राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946
हिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 1 जून, 2024
संख्या 3-24/2023-ई0एल0एन0.--भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 434/ हि0प्र0-लो.स./2024(2), दिनांक 1 जून, 2024 तदानुसार 11 ज्येष्ठ, 1946 (शक्) व 434/हि.प्र.-वि.स./2022(1), 47—राजपत्र/2024-03-06-2024 (1563) 1564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 दिनांक 31 मई, 2024 तदानुसार 10 ज्येष्ठ, 1946 (शक्) जो लोक सभा के साधारण निर्वाचन-2024 की मतगणना के लिए 1-कांगड़ा व 3-हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा 18-धर्मशाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन की मतगणना के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।
आदेश से,
मनीष गर्ग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
----------
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
अधिसूचना
दिनांकः 1 जून, 2024 11 ज्येष्ठ, 1946 (शक्) सं0 434/हि. प्र.-लो.स./2024(2).--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर यथा संशोधित अपनी दिनांक 05 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या 434/हि.प्र.-लोे.स./2024(2) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए, मतपत्रों की गणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना से संलग्न तालिका (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद तालिका (1) की प्रत्येक मद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जाएंगीः--
तालिका
| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी | सहायक रिटर्निंग अधिकारी (डाक मत पत्रो ं एवं ईटीपीबीएस की मतगणना के लिए) |
| (1) | (2) |
| 1-कांगडा | 60. सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला |
| 61. सहायक प्रोफेसर, वित्त, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला | |
| 62. सहायक प्रोफेसर, जर्नलिसम और मास कम्युनिकेशन राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला। | |
| 63. वरिष्ठ प्रबन्धक, पी0एन0बी0 घघवां | |
| 64. शाखा प्रबन्धक, पी0एन0बी0 अध्धे दी हट्टी | |
| 65. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 जसूर | |
| 66. एच0बी0 शाखा प्रबन्धक के0सी0सी0बी0 लपियाणा | |
| 67. शाखा प्रबन्धक, पी0एन0बी0 गढ़ जमुला | |
| 68. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 सदवा | |
| 69. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 हरसर | |
| 70. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 नगरोटा सुरियां | |
| 71. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 लपियाणा | |
| 72. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 कोटलु | |
| 3-हमीरपुर | |
तालिका (2) में उल्लिखित उपरोक्त सभी अधिकारी लोक-सभा साधारण चुनाव, 2024 पूरा होने की तारीख से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बन्द कर देंगे ।
आदेश से, राहुल शर्मा, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।1566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
NOTIFICATION
Dated: 1st June, 2024
11 Jyaishtha, 1946 (Saka) No. 434/HP-HP/2024(2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act,1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/HP-HP/2024(2), dated 05th January, 2024, as amended from time to time.
2. In column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Himachal Pradesh for the purpose of counting of votes, after the existing entries against each of the item in Column (1), the following corresponding entries shall respectively be added:—
TABLE
| No. and Name of Parliamentary Constituency | Assistant Returning Officer (For Counting of Votes of Postal Ballot Papers and ETPBS) |
| 1 | 2 |
| 1-Kangra | 60. Assistant Prof., English, Govt. Degree College, Dharamshala |
| 61. Assistant Prof., Finance, Govt. Degree College, Dharamshala | |
| 62. Assistant Prof., Journisum & Mass Communication, Govt. Degree College, Dharamshala. | |
| 63. SR Manager, PNB Gagwan | |
| 64. SR. Branch Manager, PNB Adde De Hatti | |
| 65. Manager, KCCB Jassur | |
| 66. HB Manager, KCCB Lapiana | |
| 67. Brnach Manager, PNB, Garh Jamula | |
| 68. Manager, KCCB Sadwan | |
| 69. Manager, KCCB Harsar | |
| 70. Manager, KCCB Nagrota Surian | |
| 71. Manager, KCCB, Lupiana | |
| 72. Manager, KCCB Kotalu | |
| 73. Manager, KCCB Lubh | |
| 74. Manager, KCCB Dehra | |
| 75. Manager, KCCB Haripur | |
| 76. Manager, KCCB Chanour | |
| 77. Manager, KCCB Pragpur | |
| 78. Manager, KCCB Nanpukhar | |
| 79. Manager , KCCB Bankhandi | |
| 80. Manager, KCCB Chanour | |
| 81. Manager, KCCB Rakkar | |
| 82. Manager, KCCB Kasba Kotla | |
| 83. Manager H/O KCCB Dharamshala | |
| 84. Manager, KCCB Nagri | |
| 85. Manager, KCC Bank Rakkar Bheri | |
| 86. Manager, KCCB Paprola | |
| 3-Hamirpur | 73. Associate Professor, Govt. College, Nadaun, District Hamirpur |
| 74. Associate Professor, Horticulture & Forestry College, Neri, District Hamirpur | |
| 75. Associate Professor, Horticulture & Forestry College, Neri, District Hamirpur | |
| 76. Associate Professor, Govt. College, Bhoranj, District Hamirpur | |
| 77. Associate Professor, Govt. College, Bhoranj, District Hamripur | |
| 78. Associate Professor, Govt. College, Hamirpur | |
| 79. Associate Professor, Govt. College, Barsar, District Hamirpur | |
| 80. Associate Professor, Govt. College, Hamirpur | |
| 81. Associate Professor, Govt. College, Hamirpur | |
| 82. Associate Professor, GDC Sujanpur | |
| 83. Associate Professor, GDC Hamirpur | |
| 84. Associate Professor, GDC Nadaun | |
| 85. Associate Professor, GDC Hamirpur | |
| 86. DPO Planning, Hamirpur | |
| 87. District Language Officer, Hamirpur | |
| 88. AC F&A, DC Office Hamirpur | |
| 89. Divisional Account Officer, Executive Engineer, Barsar | |
| 90. Dy. Director, Higher Education ,District Hamirpur |
All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officers with the completion of the General Elections to the Lok Sabha, 2024.
