चंद, 31. संत राम, 32. प्रशोतम लाल, 33. रोशन लाल पुत्र व 34. धनों देवी विधवा भगत राम, 35. राकेश कुमार पुत्र व 36. कमलेश कुमारी 37. वीना कुमारी, 38. लक्ष्मी देवी, 39. रानी देवी पुत्रियां व 40. केसरो देवी विधवा गिरधारी लाल, 41. हरिया पुत्र व 42. झांजरू पुत्री घान्था, 43. मचलू, 44. गौतम, 45. लेख राज, 46. पांजा राम, 47. घमण्डी राम, 48. रजिन्दर कुमार पुत्र व 49. आशा देवी पुत्री मित्रु, 50. पवन कुमार पुत्र व 51. लीला देवी विधवा सैनी, 52. महिंदर कुमार, 53. सुरिन्दर कुमार, 54. अर्जुन कुमार पुत्र व 55. सवर्णा देवी पुत्री व 56. लितो देवी विधवा रूमी, 57. घोणी, 58. सोहणी पुत्रियां दलपत, 59. प्रीतम चंद, 60. किशोरी लाल पुत्र व 61. जेफलों देवी विधवा धनी राम, 62.प्रेम दास पुत्र प्रभु, 63. किशन, 64 जगता, 65. घमंडी, 66. गुरध्यान पुत्र व कौशल्या देवी पुत्री किरपा, 68. सुनीता पत्नी ओम प्रकाश, निवासी महाल . . प्रतिवादीगण। गमरु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 221, खतौनी नं0 306, ता0 307, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 832-53 वर्ग मी0, वाक्या उप-महाल गमरु, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। प्रार्थिया निशा कटोच पुत्री जुध्या लाल पुत्र बूटा, निवासी महाल टहु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को मुस्तरी मुन्यादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संबंधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 07-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।78 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम इश्तहार/राजपत्र
निशा कटोच पुत्री जुध्या लाल पुत्र बूटा, निवासी महाल टहु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
बनाम
1. राकेश कुमार पुत्र व 2. कमलेश, 3. वीना देवी, 4. लक्ष्मी देवी, 5. राणो देवी पुत्रियां व 6. केसरो देवी विधवा गिरधारी लाल, 7. संत राम, 8. प्रशोतम, 9. रोशन लाल पुत्र व 10. नारो देवी विधवा भगत राम, 11. मचलु, 12. गौतम, 13. पांजा राम, 14. घमंडी राम, 15. रजिन्दर कुमार पुत्र व 16. आशा देवी पुत्री मित्रु राम, 17. रमेश कुमार, 18. रिंकु कुमार पुत्र व 19. सुभद्रा देवी विधवा लेख राज, 20. पवन कुमार पुत्र व 21. लीला देवी विधवा सैनी, 22. महिंदर कुमार, 23 सुरिन्दर कुमार, 24. अर्जुन कुमार पुत्र व 25. सवर्णा देवी पुत्री व 26. लितो देवी विधवा रूमी, 27. किशन 28. जगता, 29. घमंडी, 30. गुरध्यान पुत्र हीरा, निवासी महाल . . प्रतिवादीगण। गमरु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 211, खतौनी नं0 278, खसरा नं0 485, 509, रकबा तादादी 96-56 वर्ग मी0, वाक्या उप-महाल गमरु, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। प्रार्थिया निशा कटोच पुत्री जुध्या लाल पुत्र बूटा, निवासी महाल टहु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संबंधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 07-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
किस्म मुकद्दमा : तकसीम इश्तहार/राजपत्र
निशा कटोच पुत्री जुध्या लाल पुत्र बूटा, निवासी महाल टहु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
बनाम79 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 1. सुरेश पुत्र व 2. लजया देवी विधवा जय किशन, 3. आकर्षण भारद्वाज पुत्र व 4. नेहा भारद्वाज पुत्रियां व 5. जागृति भारद्वाज पुत्रियां व 6. गायत्री देवी विधवा रमेश कुमार, 7. सरन दास पुत्र व 8. विद्या देवी विधवा बालम राम, 9. सुरेश कुमार, 10. प्रदीप कुमार पुत्र व 11. उषा देवी, 12. रानी देवी, 13, पुजा देवी पुत्रियां व 14. अहल्या देवी विधवा भीम सैन, 15. संत राम, 16. प्रशोतम, 17. प्रताप चंद, 18. प्रीतम पुत्र व 19. विमला देवी, 20. वीना देवी पुत्रियां व 21. लीला देवी विधवा दिगति, 22. नरेश कुमार, 23. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 24. निशा देवी, 25. —ष्णा देवी विधवा, 26. गुजरो देवी पुत्री खेमबो, 27. पूर्ण चंद, 28. राकेश कुमार पुत्र व 29. कमलेश कुमारी 30. वीना कुमारी, 31. लक्ष्मी देवी, 32. रानी देवी पुत्रियां व 33. केसरो देवी विधवा गिरधारी लाल, 34. संत राम, 35. परषोतम लाल, 36. रोशन लाल, 37. ओंकार चंद, 38. सुरेश कुयमर पुत्र व 39. वृकमा, 40. जुध्या देवी पुत्रियां क्रोधु, 41. निर्मला, 42. सावित्री देवी, 43. सग्रान्धु देवी पुत्रियां क्रोधु हरिया पुत्र व 42. झांजरू पुत्री घान्था, 43. मचलू, 44. 45. 46. गौतम, 47. लेख राज, 48. पंजा राम, 49. रजिन्दर कुमार पुत्र व 50. आशा देवी पुत्री व 51. घमनी राम पुत्र मिथु, 52. पवन कुमार पुत्र व लीला देवी विधवा सैनी, 54. महिंदर कुमार, 55. सुरिन्दर कुमार, 56. अर्जुन कुमार पुत्र व 57. सवर्णा देवी पुत्री व 58 लितो देवी विधवा रूमी, 59. घोणी, 60. सोहणी पुत्रियां दलपत, 61. प्रीतम चंद, 62. किशोरी लाल पुत्र व 63. जेफली देवी, 64. प्रेम दास पुत्र प्रभु, 65. किशन, 66. जगता, 67. घमण्डी, 68. गुरध्यान पुत्र व 69. कौशल्या देवी विधवा किरपा, 70. हरबंश लाल, 72. रामपाल पुत्र व 72. सुनीता पत्नी ओम प्रकाश, 73. प्रेम सिंह पुत्र उमा चंद निवासी महाल गमरु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 219, खतौनी नं0 286, ता0 304, खसरा कित्ता 67, रकबा तादादी 7463-33 वर्ग मी0, वाक्या उप-महाल गमरु, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
