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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 21, 29 April 2024

Published 29 April 2024

Gazette no.
21
Gazetteid
21/GAZETTE/2024-29/04/2024
Identifier
in.gazette.himachal.2024-04-29.21_gazette_2024-29_04_2024
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 मार्च, 2024

संख्याः पब-ए(3)-7/2019.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल 21—राजपत्र/2024-29-04-2024 (907) 908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, ग्रुप-बी, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, ग्रुप-बी भर्ती और प्रोेन्नति नियम, 2024 है।

(2) ये नियम, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित

किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां।

2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पब-ए-(3)-1/2023, तारीख 15-09-2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव(सूचना एवं जन सम्पर्क) -------

उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश स्ूाचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, ग्रुप-बी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम। 1. पद का नामः सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्याः 34 (चौंतीस)

3. वर्गीकरणः ग्रुप- बी

4. वेतनमानः (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर (लेवल)-12.

(ii) संविदा कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का साठ (60%) प्रतिशत।909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः 18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि, पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नही होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अैार अन्य अर्हताएंः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जन संचार/जन सम्पर्क/जन सम्पर्क एवं विज्ञापन में स्नातक की उपाधि ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जन संचार/जन सम्पर्क/जन सम्पर्क एवं विज्ञापन/जन संचार में स्नात्कोतर उपाधि/ स्नात्कोतर डिप्लोमा ।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः (i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

(ii) प्रतिष्ठित समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः 10. भर्ती की प्रद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः

(ii)

11. प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगाः

महत्त्वपूर्ण लेखों या आलेखों के रूप में सामग्री का प्रकाशन। किसी सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ प्रतिष्ठित मीडिया संगठन में व्यावसायिक प्रकृति के कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव ।

आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं)ः लागू नहीं।

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(i)

पचास प्रतिशत स्थानापन्न / प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; दोनों के न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर। पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर। (i) वरिष्ठ सहायकों/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से स्थानन द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ............तीस प्रतिशतः परन्तु स्थानन के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्ग-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी (ii) नाट्‌य निरीक्षकों में सेे प्रोन्नति द्वारा, जिनका नौ वर्ष नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, .............. दस प्रतिशत ।911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 (iii) तकनीकी सहायकों/ प्रकाश सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, .......दस प्रतिशत :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्ग-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(iv)उपरोक्त के न होने पर अन्य सरकारी विभागों से इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में सैकन्डमेंट के आधार पर ।

सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, ग्रुप-बी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
1. पहला, तीसरा, पॉंचवां, सातवां एवं नौवां सीधी भर्ती
2. दूसरा, छठवां, एंव दसवां वरिष्ठ सहायक/ वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
3. चौथा तकनीकी सहायक/ प्रकाश सहायक
4. आठवां नाट्‌य निरीक्षक

टिप्पणः रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ होः (I) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/गा्रमीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पॉंंंंच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, ऐसे पदधारियों को उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेेगा :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 स्पष्टीकरण-I: उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-IIः उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल

3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील की पन्द्रह बीस परगना, मुनिष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुका जी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली-चौकी उप तहसील के गाडा-गुशैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उतरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-III— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और तीन किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृहनगर, गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र :

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवा काल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः (i) प्रोन्नति के सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होगा/होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, तो वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा । यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ हो और जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज,1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12.

(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः

विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः

जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एच.पी.पी.एस.सी.) से परामर्श किया जाएगाः

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी

का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के

लिए चयनः

सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण के अनुसार, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति

के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी।

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :

प्रशासनिक सचिव,(सूचना एवं जन सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग केे समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी को `25,800/-प्रतिमास की दर915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 से नियत संविदात्मक रकम (जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60% (साठ प्रतिशत) के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः

प्रशासनिक सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा भर्ती की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण के अनुसार, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI)करारः

अभ्यर्थीे को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी को ` 25,800/-प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन)नियम, 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60%(साठ प्रतिशत) के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान(समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिनों के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना ) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि अपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीें हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गये पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छूट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होेंं । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ/जी.पी. एफ. लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी । 17. विभागीय परीक्षाः लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्तिः

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

----------

उपाबन्ध ''ख'' सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति ....................................पुत्र/पुत्री श्री..................................निवासी...................................... .......................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रशासनिक सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख....................................को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :--919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में .....................से प्रारम्भ होने और.

...............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात .................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि मेें वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `25,800/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है, तो वह उस तारीख जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के उच्चतर पंक्ति का होगा, अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिनों के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीें हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा, और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गये पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1.---------------------- ----------------------- ----------------------- (नाम व पूरा पता )

2.---------------------- ----------------------- ----------------------- (नाम व पूरा पता )

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में

1.----------------------

-----------------------

----------------------- (नाम व पूरा पता )

2.---------------------- -----------------------

-----------------------

(नाम व पूरा पता ) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

[Authoritative english text of this Department Notification No. Pub-A(3)-1/2013, Dated

27-03-2024 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

Shimla-171002, the 27th March, 2024

NOTIFICATION

No. Pub-A(3)-7/2019.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Public Relations Officer, Group-B in the Information & Public Relations Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

Short title and commencement. 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Information and Public Relations, Assistant Public Relations Officer, Group-B Recruitment & Promotion Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Repeal and saving. 2. (1) The Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Assistant Public Relations Officer Class-II(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No. Pub-A(3)- 1/2023 dated 15-09-2017 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Secretary (I&PR).

____________

Annexure "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PUBLIC RELATIONS OFFICER, GROUP-B, IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post

: Assistant Public Relations Officer 2. Number of Post(s) : 34 (Thirty Four)922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 3. Classification : Group-B 4. Scale of Pay

: (i) Pay scale for regular incumbent(s):

Level-12 of the pay matrix attached with time scale of the post as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(ii) Emoluments for contract employee(s): 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

5. Whether "Selection" Post or "Non- : Selection.

Selection" Post

6. Age for direct recruitment : Between 18 and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, or as the case may be.