By order,
RAHUL SHARMA, Principal Secretary, Election Commission of India.
1568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
अधिसूचना
दिनांकः 31 मई, 2024 10 ज्येष्ठ, 1946 (शक्) सं0 434/हि. प्र.-वि.स./2022(1).--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर यथा संशोधित अपनी दिनांक 27 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 434/ हि. प्र.-वि.स./2022(1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है ।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य के विधान सभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए, डाक मत पत्रों एवं ईटीपीबीएस की मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना से संलग्न तालिका के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद स्तम्भ (1) की प्रत्येक मद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियॉ क्रमशः जोड़ी जाएगी ।
तालिका
| विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सं. और नाम | सहायक रिटर्निंग अधिकारी (मतगणना के लिए) |
| (1) | (2) |
| 18- धर्मशाला | |
| 3. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 बैजनाथ | |
| 4. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 महाकाल | |
| 5. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 चढ़ियार | |
| 6. प्रबन्धक, के0सी0सी0बी0 घरोह |
स्तम्भा (2) में उल्लिखित उपरोक्त सभी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन के उप-निर्वाचन, 2024 पूरा होने की तारीख से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बन्द कर देंगे ।
आदेश से, राहुल शर्मा प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।
-----------
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
NOTIFICATION
Dated: 31st May, 2024 10 Jyaishtha, 1946 (Saka) No. 434/HP-LA/2022(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act,1951 (43 of 1951), the Election Commission of1569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/HP-LA/2022(1), dated 27th September, 2022, as amended from time to time.
2. In Column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer to the Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh for the purpose of counting of PBs & ETPBs, after the existing entries against each of the item in Column (1), the following corresponding entries shall be added:—
TABLE
| No. & Name of Assembly Constituency | Assistant Returning Officer (For Counting) |
| 1 | 2 |
| 18-Dharamshala | 3. Manager, KCCB Baijnath |
| 4. Manager, KCCB Mahakal | |
| 5. Manager, KCCB Chadihar | |
| 6. Manager, KCCB Garoh |
All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officers with the completion of the Bye-Elections to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh State, 2024.
By order,
RAHUL SHARMA, Principal Secretary, Election Commission of India.