प्रार्थिया निशा कटोच पुत्री जुध्या लाल पुत्र बूटा, निवासी महाल टहु, डाकखाना व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। प्रतिवादीगण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06-04-2024 को असालतन या बकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संबंधी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 07-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित /-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 08-04-2024 केस नं0 : 18/NT/2024
अंजना देवी पत्नी सुभाष चन्द, निवासी गांव शाहपुर, डाकघर वसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम80 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अंजना देवी पत्नी सुभाष चन्द, निवासी गांव शाहपुर, डाकघर वसनूर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म महाल विन्द्रावन, ग्राम पंचायत विन्द्रावन, हाल नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 06-07-1978 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत विन्द्रावन, हाल नगर निगम पालमपुर, के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 08-04-2024 केस नं0 : 20/NT/2024
अंजना देवी पत्नी सुभाष चन्द, निवासी गांव शाहपुर, डाकघर वसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अंजना देवी पत्नी सुभाष चन्द, निवासी गांव शाहपुर, डाकघर वसनूर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया की बहन नीशा देवी पुत्री दुनी चन्द का जन्म महाल विन्द्रावन, ग्राम पंचायत विन्द्रावन, हाल नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 02-02-1980 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत विन्द्रावन, हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया की बहन नीशा देवी पुत्री दुनी चन्द, निवासी विन्द्रावन के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिये जायेंगे।81 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 आज दिनांक 29-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
तारीख पेशी : 08-04-2024 केस नं0 : 19/NT/2024 अंजना देवी पत्नी सुभाष चन्द, निवासी गांव शाहपुर, डाकघर वसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अंजना देवी पत्नी सुभाष चन्द, निवासी गांव शाहपुर, डाकघर वसनूर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया के भाई शशी पाल पुत्र दुनी चन्द का जन्म महाल विन्द्रावन, ग्राम पंचायत विन्द्रावन, हाल नगर निगम पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में दिनांक 18-11-1973 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत विन्द्रावन, हाल नगर निगम पालमपुर के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के भाई शशी पाल पुत्र दुनी चन्द, निवासी विन्द्रावन के जन्म पंजीकरण के आदेश नगर निगम पालमपुर को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 03/B/NT/2024
तारीख पेशी : 09-04-2024 कान्ता देवी पुत्री भाग सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।82 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थिया कान्ता देवी पुत्री भाग सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 02-03-1977 को हुआ है। परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2024 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा कान्ता देवी पुत्री भाग सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां की जन्म तिथि दिनांक 02-03-1977 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 02/B/NT/2024
तारीख पेशी : 09-04-2024 शकुन्तला देवी पुत्री भाग सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थिया शकुन्तला देवी पुत्री भाग सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 15-09-1971 को हुआ है। परन्तु गलत से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2024 को असालतन व वकालतन83 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा शकुन्तला देवी पुत्री भाग सिंह, निवासी गांव व डाकघर खुण्डियां की जन्म तिथि दिनांक 15-09-1971 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 05-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0....../2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 09-04-2024 गीता देवी पुत्री मिलखी राम, निवासी गांव वड़घवार, डा0 भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म पंजीकरण बारे।
प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत गीता देवी पुत्री मिलखी राम, निवासी गांव वड़घवार, डा0 भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 12-12-1980 को गांव वड़घवार, ग्राम पंचायत भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ था। मगर ग्राम पंचायत भवारना के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुन्यादी चस्पानगी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया गीता देवी पुत्री मिलखी राम की जन्म दिनांक 12-12-1980 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।84 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0....../2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 09-04-2024 अंजू कुमारी पुत्री विक्रम सिंह, निवासी गांव व डा0 ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म पंजीकरण बारे। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अंजू कुमारी पुत्री विक्रम सिंह, निवासी गांव व डा0 ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 10-07-1978 को गांव ठन्डोल, ग्राम पंचायत ठन्डोल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ था। मगर ग्राम पंचायत ठन्डोल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुन्यादी चस्पानगी के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया अंजू कुमारी पुत्री विक्रम सिंह की जन्म दिनांक 10-07-1978 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : खाता नम्बर : तारीख पेशी : 298/2017 तकसीम 53 10-04-2024 1. अशोक कुमार पुत्र निकू उपनाम जगरनाथ पुत्र मीनक, निवासी मोहाल खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
1. शेष राम पुत्र दुनिया, 2. शारदा देवी पुत्री दुनिया, 3. पूर्णिमा पुत्र दुनिया, 4. कमलेश कुमारी पुत्री दुनिया, 5. विनोद कुमार जगदीश, 6. विजय कुमार पुत्र जगदीश, 7. अम्विका देवी पुत्री जगदीश, 8. पवना देवी पुत्री जगदीश, 9. स्वर्ण लत्ता पुत्री जगदीश, 10. स्नेह लत्ता पुत्र जगदीश, 11. ज्ञानो देवी विधवा जगदीश, 12.
85 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946राजेश्वरी देवी विधवा विश्वानाथ, 13. प्रवीण कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 14. नवीन कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 15. शान्ति राम उपनाम शान्ति स्वरुप पुत्र काहन, 16. औंकार नाथ पुत्र जोधू, 17. नरेश कुमार पुत्र निकू उपनाम जगरनाथ, 18. वीना कुमारी विश्वानाथ, 19. सुमना कुमारी पुत्री विश्वानाथ, 20. सुषमा कुमारी निवासीगण महाल खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.--हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 53, खतौनी नं0 164, खसरा कित्ता 06, रकबा तादादी 0-38-70 हैक्ट0, महाल खडूहल, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 वमुजब जमाबन्दी वर्ष 2017-18 के भूमि विभाजन हेतू प्रार्थना-पत्र। उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किया गए किन्तु बिना तामील इस अदालत को प्राप्त हुए और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण के वर्तमान पते इस अदालत में उपलब्ध हो पा रहे हैं। अतः अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 व मुस्त्री मुन्यादी चस्पानगी के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचति किया जाता है कि वे तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 10-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएं अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-02-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0 : 7/2024
तारीख पेशी : 12-04-2024 श्री महोमद रमजान पुत्र श्री अमीर हुसैन, वासी गांव चलाह, डाकघर वछवाई, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। इश्तहार व मुस्त्री मुनादी।
श्री महोमद रमजान पुत्र श्री अमीर हुसैन, वासी गांव चलाह, डाकघर वछवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती भेटा पत्नी श्री अमीर हुसैन का देहांत दिनांक 31-03-1986 को गांव चलह, डाकघर वछवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वटाहन को जारी करवाना चाहता है। 86 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत श्रीमती भोटा पत्नी श्री अमीर हुसैन की मृत्यु तिथि 31-03-1986 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-04-2024 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती भेटा पत्नी श्री अमीर हुसैन की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत वटाहन को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-03-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्तार् द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम
तारीख पेशी : 12-04-2024 श्रीमती अजुध्या देवी पत्नी राजिन्द्र सिंह, निवासी महाल भ्रान्ता, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी।
प्रार्थिया श्रीमती अजुध्या देवी पत्नी राजिन्द्र सिंह, निवासी महाल भ्रान्ता, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम जन्म प्रमाण-पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र में अजुध्या देवी दर्ज है, व उनका विख्यात सही नाम भी अजुध्या देवी ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भ्रान्ता, तहसील थुरल में उनका नाम युधिया देवी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल भ्रान्ता, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके युधिया देवी के बजाये अजुध्या देवी पत्नी राजिन्द्र सिंह करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के नाम की राजस्व अभिलेख महाल भ्रांता, तहसील थुरल में युधिया देवी के बजाए अजुध्या देवी दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 12-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 07-03-2024 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
ं तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।87 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 :
श्री/Ashok Kaistha s/o Shiam Lal Kaistha near Mahajan Clinic Villa Ram Nagar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra.