7. Minimum educational and other (a) Essential Qualification(s)

Bachelor Degree in Journalism and Mass Communication/Public Relations/Public923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 qualifications required for direct Relations and Advertising from a recognized University.

recruit(s):

Or

Post Graduate Degree/Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication/Public Relations/Public Relations and Advertising/Mass Communication from a recognized University.

(b) Desirable Qualification(s)

(i) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

(ii) Publication of material such as features and articles in Newspapers or journals of standing. Two years working experience of professional nature in any Government Department/Public Sector Undertakings/Media Organization of standing.

Age: Not applicable Educational Qualification(s): Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit (s) will apply in the case of the promotee(s):

9. Period of probation, if any:

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption.

(i) 50% by placement/promotion failing which

by direct recruitment on regular basis or

by recruitment on contract basis, as the

case may be, failing both, on secondment 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of posts(s) to be filled in by various methods:

basis.

(ii) 50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 11. In case of recruitment by

promotion/secondment/transfer, grade from which promotion /secondment/transfer is to be made:

(i) By placement from amongst the Senior Assistants/Senior Scale Stenographer(s) who possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade...………… 30% :

Provided that for the purpose of placement a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

(ii) By promotion from amongst the Drama Inspectors who possess nine years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.............................……..10%:

(iii) By promotion from amongst the Technical Assistants/Lighting Assistants who possess seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade ……...10%.

Provided that for the purpose of the promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

(iv) Failing above on Secondment basis from

amongst the incumbents of this post

working in the identical pay scale from

other Government Departments.

For filling up the posts of Assistant Public Relations Officer, Group-B the following ten point roster shall be followed:—

Roster Point No. Category
1st, 3rd, 5th, 7th and 9th Direct recruit
2th ,6th, and 10th Senior Assistant/Senior Scale Stenographer.
4th Technical Assistant/ Lighting Assistant.
8th Drama Inspector

Note:—The roster will be repeated after every 10th point till the representation to all categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from amongst the category which vacates the post:

925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas in their promotion:

Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation-II.—For the purpose of proviso(I) supra, the Tribal/Difficult Areas shall be as under.—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District 7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub- Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose proviso (I) supra, the Remote/Rural Areas shall be as under:

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/ Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 District Headquarter where bus service is not available and foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town with the radius 20 Kms of the employee regardless of its category.

(II). In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 12. If a Departmental Promotion (a) Departmental Promotion Committee:

DPC to be presided over by the

Chairman, H.P. Public Service Committee/Department Confirmation Committee exists, what is its composition?

Commission or a member thereof, to be

nominated by him.

(b) Departmental Confirmation Committee: As may be constituted by the

Government from time to time.

As required under the law.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment:

14. Essential requirement for a direct

recruitment:

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by the direct recruitment:

Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type),written test or practical test, the standard /syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency / authority as the case may be.

Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

15.A. Selection for appointment to the post by contract appointment

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Assistant Public Relations Officer in the Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

(b) POST FALLS WITHIN IN THE PURVIEW OF HPPSC:

The Administrative Secretary (I&PR) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Assistant Public Relations Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ `25,800/-P.M. (which shall be equal to 60%(sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix under the H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Administrative Secretary (I&PR) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type), written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Assistant Public Relations Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `25,800/-per month (which shall be equal to 60%(sixty percent) of the first cell of the applicable level of the Pay Matrix of H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022).

(b) The services of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination: Not applicable

18. Power to relax: Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

____________ Annexure-"B" Form of contract/ agreement to be executed between the Assistant Public Relations Officer, Group-B and the Government of Himachal Pradesh through Administrative Secretary, Information & Public Relations.

This agreement is made on this ………………..day of………….in the year ………between Sh./Smt. …………………….. s/o/d/o Sh…………………..r/o…………………………………… Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through Administrative Secretary, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as an Assistant Public Relations Officer on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as an Assistant Public Relations Officer for a period of one year commencing on day of …….and ending on the day of………………….It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the…………..FIRST PARTY with931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………………... and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/renewal of contract period the Head of Department (HOD) shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `25,800/- per month 3. The services of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of Women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to his/her regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. _______________________

_______________________

_______________________

(Name and full address)

2. _______________________

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SIGNATURE OF THE FIRST PARTY IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address)

1. ________________________ ________________________

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(Name and full address)

