Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 16, 23 April 2024

Published 23 April 2024

Gazette no.
16
Gazetteid
16/GAZETTE/2024-23/04/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-04-23.16_gazette_2024-23_04_2024
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 18th April, 2024

No. I/387197/2024.—In supersession of all previous Notifications and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3(I) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention 16—राजपत्र/2024-23-04-2024 (735)736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, IAS, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or retailers in district Bilaspur with immediate effect:—

Sr. No. of the article as per Schedule I of the said order Name of the Commodities Maximum Retail Price
12 Meat/Chicken/Fish
1. Meat goat/Bheda 500.00 per kg.
2. Meat Pig 250.00 per kg.
3. Chicken Dressed 200.00 per kg.
4. Broiler Dressed 210.00 per kg.
5. Fish Un-fried 220.00 per kg.
6. Fish Fried 320.00 per kg.
7. Chicken Alive 140.00 per kg.
17 Cooked Food served in any Dhaba/ Establishment
1. Chapati Tandoori 8.00 per chapatti
2. Chapati Tawa 7.00 per chapatti
3. Prantha Stuffed 20.00 per prantha
4. Full Diet ( Rice Chapati with Dal & Vegetables). 70.00 Full Diet
5. Rice full plate 50.00 per plate
6. Dal Fried 60.00 per plate
7. Meat Curry 130.00 per plate
8. Chicken Curry 110.00 per plate
9. Vegetable Special 80.00 per plate
10. Matar/PalakPaneer 90.00 per plate
11.Two Puri with Sabji/Channa, Dahi 50.00 per plate
12. Raita 50.00 per dish plate
18 Milk/Curd/Paneer
1. Milk all brands ( In Packets) As per print rate
2. Paneer 300.00 per kg.
3. Curd 70.00 per kg.
20 Cold Drinks
1. Cold Drinks of all Brands As per print rate

Note:—

1. One plate of meat/chicken curry should have 200 grams net meat pieces i.e. at least minimum 5 pieces and 100 grams of gravy.

2. Matar Paneeer, Palak Paneer etc. must have atleast 100 grams cheese

3. In the packed commodities i.e. bread / milk etc., the price, date of packing should be as W & M Commodities package Act, 1976.

4. Every dealer/ shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises, which should be duly singed by the owner/manager.

737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 5. On the demand of the customer, every shopkeeper shall issue cash memo/bill to the

customer.

This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication

in the Official Gazette.

Sd/- (ABID HUSSAIN SADIQ, IAS), District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

____________

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated,the 18th April, 2024

No. I/387199/2024.— Whereas, the Government of Himachal Pradesh, vide Notification No. FDS-A(3)-7/2016-I, dated 9th May, 2023, has invoked the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977. Therefore, in supersession of all previous notifications issued in this behalf and in exercise of the powers vested in me under Sub-clause(d) of clause 3(1) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, I.A.S, District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur, do hereby fix the maximum margin of profit on the commodities listed in schedule-I appended to the order ibid, which dealers in Bilaspur District can charge on wholesale and retail sale transactions, as under:—