V/s
General Public
विषय.--Application for Publication in Rajpatra
नोटिस
बनाम
आम जनता श्री/Ashok Kaistha s/o Shiam Lal Kaistha near Mahajan Clinic Villa Ram Nagar, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा नाम अशोक काईस्था है जबकि बैंक/अन्य रिकॉर्ड में अशोक कुमार काईस्था लिखा गया है परन्तु अशोक कुमार व अशोक कुमार काईस्था एक ही व्यक्ति के दो नाम है इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को एतराज हो तो हमारी अदालत में दिनांक 12-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।
आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 05/M/2024
तारीख पेशी : 18-04-2024 विषयः--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्री बलवीर सिंह पुत्र फलातू राम, निवासी महाल छरड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता। 88 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 प्रार्थी श्री बलवीर सिंह पुत्र फलातू राम, निवासी महाल छरड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी बेटी तनुजा देवी का जन्म दिनांक 11-08-2016 को गांव छरड़ में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने कारण ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में अपनी बेटी की जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-04-2024 प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश हो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा तनुजा देवी पुत्री बलवीर सिंह की जन्म तिथि 11-08-2016 को ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 04/M/2024
तारीख पेशी : 18-04-2024 विषयः--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्री बलवीर सिंह पुत्र फलातू राम, निवासी महाल छरड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री बलवीर सिंह पुत्र फलातू राम, निवासी महाल छरड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बेटे नितिन कुमार का जन्म दिनांक 04-04-2018 को गांव छरड़ में हुआ है। परन्तु कानून की जानकारी न होने कारण ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में जन्म तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में अपने बेटे की जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश हो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा नितिन कुमार पुत्र बलवीर सिंह की जन्म तिथि 04-04-2018 को ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।89 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 आज दिनांक 13-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 03/M/2024 तारीख पेशी : 18-04-2024 विषयः--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्री पुन्नी चन्द पुत्र स्व0 प्रेम चन्द, निवासी महाल भरेड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री पुन्नी चन्द पुत्र स्व0 प्रेम चन्द, निवासी महाल भरेड़, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता रोशनी देवी विधवा प्रेम चन्द की मृत्यु दिनांक 15-04-1998 को हुई थी। परन्तु कानून की जानकारी न होने कारण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में मृत्यु तिथि पंजीकृत न हो सकी। अब वह ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में अपनी माता की मृत्यु तिथि 15-04-1998 पंजीकृत करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश हो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा रोशनी देवी विधवा प्रेम चन्द की मृत्यु तिथि 15-04-1998 को ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मु0 नं0 : 26/20, 06/22/टी0 तारीख दायरा 17-08-2020 90 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 1. श्रीमती आशा देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र हरी राम, निवासी महाल गुरनवाड, तहसील . . प्रार्थिया। डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
उनवान मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0, भू-राजस्व अधिनियम 1954, बावत भूमि खाता नं0 245, खतौनी नं0 275 ता 276, खसरा कित्ता 05, रकबा तादादी 0-82-97 है0 वाक्या महाल गुुरनवाड, जमाबंदी वर्ष 2018-19, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। इस अदालत में श्रीमती आशा देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र हरी राम, निवासी महाल गुरनवाड, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) भूमि खाता नं0 245, खतौनी नं0 275 ता 276, खसरा कित्ता 05, रकबा तादादी 0-82-97 है0 वाक्या महाल गुुरनवाड, जमाबंदी वर्ष 2018-19, तहसील डाडासीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा दायर तक्सीम हुक्मन अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसे उपरोक्त प्रत्यार्थीगण नं0 5, रसीलू व नं0 6 अमरू पुत्र श्यामा पुत्र चरना पेशी पर हाजिर नही हो रहे है तथा इनके पिता का नाम अलग-अलग महालों में भिन्न है। उपरोक्त प्रत्यार्थिगण नं0 5 रसिलू व 6. अमरू के पिता का नाम मुताबिक जमाबंदी वर्ष 1990-91 महाल व मौजा भलवाल निचला (अधीन बन्दोवस्त) में रसीलू राम पुत्र सुर्जन पुत्र चरागा व अमर सिंह पुत्र सुर्जन पुत्र चरागा दर्ज है। जबकि मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2018-19 महाल गुरनवाड में उपरोक्त अमरू व रसीलू के पिता का नाम श्यामा पुत्र चरना है। इसलिए प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उपरोक्त के सन्दर्भ राजपत्र इश्तहार/मुस्त्रीमुनादी करवाई जाए। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी नं0 5 रसीलू व 6. अमरू को बजरीया राजपत्र इश्तहार/मुश्त्रीमुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त भूमि की तकसीम करने में किसी प्रकार का एतराज/उजर हो तो दिनांक 05-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या बकालतन अद्योहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत न हुआ तो समझा जावेगा कि उक्त भूमि की तक्सीम बारे किसी को आपत्ति नहीं है तथा मामले में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर मामले का निपटारा कर दिया जायेगा। आज दिनांक 07-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत अक्षित शर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा संख्या : 08/BDR/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण।