2. _________________________

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SIGNATURE OF THE SECOND PARTY933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 तोशानी पुरी पुत्री श्री भरत पुरी निवासी मुहल्ला/गांव लाहोर गली चौगान चम्बा शहर, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं नगरपालिका चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 480/24, दिनांक 05-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1471, दिनांक 24-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी भरत पुरी पुत्र श्री कमल देव पुरी, निवासी मुहल्ला/गांव लाहोर गली चौगान चम्बा शहर, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अपनी पुत्री की जन्म तिथि 31-07-2018 किन्हीं कारणों से नगरपालिका चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को नगरपालिका चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भरत पुरी पुत्र श्री कमल देव पुरी, निवासी मुहल्ला/गांव लाहोर गली चौगान चम्बा शहर, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) के अपनी पुत्री की जन्म तिथि 31-07-2018 को नगरपालिका चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 31-07-2018 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 कमलेश पुत्री श्री ज्ञानो, निवासी मुहल्ला/गांव राण, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहन, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 617/24 दिनांक 13-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/774, दिनांक 11-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कमलेश पुत्री श्री ज्ञानो, निवासी मुहल्ला/गांव राण, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 19-05-1987 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कमलेश पुत्री श्री ज्ञानो, निवासी मुहल्ला/गांव राण, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 19-05-1987 को ग्राम पंचायत सराहन के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 19-05-1987 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 महिन्द्र कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला चरपट, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं नगरपालिका चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 342/24, दिनांक 24-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1426, दिनांक 24-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी महिन्द्र कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला चरपट, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 01-01-1957 किन्हीं कारणों से नगरपालिका चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को नगरपालिका चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी महिन्द्र कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला चरपट, डा0 चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-01-1957 को नगरपालिका चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-01-1957 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 पुन्नु राम पुत्र श्री लच्छो राम, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खंड चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 291/24 दिनांक 19-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1137, दिनांक 18-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी गजिन्द्र सिंह पुत्र श्री रत्न सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने दादा की मृत्यु तिथि 20-01-1985 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत द्रमण के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके दादा की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत द्रमण के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गजिन्द्र सिंह पुत्र श्री रत्न सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चम्बी, डा0 सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) के दादा की मृत्यु तिथि 20-01-1985 को ग्राम पंचायत द्रमण के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के 936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उपरोक्त मृत्यु तिथि 20-01-1985 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 तुलसी पुत्री श्री पुन्नु, निवासी मुहल्ला/गांव करोरी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खंड चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 308/24 दिनांक 12-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1136, दिनांक 18-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया तुलसी पुत्री श्री पुन्नु, निवासी मुहल्ला/गांव करोरी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-06-1979 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जडेरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया तुलसी पुत्री श्री पुन्नु, निवासी मुहल्ला/गांव करोरी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-06-1979 को ग्राम पंचायत जडेरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-06-1979 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 देसो पुत्र श्री ढेन्ठा, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 बसोधन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बसोधन, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 428/24 दिनांक 30-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/19179, दिनांक 06-12-2023 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी देसो पुत्र श्री ढेन्ठा, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 बसोधन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बसोधन के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बसोधन के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी देसो पुत्र श्री ढेन्ठा, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 बसोधन, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1963 को ग्राम पंचायत बसोधन के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 मुन्नो देवी पुत्री श्री निधिया, निवासी मुहल्ला/गांव मोहरी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सरोल, विकास खंड चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 318/24 दिनांक 20-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/19635, दिनांक 15-12-2023 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया मुन्नो देवी पुत्री श्री निधिया, निवासी मुहल्ला/गांव मोहरी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 04-12-1979 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सरोल के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मुन्नो देवी पुत्री श्री निधिया, निवासी मुहल्ला/गांव मोहरी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 04-12-1979 को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 04-12-1979 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 माया देवी पुत्री श्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खंड चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1082/24 दिनांक 13-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/647, दिनांक 9-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया माया देवी पुत्री श्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-07-1971 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी सराहन के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया माया देवी पुत्री श्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-07-1971 को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-07-1971 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 तरसेम कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव घोल्टी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सरोल, विकास खंड चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 336/24 दिनांक 23-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/19867, दिनांक 20-12-2023 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी तरसेम कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव घोल्टी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-03-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सरोल के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी तरसेम कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव घोल्टी, डा0 सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-03-1963 को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-03-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे। 940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 नखरो देवी पुत्री श्री रघु, निवासी मुहल्ला/गांव खल्ला, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत किडी, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 822 दिनांक 21-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/2907, दिनांक 19-02-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया नखरो देवी पुत्री श्री रघु, निवासी मुहल्ला/गांव खल्ला, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत किडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया नखरो देवी पुत्री श्री रघु, निवासी मुहल्ला/गांव खल्ला, डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1964 को ग्राम पंचायत किडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 रीता पुत्री श्री बैंसू, निवासी मुहल्ला/गांव कुठैड, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जांघी, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1010 दिनांक 06-03-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/5096, दिनांक 28-02-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया रीता पुत्री श्री बैंसू, निवासी मुहल्ला/गांव कुठैड, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1970 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रीता पुत्री श्री बैंसू, निवासी मुहल्ला/गांव कुठैड, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1970 को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1970 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 रीता पुत्री श्री देवो, निवासी मुहल्ला/गांव बैदोला, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जांघी, विकास खंड चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 471/24, दिनांक 05-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1470, दिनांक 24-01-2024 शपथ 942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया रीता पुत्री श्री देवो, निवासी मुहल्ला/गांव बैदोला, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1975 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रीता पुत्री श्री देवो, निवासी मुहल्ला/गांव बैदोला, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1975 को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 ईन्दू देवी पुत्री श्री जगत राम, निवासी मुहल्ला/गांव बगा सिन्ड, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 292/24, दिनांक 19-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/543, दिनांक 08-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया ईन्दू देवी पुत्री श्री जगत राम, निवासी मुहल्ला/गांव बगा सिन्ड, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-08-1978 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुठेड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठेड के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया ईन्दू देवी पुत्री श्री जगत राम, निवासी मुहल्ला/गांव बगा सिन्ड, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-08-1978 को ग्राम पंचायत कुठेड के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 08-08-1978 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 सुरिंदर कुमार पुत्र श्री निधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव गागला, डा0 लुडडू, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करिंया, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 750 दिनांक 19-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/2843, दिनांक 19-02-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी सुरिंदर कुमार पुत्र श्री निधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव गागला, डा0 लुडडू, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06-03-1978 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत करिंया के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करिंया के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुरिंदर कुमार पुत्र श्री निधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव गागला, डा0 लुडडू, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06-03-1978 को ग्राम पंचायत करिंया के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 06-03-1978 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 राजू पुत्र श्री धरमू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 936 दिनांक 28-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/4166, दिनांक 28-02-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी राजू पुत्र श्री धरमू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-03-1977 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुपाहडा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुपाहडा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राजू पुत्र श्री धरमू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-03-1977 को ग्राम पंचायत कुपाहडा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-03-1977 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 उर्मिला पुत्री श्री देविया, निवासी मुहल्ला/गांव काकडोलू, डा0 उटीप, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत उटीप, विकास खंड मैहला