___________
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 मई, 2024
संख्याः गृह-सी (ए)3-7/2022.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश गृह विभाग के निदेशालय कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएंं में मुख्य कल्याण अधिकारी (कारागार), ग्रुप-ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश गृह विभाग, निदेशालय कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं, मुख्य कल्याण अधिकारी (कारागार) ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम-(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (ओंकार चन्द शर्मा), अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।
--------
"उपाबन्ध-क" हिमाचल प्रदेश गृह विभाग, निदेशालय कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं में मुख्य कल्याण अधिकारी (कारागार) ग्रुप-ए के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।
| 1. | पद का नाम : | मुख्य कल्याण अधिकारी (कारागार) |
| 2. | पद की संख्याः | 01 (एक) |
| 3. | वर्गीकरणः | ग्रुप-ए |
| 4. | वेतनमानः | हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोेधित वेतन)नियम, 2022 के अनुसार, पद के समयमान (टाइम स्केल) के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर (लेवल) 18. |
| 5. | चयन पद या अचयन | चयन |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयुः | लागू नहीं |
| 7. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए आपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : | (क) अनिवार्य अर्हता (एं)ः लागू नहीं (ख) वांछनीय अर्हता (एं)ः लागू नहीं |
| 8. | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए, विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा मे ं लागू होगी या नहींः | आयुः लागू नहीं शैक्षिक अर्हता (एं)ः लागू नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः | 1. सीधी भर्ती ः लागू नहीं 2 . प्रोन्नतिः दो वर्ष जिसका, एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। |
| 10. | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे ं जाने वाले पद (पदो ) की प्रतिशतताः ं | शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा |
| 11. | प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानांतरण किया जाएगाः | अधीक्षक, ग्रेड-II] निजी सहायक/अधीक्षक मुक्त कारागार/अधीक्षक बोस्र्टल जेल/उप अधीक्षक जेल में से निम्न प्रकार से प्रोन्नति द्वाराः I) अधीक्षक, ग्रेड-II, निजी सहायक जिनका पांच वर्ष का ( नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। (II) अधीक्षक, मुक्त कारागार, अधीक्षक बोस्र्टल जेल/उप अधीक्षक जेल जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। (III) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सम्भरक पदों के समस्त पात्र पदाधिकारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्ग-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना उनके अपने-अपने संवर्ग में एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगीः परंतु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जन-जातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रो ं में पद (पदो ) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता ं के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी : प रंतु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले मे ं लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीें होगी। प रंतु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रो ं और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। स् पष्टीकरणः-I उपरोक्त परंतुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकाल से, प्रशासनिक अत्यावश्यक्ताओं/सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों मे तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। स् पष्टीकरणः-II उपरोक्त परंतुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1 . जिला लाहौल एवं स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल |
| 3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र जिला शिमला की रामपुर तहसील का पंद्रह बीस 4. परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट। 5. जिला कुल्लू का पंद्रह बीस परगना कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा 6. भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर जिला सिरमौर में, उप तहसील कमरउ के काठवाड़ 8. और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खन्योल,बगड़ा 9. पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसाई, मठयाणी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवार वृत्त पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर,घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरणः-III उपरोक्त परंतुक(1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेंः- ( i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। ( ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती हैै। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र। II. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना मे ं ली जाएगी, की सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रौन्नति के नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः | ||
| (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगंः प रन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कि कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमाें में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः प रन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगें। स् पष्टीकरणः-(i) अन्तिम परन्तुक के अंतर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ है और जिन्हें डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिर्जवेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज)रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिन्हें एक्स- सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हाें। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलो ं में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः प रन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। | ||
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी | (क) विभागीय प्रोन्नति समितिः- |
| संरचनाः | अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, या उसके द्वारा नामानिर्दिष्ट सदस्य द्वारा, की जाएगी। (ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः- लागू नहीं | |
| 13. | भर्ती करने मे ं जिन परिस्थितियों मे ं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः | जैसा विधि द्वारा आपेक्षित हो |
| 14. | सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। |
| 15. | सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः | लागू नहीं |
| 16. | आरक्षण : | स्ेावा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसुचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी। |
| 17. | विभागीय परीक्षाः | सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 मे ं यथा विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी |
| 18. | शिथिल करने की शक्तिः | जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित मे ं अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी। |
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home-C(A)3-7/2022 dated
25-5-2024 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2,the 25th May, 2024
No. Home-C (A) 3-7/2022.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in Constitution with the Himachal Pradesh Public Services Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chief Welfare Officer (Prisons), Group-A, in the Department of Home, Directorate of Prisons and Correctional Services, Himachal Pradesh as per ANNEXURE 'A' attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Home Department, Directorate of Prisons and Correctional Services, Chief Welfare Officer (Prisons),Group-A, Recruitment and Promotion Rules, 2024.
1575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Prison Department, Chief Welfare Officer (Prisons) (Class-II,Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this department notification No. Home-B (A) 3-5/80-Vol-II, dated 23-05-1997 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deems to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- (ONKAR CHAND SHARMA), Additional Chief Secretary (Home).