Schedule-I NaN
S.No. Name of Commodity Maximum wholesale Margin Maximum retail sale margin NaN
1. Foodgrains (Wheat, Grams, Barley and Rice) including their products 2½% 5½% NaN
2. Gur, Shakkar & Khandsari 2½% 5½% NaN
3. Sugar 2½% 5½% NaN
4. Pulses(All kinds) 2½% 5½% NaN
5. Paper 2½% 5½% NaN
6. Liquefied Petroleum Gas RSP+additional cooliage fixed by the District Magistrate, Bilaspur. NaN
7. Kerosene Oil As fixed by the District Magistrate, Bilaspur from time to time. NaN
8. Diesel As fixed by the Oil Companies from time to time. NaN
9. Coarse wool/common cloth 2½% 5½% NaN
10. Eggs 5% 7½% NaN
11. Bread 7½% 8½% NaN
OR NaN
As per print rates NaN
12. Meat, Chicken and Fish As fixed by the District Magistrate, Bilaspur from time to time. NaN
13. Edible Oil/Vegetable Oil/H.V.Oil, except Loose Mustard Oil and those sold in packets. 2½% 4% OR as per printed price NaN
14. Cooked Food served in any establishment excluding Hotels/Restaurant registered with the Tourism department. As fixed by the District Magistrate, Bilaspur from time to time. NaN
15. Milk, Curd and Cottage Cheese As fixed by the District Magistrate, Bilaspur time to time. NaN
16. Fruits and Vegetables: NaN
1. Fruits 5%+(1% market fee if applicable). 24% (including freight charges, Loading, unloading, wastages and other incidental charges). NaN
2. Non-Perishable vegetables: [Onion, Potato, Garlic, Ginger, Taro Roots(Arbi) and Zimikand]. 5%+(1% market fee if applicable). 24% (including freight charges, Loading, unloading, wastages and other incidental charges). NaN
2. All other perishable vegetables 5%+(1% market fee if applicable). 39% (including freight charges, Loading, unloading, wastages and other incidental charges). NaN
17. Bottled Beverages As per company's printed price. NaN

Terms and Conditions:—

1. The element of expenditure, incurred/actually paid by a dealer to be taken into account for computing the landed cost of the commodities listed above. i.e.

(i)Purchase Price, (ii) Freight, (iii) Central/Local Taxes/GST, (iv) Loading, un-loading, Carriage, (v) Market Fee, (vi) Interest on capital@ 1% for Wholesaler and Retailer on item no.1 to 5 above, (vii) Other incidental charges @1% for Wholesaler and Retailer on item no. 1 to 5 above.,(viii) 1% shortage may be allowed over and above the margin of profit calculated as per instructions. No shortage will however be allowed in the case of H.V.Oil sold in packs upto 5kgs. In the case of Gur, Shakkar and Khandsari shortage upto 2% may be allowed.

Note.—This condition will not be applicable on fruits and vegetables, as all incidental charges have already been included in their retail margin of profit.

2. The dealer engaged in Wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

3. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:

1. Foodgrains, Gur, Shakkar, Khandsari, Sugar, Pulses, Salt = One Quintal 2. Bread = Ten Number739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 3. Paper = One Ream 4. Eggs = One Hundred 5. Fruits and Vegetables = 20 Kgs 6. Meat, Chicken, Fish, Curd and Cottage Cheese = 10 Kgs 7. Bottled Beverages = 24 Nos.

4. The below terms and conditions will be applicable for vegetables & fruits:—

(4.1) No Wholesaler or retailer shall charge more than the margin of profit as fixed above.

(4.2) Every Commission Agent/Wholesaler in Vegetable Market shall issue Form R to every farmer/grower at the time of purchase of fruits and vegetable form them and retain its one copy with him/her.

(4.3) Every Commission Agent/Wholesaler in Vegetable Market shall issue From Q to every retailers showing rates of each fruit and vegetable sold to the retailers. On this Form /Cash memo, he or she shall display rate of the fruits/vegetables as per Form R and Charge his/her margin of profit/ commission as shown at column 3 above, which shall be shown separately on Form Q and he/she shall retains its one copy with him/her.

(4.4) The Dealer engaged in wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station. (4.5) Every Retailers shall display price list of the fruits and vegetables available with him/her in business premises in such a way that it may easily be seen by every customer.

(4.6) Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:—

Fruits and Vegetables = 20 Kg.

(4.7) All Sub-Divisional Magistrates, all Deputy Superintendent of Police and all Inspectors Food Civil Supplies and Consumers Affairs, in Distt. Bilaspur shall ensure compliance of this notification in letter and spirit.