. . प्रार्थिया। श्रीमती आशा देवी पत्नी धर्म दास, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम91 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 आम जनता
. . प्रत्यार्थी। श्रीमती आशा देवी पत्नी धर्म दास, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे पिता धोगरी राम पुत्र डुमना राम की मृत्यु दिनांक 22-08-1993 को महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उस समय पंचायत ढण्डोल में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका ह। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक धर्मशाला का अनुसंशा प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा। आज दिनांक 15-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मिसल नं0 : 03/2024
तारीख फैसला : 08-04-2024
. . प्रादिया श्रीमती कुसमा देवी पुुत्री प्यार सिंह, गांव रिहडी, डाकघर थिल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता गांव रिहडी, डाकघर थिल, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। विषय.--हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।
वादी श्रीमती कुसमा देवी पुुत्री प्यार सिंह, गांव रिहडी, डाकघर थिल, उप-तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1961 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत थिल में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत थिल को जारी किया जाए।
अतरू इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामला की तयशुदा तारीख पेशी 08-04-2024 को समय 11 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत 92 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 करें। गैर हाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाइ अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 18-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर।
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 38/NT/2024 तारीख पेशी : 10-04-2024 तिलक राज पुत्र रुप चन्द, निवासी महाल लच्छूं, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
तिलक राज पुत्र रुप चन्द, निवासी महाल लच्छूं, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी की पुत्री प्रीतिका का जन्म महाल लच्छूं, ग्राम पंचायत पडियारखड, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा (हि0प्र0) में दिनांक 22-02-2019 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत पडियारखड के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वराधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री प्रीतिका के जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पडियारखड को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।93 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 4/2024 दिनांक मरजुआ : 05-03-2024 पेशी दिनांक : 06-04-2024 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री उगम राम पुत्र जिन्दू राम, गांव मोईन, डा0 निरथ, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969. श्री उगम राम पुत्र जिन्दू राम, गांव मोईन, डा0 निरथ, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय से पत्र संख्या HFW-ST (B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-14992-93, दिनांक 11-10-2023 जो कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित है। इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसने अपनी दादी धुंगी जिसकी मृत्यु 01-07-1973 को गांव मोईन, ग्राम पंचायत देहरा, उप-तहसील नित्थर में हुई है। प्रार्थी ने अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत देहरा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं कर पाया है। शपथ-पत्र रिपोर्ट उप-प्रधान, ग्राम पंचायत देहरा व फार्म नं0 10 संलग्न है। अब प्रार्थी ने अपनी दादी का नाम ग्राम पंचायत देहरा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत देहरा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में धुंगी पत्नी वानू राम का नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 06-04-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 06-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) मिसल नं0 : 5/2024 दिनांक मरजुआ : 06-03-2024 पेशी दिनांक : 06-04-2024 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम
श्री ज्योति लाल पुत्र स्व0 श्री चिमनू राम, निवासी गांव सुमवन, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, . . प्रार्थी। जिला कुल्लू (हि0प्र0)94 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। प्रार्थना पत्र.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री ज्योति लाल पुत्र स्व0 श्री चिमनू राम, निवासी गांव सुमवन, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय से पत्र संख्या HFW-ST (B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-14856-57, दिनांक 10-10-2023 जो कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित है। इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसने अपनी माता सुपनी जिसकी मृत्यु 01-07-2005 को गांव सुमवन, ग्राम पंचायत देहरा, उप-तहसील नित्थर में हुई है। प्रार्थी ने अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत देहरा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं कर पाया है। शपथ-पत्र रिपोर्ट उप-प्रधान, ग्राम पंचायत देहरा व फार्म नं0 10 संलग्न है। अब प्रार्थी ने अपनी माता का नाम ग्राम पंचायत देहरा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रग्राम पंचायत देहरा के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में सुपनी पत्नी चिमनू का नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/बकालतन तारीख पेशी 06-04-2024 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 06-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Ajay Bhatia s/o Sh. Sushil Kumar, r/o Verma Apartment, Set No. 4, Block-B, Below Era Holmes, Kasumpti Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Yatharth Bhatia to Yatharth Singh Bhatia for all intents and purposes in future. Please note.
