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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 09, 10 April 2024

Published 10 April 2024

Gazette no.
09
Gazetteid
09/GAZETTE/2024-10/04/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-04-10.09_gazette_2024-10_04_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 10 अप्रैल, 2024/21 चैत्र, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला -171009, 2 अप्रैल, 2024

संख्याः3-31/2023-ई.एल.एन.---भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्ज़िट/2024/एसडीआर/खण्ड-।, दिनांक 28 मार्च, 2024, तदानुसार 8 चैत्र, 1946 (शक्‌) जो कि 09—राजपत्र/2024-10-04-2024 (513) 514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 लोक सभा के साधारण निर्वाचन-2024, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2024 और 12 राज्यों मे 25 विधान सभाओं के उप-निर्वाचन में किसी भी प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रातः 7ः00 बजे से 1 जून, 2024 (शनिवार) सांय 6ः30 बजे तक की अवधि के लिए रोक लगाने के बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

मनीष गर्ग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

---------

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

दिनांकः 28 मार्च, 2024 8 चैत्र, 1946 (शक्‌) 2. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ''(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थातः-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के सम्बन्ध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगीे और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगीे और मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रहेगी;

515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946

परन्तु भिन्न भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के सम्बन्ध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगीे और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रहेगी ।

(3) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।''

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्‌न 07ः00 बजे तथा 1 जून, 2024 (शनिवार) को अपराह्‌न 6ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन और लोक सभा के साधारण निर्वाचन के साथ-साथ आयोजित कराए जाने वाले आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2024 एवं 12 राज्यों मे 25 विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों (संलग्नक-1 के अनुसार) के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के सम्बन्ध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

एस.बी.जोशी, प्रधान सचिव।

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संलग्नक-I

क्रम सं. राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एंव नाम
1. बिहार 195-अगिआंव ( अ.जा.)
2. गुजरात 26-विजापुर
3. 108- खंभात
4. 136-वाधोडिया
5. 85-माणावदर
6. 83-पोरबंदर
7. हरियाणा 21-करनाल
8. झारखण्ड 31-गाण्डे
9. त्रिपुरा 7-रामनगर
10. उतर प्रदेश 136-ददरौल
11. 173-लखनऊ पूर्व
12. 292-गैंसड़ी
13. 403-दुद्धी (अ.ज.जा.)
14. पश्चिम बंगाल 62-भगवन गोला
15. 113-बड़ानगर
16. तेलंगाना 71-सिकंदराबाद कैंट (अ.जा.)
17. हिमाचल प्रदेश 18-धर्मशाला
18. 21-लाहौल और स्पीति (अ.ज.जा.)
19. 37-सुजानपुर
20. 39-बड़सर
21. 42-गगरेट
22. 45-कुटलैहड़
23. राजस्थान 165-बागीदोरा (अ.ज.जा.)
24. कर्नाटक 36-शोरापुर (अ.ज.जा.)
25. तमिलनाडु 233-विलावानकोडे
516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001

NOTIFICATION

Dated: 28th March, 2024 Chaitra 8, 1946 No. 576/EXIT/2024/SDR/Vol.-I .—Whereas, the schedule for the General Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim, 2024 and bye-election to 25 Assembly Constituencies in 12 States (as per annexure-1) as announced by the Election Commission vide Press Notes No. ECI/PN/23/2024 and No. ECI/PN/24/2024 both dated 16th March 2024 read with Press Note No. ECI/PN/32/2024 dated 27th March, 2024.

2. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order,

notify the date and time having due regard to the following, namely:—

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the

hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after

closing of the poll in all the States and Union territories;

(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may

commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of

poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the

period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll

and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7:00 A.M. on 19th April, 2024 (Friday) and 6:30 P.M. on 1st June, 2024 (Saturday) as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim, 2024 and bye-election to 25 Assembly Constituencies in 12 States (as per annexure-1) to be held simultaneously with the general election to Lok Sabha, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with the aforesaid general elections and bye-elections.

By order,

S.B.JOSHI, PR. SECRETARY.