(4.8) The Secretary, APMC Bilaspur shall ensure issuance of Form-R and From-Q by the Commission Agent in Vegetable markets in the district. This notification shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

Sd/- (ABID HUSSAIN SADIQ, IAS), District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st April, 2024

No. HHC/ Estt.3(553)/2004.—03 days commuted leave w.e.f. 20-03-2024 to 21-03-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Karan Singh Kanwar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Karan Singh Kanwar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Karan Singh Kanwar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 30th March, 2024

No. HHC/Admn.16(7)74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, u/s 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Nayana (HIM/292/2021) Advocate, as Oath Commissioners at Baijnath for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Registrar (Admn.).

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 28th March, 2024

No. HHC/GAZ/14-406/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 01 day commuted leave for 28-11-2023 in favour of Ms. Megha Sharma, Civil Judge-cum-JMFC, Jogindernagar.

741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 Certified that Ms. Megha Sharma had joined the same post and at the same station from

where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Megha Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Jogindernagar, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 28th March, 2024

No. HHC/Admn.E.5(13)2023.—Sh. Bhagat Singh, Chief Administrative Officer of the office of District & Sessions Judge, Chamba, H.P., shall stand retired from service with effect from 31-03-2024 (AN) on attaining the age of superannuation as per the provision of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st April, 2024

No. HHC/ Estt.3(408)/95-I.—04 days commuted leave w.e.f. 12-03-2024 to 15-03-2024 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Sanjeev Layal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/- Registrar General.

742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st April, 2024

No. HHC/GAZ/14-398/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave w.e.f. 01-04-2024 to 06-04-2024 with permission to prefix 31-03-2024 being Sunday and suffix 07-04-2024 being Sunday in favour of Sh. Vikas Kapoor, Civil Judge-cum- JMFC, Indora.

Certified that Sh. Vikas Kapoor is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vikas Kapoor would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Indora but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd April, 2024

No. HHC/GAZ/14-366/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 06-11-2023 to 10-11-2023 and 05 days earned leave w.e.f. 30-01-2024 to 03-02-2024 with permission to suffix Sunday falling on 04-02-2024 in favour of Sh. Vishal Tiwari, Civil Judge-cum-JMFC, Court No. II, Amb, H.P. Certified that Sh. Vishal Tiwari had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal Tiwari would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Court No. II, Amb, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd April, 2024

No. HHC/ GAZ/14-409/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 04 days commuted leave w.e.f. 02-01-2024 to 05-01-2024 in favour of Ms. Sharuti Bansal, Civil Judge-cum-JMFC, Chopal, H.P.

743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 Certified that Ms. Sharuti Bansal had joined the same post and at the same station from

where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sharuti Bansal would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMFC, Chopal, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd April, 2024

No. HHC/GAZ/14-291/2006-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 13 days earned leave w.e.f. 25-11-2023 to 07-12-2023 in favour of Sh. Subhash Chander Bhaseen, Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba.

Certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Chamba, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd April, 2024

No. HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In partial modification to Notification No.HHC/GAZ/14- 52/74-VII-26-48, dated 1st April, 2024, following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadre of Senior Civil Judges and Civil Judges are hereby ordered with immediate effect:—

1. Sh. Nishant Verma, Senior Civil Judge-cum-ACJM-III, Shimla is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum-ACJM-II, Shimla.

2. Ms. Sonia Gupta, Civil Judge-cum-JMFC-VIII, Shimla is transferred and posted as Civil Judge-cum-JMFC, Bilaspur.

744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 Note.—All the Judicial Officers under transfer by orders dated 01-04-2024 and of even date

shall join their new place(s) of posting on or before 10-04-2024.