945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 713/24, दिनांक 16-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/781, दिनांक 11-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया उर्मिला पुत्री श्री देविया, निवासी मुहल्ला/गांव काकडोलू, डा0 उटीप, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28-12-1969 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत उटीप के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत उटीप के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उर्मिला पुत्री श्री देविया, निवासी मुहल्ला/गांव काकडोलू, डा0 उटीप, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28-12-1969 को ग्राम पंचायत उटीप के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 28-12-1969 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 नीरज कुमार पुत्र श्री फिडकू, निवासी मुहल्ला/गांव मझोट, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोलका, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 400/24, दिनांक 29-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1144, दिनांक 18-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी नीरज कुमार पुत्र श्री फिडकू, निवासी मुहल्ला/गांव मझोट, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28-02-1997 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोलका के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोलका के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। 946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नीरज कुमार पुत्र श्री फिडकू, निवासी मुहल्ला/गांव मझोट, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28-02-1997 को ग्राम पंचायत कोलका के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 28-02-1997 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 ब्यासो पुत्र श्री चतरो, निवासी मुहल्ला/गांव चुंगाडी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खंड मैहला

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 418/24, दिनांक 30-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1464, दिनांक 24-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी ब्यासो पुत्र श्री चतरो, निवासी मुहल्ला/गांव चुंगाडी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बख्तपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ब्यासो पुत्र श्री चतरो, निवासी मुहल्ला/गांव चुंगाडी, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1965 को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 दुर्गो देवी पुत्री श्री गुसांऊ, निवासी मुहल्ला/गांव डुघ, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खंड चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 417/24, दिनांक 30-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1475, दिनांक 24-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया दुर्गो देवी पुत्री श्री गुसांऊ, निवासी मुहल्ला/गांव डुघ, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-04-1969 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया दुर्गो देवी पुत्री श्री गुसांऊ, निवासी मुहल्ला/गांव डुघ, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-04-1969 को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-04-1969 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 प्रिथु पुत्र श्री सन्तु, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मंगला, विकास खंड मैहला चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 441/24, दिनांक 31-01-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/799, दिनांक 11-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी प्रिथु पुत्र श्री सन्तु, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28-05-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रिथु पुत्र श्री सन्तु, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28-05-1963 को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 28-05-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 रन्जू कुमारी पुत्री श्री जीवन कुमार निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत किडी, विकास खंड मैहला

949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 712 दिनांक 16-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/1142, दिनांक 18-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया र् रन्जू कुमारी पुत्री श्री जीवन कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18-06-1995 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत किडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रन्जू कुमारी पुत्री श्री जीवन कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 किडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18-06-1995 को ग्राम पंचायत किडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 18-06-1995 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 24-04-2024 विदो पुत्र श्री चिंगणू, निवासी मुहल्ला/गांव खलाडु, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खंड मैहला चम्बा

विषय.--जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 513/24, दिनांक 06-02-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2023/794, दिनांक 11-01-2024 शपथ पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी विदो पुत्र श्री चिंगणू निवासी मुहल्ला/गांव खलाडु, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1966 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बख्तपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये। 950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी विदो पुत्र श्री चिंगणू निवासी मुहल्ला/गांव खलाडु, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-07-1966 को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1966 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक.......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Aprajita Chanddel, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage

Officer Nadaun, District Hamirpur (H.P.)

1. Shweta Bharti d/o Sh. Kamlesh Kumar, r/o Village Kot, Ward No. 1, P.O. & Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

2. Rohit Kajal s/o Sh. Gian Chand Kajal, r/o House No. 333, Dashmesh Nagar, Kharar, . . Applicants. S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab-140 301

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Shweta Bharti d/o Sh. Kamlesh Kumar, r/o Village Kot, Ward No. 1, P.O. & Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) & Rohit Kajal s/o Sh. Gian Chand Kajal, r/o House No. 333, Dashmesh Nagar, Kharar, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab-140 301, have fild filled an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 06-05-2013 at Village Kot, Ward No. 1, Tehsil Nadaun, District Hamirpur and they are living as husband and wife since then. Heance their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has the objections regarding this can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-04-2024 at 10.00 A.M. After that it will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this day 11-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (APPRAJITA CHANDEL, HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Nadaun, District Hamirpur.

951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Ajay Kumar s/o Sh. Rajender Kumar, r/o Village Pandwin, P.O. Mair, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Kopila Devi Chetri d/o Sh. Man Bahadur, r/o V.P.O. Kasol, Tehsil Bhunter, District . . Applicants. Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Ajay Kumar & Kopila Devi have filed an application u/s 15 and 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned stating therein that their marriage ceremony was performed between them on 07-11-2022 at Santoshi Mata Mandir situated at Tikker Katochan, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) as per Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 04-05-2024. In case no objection is received by 04-05-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 03-04-2024.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Hamirpur (H.P.).

___________________________________________

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sunil Kumar s/o Sh. Jaswant Singh, r/o Village Ghirtheri, P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Santosh Kumari d/o Lt. Sh. Shambhu Dev, r/o V.P.O. Bhota, Tehsil Barsar, District . . Applicants. Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sunil Kumar & Santosh Kumari have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned stating therein that their marriage ceremony was performed between them on 24-02-2024 at Santoshi Mata Mandir, Naya Nagar, W. No.-8, M.C. Area Hamirpur near Bharat Petroleum Petrol Pump, Hamirpur, P.O., Tehsil & District Hamirpur (H.P.) as per Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-05-2024. In case no objection is received by 06-05-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 04-04-2024.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Hamirpur (H.P.).

___________________________________________

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Ankit Sharma s/o Late Sh. Kahsmir Chand, r/o W. No.-4, P.O. Jhaniari Devi, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Palak d/o Sh. Sandeep Kumar, r/o Village Waranawad P.O. Khagal, Tehsil & District . . Applicants. Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Ankit Sharma & Palak have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned in which they have stated that intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-05-2024. In case no objection is received by 06-05-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 Issued under my hand and seal of the court on 04-04-2024.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Hamirpur (H.P.).