____________

Annexure-I

S. No. Name of State Assembly Constituency No. & Name
1. Bihar 195-Agiaon (SC)
2. Gujrat 26-Vijapur
3. 108-Khambhat
4. 136-Vaghodia
5. 85-Manavadar
6. 83-Porbandar
7. Haryana 21-Karnal
8. Jharkhand 31-Gandey
9. Tripura 7-Ramnagar
10. Uttar Pradesh 136-Dadraul
11. 173-Lucknow East
12. 292-Gainsari
13. 403-Duddhi (ST)
14. West Bengal 62-Bhagawangola
15. 113-Baranagar
16. Telangana 71-Secunderabad Cantt.(SC)
17. Himachal Pradesh 18-Dharamshala
18. 21-Lahaul & Spiti (ST)
19. 37-Sujanpur
20. 39-Barsar
21. 42-Gaget
22. 45-Kutlehar
23. Rajasthan 165-Bagidora (ST)
24. Karnataka 36-Shorapur (ST)
25. Tamil Nadu 233-Vilavancode
518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946

Office of the Additional District Magistrate-cum-Administrator (Mashobra Post Office

Building) Shimla, District Shimla (H.P.)

'DRAFT'

Rehabilitation and Resettlement Scheme for affected families of Mohal Bazaar Mashobra,

Ward No 21 lower Dhalli MC Shimla, Tehsil Shimla (Rural) Distt. Shimla

due to acquisition for Mashobra Post Office Building

Mohal Bazaar Mashobra:-

In this Mohal land measuring 387.56 Sq meter from 1 landowner is under acquisition which is located in Bazaar Mashobra and this area falls under Ward No 21 lower DhalIi MC Shimla Distt Shimla.

Particulars of land owners, tenants, land holding, land under acquisition, Aadhar Number and Landless agricultural labourer etc., collected during survey and census this Mohal are as under:—

(i) Particulars of landowners with Aadhaar number their total land holding, land and

immobile property or assets attached to the land which are to be acquired: -

During the survey and census particulars of landowner's, Aadhar No., Landless, Agricultureal labour details of their land holdings, under acquisition have been prepared and tabulated as under:—

Table No -1

महाल बाजार मशोबरा, तहसील शिमला (र्गामीण) , जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में अजित की जा रही भूमि, अचल सम्पति व् मालकान का विस्तृत विवरण

र्क. सं. नाम मालिक मय पता खसरा नन्बरान क ु ल अजित भ ूमि हिस्सा रकवा बी.-बि. अर्जन के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में अन्य रकबा पक्का मकान व् अन्य संरचना अर्जन के अधीन कच्चा मकान व् अन्य संरचना अर्जन के अधीन (गौशाला इत्यादि) मलकियती भूमि में पेड़ वर्ग विवरण
फल- दार ग ैर फल- दार सामान्य, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, मुस्लिम भ –मालिक का ू आधार संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 र्शी भगत राम पुत्र र्शी ख्याली राम, पुत्र कांशी राम , गाँव मशोबरा, तहसील शिमला (र्गामीण) जिला शिमला 1023 1056 1057 1058 1059 1060 1061 (किता-7) 387.5 6 वर्ग मीटर सालम 387.5 6 वर्ग मीटर 752.21 वर्ग मीटर मशोबरा डाक घर का भवन (पकका चार म जीला) ं मशोबरा डाक घर का भवन - - सामान्य 592646149040
519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 Table No – 2

विवरण भू-मालकान जिनकी सम्पूर्ण भूमि अर्जन के उपरान्त भूमिहीन हो रहे हैं व आजीविका प्रभावित

हुआ हो।

कर्म स . ं मालिक का नाम व् पता क ु ल मलकियती रकबा जो प्रभावित क्षेत्र क े भीतर का विवरण क ु ल रकबा में स अजित े रकबा शेष रकबा क्या भू-मालिक भ ूमिहीन हो रहा है ? क्या अर्जन से भू- मालिक की आजिविका प्रभावित हो रही है ? कृषि के अतिरिक्त अन्य आय के साधन विविरण 1 क े किस कर्म संख्या पर मालिक का नाम दर्शाया गया है
1 2 35 4 5 6 7 8
मामुर है |

In this Mohal, no landless due to acquisition of land. If any land owner is becoming landless, then affidavit should be taken from him/her.