__________
ANNEXURE"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHIEF WELFARE OFFICER (PRISONS), GROUP-A, IN THE DIRECTORATE OF PRISONS & CORRECTIONAL SERVICES, DEPARTMENT OF HOME,
HIMACHAL PRADESH
| 1. | Name of post: | Chief Welfare Officer (Prisons) | NaN |
| 2. | Number of post: | 01(One) | NaN |
| 3. | Classification: | Group-A | NaN |
| 4. | Scale of pay : | Level-18 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022. | NaN |
| 5. | Whether "Selection" post or "Non-Selection" Post: | Selection | NaN |
| 6. | Age for direct recruitment: | Not applicable. | NaN |
| 7. | Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit (s): | (a) Essential Qualification (s): Not applicable ( b) Desirable qualification (s): Not applicable | NaN |
| 8. | Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s): | Age: Not applicable Educational Qualification(s): Not applicable | NaN |
| 9. | Period of probation, if any: | 1. Direct Recruitment: Not applicable 2 . Promotion: Two years subject to such further extension for a | NaN |
| period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. | NaN | ||
| 10. | Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods: | 100% By promotion | NaN |
| 11. | In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made : | By promotion from amongst the Superintendent, Grade- II, Personal Assistants/Superintendents Open Air Jail/ Superintendent Borstal Jail/Deputy Superintendent Jails as follow: (i) Superintendent Grade-II/ Personal Assistant who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. ( ii) Superintendent Open Air Jail/ Superintendent Borstal Jail/ Deputy Superintendent Jail with eight years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible official on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority, shall be prepared: | NaN |
| (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas: P rovided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion: Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. E xplanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience. E xplanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribe/Difficult Areas shall be as under:— 1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division | NaN | ||
| 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashpat of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District. Examplation III.—For the purpose (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under :— i) All satiations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarters. ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarters and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms. iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category. (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules: (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis following by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category- post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration; P rovided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be in-eligible for consideration for such promotion. E xplanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the | NaN | ||
| provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of Seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. ( ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion rules P rovided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged. | |||
| 12. | If a Departmental Promotion / confirmation Committee exists, what is its composition? | (a) Departmental Promotion Committee: D PC to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him. (b) Departmental Confirmation Committee: Not applicable | |
| 13. | Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment: | As required under the Law | |
| 14. | Essential requirement for a direct recruitment: | A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India. | |
| 15. | Selection for appointment to the post by direct recruitment: | Not applicable | |
| 16. | Reservation: | The appointment to the service shall be subject to order regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. | |
| 17. | Departmental Examination | Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, as amended from time to time. | |
| 18. | Power to Relax; | Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision (s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post(s). |
In the Court of Sh. Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate Barsar,
District Hamirpur (H.P.) exercising the Powers of Marriage Officer under
Special Marriage Act, 1954
In the matter of :
1. Mr. Ankit Kumar age 24 years s/o Sh. Devi Singh, r/o Village & P.O. Batarli Upperli, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Shivali Thakur age 22 years d/o Sh. Braham Dass, r/o Village & P.O. Dudhana, .. Appellants. Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.— Notice of Marriage
Mr. Ankit Kumar and Ms. Shivali Thakur have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they solemnized their marriage on dated 30-04-2024 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir, Tikker Rajputtan, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 03-06-2024. In case no objection is received by 03-06-2024, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.
Issued under my hand and seal of the court on 02-05-2024.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).
--------
Before the Court of Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Sujanpur,
Distt. Hamirpur (H.P.)
Sh. Kashmir Singh s/o Sh. Chambel Singh, r/o Village Ghara, P.O. Bajrol, Tehsil Sujanpur, . . Applicants. District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Subject.—Regarding registration of birth under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.
1580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946Sh. Kashmir Singh s/o Sh. Chambel Singh, r/o Village Ghara, P.O. Bajrol, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he has born on 01-04-1967 at Village Ghara, P.O. Bajrol, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Bajrol, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Kashmir Singh s/o Sh. Chambel Singh may submit their objections in writing in this court on or before 01-06-2024 failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 30-04-2024.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