___________________________________________

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Amit Kumar s/o Sh. Harnam Singh, r/o Village Nauhangi, P.O. Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) presently residing at c/o Sh. Pritam Chand s/o Sh. Kanshi Ram, r/o Village Gahlian, P.O. Bharthian, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Reena Devi d/o Sh. Rattan Chand, r/o Ward No. 4, Bhota, Sub-Tehsil Bhota, . . Applicants. District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Amit Kumar & Smt. Reena Devi have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 20-02-2024 as per Hindu ritual and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 09-05-2024. In case no objection is received by 09-05-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 28-03-2024.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM,

Sub-Division Hamirpur (H.P.).

___________________________________________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ब मुकद्दमा :

प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री सोनी राम, गांव सरखंग, डा0 सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं . . प्रार्थी। स्पीति (हि0 प्र0)954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--बाबत इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी।

उपरोक्त मुकद्दमा इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री सोनी राम, गांव सरखंग, डा0 सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0 प्र0) द्वारा प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि उसके छोटे भाई हरि सिंह पुत्र स्व0 सोनी राम, गांव सरखंग, डा0 सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति वर्ष 1990 से घर से लापता है, जिसकी तलाश हमने अपने तौर पर बहुत किया पर मेरा भाई नहीं मिला। प्रार्थी प्रेम सिंह द्वारा ब्यान किया गया है कि हम सिर्फ तीन भाई-बहन है तथा एक बहन शकुन्तला विवाहित है तथा पिता श्री सोनी राम पुत्र परमानन्द का देहान्त वर्ष 1997 में और माता श्रीमती प्रेम बुटी पत्नी श्री सोनी राम का देहान्त वर्ष 2023 में हो चुका है। मेरे भाई हरि सिंह द्वारा शादी नहीं की गई थी के नाम मौहाल रतल पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल में हम दोनों भाइयों का मुश्त्रका खाता है और अतः प्रार्थी ने निवेदन किया है कि मेरे भाई हरि सिंह के नाम मौहाल रतल पटवार वृत्त सिस्सू में स्थित पूर्ण अराजी/जायदाद इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के पक्ष में किया जाये। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी प्रेम सिंह के भाई हरि सिंह का मौहाल रतल पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति में स्थित पूर्ण अराजी/जायदाद इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के पक्ष में किये जाने पर कोई उजर/एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 30-04-2024 तक असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों व प्रार्थी प्रेम सिंह के ब्यान के आधार पर प्रार्थी के भाई हरि सिंह के नाम मौहाल रतल पटवार वृत्त सिस्सू में स्थित पूर्ण अराजी/जायदाद इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के पक्ष में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0 प्र0)

तारीख मरजुआ : 23-03-2024 संख्या : 04/NT/2024

बिमला देवी पुत्री श्री जर्म चन्द, निवासी गांव उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थिया बिमला देवी पुत्री श्री जर्म चन्द, निवासी गांव उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल उदयपुर तथा महाल मडग्रा में प्रार्थिया का नाम कुमारी विमला दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थिया का नाम बिमला देवी है, जो सही है अब प्रार्थी महाल उदयपुर तथा मडग्रा के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर बिमला देवी करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-03-2024 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उदयपुर,

उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पीति (हि0 प्र0) ब मुकद्दमाः

. . प्रार्थी। अशोक कुमार पुत्र श्री पदमा छोज्ञाल, गांव रारिक, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पीति (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-- राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

अशोक कुमार पुत्र श्री पदमा छोज्ञाल, गांव रारिक, डाकघर दारचा सूमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पीति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ पत्र सहित (बराए नाम दुरुस्ती) इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मेरा नाम शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व पासपोर्ट में अशोक कुमार दर्ज है तथा पंचायत परिवार रजिस्टर नकल में ज्ञालछेन उर्फ अशोक कुमार दर्ज है। परन्तु भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के मोहाल रारिक में नवांग ज्ञालसन दर्ज है। सभी नाम एक ही व्यक्ति विशेष के हैं, यानी मेरे ही हैं। अतः प्रार्थी भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के मोहाल रारिक में अपना नाम नवांग ज्ञालसन के स्थान पर नवांग ज्ञालसन उर्फ अशोक कुमार दर्ज करवाना चाहता है। जिस सन्दर्भ में क्षेत्रीय अभिकरण की छानबीन रिपोर्ट अनुसार नवांग ज्ञालसन पुत्र पदमा छोज्ञाल व अशोक कुमार पुत्र पदमा छोज्ञाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं और प्रार्थी के नाम को महाल रारिक में दुरुस्त कर नवांग ज्ञालसन के स्थान पर नवांग ज्ञालसन उर्फ अशोक कुमार किया जाना उचित होगा।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के नाम को भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के मोहाल रारिक में दुरुस्त करके नवांग ज्ञालसन के स्थान पर नवांग ज्ञालसन उर्फ अशोक कुमार दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस 956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 अदालत में दिनांक 04-05-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों व क्षेत्रीय अभिकरण के रिपोर्ट आधार पर प्रार्थी के नाम को भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दारचा सूमदो के मोहाल रारिक में दुरुस्त कर नवांग ज्ञालसन के स्थान पर नवांग ज्ञालसन उर्फ अशोक कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 04-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पीति (हि0 प्र0) ब मुकद्दमाः

सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री छेरिंग अंगरूप, गांव व डा0 युरनाथ, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पीति . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-- अधीन धारा 13(3) मृत्यु पंजीकरण बारे आवेदन पत्र।

सोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री छेरिंग अंगरूप, गांव व डा0 युरनाथ, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पीति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ पत्र सहित (बराए मृत्यु पंजीकरण बारे) इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मेरे चाचा जी स्व0 श्री छेरिंग दोरजे पुत्र स्व0 श्री सोनम रिनचेन का देहान्त दिनांक 29-12-2004 को हुआ है, पर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत में चाचा जी की मृत्यु पंजीकरण न हो सकी। प्रार्थी अब अपने चाचा स्व0 श्री छेरिंग दोरजे पुत्र स्व0 श्री सोनम रिनचेन की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत युरनाथ में दर्ज करवाना चाहता है। तद्‌उपरांत मिसल विस्तृत छानबीन हेतु क्षेत्रीय अभिकरण को प्रेषित किया गया और क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट अनुसार श्री छेरिंग दोरजे पुत्र स्व0 श्री सोनम रिनचेन का देहान्त दिनांक 29-12-2004 को हुआ है और मृतक छेरिंग दोरजे पुत्र स्व0 श्री सोनम रिनचेन का मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत युरनाथ में दर्ज किया जाना उचित होगा।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के चाचा स्व0 श्री छेरिंग दोरजे की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत युरनाथ में दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 10-05-2024 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों व क्षेत्रीय अभिकरण के रिपोर्ट आधार पर प्रार्थी के चाचा स्व0 श्री छेरिंग दोरजे पुत्र स्व0 श्री सोनम रिनचेन की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत युरनाथ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश।957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Sunita Devi d/o Sh. Chatru Ram, r/o Village Panog, P.O. Shoghi, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Sunita Devi d/o Sh. Chatru Ram, r/o Village Panog, P.O. Shoghi, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her father namely CHATRU RAM (DOD-10-06-1992) at Charlli Villa, Chotta Shimla in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 5th March, 2024.

Seal.

Sd/- (BHANU GUPTA, (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

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In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Kamlesh Kumari w/o Sh. Dharam Singh, r/o Village & P.O. Mangoo, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

Smt. Kamlesh Kumari w/o Sh. Dharam Singh, r/o Village & P.O. Mangoo, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of her son namely KAPIL BHATTI (DOB-09-03-2006) at KNH Shimla in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 19th February, 2024.

Seal.

Sd/- (BHANU GUPTA, (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

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In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Gaurav s/o Sh. Devi Singh, r/o Village Khuni Panoli (17/1), Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Gaurav s/o Sh. Devi Singh, r/o Village Khuni Panoli (17/1), Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of his wife namely MENKA (DOD-24-08-2021) near IGMC Shimla in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 12th April, 2024.

Seal.

Sd/- (BHANU GUPTA, (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 In the Court of Shri Jagdish Sharma, Tehsildar, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Smt. Preeti w/o Ajay Robertson, r/o Mess Colony, Jutogh Cantt. Shimla.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Preeti w/o Ajay Robertson, r/o Mess Colony, Jutogh Cantt. Shimla has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her daughter name—Miss Divyanshi in the record of Registrar, Birth & Death of Secy.-cum-Registrar Municipal Corporation Shimla (H.P.).

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Divyanshi Daughter 16-08-2022

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name and date of birth of above named in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.) may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 06-04-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate-cum-Tehsildar,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

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In the Court of Shri Maya Ram Sharma, Executive Magistrate, Tehsil Suni,

District Shimla (H.P.).

Sh. Rakesh Sharma s/o Prem Ram, r/o Village Dedehog, P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) . .Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Rakesh Sharma s/o Prem Ram, r/o Village Dedehog, P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 for delayed entry of his date of birth in the record of Secy.-cum-Registrar Birth and Death, Panchayat Reog, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Rakesh Sharma Self 24-04-1987

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter of the name/date of birth of above named in the record of Panchayat Reogi, may960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 file their written objections in the court on or before 25-05-2024, failing which no objection will be entertained and after expiry of mandatory appeal period i.e. 25-05-2024 the necessary orders will be passed.

Given under my hand and seal of the Court on this 23rd of April, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate ,

Sunni, District Shimla (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) बरास्त इन्तकाल

तारीख उपस्थिति : 30-04-2024 बरास्त इन्तकाल मृतक जीतू पुत्र हीरा, निवासी ग्राम खजियार, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

नोटिस

बरास्त इन्तकाल मृतक जीतू पुत्र हीरा, निवासी ग्राम खजियार, तहसील कमरऊ

1. श्रीमती सुनीता देवी पुत्री जीतू, निवासी ग्राम खजियार, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उपरोक्त मुकद्दमे की पैरवी हेतु मिति 30-04-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत कमरऊ होवें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी और यदि कोई उक्त प्रतिवादीगण फौत हो चुका है तो उसके वारसान अदालत हजा कमरऊ में दिनांक 30-04-2024 को पेश हों।

आज दिनांक 30-03-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री यासीन पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव भेड़ो, डा0 व ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

प्रार्थी श्री यासीन पुत्र श्री रोशन दीन, निवासी गांव भेड़ो, डा0 व ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र अरमान की जन्म तिथि 12-06-2021 है, जोकि ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 04-05-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री यासीन पुत्र श्री रोशन दीन, निवासी गांव भेड़ो, डा0 व ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के पुत्र अरमान (पुत्र श्री यासीन एवं श्रीमती नजमा) की जन्म तिथि 12-06-2021 ग्राम पंचायत मात्तर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 05-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दायर तिथि : 04-04-2024 सुरमुख सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी सुरमुख सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2023-13576, दिनांक 28-03-2024 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, दसवीं के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, परिवार नकल ग्राम पंचायत पातलियों, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 11-09-1984 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में हरमीत कौर पुत्री सुरमुख सिंह निवासी सुरजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 आज दिनांक 05-04-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दायर तिथि : 04-04-2024 जगदीप सिंह पुत्र फतेह सिंह, निवासी डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी जगदीप सिंह पुत्र फतेह सिंह, निवासी डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2023-13577, दिनांक 28-03-2024 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, दसवीं के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, परिवार नकल ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 05-10-1997 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में सिधार्थ चौधरी पुत्र जगदीप सिंह, निवासी डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-04-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री शाहिद खान पुत्र श्री लाल खान, निवासी मकान नं0 242/5, मोहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री शाहिद खान पुत्र श्री लाल खान, निवासी मकान नं0 242/5, मोहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-11-1964 है, जोकि नगर पालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14-05-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री शाहिद खान पुत्र श्री लाल खान, निवासी मकान नं0 242/5, मोहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-11-1964 नगर पालिका नाहन, तहसील नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 09-05-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दायर तिथि : 02-03-2024 रविन्दर सिंह पुत्र नरेश कुमार, निवासी आंबवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी रविन्दर सिंह पुत्र नरेश कुमार, निवासी आंबवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2023-11915, दिनांक 29-02-2024 द्वारा अनुलंग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो ग्वाहन ब्यान हल्फी, प्रधान ग्राम पंचायत शिवपुर की रिपोर्ट, परिवार नकल ग्राम पंचायत आंबवाला सिंघपुरा, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके दादा की मृत्यु तिथि 06-05-2019 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के दादा की मृत्यु की तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत शिवपुर के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 01-05-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित 964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में जगीर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी आंबवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01-04-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दायर तिथि : 02-04-2024 तोहीद पुत्र सहतीन, निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी तोहीद पुत्र सहतीन, निवासी कुंजा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2023-13573, दिनांक 28-03-2024 द्वारा अनुलंग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो ग्वाहन ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत कुंजा, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 07-02-2019 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कुंजा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में तोहीर पुत्र तोहीद, निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 04-04-2024 को मेरेे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946