Table No-3

अधिर्गहण के अधीन मकानों का विवरण

कर्म सं. मकान मालिक का नाम व् वतर्मान निवास स्थान पक्का मकान व् अन्य संरचना अर्जन के अधीन अर्जन के अधीन मकान का वतर्मान में किस उपयोग में लाया जा रहा है मकान मालिक का अर्जन क्षेत्र क े भीतर रिहायशी मकान के अत रिक्त प्रभावित क्षेत्र में रिहायशी मकान होने पर प ूर्ण विवरण| क्या मकान मालिक मकानही न हो रहे ह ै मकान मालिक मकानहीन की सूरत में मकान बनाने के लिए निजी भ ूमि उपलब्ध है कि नही निजी भूमि रिहायशी मकान बनाने क े लिए उपलब्ध न होने पर विस्थापितों को बसाने के लिए चयनित स्थान पर प ुनर्वास के लिए इच्छु क है या नहᱭ मकान मालिक आथिक सहायता से स्वयं मकान बनाने या निमित मकान का इच्छु क है मालिक का आधार नम्बर वर्ग विवरण 1 क े किस कर्म संख्या पर मलिक का नाम दर्शाया गया है
1 2 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 र्शी भगत राम प ुत्र र्शी ख्याली राम, पुत्र कांशी राम , गाँव मशोबरा, तहसील शिमला (र्गामीण) जिला शिमला मशोबरा डाक घर का भवन मशोबरा डाक घर का भवन - नही - पात्रता नही रखता है | पात्रता नही रखता है 592646149040 सामान्य 1
520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 Table No – 4

विवरण मालकान के रिहायशी मकान अर्जन के कारण मकानहिन हो रहे हैं की सूची

कर्म सं. मकान मालिक का नाम व् वतर्मान निवास स्थान पक्का मकान व् अन्य संरचना अर्जन के अधीन कच्चा मकान व अन्य संरचना अजु र्न के अधीन अर्जन के अधीन मकान का वतर्मान म किस ें उपयोग में लाया जा रहा है मकान मालिक का अर्जन क्षेत्र के भीतर रिहायशी मकान के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र म रिहायशी ें मकान होने पर पूर्ण विवरण क्या मकान मालिक मकानहीन हो रहा है ? मकान मालिक मकानहीन की सूरत में मकान बनाने क े लिए निजी भूमि उपलब्ध है या नही | निजी भूमि रिहायशी मकान बनाने क े लिए उपलब्ध न होने पर विस्थापितों को बसाने के लिए चयनित स्थान पर प ुनर्वास के लिए इच्छु क है या नहᱭ मकान मालिक आथिक सहायता से स्वयं मकान बनाने या निमित मकान का इच्छु क है ? विवरण 1 के किस कर्म संख्या पर मलिक का नाम दर्शाया गया है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
मामुर है |

(1) List of houses under Acquisition: In MohaI Bazaar Mashobra, no houseless are under acquisition. If any land owner is becoming houseless, then affidavit should be taken from him/her.

Table No-5

अर्जन से पूर्व ही भूमिहीन वह जिनकी आजीविका का मुख्य र्सोत अधिर्गहित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है भूमि पर किराएदार, राजस्व अभिलेख में दर्ज काश्तकार इत्यादि अर्जन के कारण आजीविका

खोने वालों की सूची

कर्म सं. नाम मालिक नाम काश्तकार खसरा नंबर रकबा (बिघा) राजस्व अभिलेख में किस्म काश्तकार विवरण 1 के किस कर्म संख्या पर मलिक का नाम दर्शाया गया है
1 2 3 4 5 6 7
मामुर है |

(1) Particulars of a family which does not own any land but a member of agricultural

labourer, tenants or holding of usufruct right, share coppers, artisans who are

working in the affected area for the last 3 years prior to the acquisition of the land

whose primary sources of livelihood stand affected by the acquisition of land.

During the survey and census, no case of affected families were fund whose primary sources of livelihood stand affected.

521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 Table No-6

प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति, मानसिक विकलांग, शारीरिक विकलांग मालकान जिनकी भूमि अजित की जा रही है एवं अन्य इसी प्रकार के स्थानीय निवासियों की सूची

कर्म स . ं नाम, आयु, शेक्षणिक योग्यता, ᳞वसाय व् वतर्मान निवास अनुसूचित जाति से सम्बन्धित ᳞क्ति अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित ᳞क्ति मानसिक विकलांग शारीरिक विकलांग यदि भूमि अर्जन के अधीन है तो भू- मालिक विविरण 1 के किस कर्म स ंख्या में दर्शाया गया है ? अन्य विवरण
1 2 3 4 5 6 7 8
मामूर है |

(i) Particulars of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who lost any of

their forest rights due to acquisition of land.

No private forest land is under acquisition affecting the rights. Hence, Nil.

(ii) Particulars of family whose primary source of livelihood for 3 years prior to the

acquisition of the land is dependent on forestor water bodies and includes gatherers of

forest produce, hunters, fisher folk and boatmen and such livelihood are affected due

to acquisition of land.

During the survey and census no such family found. (iii) A member of the family who has been assigned land by the State Govt. or the Central Govt. under any of its schemes and such land is under acquistion. Nil.

(iv) Particulars of trades or businesses in the affected area:.

Nil.