_________
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी संगरोह कलांं, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW- HMR (ST-Birth & Death) (Delayed) 2024/1-7985 दिनांक 24-04-2024 अनुसार श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी संगरोह कलांं, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12-04-1969 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 12-04-1969 दर्ज न हो सका है। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी संगरोह कलांं, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 12-04-1969 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2024 तकअसालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।1581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्री विजय कुमार पुत्र प्रेम चन्द, निवासी दरकोटीं, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW- HMR (ST-Birth & Death) (Delayed) 2024/2-7475 दिनांक 12-04-2024 अनुसार श्री विजय कुमार पुत्र प्रेम चन्द, निवासी दरकोटीं, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 02-02-1972 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 02-02-1972 दर्ज न हो सका है। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत टपरे में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पुत्र प्रेम चन्द, निवासी दरकोटीं, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 02-02-1972 को ग्राम पंचायत टपरे के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्रीमती विद्या देवी पुत्री रूप लाल, निवासी उटाम्बर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर . . प्रार्थिया। (हि0प्र0)1582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW- HMR (ST-Birth & Death) (Delayed) 2024/1-7987 दिनांक 24-04-2024 अनुसार श्रीमती विद्या देवी पुत्री रूप लाल, निवासी उटाम्बर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 24-06-1962 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 24-06-1962 दर्ज न हो सका है। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत बगवाडा में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती विद्या देवी पुत्री रूप लाल, निवासी उटाम्बर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 24-06-1962 को ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
1. श्री जितेंदर कुमार, वासी टीका लढियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
2. श्रीमती अनु कुमारी पुत्री अजित कुमार, वासी टीका थाती, डा0 खरी, तहसील सुजानपुर, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.-विवाह पंजीकरण under section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे। उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 07-02-2015 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया है लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत Lag लग (कढियार) में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थिया अब इस विवाह को ग्राम पंचायत लग (कढियार) के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहती है।1583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 05-06-2024 तक एतराज पेश कर सकता हैं हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
1. श्रीमती जयदेवी पुत्री गोपाल दास ठाकुर, वासी टीका कोयल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) वर्तमान में पत्नी स्व0 प्रभात ठाकुर, वासी टीका छम्ब, डा0 कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थिया। जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रतिवादी। विषय.-विवाह पंजीकरण under section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे। उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 20-10-2008 को आपस में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह किया है लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत कक्कड़ में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थिया अब इस विवाह को ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 05-06-2024 तक एतराज पेश कर सकता हैं हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्रीमती रेखा देवी पुत्री नेक राम, निवासी संगरोह कलां, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0प्र0)1584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW- HMR (ST-Birth & Death) (Delayed) 2024/2-7473 दिनांक 12-04-2024 अनुसार श्रीमती रेखा देवी पुत्री नेक राम, निवासी संगरोह कलां, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 15-10-1983 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 15-10-1983 दर्ज न हो सका है। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेखा देवी पुत्री नेक राम, निवासी संगरोह कलां, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-10-1983 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्रीमती वियासा देवी पुत्री हरि सिंह, निवासी लडियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला . . प्रार्थिया। हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW- HMR (ST-Birth & Death) (Delayed) 2024/1-7508, दिनांक 12-04-2024 अनुसार श्रीमती वियासा देवी पुत्री हरि सिंह, निवासी लडियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 08-08-1949 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत लग (कढियार) के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 08-08-1949 दर्ज न हो सका है। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत लग (कढियार) में दर्ज करवाना चाहती है।1585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती वियासा देवी पुत्री हरि सिंह, निवासी लडियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-08-1949 को ग्राम पंचायत लग (कढियार) के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्री सुरेश कुमार पुत्र प्रीत्तम चन्द, निवासी कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर . . प्रार्थी। (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW- HMR (ST-Birth & Death) (Delayed) 2024/2-7979 दिनांक 24-04-2024 अनुसार श्री सुरेश कुमार पुत्र प्रीत्तम चन्द, निवासी कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 05-03-1970 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 05-03-1970 को दर्ज न हो सका है। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कक्कड़ में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र प्रीत्तम चन्द, निवासी कक्कड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-03-1970 को ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।1586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
श्री प्रदीप कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी कढियार, डा0 लग देवी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW- HMR (ST-Birth & Death) (Delayed) 2024/2-1445 दिनांक 23-01-2024 अनुसार श्री प्रदीप कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी कढियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 03-01-1975 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत लग देवी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 05-03-1970 दर्ज न हो सका है। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत लग देवी ़ में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी कढियार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-03-1970 को ग्राम पंचायत लग देवी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-06-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 19-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
----------
In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)
1. Bithal Bhardwaj s/o Sh. Yogesh Kumar, r/o Ward No. 6, Rehlu Road near Lawrence School Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).
2. Arushika Sharma d/o Lt. Sh. Baldev Sharma, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, . . Applicants. Distt. Kangra (H.P.)
Versus
1. General Public 2. Local Registrar, Nagar Panchayat Shahpur
. .Respondents.
1587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 Subject.—Application for the Registration of Marriage u/s 8 of H.P. registration of Marriage Act,1996.
Bithal Bhardwaj s/o Sh. Yogesh Kumar, r/o Ward No. 6, Rehlu Road near Lawrence School Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Arushika Sharma d/o Lt. Sh. Baldev Sharma, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application for the Registration of Marriage u/s 8 of H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 06-06-2023 at Ward No. 6, Rehlu Road near Lawrence School Shahpur, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an ojection personally or in writing before this court on or before 03-06-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).