In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,

District Solan (H. P.)

In the matter of :

Smt. Sunita Devi w/o Shri Bhim Bahadur, r/o Village Kupindaha-2, Distt. Salyan (Nepal) presently residing at c/o Raksha Sharma, Village Kathog, P.O. Salogra, Tehsil & District Solan . .Applicant. (H.P.)

Versus

General Public

. .Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.

Birth & Death Registration Rules, 2003.

Whereas Smt. Sunita Devi w/o Shri Bhim Bahadur, r/o Village Kupindaha-2, Distt. Salyan (Nepal) presently residing at c/o Raksha Sharma, Village Kathog, P.O. Salogra, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of date of birth of his son namely Chanchal s/o Shri Bhim Bahadur and Smt. Sunita whose date of birth is 31-03-2015 and place of birth at Village Kathog, P.O. Salogra, Tehsil & District Solan (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Salogra, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

Now therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Chanchal s/o Shri Bhim Bahadur and Smt. Sunita may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 01-05-2024 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 1st day of April, 2024.

Seal.

Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),

Solan, District Solan (H. P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (तहसीलदार) प्रथम वर्ग, जिला सोलन (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 02/2024 वाद उनवान : नाम दुरुस्ती तारीख रजुआ : 22-03-2024 श्रीमती कोश्लाया देवी पुत्री खुशी मोहोमद, निवासी वार्ड नं0 3 नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता बजरिया हिमाचल प्रदेश सरकार

इश्तहार आम जनता बाबत वाशिन्दगान देह, मौजा नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0)। 966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 हरगाह हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादिया श्रीमती कोश्लाया देवी पुत्री खुशी मोहोमद, निवासी वार्ड नं0 3 नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपना नाम कौशल्या देवी उर्फ छोटो पुत्री श्री खुशी मोहोमद पुत्र श्री बीरू, निवासी वार्ड नं0 3 नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) से सम्बन्धित कागजात माल में दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी वर्ष 2018-19 सहित प्रस्तुत किये हैं।

अतः जिस किसी को इस दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर उजर दिनांक 01-05-2024 तक या इससे पूर्व पेश कर सकता है, बाद मियाद कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता (तहसीलदार) प्रथम वर्ग,

नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 4/2024 Date of Institution : 01-04-2024 Smt. Jasbeer Kaur w/o Shri Pawan Kumar, r/o Village Dattowal, P.O. Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through: Gram Panchyat Radiyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Jasbeer Kaur w/o Shri Pawan Kumar, r/o Village Dattowal, P.O. Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith letter of the Chief medical Officer Solan, affidavits, copies of certificates and proclamation charges, stating therein that her daughter namely Abhilasha d/o Shri Pawan Kumar was born on 11-10-1993 at Village Dattowal, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but her birth could not be entered in the records of Gram Panchyat Radiyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Radiyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, the application be registered in the relevant register. The proclamation be issued and published in the Gazette and also served in ordinary way for inviting objections of the general public. The applicant was directed to produce witnesses in support of his claim. Case to come up on 05-05-2024 announced.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H. P.).

967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 3/2024 Date of Institution : 01-04-2024 Sh. Gurmail Singh s/o Shri Bagga Ram, r/o Village Dhana, P.O. Bhatian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through: Gram Panchyat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Gurmail Singh s/o Shri Bagga Ram, r/o Village Dhana, P.O. Bhatian, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith letter of the Chief medical Officer Solan, affidavits, copies of certificates and proclamation charges, stating therein that his daughter namely Simrandeep Kaur d/o Shri Gurmail Singh was born on 16-07-2010 at Village Dhana, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but her birth could not be entered in the record of Gram Panchyat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, the application be registered in the relevant register. The proclamation be issued and published in the Gazette and also served in ordinary way for inviting objections of the general public. The applicant was directed to produce witnesses in support of his claim. Case to come up on 05-05-2024 announced.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H. P.).

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 5/2024 Date of Institution : 01-04-2024 Sh. Rajendra s/o Shri Gopali, r/o Village Betkheri, P.O. Bunnakhera, Tehsil Bazpur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-262 401.

Versus

General Public through: Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Rajendra s/o Shri Gopali, r/o Village Betkheri, P.O. Bannakhera, Tehsil Bazpur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith letter of the Chief medical Officer Solan, affidavits, copies of certificates and proclamation charges, stating therein that his son namely Karan Kumar s/o Shri Rajendra was born on 09-06-2020 at Akash Hospital Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but his birth could not be entered in the record of Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, the application be registered in the relevant register. The proclamation be issued and published in the Gazette and also served in ordinary way for inviting objections of the general public. The applicant was directed to produce witnesses in support of his claim. Case to come up on 05-05-2024 announced.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H. P.).