(v) List of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe the

handicapped or physically challenged persons in the affected area.

No Scheduled Caste families are under acquisition and no land of Scheduled Tribe is under acquisition. Details of such families are given.

Table No-7

विवरण सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना है |

कर्म सं. गांव का नाम पंचायत का नाम सामूहिक सम्पति व संसाधन जो अर्जन के अधीन है
श्मशान घाट/कब्रिस्तान पुल/झूला इत्यादि अन्य विविरण
1 2 3 4 5 6
मामुर है |

affected, where resettlement of affected families is involved .

Nil.

522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 Table No-8

उन सुविधाओं और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना है जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना है की सूची

कर्मांक गांव का नाम पंचायत का नाम विवरण सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं जहां प्रभावित परिवारों को पुनर्वास किए जाने से प्रभावित होंगे विवरण
1 2 3 4 5
मामुर है |

(i) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be

affected, where resettlement of affected families is involved.

Nil

(ii) Details of any common property resources being acquired.

Nil

(iii) List of infrastructures in the affected area.

Nil

(iv) Particulars of entitlements On the basis of above, the rehabilitation and resettlement entitlements of each affected family in accordance with Schedule-II of Act, 2013 in respect of Mohal Bazaar Mashobra is Nil.

Table No-9

अर्जन किए जा रहे सामूहिक सम्पति व संसाधनों का विवरण

कर्म सं. गांव का नाम प ंचायत का नाम सामूहिक सम्पति व संसाधन जो अजित के अधीन है
क ु हल/ चश्मा/ बावड़ी इत्यादि पीने के पानी की पाइप लाइन/ नल इत्यादि कच्चा, पक्का आम रास्ता स्कू ल सरकारी व गैर सरकारी व खेल का मैदान सभी प्रकार की सरकारी संपत्ति शमशान घाट/ कब्रिस्तान प ुल/ झूला इत्यादि सामूहिक एकत्र होने का स्थान चारा- गाह अन्य सम्पति व संसाधन विवरण
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 मशोबरा नगर निगम शिमला वार्ड न0 -21 लोअर ढली | - - - - मशोबरा डाक घर का भवन - - - - - -
523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 Table No - 10

महाल बजार मशोबरा, तहसील शिमला (र्गामीण) , जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में अजित की जा रही निजी भूमि के भू-मालिकों का उस भूमि पर निर्भरता का विवरण

कर्म स . ं नाम मालिक मय पता खसरा नन्बरान क ु ल अजित भ ूमि रकवा बी.- बि. अर्जन के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र में अन्य रकबा खाना नo 0 6 में दर्शये गए रकवा पर क्या परिवार प ूर्णतया निर्भ है या नही यदि निर्भर उनही तो अन्य साधन जैसे कि अन्य भूमि व् नौकरी इत्यादि का विवरण टिप्पणी
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 र्शी भगत राम पुत्र र्शी ख्याली राम पुत्र कांशी राम , गाँव मशोबरा, तहसील शिमला (र्गामीण) जिला शिमला 1023 1056 1057 1058 1059 1060 1061 (किता-7) 387.56 वर्ग मीटर 387.56 वर्ग मीटर 752.21 वर्ग मीटर नहᱭ - -

Table No – 11

उपरोक्त के आधार पर पुनर्वास और पुनस्र्थापन के लिए अधिनियम 2013 की अनुसूची -11 के अनुसार मोहाल बाजार मशोबरा के प्रतेक परिवार निम्न प्रकार से है

र्क. सं. नाम मालिक मय पता विस्थापन की दशा में आवासन इकाई की ᳞वस्था भूमि क े लिए भूमि विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना वाषिकी या नियोजन का विकल्प विस्थापित क ु टुब के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाहन अनुदान विस्थापित क ु टुब के लिए परिवहन खर्च पुशबाड़ा/ छोटी द कान ु खर्च कारीगर, छोटे ᳞ापारी और कतिप्य अन्य के लिए एक बारगी अनुदान मच्छली पकड़ने का अधिकार एकबारगी पुनर्᳞व- स्थापन भत्ता स्टाम्प शुक्ल और रजिस्ट्री -करण फीस भू- मालिक का आधार संख्या टिप्पणी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 र्शी भगत राम पुत्र र्शी ख्याली राम, पुत्र कांशी राम गाँव मशोबरा, तहसील शिमला (र्गामीण) जिला शिमला - - - 500000/- - - - - - 50000/- - 5926461 49040 -

Sd/-

Addl. District Magistrate –cum-Administrator,

Distt. Shimla (H.P.),

524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th April, 2024

File No. HOME-B-B(15)1/2020.—Whereas Sh. Tarun Walia, a member of H.P. Judicial Service, presently posted as Civil Judge-cum-JMFC-III, Una has tendered resignation to the Registrar General, Himachal Pradesh High Court from service under Himachal Pradesh Judicial Service.