By order of Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

__________

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्‌दमा नं0 : /2024 किस्म मुकद्‌दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 25-04-2024 उमा शर्मा पुत्री किशोर चन्द, निवासी महाल गदियाड़ा, डा0 डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थिया उमा शर्मा पुत्री किशोर चन्द, निवासी महाल गदियाड़ा, डा0 डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम उमा शर्मा पुत्री किशोरी चन्द है, उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टि दर्ज है। जबकि महाल गदियाड़ा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम बबली पुत्री किशोर चन्द दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः महाल गदियाड़ा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती करके बबली पुत्री किशोर चन्द के बजाए उमा शर्मा पुत्री किशोर चन्द करने उपरान्त सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे। अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2024 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-------------

ब अदालत डॉ0 वरूण गुलाटी, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01/2024 तारीख दायर : 28-03-2024 तारीख पेशी : 26-04-2024 अनुवान.--पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करना।745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 राम प्यारी सुपुत्री सौकी राम, निवासी बड़ा भंगाल, डाकखाना बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--इश्तहार राजपत्र बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया राम प्यारी सुपुत्री सौकी राम, निवासी बड़ा भंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 21-10-1975 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा में हुआ है। जिसका जन्म तिथि पंजीकरण जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 21-10-1975 को ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के अभिलेख में पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2024 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 05-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्‌दमा तारीख दायर तारीख पेशी 18/T/2023 नाम दुरुस्ती 22-09-2023 26-04-2024 राज लाल बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राज लाल पुत्र केसरू, वासी चमेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राज लाल पुत्र केसरू, वासी चमेटी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में राज कुमार दर्ज है जबकि उसका सही नाम राज लाल है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके राज लाल किया जाए। अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 26-04-2024 को सुबह 746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-------------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) केस नं0 किस्म मुकद्‌दमा तारीख दायर तारीख पेशी 12/T/2023 नाम दुरुस्ती 15-07-2023 26-04-2024 समीर बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र.-नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री समीर शर्मा पुत्र श्रीमती बिमला देवी, वासी कौलापुर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री समीर शर्मा पुत्र श्रीमती बिमला देवी, वासी गांव कौलापुर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में समीर दर्ज है जबकि उनका सही नाम समीर शर्मा उर्फ समीर कुमार है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके समीर शर्मा उर्फ समीर कुमार किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 26-04-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे, उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-------------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 02/एन.टी./2024 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 26-04-2024747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946

वशिन्दर शर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री वशीन्दर शर्मा सुपुत्र श्री सरण दास, निवासी गांव बालू, डा0 सल्याणा, उप-तहसील पंचरूखी, जिला कांगडा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सरणदास पुत्र श्री गोविंद राम है परन्तु महाल बालू पटवार वृत्त सल्याणा के राजस्व रिकार्ड में राम सरण पुत्र श्री गोविंद राम दर्ज है जोकि गलत है जबकि असल में प्रार्थी के पिता का नाम सरण दास पुत्र श्री गोविंद राम है। अतः सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-04-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थी के पिता का नाम श्री राम शरण पुत्र श्री गोविंद राम के बजाए सही नाम रामशरण उपनाम सरण दास पुत्र श्री गोविंद राम की दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री रूप सिंह नेगी, नायब तहसीलदार, बैजनाथ, समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा मकफूद-उल-खबरी श्रीमती नीशा देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र स्व0 सौकी राम, निवासी महाल सुहडु, डा0 कन्द्राल, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत कन्द्राल

प्रार्थिया श्रीमती नीशा देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र स्व0 सौकी राम, निवासी महाल सुहडु, डा0 कन्द्राल प्रार्थना-पत्र बराए दर्ज व तस्दीक करने इन्तकालात वरास्त बजरिया मकफूद-उल-खबरी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया निशा देवी पत्नी ने अदालत हजा में दरख्वास्त की है कि उसका पति गत 14-15 वर्षों से लापता है आज दिन तक उसका परिवार से कोई भी सम्पर्क न हुआ है न ही उसकी कोई खबर सुनी है लिहाजा उसकी वरास्त इंतकाल जायज वारसान को वजरिया मकफूद-उल-खबरी द्वारा दर्ज करने व तस्दीक करने के आदेश करवाए जावें।748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त इन्तकाल पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व वर्णित प्रतिवादी आम जनता, सगे सम्बन्धी या किसी भी हितबद्ध संस्था को और किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-04-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री रूप सिंह नेगी, नायब तहसीलदार, बैजनाथ, समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कार्यालय बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री सुनील राणा सुपुत्र श्री टेक चंद, निवासी महाल नगेहड गभली, डा0 नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्व जनता नगेहड