AJAY BHATIA
s/o Sh. Sushil Kumar,
r/o Verma Apartment, Set No. 4, Block-B,
Below Era Holmes, Kasumpti Shimla,
Tehsil & District Shimla (H.P.).
95 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946CHANGE OF NAME
I, Sushma Walia wd/o Late Shri Anil Walia, r/o Amarpuri, W. No. 2, P.O. & Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) formerly known as Sushma Varma hereby declare that following my marriage, my name shall be officially recognized as Sushma Walia. This change reflects my true and legal name and I will be known by this name in all future correspondences. Furthermore, I declare that my name as it appears on the share certificate has been misspelled as ''Susma Verma'' and should be corrected to ''Sushma Walia''.
SUSHMA WALIA
wd/o Late Shri Anil Walia,
r/o Amarpuri, W. No. 2,
P.O. & Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.).
CHANGE OF NAME
I, Neera Devi w/o Jaya Singh, V.P.O. Sadyana, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declare that in Adhar No. 2574 8011 7192 my name is wrongly recorded as Meera Devi, my correct name is Neera Devi.
NEERA DEVI
w/o Jaya Singh,
V.P.O. Sadyana,
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).
____________
CHANGE OF NAME
I, Sunny Devi w/o Late Sh. Sunil Kumar, r/o Village Araihla, P.O. Baghi, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) solemnly affirm and declare that I have changed my name from Soni Rohta to Sunny Devi. All concerned please may note.
SUNNY DEVI
w/o Late Sh. Sunil Kumar,
r/o Village Araihla, P.O. Baghi,
Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).
___________
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 01 अप्रैल, 2024
संख्या 7-6/2019-ई.एल.एन.--भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आईडी/2024/ एसडीआर/खण्ड-I, दिनांक 19 मार्च, 2024 जिसमें लोक सभा निर्वाचन-2024 व 18-धर्मशाला, 21-लाहौल 96 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 और स्पीति (अ.ज.जा.), 37-सुजानपुर, 39-बड़सर, 42-गगरेट व 45-कुटलैहड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन के मतदान के दौरान आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है ।
आदेश से,
(मनीष गर्ग), मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
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ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
ORDER
Dated: 19th March,2024
No. 3/4/ID/2024/SDR/VOL.I.—Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing personation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and
2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing personation of electors and facilitating their identification at the time of poll, issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and
3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors' Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Elector Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Elector Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and
4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Elector Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and
5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors' Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and
6. Whereas, Electors' Photo Identity Card have been issued to approximate 100% electors in the country; and97 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946 7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the current General Election to the Lok Sabhand Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim, 2024 and Bye-elections to 26 Assembly Constituencies in 13 States (as per Annexure-I) to be notified on 20.03.2024, 28.03.2024, 12.04.2024, 18.04.2024, 26.04.2024, 29.04.2024, 07.05.2024 all electors who have been issued EPIC are expected to produce the EPIC for their identification at the polling stations before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:—
(i) Aadhaar Card, (ii) MNREGA Job Card, (iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office, (iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, (v) Driving License, (vi) PAN Card, (vii) Smart Card issued by RGI under NPR, (viii) Indian Passport, (ix) Pension document with photograph,
(x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies,
(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs; and (xii) Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India
8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided that the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.
9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) at the polling station.
By order,
(S. B. JOSHI), Principal Secretary.