And whereas, the Hon'ble High Court on consideration of his resignation has recommended that the same may be accepted.

And whereas said Sh. Tarun Walia has tendered resignation upon his selection in the Punjab Judicial Services and in order to join the same.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendation of the Hon'ble High Court is pleased to accept the said resignation of Sh. Tarun Walia, member of H.P. Judicial Service, with immediate effect.

By order,

ONKAR CHAND SHARMA Addl. Chief Secretary (Home).

____________

HOME DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 2nd April, 2024

File No. Home.B.B(10)1/2014-Vol-III-Loose.—In this department notification No. Home B.B(10)1/2014-Vol-III-Loose dated 27-03-2024, which is relating to revision/enhancement of Allowances in respect of Judicial Officers of the State, the present provision, specified in Column-II below against para(s), specified in Column-I, below may be read as specified in Column-III below:—

I II III
5(f) The quantum of petrol/diesel for the official cars shall be raised to the actual consumption for official purposes duly certified by the officer concerned and supported by the log book. The official cars shall be permitted to be used by the Judicial officers for private purpose to the extent of 300 kms per month subject to payment of charges per km. as prescribed by the State Government which is being charged by the Government for such use by the senior officials The quantum of petrol/diesel for the official cars shall be raised to the actual consumption for official purposes duly certified by the officer concerned and supported by the log book. The official cars shall be permitted to be used by the Judicial officers for private purpose to the extent of 300 kms per month.
in the State. Private use of the official car shall be calculated on half yearly basis.
9(e) The advance increments shall be made available to the officers who acquired their degrees through regular studies as well as through distant learning programmes from the date of acquiring higher qualification or from the date of joining the service, whichever is later. The benefit of advance increments shall not be extended at the ACP stage (ACP I or II), as well as when the Officer is promoted from Civil Judge (Jr. Div.) to Civil Judge (Sr. Div.) and from Civil Judge (Sr. Div.) to District Judge cadre. The advance increments shall be made available to the officers who acquired their degrees through regular studies as well as through distant learning programmes from the date of acquiring higher qualification or from the date of joining the service, whichever is later. The benefit of advance increments shall be extended at the ACP stage (ACP I or II), as well as when the Officer is promoted from Civil Judge (Jr. Div.) to Civil Judge (Sr. Div.) and from Civil Judge (Sr. Div.) to District Judge cadre.
525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Home).

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

श्री हरीश कुमार पुत्र श्री सुख राम, निवासी गांव मलोथी, डाकघर छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती प्रिया शर्मा पुत्री श्री महाराज, निवासी वी0एम0वाई0 चरोदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री हरीश कुमार पुत्र श्री सुख राम, निवासी गांव मलोथी, डाकघर छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती प्रिया शर्मा पुत्री श्री महाराज, निवासी वी0एम0वाई0 चरोदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 01-01-2018 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत छकोह, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव ग्राम पंचायत छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें। 526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 01-01-2018 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2024 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री हरीश कुमार पुत्र श्री सुख राम, निवासी गांव मलोथी, डाकघर छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती प्रिया शर्मा पुत्री श्री महाराज, निवासी वी0एम0वाई0 चरोदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव ग्राम पंचायत छकोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुन्दर राम, निवासी गांव बुंगाड़, डाकघर सुर्इं सुरहाड़, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती रूचि शर्मा पुत्री श्री हंस राज शर्मा, निवासी गांव भटेड़ ऊपरली, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, . . प्रार्थीगण। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सुन्दर राम, निवासी गांव बुंगाड़, डाकघर सुई सुरहाड़, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रूचि शर्मा पुत्री श्री हंस राज शर्मा, निवासी गांव भटेड़ ऊपरली, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 29-03-2023 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत सुर्इं सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव ग्राम पंचायत सुईं सुरहाड़, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 29-03-2023 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2024 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा अनिल कुमार पुत्र श्री सुन्दर राम, निवासी गांव बुंगाड़, डाकघर सुईं सुरहाड़, तहसील527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रूचि शर्मा पुत्री श्री हंस राज शर्मा, निवासी गांव भटेड़ ऊपरली, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव ग्राम पंचायत सुईं सुरहाड़, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री धर्मपाल, हि0प्र0से0, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