____________
ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023
Archana Walia d/o Late Chuni Lal Walia, Village Ghana, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Archana Walia d/o Late Chuni Lal Walia, Village Ghana, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Archana Walia का जन्म दिनांक 04-03-1976 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Archana Walia के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 05-06-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : /2023
Pushpa Devi w/o Late Mohan Jhora, V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Pushpa Devi w/o Late Mohan Jhora, V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति Mohan Jhora की जन्म/मृत्यु दिनांक 23-10-2022 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mohan Jhora के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06-06-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 37 Misc. /NT/2024
श्री राजन पुत्र श्री जिन्दर, गांव गगवाल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री राजन पुत्र श्री जिन्दर, गांव गगवाल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके बेटे कृष्णा कुमार का जन्म दिनांक 21-06-2020 को गांव व ग्राम पंचायत बकराड़बा, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत बकराड़बा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।1589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-06-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बकराड़बा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 36 Misc. /NT/2024
श्री राजन पुत्र श्री जिन्दर, गांव गगवाल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री राजन पुत्र श्री जिन्दर, गांव गगवाल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके बेटे अभय कुमार का जन्म दिनांक 12-11-2018 को गांव व ग्राम पंचायत बकराड़बा, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत बकराड़बा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-06-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बकराड़बा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।1590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 30 Misc. /NT/2024
श्रीमती सुमन देवी पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र भगवान दास, गांव धमोता, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील . . प्रार्थिया। ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती पंजीकरण अधिनियम, 1954.
प्रार्थिया श्रीमती सुमन देवी पुत्री श्री शेर सिंह पुत्र भगवान दास, गांव धमोता, डा0 उलैहड़ियां, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि रैवेन्यु रिकार्ड में उसका नाम श्रीमती सुषमा देवी है परन्तु आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में उसका नाम सुमन देवी है जिसे वह रैवेन्यु रिकार्ड, पटवार वृत्त गठोता में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-06-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में नाम दुरुस्ती पंजीकरण पटवार वृत्त गठोता, उप-तहसील ठाकुरद्वारा रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मिसल नं0 : 35 Misc. /NT/2024
श्री औंकार सिंह पुत्र श्री तरसेम चन्द, गांव त्यौड़ा, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थी श्री औंकार सिंह पुत्र श्री तरसेम चन्द, गांव त्यौड़ा, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी बेटी शिवानी सिंह का जन्म दिनांक1591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 17-11-1997 को गांव त्यौड़ा, ग्राम पंचायत बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-06-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 06-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
मुकद्दमा नं0 : 18/Teh/2024 किस्म : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 06-06-2024 श्री सुधीर राणा पुत्र मिलाप चन्द, वासी गांव व डा0 लाहट, ग्राम पंचायत लाहट, तहसील जयसिंहपुर, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री सुधीर राणा पुत्र मिलाप चन्द, वासी गांव व डा0 लाहट, ग्राम पंचायत लाहट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी दादी की मृत्यु दिनांक 29-11-2006 कोे गांव लाहट, ग्राम पंचायत लाहट में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया था। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी दादी की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत लाहट को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त स्व0 श्रीमती सुती देवी पुत्री नरैण सिंह की मृत्यु दिनांक 29-11-2006 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-06-2024 सायं 2.00 बजे को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त स्व0 श्रीमती सुती देवी की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत लाहट को पारित कर दिया जाएगा।1592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-04-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
--------
ब अदालत श्री सुनील चौहान, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुकद्दमा नं0 : /2024
तारीख पेशी : 06-06-2024 श्री संतोष कुमार राण पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डा0 भट्टु समुला, तहसील पालमपुर, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्री संतोष कुमार राण पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव व डा0 भट्टु समुला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसकी बहन स्व0 बीना देवी पुत्री श्री रोशन लाल का देहांत दिनांक 20-06-1977 को गांव फंगेहड व डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी बहन की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपनी बहन की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत स्नुंह को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त दिवंगत बीना देवी पुत्री श्री रोशन लाल की मृत्यु तिथि 20-06-1977 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-06-2024 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त बीना देवी पुत्री श्री रोशन लाल की मृत्यु का पंजींकरण करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत स्नुंह को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-04-2024 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
-------
In the Court of Smt. Bimla Verma HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Nichar at Bhabanagar,
District Kinnaur (H.P.)
In the matter of :
1. Rakesh Kumar s/o Chuni Lal, r/o Village Majhgaon, P.O. Rupi, Tehsil Nichar, District Kinnaur (H.P.).
1593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 19462. Rubina Kumari d/o Kalam Ram, r/o Village Majhgaon, P.O. Rupi, Tehsil Nichar, . .Applicants. District Kinnaur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 8 (4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.