विषय.--दरख्वास्त बाबत नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री सुनील राणा सुपुत्र श्री टेक चंद, निवासी महाल नगेहड गभली, डा0 नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में सुनील राणा दर्ज है जो कि उसका सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल नगेहड गभली में गलती से सुनील कुमार सुपुत्र टेक चंद ही दर्ज हुआ है जो कि गलत है। अब राजस्व रिकार्ड में सुनील राणा सुपुत्र टेक चंद दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-04-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा संख्या : 2-IX-A-22 तारीख मरजुआ : 21-05-2022 तारीख पेशी : 25-04-2024 1. कुमारी सपना पुत्री गोपाल कृष्ण पुत्र हेत राम, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

2. श्रीमती नीलम विधवा गोपाल कृष्ण पुत्र हेत राम, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला . . प्रार्थीगण। शिमला (हि0प्र0)

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र उमा दत पुत्र राम रतन, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्री लक्ष्मी कांन पुत्र उमा दत राम रतन, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती पुष्पा विधवा उमा दत पुत्र राम रतन, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती निर्मला विधवा सुधीर कुमार पुत्र हेत राम, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्री संजीव कुमार पुत्र हेत राम, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती मीरा पुत्री हेत राम, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्रीमती सुदेश पुत्री हेत राम, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्रीमती सुजाता पुत्री हेत राम, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 9. श्री वैभव पुत्र संजीव कुमार, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 10. श्री चन्द्र मोहन पुत्र भास्करानन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 11. श्री जय पाल मोहन पुत्र भास्करानन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 12. श्री रमेश कुमार पुत्र भास्करानन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 13. श्री परमिन्द्र कुमार पुत्र लाल चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 14. श्रीमती आशा देवी पुत्री लाल चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्रीमती दिनेश पुत्री लाल चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 16. श्री रोहित पुत्र रमेश कुमार, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 17. श्रीमती दीपीका पुत्री राजेन्द्र कुमार, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 18. कुमारी ज्योतिका पुत्री राजेन्द्र कुमार, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 19. कुमारी शिवानी पुत्री राजेन्द्र कुमार, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 20. श्रीमती अन्जु विधवा राजेन्द्र कुमार, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 21. श्री राजीव पुत्र रघुवीर चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 22. श्री तपेश कुमार पुत्र रघुवीर चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 23. श्री संजय कुमार पुत्र रघुवीर चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 24. श्रीमती सुरक्षा पुत्री रघुवीर चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 25. श्रीमती रंजना पुत्री रघुवीर चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 26. श्रीमती सीमा पुत्री रघुवीर चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 27. श्रीमती सत्या विधवा रघुवीर चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 28. सोहन पुत्र सतीश चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 29. श्रीमती रश्मि पुत्री सतीश चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 30. श्रीमती लीला विधवा सतीश चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 31. श्री विजय कुमार पुत्र देवी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 32. श्रीमती दमयन्ती देवी पुत्री देवी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 33. श्रीमती प्रेम लता पुत्री देवी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 34. श्रीमती निर्मला पुत्री देवी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 35. श्रीमती रोशनी देवी विधवा देवी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 36. श्री चमन लाल पुत्र हरी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 37. श्रीमती शान्ता पुत्री हरी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 38. श्रीमती कमल कान्ता पुत्री हरी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 39. श्रीमती सीता पुत्री हरी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 40. श्रीमती गोदावरी पुत्री हरी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 41. श्रीमती अनिता पुत्री हरी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 42. श्रीमती सुषमा पुत्री हरी चन्द, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0), 43. श्रीमती मुन्नी पुत्री ठाकुर दत्त, निवासी महाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)। प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता/खतौनी नं0 105/120-128, खसरा नम्बरान 91, 213, 858, 840, 841, 843, 846, 847, 853, 855, 2, 7, 8, 22, 26, 47, 48, 51, 55, 60, 67, 86, 94, 97, 99, 106, 112, 134, 135, 151, 152, 164, 165, 180, 185, 208, 218, 224, 249, 250, 857, 845, 856, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 159, 851, 852, 141, 142, 143, 144, 145, 155, 156, 184, 842, कित्ता 61, कुल रकबा तादादी 05-07-51, बाका मौजा बसन्तपुर, पटवार वृत्त बसन्तपुर, तहसील सुन्नी की कानूनी तकसीम के बारे धारा 125 (बी0) के अन्तर्गत उद्‌घोषणा।