चमन लाल पुत्र श्री देश राज, निवासी गांव व डाकघर नकराणा, ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर। विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चमन लाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नकराणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि निम्न प्रकार से हैः--

क्र0 स 0 ं नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. कावेश ठाकुर पुत्र 23-08-2022

अतः ग्राम पंचायत नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-04-2024 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत नकराणा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा। 528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 आज तारीख 16-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

(धर्मपाल, हि0प्र0से0), उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री दीपक पोपली पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव कोहलवी, डाकघर रघुनाथपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती तानिया कल्याण पुत्री श्री विजय कल्याण, निवासी मकान नं0 64, डियारा सैक्टर बिलासपुर, . . प्रार्थीगण। जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री दीपक पोपली पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव कोहलवी, डाकघर रघुनाथपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती तानिया कल्याण पुत्री श्री विजय कल्याण, निवासी मकान नं0 64, डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होेंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 03-10-2020 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार शीतला माता मन्दिर सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 03-10-2020 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2024 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री दीपक पोपली पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव कोहलवी, डाकघर रघुनाथपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती तानिया कल्याण पुत्री श्री विजय कल्याण, निवासी मकान नं0 64, डियारा सैक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 आज दिनांक 26-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री सोहन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/2023 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 12-04-2024 श्री ईश्वर कुमार पुत्र बालक राम मुख्तयारेआम 1. सोहन लाल, 2. नानकू, 3. देवी राम, 4. मनसा राम पुत्र नारंगू, निवासीगण राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . वादीगण।

बनाम

1. प्रताप चन्द, 2. मस्त राम, 3. सोभू राम, 4. चौधरी राम, 5. वरफू पुत्र तोलू राम, 6. जय राम, 7. राजिन्द्र कुमार, 8. विपन कुमार, 9. सुरिन्द्र कुमार पुत्र व, 10. श्रीमती गुज्जरी देवी विधवा गलोरा, 11. चन्द्रमणी, 12. पवन कुमार, 13. विशाल कुमार, 14. केवल राम पुत्र व, 15. श्रीमती कुंगला देवी, 16. श्रीमती रूमला देवी, 17. कुमारी शारदा पुत्रियां धोवू, निवासीगण राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील . . प्रतिवादीगण। मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 63 मिन, खतौनी नं0 187, खसरा नं0 230, रकबा तादादी 0-02-07 है0 स्थित महाल राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

इस अदालत में ईश्वर कुमार पुत्र बालक राम मुख्तयारेआम 1. सोहन लाल, 2. नानकू, 3. देवी राम, 4. मनसा राम पुत्र नारंगू, निवासीगण राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण बाबजूद समनों के हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त खाता का नियमानुसार तारीका तकसीम क्षेत्रीय कानूनगो भंगाल को तकसीम करने के लिए जारी कर दिया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 ब अदालत श्री सोहन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 03/2023 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 12-04-2024 श्री ईश्वर कुमार पुत्र बालक राम स्वयं व मुख्तयारेआम 1. सोहन लाल, 2. नानकू, 3. देवी राम, 4. मनसा राम पुत्र नारंगू, निवासीगण राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. . वादीगण।

बनाम

1. प्रताप चन्द, 2. मस्त राम, 3. सोभू राम, 4. चौधरी राम, 5. वरफू पुत्र तोलू राम, 6. जय राम, 7. राजिन्द्र कुमार, 8. विपन कुमार, 9. सुरिन्द्र कुमार पुत्र व, 10. श्रीमती गुज्जरी देवी विधवा गलोरा, 11. चन्द्रमणी, 12. पवन कुमार, 13. विशाल कुमार, 14. केवल राम पुत्र व, 15. श्रीमती कुंगला देवी, 16. श्रीमती रूमला देवी, 17. कुमारी शारदा पुत्रियां धोवू, निवासीगण राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील . . प्रतिवादीगण। मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 63 मिन, खतौनी नं0 186, खसरा कित्ता 8, रकबा तादादी 0-17-70 है0 स्थित महाल राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

इस अदालत में ईश्वर कुमार पुत्र बालक राम स्वयं व मुख्तयारेआम 1. सोहन लाल, 2. नानकू, 3. देवी राम, 4. मनसा राम पुत्र नारंगू, निवासीगण राजगुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण बाबजूद समनों के हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त खाता का नियमानुसार तारीका तकसीम क्षेत्रीय कानूनगो भंगाल को तकसीम करने के लिए जारी कर दिया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री सोहन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 04/2023 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 12-04-2024 श्री राम लाल पुत्र सन्त राम, निवासी नेकेहर, डा0 हराबाग, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . वादीगण।531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 बनाम