___________
Annexure-I
| Name of State | Assembly Constituency No. & Name | |
| 1. | Bihar | 195-Agiaon(SC) |
| 2. | Gujarat | 26 - Vijapur |
| 3. | 108 - Khambhat | |
| 4. | 136 - Vaghodia | |
| 5. | 85 - Manavadar | |
| 6. | 83 - Porbandar | |
| 7. | Haryana | 21-Karnal |
| 8. | Jharkhand | 31- Gandey |
| 9. | Maharashtra | 30 - Akola West |
| 10. | Tripura | 7- Ramnagar |
| 11. | Uttar Pradesh | 136 - Dadraul |
| 12. | 173 - Lucknow East | |
| 13. | 292 - Gainsari | |
| 14. | 403- Duddhi (ST) | |
| 15. | West Bengal | 62-Bhagawangola |
| 16. | 113- Baranagar | |
| 17. | Telangana | 71-Secunderabad Cantt.(SC) |
| 18. | Himachal Pradesh | 18 - Dharamshala |
| 19. | 21- Lahaul & Spiti (ST) | |
| 20. | 37 - Sujanpur | |
| 21. | 39 - Barsar | |
| 22. | 42 - Gagret | |
| 23. | 45 - Kutlehar | |
| 24. | Rajasthan | 165 -Bagidora (ST) |
| 25. | Karnataka | 36- Shorapur (ST) |
| 26. | Tamil Nadu | 233 - Vilavancode |
भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
आदेश
दिनांक : 19 मार्च, 2024
सं0 3/4 आईडी/2024/एसडीआर/खण्ड-I.—यतः लोक प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम, 1951 की धारा 61 म(cid:581) यह उपबंधित है कि निर्वाचक(cid:585) के प्रति(cid:509)पण का निवारण करने की (cid:506)(िcid:231)ट से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वा(cid:232)तविक निर्वाचक(cid:585) का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके , मतदान के समय निर्वाचक(cid:585) की पहचान सुनि(िcid:230)चत करने के साधन के (cid:509)प म(cid:581) निर्वाचक(cid:585) के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियम(cid:585) के (cid:622)वारा उपबंध किए जा सकते ह(cid:583);
तथा
2. यतः निर्वाचक(cid:585) का रजि(िcid:232)ट्रकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस (cid:506)(िcid:231)ट
से कि निर्वाचक(cid:585) के प्रति(cid:509)पण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया
जा सके , निर्वाचको को रा(cid:207)य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए
निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा
3 यतः, निर्वाचन(cid:585) का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) म(cid:581) यह
उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक(cid:585) को निर्वाचक रजि(िcid:232)ट्रकरण नियम, 1960, के नियम
99 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 194628 के उक्त उपबंध(cid:585) के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए ह(cid:583), वहां निर्वाचक(cid:585) को मतदान के (cid:219)द्र म(cid:581)
अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र(cid:585) को
नहीं दिखाए जाने या दिखाने म(cid:581) असमर्थ होने पर उ(cid:219)ह(cid:581) मत डालने की अनुमति देने से इ(cid:219)कार किया जा
सकता है; तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम, और नियम(cid:585) के उपयु
र्क्त उपबंध(cid:585) को मिलाकर एवं सामंज(cid:232)यपूर्ण ढंग से
उनके अ(cid:218)ययन से यह (cid:232)(cid:220)षट होता है कि य(cid:622)यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली म(cid:581) नाम के होने
से ही होता ह(cid:583), यह निर्वाचन आयोग (cid:622)वारा रा(cid:207)य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनि(िcid:230)चत
करने के साधन के (cid:509)प म(cid:581) प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है,
तथा दोन(cid:585) का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयब(cid:622)ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचक(cid:585) को निर्वाचक
फोटो पहचान-पत्र ई0पी0आई0सी0 जारी करने का निदेश देते हुए 28 अग(cid:232)त, 1993 को एक आदेश जारी
किया है; तथा
6. यतः, देश म(cid:581)लगभग 100% निर्वाचक(cid:585) को निर्वाचक फोटोपहचान पत्र जारी किए जा
चुके ह(cid:583) ,तथा
7. अत: अब, सभी संब(cid:622)ध कारक(cid:585) तथा विधिक एवं त(cid:216)या(cid:215)मक (िcid:232)थतिय(cid:585) को, (cid:218)यान म(cid:581)