यह कि प्रार्थीगण कुमारी सपना व श्रीमती नीलम पुत्रियां श्री गोपाल कृष्ण, निवासी ग्राम व डा0 बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 के अन्तर्गत 105/120-128, खसरा नम्बरान 91, 213, 858, 840, 841, 843, 846, 847, 853, 855, 2, 7, 8, 22, 26, 47, 48, 51, 55, 60, 67, 86, 94, 97, 99, 106, 112, 134, 135, 151, 152, 164, 165, 180, 185, 208, 218, 224, 249, 250, 857, 845, 856, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 159, 851, 852, 141, 142, 143, 144, 145, 155, 156, 184, 842, कित्ता 61, कुल रकबा तादादी 05-07-51, बाका मौजा बसन्तपुर, पटवार वृत्त बसन्तपुर, तहसील सुन्नी की कानूनी तकसीम हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37 को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है।

अतः इस इश्तहार व लोकल मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के द्वारा प्रतिवादी 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37 को सूचित किया जाता है कि उक्त मामला तकसीम बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 25-04-2024 को अपराह्‌न 2.00 बजे या इससे पूर्व तहसील कार्यालय सुन्नी में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी। कमाल चन्द पुत्र श्री फिणूराम, निवासी ग्राम चींग, डाकघर अन्टी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 37 व 38 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नाम की दुरुस्ती बारे।751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 इस कार्यालय में कमाल चन्द पुत्र श्री फिणूराम, निवासी ग्राम चींग, डाकघर अन्टी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का सही नाम मुताबिक पंचायत व आधार कार्ड में कमाल चन्द है लेकिन माल कागजात चक उप-महाल ठाणा, पटवार वृत्त मन्ढोल में प्रार्थी का नाम प्रताप सिंह पुत्र फिणु गलत दर्ज हुआ है जिसकी प्रार्थी दुरुस्ती करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थी अब अपना नाम उप-महाल ठाणा, पटवार वृत्त मन्ढोल के अभिलेख में प्रताप सिंह के स्थान पर कमाल चन्द सही दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा उप-महाल ठाणा, पटवार वृत्त मन्ढोल में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 22-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत अनमोल शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

तारीख दायर : 25-05-2023 नं0 मुकद्दमा : 16/13-B/2023

. . वादी। शोभा राम पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव थला, डाकघर मनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त नाम दरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त शोभा राम पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव थला, डाकघर मनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, शपथ-पत्र, पैन कार्ड में शोभा राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल थला, पटवार वृत्त देवठी के कागजात माल में वादी का नाम शोभी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल थला के कागजात माल में अपना नाम शोभी के स्थान पर शोभा राम दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 26-04-2024 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 आज दिनांक 27-03-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत अनमोल शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

तारीख दायर : 06-09-2023 नं0 मुकद्दमा : 20/13-B/2023

. . वादिया। श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री पदम दास, निवासी गांव मतैना, डाकघर मनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री पदम दास, निवासी गांव मतैना, डाकघर मनीश बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के पति श्री पदम दास पुत्र स्व0 श्री शावणु राम, निवासी गांव मतैना, डाकघर मनीश बहाली का इन्तकाल-उल-खबरी दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है। वादिया का पति श्री पदम दास जो 22 वर्षों से लापता है। लापता हुए करीब 22 साल का अरसा हो गया है। आज तक उनका कोई पता न चला है और न ही कोई चिठ्‌ठी पत्र आई है और न ही किसी ने उनको देखा है। इस बारे पुलिस थाना रामपुर की रपट व रिपोर्ट व शपथ-पत्र साथ संलग्न किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो असालतन व वकालतन मिति 26-04-2024 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 27-04-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