1. मनकू उपनाम मान चन्द, 2. अमर सिंह पुत्र धनिया, 3. सुरजीत सिंह, 4. शान्ता कुमार पुत्र व, 5. नीला देवी पुत्री व, 6. सुषमा देवी विधवा देव राज, 7. जेठू राम, 8. सेठू राम पुत्र कर्म सिंह, 9. अमरजीत पुत्र व, 10. जट्‌टी देवी विधवा देश राज, 11. पिंकू, 12. रिशी, 13. विनोद पुत्र धोवो, 14. गुमान चन्द पुत्र मंघरू, 15. सुनील कुमार, 16. रोहित कुमार पुत्र सौंकी राम, निवासीगण बड़ाग्रां, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 17. अनील चौहान पुत्र ओम प्रकाश, गांव, डा0 व तहसील पालमपुर, जिला . . प्रतिवादीगण। कांगड़ा (हि0प्र0)

विषय.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 63 मिन, खतौनी नं0 271 ता 278, खसरा कित्ता 112, रकबा तादादी 1-67-32 है0 स्थित महाल बड़ाग्रां, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) इस अदालत में श्री राम लाल पुत्र सन्त राम, निवासी नेकेहर, डा0 हराबाग, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने सम्बन्धी मुकद्दमा दायर किया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को नियमानुसार समन जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रतिवादीगण बाबजूद समनों के हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-04-2024 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा उक्त खाता का नियमानुसार तारीका तकसीम क्षेत्रीय कानूनगो भंगाल को तकसीम करने के लिए जारी कर दिया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Shashi Goswami s/o Sh. Rajender Goswami, r/o Village Dholiyar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Anita Kumari d/o Sh. Tilak Raj, r/o Ward No. 5, Village Saddun, P.O. Chowari, Tehsil . . Applicants. Bhatiyat, Distt. Chamba (H.P.)

Versus

1. General Public 2. Local Registrar, Nagar Panchayat Shahpur

. .Respondents. Subject.—Application for the Registration of Marriage u/s 8 of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 Shashi Goswami s/o Sh. Rajender Goswami, r/o Village Dholiyar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Anita Kumari d/o Sh. Tilak Raj, r/o Ward No. 5, Village Saddun, P.O. Chowari, Tehsil Bhatiyat, Distt. Chamba (H.P.) has filed an application for the Registration of Marriage u/s 8 of H.P. registration of Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 23-11-2010 Village Dholiyar, P.O. & Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an ojection personally or in writing before this court on or before 13-04-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/- KARTAR CHAND, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

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ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : 06/तह0/2024

तारीख पेशी : 16-05-2024 श्री दीप कुमार पुत्र श्री महिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 झमूंह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व मीना सिंह पुत्री जोगिन्दर सिंह, निवासी मकान नं0 416, गली नं0 3, नजदीक धर्मशाला, मनोहर नगर, गुरूग्राम, हरियाणा अब पत्नी श्री दीप कुमार पुत्र श्री महिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 झमूंह, तहसील . . प्रार्थीगण। जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी/राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।

प्रार्थीगण श्री दीप कुमार पुत्र श्री महिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 झमूंह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व मीना सिंह पुत्री जोगिन्दर सिंह, निवासी मकान नं0 416, गली नं0 3, नजदीक धर्मशाला, मनोहर नगर, गुरूग्राम, हरियाणा अब पत्नी श्री दीप कुमार पुत्र श्री महिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 झमूंह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि दिनांक 16-02-2018 कोे उनकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थीगणों ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को पंचायत टम्वर में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-05-2024 को दोपहर 2.00 बजे533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत अधिकारी टम्वर को जारी कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-03-2024 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म : दुरुस्ती

तारीख पेशी :

मदन लाल पुत्र श्री राणु राम, निवासी गांव व डाकघर सकडी खास, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके प्रलहाद के बजाये मदन लाल दर्ज करने बारे।

मदन लाल पुत्र श्री राणु राम, निवासी गांव व डाकघर सकडी खास, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सकडी खास, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रलहाद पुत्र राणु राम है, जबकि प्रार्थी का असल नाम मदन लाल पुत्र श्री राणु राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मदन लाल पुत्र श्री राणु राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हसताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /2023

आगामी पेशी :

लोतम राम पुत्र स्व0 श्री भोलू, निवासी गांव कमटन, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू . . प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