___________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 6/2024 Date of Institution : 01-04-2024 Sh. Deepak Kumar s/o Shri Anil Sharma, r/o Village Saguni, Patna (Bihar)-804 454.

Versus

General Public through: Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Deepak Kumar s/o Shri Anil Sharma, r/o Village Saguni, Patna (Bihar)-804 454 has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith letter of the Chief medical Officer Solan, affidavits, copies of certificates and proclamation charges, stating therein that his daughter namely Km. Divyanshi Sharma d/o Deepak Kumar was born on 26-11-2020 at Aaksh Hospital Radha Swami Satsang Bhawan, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but her birth could not be entered in the record of Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, the application be registered in the relevant register. The proclamation be issued and published in the Gazette and also served in ordinary way for inviting objections of the general public. The applicant was directed to produce witnesses in support of his claim. Case to come up on 07-05-2024 announced.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H. P.).

969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 04 /2024

Date of Institution : 14-03-2024 Sh. Rajesh Singh s/o Panjab Singh, r/o Village Khanora, P.O. Tundi, Tehsil Sihunta, District Chamba (H.P.) presently r/o Ward No. 6 Near BBN School Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through: Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Rajesh Singh s/o Panjab Singh, r/o Village Khanora, P.O. Tundi, Tehsil Sihunta, District Chamba (H.P.) presently r/o Ward No. 6 Near BBN School Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his son namely Haritik Thakur s/o Rajesh Singh was born on 14-02-2011 at Akash Hospital & Diagnostics, Opp. Radha Swami Satsang Bhawan, Pinjore Road Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but his birth could not be entered in the record of Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding the birth of namely Haritik Thakur s/o Rajesh Singh may file their objection in this court on or before 07-05-2024, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 4h day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H. P.).

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In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 03 /2024

Date of Institution : 14-03-2024 Sh. Snjeev Kumar s/o Dayal Chand, r/o Village Sherana, P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through: Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Snjeev Kumar s/o Dayal Chand, r/o Village Sherana, P.O. Mandhala, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 Act, 1969 stating therein that his son namely Vishal s/o Sanjeev Kumar was born on 17-09-2010 at Akash Hospital & Diagnostics, Opp. Radha Swami Satsang Bhawan, Pinjore Road Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but his birth could not be entered in the record of Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Kirpalpur, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding the birth of namely Vishal s/o Sanjeev Kumar may file their objection in this court on or before 07-05-2024, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 4h day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H P.).

___________

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 14 /2023

Date of Institution : 22-06-2023 Sh. Amrik Singh s/o Sh. Teja Singh, r/o Village & P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through: Gram Panchyat Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Amrik Singh s/o Sh. Teja Singh, r/o Village & P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his wife namely Lt. Smt. Mahinder Kaur w/o Teja Singh was died on 26-09-2020 at V.P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but her death could not be entered in the record of Gram Panchyat Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding the death of namely Lt. Smt. Mahinder Kaur w/o Teja Singh may file their objection in this court on or before 07-05-2024, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 4h day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H. P.).

971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 01 /2024

Date of Institution : 04-01-2024 Sh. Mvesh Jaysawal s/o Sh. Sudama Jayaswal, r/o Village Ragunathpur, P.O. & Tehsil Chauradano, Distt. East Champaran presently r/o V.P.O. Bhud, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

Versus

General Public through: Gram Panchyat Radyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Mvesh Jaysawal s/o Sh. Sudama Jayaswal, r/o Village Ragunathpur, P.O. & Tehsil Chauradano, Distt. East Champaran presently r/o V.P.O. Bhud, Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Khushi Jaysawal was born on 13-06-2020 at Village Dattowal (lord Mahavira Hospital), Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) but her birth could not be entered in the record of Gram Panchyat Radyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchyat Radyali, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) for entering the same in the records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding the birth of namely Khushi Jaysawal d/o Mvesh Jaysawal may file their objection in this court on or before 07-05-2024, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 4h day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),

Nalagarh, District Solan (H. P.).

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In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

Notice under section 6 of Special Marriage Act.

Whereas, Mr. Sulender Singh s/o Mr. Amar Nath, r/o Village Ghumarwin, Paplah (244), Bilaspur (H.P.) and Ms. pinkey d/o Mr. Ramu, r/o Near Shiv Mandir, Ward No. 14, Saproon (653), Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage under section 5 of the Special marriage Act, 1954 to this office.

Notices are given to all concerned and general public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between the above said Mr. Sulender Singh s/o Mr. Amar Nath, r/o Village Ghumarwin, Paplah (244), Bilaspur (H.P.) and Ms. pinkey d/o Mr. Ramu, r/o Near Shiv Mandir, Ward No. 14, Saproon (653), Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) they should file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2024/09 वैशाख, 1946 said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 30th day of March, 2024.

Seal.

Sd/- (DR. POONAM, HPAS), Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan (H. P.).

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CHANGE OF NAME

I, Anuradha Sharma w/o Vipan Kumar, r/o CATS Kachehri Adda Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my name in my son Aryansh Bhardwaj educational certificate wrongly entered as Anu Radha instead of Anuradha Sharma. Please note.

ANURADHA SHARMA

w/o Vipan Kumar,

r/o CATS Kachehri Adda,

Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Kamal Dev s/o Sh. Indru Ram, r/o Village Jangal, P.O. Jeehan, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kamal Kumar to Kamal Dev for all purposes in future. Please note.

KAMAL DEV

s/o Sh. Indru Ram,

r/o Village Jangal, P.O. Jeehan,

Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Sudesh Devi Mother of No. 13773460W RFN 11 JAK Neeraj Kumar, r/o V.P.O. Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.) have changed my name from Sudesh Devi to Sandesh Kumari vide affidavit No. 61/R-II, Dated 14-03-2024 before Executive Magistrate Haroli District Una (H.P.)

SUDESH DEVI

Mother of Neeraj Kumar,

r/o V.P.O. Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2024-04-29.21_gazette_2024-29_04_2024/. Archive identifier in.gazette.himachal.2024-04-29.21_gazette_2024-29_04_2024.