सवित्रा देवी पत्नी श्री तेज राम, निवासी गांव भगेटली, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थिया। हिमाचल प्रदेश753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा। सवित्रा देवी पत्नी श्री तेज राम, निवासी गांव भगेटली, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि मेरी जन्म तिथि 21-08-1970 ग्राम पंचायत करांगला में दर्ज है जोकि गलत दर्ज किया गया है इसलिए मैं अपना ग्राम पंचायत करांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि 01-01-1963 पंजीकृत करवाना चाहती हूं। आवेदिका ने शपथ-पत्र, नकल परिवार ग्राम पंचायत व फार्म नं0 10 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 26-04-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत शोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

रेशू देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, निवासी गांव व डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थिया। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा। रेशू देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, निवासी गांव व डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि उसकी जन्म तिथि 06-09-1978 है जो उसके मुताबिक सही है जिसे प्रार्थिया द्वारा अज्ञानतावश निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अब आवेदिका ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर 754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 में जन्म तिथि पंजीकरण करवाना चाहती है। आवेदिका ने शपथ-पत्र, नकल परिवार ग्राम पंचायत झाकड़ी व नकल परिवार ग्राम पंचायत शोली व फार्म नं0 10 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 26-04-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत शोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

रोहित कुमार पुत्र श्री जिया लाल, निवासी गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत शोली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा। रोहित कुमार पुत्र श्री जिया लाल, निवासी गांव टूटू, डाकघर देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि मेरी बेटी परीशा की जन्म तिथि 23-05-2021 ग्राम पंचायत देलठ में दर्ज है इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देलठ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत करना चाहता हूं। आवेदक ने शपथ-पत्र, नकल परिवार ग्राम पंचायत व फार्म नं0 10 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरी बेटी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बंधित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 26-04-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत शोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।755 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 आज दिनांक 26-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती पदमू पत्नी बाला राम, निवासी ग्राम फलौना, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इस नोटिस/इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पदमू पत्नी बाला राम, निवासी ग्राम फलौना, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि आधार कार्ड में उसका नाम विमला देवी तथा जन्म तिथि 01-01-1967 लिखी गई है जोकि गलत है। उसका सही नाम पदमू पत्नी बाला राम तथा जन्म तिथि 01-07-1959 है। पुष्टि हेतु नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत झिना, शपथ-पत्र, हिमाचली प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न की है। आधार कार्ड में नाम व जन्म तिथि गलत होने के कारण उसे दुरुस्त करवाना चाहती है क्योंकि उसे बैंक खाता आदि संचालन में कठिनाई हो रही है।

यदि आम व खास को प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में विमला देवी के स्थान पर पदमू पत्नी श्री बाला राम तथा जन्म तिथि 01-01-1967 के स्थान पर 01-07-1959 दुरुसत करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो दिनांक 29-04-2024 को या इससे पूर्व लिखित या मौखिक जैसी भी सूरत हो प्रस्तुत करें। दीगर सूरत में प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में विमला देवी के स्थान पर पदमू पत्नी श्री बाला राम तथा जन्म तिथि 01-01-1967 के स्थान पर 01-07-1959 दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) मुकद्दमा संख्या : 01/24

तारीख मरजुआ : 18-07-2023 श्री लक्ष्मी दत्त पुत्र श्री दया कृष्ण, निवासी ग्राम चक शाई, डाकघर टयाली, तहसील ठियोग, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0प्र0)

राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र। 756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 इस आवेदन का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री लक्ष्मी दत्त पुत्र श्री दया कृष्ण, निवासी ग्राम चक शाई, डाकघर टयाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी निवासी ग्राम चक शाई, डाकघर टयाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) का स्थाई निवासी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम लक्ष्मी नन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी दत्त है जिससे दुरुस्त करने बारे आवेदन दिया है।

प्रार्थना-पत्र को मौका की छानबीन हेतु पटवारी हल्का बलग को भेजा गया। पटवारी हल्का ने बाद छानबीन मौका व कागजात रिपोर्ट प्रेषित की है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम लक्ष्मी नन्द दर्ज है परन्तु इस आवेदन के साथ शामिल अभिलेख रिपोर्ट पटवारी का अध्ययन किया गया। प्रार्थना-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी, ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर, शपथ-पत्र व शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम लक्ष्मी दत्त है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 30-04-2024 को अपराह्‌न 11.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

---------

ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी अमर नाथ, निवासी वार्ड नं0 5, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादी/प्रथम पक्ष। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त दुरुस्ती इन्द्राज जेर धारा 37 हि0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता खतौनी नं0 55 मिन/88, खसरा नं0 159, रकबा तादादी 641-25 वर्ग मी0, महाल लहासा, जिला शिमला (हि0प्र0)। प्रार्थिया कान्ता देवी पत्नी अमर नाथ, निवासी वार्ड नं0 5, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) भूमि खाता खतौनी नं0 55 मिन/88, खसरा नं0 159, रकबा तादादी 641-25 वर्ग मी0, महाल लहासा, जिला शिमला (हि0प्र0) की नाम दुरुस्ती दरख्वास्त इस अदालत में बराए गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है।

आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस दुरुस्ती बारे उजर व एतराज हो तो वह इस दिनांक 30-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की दुरुस्ती बारा किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946 आज दिनांक 21-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

--------

CHANGE OF NAME

I, Sundri Devi, aged 36 years w/o Sh. Ajay Kumar, r/o Near Slaughter House, Vishnoo Mandir Krishnanagar, Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my son's name has been misspelt as Adresh Kumar Hans instead of Adarsh Hans. For future reference my son's name may be read as Adarsh Hans.

SUNDRI DEVI

w/o Sh. Ajay Kumar,

r/o Near Slaughter House,

Vishnoo Mandir Krishnanagar, Shimla (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Rattan Lal s/o Sh. Durga Dass, r/o Village Nanot, P.O. Uhal, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that my name wrongly entered in the Account of Religare Broking Ltd. as Rattan Lal Dhaloch, whereas my correct name is Rattan Lal. Please note

RATTAN LAL

s/o Sh. Durga Dass,

r/o Village Nanot, P.O. Uhal,

Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar s/o Sh. Suhru Ram, r/o Ward No. 1, Village Chhorav, P.O. Bhota, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sanjeev Kumar to Sanjay Kumar for all Purposes in future. Please note.

SANJAY KUMAR

s/o Sh. Suhru Ram,

r/o Ward No. 1, Village Chhorav,

P.O. Bhota, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2024/03 वैशाख, 1946

CHANGE OF NAME

I, Suresh Kumar (54) s/o Khazana Ram, r/o V.P.O. Jhamoon, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) hereby inform that name of my wife has been wrongly recorded as Reena in School record of my son Shivang Saroch. Her correct name is Rina Devi as per birth record of my son Shivang Saroch. All concerned please note.

SURESH KUMAR

s/o Khazana Ram, r/o V.P.O. Jhamoon,

Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Rajo Devi w/o Army No. 01571924W Ex. Naik Jagdish Chand, r/o Village Menglehar, P.O. Cholthara, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.)-175 037 declare that I have changed my name from Rajia to Rajo Devi in my husband's service record vide affidavit dated 09-04-2024 before Notary Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

RAJO DEVI

w/o Jagdish Chand,

r/o Village Menglehar, P.O. Cholthara,

Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-04-23.16_gazette_2024-23_04_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-04-23.16_gazette_2024-23_04_2024.