In the above noted matter, Sh. Rakesh Kumar and Rubina Kumari have filed an application on dated 18-05-2024 alongwith affidavits in the court of undersigned under the H.P. Registration of Marriage Act, that they have solemnized their marriage on dated 12-08-2024 according to the custom & ritual of Hindu religion since from the date of marriage they are living together as husband & wife, hence their marriage may be registered under the H.P. Registration of Marriage Act.
Therefore, the general public & parents of the applicants are hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally in writing or through their legal advisor before this court on or before dated 5th June, 2024. The objections received after 05th June, 2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 7th May, 2024 under my hand and seal of this court.
Seal.
Sd/- (BIMLA VERMA, HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Nichar at Bhabanagar, District Kinnaur H.P.
___________
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) नम्बर मुकद्दमा : 08/2024
श्री दिवान सिंह पुत्र दौलत राम, निवासी यांगपा-1, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति
. . प्रत्यार्थी। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण
यह दरख्वास्त श्री दिवान सिंह पुत्र दौलत राम, निवासी यांगपा-1, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) व मूल दरख्वास्त सहित जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जो शपथ-पत्र में दिनांक 05-12-1974 दर्शाई है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है। 1594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 अतः मुताबिक दरख्वास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जिला किन्नौर को मध्य नज़र रखते हुए प्रार्थी ने स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जन्म तिथि जो शपथ-पत्र में दिनांक 05-12-1974 ग्राम पंचायत यांगपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 16-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
--------
In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan (H.P.)
In the matter of :
Smt. Sita Sharma d/o Late Shri Hari Krishan Sharma (w/o Sh. Tara Dutt), r/o Village Chhaproli, G.P. Shadiyana, P.O. Sabathu, Tehsil & District Solan (H.P.) . .Applicant.
Versus
General Public
. .Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P.
Birth & Death Registration Rules, 2003.
Whereas Smt. Sita Sharma d/o Late Shri Hari Krishan Sharma (w/o Sh. Tara Dutt), r/o Village Chhaproli, G.P. Shadiyana, P.O. Sabathu, Tehsil & District Solan (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavit and other documents for entering of her date of birth which is on 10-05-1965 and her place of birth is at Village Chhaproli, G.P. Shadiyana, P.O. Sabathu, Tehsil & District Solan (H.P.) but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Shadiyana, P.O. Sabathu, Tehsil & Distt. Solan (H.P.).
Now therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Sita Sharma d/o Late Shri Hari Krishan Sharma (w/o Sh. Tara Dutt), r/o Village Chhaproli, G.P. Shadiyana, P.O. Sabathu, Tehsil & District Solan (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 04-06-2024 by 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.
1595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 Given under my hand and seal of the court on this 4th day of May, 2024.Seal.
Sd/- (MULTAN SINGH BANYAL), Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan (H. P.).
___________
Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)
Case No. Date of Institution Date of Decision 14/2024
06-05-2024 Fixed for hearing on 05-06-2024 Sh. Mast Ram s/o Shri Paras Ram, r/o Village & P.O. Beral, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.
Sh. Mast Ram s/o Shri Paras Ram, r/o Village & P.O. Beral, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son name Hari Singh was born on 09-09-1996 at Village Beral, P.O. Beral, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Beral, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the non-availability certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Beral, Tehsil Arki.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having any objection for registration of delayed birth in respect of Hari Singh, may submit their objections in writing to this office on or before 05-06-2024 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained afterwards.
Given under my hand and seal of this office on this 06th day of May, 2024.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).
___________
ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग (नायब तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 23/9 व ि2024 बाद अनुवान : तकसीम तारीख पेशी : 05-06-2024 श्री राम आसरा पुत्र स्व0 श्री सुन्दर, निवासी फला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।1596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 बनाम
जीत राम आदि।
नोटिस बनाम.--1. जीत राम पुत्र स्व0 संत राम, 2. मान सिंह पुत्र स्व0 संत राम, 3. भागो पत्नी स्व0 संत राम, 4. उर्मिला देवी पुत्री स्व0 सुंदर, 5. राम लाल पुत्र रिखी राम पुत्र नरायाणु, निवासी फला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, 6. रामसरण पुत्र स्व0 फतिया, 7. प्रेमी पुत्री स्व0 फतिया, 8. अमर सिंह पुत्र राम आसरा, 9. अर्जुन सिंह पुत्र रामआसरा, 10. माधो राम पुत्र रिखी राम, निवासी फला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, 11. कौशल्या पुत्री स्व0 फतिया, 12. सत्या देवी स्व0 फतिया।
विषय.--हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 8/8, ता 15, कित्ता 54, रकबा तादादी 77-07, खाता/खतौनी नं0 9/16 18 कित्ता 3, रकबा तादादी 00-15-00, मोहाल फला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश जमाबन्दी वर्ष 2015-16.