लोतम राम पुत्र स्व0 श्री भोलू, निवासी गांव कमटन, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड मोहाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में इनका नाम लोतम राम पुत्र नामालूम दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत रैला-II के परिवार रजिस्टर भाग-1 व अन्य दस्तावेजों में इनका नाम लोत राम पुत्र नामालूम दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती बारे एक शपथ-पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम राजस्व रिकार्ड मोहाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू में लोत राम पुत्र नामालूम के स्थान पर लोत राम उर्फ लोतम राम पुत्र स्व0 श्री भोलू दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे में कोई एतराज हो तो दिनांक 12-04-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मोहाल रैला कोठी भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकॉर्ड मेंं करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री तिलक राज पुत्र हंस राज, निवासी गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 2. श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री किशन चन्द, निवासी गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 श्री तिलक राज पुत्र हंस राज, निवासी गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री किशन चन्द, निवासी गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 21-10-2021 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत कुठियाडी के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 12-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) 1. श्री सुमित कुमार आनंद पुत्र राम प्रशाद, निवासी गांव प्रताप नगर अम्ब, वार्ड नं0 7, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती उर्वशी औजला पुत्री रोशन लाल औजला, निवासी गांव एच0 नं0 286, सैक्टर-80, एस0ए0एस0 नगर मोहाली (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे। श्री सुमित कुमार आनंद पुत्र राम प्रशाद, निवासी गांव प्रताप नगर अम्ब, वार्ड नं0 7, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती उर्वशी औजला पुत्री रोशन लाल औजला, निवासी गांव एच0 नं0 286, सैक्टर-80, एस0ए0एस0 नगर मोहाली (पंजाब) के साथ दिनांक 21-10-2021 को मुताबिक सिखी रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिनका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण नगर पंचायत अम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 12-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित नगर पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे। 536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 आज दिनांक 11-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार, भ-व्यवस्था वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0) मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 23-01-2024 पेशी दिनांक : 20-04-2024 नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण दीना नाथ व सरवण कुमार पुत्र श्री सेतू राम, निवासी गांव बल्ह रेहड़े, डा0 . . वादी। बल्ह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थीगण दीना नाथ व सरवण कुमार पुत्र श्री सेतू राम, निवासी गांव बल्ह रेहड़े, डा0 बल्ह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनके नाम महाल सकौहण, मौजा टीहरा तहसील बंगाणा, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1984-86 के खाता/खतौनी नं0 74 मिन/78 मिन, खसरा नम्बरान 168/6, 183, 184/1, 219, 347/3, कित्ता 5 में श्री दीनू-सरवन पुत्र श्री सेतू पुत्र दसौंधी दर्ज है जबकि उनके नाम दीना नाथ व सरवण कुमार पुत्र श्री सेतू राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके श्री दीनू उपनाम दीना नाथ व सरवण उपनाम सरवण कुमार पुत्रान सेतू राम पुत्र दसौंधी दर्ज किया जाये। प्रार्थीगण का शपथ-पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, (हि0प्र0) आधार कार्ड, राशन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर प्रार्थी श्री दीना नाथ के बैंक पास बुक की नकल, प्रार्थी श्री सरवण कुमार के पैन कार्ड की नकल मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 15-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)।537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्रीमती विभा भारद्वाज पुत्री सालीग्राम, वासी चन्दपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चन्दपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना में श्रीमती भोली पुत्री सालीग्राम की बजाये श्रीमती विभा भारद्वाज पुत्री सालीग्राम दर्ज करने बारे।

श्रीमती विभा भारद्वाज पुत्री सालीग्राम, वासी चन्दपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम श्रीमती भोली पुत्री सालीग्राम गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थिया का नाम श्रीमती भोली पुत्री सालीग्राम की बजाये श्रीमती विभा भारद्वाज पुत्री सालीग्राम सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो अपना उजर असालतन/वकालतन निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व अथवा दिनांक 16-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर रख सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह समझा जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 11-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Draupti w/o Late Sh. Surinder Singh aged 48 years, P.O. Dharogra, Tehsil Sunni, Sandoa (25), Shimla (H.P.)-171 019 declare that I have changed my name from Subhadra (Old Name) to Draupti (New Name) one and the same person. All concerned please note.

DRAUPTI

w/o Late Sh. Surinder Singh,

P.O. Dharogra, Tehsil Sunni,

Sandoa (25), Shimla (H.P.)-171 019.

538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अप्रैल 2024/21 चैत्र, 1946

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-04-10.09_gazette_2024-10_04_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-04-10.09_gazette_2024-10_04_2024.