रखते हुए, निर्वाचन आयोग,एत(cid:622)(cid:622)वारा, यह निदेश देता है कि दिनांक 20.03.2024, 28.03.2024,
12.04.2024, 18.04.2024, 26.04.2024, 29.04.2024, 07.05.2024 को अधिसूचित होने वाले
वतर्मान लोक सभा तथा आंध्र प्रदेश, अ(cid:509)णाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधान सभाओं के
साधारण निर्वाचन, 2024 एवं 13 रा(cid:207)य(cid:585) म(cid:581) 26 विधान सभाओं (अनुलग्नक-1) के उप निर्वाचन(cid:585) के
लिए सभी निर्वाचक(cid:585) जि(cid:219)ह(cid:581) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए ह(cid:583), से अपेक्षा की जाती है
कि वे मतदान (cid:232)थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनि(िcid:230)चत करने हेतु अपना
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्र(cid:232)तुत
नहीं कर पाते ह(cid:583), उ(cid:219)ह(cid:581) अपनी पहचान (cid:232)थापित करने के लिए नि(cid:224)नलिखित वैक(िcid:227)पक फोटो पहचान
द(cid:232)तावेज(cid:585) म(cid:581) से कोई एक प्र(cid:232)तुत करना होगा:
i. आधार कार्ड,
ii. मनरेगा जॉब कार्ड,
iii. ब(cid:583)को / डाकघर(cid:585) (cid:622)वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
iv. (cid:302)म मंत्रालय की योजना के अ(cid:219)तर्गत जारी (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य बीमा (cid:232)मार्ट कार्ड,
v. ड्राइविंग लाइसे(cid:219)स, vi. पैन कार्ड,
vii. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई (cid:622)वारा जारी किए गए (cid:232)मार्ट कार्ड,
viii. भारतीय पासपोर्ट,
ix. फोटोयुक्त प(cid:581)शन द(cid:232)तावेज,
100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 अप्रैल 2024/15 चैत्र, 1946x. के (cid:219)द्र/रा(cid:207)य सरकार/लोक उपक्रम/प(िcid:222)लक लिमिटेड कं पनिय(cid:585) (cid:622)वारा अपने कर्मचारिय(cid:585) को जारी
किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
xi. सांसदो/विधायक(cid:585) /विधान परिष(cid:622) सद(cid:232)य(cid:585) को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,और
xii. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड़, सामाजिक (cid:219)याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार।
8. एपिक के संबंध म(cid:581), लेखन अशु(cid:622)धि, वर्तनी की अशु(cid:622)धि इ(cid:215)यादि को नजरअंदाज कर
देना चाहिए बशत(cid:591) निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनि(िcid:230)चत की जा सके । यदि कोई निर्वाचक फोटो
पहचान पत्र प्रदशिर्त करता है, जो कि किसी अ(cid:219)य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजि(cid:232)ट्रीकरण
9. उक्त पैरा 7 म(cid:581) किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक(cid:585) को जो अपने पासपोर्ट म(cid:581) विवरण(cid:585)
के आधार पर लोक प्रतिनिधि(cid:215)व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलिय(cid:585) म(cid:581)
पंजीकृ त ह(cid:583), मतदान के (cid:219)द्र म(cid:581) के वल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अ(cid:219)य पहचान द(cid:232)तावेज नहीं) के आधार
पर ही पहचाना जाएगा।
| क्रम सं. | राÏय | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम |
| 1. | बिहार | 195-अगिआंव (अ.जा.) |
| 2. | ग ुजरात | 26-विजापुर |
| 108-खंभात | ||
| 136-वाघोडिया | ||
| 85-माणावदर | ||
| 83-पोरबंदर | ||
| 3. | हरियाणा | 21-करनाल |
| 4. | झारखÖड | 31-गाÖडे |
| 5. | महाराçट्र | 30-अकोला पæिचम |
| 6. | त्रिपुरा | 7-रामनगर |
| 7. | उƣर प्रदेश | 136-ददरौल |
| 173-लखनऊ पूर्व | ||
| 292-गɇसड़ी | ||
| 403-दुɮघी (अ.ज.जा.) | ||
| 8. | पæिचम बंगाल | 62-भगवन गोला |
| 113-बड़ानगर | ||
| 9. | तेलंगाना | 71-सिकं दराबाद कɇ ट (अ.जा.) |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 18-धर्मशाला |
| 21-लाहौल और èपीति (अ.ज.जा.) | ||
| 37-सुजानपुर | ||
| 39-बड़सर | ||
| 42-गगरेट | ||
| 45-कु टलैहड़ | ||
| 11. | राजèथान | 165-बागीदोरा (अ.ज.जा.) |
| 12. | कर्नाटक | 36-शोरापुर (अ.ज.जा.) |
| 13. | तमिलनाडु | 233-विलावानकोडे |
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।