मुस्त्री मुनादी/राजपत्र इश्तहार।
प्रार्थी श्री राम आसरा पुत्र स्व0 श्री सुन्दर, निवासी फला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट कुनिन्दा कि प्रतिवादीगण रामसरण, प्रेमी, कौशल्या, सत्या (क्रमांक 6, 7, 11, 12) दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थी ने सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण रामसरण, प्रेमी, कौशल्या, सत्या (क्रमांक 6, 7, 11, 12) को इस राजपत्र इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख 05-06-2024 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-05-2024 को जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग (नायब तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
-----------
Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)
Case No. Date of Institution Date of Decision 15/2024
08-05-2024 Fixed for hearing on 07-06-2024 Smt. Nirma Devi d/o Shri Jagarnathu w/o Sh. Lal Man, r/o Village Sehnali, P.O. Kandhar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
1597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.
Smt. Nirma Devi d/o Shri Jagarnathu w/o Sh. Lal Man, r/o Village Sehnali, P.O. Kandhar, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 01-04-1970 at Village Sehnali, P.O. Kandhar, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Mangal, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the non-availability certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Mangal, Tehsil Arki.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Nirma Devi, may submit their objections in writing to this office on or before 07-06-2024 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained afterwards.
Given under my hand and seal of this office on this 8th day of May, 2024.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).
___________
Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)
Case No. Date of Institution Date of Decision 16/2024
13-05-2024 Fixed for hearing on 12-06-2024 Sh. Rattan Lal s/o Shri Mast Ram, r/o Village Nanog, P.O. Jobri, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
. . Respondent.
Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.
Sh. Rattan Lal s/o Shri Mast Ram, r/o Village Nanog, P.O. Jobri, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 25-04-1962 at Village Nanog, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Balera, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the non-availability certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Balera, Tehsil Arki.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having any objection for registration of delayed birth event of Sh. Rattan Lal, may submit their objections in writing to this office on or before 12-06-2024 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained afterwards.
1598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 Given under my hand and seal of this office on this 13th day of May, 2024.Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).
___________
CHANGE OF NAME
I, Doromati Devi w/o Late Sh. Durga Ram, Village Jol Mahari, P.O. Dhurkhari , Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Dropti Devi in my Aadhar Card instead of correct name Doromati Devi. Concerned note.
DOROMATI DEVI
w/o Late Sh. Durga Ram,
Village Jol Mahari, P.O. Dhurkhari ,
Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.).
____________
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
दिनांक 3 जून, 2024
पृ0 सं0 ः वि0सं0ः विधायन-सदस्यों को निलम्बन/1-6/2021.--माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने 14वीं विधन सभा के निम्नलिखित निर्दलीय सदस्यों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (b) एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 287 के अन्तर्गत सदस्यता से दिए गए त्यागपत्र को आज दिनांक 03-06-2024 को स्वीकार कर लिया है।
| सदस्य का नाम | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम |
| श्री होशियार सिंह | 10-देहरा |
| श्री आशीष शर्मा | 38-हमीरपुर |
| श्री के0एल0 ठाकुर | 51-नालागढ़ |
इसके परिणाम स्वरूप, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र 10-देहरा, 38-हमीरपुर एवं 51-नालागढ़ के स्थान दिनांक 03-06-2024 से रिक्त हो गए हैं।
हस्ताक्षरित/- (यशपाल शर्मा), सचिव, हि0प्र0 विधान सभा।1599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946 HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
Dated, 03rd June, 2024
No. VS-Legn.-Suspension/1-6/2021.—The Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha has been pleased to accept the following resignations tendered to him under Article 190(3)(b) of the Constitution of India and Rule-287 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Himachal Pradesh Legislative Assembly by the Independent elected members from the membership of 14th Vidhan Sabha today i.e. 03rd June, 2024.
| NAME OF THE MEMBER | NUMBER & NAME OF THE ASSEMBLY CONSTITUENCY |
| Sh. Hoshyar Singh | 10-Dehra |
| Sh. Ashish Sharma | 38-Hamirpur |
| Sh. K.L. Thakur | 51-Nalagarh |
Consequent upon this, the seats of Assembly Constituency 10-Dehra, 38-Hamirpur and 51- Nalagarh has fallen vacant in Himachal Pradesh Legislative Assembly from today i.e. 03rd June, 2024.
Sd/- (YASH PAUL SHARMA) Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
1600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 जून, 2024/13 ज्येष्ठ, 1946नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।